क्या भारत में चुंबन अवैध है

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यह लेख Nipasha Mahanta द्वारा लिखा गया है। इसे Upasana Sarkar द्वारा आगे अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह लेख भारत में सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने (पीडीए) की अवधारणा और संबंधित लागू कानूनों की विस्तृत समझ देता है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत में चुंबन करना अवैध है या नहीं। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

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परिचय

फिल्में इस बात को दर्शाती हैं कि समकालीन (कंटेंपोरेनियस) समाज क्या स्वीकार करता है और क्या नहीं। कुछ दशक पहले, नायक (एक्टर) के एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने के दृश्यों के बाद पक्षियों के एक-दूसरे से चोंच टकराने या दो गुलाबों के एक-दूसरे की ओर थोड़ा झुके होने के यादृच्छिक अंश (रैंडम क्लिप) दिखाए जाते थे, ये सभी इस बात के प्रतीक थे कि क्या हुआ होगा। यह किसी ऐसी चीज का प्रदर्शन है जो घटित हो चुकी है लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। यह अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह कृत्य अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसे सुर्खियों में लाना या इसके असली रंग में रंगना चकित होने और लोगो को उस पर बाते करने को प्रेरित करता है और हो सकता है कि माता/पिता पारिवारिक दूरदर्शन (टेलीविजन) देखने के दौरान रिमोट पर चैनल बदलने का बटन दबा दें। इकोनॉमिक टाइम्स भारतीयों के लिए यह तय करने के लिए दो निर्धारित करने वाले तत्व प्रस्तावित करता है कि क्या कोई कृत्य सदमे और घृणा की उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है; “अगर कोई अपने माता-पिता के सामने कुछ कर सकता है, तो वह इसे सार्वजनिक रूप से भी कर सकता है। यह अधिकांश भारतीय बच्चों के लिए बातचीत का एक मुश्किल नियम है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माता-पिता को हाथ थामे हुए भी नहीं देखा है। फिर से, संदर्भ मायने रखता है, जिसका अर्थ है कि हवाई अड्डे पर अलविदा चुंबन ठीक है, लेकिन रेस्तरां में चुंबन ठीक नहीं है।”

दो साल पहले, एक अति-उत्सुक रिचर्ड गेरे ने भीड़ को अपने प्रदर्शन में शामिल कर लिया था, जब उन्होंने झपट्टा मारकर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को पकड़ लिया और उन्हें कुछ चुंबन दिए। संयोग से, दोनों ट्रक चालकों को सुरक्षित यौन संबंध के बारे में जानकारी देने के लिए एक अभियान (ओकेजन) पर थे। समाचार टीवी ने हॉलीवुड की इस धारावाहिक-चुंबन वाली अभिनेत्री पर समान रूप से उत्तेजना और चुगली/छींटाकशी (स्निचिंग) करते हुए अतिशयोक्ति (हाइपरवेंटिलेट) की। कुछ विरोधियों ने गेरे के मॉडल जलाए; अन्य ने शेट्टी की मृत्यु की मांग करते हुए नारे लगाए। गेरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और शेट्टी के खिलाफ अश्लीलता के आरोपों को निलंबित (सस्पेंड) करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा। बहुत पहले, 1990 के दशक के मध्य में, नेल्सन मंडेला द्वारा अभिनेत्री शबाना आज़मी को चूमने के बाद आम जनता हैरान रह गई थी। इसके अलावा, जब भारत के सबसे उदार अखबारों ने एक बॉलीवुड जोड़े की मोबाइल फोन पर धुंधली तस्वीरें छापीं – जो उस समय डेटिंग कर रहे थे – और कथित तौर पर कुछ साल पहले चुंबन ले रहे थे, तो इस स्टार दिवा ने हंगामा मचा दिया और उन्होंने अखबार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी।

भारतीय न्याय व्यवस्था प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के अश्लील कृत्यों की छानबीन करती आ रही है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 292) जोड़ी गई, जो अश्लीलता की आपराधिक प्रकृति को स्पष्ट करती है। हालांकि यह अश्लीलता की प्रकृति से संबंधित है, लेकिन अश्लीलता में क्या शामिल होगा इस पर प्रकाश नहीं डालती है। यह उन कृत्यों या कार्यों के बारे में नहीं बताता है जो भारत में स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन (पीडीए) के बराबर होंगे। भारतीय दंड संहिता न तो उन गतिविधियों के बारे में बताती है जिन्हें अश्लील माना जाएगा और न ही संहिता में कहीं भी ‘पीडीए’ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसलिए, संहिता ने अदालतों को यह विवेकाधिकार दिया है कि वे यह निर्धारित करें कि कौन से कृत्य या कार्य अश्लील माने जाएंगे और स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन को जन्म देंगे। न्यायालयों के न्यायाधीश यह व्याख्या करेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किया गया कोई विशेष कार्य अश्लील कृत्य माना जाएगा या नहीं और ऐसा कार्य भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के अंतर्गत आता है या नहीं। धारा 294 में अश्लीलता से निपटने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता में व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता बनाए रखने के लिए सामुदायिक मानकों के बीच संतुलन बनाने के लिए डाली गई थी। धारा 294 में प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति-

  • किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करता है, या
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाता, सुनाता या बोलता है,

जिससे दूसरों को परेशानी हो सकती है, ऐसी अश्लील गतिविधियां करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम तीन महीने के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

नैतिक पुलिसिंग और स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन

नैतिक पुलिसिंग के साथ मूलभूत समस्या यह है कि उच्च मानकों वाले पहनावे वाले समाज और रीति-रिवाजों में, कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूह आम आबादी को विभाजित करते हैं और समर्थन जुटाने, ध्यान आकर्षित करने और अन्य लाभ प्राप्त करने के प्रयास में अल्पसंख्यक समूहों के हितों को लक्षित करते हैं। ऐसा भी नहीं कहा जाता है कि कुछ ही समय में, अच्छी पुलिसिंग का विचार एक रैकेट में बदल जाता है, जिसके तहत पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आस-पास के और वैध रूप से अज्ञानी निवासियों को परेशान करती है।

इसके अलावा, जो खतरनाक है वह यह नहीं है कि भारतीय नैतिक गुणवत्ता और भारतीय समाज तथा पारंपरिक और नैतिक गुणो को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। हालाँकि, मुद्दा यह है कि कौन सा कार्य गलत है या नहीं या कौन सा कार्य परेशान करने वाला हो सकता है या नहीं, और इसका निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश कौन है। नैतिक गुणवत्ता के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि गहन सामाजिक गुणवत्ता के विचार विशिष्ट रूप से व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) होते हैं, और आपराधिक कानून का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने के इरादे से नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र का मतलब केवल बहुसंख्यकवाद के विचार को फैलाना है। भारत, एक बहुलवादी (प्लूरालिस्ट) देश, सभी धर्मों और देशों के दुर्व्यवहार और विस्थापित लोगों को शरण देकर दुनिया को प्रतिरोध का पाठ पढ़ाने में सफल रहा है। फिर भी, पक्षपाती, उदारवादी (मॉडरेट) और, सबसे बढ़कर, उद्यमी (एंटरप्रेनियल) व्यक्ति जो अच्छी पुलिसिंग में विशेषज्ञ हैं, वे दूसरों पर नैतिक उत्कृष्टता (एथिकल क्वालिटी) की अपनी परिभाषा थोपना पसंद करते हैं। समय के साथ, बहुमत शासन  खतरे में पड़ जाता है क्योंकि यह प्रगति और अन्य विशेषताओं में बाधा डालता है। 

इस अवधारणा ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, देश की नैतिक पुलिसिंग की विचार प्रक्रिया को धोखा दिया है। मुंबई जैसे तेज़ रफ़्तार महानगर में, नैतिक पुलिसिंग आंदोलन के समन्वयकों (कोऑर्डिनेटर) के लिए पुतलों के रूप में काम करने वाले पुलिस अधिकारी मानते हैं कि सार्वजनिक रूप से किसी महिला का हाथ थामे हुए होना यह अनुचित है, भले ही कोई व्यक्ति, विवाहित हो या नहीं।

आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) की संस्कृति में, अलग-अलग विचारों वाले लोग रात में एक साथ यात्रा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के विचार पर आपत्ति जताते हैं। जुलाई 2013 में, समुद्र तट पर एक जोड़े को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किया गया था, क्योंकि सनकी नैतिक पुलिस को उनके बीच “अनैतिक गतिविधि” का संदेह था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि महिला ने कोई ऐसी चीज नहीं पहनी थी जिससे पता चले कि वह शादीशुदा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें नैतिक पुलिसिंग के सबसे बुरे रूपों में से एक हैं। नैतिक पुलिसिंग के इस रूप में हस्तक्षेप की सीमा इतनी अधिक है कि महिलाओं को अपने साथ फ़ोन रखने की अनुमति नहीं है, या वे सार्वजनिक स्थानों पर जीन्स नहीं पहन सकती हैं, और सरकारें कानून के शासन के उल्लंघन के ऐसे स्पष्ट कृत्य के लिए केवल मूकदर्शक (स्पेक्टेटर) हैं। इसी तरह, महानगरीय शहर कोलकाता में, एक लड़की को एक रंगशाला (थिएटर) में प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी हुई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में, जम्मू और कश्मीर में दुख्तरान-ए-मिल्लत नामक एक महिला अलगाववादी संगठन ने स्थानीय महिलाओं को अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और उन्हें एसिड हमलों की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने सिनेमा, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानों पर भी हमला किया। हाल ही में नैतिक पुलिसिंग की आड़ में वीएचपी ने लोगों को विदेशी त्योहार वैलेंटाइन डे मनाने के खिलाफ़ धमकी दी है और लोगों को चेतावनी दी है कि जो कोई भी वैलेंटाइन डे मनाकर पश्चिमी परंपरा को अपनाने की कोशिश करेगा, उसे विवाह बंधन में बंधने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रकार, यह प्रदर्शित होता है कि नैतिक पुलिसिंग का अगर मुकाबला नहीं किया गया तो यह खतरनाक रूप ले सकती है।

इस अवधारणा ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, देश की नैतिक पुलिसिंग की विचार प्रक्रिया को धोखा दिया है। मुंबई जैसे तेज़ रफ़्तार महानगर में, नैतिक पुलिसिंग आंदोलन के समन्वयकों के लिए पुतलों के रूप में काम करने वाले पुलिस अधिकारी मानते हैं कि यह अनुचित है, भले ही कोई व्यक्ति, विवाहित हो या नहीं, सार्वजनिक रूप से किसी महिला का हाथ थामे हुए हो।

आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संस्कृति में, अलग-अलग विचारों वाले लोग रात में एक साथ यात्रा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के विचार पर आपत्ति जताते हैं। जुलाई 2013 में, समुद्र तट पर एक जोड़े को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किया गया था, क्योंकि नैतिक पुलिस को उनके बीच “अनैतिक गतिविधि” का संदेह था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि महिला ने कोई ऐसा सामान नहीं पहना था जिससे पता चले कि वह शादीशुदा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें नैतिक पुलिसिंग के सबसे बुरे रूपों में से एक हैं। नैतिक पुलिसिंग के इस रूप में हस्तक्षेप की सीमा इतनी अधिक है कि महिलाओं को अपने साथ सेल फ़ोन रखने की अनुमति नहीं है, या वे सार्वजनिक स्थानों पर जींस नहीं पहन सकती हैं, और सरकारें कानून के शासन के उल्लंघन के ऐसे स्पष्ट कृत्य के लिए केवल मूकदर्शक हैं। इसी तरह, महानगरीय शहर कोलकाता में, एक लड़की को एक थिएटर में प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी हुई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में, जम्मू और कश्मीर में दुख्तरान-ए-मिल्लत नामक एक महिला अलगाववादी संगठन ने स्थानीय महिलाओं को अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और उन्हें एसिड हमलों की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने सिनेमा, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानों पर भी हमला किया। हाल ही में नैतिक पुलिसिंग की आड़ में वीएचपी ने लोगों को विदेशी त्योहार वैलेंटाइन डे मनाने के खिलाफ़ धमकी दी है और लोगों को चेतावनी दी है कि जो कोई भी वैलेंटाइन डे मनाकर पश्चिमी परंपरा को अपनाने की कोशिश करेगा, उसे विवाह बंधन में बंधने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रकार, यह प्रदर्शित होता है कि नैतिक पुलिसिंग का अगर मुकाबला नहीं किया गया तो यह खतरनाक रूप ले सकती है।

नैतिकता और समाज के नवाचार (इनोवेशन) और पतन (डिबेसमेंट) के बीच की रेखा बहुत पतली नहीं है, फिर भी संकीर्ण (नैरो) सोच और राजनीतिक रूप से प्रेरित और बचकानी है। अच्छे पुलिसिंग के अग्रदूतों (पायनियर्स) को लगता है कि इस रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देना फायदेमंद है, और परिणामस्वरूप अपने आवेगों (इंपल्सेस) के अनुसार संस्कृति और गहन गुणवत्ता को चिह्नित करते हैं। मुद्दा प्रगति को दर्शाने के लिए अच्छे पुलिस की असामान्य कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं है। जो बात बेहद परेशान करने वाली है, वह यह है कि इन व्यक्तियों को कानून की उचित प्रक्रिया का कोई सम्मान नहीं है, और वे किसी भी तरह से उपलब्ध या प्रशंसनीय तरीकों से लोगों को अकेले ही खदेड़ने का प्रयास करते हैं, फिर चाहे वह बर्बरता, गैर कानूनी तरीके से मारना या कुछ और हो। यदि नैतिक पुलिसिंग को जारी रहने दिया जाता है, तो कानून का शासन पीछे चला जाएगा और “शक्ति ही अधिकार है” का शासन प्रबल होगा। कुछ लोगों को विरोध प्रदर्शन के दौरान चुंबन लेने का कार्य अश्लील लग सकता है, लेकिन यह माना जाता है कि अशिष्टता और अश्लीलता दो बहुत अलग चीजें हैं; पहला अश्लीलता का एक गंभीर रूप है। जो ‘अश्लील’ है वह निश्चित रूप से ‘अशिष्ट’ है, लेकिन जो ‘अशिष्ट’ है वह जरूरी नहीं कि ‘अश्लील’ हो। अशिष्ट का अर्थ है कुछ ऐसा जो स्वीकार्य नैतिक या सामाजिक आचरण, शालीनता या सभ्य होने के मौजूदा मानकों के अनुरूप न हो या जो चौंकाने वाला, घिनौना या विद्रोही हो। हम यहाँ ‘अश्लील या अशिष्ट’ शब्दों के संयोजन का सामना नहीं कर रहे हैं ताकि यह दलील दी जा सके कि शब्दों का उद्देश्य एक ही विचार व्यक्त करना है। अशिष्टता ‘अश्लीलता’ के समान नहीं है और इसका अर्थ व्यापक है। इसे परिभाषित करने की तुलना में समझाना आसान है, और मैं इस प्रकार समझाता हूँ कि एक पुरुष स्नानार्थी का महिलाओं की उपस्थिति में नग्न होकर पानी में प्रवेश करना अशिष्ट होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अश्लील हो। लेकिन अगर वह किसी महिला का ध्यान अपने शरीर के किसी खास हिस्से की ओर आकर्षित करता है, तो उसका आचरण निश्चित रूप से अश्लील होगा। उन्हें शायद ऊपरी तौर पर बढ़ते पैमाने पर इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है – सकारात्मक, अभद्र; तुलनात्मक-अशिष्ट; अतिशयोक्ति-अश्लील। हालाँकि, ये कठोर श्रेणियाँ नहीं हैं। वही आचरण, जो कुछ परिस्थितियों में केवल हल्के वर्णन के योग्य हो सकता है, अन्य परिस्थितियों में कठोर वर्णन के योग्य हो सकता है। अभद्र शब्द ‘अश्लील’ शब्द से छोटा है, क्योंकि यह इस वर्तमान मामले के उद्देश्यों को पूरा करता है, यदि विचाराधीन मुद्रण (प्रिंट) अभद्र हैं, तो मैं उस परीक्षण को लागू करूंगा।

यदि यह तर्क दिया जाता है कि इस बात की संभावना है कि कुछ व्यक्तियों ने गहन गुणवत्ता की कमी महसूस की होगी या अपमानित पक्ष द्वारा किए गए सामान्य चुंबन से चिढ़ महसूस की होगी, तो सलाह प्रस्तुत करती है कि यौन चिकित्सक हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो इस हद तक शुद्ध हैं कि दुकान की खिड़की में प्रदर्शित महिला के जूते को देखकर उनकी संवेदनशीलताएँ स्तब्ध हो जाती हैं; दूसरों की विनम्रता विवाहित व्यक्तियों को अंदर आने की चर्चा करते हुए सुनकर अपमानित होती है; कुछ की अविरोधात्मक दुकान की खिड़कियों में एक नकली कमरबंद पहने हुए देखकर आहत होती है; कुछ कपड़े देखकर या इसे आम तौर पर “अवर्णनीय” के रूप में चर्चा करते हुए सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं; फिर भी अन्य “पैरों” का ध्यान आकर्षित करना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और यहां तक कि एक पियानो के “उपांगों” के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार, अभद्रता समीक्षा मन की एक गुणवत्ता या प्रतिबद्धता मात्र है। यह प्रतिबंध के इस गैर-लक्ष्य चरित्र के प्रकाश में है कि लिखित रूप में घोषणा की लचीलेपन के समर्थक अश्लीलता को असाधारण भय के साथ देखते हैं। इस प्रकार, मानक एक समझदार व्यक्ति का होना चाहिए।

नैतिकता व्यक्तिपरक है

सामाजिक नैतिकता स्वभाव से व्यक्तिपरक होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपराधिक संहिता द्वारा व्यक्तियों के निजता के अधिकार को सीमित करने के लिए अनावश्यक रूप से नहीं किया जा सकता। नैतिकता और आपराधिकता समानार्थी नहीं हैं। न्यायालयों को निर्णय देते समय राज्य के लोगों के बदलते नैतिक दृष्टिकोण और धारणाओं को समझने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें आधुनिक समाज के मानदंडों और अश्लीलता की बदलती परिभाषाओं पर धारा 294 के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कुछ मुद्दों या कृत्यों से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होगी, इस पर देश की न्यायपालिका द्वारा परीक्षण किया जाता है।

प्रभाकरन वी.वी. बनाम केरल राज्य (2022) के मामले में याचिकाकर्ता ने धारा 294(b) के तहत आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उसके प्रति अपमानजनक और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है। आरोपी ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसके खिलाफ जारी धारा 294(b) सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से अभियुक्त के दिमाग में कोई यौन रूप से अशुद्ध या गंदे विचार नहीं आते, तब तक यह धारा 294 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इसलिए, केरल उच्च न्यायालय ने आरोपी की याचिका स्वीकार कर ली और उसके बाद की सभी कार्रवाइयों और कार्यवाही को रद्द कर दिया।

नैतिकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है

राज्य का कानून किसी भी व्यक्ति को अवांछित विचार या राय व्यक्त करने के लिए दंडित नहीं करता है। हालांकि, सामाजिक हितों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच समझौता आवश्यक है। भारतीय न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करे, जिसका अर्थ है कि इसे तब तक सीमित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे प्रदान करने से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ अत्यावश्यक न हों और समुदाय के हितों को नुकसान न पहुँचाएँ। न्यायालय को ऐसा करने की अनुमति तभी दी जाती है जब अपेक्षित खतरा असंभव, अलग या अवास्तविक न हो। न्यायालयों ने, विभिन्न निर्णयों में, शिकायतकर्ताओं और अभियुक्तों के बीच अधिकारों के संतुलन को स्वीकार करने के महत्व के बारे में बार-बार बताया है ताकि अधिकार और वैध प्रतिपक्षी हित एक-दूसरे को समाप्त करने से बचें। 

प्रफुल्ल कुमार जायसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2023) के मामले में, मध्य प्रदेश के बिहटा गाँव में स्थित पुलिस स्टेशन में दो अखबार के पत्रकारों द्वारा आरोपी जिसने एक अन्य व्यक्ति के उकसावे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था उसके खिलाफ दो शिकायतें लिखित रूप में दर्ज की गईं थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उसने उनके कैमरे को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी और उनके साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 और धारा 506 के तहत शिकायतें दर्ज कीं। यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जिला न्यायालय में लंबित था। आरोपी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को क्या अश्लील शब्द कहे थे। इसलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि आईपीसी की धारा 294 और धारा 506 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व लिखित शिकायतों की सामग्री से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर लगभग एक महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों के अभिलेख से दर्ज की गई थी। इसलिए यह मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 को आकर्षित नहीं करेगा।

एन एस मदनगोपाल और अन्य बनाम के. ललिता (2022) के मामले में, किरायेदार ने पीवीसी पाइप बिछाने के काम के दौरान अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत भूमि मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए मुकदमा दायर किया कि आरोपी ने उसके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपमानजनक या मानहानिकारक शब्दों को हमेशा अश्लील प्रकृति का नहीं माना जा सकता। इसलिए, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (b) के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।

क्या अतीत में भारतीय चुंबन करते थे? 

हिंदुत्व के अनुयायियों (डिसिपल्स) के बीच, एक उदारवादी विश्वास प्रणाली जो भारतीय चरित्र को हिंदू गुणों से जोड़ती है, जो कहती है की खुलेआम चुंबन हिंदू के लिए शत्रुतापूर्ण है – और इसलिए, जैसा कि एक प्रगतिशील पूर्व पादरी ने वर्तमान असहमति शुरू होने से बहुत पहले विभिन्न घटनाओं पर कहा था, खुलेआम चुंबन बस भारतीय नहीं है। 1500 ईसा पूर्व के वैदिक संस्कृत ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखित रूप में चुंबन का पहला उल्लेख है। (एक शोधकर्ता की चेतावनी: “इसका मतलब यह नहीं है कि उससे पहले किसी ने चुंबन नहीं किया था, और इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीयों ने सबसे पहले चुंबन किया था।”) भारत की प्रसिद्ध महाकाव्य कविता और दुनिया की सबसे पुरानी साहित्यिक कृतियों में से एक, महाभारत, जिसकी रचना 3000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, में चुंबन का उल्लेख है। राधिका संतवनम, 18वीं शताब्दी के मध्य से दक्षिण भारत के एक दरबार में एक वेश्या की कामुक (इरोटिक) कविताओं का एक संग्रह है, जो काफी सुविस्तृत (ग्राफिक) विवरण में चुंबन का वर्णन करता है: उसके होठों पर / अपनी जीभ  / उसे डराओ मत / जोर से काटकर। कामसूत्र में, जो प्रेम के महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, विद्वान वात्सायन ने चुंबन की कला पर एक अध्याय समर्पित किया है। उन्होंने लगभग 30 प्रकार के चुंबनों का विस्तार से वर्णन किया है – उनमें से कुछ हैं सीधे, झुके हुए, मुड़े हुए, दबाव वाले, नाममात्र के और धड़कते हुए। विडंबना यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के आतिश पटेल ने बताया है कि मानवशास्त्रीय (एंथ्रोपोलॉजिकल) साक्ष्य बताते हैं कि भारत संभावित रूप से गलत नाम वाले फ्रेंच चुंबन का वास्तविक जन्मस्थान हो सकता है।

भारत में स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित कानून

यह भारत में अश्लीलता कानूनों का कोई स्थापित आयाम (डाइमेंशन) नहीं है। इस तरह के कृत्य के खिलाफ़ ज़्यादातर आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत लगाए जाते हैं। आईपीसी की धारा 294 में कहा गया है:

जो कोई, दूसरों को क्षोभ (एनोयेंस) पहुँचाने के लिए,

  • किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करेगा, या
  • किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाएगा, सुनाएगा या बोलेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

यह बहुत हद तक सत्य है जब जफर अहमद खान बनाम राज्य (1962) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि अश्लील कृत्य या गीत से क्षोभ पैदा होनी चाहिए। क्षोभ एक मानसिक स्थिति को संदर्भित करती है, और इसलिए, इसे अक्सर सिद्ध तथ्यों से अनुमान लगाया जाना चाहिए। जब अभियुक्त ने दो प्रतिष्ठित लड़कियों को जो उसके लिए अजनबी थीं, खुलेआम संबोधित किया, उनके साथ अवैध यौन संबंधों का संकेत देने वाले कामुक शब्दों में और उन्हें अपने साथ अपने रिक्शा पर चलने के लिए कहा, तो उसे एक अश्लील कृत्य करने का दोषी माना गया। किसी व्यक्ति का अभद्र प्रदर्शन या सार्वजनिक स्थान पर यौन संबंध बनाना इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा-

  • कि अभियुक्त ने कोई कार्य किया है; या कि अभियुक्त ने कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाये, सुनाये या बोले हैं;
  • यह किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट किया गया था;
  • यह अश्लील प्रकृति का था;
  • इससे दूसरों को परेशानी हुई। 

आपत्तिजनक शब्दों का उल्लेख किए बिना केवल अश्लील शब्दों के उच्चारण का आरोप लगाने वाली प्राथमिकी अस्पष्ट होने के कारण रद्द किए जाने योग्य है।

भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत दोषसिद्धि के मामले में, व्यक्तिदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 106, के अर्थ में शांति भंग करने वाले अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा। जिस पक्ष पर हमला किया जा रहा है, उस पर क्षोभ होना चाहिए। सार्वजनिक खंड को शामिल करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि सार्वजनिक स्थान पर मौजूद हर व्यक्ति यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो, बल्कि इसका उद्देश पीड़ित की गरिमा की रक्षा करना है, जिसे सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना है। भारत में न्यायालयों को अपेक्षाकृत (परमिटेड) अधिक विवेक का उपयोग करने की अनुमति है, इसलिए न्यायालय से विवेकपूर्ण (डेस्क्रेशन) व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

हालांकि, इस प्रावधान के तीन शब्द जो अत्यधिक मनमानी दिखाते हैं, वे हैं ‘क्षोभ’, ‘अश्लीलता’ और ‘अन्य’। इन शब्दों की परिभाषा का पूर्ण अभाव और उन शब्दो के अर्थ की अस्पष्टता पुलिसकर्मियों को परेशान करने और बेहिसाब जुर्माना वसूलने का अवसर प्रदान करती है, जो सब उनके अपने हितों के लिए होता है।

धारा 294 के तत्व

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं- 

  • इस अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना है।
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 में कहीं भी “अश्लील कृत्य” शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसका अर्थ सामान्य अर्थ में लिया जाता है, एक ऐसा कृत्य जो यौन रूप से स्पष्ट या आक्रामक प्रकृति का हो, जो शालीनता के प्रचलित मानदंडों के अनुरूप न हो।
  • अश्लील कृत्यों में अश्लील गीत, गाथागीत या शब्दों सहित अश्लीलता के मौखिक रूप भी शामिल हैं।
  • इसमें एक और महत्वपूर्ण तत्व है दूसरों को परेशान करना। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को इस तरह से करता है जिससे दूसरों को परेशानी हो, तो वह अश्लीलता के दायरे में आता है। किए गए कार्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह एक अश्लील कार्य है और ऐसा कार्य कानून द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति के अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आवश्यकता से अधिक उल्लंघन नहीं करेगा।

किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की इस धारा के तहत तभी दंडित किया जा सकता है जब उपरोक्त सभी आधार पूरे हों। किसी भी आधार के अभाव में, आचरण या कार्य ‘अश्लील’ के रूप में योग्य नहीं होगा।

अश्लिलता 

‘अश्लीलता’ शब्द का अर्थ कानून में ठीक से परिभाषित नहीं है। ‘अश्लील’ शब्द का शब्दकोश अर्थ है “स्वीकृत नैतिक और शालीनता मानकों के अनुसार अपमानजनक या घृणित।” इसे भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब केवल “अश्लील, अशुद्ध, अशिष्ट और शुद्धता या शील की अवहेलना करके मनुष्य की नैतिक भावना को झकझोरने (शॉक) के लिए किया गया” है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 को किसी भी ऐसे कार्य को प्रतिबंधित करने के लिए डाला गया था जो बड़े पैमाने पर जनता को परेशान कर सकता है। इस स्थिति में, “अन्य” शब्द का अर्थ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो अभियुक्त के अश्लील व्यवहार का इच्छित शिकार है। भले ही ‘अश्लीलता’ शब्द की परिभाषा के बारे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की राय अलग-अलग हो, लेकिन यह व्यापक रूप से ज्ञात है, इसलिए यह वास्तव में अस्पष्ट नहीं है।

ओम प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1989) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के मन की क्रोधित अवस्था को दर्शाने वाले मात्र सामान्य कथन, ऐसे कृत्य को ‘अश्लील’ मानने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और इसलिए, ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 लागू नहीं होगी।

‘सामुदायिक मानकों’ की कसौटी पर खरा उतरते हुए न्यायालय ने बॉबी आर्ट इंटरनेशनल, आदि बनाम ओम पाल सिंह हून एवं अन्य (1996) जैसे मामलों के लिए रास्ता साफ कर दिया है, जिसमें नग्नता दर्शाने वाले दृश्यों को अश्लील बताया गया था। न्यायालय ने कहा कि विवादित दृश्यों को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ये दृश्य, जिनमें घोर नग्नता दर्शाई गई है, पूरी फिल्म के संदर्भ में और जिस पृष्ठभूमि में उन्हें दिखाया गया है, उसके अनुरूप होने चाहिए। फिल्म फूलन देवी में एक असहाय बालिका के खिलाफ अत्याचार और हिंसा के सामाजिक खतरे को दर्शाया गया है, जिसने उसे एक खूंखार डाकू में बदल दिया। दृश्यों का उद्देश्य सिनेमा देखने वालों की वासना को उत्तेजित करना नहीं था, बल्कि उनमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति और अपराधियों के प्रति घृणा जगाना था। न्यायालय ने कहा कि नग्नता हमेशा निम्न प्रवृत्तियों को नहीं जगाती। यह मामला ‘अश्लीलता’ के विषय पर न्यायालय की स्थिति में स्पष्ट रूप से बदलाव दर्शाता है। अब न्यायालय का दायित्व है कि वह प्रकाशन को समग्र रूप से देखे, न कि केवल नग्नता को दर्शाने वाले दृश्यों को अलग से देखे। इसलिए, प्रमुख परीक्षण यह है कि क्या प्रकाशन या कार्य समकालीन समाज द्वारा ‘अश्लील’ क्या है और क्या नहीं है, यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित मानक का उल्लंघन करता है। इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या एक सामान्य तर्कसंगत और उचित व्यक्ति कार्य से व्यथित होगा और क्या जिस संदर्भ में अश्लील दृश्यों को दर्शाया गया है वह एक उपयोगी सामाजिक संदेश है या यौन भावनाओं को उत्तेजित करने वाला है, और यह धारा 292 और धारा 294 दोनों के मामलों में लागू होना चाहिए । ए और बी के लिए एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम राज्य और अन्य (2009) जैसे मामलों में न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से चुंबन और गले मिलने को केवल प्रेम और करुणा का प्रतीक माना है और इसलिए यह आकस्मिक है और अश्लील नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा आश्वासित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित है।

ज़हीर हुसैन बनाम राज्य प्रतिनिधि (2021) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में ‘अश्लीलता’ की परिभाषा नहीं दी गई है। इस मामले में, शिकायतकर्ता ने कहा कि अभियुक्त ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था और पार्टनरशिप फर्म के अपने हिस्से पर जोर देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 506 और धारा 294(b) के तहत मामला दर्ज किया। इसलिए न्यायालय ने ‘अश्लीलता’ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जबकि आईपीसी की धारा 294(b) आईपीसी की धारा 294(1) के तहत अभियोजन की अनुमति देती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 292(1) के तहत “अश्लीलता” की परिभाषा इस विशेष मामले में अभियुक्त द्वारा अश्लील शब्दों का उपयोग करने के अपराध पर लागू नहीं होती है। इसलिए, दंडित किए जाने के लिए, कथित शब्द अश्लील होने चाहिए, कामुक हितों को लक्षित करने वाले होने चाहिए, या चरित्रहीन या भ्रष्ट व्यक्तियों को संदर्भित करने वाले होने चाहिए।

सामुदायिक मानक सामूहिक विवेक से प्रेरित होते हैं

समाज की प्रचलित सामूहिक चेतना नैतिकता और अनैतिकता के मानदंड स्थापित करती है। जब कोई न्यायालय यह निर्धारित करता है कि कोई कृत्य स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन (पीडीए) की श्रेणी में आता है या नहीं, तो वह समाज के बहुसंख्यक विचारों को ध्यान में रखता है, जिसमें समाज के मानदंड और मूल्य शामिल होते हैं। बदलते समय के साथ ये विचार भी बदल रहे हैं और न्यायालय हमारे देश के लोगों की बदलती सोच और मानसिकता के अनुसार आदेश पारित कर रहे हैं। 

रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) का मामला ‘हिक्लिन द्वारा अश्लीलता का परीक्षण’ से प्रेरित था जिसे ब्रिटिश मामलों से आयात किया गया था। रेजिना बनाम हिक्लिन (1868) के ब्रिटिश मामले में, मुख्य न्यायाधीश कॉकबर्न ने ‘अश्लीलता के परीक्षण’ का निर्धारण करते हुए कहा कि “क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को चरित्रहीन और भ्रष्ट करना है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभाव के लिए खुले हैं, और जिनके हाथों में इस तरह का प्रकाशन आ सकता है। आगे टिप्पणी करते हुए कि प्रकाशन का आपराधिक चरित्र एक गुप्त उद्देश्य से प्रभावित नहीं होता है यानी की वह उद्देश जो सौम्य था।” वर्तमान मामले में, रंजीत डी. उदेशी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जो एक किताब की दुकान के मालिक थे, जिन पर डीएच लॉरेंस द्वारा लेडी चैटरलीज लवर्स नामक पुस्तक के रूप में अश्लील सामग्री रखने और बेचने का आरोप लगाया गया था। पुस्तक में विस्तृत यौन अंतरंगता से निपटने वाली सामग्री थी। इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया कि धारा 292 के तहत दायर आरोप धारा 294 के तहत अश्लीलता के मानक के साथ लागू होंगे या नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘अश्लीलता के लिए परीक्षण ‘समकालीन सामुदायिक मानकों पर आधारित होगा जो सामूहिक विवेक से प्रेरित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि कलात्मक, वैज्ञानिक या साहित्यिक योग्यता को अश्लीलता के आरोपों के खिलाफ बचाव के लिए एक वैध आधार माना जा सकता है।

चंद्रकांत कल्याणदास काकोदर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1969) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को फिर से अश्लीलता की अवधारणा से निपटने का अवसर मिला। जबकि न्यायालय उदेशी मामले का अनुसरण करता हुआ प्रतीत हुआ, वास्तव में, काकोदकर में न्यायालय ने उदेशी सिद्धांत से परे जाकर लेखकों की स्वतंत्रता का विस्तार किया। न्यायालय ने कहा कि, यह निर्धारित करते समय कि संदर्भित भाग वास्तव में अपवित्र हैं या नहीं, सामान्य रूप से किसी भाग के खाली छोड़ दिए गए भाग पर विचार करने के अलावा, उन भागों पर स्वतंत्र रूप से और किसी अन्य निवेश (इनपुट) के बिना, कार्य द्वारा स्थापित संबंध से मुक्त होकर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने एक बहुत ही गहन परीक्षण निर्धारित किया, जिसने प्रत्येक लेखन कार्य को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी, जिसमें “अश्लील” सामग्री का एक छोटा सा अंश भी शामिल था। दूसरी ओर, काकोदकर में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक वैकल्पिक स्थिति अपनाई और न्यायालय का दायित्व बनाया कि वह जांच के तहत कार्य के सामान्य परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) को ले और केवल कुछ ऐसे ही छोड़ दिए गए भागो के कुछ हिस्सों पर विचार न करे जैसा कि उदेशी में निर्धारित किया गया था जो अधिक प्रतिबंधित परिप्रेक्ष्य का समर्थन करता था। हालाँकि, अदालत ने उदेशी और काकोदकर के माध्यम से अश्लीलता के लिए एक परीक्षण स्थापित किया जिसे हिकलिन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। 

रेजिना बनाम हिक्लिन (1868) में क्वींस बेंच द्वारा हिक्लिन का परीक्षण निर्धारित किया गया था। अश्लीलता का परीक्षण यह है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को चरित्रहीन और भ्रष्ट करने की है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में इस तरह का प्रकाशन आ सकता है। हिक्लिन परीक्षण ने एक प्रकाशन को पूरे प्रकाशन के बजाय उस प्रकाशन के अलग-अलग अंशों के विश्लेषण के आधार पर अश्लीलता के लिए आंका जाने की अनुमति दी। कार्यों का आकलन सबसे संवेदनशील पाठकों, जैसे बच्चों या कमजोर दिमाग वाले वयस्कों पर उनके स्पष्ट प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है। काकोदकर मामले ने, हालांकि हिकलिन परीक्षण को बरकरार रखा, और अदालत के लिए प्रकाशन की संपूर्णता को ध्यान में रखना अनिवार्य बना दिया, और न कि केवल संदर्भ से बाहर के अंशों को अलग करना और इस तरह अश्लील मानी जाने वाली चीज़ों पर कानून की स्थिति बदल गई।

अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) के हालिया मामले ने कोई प्रकाशन अप्रचलित है या नहीं यह निर्धारित करने में अदालत की स्थिति को और बदल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बोरिस बेकर और उनकी मंगेतर की नग्न तस्वीर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अर्थ में “अश्लील” नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला समग्र प्रकाशन के आधार पर दिया है, न कि केवल अलग-अलग पहलुओं के आधार पर। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने हिकलिन परीक्षण को खत्म कर दिया और रोथ बनाम यूनाइटेड स्टेट्स (1957) के फैसले से उधार लिया गया “सामुदायिक मानक” परीक्षण पेश किया।

हिकलिन परीक्षण के विपरीत, जो किसी संपूर्ण कार्य के व्यक्तिगत या पृथक पहलुओं पर केंद्रित था जिसे अश्लील माना जा सकता था, साथ ही समाज के “कमजोर” वर्गों पर इसके प्रभाव पर भी, समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण यह कहता हुआ प्रतीत होता है कि यदि (सामुदायिक मानकों को लागू करने पर), किसी विशेष कार्य में “भावना को जगाने या स्पष्ट यौन इच्छा प्रकट करने की प्रवृत्ति है”। इसलिए, अवीक सरकार मामले के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ हद तक स्पष्ट किया है कि किसी प्रकाशन को अश्लील होने के लिए, उसे संपूर्णता में देखा जाना चाहिए और विवाद के तहत संपूर्ण प्रकाशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल अलग-अलग अंशों पर जिसमें ऐसी सामग्री है जो ‘अश्लील’ है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया है जो इस परीक्षण को खारिज करता हो, हालाँकि मेमोयर्स बनाम मैसाचुसेट्स (1966) और मिलर बनाम कैलिफोर्निया (1973) जैसे मामलों ने रोथ परीक्षण को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने रोथ परीक्षण को भी संपूर्णता में नहीं लिया है। रोथ बनाम यूनाइटेड स्टेट (1957) मामले में बताए गए रोथ परीक्षण को तीन-आयामी परीक्षण माना गया था, सामुदायिक मानक पहले चरण का गठन करते थे, लेकिन दूसरे चरण के तहत, सामग्री को “स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक” होना चाहिए था, और तीसरे चरण के तहत, “कोई सामाजिक मूल्य नहीं होना चाहिए”। हालाँकि, रोथ परीक्षण के तहत दूसरे और तीसरे परीक्षण का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जिसने सामुदायिक मानक परीक्षण को अश्लीलता के लिए प्रमुख परीक्षण माना है। 

अमरदीप सिंह चूढ़ा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2016) के मामले में, यह माना गया कि यदि किसी निजी फ्लैट में कोई अश्लील गतिविधियां हो रही हैं, जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में है, तो इसे सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केवल निजी उपयोग के लिए खरीदा गया है।

हाल ही में शिल्पा शेट्टी को धारा 294 के तहत उन्होंने लगभग पंद्रह साल पहले दिल्ली में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे को चूमने के अपराध के खिलाफ दर्ज आरोपों से बरी कर दिया गया था। हॉलीवुड स्टार को कैमरे की फुटेज में सुश्री शेट्टी के गाल को चूमते हुए देखा गया था। हाल ही में आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया गया था, और अदालत ने फैसला सुनाया कि वह एक अवांछित (अनवेलकम) दृष्टिकोण का शिकार थी। कट्टरपंथी हिंदू संगठन सार्वजनिक स्थान पर हुई ऐसी हरकत के खिलाफ थे क्योंकि वे इस चुंबन को भारतीय मूल्यों का अपमान मानते थे। इसलिए उन्होंने चुंबन का विरोध किया।

दूसरों को परेशान करने वाली बात को आम जनता के संदर्भ में समझा जाना चाहिए 

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर व्यापक परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) से विचार करने और संबोधित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या किसी घटना के गवाहों के दृष्टिकोण को अकेले ध्यान में रखा जाएगा या क्या आम जनता में अन्य लोगों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो उस समय मौजूद नहीं थे। इस कारण से, आईपीसी की धारा 294 में यह नहीं कहा गया है कि यह उन लोगों को परेशान करने के लिए होना चाहिए जो उस तरह की गतिविधि के घटनास्थल पर मौजूद थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईपीसी की धारा 294 में उल्लिखित वाक्यांश “दूसरों को परेशान करने के लिए” का अर्थ है कि विचाराधीन कार्रवाई ने उन लोगों को परेशान किया जो गतिविधि के परिसर या अहाते (प्रीसिंक्ट्स) में मौजूद नहीं थे। चूंकि क्षोभ को अक्सर मानसिक बीमारियों से जोड़ा जाता है, इसलिए निर्णायक (कंक्लूजीव) सबूत के जरिए इसकी सत्यता स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। किसी मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अमीर बाशा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) के मामले में यह निर्धारित किया गया था। लीला धर बनाम हरियाणा राज्य (2011) के मामले में, यह देखा गया कि सार्वजनिक स्थान पर पीडीए के समय कम से कम एक व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है ताकि यह साबित हो सके कि अभियुक्त किसी भी अश्लील गतिविधियों से परेशानी पैदा करने का दोषी है।

परेशानी का पूर्वापेक्षित (प्रीरिक्विजीट) प्रमाण आवश्यक है

जब किसी जगह पर कोई अश्लील हरकत की जाती है, तो सिर्फ़ इस तथ्य के साथ की ऐसा हुआ है, मामला खत्म नहीं हो जाता। धारा 294 के प्रावधानों को पढ़ते हुए, कोई भी इस धारा के उद्देश्य को समझ पाएगा, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गतिविधियों के किए जाने पर रोक लगाना है, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। इसलिए इस धारा को आकर्षित करने के लिए दूसरों को परेशानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी खास जगह पर मौजूद आम जनता किसी खास हरकत या गतिविधि से परेशान नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई अपराध नहीं हुआ है। वहां मौजूद लोगों को इस बात पर सहमति देनी चाहिए कि जो कुछ गतिविधियाँ हुई हैं, उनसे उन्हें परेशानी हुई है। अगर ऐसी शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तभी अपराधियों के खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 294 के तहत आरोप लगने से खुद को बचाने के तरीके 

सार्वजनिक स्थान पर चुंबन करने पर आमतौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत आरोप लगाया जाता है, जिसके तहत किसी कृत्य को दंडित करने के लिए तीन तत्वों का होना अनिवार्य है। 

इनमें से किसी भी शर्त के पूरा न होने पर, किसी को इस प्रावधान के तहत अधीन नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फ़ैसले हैं जिन पर भरोसा करके यह साबित किया जा सकता है कि खुले में चुंबन करना अपराध नहीं है। “अश्लील” शब्द की व्यक्तिपरकता एक केंद्रीय बिंदु है। नतीजतन, यह आरोपित कार्रवाई के तरीके पर निर्भर करता है कि किसी को अधीन रखा जा सकता है या नहीं और कोई खुले में चुंबन को सभी तरह से अपराध नहीं घोषित कर सकता। इसके अलावा, अश्लीलता समाज द्वारा परिभाषित की जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, यौन प्रेम का खुला प्रदर्शन लोगों को असहज बनाता है और इसे भ्रष्ट माना जाता है; इसलिए, इसे घृणित माना जाता है।

स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत के विभिन्न शहरों पर एक नज़र

भारत के तीन प्रमुख महत्वपूर्ण महानगर अर्थात् कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई ने सार्वजनिक स्थानों पर पीडीए को रोकने के लिए धारा 294 लागू की है-

  • कोलकाता में, यदि दो व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं, जिसमें यौन संबंध शामिल हैं, तो उन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292 या धारा 293 के तहत अपराध करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 294 के प्रावधानों में सार्वजनिक रूप से अश्लील गतिविधियाँ करने या अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के लिए दंड का प्रावधान है। 
  • दिल्ली में यदि दो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अंतरंग संबंध बनाते हैं तो उन पर या तो जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • चेन्नई में लोग दूसरे महानगरों की तुलना में ज़्यादा रूढ़िवादी हैं। चेन्नई में रहने वाले जोड़ों को दूसरे राज्यों की तरह ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। जोड़े सार्वजनिक जगहों पर हाथ पकड़ने से भी डरते थे। हाल के सालों में कुछ हद तक उदारीकरण हुआ है। इसलिए, पिछले सालों की तरह जोड़े सार्वजनिक जगहों पर हाथ पकड़ने से नहीं डरते। लेकिन वे सार्वजनिक जगहों पर अंतरंग क्रियाकलाप करने से ज़रूर बचते हैं। 
  • मुंबई में, अगर दो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता या बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 110 के तहत आरोप दायर किए जा सकते हैं। मुंबई एकमात्र राज्य है जिसने पीडीए को रोकने के लिए बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत एक विशिष्ट धारा शुरू की है।

दिल्ली मेट्रो में चुंबन की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम

बदलते समय और आधुनिकीकरण के साथ, हम हर दिन अपने आस-पास कुछ नई घटनाएँ सुनते हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क जो कई शहरों को एक-दूसरे से जोड़ता है, सार्वजनिक रूप से प्यार जताने का केंद्र बन गया है। मई 2023 में अचानक सोशल मीडिया पर एक युवा जोड़े का चुंबन लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखाया गया कि एक महिला एक पुरुष की गोद में लेटी हुई थी, जबकि वे दोनों चुंबन ले रहे थे। उस डिब्बे में यात्रा करने वाले सभी लोगों ने दिल्ली मेट्रो रेल नगर निगम (डीएमआरसी) को उस घटना को “आपत्तिजनक व्यवहार” बताया। नगर निगम ने मामले की जाँच करने और ऐसी घटनाओं पर नज़र रखने का वादा किया ताकि आगे से ऐसी घटनाएँ न हों। जैसे ही वीडियो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हुआ, कई लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की। देश में नैतिक पुलिसिंग और सार्वजनिक अश्लीलता को लेकर तीखी बहस हुई। जनता और मीडिया ने कहा कि मेट्रो किसी भी तरह के सार्वजनिक रूप से प्यार जताने की जगह नहीं है। इसलिए रेल के डिब्बे में कोई भी यौन क्रिया होने की सराहना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के अश्लील कृत्य भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के अंतर्गत दंडनीय हैं।

इस तरह की घटनाएं अक्सर होने के कारण, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल नगर निगम (डीएमआरसी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों की मदद से कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की टीमें तैनात करने का फैसला किया, जो दिल्ली मेट्रो में होने वाली ऐसी घटनाओं पर नज़र रखेंगे। उन्होंने दिल्ली मेट्रो के अंदर अश्लील गतिविधियों की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए रेल के डिब्बों में 100 से ज़्यादा सिविलियन कपड़ों में कर्मियों को तैनात करने की पहल की। दिल्ली पुलिस ने यह प्रयास अपराधियों पर मौके पर ही मुकदमा चलाने और उनके खिलाफ़ आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए किया। पुलिस कर्मियों के साथ कम से कम दो दिल्ली मेट्रो अधिकारियों और दो सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया गया, जो निगरानी बनाए रखने में उनकी सहायता करेंगे। सादे कपड़ों में महिला कांस्टेबलों को तैनात करने का भी फैसला किया गया, जो महिला डिब्बों पर नज़र रखेंगी और ऐसी घटनाओं को होने से रोकेंगी। सुरक्षा उपायों के लिए रेल के डब्बे में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को भी तैनात करने का फैसला किया गया। डीएमआरसी के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने यह पहल की। वे सार्वजनिक रूप से अश्लील घटनाओं की बढ़ती संख्या से चिंतित थे। इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया कि स्टेशन और मेट्रो डिब्बों के अंदर गश्त (पेट्रोलिंग) बढ़ाई जाए। डीएमआरसी ने तीन से चार कर्मियों के दस्ते (स्क्वाड) भी बनाए। इनका काम किसी भी तरह की अश्लील हरकत करने वाले अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करना होगा।

अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कोई अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर दिल्ली मेट्रो रेलवे (प्रचारन ऑर अनुरक्षन) (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) अधिनियम, 2002 की धारा 59 के तहत 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी अश्लील हरकत को ज्यादा गंभीर माना जाता है, तो ऐसे काम करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में चुंबन जैसी अश्लील हरकतों की घटनाओं पर नजर रखने के लिए, मेट्रो डिब्बों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया गया, जो व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेंगे और अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार या हरकत में शामिल होता है, तो इसकी सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। अगर किसी अश्लील हरकत को ज्यादा गंभीर माना जाता है, तो डीएमआरसी ऐसे अश्लील हरकत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी स्थिति में, पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर सकते हैं। चूंकि यह एक गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराध है, इसलिए शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। यद्यपि, आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि यह एक जमानती अपराध है।

बेंगलुरू में मेट्रो ट्रेन में प्रेमी युगल के चुंबन का मामला

2024 में, बेंगलुरु में एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वे चुंबन भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रतिलिपि (अपलोड) करते हुए, व्यक्ति ने बैंगलोर मेट्रो रेल नगर निगम लिमिटेड और बेंगलुरु सिटी पुलिस के आधिकारिक अकाउंट को टैग किया और उनसे ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। जब इस पोस्ट को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किया गया, तो लोगों की मिली-जुली राय देखने को मिली। जहाँ कुछ लोग सार्वजनिक रूप से चुंबन करने और गले लगाने के ऐसे कृत्यों के खिलाफ़ थे, वहीं अन्य ने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करने और साझा करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जोड़ों के निजता के अधिकार में बाधा उत्पन्न हुई है। उनका मानना था कि लोगों की सहमति के बिना उनका वीडियो और छायाचित्र लेना अवैध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत दंडनीय है। इसलिए, इस पीडीए घटना में मिली-जुली राय देखने को मिली और इस बारे में कोई सार्वजनिक सहमति नहीं है। सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करना कुछ लोगों को अपमानजनक लगता है, जबकि यह दूसरों के लिए सामान्य है जो स्वीकार करते हैं कि बदलते समय के साथ लोगों को बिना व्यथित़ हुए बदलावों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। पीडीए और अश्लीलता की अवधारणा को समझने के लिए, इन अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं विधानमंडल द्वारा भारतीय दंड संहिता में शामिल की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएँ

रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964)

रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अश्लीलता शब्द वास्तव में अस्पष्ट नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जिसे अच्छी तरह से समझा जाता है, भले ही लोगों के दृष्टिकोण में भिन्नता हो कि अश्लीलता क्या है और क्या नहीं है। हालाँकि, न्यायालय ने कुछ योग्यता कारक निर्धारित किए हैं जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं कि कोई कार्य अश्लील है या नहीं:

  • जो उन लोगों को भ्रष्ट और चरित्रहीन कर देता है जिनके मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति खुले हैं।
  • जो सबसे अशुद्ध और कामुक चरित्र के विचारों का सुझाव देता है।
  • जो कि कट्टर (हार्ड-कोर) पोर्नोग्राफी है।
  • जिसमें वासनापूर्ण इच्छाओं को जगाकर व्यक्तियों को भ्रष्ट करने की पर्याप्त प्रवृत्ति होती है।
  • जो यौन रूप से अशुद्ध विचारों को जगाने की प्रवृत्ति रखता है।
  • वह जो हमारे सामुदायिक मानकों से निर्धारित अनुमेय (पर्मिसिव) सीमाओं को पार कर जाए।

रामदत्त सिंह एवं अन्य बनाम ग्राम कचहरी नौडीहा (1957)

रामदत्त सिंह एवं अन्य बनाम ग्राम कचहरी नौडीहा (1957) के मामले में, प्रतिवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उसे धमकी दी थी कि जब उनके बीच घरेलू विवाद हुआ तो उसकी जमीन जोत दी जाएगी और उसके घर के रास्ते को कांटेदार बाड़ से पूरी तरह से अवरुद्ध (ब्लॉक) कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिसे ग्राम पंचायत न्यायालय ने आरोपी ठहराया था। प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने बिना सोचे-समझे खूंटे उखाड़ दिए और उन्हें फेंक दिया। जब यह मामला ग्राम पंचायत के समक्ष लाया गया, तो दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ की गई और पंचायत न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के तहत दोषी है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पंचायत ने कहा कि खूंटे उखाड़ने से मेड़ (रिज) टूट गई और प्रतिवादी की जमीन याचिकाकर्ता की जमीन में मिल गई, साथ ही कांटेदार बाड़ लगाकर प्रतिवादी के मार्ग को अवरुद्ध करने के अतिरिक्त परिणाम एक ऐसा कृत्य है, जिसमें अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत दोषी पाया गया। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल परेशान करना अश्लील कृत्य नहीं माना जाता है, जब तक कि कोई अश्लील गतिविधि न की गई हो या कोई अश्लील गीत न गाया गया हो या शरारत से संबंधित कोई अश्लील शब्द न बोले गए हों। हो सकता है कि उन्होंने प्रतिवादियों को व्यथित़ किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के तहत दोषी ठहराया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य बनाम जॉयस ज़ी. (1973)

महाराष्ट्र राज्य बनाम जॉयस ज़ी (1973) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देखा कि यह संदिग्ध है कि क्या होटल ब्लू नाइल जैसी जगहों को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अर्थ में सार्वजनिक स्थान माना जा सकता है क्योंकि इसमें कैबरे शो में जाने के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इस मामले में भी ऐसी ही परिस्थितियाँ हुईं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति ऐसे शो में जाने के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करने को तैयार है, तो उसे हमेशा अपने आसपास होने वाली अश्लील गतिविधियों से परेशान होने का जोखिम रहता है। इस मामले में, धारा 294 लागू नहीं हो सकती क्योंकि इसका उपयोग केवल उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किया जाता है जो किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्यों में लिप्त होते हैं, जिससे अन्य आम जनता परेशान होती है। यह धारा कहती है कि अश्लील गतिविधियों में लिप्त लोगों को दंडित करने का कार्य सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया जाना है। जिन स्थानों पर प्रवेश शुल्क देना पड़ता है और जहां आम लोगों को बिना शुल्क दिए प्रवेश की अनुमति नहीं है, यानी प्रवेश का अधिकार नहीं है, उन्हें सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का इस्तेमाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता जो किसी भी यौन या अश्लील गतिविधियों में शामिल हो।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के मामले में, यह माना गया कि यह निर्धारित करना कि क्या किसी विशेष कार्य को अश्लील माना जाएगा या नहीं, और क्या यह समुदाय के वर्तमान जीवन को परेशान करेगा या सिर्फ एक व्यक्ति के शेष समाज की शांति को बाधित करेगा, यह समाज की सामूहिक चेतना पर निर्भर करता है।

नरेंद्र एच. खुराना बनाम पुलिस कमिश्नर (2003)

नरेंद्र एच. खुराना बनाम पुलिस कमिश्नर (2003) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि कैबरे नृत्य का प्रदर्शन, जिसमें अशिष्ट (ओब्सेन) और अश्लील कृत्य शामिल हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि यह उन लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा जो इसे नहीं देखेंगे।

इंडियन होटल और रेस्टोरेंट संगठन (एसोसिएशन) बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006)

इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) के मामले में, यह माना गया कि किसी कार्य का मात्र प्रदर्शन अश्लील कार्य नहीं माना जा सकता है या यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इससे दूसरों को परेशानी होगी। फिर, यह कहना वैसा ही होगा जैसे कि हिंदी फिल्मों में अंतरंग नृत्य प्रदर्शन उन फिल्मों को देखने वाले लोगों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए, नृत्य अनुक्रम (डांस सीक्वेंस) और नर्तक, जो कम कपड़े पहने हुए हैं, को सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले अश्लील कार्य नहीं माना जा सकता है। यह स्थापित करने के लिए अदालत को पर्याप्त सबूत दिए जाने चाहिए कि कोई विशेष कार्य दूसरों को परेशानी पैदा कर रहा है।

धनिशा बनाम राखी एन. राज (2012)

धनिषा बनाम राखी एन. राज (2012) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने देखा कि जब कोई व्यक्ति अश्लील शब्द या शब्दो का प्रयोग करता है, तो यह निर्धारित करना तथ्य का विषय है कि क्या उन शब्दों में उस समय मौजूद लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करने की क्षमता है या नहीं और क्या उनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों से प्रभावित होने वाले हैं। यह उन शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा बोले जाते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि उन शब्दों के लहजे और भाव के साथ-साथ उनके अर्थ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही, क्या उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्ति को उन्हें सुनकर मानसिक आघात का अनुभव होने की संभावना है या नहीं और क्या उन शब्दों का वास्तव में उस क्षेत्र या इलाके में अश्लील अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, ये सभी तथ्यात्मक आधार हैं जिन पर किसी मामले का फैसला करने से पहले गौर किया जाना चाहिए, न कि केवल प्रस्तुत किए जा सकने वाले साक्ष्य के आधार पर।

डॉ. के. के. रामचंद्रन बनाम पुलिस उपनिरीक्षक (2022)

डॉ. के. के. रामचंद्रन बनाम पुलिस उपनिरीक्षक (2022) के मामले में याचिकाकर्ता ने एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया, जो इस मामले का प्रतिवादी था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके बच्चे को लिंग से रक्तस्राव (ब्लीडिंग) होने पर अस्पताल ले जाया गया था। उसकी जांच के समय, बच्चे ने पेशाब करना शुरू कर दिया। इससे प्रतिवादी व्यथित हो गया और उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी शील भंग हुई। इतना ही नहीं, उसने अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी उंगलियों से कुछ अश्लील संकेत भी दिखाए थे। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294 को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि आरोपी ने किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत गाया, सुनाया या बोला है या कोई शब्द इस्तेमाल किया है, जिससे दूसरों को परेशानी हुई है। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में घटना अस्पताल के परामर्श कक्ष में हुई थी। इसलिए इसे सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में प्रतिवादी को दंडित करने के लिए धारा 294 भारतीय दंड संहिता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी माना कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 लागू नहीं की जा सकती क्योंकि बोले गए शब्दों से सुनने वाले के मन में यौन रूप से अशुद्ध विचार उत्पन्न होने चाहिए। लेकिन इस मामले में, यह उस धारा की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा। इसलिए, न तो धारा 294(b) और न ही भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 को अभियुक्त को दंडित करने के लिए लागू किया जा सकता है।

ललित नंदलाल बैस बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023)

ललित नंदलाल बैस बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) के मामले में, बॉम्बे के नागपुर जिले के पुलिस स्टेशन के पुलिस उप-निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। यह टाइगर पैराडाइज रिज़ॉर्ट और वाटर पार्क, तिरखुरा में एक बैंक्वेट हॉल में हो रहे एक अश्लील नृत्य प्रदर्शन के बारे में था। मुखबिर (इनफॉरमेंट) ने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया कि उन महिलाओं को वह अश्लील नृत्य करते देख रहे लोग, जो कम कपड़े पहने थे, उन पर नकली नोट बरसा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने इस सूचना के आधार पर उक्त बैंक्वेट हॉल में छापा मारा और विदेशी शराब की तीन बोतलें बरामद कीं। यह याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के साथ-साथ पुलिस अधिनियम, 1861 की विभिन्न अन्य धाराओं के तहत दायर की गई थी। न्यायालय ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी आरोप यह कहते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे किसी भी अश्लील गतिविधियों में लिप्त हैं न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के सामने नाचने या इशारे करने के उनके तरीके को अश्लील कृत्य नहीं माना जा सकता, जिससे दूसरों को परेशानी हो। लेकिन न्यायालय का मानना था कि कपड़े पहनते समय समाज के सामान्य मानदंडों और मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, जो भारतीय समाज में प्रचलित हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं का तैरने की पोशाक या इसी तरह के कपड़े पहनना इस मौजूदा दौर में आम और स्वीकार्य है। न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि फिल्मों और सिनेमा में भी महिलाएं इस तरह के कपड़े पहनती हैं कि यह अभिवेचन (सेंसरशिप) से गुजर जाए और इससे दर्शकों को कोई परेशानी न हो। आवेदन में ऐसी कोई शिकायत या प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जिसके आधार पर आरोपी को किसी अपराध का दोषी ठहराया जा सके। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि बदलते समय के साथ इस मामले में प्रगतिशील दृष्टिकोण और विचारों को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 लागू नहीं होगी।

मोनू कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024)

मोनू कुमार बनाम यू.पी. राज्य (2024) के मामले में, पुलिस ने आवेदक को सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के प्रति अश्लील टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की, हालांकि इस गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। इसलिए आवेदक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया कि न तो उस घटना का कोई स्वतंत्र गवाह है और न ही किसी महिला के नाम के साथ बयानों की रिकॉर्डिंग है। आवेदक के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार करते समय औपचारिक शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) का पालन नहीं किया और उसकी गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया के समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 और धारा 165 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी तरह से पुलिस कर्मियों के बयानों पर हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच और आरोप पत्र तैयार करते समय पुलिस कर्मियों द्वारा की गई जांच की सभी खामियों और जल्दबाजी की प्रक्रियाओं की जांच की। न्यायालय ने पाया कि पुलिस अधिकारी ठीक से जांच करने और स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करने में विफल रहे, जिसके कारण मामले की विश्वसनीयता कम हुई। न्यायालय ने आवेदक के भविष्य को भी ध्यान में रखा और उसकी राय थी कि एक स्नातक (अंडरग्रैजुएट) छात्र जिसका करियर और भविष्य की संभावनाएं दांव पर हैं, इन झूठे आरोपों से खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसने यह भी माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294 को आकर्षित करने के लिए अश्लील शब्दों या कृत्यों से आम जनता को होने वाली परेशानी का पर्याप्त सबूत होना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने इस मामले में निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष जांच के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समन आदेश, पुलिस कर्मियों द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र और आवेदक के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए निष्कर्ष निकाला।

निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता, 1860 में कहीं भी ‘अश्लीलता’ की परिभाषा का ठीक से उल्लेख नहीं किया गया है। ‘अश्लीलता’ की परिभाषा अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसलिए, अधिकांश लोग इस धारा का लाभ, उन जोड़ों को परेशान करने के लिए उठाते हैं जो पीडीए में भी शामिल नहीं होते हैं, यह भीड़भाड़ वाली मेट्रो में एक-दूसरे के करीब खड़े बहन-भाई हो सकते हैं या पिता-बेटी। इसलिए एक-दूसरे के करीब खड़े होना तब तक अश्लील कृत्य नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वे चुंबन या कोई अन्य यौन गतिविधि नहीं कर रहे हों। यदि ऐसे मामलों में अदालत में मामला दायर किया जाता है, तो न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वे स्थिति को समझें और ऐसा निर्णय दें जिससे जनता को अनुचित हंगामा करने से रोका जा सके। विधायिका का यह भी कर्तव्य है कि वह भारतीय दंड संहिता में ‘अश्लीलता’ शब्द को शामिल करे और इस शब्द को इस तरह परिभाषित करे कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अदालतों के न्यायाधीश ही समय-समय पर समाज के लोगों की बदलती सोच के साथ इसके अर्थ की व्याख्या करते हैं। उन्हें यह पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बदलते समय के साथ कौन से कार्य या शब्द अश्लील माने जाएंगे। कुछ शब्द या गतिविधियाँ जिन्हें अतीत में अश्लील माना जाता था, उन्हें इस हाल के दौर में अश्लील नहीं माना जा सकता क्योंकि लोगों की मानसिकता और विचार प्रक्रिया समय के साथ विकसित हो रही है। इसलिए, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार और समाज की शालीनता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे भारतीय न्यायपालिका को सौंपा गया है।

हम देख सकते हैं कि कई बार लोग सार्वजनिक जगहों पर लड़के और लड़की को चुंबन करते या गले मिलते देखकर भड़क जाते हैं और इससे बहुत हंगामा होता है। ये लोग लड़के को लड़की के करीब खड़े होने पर पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वे किसी महिला को दूसरों द्वारा छेड़ा जाता देखते हैं या किसी महिला को सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होते देखते हैं, तो वे अपनी आवाज़ नहीं उठाते। ऐसी स्थितियों में, हम उन्हें अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए नहीं पाते। आज भारत में कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करना अस्वीकार्य माना जाता है। भारत में सार्वजनिक जगहों पर गले लगना या चूमना वर्जित है। हालाँकि भारत पश्चिमी शैली और संस्कृति को अपना रहा है, लेकिन भारत के नागरिक अभी भी सार्वजनिक जगहों पर पीडीए को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब भी वे सार्वजनिक जगहों पर लोगों को गले मिलते या चूमते देखते हैं, तो वे भड़क जाते हैं। जोड़ों को भी यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक जगहों पर पीडीए एक हद तक ठीक है, लेकिन उन्हें एक सीमा नहीं लांघनी चाहिए क्योंकि कई बच्चे अपने माता-पिता के साथ असहज हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने के लिए अपराधी को दंडित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

पीडीए का क्या अर्थ है?

स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन (पीडीए) से तात्पर्य किसी जोड़े द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किया गया कोई भी अंतरंग कृत्य है, जिसमें हाथ पकड़ना, गले लगना, चुंबन, आलिंगन करना और अन्य प्रकार की शारीरिक अंतरंगताएं शामिल हैं।

क्या धारा 294 के अंतर्गत किया गया अपराध जमानतीय है?

जमानती अपराध वे होते हैं जिनमें आरोपी को पूरी तरह से जमानत दी जाती है, जो पूरी तरह से अधिकार का मामला है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अश्लीलता के किसी भी अपराध के लिए जमानत दी जाएगी, क्योंकि यह बहुत गंभीर अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एक जमानती अपराध है।

क्या धारा 294 के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय (कॉग्निजेबल) है?

संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के तहत दर्ज किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय अपराध माना जाता है।

संदर्भ

 

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