मुस्लिम कानून के बारे में हर भारतीय को क्या पता होना चाहिए

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इस ब्लॉग पोस्ट में, बालाजी लॉ कॉलेज, पुणे की Upasana Chamkel उन सभी चीज़ों के बारे में बात करती हैं जो हर भारतीय को इस्लामी कानून के बारे में जानना चाहिए। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

इस्लाम सभी लोगों के लिए दया का धर्म है, मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों के लिए। पैगंबर को मानवता के लिए लाए गए संदेश के कारण कुरान में एक दयालु व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था।

“और हमने तुम्हें सारे संसार के लिए दयालुता बनाकर नहीं भेजा है।” (कुरान)

इस्लामिक कानून मुस्लिम धर्मशास्त्र की एक शाखा है जो आस्था को व्यावहारिक अभिव्यक्ति देती है जो बताती है कि एक मुसलमान को अपने धर्म के अनुसार ईश्वर और अन्य पुरुषों दोनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए।

पैगंबर मोहम्मद के अनुसार, मुस्लिम कानून मुस्लिम राज्यों में ईश्वर और संप्रभु (सवरिग्न) का आदेश है और इसका अक्षरशः (लिटरली) पालन करना उनका (मुसलमानों का) कर्तव्य है।

इस्लाम का अर्थ ईश्वर की इच्छा और आज्ञाओं के प्रति समर्पण और आज्ञापालन से शांति है और जो लोग इस्लाम स्वीकार करते हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने ईश्वर की आज्ञाकारिता से शांति का संदेश स्वीकार किया है।

इस्लामी युग

धार्मिक अर्थ में इस्लाम ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण को दर्शाता है और शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ है – शांति, अभिवादन, सुरक्षा और मोक्ष। इस्लामी समाज जाति भेद या किसी विशेष परिवार में जन्म की दुर्घटना पर आधारित नहीं है।

इस्लाम के तहत, उत्कृष्टता (एक्सीलेंस) केवल कर्मों में निहित है और यहां ईश्वर की पूजा का अर्थ साथियों की सेवा और मानवता की भलाई है। मनुष्य के कर्तव्य उसके अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

ऐसा कहा जाता है – भगवान उस पर दयालु नहीं होंगे जो मनुष्यों पर दया नहीं करता है और सारी सृष्टि भगवान का परिवार है, और सारी सृष्टि में भगवान को सबसे प्रिय वह है जो अपने परिवार का सबसे अधिक भला करता है।

मुस्लिम कानून की प्रकृति

  • मानव निर्मित कानून

मानव निर्मित कानून वे कानून हैं जो शासकों या विधान द्वारा बनाये जाते हैं।

  • ईश्वरीय कानून

ईश्वरीय कानून कुछ सिद्धांत हैं जिनके अनुसार हम कार्य करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते है।

मुस्लिम कानूनों के स्रोत

मुस्लिम कानून विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

  • कुरान

कुरान शब्द अरबी शब्द “कुरान” से लिया गया है और पढ़ने या जिसे पढ़ा जाना चाहिए, उसका सही अर्थ देता है।

पुस्तक में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द कुरान है। कुरान इस्लाम के पैगंबर के जीवन के अंतिम 23 वर्षों के दौरान मक्का और मदीना में प्रकट हुआ था।

  • सुन्नत या अहदीस

अहादीस वह है जो पैगंबर ने कहा था और सुन्नत उनका अभ्यास और कार्रवाई है। पैगंबर ने ईश्वर के संदर्भ के बिना जो कुछ भी कहा या किया वह उनकी परंपरा के रूप में माना जाता है और मुस्लिम कानून का दूसरा स्रोत है।

  • इज्मा 

इज्मा का अर्थ है कानून के किसी विशेष प्रश्न पर एक विशेष युग के मुस्लिम न्यायविदों की सहमति। दूसरे शब्दों में, यह न्यायविदों की राय की सर्वसम्मति है। कानून का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मुजतहिद (न्यायविद्) कहा जाता था।

  • क़ियास (सादृश्य समझ (एनालॉजिकल डिडक्शन)) 

यह इस्लामी कानून के प्राचीन स्रोतों में चौथा है। इन तीन प्राधिकरणों (अथॉरिटी) द्वारा पहले से ही प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की गई बातों से कानून का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह समाज की समस्या की उसी समस्या से तुलना करने की एक विधि थी जिसका समाधान ग्रंथों में दिया गया था।

द्वितीय स्रोत

  • न्यायिक निर्णय (मिसाल)

अधीनस्थ न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसे मिसाल का सिद्धांत कहा जाता है और ब्रिटिश अदालतों की तर्ज पर भारत में इसका पालन किया जाता है।

मुस्लिम कानून इस न्यायिक प्रथा का अपवाद नहीं है और इसलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून का एक बिंदु उनके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून का स्रोत बन जाता है।

  • विधान

इस्लाम में आम तौर पर यह माना जाता है कि अल्लाह ही सर्वोच्च विधायक है और पृथ्वी पर किसी अन्य एजेंसी या निकाय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यह विश्वास इतना गहरा है कि आज भी किसी भी विधायी संशोधन को पारंपरिक इस्लामी कानून पर अतिक्रमण माना जा सकता है।

  • रीति-रिवाज (यूआरएफ)

जब इस्लाम अस्तित्व में आया तो पैगम्बर को अधिकांश रीति-रिवाज बुरे एवं ख़राब लगे।

ऐसे बुरे रीति-रिवाजों को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उन्हें गैर-इस्लामिक घोषित कर दिया, लेकिन कुछ पूर्व-इस्लामिक रीति-रिवाज (मेहर, तलाक आदि) थे जो अच्छे और सहनीय थे।

मुस्लिम कानून के स्कूल

  • 636 ई. में पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय में पैगम्बर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि पैगम्बर ने अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था।
  • मुसलमानों के एक बड़े बहुमत ने सुझाव दिया कि पैगंबर के उत्तराधिकारी के लिए चुनाव होना चाहिए।
  • इस दृष्टिकोण की वकालत पैगंबर की सबसे छोटी पत्नी आयशा बेगम ने की थी। मुस्लिम समाज के इस वर्ग ने पैगंबर के उत्तराधिकारी का पता लगाने के लिए चुनाव की वकालत की, क्योंकि पैगंबर ने खुद चुनाव का सुझाव दिया था।
  • पैगंबर के सुझावों या कथनों को उनकी परंपराएं (सुन्नत) कहा जाता है।
  • तदनुसार, एक चुनाव हुआ जिसमें अबू बक्र, जो आयशा बेगम के पिता थे, चुने गए और पहले खलीफा बने।
  • मुसलमानों के इस समूह ने, अपने नेता अबू बक्र के साथ, इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय का गठन किया।
  • मुसलमानों का एक अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा था जो चुनाव के सिद्धांत से सहमत नहीं था। उस समूह ने पैगंबर के प्रशासनिक नियंत्रण के बजाय उनके आध्यात्मिक नेतृत्व पर जोर दिया।
  • इस अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व पैगंबर की बेटी फातिमा ने किया था।
  • मुसलमानों के इस वर्ग ने चुनाव को अस्वीकार कर दिया और उत्तराधिकार के सिद्धांत पर भरोसा किया।
  • उन्होंने खुद को बहुमत से अलग कर लिया और शिया नामक एक अलग संप्रदाय का गठन किया।
  • सुन्नी स्कूल
    • हनफ़ी स्कूल या कूफ़ा स्कूल
    • मलिकी स्कूल या मदीना स्कूल
    • शफ़ी स्कूल
    • हनबली स्कूल
  • शिया स्कूल
    • इथना अशरिया या ट्वेलवर्स
    • इस्माइली स्कूल
      • खोजास (पूर्वी)
      • बोहरा (पश्चिमी)
    • जैदियास स्कूल या सेवनर्स

मुस्लिम में विवाह की अवधारणा (निकाह)

  • निकाह का शाब्दिक अर्थ है ‘एक साथ बंधना’। पूर्व-इस्लामिक समाज में पति और पत्नी के अनिश्चित रिश्ते के विपरीत, इस्लाम ने विवाह (निकाह) की शुरुआत की जिसमें पति और पत्नी अनिश्चित काल के लिए एक साथ बंधे रहते हैं।
  • पुरुष और महिला एक साथ वैवाहिक जीवन जीने के लिए सहमत होते हैं और इस समझौते को निकाह (विवाह) कहा जाता है और दोनों पक्ष जिम्मेदारियों और दायित्वों को स्वीकार करते हैं और इस तरह पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं।

कुरान इस शर्त को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता है:

उन महिलाओं से शादी करें जो आपको अच्छी लगती हैं – दो या तीन या चार। यदि आपको डर है कि आप इतने सारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो केवल एक से ही विवाह करें।

  • कानूनी पहलु
    • बहुविवाह न तो अनिवार्य है और न ही इसे प्रोत्साहित किया जाता है बल्कि इसकी केवल अनुमति है।
    • अनुबंध की तरह, विवाह के पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए।
    • अनुबंध की तरह, मुस्लिम विवाह के लिए प्रस्ताव (इजाब) और स्वीकृति (काबुल) की शर्त की आवश्यकता होती है।
    • किसी अनुबंध के लिए पक्षों की सहमति एक आवश्यक घटक है। मुस्लिम विवाह में भी विवाह के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता होती है।

दूसरे शब्दों में, विवाह जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

  • किसी वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल को भी आवश्यक घटक माना गया है। मुस्लिम विवाह में, मेहर को विवाह के अनुबंध के लिए प्रतिफल माना जाता है।
  • एक अनुबंध की तरह, विवाह अनुबंध की शर्तें, कानूनी सीमाओं के भीतर, पक्षों द्वारा स्वयं तय की जा सकती हैं।
  • जिस तरह अनुबंध के उल्लंघन पर पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए नियम हैं, उसी तरह तलाक या विवाह के विघटन पर पति और पत्नी के संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों के लिए भी प्रावधान हैं।

इस्लाम को अन्य धर्मों से क्या अलग बनाता है?

  • मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम (मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट), 1937

इस अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि इसकी प्रस्तावना (प्रिएंबल) में कहा गया है, भारत में मुसलमानों के लिए मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम को लागू करने का प्रावधान करना है।

  • यह अधिनियम 7 अक्टूबर 1937 को लागू हुआ था।
  • इसलिए 1937 से, शरीयत स्वीय विधि अधिनियम मुस्लिम सामाजिक जीवन के पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य बनाता है। अधिनियम में कहा गया है कि व्यक्तिगत विवाद के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा।
  • शरीयत अधिनियम, मुस्लिम विवाह विघटन (डिसोल्युशन) अधिनियम और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम आदि, जो पवित्र कुरान के सिद्धांतों पर आधारित हैं, मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता नहीं है क्योंकि वे धर्म और लिंग के आधार पर असमान अधिकार प्रदान करते हैं।

नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वाले सामान्य क्षेत्रों में शामिल हैं – संपत्ति के अधिग्रहण और प्रशासन, विवाह, तलाक और गोद लेने से संबंधित कानून। ब्रिटिश काल के दौरान तीन केंद्रीय क़ानून भी पारित किए गए थे। वे हैं –

1937 में, इन रीति-रिवाजों को निरस्त करने और मुस्लिम समुदायों को मुस्लिम कानून के तहत लाने के उद्देश्य से मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम पारित किया गया था।

  • वक्फ का कानून

  • वक्फ की संस्था या धार्मिक उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के समर्पण का प्रावधान और वक्फ के लिए समाज के गरीब वर्गों का उत्थान इस्लाम की सामाजिक-आर्थिक संरचना की एक विशिष्ट विशेषता रही है।
  • ईश्वर के मार्ग या अच्छाई या पवित्रता के मार्ग के प्रति समर्पण और ईश्वरीय अनुमोदन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा संस्था की उत्पत्ति और विकास का मूल कारण रही है।
  • वक्फ शब्द का अर्थ है नजरबंदी को रोकना या बांधना। अपने कानूनी अर्थ में, इसका अर्थ है किसी पवित्र उद्देश्य के उत्तराधिकार के लिए किसी विशिष्ट संपत्ति का समर्पण।
  • वक्फ का अर्थ है इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण और इसमें उपरोक्त उद्देश्य के लिए कोई अन्य बंदोबस्ती या अनुदान, एक उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ और एक गैर मुस्लिम द्वारा बनाया गया एक वक्फ शामिल है।

वक्फ की परिभाषा

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3 (r) इसे इस प्रकार परिभाषित करती है:

वक्फ का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण, और इसमें शामिल है –

  • उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ लेकिन ऐसा वक्फ केवल उपयोगकर्ता के समाप्त होने के कारण वक्फ नहीं रहेगा, भले ही ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो,
  • मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए अनुदान, और
  • वक्फ-अलाल-औलाद उस सीमा तक, जिस हद तक संपत्ति मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित है।

वक्फ की अनिवार्यताएं

  • वक्फ शाश्वत (परपेचुअल) या स्थायी समर्पण होना चाहिए।
  • वक्फ अपरिवर्तनीय होना चाहिए।
  • वक्फ पूर्ण और बिना शर्त के होना चाहिए।
  • वक्फ तत्काल होना चाहिए न कि आकस्मिक।
  • वक्फ सशर्त नहीं होगा।
  • वक्फ को संपत्ति से अपना स्वामित्व समाप्त करना होगा।
  • वस्तु धार्मिक या धर्मार्थ होनी चाहिए।

वक्फ बनाने के हकदार व्यक्ति

  • वक्फ को इस्लाम कबूल करना चाहिए।
  • वक्फ पुरुष या महिला हो सकता है।
  • वक्फ प्रमुख होना चाहिए।
  • वक्फ स्वस्थ मन और स्वतंत्र सहमति वाला होना चाहिए।
  • वक्फ को संपत्ति का मालिक होना चाहिए।
  • तलाक

  • प्राचीन काल के लगभग सभी देशों में, तलाक को वैवाहिक अधिकारों का स्वाभाविक परिणाम माना जाता था।
  • हालाँकि तलाक के प्रावधान को सभी धर्मों में मान्यता दी गई है, लेकिन इस्लाम शायद दुनिया का पहला धर्म है जिसने तलाक के माध्यम से विवाह को समाप्त करने को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है।
  • पैगंबर मोहम्मद ने तलाक की शक्ति पर रोक लगा दी और महिलाओं को उचित आधार पर दायित्व से अलग होने का अधिकार दिया।
  • अपने मूल अर्थ में तलाक का अर्थ अस्वीकृति है, लेकिन मुस्लिम कानून के तहत, इसका मतलब तुरंत या अंततः विवाह बंधन से मुक्ति है।
  • मुस्लिम कानून के तहत, पति या पत्नी की मृत्यु या तलाक से विवाह भंग हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद पति तलाक ले सकता है।
  • उसकी इच्छा से विवाह बंधन में बंधा। तलाक आपसी सहमति से भी हो सकता है लेकिन पत्नी अपने पति की सहमति के बिना उससे तलाक नहीं ले सकती है।

विवाह विघटन का वर्गीकरण

  • विवाह के एक पक्ष की मृत्यु से
  • तलाक से
    • पति द्वारा
    • पत्नी द्वारा
  • आपसी सहमति से
  • मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के अंतर्गत न्यायिक डिक्री द्वारा
    • पति द्वारा
      • तलाक-उल-सुन्नत
        • अहसन
        • हसन
      • तलाक-उल-बिद्दत
        • लिखित तलाक
        • तीन तलाक
      • इला
      • जिहार
    • पत्नी द्वारा
      • तलाक़-ए-तफ़वीज़
      • लियान
  • आपसी सहमति से
    • खुला
    • मुबारक
  • न्यायिक तलाक द्वारा
    • पति 4 साल से लापता है।
    • दो साल तक पत्नी का भरण-पोषण करने में पति असफल रहा है।
    • पति को 7 साल की कैद।
    • पति द्वारा तीन वर्ष तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफलता।
    • पति की नपुंसकता।
    • पति को 2 वर्ष तक पागलपन, कुष्ठ या यौन रोग।
    • विवाह का खंडन या यौवन का विकल्प।
    • पति द्वारा क्रूरता।
    • कोई अन्य आधार जो मुस्लिम कानून के तहत विवाह विघटन के लिए वैध माना गया हो।

निर्णय

हाल ही में शायरा बानो मामले में, तलाक-ए-बिदत को चुनौती दी गई है जो एक व्यक्ति को इस मामले पर उसकी सहमति की प्रतीक्षा किए बिना तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार देती है। वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया, और कहा कि- कोई भी व्यक्तिगत कानून बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है।

  • भरण-पोषण (नफ्का)

  • अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का दायित्व विवाह की स्थिति से उत्पन्न होता है। भरण-पोषण का अधिकार व्यक्तिगत कानून का एक हिस्सा है।
  • भरण-पोषण का मुस्लिम कानून जो भारत में लागू है, अदालतों द्वारा निर्धारित मुस्लिम व्यक्तिगत कानून और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे मामलों में शामिल कानून पर आधारित है।
  • भरण-पोषण में जीवन की वे सभी बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल हैं जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन-यापन के लिए आवश्यक होती हैं।
  • अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना पति का पूर्ण दायित्व है, इस तथ्य के बावजूद कि पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी है और वह उसका भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं है।

पत्नी का भरण-पोषण

  • सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी का भरण-पोषण,
    • मुस्लिम पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार न केवल उसके व्यक्तिगत कानून के तहत बल्कि सीआरपीसी के तहत भी निर्धारित होता है।
    • एक पत्नी, चाहे मुस्लिम हो या गैर-मुस्लिम, सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत पति के खिलाफ भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। 

सीआरपीसी, 1973 की धारा 125[1] इस प्रकार है –

  • यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है या भरण-पोषण से इंकार करता है –
    • उसकी पत्नी, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ, या
    • उसकी वैध या नाजायज नाबालिग संतान, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या
    • उसकी वैध या नाजायज संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) जिसने वयस्कता (मेजोरिटी) प्राप्त कर ली हो, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या
    • उसके पिता या माता अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
  • मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत तलाकशुदा महिलाओं का भरण-पोषण
    • एक मुस्लिम पति का अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण-पोषण करने का कर्तव्य केवल इद्दत की अवधि तक ही होता है और उसके बाद, उसका दायित्व समाप्त हो जाता है।
    • पति द्वारा भरण-पोषण पाने के पत्नी के अधिकार को सभी व्यक्तिगत कानून द्वारा अलग-अलग स्तर पर मान्यता दी गई है।
  • मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
    • यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है और इद्दत की अवधि के दौरान और बाद में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के लिए और अवैतनिक मेहर और अन्य विशेष संपत्तियों पर उनके दावे को लागू करने के लिए प्रावधान करता है।
  • दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन)

दत्तक ग्रहण उस परिवार से एक बेटे का दूसरे परिवार में स्थानांतरण है, जो उसके प्राकृतिक माता-पिता द्वारा उसके दत्तक माता-पिता को दिए गए उपहार के माध्यम से होता है।

इस्लाम गोद लेने को मान्यता नहीं देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत बच्चे को गोद ले सकता है, भले ही वह किसी भी धर्म का पालन करता हो और भले ही उस विशेष धर्म के व्यक्तिगत कानून इसकी अनुमति नहीं देते हों।

  • भारत में समान नागरिक संहिता

  • भारत में कभी भी एक भारतीय व्यक्तिगत कानून नहीं था। इसके बजाय, कई व्यक्तिगत कानून हैं, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसियों पर लागू होते हैं।
  • इनमें से प्रत्येक को विशेष समुदाय के व्यक्तिगत कानून के रूप में जाना जाता है और इसमें विवाह, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार, भरण-पोषण और संरक्षकता जैसे व्यक्तिगत संबंधों के मामले शामिल हैं।

भारत में दो प्रमुख व्यक्तिगत कानून हिंदू और मुस्लिम हैं।

  • संविधान राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
  • समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द घूमने वाले विवाद की जड़ धर्मनिरपेक्षता और भारत के संविधान में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता है।

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव

  • एकपत्नीत्व (मोनोगेमी):

मुस्लिम कानून के तहत, मुस्लिम पुरुष के लिए बहुविवाह वैध है जबकि हिंदू, पारसी, ईसाई के लिए एकपत्नी विवाह वैध विवाह के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

  • न्यायेतर (एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल) तलाक:

एक मुस्लिम पुरुष न्यायेतर तलाक दे सकता है; हिंदू, पारसी और ईसाई केवल अदालत के माध्यम से तलाक दे सकते हैं।

  • तलाक:

एक मुस्लिम पुरुष अपनी इच्छा या खुशी से पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन हिंदू, ईसाई और पारसी कानून के तहत, एक पत्नी को केवल उनके संबंधित कानूनों में उल्लिखित आधार पर ही तलाक दिया जा सकता है।

  • पति का धर्मत्याग:

मुस्लिम विवाह का स्वत: विघटन- यह प्रावधान पत्नी पर लागू नहीं होता है।

  • भरण-पोषण:

मुस्लिम कानून के तहत, पत्नी केवल इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण की हकदार है, जबकि अन्य कानून तलाक के बाद स्थायी गुजारा भत्ता की अनुमति देते हैं।

न्यायायिक निर्णय

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के मामले में, शाहबानो द्वारा अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक मुस्लिम पत्नी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण अधिकार है। इसलिए, धारा 125 व्यक्तिगत कानून को खत्म कर देती है।

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (एडबल्यूएजी) बनाम भारत संघ में, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई वैधानिक कानून में लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस बार सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा संयमित हो गया और उसने माना कि व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के मामले में राज्य की नीतियों के मुद्दे शामिल हैं, जिनसे अदालत को कोई सामान्य चिंता नहीं होगी।

सुझाव

  • बहुविवाह पर रोक लगनी चाहिए।
  • विवाह का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए।
  • महिलाओं को प्राकृतिक संरक्षक के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

निष्कर्ष

समानता के बिना न्याय संविधान निर्माताओं के लिए सुखद नहीं था। धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सभी एक दूसरे से अविभाज्य हैं।

यह धारणा कि सभी धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को समान दर्जा शामिल है, जो जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करना जारी रख सकता है, मांगे गए या दिए गए आश्वासन में एक प्रतिध्वनि मिलती है कि एक समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तिगत कानूनों में जो सबसे अच्छा है उसे शामिल करेगी, न कि यह मांग करना कि समान नागरिक संहिता को नागरिकों को सर्वोत्तम संभव अधिकार प्रदान करने चाहिए।

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संदर्भ

  • Quran Sura IV, Ayat, 3.
  • AIR 1985 SC 945
  • AIR 1997 SC 3614

 

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