126वें संविधान संशोधन विधेयक

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Constitution of India

यह लेख गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की Akshita Rohatgi द्वारा लिखा गया है। यह लेख, 25 जनवरी, 2020 को लागू हुए 126वें संवैधानिक संशोधन विधेयक (बिल) द्वारा लाए गए परिवर्तनों की व्याख्या करता है और इसके पारित होने से संबंधित परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

2019 का विधेयक संख्या 371-F, जिसे 126वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे शीतकालीन सत्र में कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसे पारित करने के लिए संसद में सर्वसम्मति (यूनेनिमस) से ‘हां’ कर दी गई थी। तीन दिनों की व्यापक बहस के भीतर, 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था। बाद में इसे आधे से अधिक भारतीय राज्यों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद विधेयक 20 जनवरी 2020 को एक अधिनियम में परिवर्तित हो गया। यह 25 जनवरी 2020 को भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ। यह लेख इस विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए है।

126वें संविधान संशोधन की आवश्यकता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 334 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों को आरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है; और विधायिका में आंग्ल-भारतीयों का नामांकन (नॉमिनेशन) भी करता है। अनुच्छेद 334 के तहत प्रतिनिधित्व के प्रावधान संविधान के लागू होने के 70 वर्षों के भीतर समाप्त होने वाले थे। दूसरे शब्दों में, आरक्षण और नामांकन की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो जाती जब तक कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता।

भले ही भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने काफी प्रगति की है, लेकिन सीटों के आरक्षण के प्रावधान करने में संविधान सभा को जिन कारणों का सामना करना पड़ा, वे कारण अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार, भारत के संस्थापकों (फाउंडिंग फादर) द्वारा परिकल्पित (एनविजन) समावेशी (इनक्लूसिव) चरित्रों को बनाए रखने की दृष्टि से, 126वें संवैधानिक संशोधन विधेयक (इसके बाद ‘विधेयक’ के रूप में संदर्भित) में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। 

पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) 

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अधिनियमन के समय, अनुच्छेद 334 के आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के भीतर, यानी 25 जनवरी 1960 को समाप्त होना था। हालाँकि, बाद की सरकारों ने महसूस किया कि इन समुदायों को अभी भी महत्वपूर्ण स्तर की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि संविधान लागू होने के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने काफी प्रगति की है, लेकिन समाज में उनकी स्थिति में उस हद तक सुधार नहीं हुआ है, जिसकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। 

परिणामस्वरूप, आरक्षण और नामांकन की व्यवस्था को एक बार में 10 वर्षों तक बढ़ाने के लिए बार-बार संशोधन किए गए। ये संशोधन थे-

  1. 8वां संशोधन, 1959
  2. 23वां संशोधन, 1969
  3. 45वाँ संशोधन, 1979
  4. 62वां संशोधन, 1989
  5. 79वां संशोधन, 1999
  6. 95वाँ संशोधन, 2009 

95वें संशोधन के सौजन्य से, अनुच्छेद 334 में प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद के तहत सदस्यों का आरक्षण और नामांकन भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 70 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा। यह केवल लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व पर लागू होता था। 

126वें संशोधन विधेयक ने एससी और एसटी समुदाय के लिए 70 साल के आरक्षण को बदलकर 80 साल कर दिया। आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के नामांकन के संबंध में, इसने ’70 वर्ष’ शब्दों को प्रतिस्थापित करके यथास्थिति (स्टेट्स क्यूओ) बनाए रखने का विकल्प चुना। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि आंग्ल-भारतीय का प्रतिनिधित्व 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। 

आंग्ल-भारतीयों से संबंधित प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 366(2) में ‘आंग्ल-भारतीय’ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग भारत के उस मूल निवासी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसके पिता या पैतृक वंश का कोई पुरुष पूर्वज यूरोपीय मूल का हो। इस परिभाषा में पुर्तगाली, गोवावासी जैसे समुदायों सहित ब्रिटिश और भारतीय माता-पिता के बच्चे शामिल हैं।

पहली संविधान सभा से इस नामांकन को हासिल करने के लिए, ऑल इंडिया आंग्ल-भारतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी के प्रयास महत्वपूर्ण थे। 14 राज्यों की विधानसभाएं भी आंग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षण प्रदान करती हैं। 104वें संशोधन अधिनियम के रूप में अधिनियमित 126वें संशोधन विधेयक द्वारा उनके लिए नामांकन समाप्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद 331

अनुच्छेद 331 के तहत, यदि राष्ट्रपति की राय है कि आंग्ल-भारतीयों को लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे दो सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। इन नामांकित व्यक्तियों को प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता था। राष्ट्रपति नामांकन की इस शक्ति का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं थे; इसका उपयोग उनके विवेक पर निर्भर करता है।

अनुच्छेद 333

अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 331 के समानांतर एक प्रावधान है। यह राज्यपाल को राज्य विधान सभा में आंग्ल-भारतीय को नामित करने की शक्ति देता है यदि उन्हें लगता है कि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। यह नामांकन एक सदस्य से अधिक का नहीं होगा। 

संशोधन के कारण

स्वतंत्रता के समय लगभग आंग्ल-भारतीयों की संख्या 3 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी संख्या घटकर लगभग 293 रह गई थी। विधेयक पर संसदीय बहस के दौरान, यह कहा गया था कि समुदाय ने समय के साथ ‘महत्वपूर्ण प्रगति’ की है। इसका तात्पर्य यह था कि इस समुदाय ने अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है और प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है। 

संशोधन की आलोचना 

अल्पसंख्यक (माइनोरिटी) मामलों के मंत्रालय की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, आंग्ल-भारतीय खराब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पीड़ित थे। उन्हें शिक्षा की कमी, अपर्याप्त रोज़गार, आवास सुविधाओं की कमी और सांस्कृतिक क्षरण का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, उन्हें समाज में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। 

जिस जनगणना डेटा का उपयोग नामांकन को रद्द करने को उचित ठहराने के लिए किया गया था, उस पर अखिल भारतीय आंग्ल-भारतीय संघ सहित विभिन्न अधिकारियों ने सवाल उठाए थे। संसद सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन ने इस डेटा की भ्रांति के बारे में विस्तार से बात की। सरकारी आंकड़ों में पश्चिम बंगाल में महज 9 आंग्ल-भारतीय रहते हुए दिखाए गए हैं। आयरिश घर में जन्मे और पश्चिम बंगाल के निवासी ओ’ब्रायन ने कहा कि उनके परिवार में ही आंग्ल-भारतीय अधिक थे। यहां तक कि नामांकन रद्द करने के ख़िलाफ़ ओब्रियन की याचिका पर भी भाषण के समय आंग्ल-भारतीयों के 750 हस्ताक्षर थे।

2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोई आंग्ल-भारतीय नहीं था, फिर भी उत्तराखंड और यूपी राज्य विधानसभाओं के लिए नामांकित आंग्ल-भारतीय मौजूद थे। इस प्रकार, इन राज्यों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या शून्य नहीं हो सकती। देश में जनगणना के आंकड़ों से कहीं अधिक आंग्ल-भारतीय थे, न केवल हजारों में बल्कि एक अनुमान के अनुसार लगभग 3.5 लाख।

ओ’ब्रायन ने आगे कहा कि आंग्ल-भारतीय कोई पिछड़ा समुदाय नहीं है और न ही पहले कभी था। वे बड़े प्रभाव वाला एक छोटा समुदाय हैं क्योंकि हम इस देश में सबसे अच्छे स्कूल चलाते हैं जहाँ लाखों लोग जाते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की और जोर देकर कहा कि समुदाय विधायिका में भी प्रतिनिधित्व का हकदार है।

राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने कम संख्या के बावजूद आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधियों की जरूरत की बात कही। उन्होंने केवल दो प्रत्याशियों (नॉमिनी) को तुच्छ समझने और उन्हें अनदेखा करने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि सरकारें सिर्फ एक वोट से गिर सकती हैं। सर बेनी बेहनन ने अफसोस जताया कि सरकार महज लाखों की संख्या वाले छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की देखभाल नहीं कर सकती, और इस प्रकार उससे 20 करोड़ अल्पसंख्यक आबादी की देखभाल की उम्मीद नहीं की जा सकती। उद्देश्य और कारणों के बयान में नामांकन को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित आधारों की कमी के कारण भी इस कदम के खिलाफ आलोचना उत्पन्न हुई था।

एससी और एसटी से संबंधित प्रावधान

लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कुल 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य स्तर पर कुल 4120 सीटों में से 614 एससी विधायकों और 554 एसटी विधायकों का आरक्षण है। यह 2011 की जनगणना के अनुरूप है जिसमें एससी की संख्या 16.7% और एसटी की संख्या 8.6% है। अनुसूचित जनजाति समुदाय महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर-पूर्व जैसे राज्यों में प्रमुख हैं। 

आलोचना

राज्य सभा के श्री के के रागेश ने एक क्षोभजनक विडंबना (ग्लेरिंग आईरनी) की ओर इशारा किया। एससी और एसटी के लिए आरक्षण, जिसे सभा में सर्वसम्मति से समर्थन मिला, उस सदन में मौजूद नहीं था, जिस पर चर्चा की जा रही थी। जबकि रागेश ने विधेयक का समर्थन किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण का दायरा उच्च सदन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के पी विल्सन ने दावा किया कि कानून मंत्री का ‘काफ़ी प्रगति’ का दावा एक झूठ था। उनके दावे का समर्थन करने के लिए कोई डेटा नहीं था। ऑनर किलिंग, दलितों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित करना और अस्पृश्यता (अनटचबिलिटी) अभी भी एक वास्तविकता है। जब तक समानता हासिल नहीं की गई, उनका दावा सिर्फ एक ही नहीं था। 

उड़ीसा से सांसद सरोंजी हेम्ब्रम की भी ऐसी ही चिंता थी। उन्होंने विधायी आरक्षण पर समझौता नहीं करने, बल्कि इसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से पदोन्नति और न्यायपालिका तक विस्तारित करने की आवश्यकता के बारे में बात की। श्री वीर सिंह ने बताया कि विभिन्न आरक्षित सीटें खाली पड़ी थीं और उन्हें निजी क्षेत्र को ‘बेच’ दिए जाने के कारण धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा था। आरक्षण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन (इंप्लाइकेंटेशन) के लिए इन अक्षमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। 

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी भारत में एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। हालाँकि, उन्होंने सरकार से आरक्षण को केवल 10 साल से अधिक नहीं बल्कि 20 या 30 साल तक बढ़ाने का अनुरोध किया। 

126वें संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना

इस विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित की गई है। किसी वैध कानून में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है-

  • मतदान के समय सदन की कुल शक्ति का 50% से अधिक उपस्थित होना चाहिए।
  • विशेष बहुमत, यानी दो-तिहाई उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का समर्थन
  • कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन

यह विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 को यह सर्वसम्मति से पक्ष में 355 मतों के साथ पारित हुआ और विपक्ष में कोई भी मत नहीं पड़ा। 12 दिसंबर 2019 को, यह उच्च सदन में पहुंचा और एक बार फिर सर्वसम्मति से पारित हो गया – 163 मतों के साथ और कोई असहमति नहीं।

इसके बाद, 20 दिसंबर, 2019 को राज्य विधान परिषदों और विधानसभाओं को 126वें संशोधन के अनुसमर्थन का अनुरोध करने के लिए एक पत्र भेजा गया था। चूंकि अधिनियम 25 जनवरी को लागू होना था, इसलिए यह भी अनुरोध किया गया था कि संशोधन की पुष्टि करने वाला एक प्रस्ताव 10 जनवरी 2020 तक सूचित किया जाए। आधे से अधिक भारतीय राज्यों ने विधेयक पर सहमति व्यक्त की। अंततः, 126वें संशोधन विधेयक 2019 को 21 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और यह एक अधिनियम बन गया।

निष्कर्ष

25 अगस्त 1949 को डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि “जिन लोगों ने भी एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात कही है, उन्होंने इतनी सावधानी बरती है कि यह बात दस साल में खत्म हो जानी चाहिए। मैं उनसे एडमंड बर्क के शब्दों में बस इतना कहना चाहता हूं कि ‘बड़े साम्राज्य और छोटे दिमाग एक साथ बीमार पड़ते हैं’।” संविधान लागू होने के समय आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित किया गया था। यह आज तक प्रतिध्वनित होता है।

तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण (एंपावरमेंट) मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार “आरक्षण निस्संदेह अच्छा है और इसे आगे भी जारी रहना चाहिए।” हालाँकि, उन्होंने आरक्षण के दायरे या प्रणाली को 10 वर्षों से अधिक न बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में पिछले संशोधनों के समान ही चाल चली।

जैसा कि श्री राम विलास पासवान ने कहा, “चार क्रांतियाँ हैं – सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति।” संविधान को बनाने के समय राजनीतिक उपलब्धि हासिल की गई थी। वर्तमान कार्य इन तीनों को प्राप्त करना है। सामाजिक सशक्तिकरण के बिना आरक्षण संविधान की समानता की दृष्टि से कमतर है। न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी और अधिक करने की सख्त जरूरत है। 

संदर्भ

 

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