भारतीय संविधान के 25 भाग

1
68753
Constitution of India
Image Source- https://rb.gy/j8knix

यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख भारतीय संविधान के 25 भागों, उनकी विषय वस्तु और प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय 

मूल रूप से, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां (शेड्यूल) थीं। बाद में 3 भागों को एक संशोधन के माध्यम से जोडा गया था जो की, 9A नगर पालिकाओं, 9B सहकारी समितियों और 14A न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) थे, जिससे इन सब को मिलाकर कुछ 25 भाग हो गए थे। वर्तमान में, भारतीय संविधान 448 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों से बना है। अनुसूचियों में अतिरिक्त विवरण होते हैं जो किसी विशेष अनुच्छेद या भाग में अनुपस्थित होते हैं। यह याद रखना चाहिए कि जब भी भारतीय संविधान में कोई नया अनुच्छेद या कोई भाग पेश किया जाता है, तो उसे अंग्रेज़ी के वर्णों (अल्फाबेट्स) के अनुसार किया जाता है (उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 A) ताकि संविधान की व्यवस्था प्रभावित न हो। वर्तमान लेख में भारतीय संविधान के 25 भागों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। 

भारतीय संविधान के 25 भाग

भाग I: संघ (यूनियन) और उसका राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) (अनुच्छेद 1 से 4)

संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि इसकी एकता अटूट है। भारतीय संघ का कोई भी अंग अलग नहीं हो सकता। देश कई भागों में विभाजित है जिन्हें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटरी) के रूप में जाना जाता है और संविधान न केवल केंद्र सरकार की संरचना बल्कि राज्य सरकार की संरचना को भी निर्धारित करता है। भारत, सरकार की संसदीय प्रणाली (पार्लियामेंट्री सिस्टम) द्वारा शासित एक संप्रभु (सोवेरेन), धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर), लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रपति संघ के संवैधानिक कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) नेता हैं। राज्यपाल (गवर्नर), राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, राज्यों में कार्यकारी शाखा के प्रभारी होते है। राज्य सरकारें काफी हद तक संघीय सरकार के समान हैं। 2021 तक देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (यू.टी.) में बांटा गया है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों की देखरेख के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करते है। प्रत्येक भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अपनी जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स), इतिहास, संस्कृति, पोशाक, त्योहार, भाषा आदि होते हैं। भारतीय संविधान के भाग I में निम्नलिखित अनुच्छेद हैं: 

  1. अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र।
  2. अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
  3. अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
  4. अनुच्छेद 4 : अनुच्छेद 2 और 3 के तहत पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन और पूरक (सप्लीमेंटल), आकस्मिक (इंसीडेंटल) और परिणामी मामलों के लिए बनाए गए कानून। 

भाग II: नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11)

भारतीय संविधान के भाग II के तहत नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल किया गया है। अनुच्छेद 5 से 8 में वर्णन किया गया है कि संविधान के प्रारंभ के समय भारतीय नागरिकता के लिए कौन पात्र था, जबकि अनुच्छेद 9 से 11 मे वर्णन किया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और कैसे वापस ले ली जाती है।

भारत में अधिवासित (डोमिसाइल) व्यक्ति 

निवास का विचार पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्य बनाम तेजा सिंह (1975) मे उल्लेख किया गया है। हालांकि, अधिवास स्थापित करने के लिए दो बातें सिद्ध होनी चाहिए:

  1. एक विशिष्ट प्रकार का निवास,
  2. एक निश्चित प्रकार का इरादा।

फैक्टम और एनिमस दोनों शामिल होने चाहिए। एक लंबा प्रवास निश्चित रूप से एक अधिवास स्थापित नहीं करता है, जबकि एक छोटा प्रवास आवश्यक रूप से इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान को अपनाने के समय, कोई भी व्यक्ति  यदि भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा था और निम्नलिखित तीन मानदंडों में से एक को पूरा करता है, तो वह भारत का नागरिक होगा:

  1. जिनका जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ था, या
  2. जिनके माता-पिता भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा हुए थे, या
  3. जो संविधान को अपनाने से ठीक पहले कम से कम पांच साल के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य (1955) के मामले में घोषित किया था कि नागरिकता और अधिवास दो अलग-अलग धारणाएं हैं। नागरिकता किसी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति को संदर्भित करती है, जबकि अधिवास उनके नागरिक अधिकारों को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता की स्थापना करता है। एक राज्य के पास नागरिकता नहीं हो सकती है, हालांकि उसके पास एक अधिवास हो सकता है।

पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन (माइग्रेट) करने वाले व्यक्ति 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार जिन्होंने भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन किया है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने शन्नो देवी बनाम मंगल सेन (1961) में निष्कर्ष निकाला था कि अनुच्छेद 6 और 7 में “प्रव्रजन” वाक्यांश का अर्थ स्थायी (परमानेंट) रूप से रहने के उद्देश्य से एक राष्ट्र की यात्रा करना है। हालांकि, कुलथिल मम्मू बनाम केरल राज्य (1996) के मामले में, इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 6 या 7 में प्रव्रजन शब्द का इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के व्यापक अर्थ में किया जाता है, चाहे वह स्थायी या अस्थायी (टेंपररिली) रूप से हो, लेकिन यह कदम स्वैच्छिक होना चाहिए और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए या थोड़े समय के लिए या सीमित समय के लिए नहीं होना चाहिए।

विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति  

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में प्रावधान है कि विदेशों में रहने वाले नागरिकों (जिनके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में पैदा हुए थे) को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है जैसे कि वे भारत के राजनयिक (डिप्लोमेटिक) या कौंसलीय (कांस्यूलर) प्रतिनिधियों द्वारा उस देश में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) किए गए हों जहां वह रह रहें हैं। 

नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता का अधिग्रहण (एक्विजिशन) और समाप्ति

नागरिकता नागरिकता अधिनियम से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसे भारतीय संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदो के अलावा, 1955 में भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित (अप्रूव) किया गया था। 1955 का नागरिकता अधिनियम, संविधान की स्थापना के बाद भारत की नागरिकता को नियंत्रित करता है। यह कानून का एक हिस्सा है जो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को भी नियंत्रित करता है। इस मामले से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा संशोधित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है।

भाग III: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और उनके उल्लंघन की स्थिति में उपाय प्रदान करता है। एक लोकतांत्रिक संविधान में इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे प्राथमिक तर्क यह है कि व्यक्तियों को कभी-कभी दूसरों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो उनकी स्थिति और मांगों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार काफी हद तक यू.एस. के बिल ऑफ राइट्स के प्रावधानों से प्रभावित हुए हैं। अनुच्छेद 14 से 35 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्,

  1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)।
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)।
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 2324)।
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)।
  5. सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 2930)।
  6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32 से 35)।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ‘राज्य’ की परिभाषा प्रदान करता है जिसमें संसद और राज्य की विधानसभाएं, भारत सरकार और राज्य सरकारें, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण (अथॉरिटीज) शामिल हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ऐसे कानूनों को प्रदान करता है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक हैं, जिससे न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 (1) और (2) मौजूदा और भविष्य के कानूनों को इस हद तक अप्रवर्तनीय (इनएंफोर्सेबल) बनाते हैं क्योंकि वे भारतीय संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ विवादित होते हैं। जबकि खंड (क्लॉज) (1) पूर्व-संवैधानिक कानूनों से संबंधित है, खंड (2) संवैधानिक के बाद के कानूनों को शामिल करता है। 

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में संबोधित किया गया है। अनुच्छेद 14 सामान्य रूप से कानून के तहत समानता के अधिकार और समान संरक्षण (प्रोटेक्शन) को संबोधित करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 , 16 , 17 और 18 विशिष्ट क्षेत्रों में समानता की गारंटी देते हैं। जैसा कि संविधान की उद्देशिका (प्रीएंबल) में कल्पना की गई है की समानता का अधिकार भारत जैसे लोकतांत्रिक, सामाजिक (सोशलिस्ट) और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। समाज के अलग-अलग सदस्यों को इस बुनियादी गारंटी को प्रदान किए बिना, लोकतंत्र ठीक से काम करने में विफल हो जाएगा। 

अनुच्छेद 14

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत व्यक्तियों को समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद का लाभ नागरिकों तक सीमित नहीं है। ‘व्यक्ति’ शब्द में न केवल प्राकृतिक व्यक्ति बल्कि कानूनी या न्यायिक व्यक्ति भी शामिल हैं। नतीजतन, अनुच्छेद 14 सभी फर्मों, पंजीकृत संगठनों, वैधानिक निगमों (स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन) और अन्य कानूनी संस्थाओं को समानता के अधिकार की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 15 से 18

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल (रेस), जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध (प्रोहिबीशन) से संबंधित है। अनुच्छेद 15 के तहत किसी अधिनियम की वैधता मौलिक अधिकारों पर संचालन (ऑपरेशन) और प्रभाव के तरीके से निर्धारित होती है, न कि अधिनियम के उद्देश्य या लक्ष्य से। अधिनियम गैरकानूनी है यदि इसके संचालन का प्रभाव नागरिकों के खिलाफ अनुच्छेद में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर भेदभाव करना है। 

अनुच्छेद 16 राज्य प्रायोजित (स्टेट स्पॉन्सर्ड) रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। कार्यस्थल में सभी के साथ समान व्यवहार करना भी असंभव है। समान लोगों के लिए समान व्यवहार करना ही समानता की एकमात्र परिभाषा है। अनुच्छेद 16 कर्मचारियों के उचित वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) और इस तरह के वर्गीकरण के आधार पर असमान व्यवहार को नहीं रोकता है। इससे पहले कि कोई कार्रवाई अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करने के लिए निर्धारित हो, एक समान स्थिति में एक सरकारी अधिकारी और दूसरे के बीच भेदभाव का स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए, वास्तव में कानून में द्वेष या तथ्य में द्वेष की धारणा या प्रदर्शन को छोड़कर जिसे समझदारी से समझाया नहीं जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 के क्षेत्रीय प्रबंधक बनाम पवन कुमार के मामले में भी यही राय दी थी। 

अनुच्छेद 17 हमारे देश की अस्पृश्यता (अनटचैबिलिटी) की विशिष्ट समस्या से संबंधित है। इस अनुच्छेद के दो भाग हैं। पहले भाग में यह घोषणा की गई है कि ‘अस्पृश्यता’ अवैध है और इसे हर रूप में निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ प्रथा के आधार पर किसी भी अधिकार या अक्षमता की कानूनी मान्यता से इनकार करता है। दूसरा भाग, जिसमें एक सकारात्मक तत्व है, यह निर्धारित करता है कि जो कोई भी ‘अस्पृश्यता’ के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की निर्योग्यता (डिसेबिलिटी) को लागू करता है, उसे दंडित किया जाएगा और सजा कानून द्वारा तय की जाएगी। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत सभी उपाधियों (टाइटल्स) को समाप्त कर दिया गया है। यह सरकार के लिए किसी को भी, चाहे वह नागरिक हो या न भी हो, उसे कोई भी उपाधि देना गैर कानूनी बनाता है। यह प्रतिबंध सैन्य या शैक्षणिक भेदों पर लागू नहीं होता है। परिणामस्वरूप, कोई विश्वविद्यालय किसी योग्य व्यक्ति को उपाधि या सम्मान प्रदान कर सकता है। खंड (2) किसी भारतीय नागरिक के लिए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करना अवैध बनाता है। खंड (3) किसी ऐसे व्यक्ति, जो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन सरकार में लाभ या विश्वास का पद रखते है, पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेने से प्रतिबंध लगाता है। खंड (4) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, नागरिक या जो नागरिक नहीं है, जो लाभ या विश्वास पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार की कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद नहीं ले सकता है। खंड (3) और (4) को यह गारंटी देने के लिए डाला गया था कि एक व्यक्ति जो नागरिक नहीं हैं, वह राज्य के प्रति वफादार रहता है और उन पर रखे गए विश्वास का उल्लंघन नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवन बनाम यूओआई (1995) के मामले में नागरिक पद की वैधता की पुष्टि की थी लेकिन लेकिन उन्हें देने में विवेक का प्रयोग नहीं करने के लिए सरकार को फटकार लगाई थी। यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय पुरस्कारों को उपाधियों के रूप में उपयोग करने का इरादा नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वाले व्यक्तियों को अपने खिताब को खो देना चाहिए।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

अनुच्छेद 19 का खंड 1 कुछ मूल्यवान स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो एक व्यक्ति की गरिमा (डिग्निटी) और एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों का प्रयोग उसी अनुच्छेद के खंड (2) से (6) तक सीमित है। केवल नागरिक ही हैं जो अनुच्छेद 19(1) के तहत अधिकारों का दावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 कुछ ऐसी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो पूर्ण नहीं हैं, जैसा कि अमेरिकी संविधान के मामले में है। मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की राज्य की क्षमता को ‘पुलिस प्राधिकरण’ की धारणा से नहीं छोड़ा गया है, और डिजाइन पर ‘उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस)’ के अस्पष्ट शब्द के उपयोग से बचा गया है। अधिकार यहां दिए गए हैं:

  1. वाक् और अभिव्यक्ति (स्पीच एंड एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a))
  2. शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(b))।
  3. संगम (एसोसिएशन) या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))।
  4. भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(d))।
  5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(e))।
  6. किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g))। 

अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या नागरिक नहीं हो, को तीन अलग-अलग अधिकारों की गारंटी देता है,  जो की तीन खंडों में है। खंड (1) कार्योत्तर विधि (एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ) के खिलाफ अधिकारों की रक्षा करता है, खंड (2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दोषी ठहराने (डबल जियोपर्डी) से रोकता है, और क्लॉज (3) किसी अपराध के लिए आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने पर प्रतिबंध लगाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यह भारत के नागरिकों के साथ साथ उन लोगो के लिए भी उपलब्ध है जो नागरिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रांसिस कोराली बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (1981) के मामले में घोषित किया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को पशु अस्तित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ भौतिक (फिजिकल) अस्तित्व की तुलना में बहुत अधिक है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963) के मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 में “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” वाक्यांश उन सभी अधिकारों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाते हैं, न कि वह जो केवल अनुच्छेद 19(1) में सूचीबद्ध किया गए हैं। 

अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध (डिटेंशन) के खिलाफ़ अधिकार से संबंधित है। यह सुरक्षा सभी नागरिकों और गैर-नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, हालांकि, किसी अन्य देश से तत्समय शत्रु और निवारक निरोध (प्रीवेंटिव डिटेंशन) में रहने वालों को खंड (1) और (2) द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के प्रावधानों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। खंड 1 से 3 सामान्य गिरफ्तारी से संबंधित है, जबकि खंड 4 से 7 केवल निवारक निरोध से संबंधित है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)

अनुच्छेद 23 और 24 शोषण से मुक्त होने का अधिकार प्रदान करते हैं। सामंतवादी सामाजिक ढांचे (फ्यूडलिस्टिक सोशियल फ्रेमवर्क) ने समाज को दो भागों में विभाजित किया है, एक विशेषाधिकार (प्रिविलेज) प्राप्त और धनी के लिए, और दूसरा उत्पीड़ित श्रमिक वर्ग के लिए जिनके पास बहुत कम या कोई संपत्ति नहीं है। पहले वाले वर्ग के द्वारा, बाद वाले वर्ग के शोषण के इस अनुपात से देखा जाए तो, पहले वाले वर्ग ने दुसरे वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे की वे जानवर हो या बिक्री योग्य वस्तुएं हों। अनुच्छेद 23, मानव का दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग), बेगार (बेग्गरी) और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। जबकि, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों (माइंस), कारखानों या अन्य खतरनाक कामों में रोजगार पर रोक लगाता है। 

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

भारतीय संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी कल्पना की गई है। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) के मामले में धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था। नतीजतन, अनुच्छेद 25 से 28 सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) या बहुसंख्यक  समूह के सदस्य हों

अनुच्छेद 25 धार्मिक गतिविधियों (परंपराओं) के साथ-साथ धार्मिक विश्वासों (सिद्धांतों) से संबंधित है। इसके अलावा, ये अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों सहित सभी लोगों पर लागू होते हैं। हालांकि, ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता (मॉरेलिटी), स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। 

व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित हैं, जबकि धार्मिक समूह या विभाजन (डिवीजन) अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित हैं। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 26 सभी लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट धर्म या किसी समूह के प्रचार (प्रमोशन) या संरक्षण के लिए किसी को भी कर (टैक्स) देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सरकार को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए करों के माध्यम से अर्जित सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि पूरी तरह से सार्वजनिक धन से समर्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यह नियम, हालांकि, राज्य द्वारा नियंत्रित किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा, लेकिन किसी भी विन्यास (एंडोमेंट) या न्यास  (ट्रस्ट) के तहत गठित किया गया है, जिसमें एक विद्यालय को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी भाषा, लिपि (स्क्रिप्ट) और संस्कृति को संरक्षित करने की अनुमति देकर उनकी रक्षा करने के लिए हैं, जबकि शैक्षणिक संस्थानों में पूरी तरह से धर्म, मूलवंश (एथिनिसिटी), जाति, भाषा या इन कारकों के किसी भी संयोजन के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। उपरोक्त अनुच्छेदों के विभिन्न प्रावधानों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

  1. भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 29(1))।
  2. अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार। (अनुच्छेद 30(1))।
  3. अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति के अधिग्रहण (एक्विजिशन) के मामले में मुआवजे का अधिकार। (अनुच्छेद 30(1A))।
  4. शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करने के मामलों में भेदभाव के खिलाफ अधिकार। (अनुच्छेद 30(2))। 
  5. शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में भेदभाव के खिलाफ नागरिकों का अधिकार। (अनुच्छेद 29(2))। 

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32 से 35)

एक अधिकार जिसके साथ कोई उपचार नहीं है, वह केवल एक औपचारिकता (फॉर्मेलिटी) ही है। यह वह उपाय है जो अधिकार को जीवन देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है, जिसे मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग कमिटी) के अध्यक्ष डॉ बी.आर. अंबेडकर द्वारा ‘संविधान की आत्मा’ कहा जाता है। 

अनुच्छेद 33 संसद को किस विस्तार तक उस कानून को बनाने की अनुमति देता है, जिसके लिए सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) और कुछ अन्य बलों के सदस्यों के लिए ऐसे अधिकारों के लागू होने में, उनके मूल अधिकारों को कम या परिवर्तित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो संघ या किसी राज्य में सेवारत है साथ-साथ किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए भी जो किसी भी क्षेत्र जहां सेना विधि प्रभावी थी, में व्यवस्था के रखरखाव या बहाली के संबंध में कोई भी कार्य करने के लिए क्षतिपूर्ति (कंपेंसेट) करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 16 (3), 32 (3), 33, और 34 पर एकमात्र विधायी अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, यह अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करने का अधिकार देता है।

भाग IV : राज्य की नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति के कुछ निदेशक तत्व (डी.पी.एस.पी.) शामिल हैं जिन्हें राज्य को राष्ट्र पर शासन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 37 द्वारा इन सिद्धांतों को अदालत में स्पष्ट रूप से लागू करने योग्य नहीं बनाया गया है। इन सिद्धांतों को अदालत में लागू न करने योग्य घोषित करने का कारण केवल यह था कि इन्हे इनके प्राक्रतिक स्वभाव से कानून की अदालतों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि देश के आर्थिक संसाधन (इकोनॉमिक रिसोर्सेज) उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, या समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देना सराहनीय (एडमिरेबल) हो सकता है, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों और विभिन्न सामाजिक संरचनाओं की आवश्यकता हो सकती है, जो तुरंत प्राप्त नहीं हो सकती हैं लेकिन शायद समय के साथ हो जाए। इस तत्व के परिणामस्वरूप उन्हें लागू करने योग्य नहीं बनाया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता जब संविधान में निदेशक सिद्धांतों को एकीकृत कर रहे थे तब वे विशेष रूप से आयरिश संविधान, 1937, और लॉटरपैच का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक (बिल) के प्रावधानों से प्रभावित थे।

विवादित डी.पी.एस.पी. : अनुच्छेद 44

विवाह, तलाक, विरासत (इन्हेरिटेंस) और गोद लेने जैसे विषयों में, समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) भारत के लिए एक एकल कानून बनाने का तर्क देती है जो सभी धार्मिक संप्रदायों (कम्युनिटी) पर लागू होगा। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि पूरे भारत के नागरिक समान नागरिक संहिता प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 का लक्ष्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करना और देश भर में अलग-अलग सांस्कृतिक समूहों को एक साथ लाना था। 

यू.सी.सी. महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों की रक्षा करने का प्रयास करता है, जैसा कि डॉ बी.आर. अंबेडकर ने कल्पना की थी, साथ ही साथ यह एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी (नेशनलिस्टिक) उत्साह को भी बढ़ाता है। इस संहिता के एक बार पारित होने के बाद, यह उन कानूनों को सरल बनाने का प्रयास करेगी जो अब धार्मिक विचारों के आधार पर विभाजित हैं, जैसे कि हिंदू संहिता विधेयक, शरीयत कानून, और आदि। यह संहिता विवाह समारोहों, विरासत, उत्तराधिकार (सक्सेशन) और गोद लेने के कठिन नियमों को समझने में आसान बना देगी और सभी पर लागू होगी। सभी नागरिक, उनकी आस्था की परवाह किए बिना, समान नागरिक कानून के अधीन होंगे। एक सदी से भी अधिक समय से, यह विषय राजनीतिक चर्चा में सबसे आगे रहा है, और यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो संसद में कानून बनाने के लिए दबाव बना रही है।

निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था कि भाग IV के मार्गदर्शक तत्व संविधान की मुख्य विशेषता और सामाजिक विवेक हैं। अनुच्छेद 14 और 16 नीति को क्रियान्वित (इंप्लीमेंट) करने की विधियाँ हैं जो निदेशक तत्वों द्वारा प्रचारित किए जाने वाले उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं। मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी. के बीच संबंध अब प्रकृति में एकजुट है, और यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी और पूरक (कंप्लीमेंट्री) हैं। इसलिए, निदेशक सिद्धांत अब सरकार के लिए केवल नैतिक (मॉरल) कर्तव्य नहीं रह गए हैं।

भाग IVA: मूल कर्तव्य (फंडामेंटल ड्यूटीज) (अनुच्छेद 51A)

स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा आपातकाल (इमरजेंसी) के दौरान भाग IV-A पेश किया गया था। संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IV-A जोड़ा, जिसमें केवल अनुच्छेद 51-A शामिल था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए 11 मूल कर्तव्य हैं। 

एक लोकतांत्रिक समाज में लोगों को यह समझना चाहिए कि जहां उनके कुछ अधिकार हैं, वहीं दूसरों और राष्ट्र के प्रति उनके कुछ दायित्व और कर्तव्य भी हैं। लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए इन कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इन जिम्मेदारियों को शामिल करने से पहले और बाद में, कई मौके आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को जलाने के साथ-साथ अलगाव को बढ़ावा देने सहित, इन अधिकारों का खुले तौर पर दुरुपयोग किया गया है। यह पाया गया था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राष्ट्र की एकता और अखंडता (इंटीग्रिटी) के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संबोधित करने वाले अनुच्छेद 51 A के खंड (k) में एक नई बुनियादी दयित्व शामिल किया गया है। इस खंड में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों, जिन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, के माता-पिता या अभिभावक (गार्जियन), को अपने बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए।

सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1987) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब अदालत को निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कहा जाता है, तो वह पीछे नहीं हट सकती और तर्क नहीं दे सकती है कि प्राथमिकताएं नीति का विषय हैं और इसलिए नीति निर्माताओं द्वारा विचार किया जाना एक विषय है। अदालत को यह देखना चाहिए की क्या स्वीकार्य विचारों को ध्यान में रखा गया है और अप्रासंगिक कारकों को समाप्त कर दिया गया है। कुछ उचित मामलो में यह और भी आगे बढ़ सकती है और महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान कर सकती है। 

भाग V : संघ (अनुच्छेद 52 से 151)

संघ के बारे में तीन व्यापक शीर्षकों के तहत चर्चा की जा सकती है, जो यहां उपलब्ध कराए गए हैं।

संघ की कार्यपालिका (यूनियन एग्जीक्यूटिव) (अनुच्छेद 52-78)

भारतीय संविधान, सरकार की संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है जिसमें संघ स्तर पर राज्य के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल (गवर्नर) होते है। संघ के प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी हैं:

  1. राष्ट्रपति,
  2. उप राष्ट्रपति,
  3. मंत्रि परिषद् (काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर),
  4. भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल)। 

संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित हैं :

  1. उन विषयों के लिए जिन पर संसद का विधायी अधिकार है,
  2. किसी भी अधिकार, शक्ति या अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के लिए जो भारत सरकार किसी भी संधि (ट्रीटी) या समझौते के तहत प्रयोग कर सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति, न केवल केंद्र सरकार के नेता हैं, बल्कि राज्य के हितों के संरक्षक भी हैं और राज्य के संचालन पर नज़र रखते हैं जिससे केंद्र सरकार के हितों या भारतीय संघ की एकता और अखंडता को खतरे में न डाला जा सके। अंतर्राज्यीय परिषद (इंटर स्टेट काउंसिल) के माध्यम से, वह विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग भी कर सकते हैं।

संघ की संसद (अनुच्छेद 79-122)

संघीय स्तर पर और कुछ राज्यों में विधायिका द्विसदनीय (बायकैमरल) है, जिसमें राज्य का मुखिया उसका अभिन्न अंग है। उच्च सदन, जो अंग्रेजी उच्च सदन (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) और अमेरिकी उच्च सदन (सीनेट) के समान है, उसे राज्यों की परिषद (काउंसिल ऑफ स्टेट) के रूप में जाना जाता है। निचले सदन को लोक सभा कहा जाता है। यह इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के समान है। हालंकि संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्य सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि (रिप्रेजेंटेटिव) नहीं होंगे, अनुच्छेद 81 में यह प्रावधान है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 530 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य होने चाहिए।  

संघ की न्यायपालिका (ज्यूडिशियरी) (अनुच्छेद 124-147)

अनुच्छेद 124 से 128 संघ न्यायपालिका के गठन ( ऑर्गेनाइजेशन), अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और इसके न्यायाधीशों को देय परिलब्धियों (एमोल्यूमेंट) से संबंधित हैं। 

एस.पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1982) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी है या नहीं, इस सवाल का जवाब देते समय कि नियुक्तियों में भाग लेने वाले सभी संवैधानिक पदाधिकारी एक ही स्थान पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया था, यह मानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने के लिए एक एकीकृत भागीदारी परामर्श (इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव) प्रक्रिया है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई सुझाव देते हैं, तो सरकार इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारतीय क्षेत्र के भीतर अन्य सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय में निहित तीन प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं:

  1. मूल अधिकार क्षेत्र (ओरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन) (अनुच्छेद 32 , 131)।
  2. अपीलीय अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 132136)।
  3. सलाहकार अधिकार क्षेत्र (एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन) (अनुच्छेद 143)।

भाग VI: राज्य (अनुच्छेद 152 से 237) 

राज्यों की चर्चा तीन व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

राज्य कार्यपालिका (अनुच्छेद 153-167)

राज्य की कार्यकारी शक्ति को अनुच्छेद 162 में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि, संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार, राज्य की कार्यकारी शक्ति उन क्षेत्रों तक फैली हुई है जिन पर राज्य विधानमंडल के पास विधायी अधिकार हैं। राज्य के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं:

  1. राज्यपाल,
  2. मंत्रि परिषद् ,
  3. महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)।  

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति के द्वारा, अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त किया जाता है। 

राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 168-212)

अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधान सभा के लिए प्रावधान प्रदान किया जाता है। खंड (1) विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सदस्यता स्थापित करता है। इसमें कहा गया है कि विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। अनुच्छेद 171 राज्यों में ऊपरी सदन (विधान परिषद (लेजिसलेटिव काउंसिल)) का प्रावधान करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर दो सदनों वाले सात राज्य हैं।

राज्य न्यायपालिका (अनुच्छेद 214-237)

हमारा संविधान उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 214231) और अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) न्यायालयों (अनुच्छेद 233237) को राज्य न्यायपालिका के रूप में नामित करता है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना आवश्यक है। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 द्वारा की गई थी, और स्वतंत्रता से पहले भी उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता (इंपार्शियालिटी) के लिए प्रतिष्ठा थी। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालयों (कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने में सक्षम बनाता है या उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबीयस कॉर्पस), परमादेश (मैंडेमस), प्रतिषेध (प्रोहिबीशन), अधिकार पृच्छा (क्यो वारेंटो) और उप्रेषण (सर्शियोरारी) के रूप में रिट शामिल हैं। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित नियमों को भाग VI के अध्याय VI में शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 233 से 237 शामिल हैं।

भाग VIII: केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239 से 242)

केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित मामलों पर संसद का अंतिम अधिकार क्षेत्र होता है। यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उन्हें कैसे शासित किया जाना है, लेकिन जब तक संसद अलग-अलग निर्देश नहीं देती, तब तक केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों का एकात्मक (यूनिटरी) संबंध है। वे केंद्र के प्रत्यक्ष प्रबंधन और प्रशासन के अधीन हैं। उनके पास कोई स्वायत्तता (ऑटोनोमी) नहीं होती है, और उनका प्रशासन के ढांचे का कोई मानक (स्टैंडर्ड) रूप नहीं है।

दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान हैं, जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 239-AA के बाद, दो अनुच्छेद, 239-AA और 239-AB, 1991 के संविधान (69वें संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। अनुच्छेद 239-AA के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

भाग IX: पंचायत (अनुच्छेद 243 से 243O)

संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों को बनाने के लिए प्रयास करेगा और उन्हें ऐसे अधिकार और प्राधिकार (अथॉरिटी) प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन (सेल्फ गवर्नमेंट) की इकाइयों (यूनिट) के रूप में संचालित करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। संविधान का 73वां संशोधन पंचायतों से संबंधित है, जो ग्रामीण-शहरी समन्वय (कोऑर्डिनेशन) की अनुमति देते हुए गांव, नगर और शहर के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243-E में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल की अवधि तक बनी रहेगी, जब तक कि इसे उससे पहले भंग न कर दिया जाए। 

भाग IXA : नगर पालिकाएं (अनुच्छेद 243P से 243 ZG)

1992 का संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम शहरी स्वशासित संस्थाओं की संरचना, शक्तियों और कार्यों को स्थापित करता है। नगरीय निकाय पाँच प्रकार के होते हैं, अर्थात्

  1. नगर पंचायत,
  2. नगर परिषद,
  3. नगर निगम,
  4. महानगरीय क्षेत्र,
  5. औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) टाउनशिप

नगर पंचायतों, नगर परिषदों, या नगर निगमों को संविधान के भाग IX A की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जिसे 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। जब तक कि इसे किसी भी कानून द्वारा जल्द ही भंग नहीं किया जाता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित, प्रत्येक नगरपालिका को अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। किसी नगरपालिका को भंग करने से पहले, उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। पंचायतों के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई स्पष्ट उपाय नहीं हैं।

भाग IXB : सहकारी समितियाँ (को-ऑपरेटिव सोसायटी) (अनुच्छेद 243ZH से 243 ZT)

सहकारी समितियां स्वयं सहायता संगठन का एक उदाहरण हैं। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रीएंबल) में कल्पना की गई सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ लोगों को पूंजीवादी शोषण (कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन) से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भाग IX-A के बाद, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT सहित एक नया भाग IX B, संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। नया खंड सहकारी समितियों पर केंद्रित है।

भाग X: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया) (अनुच्छेद 244 से 244A)

अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होती है, और छठी अनुसूची उपरोक्त राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होती है।

किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति उसके भीतर अनुसूचित क्षेत्रों तक फैली हुई है, जो 5वीं अनुसूची के नियमों के अधीन है, और अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से ऐसे क्षेत्रों के प्रबंधन पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। कुछ जनजातीय क्षेत्रों को, बेहतर प्रशासन के लिए स्वायत्त जिलों के रूप में नामित किया गया है, उदाहरण के लिए, खासी हिल्स जिला, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद की स्थापना की जाती है, और प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है।

भाग XI : संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245 से 263)

संघ और राज्यों के बीच के संबंध को तीन व्यापक शीर्षों के अंतर्गत समझा जा सकता है जो कि नीचे दिए गए हैं।

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)

संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के क्षेत्रीय विभाजन को संविधान के अनुच्छेद 245 में संबोधित किया गया है । संघ को पूरे भारत के क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जबकि प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है। वर्तमान संविधान ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की विभाजन  योजना को अपनाया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां आती हैं। सूची I में 97 आइटम हैं जिन पर केंद्रीय संसद का एकमात्र अधिकार है। सूची II में आइटम प्रदान किए गए है जिन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्यों के पास हैं, जबकि सूची III, समवर्ती (कनकरेंट) सूची में 47 आइटम दिए गए है, जिन पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। 

प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) संबंध (अनुच्छेद 256-263)

एक संघीय देश में, केंद्र सरकार और राज्यों में से प्रत्येक की अपनी विधायी और कार्यकारी शाखाएँ होती हैं। अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि वह संसद के कानून और मौजूदा कानूनों के अनुरूप हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति उस उद्देश्य के लिए आवश्यक आदेश जारी करने तक विस्तारित होगी।

वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264-289)

प्रत्येक संप्रभु (सोवरेन) सरकार के पास कर लगाने की शक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार, जब तक कानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए या एकत्र नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां कानून विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून को संदर्भित करता है, यह अनुच्छेद संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को सीमित करता है। वित्त आयोग का गठन, कार्य और शक्तियां सभी अनुच्छेद 280 में उल्लिखित हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, संविधान की स्थापना के दो साल के भीतर एक वित्त आयोग की स्थापना करेंगे, और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष के अंत में या जब वह इसे आवश्यक समझे तब कर सकते हैं।

भाग XII: वित्त, संपत्ति, संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) और वाद (सूट) (अनुच्छेद 264 से 300A)

अनुच्छेद 295, भारतीय राज्यों की संपत्तियों, आस्तियों (एसेट्स), अधिकारों, दायित्वो और बाध्यताओं के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 298 के अनुसार संघ या राज्यों की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम होनी चाहिए :

  1. किसी भी प्रकार के वाणिज्य (कमर्शियल) या व्यवसाय में संलग्न होने के लिए,
  2. संपत्ति खरीदने, रखने या बेचने के लिए,
  3. किसी भी उद्देश्य के लिए संविदा में प्रवेश करने के लिए।

अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारतीय संघ और राज्य कानूनी संस्थाओं के रूप में मुकदमा कर सकते हैं या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300 A)

1978 के संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था, हालांकि यह कल्याणकारी (वेलफेयर) राज्य में एक मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। अनुच्छेद 300 A में कहा गया है कि किसी की भी संपत्ति उनसे तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि उनके पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार न हो।

भाग XIII: भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (इंटरकोर्स) (अनुच्छेद 301 से 307)

भारतीय संविधान के भाग XIII के अनुच्छेद 301 से 307 तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य के व्यापक सिद्धांतों को स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 302 से 305 व्यापार निषेधों की गणना करता है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित हैं। लाभ के लिए उत्पादों को खरीदना और बेचना व्यापार है। शब्द “व्यापार” को अनुच्छेद 301 में “एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक वास्तविक, संगठित और संरचित गतिविधि” के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि हवा, पानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से आवाजाही (मूवमेंट) के प्रसारण (ट्रांसमिशन) को वाणिज्य कहा जाता है, उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने को समागम के रूप में जाना जाता है।

भाग XIV : संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अनुच्छेद 308 से 323)

अनुच्छेद 308 से 323 संघ और राज्यों की सेवाओं से संबंधित मामलों के बारे में है। अनुच्छेद 308 से 313 लोक सेवक की भर्ती, बर्खास्तगी (डिस्मिसल), सेवा की शर्तों और संवैधानिक संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित है।

भाग XIVA: न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) (अनुच्छेद 323A और 323B)

न्यायाधिकरण, एक अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्यूडिशियल) निकाय है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी असहमति जैसे मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, जिनमें विवादों का फैसला करना, विवादित पक्षों के बीच अधिकार तय करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा (रिव्यू) करना आदि शामिल हैं। न्यायाधिकरण को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था।

  1. प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को अनुच्छेद 323-A के तहत संबोधित किया जाता है ।
  2. अन्य न्यायाधिकरणों को अनुच्छेद 323-B के तहत संबोधित किया जाता है ।

भाग XV : चुनाव (अनुच्छेद 324 से 329A)

भाग XV (अनुच्छेद 324 से 329) चुनाव संबंधी मुद्दों के बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के तहत चुनाव आयोग के पास व्यापक शक्तियां हैं, हालांकि, उनका उपयोग कानून के उल्लंघन या मौजूदा कानून के उल्लंघन में नहीं किया जा सकता है।

भाग XVI : कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330 से 342)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एंग्लो-इंडियन और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 330 से 342 में विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 330 और 332, क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए निर्दिष्ट सीटों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी तरह, अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि सभी राज्यों की विधानसभा में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। संविधान के अनुच्छेद 332, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में “जनजातियों” के लिए सीटों के आरक्षण की अनुमति देता है, को संविधान के 58 वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा बदल दिया गया था।

भाग XVII : राजभाषा (अनुच्छेद 343 से 351)

भारतीय संविधान के भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 में संघ की आधिकारिक भाषा को नियंत्रित करने वाले प्रमुख नियम शामिल हैं। भारत की आधिकारिक भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, संघ के निर्दिष्ट आधिकारिक उद्देश्यों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों (न्यूमेरल्स) के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। भारत की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं।

भाग XVIII: आपातकालीन (इमरजेंसी) प्रावधान (अनुच्छेद 352 से 360)

भारत में, संविधान के आपातकालीन प्रावधान संघीय सरकार को परिस्थितियों की आवश्यकता होने पर एकात्मक सरकार की ताकत हासिल करने की अनुमति देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति तीन प्रकार की होती है:

  1. राष्ट्रीय आपातकाल,
  2. राज्य आपातकाल,
  3. वित्तीय आपातकाल।

आपातकाल की उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) निम्नलिखित तीन सामान्य आधारों पर की जा सकती है:

  1. युद्ध,
  2. बाहरी आक्रमण,
  3. सशस्त्र विद्रोह।

भाग XIX: प्रकीर्ण (मिसलेनियस) (अनुच्छेद 361 से 367)

भारतीय संविधान के भाग XIX में निम्नलिखित पहलुओं पर प्रावधान हैं:

  1. राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण।
  2. कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।
  3. भारतीय राज्यों के शासकों और प्रिवी पर्स की मान्यता को समाप्त करना।
  4. प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान।
  5. संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें लागू करने में विफलता का प्रभाव।
  6. अनुच्छेद 366 के तहत कुछ परिभाषाएँ।
  7. संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या। 

भाग XX: संविधान में संशोधन (अनुच्छेद 368)

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के संशोधनों के उद्देश्य से एक ऐसी प्रक्रिया की कल्पना की जो न तो बहुत कठोर हो और न ही बहुत लचीली हो। अनुच्छेद 368 विशेष रूप से संशोधनों से संबंधित है, लेकिन संविधान के अन्य अनुच्छेद हैं जो नियमित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, भारतीय संविधान के प्रावधानों को निम्नलिखित तरीकों से संशोधित किया जा सकता है:

  1. सरल विधायी प्रक्रिया द्वारा: अनुच्छेद 4, 169, 239 , 312 , और पांचवीं और छठी अनुसूचियां संसद को सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से एक कानून पारित करके संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करती हैं।
  2. विशेष बहुमत से: अनुच्छेद 368 में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया यह है कि संविधान के संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे कुल सदस्यता के बहुमत और सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों में से प्रत्येक में उपस्थित और मतदान, और इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होती है।

भाग XXI: अस्थायी (टेंपरेरी), संक्रमणकालीन (ट्रांसिशनल) और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 369 से 392)

भारतीय संविधान का भाग XXI देश के संविधान और इसे बनाने वाले राज्यों के संघ से संबंधित कानूनों का एक संग्रह (कलेक्शन) है। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों पर अनुच्छेद, संविधान के इस खंड को बनाते हैं। भाग XXI के अनुच्छेद 371 से 371-J का उद्देश्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, राज्यों के आदिवासी लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना राज्यों के कुछ हिस्सों, और राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा , अशांत कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए है।

भाग XXII: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत (ऑथोरिटेटिव) पाठ और निरसन (रिपील) (अनुच्छेद 393 से 395)

भाग XXII संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ की तारीख, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित अनुच्छेदो का एक संग्रह है। 

निष्कर्ष 

जैसा कि हम इस विस्तृत लेख के अंत में आते हैं, यह स्पष्ट है कि वास्तव में भारत का संविधान एक राजसी टुकड़ा है जो लोकतांत्रिक राष्ट्र के हर छोटे से छोटे पहलू को शामिल करता है।  

संदर्भ 

 

1 टिप्पणी

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here