डिजिटल मीडिया में निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की रेखा

0
152

यह लेख Sneha Jaiswal द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में क्राइस्ट (डीम्ड यूनिवर्सिटी), दिल्ली एनसीआर से बीए एलएलबी (ऑनर्स) कर रही हैं। इस लेख में निजता के अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणाओं पर चर्चा की गई है। यह लेख संतुलन की आवश्यकता पर बल देकर दो धारणाओं के बीच एक रेखा खींचने का भी प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

किसी भी व्यक्ति, सरकार या अन्य संस्था द्वारा निजी जानकारी या डाटा पर निगरानी एक उल्लंघन है और साथ ही निजता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। उदाहरण के लिए, सरकार, सरकार विरोधी वेबसाइटों की निगरानी और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए उपकरण तैनात करती है। सुरक्षा सेवाएँ कार्यकर्ताओं के फ़ोन सुनती हैं और उनके संचार की जाँच करती हैं। कथित तौर पर राज्यों ने फेसबुक वॉल जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर क्रांतिकारी सामग्री के बारे में शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने इसे हटा दिया। आईपी पते, स्थान डाटा और संचार लॉग सहित उपयोगकर्ता डाटा, खोज इंजन द्वारा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भेजा जाता है। सरकार बड़ी संख्या में फोन कॉल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर नजर रखती है।

इनमें से प्रत्येक गतिविधि किसी व्यक्ति की स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता के साथ-साथ निजी जीवन और संचार के उनके अधिकार को खतरे में डालती है। इस अर्थ में, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्रत्येक एक दूसरे के आनंद के लिए आवश्यक है। किसी के राजनीतिक, धार्मिक या नैतिक विचारों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने और संप्रेषित करने के लिए, किसी को सरकार, निजी क्षेत्र या अन्य नागरिकों की घुसपैठ से मुक्त एक स्वतंत्र और निजी स्थान की आवश्यकता होती है। निजता के अधिकार का उल्लंघन, जैसे शारीरिक या ऑनलाइन निगरानी, संचार या गतिविधियों की निगरानी, और व्यक्तिगत, पारिवारिक या घरेलू मामलों में सरकारी हस्तक्षेप, किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद लेने से रोकता है।

यह लेख नागरिक अधिकारों के लिए निगरानी के महत्वपूर्ण प्रभावों की समय पर याद दिलाने का काम करता है, विशेष रूप से उस आवृत्ति पर विचार करते हुए जिसके साथ सरकारें पत्रकारों की जासूसी करती हैं, ईमेल हैक करती हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उपयोगकर्ता डाटा की मांग करती हैं। यह व्यापक निगरानी केवल नागरिकों पर डाटा प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह हमारे व्यवहार और शब्दों को विनियमित करने के साथ-साथ विचारों और सोच को छिपाने के बारे में भी है।

तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी विचारों और अभिव्यक्ति के बीच की रेखा धुंधली हो गई है; दुनिया भर की अदालतें इस बात से जूझ रही हैं कि सोशल मीडिया विचारों और ब्लॉगों को कैसे वर्गीकृत किया जाए, साथ ही स्थान, आईपी पते और कुकीज़ जैसे डाटा को कैसे देखा जाए। आज, पहले से कहीं अधिक, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं; एक का उल्लंघन दूसरे के उल्लंघन का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है।

डिजिटल युग में निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक अटूट बंधन

डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता परस्पर सशक्त अधिकार हैं। दोनों स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाजों के लिए आवश्यक नींव हैं, साथ ही उनके विकास और आत्म-संतुष्टि के लिए सबसे बुनियादी शर्तों में से एक हैं। लोकतंत्र, जवाबदेही और अच्छी सरकार की समृद्धि के लिए अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता को मान्यता दी जानी चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए। निजता का अधिकार आधुनिक समय में सरकारी और कॉर्पोरेट प्राधिकरण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल भी है।

जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और नवीनता के साथ-साथ आत्म-अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, निजता का अधिकार व्यक्तियों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने, उनकी स्वयं की भावना के विकास को सुविधाजनक बनाने और उन्हें दूसरों के साथ संबंध बनाने में सक्षम बनाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता का अभ्यास करने के लिए, विशेष रूप से ऑनलाइन, निजता भी आवश्यक है। जिन व्यक्तियों में निजता की कमी होती है वे स्वतंत्र रूप से सोचने और बात करने में असमर्थ होते हैं, साथ ही अपनी आवाज़ भी उठा नहीं पाते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की भावना का निर्माण करने में असमर्थ होंगे। मानवीय गरिमा का सम्मान और संरक्षण, साथ ही लोगों की स्वतंत्र रूप से रहने और एक-दूसरे के साथ बातचीत करने की क्षमता, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के केंद्र में हैं। साथ ही, एक व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दूसरे की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, और इसके विपरीत भी। डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ इस तनाव को बढ़ाती हैं। जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व पैमाने पर निजता के अधिकार के दुरुपयोग की संभावना को काफी हद तक बढ़ा दिया है, उन्होंने भाषण और सूचना साझा करने की स्वतंत्रता के अवसर को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है।

व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा सकती है और अभूतपूर्व पैमाने पर और निगमों और प्राधिकरणों दोनों के लिए कम खर्च पर सीमाओं के पार उपलब्ध कराई जा सकती है, डिजिटल प्रौद्योगिकियां निजता के अधिकार और संबंधित अधिकारों के कार्यान्वयन (इम्प्लिमेन्टेशन) के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। इसके साथ ही, निजता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए डाटा संरक्षण कानूनों और अन्य उपायों के अनुप्रयोग से वैध भाषण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार एक खुले और लोकतांत्रिक समाज की आवश्यक नींव हैं, साथ ही इसकी प्रगति और अन्य मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के आनंद के लिए बुनियादी शर्तें भी हैं; यह स्वीकार करते हुए कि निजता के अधिकार की सुरक्षा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के सार्थक प्रयोग के लिए एक आवश्यक पूर्व प्रतिबंध है।

निजता के अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच विवाद 

निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्सर परस्पर संबंधित अधिकार होते हैं; हालाँकि, वे कुछ परिस्थितियों में विवाद में आ सकते हैं, जैसे कि जब सार्वजनिक हित के मामलों पर रिपोर्टिंग को सीमित करने और सार्वजनिक जांच से बचने के लिए, या जानबूझकर दूसरों को गुमराह करने के लिए व्यक्तियों के बारे में जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए निजता के दावों का उपयोग बिना किसी औचित्य के किया जाता है। साथ ही, यह स्वीकार करते हुए कि निजी जानकारी का अनुचित रहस्योद्घाटन निजता के अधिकार पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर कमजोर परिस्थितियों वाले व्यक्तियो पर।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता अधिकारों दोनों की सुरक्षा के लिए एक पारदर्शी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, जहां भी वे विशेष रूप से ऑनलाइन स्थान में विवाद करने हैं, किसी को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (कोविनेंट) (आईसीसीपीआर), मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर, और मानव और लोगों के अधिकारों पर अमेरिकी सम्मेलन (कन्वेन्शन); मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का यूरोपीय संघ चार्टर के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए।

इंटरनेट एक वैश्विक संसाधन है जिसका प्रबंधन सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को काफी बढ़ाया है, साथ ही व्यक्तियों की निजता और व्यक्तिगत डाटा के अधिकार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी खड़ी की हैं। जब सामाजिक लाभ के लिए भारी मात्रा में डाटा जारी किया जाता है तो किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और उनके व्यक्तिगत डाटा पर गंभीर जोखिम उत्पन्न होने के संबंध में कई मुद्दे हैं।

निजता के अधिकार से संबंधित डाटा सुरक्षा का महत्व

व्यक्तियों को अपने डाटा के बारे में निर्णयों में शामिल होना चाहिए, और व्यक्तिगत डाटा एकत्र करने और रिकॉर्ड करने वाले राज्यों और कंपनियों को उनके पास मौजूद डाटा के बारे में पारदर्शी होना चाहिए, उस डाटा के संग्रह, उपयोग, प्रतिधारण (रिटेन्शन) और सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया व्यक्तिगत डाटा दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत डाटा पहुंच और व्यापक सार्वजनिक हित की कीमत पर व्यक्तिगत डाटा के वैध सार्वजनिक हस्तांतरण को रोकने या सीमित करने के लिए डाटा संरक्षण कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। जबकि हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह इस मौलिक मानव अधिकार पर “उचित प्रतिबंध” भी लगाता है। 2015 से पहले, कानून ने ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति को दो श्रेणियों में विभाजित किया था। जिसने भी बेहद आक्रामक, असुविधाजनक, हानिकारक, खतरनाक या अपमानजनक प्रकृति की कोई भी चीज़ अपलोड की, उसे भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A के तहत तीन साल तक की कैद हो सकती है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से दिए गए स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए इस कठोर धारा को खारिज कर दिया था।

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने खोज इंजन और सोशल मीडिया वेबसाइटों जैसे सामग्री होस्टिंग प्लेटफार्मों को अवैध सामग्री के लिए अपने प्लेटफार्मों की लगातार निगरानी करने, मौजूदा सुरक्षित-संरक्षण सुरक्षा या इंटरनेट कंपनियों को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए दी गई कानूनी सुरक्षा को बढ़ाने से मुक्त कर दिया। न्यायालय के अनुसार, “केवल अधिकृत सरकारी प्राधिकारी और न्यायपालिका ही इंटरनेट कंपनियों से जानकारी हटाने के लिए कानूनी रूप से अनुरोध कर सकते हैं”। यह भारत के ऑनलाइन बोलने की आजादी कानून में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल अभिव्यक्ति के द्वारपाल हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है, और यह किसी भी अपवाद या प्रतिबंध से अप्रभावित है।

लिखित और मौखिक संचार, मीडिया, सार्वजनिक विरोध, प्रसारण, रचनात्मक कार्य और वाणिज्यिक विज्ञापन सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित हैं। पूर्ण अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह अद्वितीय कर्तव्यों के साथ आता है और कई कारणों से प्रतिबंधित किया जा सकता है। विशेष वेबसाइटों तक पहुंच या हिंसा को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है?

मीडिया का उपयोग भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है; दूसरी ओर, इसका उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी सिद्धांतों जैसी विभिन्न अवधारणाओं पर राय की नींव बनाने के लिए भी किया जाता है। परिणामस्वरूप, लाखों लोगों की सोचने की क्षमता मीडिया से प्रभावित होती है। प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। आज के भारत में चार स्तंभ हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने वाले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को सुनिश्चित करने के बाद चौथे स्तंभ मीडिया का गठन किया गया। मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है; यह एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य समाज की सभी खामियों को दूर करने के लक्ष्य के साथ जागरूकता बढ़ाकर उन्हें प्रकाश में लाना है। आख़िरकार, प्रेस व्यक्तियों के लिए जानकारी का एक स्रोत है। “प्रेस उनके लिए एकमात्र खिड़की है जो दुनिया को खोलती है, जेल से भागने का एकमात्र साधन है जिसकी दीवारें निजी हित, व्यक्तिगत संबंध और घरेलू चिंताएँ हैं।”- (न्यायाधीश जॉर्ज)। इसलिए, प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना लोगों के हित में है क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी है।

हालाँकि, प्रेस की स्वतंत्रता के साथ निजता का अधिकार भी आता है, जिसका उल्लंघन हो सकता है। दैनिक जीवन में मीडिया की बढ़ती भूमिकाओं और कर्तव्यों के साथ, मीडिया के लिए अपनी सीमाओं को समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों की निजता का सम्मान करते हुए व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तियों के “निजता के अधिकार” की गारंटी देता है। भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के बावजूद, यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। परिणामस्वरूप, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। अखंडता को बनाए रखने के लिए सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए।

भारत में निजता का अधिकार

यह एक मौलिक अधिकार बन गया, लोगों की निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित था। निजता के अधिकार में अकेले छोड़े जाने की क्षमता शामिल है। यह तर्क दिया जा सकता है कि निजता और बोलने की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनमें से एक को दूसरे का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति के राजनीतिक, धार्मिक या अन्य विचारों को स्वतंत्र रूप से बनाने और व्यक्त करने के अधिकार के लिए निजता और सरकार और अन्य घुसपैठ से मुक्त एक सुरक्षित निजी स्थान की आवश्यकता होती है।

किसी की निजता के अधिकार पर आक्रमण, जैसे फोन टैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक निगरानी, ​​और किसी की व्यक्तिगत जगह में हस्तक्षेप, किसी को बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। कोई भी देश जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ावा देने के बारे में गंभीर है, उसे निजता के अधिकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए।

पूर्ण राज्य नियंत्रण और प्रभुत्व निजता की मूलभूत दीवार से बाधित होते हैं। इसके बिना सामाजिक ढांचा बिखर जाएगा और लोग भाग लेने, विकास करने, बढ़ने और सोचने के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का एहसास करने में असमर्थ होंगे। जो नागरिक राज्य की घुसपैठ के बिना निजी विचारों को बनाने या प्रसारित करने में असमर्थ हैं, उनसे उनकी मानवीय गरिमा के साथ-साथ निजता का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। स्वतंत्र रूप से सोचने और विचारों को संप्रेषित करने की क्षमता हम लोगों के लिए मौलिक है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर प्रतिबंध शामिल हैं जिन्हें राज्य अपनी संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि, या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में लागू कर सकता है। जब निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात आती है, तो निजता और अभिव्यक्ति के सापेक्ष (रिलेटिव) महत्व को लेकर हमेशा एक बुनियादी चिंता रही है। यहां तक कि जब किसी व्यक्ति की विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दूसरे के निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करती है, तो एक खुला लोकतंत्र उस अधिकार का सम्मान करता है।

उचित प्रतिबंध – अनुच्छेद 19(2)

मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जहां वे मौजूद हैं, कभी भी मुक्त प्रदान नहीं किए जाते है। प्रत्येक मौलिक अधिकार को निष्पक्ष रूप से सीमित किया जाना चाहिए। निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है, और इसे अपराध, अशांति को रोकने, या किसी के स्वास्थ्य या नैतिकता की रक्षा के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्यों के लिए वैध रूप से सीमित किया जा सकता है। आतंकवाद और उससे जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने के साथ, हर सरकार इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 की सीमाएं इसी अनुच्छेद के खंड 2 से 6 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) की सीमाओं पर अनुच्छेद 19(2) में विस्तार से चर्चा की गई है। संविधान में पहले और सोलहवें संशोधन, जिन्हें क्रमशः 1951 और 1963 में अनुमोदित किया गया था, ने सरकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाने की अनुमति देने के लिए खंड 2 को संशोधित किया।

ऐसे आधार जिन पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) निम्नलिखित शीर्षकों: राज्य सुरक्षा, एक विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, और भारत की संप्रभुता और अखंडता के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है।

कानूनी प्रणाली में निजता एक अपेक्षाकृत नई धारणा है जो लगातार विकसित हो रही है। निजता को परिभाषित करना कठिन है, विशेषकर कानूनी दृष्टि से। निजता का अधिकार लोगों और व्यक्तित्व की नींव की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालाँकि, अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार के दायरे की व्याख्या करता है जो कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।”

न्यायपालिका इस अनुच्छेद की व्यापक रूप से व्याख्या करती है और इसे निजता के अधिकार को शामिल करने वाला मानती है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1962) के मामले ने निजता के अधिकार की शुरुआत की। सर्वोच्च न्यायालय ने गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975) के मामले में “अकेले रहने का अधिकार” को मान्यता दी और पहली बार, अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। मामलों के बाद, न्यायालय ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल करने के लिए निजता के अधिकार का दायरा बढ़ाया। परिणामस्वरूप, भारतीय संविधान के तहत, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका सभी परिस्थितियों में सम्मान किया जाना चाहिए और इसे केवल तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब कोई बाध्यकारी परस्पर विरोधी हित इससे अधिक हो।

मीडिया की भूमिका

इस समय, हम देख सकते हैं कि अत्यधिक व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप मीडिया कैसे अप्रत्याशित हो गया है, और यह लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करके अपनी स्वतंत्रता की सीमा को कैसे पार कर गया है। निजता के अधिकार का एक ठोस कानूनी आधार है; यह एक मौलिक, अंतर्निहित और अहस्तांतरणीय अधिकार है। लेबर लिबरेशन फ्रंट बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) के मामले में, आंध्र प्रदेश न्यायालय ने एक समान दृष्टिकोण व्यक्त किया है- “एक बार जब कोई घटना किसी उल्लेखनीय व्यक्ति या संस्था से जुड़ी होती है, तो मीडिया अति सक्रिय हो जाता है, जिससे अभियोजन पक्ष या अदालतों के लिए मामले की जांच के लिए बहुत कम समय बचता है।”

मीडिया की भूमिका हाल ही में खतरनाक आयामों तक बढ़ गई है, इस हद तक कि यह लोगों की निजता पर हमला कर रही है। पत्रकारिता की दुनिया में, तकनीकी विकास के दुरुपयोग और अस्वस्थ प्रतिद्वंद्विता के कारण इस महान पेशे के मानकों और दायित्वों का ह्रास (अब्यूज़) हुआ। स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, जो पत्रकारिता की आधारशिला है, का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग संयम बरतते हैं वे ही अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। आर राजगोपाल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1994) के मामले में एक फैसले के अनुसार, किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार के संबंध में प्रेस की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा गया था। निजता के अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक माना गया अधिकार है। निजता का अधिकार, जो दो अन्य बुनियादी अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है, पर अनुच्छेद 21 और 19 के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

रजत शर्मा और अन्य बनाम अशोक वेंकटरमणी और अन्य (2019) के मामले में, एंकर रहित समाचार चैनल ज़ी हिंदुस्तान को प्रस्तुत करने के बहाने, विज्ञापन प्रसिद्ध टीवी पत्रकार रजत शर्मा पर निशाना साधता है। यह इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा की ओर इशारा करता है, और इसका मतलब है कि उनका लोकप्रिय लंबे समय से चलने वाला शो आप की अदालत अब नहीं देखा जाएगा। श्री शर्मा ने इस विज्ञापन के परिणामस्वरूप ज़ी मीडिया के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने सेलिब्रिटी अधिकारों और प्रचार के अधिकार के प्रसिद्ध सिद्धांतों को बरकरार रखा। अदालत ने पाया कि उपरोक्त विज्ञापन उसकी नज़र में गैरकानूनी था और सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में था। अदालत ने ज़ी मीडिया को रजत शर्मा के नाम पर विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने पर रोक लगा दी। यह मामला निजता के अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन के महत्व को भी दर्शाता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रेस लोक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे ठीक से काम करना चाहिए। समस्या यह है कि निजता का अधिकार कोई सकारात्मक अधिकार नहीं है; यह तभी अस्तित्व में रहता है जब इसका उल्लंघन किया जाता है। कानून को आगे बढ़ाने के लिए फैसले ही एकमात्र रास्ता हैं। जब सार्वजनिक सुरक्षा की बात आती है, तो निजता के अधिकार का अक्सर उल्लंघन किया जाता है। हमारे जीवन में, मीडिया हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। मीडिया गतिविधि और निजता के अधिकार के बीच विरोधाभास है।

आधार को सारांशित करने के लिए, यह जनता के जानने के अधिकार और उनके निजता के अधिकार के उल्लंघन के बीच विवाद की घोषणा करता है। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दिए गए अधिकार कानून को न तोड़ने की जिम्मेदारी के साथ आते हैं। परिणामस्वरूप, मीडिया की स्वतंत्रता का आनंद लेते समय मानवीय गरिमा और निजता बनाए रखी जानी चाहिए। निजता के अधिकार की मौजूदा छवि धुंधली है और इसकी जांच की जानी चाहिए। एक विश्वसनीय प्रेस सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी भेजता है जिसे सत्यापित किया जाना चाहिए, लेकिन केवल निजता और कानूनी मानकों की मांग करना आवश्यक है, जो वास्तविकता में कहीं भी मौजूद नहीं हैं।

निजता के अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक रेखा को पार करने के निहितार्थ

स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की वास्तव में सराहना नहीं की जा सकती जब किसी के जीवन के सबसे निजी और छिपे हुए पहलू घुसपैठ की संभावना के संपर्क में आते हैं। इसके बजाय, लोगों को यह चिंता होने लगती है कि उनके विचारों, शब्दों और बातचीत को रोका जाएगा और उनका विश्लेषण किया जाएगा। सूचना और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने और प्राप्त करने की व्यक्तियों की क्षमता इंटरनेट पर उनके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली सामग्री पर प्रतिबंध के कारण बाधित होती है। व्यक्तियों को वास्तव में प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से बाहर रखा जा सकता है यदि वे खुद को ऑनलाइन या इंटरनेट या फोन सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में पहचानते हैं जो अभिव्यक्ति और सूचना के उनके अधिकारों को सीमित कर सकता है, और इससे सामाजिक असमानताएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए, किसी की निजता का उल्लंघन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है, जिससे लोगों को अपने संदेशों को फ़िल्टर करना पड़ता है और शामिल होने और बातचीत करने की उनकी क्षमता और इच्छा सीमित हो जाती है।

किसी की निजता के अधिकार और किसी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किसी के संघ और सभा की स्वतंत्रता के अधिकार पर व्यापक प्रभाव डालता है। संचार की निगरानी सरकार को उन रिश्तों और आदान-प्रदानों के बारे में जानने और जांचने की अनुमति देती है जिन्हें लोग अन्यथा निजी रखना पसंद करेंगे। निगरानी लोगों की अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकती है, इसका इस बात पर भी प्रभाव पड़ सकता है कि वे अपनी राय किसे संप्रेषित कर सकते हैं। व्यक्तियों की संगठित होने की क्षमता भी सीमित है; जहां पहले सदस्यता सूचियों की आवश्यकता कभी-कभी व्यक्तियों को संगठनों में शामिल होने के लिए डराने-धमकाने के लिए होती थी, अब ऑनलाइन गतिविधियों, उनके मोबाइल और संबंधित इंटरनेट सेवाओं से स्थान डाटा, या किसी दिए गए भौतिक स्थान के भीतर सभी लोगों की पहचान करने के लिए स्कैनिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उनकी रुचियों को समझना संभव है।

कुछ समूह दूसरों की तुलना में अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, निजता और सूचना के अधिकार के दुरुपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। पत्रकार व्हिसिलब्लोअर जैसे गोपनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए निजता सुरक्षा पर भरोसा करते हैं क्योंकि यह उन्हें अधिकार से मुक्त वातावरण में काम करने की अनुमति देता है। स्रोत संरक्षण को लंबे समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक अनिवार्य घटक के रूप में मान्यता दी गई है। स्रोत संरक्षण की धारणा को ऐसे माहौल में बनाए नहीं रखा जा सकता है जहां निगरानी प्रचलित है और उचित प्रक्रिया या न्यायिक जांच से मुक्त है। इसके उपयोग के संपूर्ण और सार्वजनिक दस्तावेज़ीकरण के साथ-साथ इसके दुरुपयोग से बचने के लिए स्थापित जांच और संतुलन के बिना, निगरानी के प्रतिबंधित, गैर-पारदर्शी, गैर-रिकॉर्डेड राष्ट्रपति उपयोग का भी भयावह प्रभाव हो सकता है।

निजता की सुरक्षा के उपाय

संयुक्त राष्ट्र के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने लगभग हर सिद्धांत को अपनी कानूनी संरचना में शामिल किया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 12 में निजता को सबसे मौलिक आवश्यकता घोषित किया गया है। हालाँकि, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का केवल एक हिस्सा थी, और यह अनुच्छेद 19(2) के तहत सीमाओं के साथ आई थी। इस तथ्य के बावजूद कि मानहानि और बदनामी का सीमाओं के रूप में कोई स्थान नहीं है, प्रेस को अनैतिक तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।

प्रसार करने की स्वतंत्रता सहित प्रचार के अधिकार को रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में मान्यता दी गई थी, जहां न्यायालय ने घोषणा की थी कि प्रेस को प्रसार का अधिकार है। प्रेस का अधिकार उपरोक्त कारकों से उत्पन्न हुआ। हालाँकि, चूँकि निजता के अधिकार को हमारे संविधान में कोई स्वायत्त दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ रखा गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि निजता का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, और अनुच्छेद 21 में इसकी व्यापकता को निहित करना इसे न्याय नहीं देता है। अनुच्छेद 21 एक अंतरिम उपाय के रूप में कार्य कर सकता है, हालांकि एक उपाय की पेशकश करने के लिए, निजता के अधिकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, और निंदा यानी झूठे या अपमानजनक मौखिक बयान और मानहानि यानी झूठे और अपमानजनक लिखित या प्रतिबंधों के रूप में प्रकाशित बयान यूडीएचआर के सिद्धांतों की पहुंच को व्यापक बना सकते हैं।

नियंत्रण और संतुलन में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

भारत अपने विभिन्न कानूनों के माध्यम से निजता के अधिकार के उल्लंघन पर रोक लगाता है। यह उपकरण भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और अन्य कानून हैं जो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के तहत कुछ प्रकाशनों को “जब्त” घोषित कर सकती है। आर.राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1996) के मामले में न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक मूलभूत घटक है।

टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मैसर्स रामकुमार ज्वेलर्स (2012) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उनकी सहमति के बिना विज्ञापन में शोषण किया जाता है, तो आपत्ति यह नहीं है कि किसी को उनकी पहचान का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनकी पहचान का उपयोग कब और कैसे किया जाए। प्रचार के अधिकार में किसी की पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है। यहां निर्धारित सिद्धांतों की रजत शर्मा और अन्य बनाम अशोक वेंकटरमणी और अन्य (2019) के मामले में फिर से पुष्टि की गई थी।

निजता की आवश्यकता सभी मनुष्यों के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वास्तव में, लगभग पूर्ण अलगाव के साथ अलग-अलग सीमाएँ स्थापित करना व्यक्ति की मूलभूत माँग है। अपने व्यापक अर्थ में, निजता का तात्पर्य जानकारी का खुलासा न करना, यौन मामले, कॉर्पोरेट रहस्य और दूसरों द्वारा अवलोकन की कमी है।

अंत में आने से पहले निजता के अधिकार की पृष्ठभूमि पर आज के परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। पहले, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। चूंकि हमारे देश में न तो संविधान और न ही किसी अन्य कानून में निजता की अवधारणा को निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए इसे मान्यता देना केवल हमारे देश में न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। वास्तव में, यह धारणा अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है। हालाँकि, अगर हम यह देखने के लिए अपने देश में कई कानूनों को देखें कि निजता की अवधारणा कहां है, तो हमें निजता बनाए रखने के लिए कई उपाय स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र के प्राचीन कानून ने भी निजता की धारणा को स्वीकार किया है। वास्तव में, ऐतिहासिक कानूनी ग्रंथों में निजता के कानून को अच्छी तरह से समझाया गया है।

अर्थशास्त्र में, कौटिल्य निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चरण-दर-चरण विधि बताते हैं, जबकि मंत्रियों से परामर्श किया जाता है। हालाँकि, “निजी” की अवधारणा को प्राचीन या आधुनिक कानून में कभी भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी न्यायपालिका की नई संवैधानिकता की विकासशील प्रवृत्ति ऐसे कानून की आवश्यकता को मान्य करती है जो किसी की निजता और गरिमा की रक्षा करता है। इसके अलावा, निजता के अधिकार को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 12, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 17 और मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 8 में मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया गया है।

अब ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ व्यवसाय अपने सभी कर्मचारियों के ईमेल की निगरानी करते हैं। यह निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। इसके अलावा, कई सेल फोन प्रदाताओं ने एक ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें उपयोगकर्ता का फोन जहां भी जाता है उस स्थान का नाम प्रदर्शित करता है। इससे पीछा किए जाने का आभास होता है। यह किसी की आवाजाही की स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से सीमित करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी भी स्थिति में, निजता के अधिकार को अनिवार्य रूप से मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित करना होगा। भले ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निजता के स्वतंत्र अधिकार का निर्माण करती है, यह उन्हीं से निकला है जिसे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है।

निष्कर्ष

दोनों अधिकार सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार और पारदर्शी बनाए रखने में व्यक्तियों की सहायता करने के लिए हैं। अधिकांश समस्याओं को कानून, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं और पर्यवेक्षण प्रणालियों में स्पष्ट परिभाषाएँ लागू करके हल किया जा सकता है। उचित परिश्रम से यह सत्यापित किया जाएगा कि सूचना तक पहुंच और डाटा सुरक्षा नियमों के तहत व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषाएं सुसंगत हैं। इन अधिकारों को संतुलित करने और यह गारंटी देने के लिए कि डाटा सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार एक साथ काम करते हैं, उपयुक्त संस्थागत संरचनाएं और सार्वजनिक हित मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकारियों को जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवेदकों के साथ विनम्र तरीके से बातचीत करनी चाहिए।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here