प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग

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Constitution of India

यह लेख Thimmaiah Codanda Mandanna द्वारा लिखा गया है, जो आर्बिट्रेशन: स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर एंड ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। यह लेख प्राकृतिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धांतों का अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) के बारे में बताता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे प्रतिष्ठित न्यायालय है और दैनिक आधार पर कानूनी मामलों और कार्यवाहियों से निपटता है, हमारे देश के कानूनी क्षेत्र या परिदृश्य की विभिन्न शाखाओं और पहलुओं के तहत आने वाले विभिन्न कानूनी मुद्दों को संबोधित करता है। अंततः निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से न्याय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना। भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं (कुछ मामलों या स्थितियों में), भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आशा की किरण या न्याय की पहचान के रूप में देखता है जब उनकी संबंधित कानूनी कार्यवाही या मामले सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में लाए जाते हैं। इसलिए, यह सर्वोपरि है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जब किसी विशेष मामले पर निर्णय देता है, तो आदेश या निर्णय पारित करते समय हमेशा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। हालाँकि, जैसा कहा जा रहा है, सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक न्याय क्या है और उसके बाद इसके संबंधित सिद्धांतों को न्याय प्रशासन करते समय सत्ता में अधिकारियों, विशेष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैसे लागू किया जाता है। मैं नीचे इस लेख के माध्यम से इसे संबोधित करने का प्रयास करूंगा।

प्राकृतिक न्याय

प्राकृतिक न्याय सामान्य कानून की एक अवधारणा है जो लैटिन शब्द ‘जुस नेचुरल’ से इसकी उत्पत्ति का पता लगा सकती है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक कानून। सरल बोलचाल में, यह नैतिक सिद्धांतों की एक दार्शनिक प्रणाली है जो कानून, न्यायिक कार्रवाई या विधियों के बजाय सही और गलत के मानवीय स्वभाव और नैतिक आदर्शों पर आधारित है, और तकनीकी अर्थों में, यह निष्पक्षता का पर्याय होगा। प्राकृतिक न्याय का उद्देश्य सत्ता में अधिकारियों द्वारा अपने नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार की मनमानी या अन्याय को रोकना है। संबंधित न्यायालयों ने स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विकसित किया है, जो शक्ति के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते समय सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करता है और अंततः यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रभावी ढंग से दिया जाए।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

पारंपरिक अंग्रेजी कानून के अनुसार, प्राकृतिक न्याय को दो सिद्धांतों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:

  1. निमो जूडेक्स इन कौसा सुआ
  2. ऑडी अल्टरम पार्टम

निमो जूडेक्स इन कौसा सुआ

नेमो ज्यूडेक्स इन कौसा सुआ का अर्थ पूर्वाग्रह (बायस) के खिलाफ नियम है। यह प्राकृतिक न्याय का पहला सिद्धांत है, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, और किसी मामले का फैसला करते समय किसी भी निर्णायक प्राधिकारी को निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से कार्य करना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि दिया भी जाना चाहिए। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि देश की कानूनी प्रणाली के प्रति आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए किसी भी रूप में न्याय का प्रशासन करने वाले अधिकारियों द्वारा पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम का पालन किया जाना चाहिए। 

इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष रूप से और निष्पक्ष तरीके से अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और किसी भी स्थिति में, आदेश या निर्णय पारित करते समय किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह हैं, जिन पर बाद में चर्चा की जाएगी, जो संबंधित प्राधिकरण की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और जब उसके समक्ष रखे गए मामले को देखने से खुद को अलग करके मान्यता प्राप्त या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उक्त आदेश या उसके बाद पारित निर्णय को अमान्य कर देगा क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के उपरोक्त सिद्धांत के खिलाफ होगा।

पूर्वाग्रह के विभिन्न प्रकार यह हैं:

व्यक्तिगत पूर्वाग्रह (पर्सनल बायस)

इस तरह का पूर्वाग्रह निर्णायक प्राधिकरण (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) और पक्षों के बीच संबंधों से उत्पन्न होता है। संबंधित अधिनिर्णयन प्राधिकारी एक रिश्तेदार, मित्र, व्यावसायिक सहयोगी आदि हो सकता है, या किसी मामले में किसी पक्ष के खिलाफ किसी प्रकार की व्यक्तिगत पसंद, झुकाव, नापसंद, या झुकाव या दुश्मनी हो सकती है। ऐसे परिदृश्य में, निर्णायक प्राधिकरण एक पक्ष के प्रति पूर्वाग्रही होगा और दूसरे के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के तत्व हैं जो आदेश या निर्णय पारित करते समय निर्णायक प्राधिकरण के लिए स्पष्ट हैं, तो निम्नलिखित परीक्षण होते हैं-

  1. पूर्वाग्रह परीक्षण का उचित संदेह (रिज़नेबल सस्पिशन); और 
  2. पक्षपात परीक्षण की वास्तविक संभावना पीड़ित पक्ष द्वारा निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के आदेश या निर्णय को चुनौती देने के लिए आयोजित और सिद्ध की जा सकती है। 

पूर्व परीक्षण मुख्य रूप से बाहरी उपस्थिति के लिए है, जिसमें न्याय प्रथम दृष्टया किया जाना चाहिए, और बाद में मुख्य रूप से संभावनाओं को न्यायालय के स्वयं के मूल्यांकन पर केंद्रित किया जाता है।

आर्थिक पूर्वाग्रह (पेकयुनरी बायस)

इस तरह का पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब संबंधित प्राधिकरण का विवाद की विषय वस्तु में वित्तीय या मौद्रिक हित (फाइनेंसियल और मॉनेटरी इंटरेस्ट) होता है। उदाहरण के लिए, संबंधित प्राधिकारी ने व्यक्ति के खिलाफ अनुकूल आदेश या निर्णय पारित करने के लिए रिश्वत की एक निश्चित राशि स्वीकार की है।

डाइम्स बनाम ग्रैंड जंक्शन नहर (1852) के ऐतिहासिक मामले में, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने कंपनी के हितों से संबंधित एक भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। लॉर्ड चांसलर जिसने मामले का फैसला किया, वह कंपनी में एक शेयरधारक था और परिणामस्वरूप कंपनी को राहत दी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस तथ्य से अवगत होने पर, कंपनी में लॉर्ड चांसलर के आर्थिक हित के कारण उनके फैसले को रद्द कर दिया।

विषय वस्तु पूर्वाग्रह

इस तरह का पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब न्यायिक प्राधिकरण को विवाद की विषय वस्तु में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य रुचि होती है। बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम देखते हैं कि गुल्लापल्ली नागेश्वर राव आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1959) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “सरकारी सचिव द्वारा मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण की योजना को अमान्य रखने का निर्णय, विषय वस्तु में उनकी रुचि के कारण था, क्योंकि उन्होंने ही राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की थी”।

ऑडी अल्टरम पार्टम

ऑडी अल्टरम पार्टम का अर्थ है निष्पक्ष सुनवाई का नियम, दूसरे पक्ष को सुनना, या दूसरे पक्ष को भी सुनने देना। यह प्राकृतिक न्याय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके लिए आवश्यक है कि विवाद में दूसरे पक्ष को अपना मामला पेश करने और निष्पक्ष रूप से सुनने के लिए एक उचित, निष्पक्ष और समान अवसर दिया जाए।

इस सिद्धांत के तहत, यह दूसरे पक्ष को उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप और सबूत का जवाब देने का अधिकार भी देता है, जिसमें क़ानून के तहत गठित कानून या संस्था की अदालत में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल है। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत भी मान्यता दी गई है। इसलिए, कोई भी निर्णय जो ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के लिए एक निर्णायक प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है।

निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का गठन करने वाले घटक

निष्पक्ष सुनवाई के नियम के घटक हैं:

नोटिस: विवाद में उक्त पक्ष के खिलाफ किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाना चाहिए। यह नोटिस प्राप्त होने पर पक्ष खुद को उक्त नोटिस के अनुसार उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, सुनवाई शुरू करने से पहले, नोटिस में उल्लिखित आरोपों के अलावा, उक्त नोटिस में समय, तारीख, स्थान और अधिकार क्षेत्र भी होना चाहिए जिसके तहत मामला दायर किया गया है। यदि किसी भी नोटिस से कुछ अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।

सुनवाई: जैसा कि कहा गया है, दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। इस आवश्यक आवश्यकता के उल्लंघन में एक निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय को अमान्य माना जाएगा। फतेह सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1994) के मामले में, यह माना गया था कि “यदि किसी व्यक्ति को सुनवाई या निष्पक्ष सुनवाई का उचित अवसर मिलता है, तो यह ऑडी अल्टरनेटम पार्टम के सिद्धांत का एक अनिवार्य घटक है।

साक्ष्य (एविडेंस): यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी को दोनों पक्षों द्वारा उसके समक्ष रखे गए सबूतों की सराहना करनी चाहिए। दोहराने के लिए, पक्षों को संबंधित निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए, जिसे उसी की विश्वसनीयता और स्थायीता को समान रूप से तौलना चाहिए। सुभाष चंद्र पॉल बनाम कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य (1969) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ था क्योंकि गवाहों के साक्ष्य उम्मीदवार की पीठ के पीछे सुने गए थे, जो उन्हें ज्ञात नहीं था।

जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन): मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सच्चाई स्थापित करने के लिए पक्षों को एक गवाह से जिरह करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि, यह केवल तभी संभव है जब लागू कानून के तहत इसकी अनुमति हो, यानी, कुछ क़ानून प्राकृतिक न्याय के हित में क्रॉस एग्जामिनेशन को रोक सकती हैं।

वकील द्वारा प्रतिनिधित्व: यह भी निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें पक्षों को कानून की अदालत के समक्ष अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ मामलों में, प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष, एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अधिकार पर विचार नहीं किया जाता है जब तक कि प्रतिनिधित्व का उक्त अधिकार क़ानून में ही निर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, भले ही कोई क़ानून कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में चुप है, कुछ परिदृश्यों में, एक कानूनी सलाहकार को एक पक्ष को दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, संबंधित पक्ष अनपढ़ है, कानून का सवाल है जिसके लिए उचित व्याख्या की आवश्यकता है, या मामला प्रकृति में बेहद तकनीकी है।

निष्कर्ष

अंत में, हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला (सीरीज) में, एक प्रगतिशील कानूनी प्रणाली के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के महत्व पर भरोसा किया है। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी भी आदेश या निर्णय को पारित करते समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए मार्गदर्शक बल हैं, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम आदमी को निष्पक्ष और उचित तरीके से. तरीके से न्याय दिया जाए।

सन्दर्भ

  1. Principles of Natural Justice – Meaning, Basics And Essential Components (lawcorner.in)
  2. https://articles.manupatra.com/article-details/Natural-Justice
  3. https://www.iilsindia.com/study-material/887805_1629032848.pdf
  4. https://byjus.com/free-ias-prep/principles-of-natural-justice/#:~:text=The%20primary%20aim%20of%20the,present%20in%20the%20Indian%20constitution
  5. https://www.readcube.com/articles/10.2139%2Fssrn.3622103

 

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