गुड फेथ एज एन एक्सेप्शन अंडर इंडियन पीनल कोड,1860 (भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत एक अपवाद के रूप में सद्भावना)

0
912
Good faith as an exception under IPC 1860
Image Source- https://rb.gy/c8lu0u

यह लेख रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, बैंगलोर के तीसरे वर्ष के छात्र Kashish Kundlani द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, हम भारतीय दंड संहिता के तहत सद्भावना की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय (इंट्रोडक्शन)

क्या आपने कभी ‘अच्छे विश्वास’ (गुड फेथ) को परिभाषित (डिफाइन) करने के बारे में सोचा है? ‘अच्छे विश्वास’ को परिभाषित करना बहुत कठिन है। यहां तक ​​कि दैनिक आधार (डेली बेसिस) पर हम इसे परिभाषित करते हैं कि क्या बुरा नहीं है या क्या बुरा है लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि क्या अच्छा है, हम अक्सर इसे नकारात्मक (नेगेटिव) तरीके से परिभाषित करते हैं। यहां तक ​​कि भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) में भी इसे नकारात्मक तरीके से परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता के दौरान, अच्छे विश्वास को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि किसी भी मामले में किसी व्यक्ति के इरादे को तय करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे उसने एक वास्तविक (एक्चुअल) तरीके से काम किया है यानि अच्छे विश्वास या बुरे इरादे से किया है।

भारतीय दंड संहिता के तहत अच्छा विश्वास (गुड फेथ अंडर इंडियन पीनल कोड)

भारतीय दंड संहिता की धारा 52 अच्छे विश्वास को परिभाषित करती है। उचित देखभाल और ध्यान के बिना, कुछ भी नहीं करने के लिए कहा जाता है या यह माना जाता है कि यह (अच्छे विश्वास) में किया गया है।

‘उचित सावधानी और ध्यान के साथ’ इस अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) का प्रयोग केवल इस धारा में किया गया है और कहीं परिभाषित नहीं किया गया है।

न्यायालयों ने अपने निर्णयों और व्याख्याओं (इंटरप्रिटेशन) के आधार पर इसे समझाने का प्रयास किया है।

तर्क (लॉजिक) के आधार पर, अच्छे इरादे, उचित देखभाल या विशेष जानकारी के साथ, अच्छे विश्वास में किए गए कार्य का निर्धारण (डिटरमिनेशन) करते समय एक महत्वपूर्ण कारक (फैक्टर) है।

किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की छानबीन करने के लिए उसकी मौजूदा परिस्थितियों (सर्किमस्टेंस), क्षमता और बुद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अनिवार्य (एसेंशियल)

  • तर्क और कारण;
  • एक अच्छे इरादे के साथ;
  • उचित देखभाल; तथा
  • विशेष जानकारी या कौशल (स्किल) के साथ।

किए गए कार्य को निर्धारित करने के लिए प्रमुख बिंदु (पॉइंट्स) हैं।

किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक सहमति से की गई मृत्यु का कारण न बनने वाला कार्य (एन एक्ट नॉट इनटेन्डिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर ए पर्सनस बेनिफिट)

भारतीय दंड संहिता की धारा 88 परिभाषित करती है कि जहाँ इरादा किसी को जान से मारने का नहीं है, लेकिन ऐसे किसी भी कारण से यह नुकसान पहुंचता है, या यह जानबूझकर कर्ता (परफ़ॉर्मर) द्वारा किया जा सकता है, या कर्ता जानता है कि इससे नुकसान की संभावना है, कोई भी व्यक्ति जिसके लाभ के लिए यह सद्भावपूर्वक (गुड फेथ) किया गया है और साथ ही स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति ने उस नुकसान को झेलने या उस नुकसान का जोखिम लेने की सहमति दी है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा।

चित्रण (इल्लस्ट्रशन) 

‘C’, एक सर्जन, जो यह जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन के परिणामस्वरूप ‘W’ की मृत्यु हो सकती है, जो गले के कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उसकी मृत्यु का कोई इरादा नहीं है और वह अच्छे विश्वास और W के लाभ के लिए ऑपरेशन करता है, वह भी उनकी सहमति से। यहाँ ‘C’ ने कोई अपराध नहीं किया है।

एक बच्चे, या पागल व्यक्ति के लाभ के लिए, या अभिभावक की सहमति से एक कार्य सद्भावपूर्वक किया जाता है (एन एक्ट इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड,ओर इनसेन पर्सन, ओर बाय कंसेंट ऑफ ए गार्जियन)

भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में कहा गया है कि कोई भी कार्य सद्भावपूर्वक और उस व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाता है जो बारह वर्ष से कम आयु का है, या जो विकृत (अनसाउंड) दिमाग का है, अभिभावक (गार्जियन) या किसी अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रभारी जो वैध है, या तो स्पष्ट रूप से या निहित (इम्प्लॉइड) रूप से, तो यह अपराध नहीं है, भले ही इससे व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना हो।

अपवाद (एक्सेप्शन)

  • यदि कर्ता जानबूझकर मृत्यु का कारण बने का प्रयास करता है तो कर्ता इस धारा के तहत अपना बचाव नहीं कर सकता है।
  • यदि कर्ता जानता है कि उसके कार्यों से मृत्यु, कोई गंभीर बीमारी या दुर्बलता होने की संभावना है तो कर्ता अपना बचाव नहीं कर सकता।
  • यदि कर्ता स्वेच्छा (वॉलंटरी) से गंभीर चोट पहुंचाता है या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह इस धारा के तहत अपना बचाव नहीं कर सकता है।
  • यदि कर्ता किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है तो उसे इसके तहत संरक्षित (प्रोटेक्ट) नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ‘T’ ने अपने बच्चे के लाभ के लिए, जिसके हाथ में संक्रमण (इन्फेक्शन) है, डॉक्टर को उसका हाथ काटने की सहमति दी, इस तथ्य से अवगत होने के कारण कि इस तरह के ऑपरेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है वह अपने बच्चे की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। इस अपवाद के कारण ‘T’ को दोषी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि उसका इरादा अपने बच्चे को ठीक करने का है।

धारा 92: सहमति के बिना सद्भावपूर्वक किया गया कार्य (अंडर सेक्शन 92 एन एक्ट डन इन गुड फेथ विथाउट द कंसेंट)

धारा 92 परिभाषित करता है कि एक भी कार्य या वस्तु अपराध नहीं है यदि ऐसे कारण मौजूद हैं तो:

  • यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है जिसके लाभ के लिए यह सद्भावपूर्वक किया जाता है, भले ही व्यक्ति की सहमति के बिना, और
  • यहां तक ​​कि जब परिस्थितियां ऐसी थीं कि उस व्यक्ति के लिए सहमति व्यक्त करना असंभव था, या
  • कि वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ था, और
  • उस व्यक्ति के पास कोई अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो उस पर कानूनी रूप से आरोपित हो, जिससे समय पर सहमति प्राप्त करना संभव हो ताकि लाभ हो।

अपवाद (एक्सेप्शन)

  • कर्ता इस धारा का लाभ नहीं उठा सकता है यदि वह जानबूझकर मौत का कारण बनता है या जानबूझकर मौत का कारण बनने का प्रयास करता है।
  • यदि कर्ता जानता है कि ऐसा कार्य यदि किया गया तो परिणाम में मृत्यु होने की संभावना है तो उसे इस धारा के तहत लाभ नहीं मिल सकता है।
  • कर्ता को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने या यहाँ तक कि चोट पहुँचाने का प्रयास करने के लिए अधिनियम का विस्तार नहीं करना चाहिए।
  • किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने के लिए कर्ता को अपने कार्य में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

चित्रण (इल्लस्ट्रशन)

  • रात में ‘R’ गाड़ी चला रहा था और अचानक उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त (क्रॅश) हो गई और वह बेहोश हो गया। ‘S’, एक सर्जन,जिसे पाता है कि सर्जरी की जानी है। तो ‘S’ ‘R’ की सहमति के बिना लेकिन अच्छे विश्वास में और उसके लाभ के लिए ‘R’ को राय बनाने की शक्ति हासिल करने से पहले सर्जरी करता है। यहाँ ‘S’ ने कोई अपराध नहीं किया है।
  • ‘Y’ को एक बाघ ने उठा लिया। ‘D’ ने यह देखा और फिर बाघ पर गोली चला दी, यह जानते हुए कि बाघ पर गोली चलाने से ‘Y’ भी मर सकता है, लेकिन वह उसे बचाने के लिए अच्छे विश्वास के साथ ऐसा करता है। गोली घायल ‘Y’ को लगी। यहां ‘D’ ने कोई अपराध नहीं किया है।
  • प्रियंका अपने बच्चे पार्थ के साथ एक ऐसे घर में हैं, जिसमें आग लगी हुई है। दोनों को बचाने के लिए बाहर कुछ लोग कंबल ओढ़े खड़े हैं। घर के ऊपर से प्रियंका अपने बच्चे को यह जानकर छोड़ देती है कि इस काम से मौत होने की संभावना है लेकिन उसे मारने का इरादा नहीं है और उसे बचाने के लिए सद्भावना है। यहां प्रियंका ने कोई अपराध नहीं किया है और अगर बच्चा गिरने से मर भी जाता है तो भी उसे इस अपराध के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

धारा 92 की अनिवार्यता (एसेंशियल ऑफ सेक्शन 92)

  • नुकसान झेलने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया कार्य।
  • किया गया कार्य अच्छे विश्वास में होना चाहिए।
  • व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने का कोई समय नहीं था।
  • जहां उस व्यक्ति की सहमति का संकेत देना असंभव है।
  • सहमति प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति का कोई अभिभावक या कानूनी प्रभारी नहीं था।

अच्छे विश्वास में किया गया संचार (कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ)

भारतीय दंड संहिता की धारा 93 सद्भावपूर्वक किए गए संचार (कम्युनिकेशन) को परिभाषित करती है।

इसमें कहा गया है कि अगर किसी और को अच्छे विश्वास में और उस व्यक्ति के लाभ के लिए कुछ भी बताया जाता है तो यह अपराध नहीं है, भले ही संचार द्वारा व्यक्ति को कोई नुकसान हो।

चित्रण (इल्लस्ट्रेशन)

सिया, एक सर्जन, अपने रोगी को बताती है कि वह अपनी लाइलाज (इंक्यूरेबल) बीमारी के कारण अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। झटके से मरीज की मौत हो जाती है। यहां सिया ने कोई अपराध नहीं किया है, हालांकि वह जानती थी कि जानकारी उसे प्रभावित कर सकती है।

केस कानून (केस लॉज़)

दोरास्वामी पिल्लई बनाम राजा-सम्राट 3 मार्च 1903 (दोरास्वामी पिल्लई व. द किंग-एम्परर ऑन 3 मार्च 1903)

इस मामले में आरोपी के संदिग्ध चरित्र (सस्पीशियस करैक्टर) के तहत पुलिस कांस्टेबल ने आधी रात को एक अन्य कांस्टेबल के साथ उसके घर का दौरा किया और घर में उसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए उसका दरवाजा खटखटाया।

कांस्टेबल उसकी गतिविधियों (एक्टिविटी) को देखना चाहता था, हालांकि यह शिकायतकर्ता (कम्प्लेनेंट) को घर में आने या आधी रात को उसके दरवाजे पर दस्तक देने के कारण उसे झुंझलाहट (एनॉयंस) और असुविधा का कारण बनने के लिए अधिकृत (ऑथोराइज़) नहीं करता है।

यदि कोई पुलिस कांस्टेबल किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों या उपस्थिति को देखने के लिए घर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट से सार्वजनिक आदेश (पब्लिक आर्डर) की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक आदेश प्राप्त करने के बाद भी यह एक वैध तरीके से किया जाना चाहिए, न कि उसके घर में अतिचार (ट्रेसपास) करके या ऐसा करने के लिए किसी अन्य गैरकानूनी तरीके का चयन करके।

पता चला कि आरक्षक द्वारा दस्तक देने के बाद आरोपी बाहर आया और गाली गलौज कर शिकायतकर्ता को धक्का दिया और बाद में लाठी भी उठाई ताकि उसे धमकाया जा सके।

आरोपी को उसके द्वारा किए गए हमले के इस कृत्य के तहत दोषी माना जाएगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि यह संपत्ति की निजी रक्षा के अभ्यास में है।

यह माना गया कि पुलिस कांस्टेबल को भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के तहत घर-अतिचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि पुलिस द्वारा अपनाया गया तरीका उचित नहीं था और आरोपी का अपमान भी किया गया था और धारा 104 के तहत आरोपी के कार्यों को उचित ठहराया। परिणामस्वरूप उन्हें आरोपों से बरी कर दिया और नेकनीयती से काम करने के लिए धारा 52 के तहत पुलिस कांस्टेबल को कोई बचाव भी नहीं दिया।

30 अप्रैल, 1887 को सुकारू कोबिराज बनाम महारानी (सुकारू कोबिराज व. द  एम्प्रेस ऑन 30 अप्रैल, 1887)

इस मामले में, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत सत्र न्यायालय द्वारा इस आधार पर दोषी ठहराया गया था कि वह एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन करके मरीज की मौत का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप खून बह रहा था और इस वजह उसकी मृत्यु हो गई।

उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को धारा 304A के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने पहले भी खतरनाक ऑपरेशन किया है जिसमें यह दिखाया गया था कि इससे किसी मरीज की मौत नहीं हुई और भले ही उसने मौत का कारण बना दिया हो, फिर भी उसे धारा 88 के तहत लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कार्य अच्छे विश्वास में किया गया था, बिना किसी इरादे के मौत का कारण बने और जोखिम को स्वीकार करने वाले रोगी के लाभ के लिए किया गया था।

प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि भले ही मौत का कारण न हो, लेकिन धारा 52 की अनिवार्यता को स्थापित करना मुश्किल है जो ‘उचित देखभाल और ध्यान के साथ’ है और उसे धारा 88 के तहत राहत या कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे सर्जरी करने का कोई उचित ज्ञान नहीं है।

अदालत ने यह माना कि उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए लेकिन उसे बहुत कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऑपरेशन के लिए मरीज की मंजूरी भी थी। इसलिए अदालत ने उस पर ₹100 का जुर्माना लगाया और अगर वह जुर्माना भरने में विफल रहता है तो उसे तीन महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

एक बचाव के रूप में अच्छे विश्वास की दलील (प्ली ऑफ गुड फेथ एज ए डिफेंस)

धारा 88, 89, 92 और 93 के अलावा, भारतीय दंड संहिता की कुछ अन्य धाराएँ जहाँ बचाव के रूप में सद्भावना का उपयोग किया जाता है:

  • धारा 76 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक तथ्य की गलती के कारण किया गया कार्य जो यह मानता है कि वह ऐसा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है, वह अपराध नहीं है।
  • धारा 77 में कहा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश कानून द्वारा दी गई अपनी न्यायिक शक्ति के प्रयोग में कार्य करता है तो यह अपराध नहीं है, जिसमें वह मानता है कि यह सद्भाव में किया गया है।
  • धारा 78 यदि कोई कार्य कानून या न्यायालय के किसी आदेश के अनुसार किया जाता है, जबकि ऐसा निर्णय या आदेश प्रभावी था और भले ही न्यायाधीश के पास ऐसा निर्णय या आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) नहीं है, लेकिन इस शर्त पर कि ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक किया गया था यह विश्वास करते हुए कि न्यायालय के पास ऐसा अधिकार क्षेत्र है, अपराध नहीं कहा जाएगा।
  • धारा 79 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा तथ्य की गलती के कारण एक कार्य सद्भावपूर्वक किया जाता है और इसलिए उनका मानना ​​​​है कि ऐसा करना कानून द्वारा उचित है, यह अपराध नहीं है।
  • धारा 300 के अपवाद 3 में कहा गया है कि गैर इरादतन (अनइंटेंशनल) हत्या नहीं है जहां अपराधी किसी भी तरह से एक लोक सेवक है, एक लोक सेवक की सहायता कर रहा है या सार्वजनिक न्याय के विकास के लिए कार्य कर रहा है, कानून द्वारा दी गई अपनी शक्ति को सद्भाव में पार करता है या खुद को मानता है एक वैध और आवश्यक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए और यदि परिणाम में दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, तो यह कहा जाता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
  • धारा 399 के अपवाद में कहा गया है कि यह कोई अपराध नहीं है जहां एक व्यक्ति सद्भाव में यह मानता है कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी भूमि या पानी पर निजी रास्ते में बाधा डालने का कानूनी अधिकार है।
  • यह धारा 499 का एक अपवाद है जिसमें कहा गया है कि किसी लोक सेवक के आचरण या चरित्र के संबंध में सद्भावपूर्वक व्यक्त की गई कोई राय या अदालत द्वारा तय किए गए किसी मामले के गुण-दोष का सम्मान करना या किसी लेखक के किसी प्रदर्शन के गुण-दोष का सम्मान करना या लगाए गए आरोप किसी व्यक्ति द्वारा अपने और अन्य हितों की रक्षा के लिए सद्भावना अपराध नहीं है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

अभिव्यक्ति ‘सद्भावना’ पूर्ण और स्पष्ट होने से दूर है, क्योंकि हम अक्सर इसे किसी व्यक्ति के व्यवहार के मानक (स्टैण्डर्ड) के रूप में मानते हैं। हमारे अनुसार जो कुछ भी उचित और उपयुक्त है और उचित देखभाल और ध्यान के साथ भी किया जाता है, हम सोचते हैं कि यह अच्छे विश्वास में किया गया है।

हमारी अपनी समझ के लिए सद्भाव की व्याख्या आसान है, जबकि हम इसे व्यवहार से तुलना करते हैं लेकिन इसे शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास यह कहने की प्रवृत्ति (टेंडेंसी) है कि जो नैतिक रूप से गलत या बुरा नहीं है वह अच्छा है लेकिन कहीं भी अच्छा विश्वास शब्द विशेष रूप से और सरल भाषा में परिभाषित नहीं है।

लेकिन सद्भावना अगर किसी भी मामले में साबित हो जाती है तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है जहां उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

भारतीय दंड संहिता में सद्भावना की प्रासंगिकता (रेलेवंस) होने के साथ-साथ अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कानून में भी इसका महत्व देखा गया है।

संदर्भ (रेफरेंसेंस)

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here