पेटेंट का उल्लंघन

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Patent Act 1970

यह लेख राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईआईटी खड़गपुर की एलएलएम की छात्रा Satyaki Deb और Jisha Garg, जो वर्तमान में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब से बीएएलएलबी (ऑनर्स) की छात्रा हैं, के द्वारा लिखा गया है। यह भारत में पेटेंट के उल्लंघन की अवधारणा से संबंधित एक विस्तृत लेख है। यह लेख पेटेंट उल्लंघन के मामलों में प्रदान किए गए कानूनों पर प्रकाश डालता है, उपलब्ध बचावों को निर्दिष्ट करता है, पेटेंट के उल्लंघन के प्रकारों का उल्लेख करता है, और उन विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करता है जिनका उपयोग पेटेंट के उल्लंघन के मुकदमे में किया जा सकता है। अंत में, यह लेख पेटेंट उल्लंघन से संबंधित अदालतों द्वारा सुनाए गए विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का विश्लेषण भी करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

एक पेटेंट एक आविष्कार-आधारित कानूनी दस्तावेज है जो वाहक (बियरर) को परिभाषित करता है और ऐसे आविष्कार के उत्पादन, बिक्री या वितरण से दूसरों को बाहर करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट धारक के इन विशेष अधिकारों का उल्लंघन पेटेंट उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। पेटेंट सरकार द्वारा सीमित समय के लिए प्रदान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पेटेंट धारक को दिए गए अधिकारों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पेटेंट धारक द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) नहीं है, तो इसे पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और व्यक्ति को इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104115, पेटेंट उल्लंघन के संबंध में प्रावधान प्रदान करती है।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि पेटेंट किए गए उत्पाद का उल्लंघन क्या माना जाएगा। लेकिन यह दो प्रकार की गतिविधियों (धारा 48 के साथ पढ़ें) को निर्धारित करता है जो पेटेंट धारक की सहमति के बिना किए जाने पर उल्लंघन का गठन करेगा:

  1. पेटेंट उत्पाद बनाना, उपयोग करना, बिक्री के लिए पेश करना, बेचना, आयात (इंपोर्ट) करना,
  2. पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करना, या, बिक्री की पेशकश करना, बेचना या सीधे उस प्रक्रिया द्वारा निहित उत्पाद का आयात करना।

पेटेंट उल्लंघन को नियंत्रित करने वाले कानून 

भारत में पेटेंट उल्लंघन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून पेटेंट अधिनियम, 1970 है, जिसे 1972 में लागू किया गया था। इसने फार्मास्युटिकल उत्पाद नवाचारों (इनोवेशन) के साथ-साथ भारत में खाद्य और कृषि रसायनों (एग्रोकेमिकल्स) को गैर-पेटेंट योग्य बना दिया। इसने भारत में नवाचारों की नकल और विपणन (मार्केटिंग) की अनुमति दी जो दुनिया में कहीं और पेटेंट कराए गए थे। इस अधिनियम ने तैयार फार्मूले के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया और सख्त मूल्य नियंत्रण नियम पेश किए। हालाँकि, यह अधिनियम देश में विदेशी निवेश के लिए हानिकारक साबित हुआ क्योंकि इससे बड़े विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ नहीं हुआ और यह वैश्विक पेटेंट प्रणाली के अनुरूप नहीं था।

1992 में, भारत विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन) का सदस्य बन गया, और इसलिए, टीआरआईपीएस (ट्रिप्स) समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करना महत्वपूर्ण हो गया। टीआरआईपीएस समझौते का पालन करने के लिए, विशेष विपणन अधिकार (ईएमआर) और मेलबॉक्स प्रणाली की शुरूआत महत्वपूर्ण थी। ईएमआर के तहत, किसी विदेशी कंपनी को 5 साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए भारतीय बाजार में दवा या कृषि उत्पाद के विपणन के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे। मेलबॉक्स प्रणाली वह होगी जो फार्मास्युटिकल और कृषि उत्पादों के पेटेंट के अनुदान (ग्रांट) के लिए सभी आवेदन प्राप्त करेगा। पेटेंट अधिनियम, 1970 में इन प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन 1999, 2002 और 2005 में पेश किए गए थे।

पेटेंट उल्लंघन के लिए प्रासंगिक अमेरिकी प्रावधान 35 यू.एस.सी. 271 है।

उत्पाद पेटेंट

2005 का संशोधन उत्पाद पेटेंट संरक्षण के लिए प्रदान किया गया, जबकि अधिनियम के पहले के प्रावधान में केवल प्रक्रिया पेटेंट संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रक्रिया पेटेंट संरक्षण का अर्थ है कि केवल उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का पेटेंट कराया जा सकता है न कि अंतिम उत्पाद का। इसलिए, भले ही व्यक्ति ने उसी उत्पाद को बनाने के लिए मूल आविष्कारक द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया का उपयोग किया हो, इसे पेटेंट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

अनिवार्य लाइसेंसिंग

यह प्रावधान टीआरआईपीएस समझौते के अनुपालन में पेश किया गया था। इसने सरकार को अनिवार्य लाइसेंस लागू करके राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में गैर-वाणिज्यिक (नॉन कमर्शियल) उपयोग के लिए पेटेंट उत्पाद को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार दिया। यदि पेटेंट उत्पाद आम जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, तब भी सरकार अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू कर सकती है।

अन्य प्रावधान

2005 के इस संशोधन के तहत पेटेंट धारक अपनी दवा के सामान्य उत्पादन को रोकने के लिए लाइसेंस को चुनौती दे सकता है। अधिनियम में पूर्व-अनुदान [धारा 25(1)] और अनुदान-पश्चात् विरोध [धारा 25(2)] खंडों का भी प्रावधान है। पेटेंट कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए।

पेटेंट उल्लंघन के प्रकार

विभिन्न प्रकार के पेटेंट उल्लंघन संभव हैं। वे नीचे सूचीबद्ध हैं और उनकी चर्चा निम्नानुसार की गई है:

  • प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) उल्लंघन
  • अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) उल्लंघन
  • अंशदायी (कंट्रीब्यूटरी) उल्लंघन
  • शाब्दिक (लिटरल) उल्लंघन
  • इरादतन (विलफुल) उल्लंघन

प्रत्यक्ष उल्लंघन

यह पेटेंट उल्लंघन का सबसे आम प्रकार है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब एक पेटेंट उत्पाद या विधि (या काफी हद तक समान, यानी उनके समतुल्य (इक्वीवेलेंट)) का उपयोग किया जाता है, विपणन किया जाता है, बेचा जाता है, बिक्री के लिए पेश किया जाता है, या ऐसे पेटेंट की अवधि के दौरान पेटेंटी की अनुमति के बिना आयात किया जाता है, तो यह प्रत्यक्ष पेटेंट उल्लंघन कहलाता है। यह दो प्रकार के होते है, शाब्दिक और गैर-शाब्दिक पेटेंट उल्लंघन। उनकी चर्चा इस प्रकार है:

शाब्दिक उल्लंघन

जैसा कि शब्द “शाब्दिक” दर्शाता है, शाब्दिक उल्लंघन प्रत्यक्ष पेटेंट उल्लंघन का प्रकार है जहां उल्लंघनकारी उत्पाद या प्रक्रिया का गठन करने के लिए पेटेंट विनिर्देशों (स्पेसिफिकेशंस) के प्रत्येक घटक (कंपोनेंट) को लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, पेटेंट विनिर्देश में सभी दावे उल्लंघन करने वाले उत्पाद या प्रक्रिया की विशेषताओं से मेल खाते हैं। इस संबंध में एक प्रासंगिक मामला पोलारॉयड कॉर्पोरेशन बनाम ईस्टमैन कोडक कंपनी (1986) का है, जहां कोडक को पोलारॉयड की पेटेंट इंस्टेंट कैमरा तकनीक का शाब्दिक उल्लंघन करने के लिए माना गया था। चीजों को अधिक सटीक बनाने के लिए, यदि दावा किया गया आविष्कार उल्लंघन करने वाले उत्पाद या प्रक्रिया से गायब है, तो ऐसा उल्लंघन शाब्दिक उल्लंघन नहीं होगा।

एक अन्य मामले, लारमी कार्पोरेशन बनाम अम्रोन (1993), में अम्रोन ने लारमी पर उसकी पेटेंट टॉय वाटर गन का उल्लंघन करने का मुकदमा दायर किया। कथित रूप से उल्लंघन करने वाला उपकरण सुपर सॉकर्स नामक एक खिलौना था, जिसमें पेटेंट किए गए आविष्कार के विपरीत एक अलग करने योग्य और हटाने योग्य पानी की टंकी थी, जिसमें “तरल (लिक्विड) के लिए एक कक्ष वाला एक लंबा आवास” था। न्यायालय ने माना कि लारमी के सुपर सॉकर्स ने एमरॉन के पेटेंट का उल्लंघन नहीं किया है।

गैर-शाब्दिक उल्लंघन

गैर-शाब्दिक उल्लंघन पेटेंट उल्लंघन का प्रकार है जहां उल्लंघनकर्ता ने पेटेंट किए गए उत्पाद या प्रक्रिया के लिए एक समान उत्पाद या प्रक्रिया बनाई है और पेटेंट धारक की अनुमति के बिना और ऐसे पेटेंट की अवधि में इसका उपयोग, बिक्री, विपणन, बिक्री की पेशकश या आयात कर रहा है। इन्हें एक उदाहरण से समझना बेहतर है।

शाब्दिक और गैर-शाब्दिक पेटेंट उल्लंघन का उदाहरण:

मान लीजिए कि ABC इनकॉरपोरेशन का एक पेटेंट आविष्कार है, जो एक कुर्सी साथ ही साथ सिंगल बेड है, और दावों में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

  1. आर्मरेस्ट की एक जोड़ी।
  2. दो जोड़ी टांगें।
  3. बैठने की संरचना।
  4. एक विस्तार योग्य बैकरेस्ट संरचना।
  5. एक फोल्डिंग पिन जो सिटिंग स्ट्रक्चर और बैकरेस्ट को बेडिंग स्ट्रक्चर में बदल देती है।

अब, XYZ एलएलसी आता है और पेटेंट की अवधि के भीतर ABC इनकॉरपोरेशन के सभी पांच दावों के साथ और बिना किसी पर्याप्त संशोधन के समान उत्पाद बनाता है। XYZ ने यहां शाब्दिक पेटेंट उल्लंघन किया। यदि XYZ ने केवल पहले चार दावों के साथ एक उत्पाद बनाया है, तो यह एक सूचीबद्ध विशेषता के रूप में शाब्दिक उल्लंघन नहीं होगा या दावा की गई सुविधा को बाहर कर दिया गया था।

यदि XYZ एलएलसी एक उत्पाद के साथ आता है जिसमें सभी पांच दावे होते हैं, लेकिन दूसरे दावे के स्थान पर दो जोड़े पैरों के बजाय तीन पैरों का उपयोग किया जाता है। इसलिए, यह शाब्दिक उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि ABC इनकॉरपोरेशन के सभी दावों की नकल नहीं की गई है। लेकिन यहां क्या किया गया है कि XYZ एलएलसी एक मामूली संशोधन के साथ आया है और ABC इनकॉरपोरेशन के पेटेंट उत्पाद के कार्यात्मक समतुल्य (फंक्शनल इक्विवलेंट) बना दिया है। XYZ के इस उत्पाद को एक कार्यात्मक समतुल्य कहा जाता है क्योंकि वे समान परिणाम प्राप्त करने के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। इसलिए, यह गैर-शाब्दिक पेटेंट उल्लंघन का मामला बनेगा। लेकिन अगर XYZ एलएलसी एक ऐसे उत्पाद के साथ आता है जिसमें ABC इनकॉरपोरेशन के सभी पांच दावे हैं, लेकिन एक छठा दावा भी है जिसमें एक रिमोट-नियंत्रित और मोटर चालित नेक मैसेजिंग संरचना है जो विस्तार योग्य बैकरेस्ट संरचना से जुड़ी है, यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह पर्याप्त संशोधन होने के कारण इसे पेटेंट उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

अप्रत्यक्ष या प्रेरित उल्लंघन

अप्रत्यक्ष उल्लंघन एक प्रकार का पेटेंट उल्लंघन है जहां उल्लंघनकर्ता द्वारा पेटेंट धारक के अधिकारों का अनैच्छिक रूप से या अनिच्छा से उल्लंघन किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मात्रा में छल-कपट भी शामिल हो। इन दिनों, उत्पाद तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, और एक अंतिम उपभोक्ता उत्पाद में कई पेटेंट घटक होते हैं। ऐसे उत्पादों के निर्माता के पास हमेशा ऐसे उत्पादों के घटकों के सभी पेटेंट अधिकार नहीं हो सकते हैं। आमतौर पर, निर्माता अपने उत्पादों को बनाने और बेचने के लिए ऐसे आवश्यक घटकों के लिए लाइसेंस लेता है। लेकिन फिर भी, कभी-कभी, काफी हद तक समान उत्पाद (ज्यादातर दुर्घटनाओं द्वारा) बनाया जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष उल्लंघनकर्ता ने काफी हद तक समान उत्पाद बनाने के लिए कुछ आवश्यक घटकों की आपूर्ति (सप्लाई) की थी, और निर्माता ने आवश्यक अनुमतियों (लाइसेंस) के पूर्ण सेट के बिना प्रत्येक पेटेंट किए गए घटकों के लिए इसे बनाना समाप्त कर दिया। एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी।

उदाहरण: मान लीजिए X के पास एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रणाली पर पेटेंट है। Y विशेष रूप से आवश्यक घटक की Z की आपूर्ति की मदद से एक समान ध्वनि प्रणाली बनाता है (जो X के पेटेंट का उल्लंघन करता है)। यहाँ, Y ने प्रत्यक्ष उल्लंघन किया है, और Z ने X के पेटेंट अधिकारों का अप्रत्यक्ष उल्लंघन किया है।

अंशदायी उल्लंघन

अंशदायी पेटेंट उल्लंघन एक प्रकार का द्वितीयक पेटेंट उल्लंघन है। इस प्रकार का उल्लंघन तब होता है जब एक अप्रत्यक्ष उल्लंघनकर्ता एक ऐसे हिस्से के साथ प्रत्यक्ष उल्लंघनकर्ता की आपूर्ति करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण गैर-उल्लंघनकारी उपयोग नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, अप्रत्यक्ष उल्लंघनकर्ता, यह जानते हुए कि ऐसे आवश्यक पुर्जे (घटक) निर्माता को प्रत्यक्ष उल्लंघन का कारण बनाएंगे, फिर भी ऐसे पुर्जों की आपूर्ति करते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए X के पास एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रणाली पर पेटेंट है। Y विशेष रूप से आवश्यक घटक की Z की आपूर्ति की मदद से एक समान ध्वनि प्रणाली बनाता है (जो X के पेटेंट का उल्लंघन करता है)। यहाँ, Y ने प्रत्यक्ष उल्लंघन किया है, और Z ने X के पेटेंट अधिकारों का अप्रत्यक्ष उल्लंघन किया है। अब, यदि Z ने जानबूझकर ऐसे आवश्यक घटक की आपूर्ति या बिक्री की होती, तो Z अंशदायी उल्लंघन करता।

इरादतन उल्लंघन

जैसा कि नाम से पता चलता है, इरादतन उल्लंघन एक प्रकार का पेटेंट उल्लंघन है जिसमें उल्लंघनकर्ता जानबूझकर पेटेंट धारक के पेटेंट अधिकारों की अवहेलना और उल्लंघन करता है। दूसरे शब्दों में, यदि उल्लंघनकर्ता को पेटेंट का ज्ञान था और फिर भी उसने इसका उल्लंघन किया, तो ऐसा उल्लंघन इरादतन किया गया उल्लंघन होगा।

इसलिए, यहां यह स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उल्लंघनकर्ता को पेटेंट का ज्ञान था, और पेटेंट धारक के पास यह साबित करने का भार होता है कि वह इरादतन उल्लंघन को स्थापित करे। आमतौर पर, पेटेंट धारक इस तरह के दायित्व को स्थापित करने की कोशिश करता है कि उल्लंघनकर्ता को विधिवत नोटिस दिया गया था लेकिन फिर भी उल्लंघन जारी रहा। ऐसे मामले में, उल्लंघनकर्ता के पास यह दिखाने के लिए बचाव है कि उसने उसी पर एक कानूनी राय ली थी और उल्लंघन जारी रखा था क्योंकि वह प्रामाणिक तरीके से विश्वास करता था कि ऐसा पेटेंट या तो अमान्य था या उसके कार्यों से उल्लंघन नहीं होता था।

यदि एक पेटेंट धारक जानबूझकर इरादतन उल्लंघन दिखा सकता है, तो उल्लंघनकर्ता को पर्याप्त आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है जो आमतौर पर पेटेंट की कानूनी फीस को शामिल करता है और यहां तक ​​कि वादी द्वारा सामना किए गए वास्तविक नुकसान का तीन से चार गुना भी होता है।

इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला कानून पावर लिफ्ट, इनकॉरपोरेशन बनाम लैंग टूल्स, इनकॉरपोरेशन (1985) है, जहां उल्लंघनकर्ताओं (लैंग टूल्स) को जानबूझकर पावर लिफ्ट के पेटेंट का उल्लंघन करने के लिए माना गया था।

पेटेंट उल्लंघन से संबंधित सिद्धांत

पेटेंट उल्लंघन का विश्लेषण और न्यायोचित ठहराने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, और उनकी चर्चा इस प्रकार की जाती है:

समतुल्य (इक्विबेलेंट्स) का सिद्धांत

इस घटना में एक पेटेंट उल्लंघन शाब्दिक रूप से नहीं किया गया है, यह समतुल्य के न्यायिक रूप से बनाए गए सिद्धांत के तहत हो सकता है यदि पेटेंट किए गए आविष्कार और कथित रूप से उल्लंघन करने वाले आविष्कार का कार्य, तरीका या परिणाम समान है। दूसरे शब्दों में, यदि कथित रूप से उल्लंघन करने वाला डिवाइस समान परिणाम प्राप्त करने के लिए समान रूप से समान कार्य करता है, तो यह समतुल्य के सिद्धांत के तहत पेटेंट उल्लंघन का गठन करेगा। इस सिद्धांत को दुनिया की अधिकांश अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है और अदालतों को पेटेंट उल्लंघन के लिए एक पक्ष को उत्तरदायी ठहराने की अनुमति देता है, भले ही उल्लंघन करने वाला आविष्कार पेटेंट दावों के शाब्दिक दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यह पेटेंट आविष्कार के बराबर होता है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि समतुल्य का सिद्धांत दावों की व्यापक व्याख्या की अनुमति देता है, लेकिन इस तरह के विस्तृत दावा कवरेज निश्चित रूप से प्रकृति में अबाधित नहीं हैं। इस सिद्धांत के तहत अनुमत दावा कवरेज का विस्तार “अभियोजन इतिहास विबंधन (एस्टोपल)” और पूर्व कला के सिद्धांत से बंधा है।

  • अभियोजन इतिहास विबंधन: जैसा कि नाम से पता चलता है, यदि पेटेंट किए गए आविष्कार के अभियोजन इतिहास के दौरान, कुछ विषय वस्तु को पेटेंट द्वारा छोड़ दिया गया था, तो ऐसी विषय वस्तु को समतुल्यों के सिद्धांत के तहत वापस दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पेटेंट धारक को ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। और यह निष्पक्ष रूप से तय किया जाता है कि पेटेंट प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु के किन हिस्सों को अभियोजन पक्ष के इतिहास से एक प्रतियोगी के लिए यथोचित रूप से स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, पेटेंटी इस सिद्धांत के तहत दावा नहीं कर सकता कि वह खुद यूएसपीटीओ से शाब्दिक रूप से दावा नहीं कर सकता।
  • पूर्व कला का प्रभाव: इसका मतलब यह है कि पेटेंटी समतुल्य के सिद्धांत के तहत पूर्व कला से कुछ भी दावा नहीं कर सकता है कि वह स्वयं यूएसपीटीओ से शाब्दिक दावों के तहत दावा नहीं कर सकता है। पेटेंटी के दावों का व्यापक दायरा इतना व्यापक नहीं हो सकता है जितना कि पूर्व कला का उल्लंघन करना हो जिसे वह पेटेंट कार्यालय से वस्तुतः प्राप्त नहीं कर सकता है।

इस प्रकार, समतुल्य का सिद्धांत न्यायसंगत सिद्धांत है जो प्रभावी रूप से दावों के दायरे को उनकी शाब्दिक भाषा से परे पेटेंट किए गए आविष्कार के वास्तविक दायरे तक विस्तृत करता है।

रंगीन भिन्नता (कलरेबल वेरिएशन) का सिद्धांत

एक रंगीन भिन्नता एक सारहीन या महत्वहीन भिन्नता है। रंगीन भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार, यदि उल्लंघनकर्ता पेटेंट किए गए उत्पाद या प्रक्रिया में मामूली संशोधन करता है, लेकिन वास्तव में, पेटेंट किए गए आविष्कार की आवश्यक विशेषताओं को लेता है, तो यह रंगीन भिन्नता के सिद्धांत के तहत पेटेंट उल्लंघन का गठन करेगा।

लेक्टोफोन कॉर्पोरेशन बनाम द रोला कंपनी (1930) के मामले में, एक पेटेंटी के पास फोनोग्राफ के लिए ध्वनि-पुनरुत्पादन (रिप्रोड्यूसिंग) उपकरण के लिए पेटेंट था, और यह पेटेंट आवेदन से स्पष्ट था कि पेटेंट आविष्कार का आकार और आयाम (डाइमेंशन) आविष्कार का सार था। कथित उल्लंघनकर्ता ने पेटेंट किए गए आविष्कार के समान केंद्रीय पेपर शंकु (कोन) बनाया था, लेकिन एक रंगीन बदलाव किया और शंकु को पेटेंट किए गए आविष्कार से छोटा बना दिया। अदालत ने माना कि इस तरह के रंगीन भिन्नता ने कथित रूप से उल्लंघन करने वाले आविष्कार को पेटेंट दावों में निर्दिष्ट वस्तु को पूरा करने से रोक दिया और इस प्रकार यह पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन नहीं था।

कुछ अन्य कम उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत, जैसे पूर्ण कवरेज का सिद्धांत, समझौता का सिद्धांत, विबंधन का सिद्धांत, और अतिप्रवाह (सुपरफ्लूटी) का सिद्धांत, पेटेंट उल्लंघन के मामले को सही ठहराने में मदद करते हैं।

पेटेंट उल्लंघन को रोकने के तरीके

पेटेंट उल्लंघन से बचने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

मूल उत्पादों का निर्माण

कंपनियां कर्मचारी सदस्यों को नियुक्त कर सकती हैं जो अपनी रचनात्मकता और बुद्धि का उपयोग करके मूल उत्पाद बना सकते हैं। हालांकि, कंपनी को अनुबंध में एक खंड जोड़ना नहीं भूलना चाहिए कि उत्पादित उत्पाद कंपनी का विशेष अधिकार होगा ताकि कर्मचारी बाद में आविष्कार पर अपने अधिकारों का दावा न करें।

पेटेंट धारकों से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना

यदि कंपनियां या निगम किसी पंजीकृत सामग्री को आगे उपयोग करने की योजना बनाते हैं, तो उन्हें इसका उपयोग करने से पहले पेटेंट धारक से अनुमति लेनी चाहिए। अन्यथा, पेटेंट सामग्री का उपयोग करने के लिए कंपनी को उत्तरदायी बनाया जाएगा।

रॉयल्टी-मुक्त सामग्री मूल रूप से ऑनलाइन सामग्री के उपयोग को संदर्भित करती है जिसका उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी सामग्री पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) अधिकारों के धारक के किसी भी उल्लंघन से बचने के लिए, यह सबसे उपयुक्त है कि ऐसे अधिकारों के धारक को देय श्रेय दिया जाए।

पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा

पेटेंट अधिनियम, 1970 पेटेंट धारक को उसके अनन्य पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। एक मुकदमा दायर करने के लिए, परिसीमा अधिनियम (लिमिटेशन एक्ट), 1963 के तहत निर्दिष्ट सीमा अवधि पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन की तारीख से तीन वर्ष है। सबूत का बोझ आमतौर पर वादी पर यह साबित करने के लिए होता है कि प्रतिवादी द्वारा पेटेंट का उल्लंघन किया गया था, लेकिन कुछ मामलों में, सबूत के बोझ को तय करना अदालत के विवेक पर है। भारत में, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों दोनों के पास पेटेंट उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने की शक्ति है (धारा 104 देखें)। हालाँकि, यदि प्रतिवादी द्वारा दायर पेटेंट को रद्द करने का प्रतिवाद (काउंटरक्लेम) है, तो केवल उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई का अधिकार है। पेटेंट धारक अपने निवास स्थान या उस स्थान पर मामला दायर कर सकता है जहां वह अपना व्यवसाय करता है, या जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 48 में पेटेंट धारकों के अधिकार शामिल हैं। यह निम्नलिखित गतिविधियों को पेटेंटी के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में सूचीबद्ध करता है:

  1. उपयोग करना,
  2. बनाना,
  3. आयात करना,
  4. बिक्री के लिए पेटेंट उत्पादों को पेश करना,
  5. पेटेंट प्रक्रिया से सीधे प्राप्त पेटेंट उत्पादों को बेचना।

यदि प्रतिवादी उपरोक्त में से किसी भी कार्य में शामिल है, तो उसे पेटेंट धारक के अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 108(1) वादी को राहत प्रदान करती है यदि उसके पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। पेटेंट प्राप्तकर्ता के लिए उपलब्ध उपचार हैं:

अस्थायी (टेंपरेरी)/ अंतर्वर्ती (इंटरलोक्यूटरी) निषेधाज्ञा (इनजंक्शन)

वादी द्वारा दायर मुकदमे के प्रारंभिक चरणों में अदालत द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा लागू की जाती है। यह अन्य पेटेंट उत्पादों का उपयोग करके प्रतिवादी को और अधिक लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए पारित किया गया है। एक अस्थायी निषेधाज्ञा लागू करने के लिए, पेटेंट धारक के लिए यह साबित करना महत्वपूर्ण है कि पेटेंट वैध है और प्रतिवादी द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। साथ ही, उसके पेटेंट अधिकारों के बाद के उल्लंघन से उसे अपूरणीय (इरेपरेबल) क्षति हुई है।

स्थायी (परमानेंट) निषेधाज्ञा

जब अदालत द्वारा मामला अंतिम रूप से तय किया जाता है तो एक स्थायी निषेधाज्ञा लागू की जाती है। यदि प्रतिवादी पेटेंट उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो अस्थायी निषेधाज्ञा स्थायी हो जाती है। हालांकि, अस्थायी निषेधाज्ञा भंग हो जाती है और यदि प्रतिवादी को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है तो यह स्थायी निषेधाज्ञा नहीं बन जाती है।

हर्जाना

यदि प्रतिवादी दोषी साबित होता है, तो वादी को प्रतिवादी द्वारा या तो हर्जाना या मुनाफे का लेखा-जोखा दिया जाता है। यदि प्रतिवादी अज्ञानता का दावा करता है और यह साबित करता है कि उसके पास यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि उक्त पेटेंट उल्लंघन के समय मौजूद था, तो वादी को हर्जाना नहीं भी दिया जा सकता है।

पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में उपलब्ध बचाव

एक पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में प्रदान किए गए विभिन्न बचाव हैं जो प्रतिवादी को उसके दायित्व से मुक्त करते हैं:

  1. मामले में विवादित पेटेंट स्पष्ट है और नया नहीं है (पेटेंट अमान्यता का दावा)।
  2. जब एक प्रतिवादी अपने इरादे की कमी को साबित करके उल्लंघन से इनकार करता है।
  3. विबंधन या रेस जुडिकाटा के मामले में।
  4. जब एक वादी उल्लंघन के लिए मुकदमा करने का हकदार नहीं है।
  5. जब प्रतिवादी के पास पेटेंट किए गए उत्पाद का उपयोग करने के लिए निहित/अंतर्निहित लाइसेंस हो।
  6. जब इसके अवैध होने के कारणों के लिए पेटेंट का निरसन (रिवोकेशन) होता है।
  7. फार्मास्युटिकल दवाओं के मामले में, सरकार लोक कल्याण के लिए पेटेंट उत्पादों के निर्माण का विशेष अधिकार रख सकती है।

उल्लंघन की श्रेणी में क्या नहीं आता है

पेटेंट अधिनियम की धारा 107A में समानांतर (पैरलल) आयात के लिए प्रावधान और बोलर प्रावधान शामिल हैं:

बोलर प्रावधान: यह फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माताओं को विभिन्न पेटेंट उत्पादों पर शोध (रिसर्च) करने का अधिकार देता है ताकि उत्पादों को आम जनता के कल्याण के लिए बाजार में लाया जा सके। लेकिन यह शोध पेटेंट उत्पाद की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रभावी हो सकता है।

समानांतर आयात प्रावधान: यह पेटेंट द्वारा अधिकृत व्यक्ति से उत्पाद आयात करने का अधिकार देता है। इस आयात को पेटेंट धारक के पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से पेटेंट उत्पादों का आयात कर सकता है जिसके पास उचित प्राधिकार या लाइसेंस है, पेटेंट धारक से अनुमति मांगे बिना, और इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

ऐतिहासिक निर्णय

बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड जेटी 2009 (12) एससी 103

यह मामला बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007 में टी.वी.एस. मोटर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ, मद्रास उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया था। इस मामले में, अदालत ने माना कि पेटेंट उल्लंघन के मामलों सहित कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने में कई साल लग गए। अदालत ने अन्य अदालतों को कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटान में तेजी लाने का आदेश दिया। अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने में पक्ष अक्सर फंस जाती हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों से संबंधित कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जानी चाहिए और कार्यवाही शुरू होने के चार महीने के भीतर फैसले की घोषणा की जानी चाहिए।

नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013) 6 एससीसी 1

इस मामले में, ‘नोवार्टिस’ नाम की एक कंपनी ने अपनी एक दवा “ग्लीवेक” को पेटेंट देने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसका दावा उन्होंने किया था। इस मामले में, अदालत ने आविष्कार और पहले से मौजूद दवा की खोज के बीच अंतर किया। इसके अलावा, अदालत ने फार्मास्युटिकल उत्पादों को पेटेंट देने के लिए एक नया परीक्षण तैयार किया, जिसे बढ़ी हुई चिकित्सीय प्रभावकारिता (इन्हांस्ड थेरापीटिक एफिकेसी) के रूप में जाना जाता है। अदालत ने पेटेंट अधिनियम के अनुच्छेद 3 के तहत उल्लिखित अन्य पारंपरिक परीक्षणों के अलावा यह परीक्षण शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये पेटेंट उत्पाद आम जनता को जरूरत के समय मामूली कीमतों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

एफ. हॉफमैन-ला रोश लिमिटेड बनाम सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल

यह स्वतंत्रता के बाद भारत में पेटेंट उल्लंघन के पहले मामलों में से एक था। इस मामले में, वादी ने दवा के एक सामान्य रूप की प्रतिवादी की बिक्री के खिलाफ एक अंतरिम (इंटरिम) निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि पेटेंट उत्पाद की बिक्री जनहित में थी और पेटेंट को रद्द करने का प्रतिवाद किसी अन्य अदालत में लंबित था।

डॉ. स्नेहलता सी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 3516 और 2007 का 3517) दिल्ली उच्च न्यायालय)

अदालत ने इस मामले में उस तारीख से संबंधित अस्पष्टता को दूर किया जब पेटेंट को मंजूरी दी जा सकती थी। कुछ ने तर्क दिया है कि जैसे ही इसकी अस्वीकृति का निर्णय आता है, पेटेंट प्रदान कर दिया जाता है। कानून की उचित प्रक्रिया देश में कानूनी प्रावधानों का आधार है। लेकिन अदालत ने कहा कि पेटेंट देने के मामले में एक प्रमाण पत्र जारी करना एक औपचारिकता (फॉर्मेलिटी) मात्र है, और नियंत्रक द्वारा आदेश पारित करने के बाद पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन को स्वीकार माना जाएगा।

निष्कर्ष

पेटेंट उल्लंघन न केवल आविष्कारक/ पेटेंट धारक के हितों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसे आगे के आविष्कार करने से हतोत्साहित भी करता है। यही कारण है कि पेटेंट कानूनों को पेश किया गया, ताकि पेटेंट धारकों के हितों की रक्षा की जा सके। हालांकि, बदलते समय और बदलती जरूरतों के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि पेटेंट कानूनों पर दोबारा गौर किया जाए और आविष्कारकों को उनके आविष्कारों के संबंध में अधिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएं। मॉलिक्यूलन रिसर्च कार्पोरेशन बनाम सीबीएस, इनकॉरपोरेशन – 793 एफ.2डी 1261 (फेड. सर्क. 1986) जैसे मामलों में, यह माना गया है कि पेटेंट दावे के सही अर्थ की व्याख्या पूर्ण विनिर्देश और समग्र रूप से पेटेंट के आलोक में की जानी चाहिए। इस प्रकार, यह भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न पेटेंट कानूनों की न्यायिक व्याख्याओं (भारत और विदेश में) को पेटेंट धारक और आम जनता दोनों के सर्वोत्तम हित में सफलतापूर्वक लागू किया जाए। अंत में, सरकार का योगदान भी अधिकतम हितों की रक्षा और नए आविष्कारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ

 

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