साझेदारी अधिनियम के तहत भागीदार के रूप में नाबालिग

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यह लेख के.एस. साकेत पी.जी. कॉलेज, अयोध्या के  छात्र, Abhay Pandey  द्वारा लिखा गया है। इसका अनुवाद Srishti Sharma द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय वयस्‍कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अनुसार, एक व्यक्ति जिसने बहुमत की आयु प्राप्त नहीं की है, यानी 18 वर्ष का नहीं है उसे नाबालिग कहते हैं।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4, साझेदारी और भागीदार को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

“साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो सभी के लिए किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं या उनमें से कोई भी सभी के लिए अभिनय कर रहा है।”  जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से “साझेदार” और सामूहिक रूप से एक “फर्म” कहा जाता है, और जिस नाम के तहत उनका व्यवसाय किया जाता है, उसे “फर्म नाम” कहा जाता है। सरल शब्दों में, साझेदारी एक व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक समझौता है और इस समझौते में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है। जैसा कि हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में देखा है, नाबालिग किसी समझौते का हिस्सा नहीं हो सकते। नाबालिग को शामिल करने से एक समझौता कानून की नज़रों में अमान्य हो जाता है।  हालांकि, भारतीय भागीदारी अधिनियम में नाबालिगों के बारे में कानून के अपने कुछ नियम हैं।

साझेदारी के लाभों के लिए नाबालिग पार्टनर का शामिल होना 

एक साझेदारी फर्म केवल अन्य सदस्य के रूप में एक नाबालिग के साथ नहीं बनाई जा सकती है।  साझेदारी का संबंध एक अनुबंध से उत्पन्न होता है। श्रीराम सरदारमल डिडवानी बनाम गौरीशंकर में, यह बोला गया था कि एक नाबालिग अनुबंध के लिए योग्य है और इसलिए, एक नाबालिग के साथ साझेदारी का अनुबंध नहीं किया जा सकता है।

सीआईटी बनाम द्वारकादास एंड कंपनी में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग किसी मौजूदा फर्म में पूरा भागीदार नहीं बन सकता है। धारा 30 में जो एकमात्र रियायत दी गई है, वह यह है “कि किसी नाबालिग को मौजूदा फर्म के लाभों के लिए भर्ती किया जा सकता है।” माननीय न्यायाधीश ने तब निरीक्षण जारी रखा:

“भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 30, साफ़ रूप से कहती है कि नाबालिग भागीदार नहीं बन सकता है, हालांकि, वयस्क भागीदारों की सहमति से, उसे साझेदारी के लाभों के लिए भर्ती कराया जा सकता है।  कोई भी दस्तावेज जो इस खंड से आगे जाता है, उसे पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वैध नहीं माना जा सकता है। ”

एससी मंडल बनाम कृष्णधन में यह कहा गया था, “कि भागीदारी अधिनियम की धारा 4 के तहत, एक फर्म का मतलब उन लोगों के समूह से है जिन्होंने आपस में साझेदारी का अनुबंध किया है और अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के साथ इसे पढ़ सकते हैं।  यह समझा जाए कि एक नाबालिग अनुबंधित साझेदारी का हिस्सा नहीं हो सकता है। एक नाबालिग को केवल एक साझेदारी के लाभों के लिए भर्ती किया जा सकता है, और उस साझेदारी को स्वतंत्र रूप से मौजूद होना चाहिए।  इसके अलावा, दो नाबालिगों के बीच एक अनुबंध नहीं हो सकता है। सरल भाषा में कहें तो, दो प्रमुख भागीदारों के बीच एक साझेदारी होनी चाहिए, इससे पहले कि किसी नाबालिग को इसके लाभों के लिए भर्ती किया जाए।”

माइनर के अधिकार

  • साझेदारी के लाभों के लिए भर्ती किए गए एक नाबालिग के पास वे सभी अधिकार होते हैं जो  एक पूर्ण साथी को मिलते हैं।
  • ऐसा नाबालिग संपत्ति के अपने सहमत शेयरों और फर्म के मुनाफे का हकदार है।
  • ऐसे नाबालिग को फर्म के खातों को देखने और उनके बारे में जानने का अधिकार है।  लेकिन खाते के अलावा उसे किसी भी दूसरे  दस्तावेजों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है [धारा 30(2)]
  • ऐसा नाबालिग फर्म के कर्ज़ों के लिए व्यक्तिगत रूप से तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन वह केवल फर्म में अपने हिस्से के कर्ज़ के लिए जवाबदार होंगे।

उदाहरण के लिए, कर्ज़ चुकाने के लिए किसी फर्म की संपत्ति काम पड़ जाती है तो नाबालिग पार्टनर की निजी संपत्ति को नही ले सकते। 

  • वह नाबालिग पार्टनर फर्म के किसी दूसरे पार्टनर पर मुक़दमा नही दायर कर सकता।[धारा 30(4)]
  • ऐसे नाबालिग को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास फर्म को बांधने की कोई प्रतिनिधि क्षमता नहीं है।
  • जहाँ नाबालिग अपनी मर्ज़ी से या तय समय के भीतर अपनी मर्ज़ी बताने में असफलता के कारण, तीसरे व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है, जो कि पूर्व की तारीख से फर्म के सभी ऋणों के लिए उत्तरदायी है  साझेदारी के लाभों के लिए उनका प्रवेश।

नाबालिग का अधिकार, अगर वह चुनाव में भागीदार नहीं बनता है:

  1. उनके अधिकार और दायित्व सार्वजनिक नोटिस देने की तारीख तक मामूली रूप से जारी रहेंगे;
  2. नोटिस की तारीख के बाद किए गए फर्म के किसी भी कृत्यों के लिए उसका हिस्सा उत्तरदायी नहीं होगा;
  3. वह संपत्ति और लाभ के अपने हिस्से के लिए भागीदारों पर मुकदमा करने का हकदार होगा।

यदि बहुमत की आयु प्राप्त करने के बाद लेकिन एक साथी बनने का चयन करने से पहले नाबालिग प्रतिनिधित्व करता है और जानबूझकर खुद को फर्म में एक भागीदार के रूप में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए भी उत्तरदायी होगा जो इस तरह के प्रतिनिधित्व के विश्वास को श्रेय देता है।

नाबालिगों की देनदारी

अल्पसंख्यक के दौरान देयता [धारा 30(3)]

धारा 30 की उपधारा 3 कहती है कि “इस तरह के नाबालिगों का हिस्सा फर्म के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन नाबालिग इस तरह के किसी भी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है।”

अदीपल्ली  नागेश्वर राव और ब्रदर्स बनाम CIT, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आयोजित किया:

उन्होंने कहा, “अगर वह पूंजी का योगदान करता है या फर्म के मुनाफे में लाभ पाने का हकदार है, तो यह उस सीमा तक है कि नाबालिग पर देयता को तेज किया जा सकता है।  लेकिन किसी भी मामले में, नाबालिग का व्यक्ति या उसकी अन्य संपत्ति जिसे उसने साझेदारी की संपत्ति में नहीं लाया है, को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।  यह भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 30(3) का उद्देश्य और दायरा है। “

बहुमत की आयु प्राप्त करने के बाद देयता भारतीय भागीदार अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (5) से (9) एक मामूली साथी के परिणामों के साथ सौदा करती है जो निम्नानुसार मुआवजा प्राप्त करती है :-

  • उन्हें यह तय करने के लिए छह महीने का समय दिया जाता है कि वह एक पूर्ण भागीदार बनकर फर्म को छोड़ दें या उसमें बने रहें।  इसे नाबालिग की पसंद कहा जाता है, अर्थात् फर्म से बाहर निकलने या उसमें रहने का अधिकार। [धारा 30(5)]
  • जहां नाबालिग का दावा है कि उसे अपने प्रवेश का कोई ज्ञान नहीं था और इसलिए, उसे ज्ञान की तारीख से छह महीने की अनुमति दी जानी चाहिए, सबूत का बोझ नाबालिग पर है कि उसे कोई ज्ञान नहीं था। [धारा 30(6)]

जब नाबालिग भागीदार बन जाता है

  • उसे एक सामान्य साझेदार के रूप में माना जाएगा, लेकिन वह फर्म के सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार साझेदारी के लाभों के लिए भर्ती कराया गया था। धारा 30(7)(a)
  • फर्म की संपत्ति और मुनाफे में उसका हिस्सा वैसा ही रहेगा जैसा कि उसके अल्पसंख्यक होने के दौरान था। धारा 30(7)(b)

जहां नाबालिग, साथी न बनने का चुनाव करता है

  • उनके अधिकार और दायित्व उसी समय तक बने रहेंगे जिस समय वह सार्वजनिक सूचना देते हैं। धारा 30(8)(a)
  • सार्वजनिक सूचना की तारीख से, फर्म के किसी भी भविष्य के कार्यों के लिए उसके हिस्से की देयता समाप्त हो जाती है। धारा 30(8)(b)
  • वह अपने हिस्से की संपत्ति और मुनाफे की वसूली के लिए फर्म के भागीदारों पर मुकदमा चलाने का हकदार हो जाता है। धारा 30(8)(c)
  • जहां नोटिस के बावजूद, नाबालिग एक अधिनियम करता है, जो यह दर्शाता है, “कि वह फर्म में एक भागीदार है, धारा 28 यानी इस अधिनियम से तुरंत पकड़ में आ जाती है और देयता किसी भी व्यक्ति के प्रति पैदा होगी, जिसने इसका श्रेय दिया  फर्म ने अपना विश्वास प्रतिनिधित्व पर रखा। [धारा 30(9)]

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से, हम कह सकते हैं कि केवल अन्य सदस्य के रूप में एक नाबालिग के साथ साझेदारी फर्म का गठन नहीं किया जा सकता है। साझेदारी का संबंध एक अनुबंध से उत्पन्न होता है।  धारा 11 के अनुसार, एक नाबालिग अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है।  द्वारकादास खेतान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक नाबालिग भी मौजूदा फर्म में पूर्णकालिक भागीदार नहीं बन सकता है।  सीआईटी बनाम शाह मोहनदास साधुराम में, यह माना गया कि एक नाबालिग को मौजूदा फर्म के लाभों में भर्ती कराया जा सकता है।

 

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