क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ़ रेप ऑफ़ मेल इन इंडिया (भारत में पुरुष के बलात्कार का गंभीर विश्लेषण)

0
1429
Rape of man in India
Image Source- https://rb.gy/lvnj5p

यह लेख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान में कानून के छात्र Punit Kumar द्वारा लिखा गया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है। यह लेख धारा 375 पुरुष पर लागू होने या न होने के बारे  में प्रकाश डालता है।

सार (अब्स्ट्रेक्ट)

भारत में महिलाओं को पितृसत्तात्मक (पेट्रीअर्कल) समाज के हाथों बहुत कुछ झेलना पड़ा है। 18वीं शताब्दी के बाद से चीजें बदलने लगीं जब विभिन्न महिला कार्यकर्ता (वूमन एक्टिविस्ट) समूहों ने महिला प्रवर्तन (वूमन इन्फोर्समेंट) की दिशा में काम करना शुरू किया। आज तक विभिन्न महिला सशक्तिकरण (एंपावरमेंट) समूह हैं जो अभी भी उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। यह एक गैर-विवादित (नॉन – डिस्प्यूटेड) तथ्य (फैक्ट) है कि आज भारत की महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। हालाँकि, इन सभी वर्षों के दौरान जब महिलाओं को सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, ऐसा ही एक उपाय भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा (सेक्शन) 375 को लागू करना था और हाल ही में एक आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 था। इस लेख की शुरुआत में हम उन सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करेंगे जिनका सामना महिलाएं प्राचीन काल से करती आ रही हैं, फिर हम आगे धारा 375 की ओर बढ़ेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे कि धारा 375 के तहत महिलाओं को दी गई शक्ति ने पुरुषों के लिए कैसे खतरा पैदा किया है। अंत में हम चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों को न्याय के साथ सर्वोत्तम सेवा दी जा सके।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

विभिन्न लिंगों (जेंडर्स) के मनुष्यों के बीच असमानता (इनिक्वालिटी) हमारे समाज के सबसे काले पक्षों (डार्केस्ट साइड) में से एक रही है, लेकिन उनके बीच असमानता आधुनिक समाज में पैदा हुई दुविधा (डिलेम्मा) नहीं है, यह हमारे देश की आजादी से बहुत पहले बनाई गई थी। भारत के समाज ने हमेशा पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना है, इस प्रकार भारत में पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण हुआ।

महिलाओं का सामाजिक मूल्य (वैल्यू) वर्ग, जाति, क्षेत्र (रीजन) आदि के संबंध में बहुत अलग था। पूरे देश में महिलाओं द्वारा एक समान व्यवहार (यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट) नहीं किया गया था। कुल मिलाकर देश के ज्यादातर भागों में संपत्ति के अधिकार (राइट टू प्रॉपर्टी), सम्मान आदि के मामले में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था। यह अलग व्यवहार प्राचीन काल से मौजूद था।

भारत में मुगल काल के दौरान इनमें से कई भिन्नताओं (वेरिएशन) को तटस्थ (न्यूट्रल) लाया गया क्योंकि मुस्लिम कानून ने संपत्ति का अधिकार प्रदान करके पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा दिया। लेकिन फिर भी कई असमानताएँ थीं जो समाज में महिलाओं को नीचा दिखाती थीं। इसके परिणामस्वरूप, पर्दा प्रथा जैसी परंपराएं उभरीं जो भारतीय समाज में महिलाओं के अपमानजनक (इंसल्ट) मूल्य के लिए आत्म-व्याख्यात्मक (सेल्फ एक्सप्लानेटरी) थीं।

अन्य प्रमुख धर्म को ध्यान में रखते हुए “हिंदू धर्म” के बारे में देखा जाए तो इस धर्म की विभिन्न प्रथाएं भारत में महिलाओं के निर्वासित जीवन (अबेस्ड लाइफ) के लिए स्व-व्याख्यात्मक थीं। सती, बाल विवाह जैसी इस धर्म की प्रथाएं उन प्रथाओं में से थीं, जो महिलाओं को बुनियादी मानवाधिकारों (बेसिक ह्यूमन राइट्स) से वंचित करती थीं, परिणामस्वरूप वे पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़िवादी (स्टीरियोटिपिकल) सोच से बंधी हुई थीं।

महिलाओं को केवल यौन सुख के लिए एक प्रजाति (स्पेसी फॉर सेक्सुअल प्लेजर) के रूप में माना जाता था जो कि एक प्रतिशोधी (विंडिक्टिव) तथ्य है क्योंकि भारत के मध्यकालीन इतिहास के अनुसार राजा, रईस और उच्च अधिकारी एक से अधिक पत्नी रखते थे और महिलाओं को बोलने या सुझाव देने के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित (डिनाय) करते थे। उनमें, महिलाओं को भी बुनियादी मानव अधिकार से वंचित किया गया था और महिलाओं के उत्पीड़न (हरासमेंट) की सजा के लिए कोई सख्त या समान कानून नहीं थे।

18वीं शताब्दी में चीजें बदलने लगीं क्योंकि कई पुरुष जो महिलाओं पर अपनी श्रेष्ठता लादते आए है इससे अभिभूत (ओवरव्हेल्म) कराते थे, उनके लिए कुछ लोगों का एक समूह उभरा, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को पहचाना और दयनीय (मिजरेब्ल) जीवन में सुधार के उद्देश्य से हमारे देश में महिलाओं की और महिला सशक्तिकरण समूहों की आवाज को प्रोत्साहित करना शुरू किया। 

भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान, भारत के लोगों ने कई सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया जो अंत में एक सकारात्मक (पॉजिटिव) तरीके से भारतीय संस्कृति के विकास की ओर ले जाते हैं, अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और भारत में महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं। 1829 में, सबसे बड़ी पहलों में से एक लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी, जब उन्होंने नियम XVII के तहत सती के लिए उकसाने (प्रोवोक) को अपराधीकरण (क्रिमिनलाईज) करने का आदेश पास किया था।

महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए कुछ प्रावधान (प्रोविजन) बनाए गए थे जो उन्हें सामाजिक बुराइयों से बचाते थे, ऐसा ही एक प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1840 की धारा 375 था जो वास्तव में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और देश में बलात्कार के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए बनाया गया था। इन वर्गों का गठन (फॉर्म) महिलाओं के दयनीय जीवन के अनुसार किया गया था, इसलिए वे महिलाओं की सुरक्षा के पक्ष में थे, जिससे पुरुषों को खुद पर सबूत का बोझ (बर्डन ऑफ़ प्रूफ़) डालना पड़ा, लेकिन आधुनिक दिनों में जब पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के मामले में एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन धन, अपमान (हुमिलेशन), प्रतिशोध (वेंगिएंस), आदि जैसे विभिन्न साधनों के लिए इस धारा का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया है।

धारा (सेक्शन) 375

महिलाओं को रेप से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को तैयार किया गया था। भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 375 के तहत बलात्कार का अर्थ- बलात्कार जो एक पुरुष ने किए हुए कृत्य को “बलात्कार” कहा जाता है यदि वह- 

(A) अपने लिंग को किसी भी हद तक योनि (वजाईना), मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा (एनस) में प्रवेश करता है या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या 

(B) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, सम्मिलित (इंसर्ट) करता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या 

(C) किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर (म्यान्यूपुलेट) करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी हिस्से में प्रवेश हो सके या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर हो; या 

(D) एक महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या निम्नलिखित सात विवरणों (डिस्क्रिप्शन) में से किसी के तहत आने वाली परिस्थितियों में उसे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है:

  1. उसकी मर्जी के खिलाफ।
  2. उसकी मर्जी के बिना।
  3. उसकी सम्मति (परमिशन) से, जब उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध (इंटरेस्टेड) है, मृत्यु या चोट के भय में डालकर उसकी सम्मति प्राप्त की गई हो।
  4. उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वो वह पुरुष है जिससे वह कानूनी रूप से या खुद को विवाहित मानती है।
  5. उसकी सम्मति से जब ऐसी सम्मति देते समय, मानसिक अस्वस्थता (अन सांउडनेस ऑफ़ माइंड) या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य मूढ़तापूर्ण (स्टूपिफाइंग) या हानिकारक पदार्थ के प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) के कारण, वह उस की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ (इंकेपेबल) है। जिस पर वह सहमति देती है।
  6. उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो।
  7. जब वह सहमति संप्रेषित (कम्युनिकेट) करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) 1: इस धारा के प्रयोजनों (पर्पज) के लिए, “योनि” में लेबिया मेजा (लेबिया मजोरा) भी शामिल होगा।

स्पष्टीकरण 2: सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता (अन इक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट) है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार (नॉन वर्बल कम्युनिकेशन) के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन कृत्य में भाग लेने की इच्छा को संप्रेषित (स्पेसिफाई) करती है:

बशर्ते कि एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण, यौन गतिविधि के लिए सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा।

अपवाद (एक्सेप्शन) 1: चिकित्सा प्रक्रिया (मेडिकल प्रोसीजर) या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।

अपवाद 2: पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसकी पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं है।

सत्ता का दुरुपयोग (अब्यूज ऑफ़ पॉवर)

धारा 375 को शुरू में भारत को एक सुरक्षित स्थान बनाने और भारत में एक समतावादी (एगालिटारियन) समाज बनाने के लिए विकसित किया गया था, यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके दयनीय और असहाय सामाजिक मूल्य के लिए एक कवच बनाने की आवश्यकता है। लेकिन 2012 के बाद निर्भया रेप केस के बाद पूरा देश सदमे में था, यह महसूस किया गया कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। 2013 में समय की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, इसने आपराधिक कानूनों को एक अपवाद के रूप में उकेरा (कार्वड), जो यह था कि यदि कोई महिला किसी पुरुष पर यौन उत्पीड़न या बलात्कार का आरोप लगाती है तो उस झूठ को साबित करने का बोझ उस आदमी (आरोपी) पर होगा, यह साबित करने के लिए कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं और वह निर्दोष है और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यह एक अपवाद था क्योंकि शेष आपराधिक कानूनों में सबूत का भार शिकायतकर्ता पर होता है। धारा 375 के संबंध में प्रयुक्त प्रसिद्ध कहावतों में से एक है “एक पुरुष निर्दोष साबित होने तक दोषी है और एक महिला दोषी साबित होने तक निर्दोष है”।

महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें पितृसत्तात्मक समाज में सुरक्षित महसूस कराने के लिए जो कानून बनाए गए थे, वे जल्द ही झूठे आरोपों से समाज में पुरुषों की गरिमा का हनन (इन्फ्रिंजमेंट) करने वाली तलवार में बदल गए या यह कहा जा सकता है कि महिलाओं ने उसी कानून का उपयोग एक हथियार की तरह करना शुरू कर दिया जो उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था और यह हमारे आधुनिक समाज में पुरुषों के लिए खतरा है, जहां महिलाओं को हमारे इतिहास की तुलना में काफी हद तक सशक्त किया गया है, लेकिन फिर भी महिला सहायता समूह और अन्य समुदाय पूर्ण महिला सशक्तिकरण के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं जैसा कि कुछ में है पश्चिमी देश, ये समूह और जनता की सहानुभूति इन समूहों और जनता की सहानुभूति का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा अपने भ्रामक (डिसेप्टिव) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। धारा 375 में स्पष्ट रूप से दो शब्दों इच्छा और सहमति का प्रयोग किया गया है।

धारा 375 के संबंध में इच्छा का मतलब संभोग (सेक्सुअल इंटरकोर्स) में लिप्त होने की इच्छा होना है जबकि संभोग में शामिल होने के लिए सहमति (कंसेंट) का होना जरूरी है। समकालीन (कंटेम्पररी) दुनिया में महिलाओं द्वारा सहमति के संदर्भ में इस प्रावधान का दुर्भावनापूर्ण रूप से उपयोग किया गया है, महिलाएं पुरुष पर उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाती हैं जो पुरुषों पर बदला लेने, पैसे लेने या समाज में पुरुष को अपमानित करने के द्वेष के साथ और शो का आनंद लेने के लिए सबूत का बोझ स्थानांतरित करती है। जबकि ऐसे मामलों में चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है और वह यह है कि संभोग हुआ या नहीं और यदि ऐसा होता है तो सहमति दी गई थी। हमारे समकालीन दुनिया में जो समस्या उत्पन्न हुई वह यह है कि महिलाएं या तो मौखिक सहमति देकर संभोग करती हैं और बाद में इनकार कर देती हैं या वे कोई संभोग नहीं करती हैं और पुरुषों पर झूठा आरोप लगाती हैं कि उन्होंने उनकी सहमति के बिना ऐसा किया। दोनों ही मामलों में आदमी पर सबूत का बोझ होता है और उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख के अनुसार बलात्कार के हर 4 मामलों में केवल 1 को ही दोषी ठहराया जाता है जो एक उच्च विश्वास पैदा करता है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी साबित नहीं होने वालों के बलात्कार के आरोपी के निर्दोष होने की उच्च संभावना है और झूठे आरोप लगाए गए। भारत की दोषसिद्धि (कनविक्शन) दर 32% है, यह इस तथ्य के लिए स्वयं व्याख्यात्मक है कि भारत में बलात्कार के संबंध में कई झूठी शिकायतें दर्ज हैं। लेकिन हमारे समाज की दुखद वास्तविकता यह है कि हम केवल महिलाओं के लिए शोक करते हैं जब वह घटना के बारे में कोई सटीक जानकारी होने के बावजूद किसी पुरुष पर आरोप लगाती है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन यहां तक ​​​​कि मीडिया भी न तो दृश्य के जरिए और न ही शाब्दिक माध्यमों के जरिए पुरुषों के बारे में बोलना पसंद करता है। बेगुनाही बल्कि अन्य नारीवादी (फेमिनिज्म) या महिला सशक्तिकरण समूह के साथ जाना पसंद करते हैं, समाज में उस आरोपी पुरुष को अपमानित करने की आभा (औरा) विकसित करते हैं या यह कहा जा सकता है कि जैसे ही उसके खिलाफ आरोपों को समाज द्वारा सुना जाता है, उसे अक्सर दोषी घोषित किया जाता है।

2014 में, दिल्ली महिला आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच दर्ज किए गए सभी बलात्कार के मामलों में से 53.2% झूठे निकले। इस आंकड़े को पुरुषों के अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लासपूर्वक उद्धृत (सायटेड) किया गया था और यह निंदा करने के लिए कि बलात्कार या यौन हिंसा के बारे में बोलने वाली महिलाएं, सभी संभावनाओं में झूठ बोल रही थीं या पुरुषों से बदला ले रही थीं। आयोग के अनुसार अधिकांश आयोगों में शिकायतकर्ता मुकर गया और अंत में, यह पता चला कि इस तरह की शिकायत दर्ज करने का एकमात्र कारण बदला लेना या गणना (स्कोर) भी था। हालाँकि, ऐसे मामलों ने निर्दोष पुरुषों को संपत्ति, धन या महिलाओं की किसी अन्य वांछित (डिजायर्ड) इच्छा के लिए ब्लैकमेल करने का साधन भी प्रदान किया।

लेकिन यह अंत नहीं था, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2012 में बरी होने की दर 45% थी लेकिन 2013 में यह 76% हो गई यह एक ही वर्ष में 22% की प्रत्यक्ष वृद्धि थी। एन डी टी वी समाचार के अनुसार धन या संपत्ति के लिए जबरन वसूली या बदला लेने जैसे विभिन्न भ्रामक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं। बलात्कार के मामलों में भारत में इतनी अधिक बरी होने के बाद भी, हर साल दर्ज किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या तेज दर से बढ़ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की शमीना शफीक ने रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा “यह दुखद है कि लोग बलात्कार कानूनों का दुरुपयोग कर हिसाब चुकता कर रहे हैं, जबकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पास वास्तविक मामलों में मुड़ने के लिए कहीं नहीं है। अगर यह चलन निकला तो वे हिम्मत कैसे जुटाएंगे? पीड़िता का परिवार भी उसे शिकायत करने से रोकेगा। यह कथन और उपर्युक्त तथ्य और आंकड़े किसी भी आम व्यक्ति के लिए यह निर्णय करने के लिए बेहतरीन सबूत हैं कि धारा 375 के तहत महिलाओं को दी गई ढाल अब तलवार में बदल गई है जो समाज में निर्दोष पुरुषों की प्रतिष्ठा का वध कर रही है।

पुरुषों के लिए खतरा (थ्रेट टू मेनफ़ोक)

  • आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने धारा 375 के दायरे को चौड़ा करने के तुरंत बाद झूठे मामलों का अनुभव किया। इसके अनुसार पीड़ित का एक मात्र बयान एक आदमी को सलाखों के पीछे ला सकता है। पुलिस अधिकारियों को कानून द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, पुलिस को महिला के सुरक्षात्मक उपायों के लिए पुरुष को हिरासत में लेना पड़ता है, सभी जांच प्रक्रिया बाद में होती है। महिलाओं को प्रदान की गई शक्ति की इस स्थिति ने कई झूठे आरोप लगाए हैं।
  • 2013 में रिपोर्ट किए गए लोकप्रिय मामलों में से एक, जिसने सभी समाचार चैनलों के बीच कवरेज लिया, वह था “बठिंडा रेप केस” हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मामले का विवरण “चंदिगढ़ से उसके अपहरण और उसके बाद यहां डंपिंग की एक मोगा महिला की कहानी” के रूप में प्रकाशित किया गया था। जिसमे चलती कार में गैंगरेप का हादसा झूठा निकला।
  • उसने अपने प्रेमी की पत्नी को फंसाने के लिए पीड़ित के रूप में पेश किया, जिसने उसे एचआईवी संक्रमित सुइयों से प्रहार करके हत्या के प्रयास के आरोप में जेल में डाल दिया था। जब उसने कहानी बनाई तो वह जमानत पर बाहर थी।
  • पुलिस ने संदिग्ध गुरवीर कौर (24) के साथ रोहताश कुमार को भी गिरफ्तार किया है, जिसने महिला को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाने का दावा किया था. आरोपी गुरवीर कौर, रोहताश, रमेश और सुनील कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 195 (किसी को उम्रकैद दिलाने के लिए झूठे सबूत जमा करना), 211 (घायल करने के इरादे से झूठा आरोप) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं। 
  • बलात्कार को साबित करना आसान बनाने के लिए इस योजना में गुरवीर कौर और रोहताश कुमार के बीच सहमति से सेक्स भी शामिल था।
  • एक साल पहले, गुरवीर और उसके प्रेमी, सुनील कुमार पर सुनील की पत्नी को इस हद तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था कि कभी-कभी उसे बिना नसबंदी (वेसेक्टमी) वाली सुइयों से भी प्रताड़ित किया जाता था, जिससे उसे एचआईवी-एड्स हो जाता था। बार-बार होने वाले हमले से निशाना अंधा हो गया और शुक्रवार को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) के डॉक्टरों ने उसकी आंखों का ऑपरेशन किया।
  • पिछले साल जनवरी में, पीड़िता के पिता ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) के पास मामले को लेकर जाने के बाद गुरवीर और सुनील पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था। अबोहर जेल में उनकी रोहताश और रमेश से दोस्ती हो गई और उन्हें साजिश में भागीदार बना लिया।
  • पुलिस महानिरीक्षक (इंस्पेक्टर जनरल) निर्मल सिंह ढिल्लों ने सोमवार को यहां कहा, “जेल में बंद सुनील कुमार समेत सभी चार संदिग्ध अब फर्जी सामूहिक बलात्कार मामले में संदिग्ध हैं।” रमेश की तलाश की जा रही है। गुरवीर कौर और रोहताश ने रेप को साबित करने और अपने दुश्मनों को सलाखों के पीछे डालने के लिए सहमति से सेक्स किया था।”
  • हाल ही में एक 75 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ उसकी उम्र से बहुत कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था, 75 वर्षीय व्यक्ति जो पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था और इतना बूढ़ा था कि वह मुश्किल से चल सकता था उनके खिलाफ युवती से दुष्कर्म करने का आरोप किया गया था। उन्हें इस कृत्य के लिए 6 महीने की कैद भुगतनी पड़ी जिसके बाद वह जमानत पर छूट गए लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथों बलात्कार का आरोप लगाने के लिए अपमान सहना पड़ा। लेकिन आखिरकार उसे न्याय तब मिला जब अदालत को सच्चाई का पता चला जब उन पर आरोप लगाने वाली महिलाओं ने उसकी गवाही पर सहमति जताई कि यह पैसे और संपत्ति के लिए किया गया था। हालाँकि उसे अंत में न्याय मिला, लेकिन इस पूरी घटना को देखकर कोई कुछ नहीं कर सकता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपने 6 महीने के कारावास और अपमान के दौरान क्या किया, उसे एक ऐसे कृत्य के लिए समाज के हाथों पीड़ित होना पड़ा, जो उसने कभी प्रतिबद्ध नहीं किया।
  • बीबीसी समाचार ने गुप्ता नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था, जो 44 साल का था और उस पर एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिसे वह कुछ संपत्ति दिखाने के लिए निकला था, पता चला कि महिलाओं को असली के एक कर्मचारी द्वारा मजबूर किया गया था। एस्टेट एजेंट जिसे उसने पैसे का गबन करते पकड़ा था। हालांकि वह निर्दोष साबित होने के बाद मामले से बाहर हो गए लेकिन इसमें 8 महीने लग गए। और उन आठ महीनों के दौरान गुप्त ने समाज में अपनी गरिमा का हर टुकड़ा खो दिया; उनके परिवार को भी भुगतना पड़ा।
  • बलात्कार के झूठे आरोप की पीड़िता उतनी ही बदतर होती है जितनी बलात्कार की शिकार। बलात्कार का झूठा आरोप लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति उस सदमे, आघात, उपहास और अपमान की कल्पना नहीं कर सकता है। न केवल आदमी बल्कि उसके परिवार या उसके करीबी भी विभिन्न परिणाम भुगतते हैं, अलगाव (आइसोलेशन) और उपहास उनमें से कुछ हैं। उसका भविष्य चकनाचूर (शाट्टर) हो जाता है और समाज द्वारा झेला गया अपमान और अपमान किसी को भी इतना मुश्किल से तोड़ने के लिए काफी है कि वे पहले की तरह जीने की सोच भी नहीं सकते।
  • ये ऊपर बताए गए मामले इस बात के कुछ उदाहरण हैं कि गैर-लैंगिक तटस्थ कानून के कारण पुरुष कितनी बुरी तरह पीड़ित हैं। यह परिदृश्य (सीनेरियो) दुनिया भर में सभी को आश्चर्यचकित कर सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ‘भारत’ में वास्तव में क्या हो रहा है। दर्ज किए गए ये झूठे बलात्कार के मामले न केवल पुरुषों के लिए खतरा हैं बल्कि वे हमारे देश के लिए एक परजीवी (पैरसाईट) के रूप में भी काम करते हैं क्योंकि यह भारत की अपराध दर को बढ़ाकर दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा को खराब करता है।

निष्कर्ष और सुझाव (कंक्लूज़न एंड सजेशंस)

धारा 375 के तहत महिलाओं को दिए गए अधिकारों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया था ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें और स्वतंत्रता के साथ रह सकें और पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा और इसलिए भारत में एक समतावादी समाज का विकास होता, लेकिन इसके बाद चीजें गलत हो गईं। 2013 का आपराधिक (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया जिसने महिलाओं के हाथ में अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की और फिर समाज को एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया यह कृत्य पुरुषों के लिए खतरा बन गया। तब से झूठे आरोपों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और आपराधिक (संशोधन), 2013 का अधिनियम अब केवल न्याय के बारे में नहीं है; यह पुरुषों के लिए खतरा पैदा करने के बारे में भी है।

धारा 375 और द क्रिमिनल (संशोधन), 2013 के अधिनियम के निर्माताओं की धारा 375 के संबंध में केवल एकतरफा दृष्टि थी, उन्होंने केवल महिला सुरक्षा के बारे में सोचा लेकिन समाज में निर्दोष पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं बनाया। इसलिए, आमतौर पर यह बहस उठती है कि हम निर्दोष लोगों को समाज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान (धारा 375) को लिंग तटस्थ बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह न्याय के अंतिम टुकड़े को छीन लेगा जो यह धारा प्रदान करती है, क्योंकि यह उन महिलाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करेगा जिन्हें वास्तविक बलात्कार का मामला दर्ज करना है। फिर सवाल उठता है: क्या किया जा सकता है? इस तरह की स्थिति में, विधायिका और न्यायपालिका (लेजिस्लेचर एंड ज्यूडिशियरी) को न्याय के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है।

रेप के मामलों में न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल काफी पुराना है। एक गतिशील समाज में रहते हुए, कानूनों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि यह समय की आवश्यकता के जैसा हो और आने वाले समय में और अधिक कुशल हो सके।

मेरी राय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय का गुण कायम है, न्यायिक और विधायिका को उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसे मैं “बलात्कार के मामले में झूठी गवाही” नीति (पॉलिसी) कहता हूं। इस नीति को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि यह बलात्कार के झूठे आरोप की पीड़िता को न्याय दिला सके। सजा (कारावास) इतनी लंबी होनी चाहिए कि महिलाओं को इस बात का अंदाजा हो जाए कि अगर वे समाज के किसी भी निर्दोष पुरुष के खिलाफ झूठे आरोप लगाती हैं तो उन्हें क्या भुगतना होगा, साथ ही उन्हें मुकदमे के दौरान पुरुषों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया जाना चाहिए। इसमें कोर्ट फीस, मुकदमेबाजी फीस और अन्य परिसमापन नुकसान शामिल हो सकते हैं।

हर्जाना (डैमेजेस) और महिलाओं को सजा भुगतना (कंपेंसेट) यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुष मुकदमे के दौरान उनके द्वारा खोई गई गरिमा को वापस पा सकें क्योंकि जब महिलाओं को कारावास भुगतना होगा तो यह जोर से और स्पष्ट संदेश देगा कि आरोपी निर्दोष था, सच्चाई यह होगी ऊंची उड़ान भरें और मुकदमे के दौरान व्यक्ति को उसके द्वारा झेले गए आघात से आसानी से उबरने में मदद मिलेगी। हालाँकि, यह सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी यह मॉडल “न्याय” के सर्वोत्तम हित में काम करेगा और आज के समाज में पहले से उपयोग में आने वाले मॉडल की तुलना में अधिक कुशल होगा।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here