पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952)

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यह लेख Avneet Kaur द्वारा लिखा गया है। यह लेख पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार के ऐतिहासिक मामले का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य मामले में शामिल कई कानूनी पहलुओं के साथ-साथ इसके विस्तृत निर्णय की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

मान लीजिए कि ‘A’ डकैती का अपराध करता है और कुछ विदेशियों की हत्या कर देता है और ‘B’ वही अपराध करता है, लेकिन अंततः भारतीय नागरिकों की हत्या कर देता है। हालाँकि, परीक्षण के दौरान, ‘A’ एक अलग प्रक्रिया के अधीन होता है, जो सामान्यतः लागू होती है और जिसके अधीन ‘B’ होता है। जिस प्रक्रिया के तहत ‘A’ पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वह उसके बहुत से अधिकारों और बचावों को छीन लेती है, जबकि ‘B’ को उन अधिकारों और बचावों तक पहुंच प्राप्त है। ऐसे मामले में, यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या ‘A’ के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह उचित है, भले ही ‘A’ और ‘B’ दोनों समान परिस्थितियों में रखे गए हों। 

इसी प्रकार का मामला पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) का है, जिसमें इस प्रकार के वर्गीकरण की अनुमति देने वाला अधिनियम पश्चिम बंगाल राज्य में लागू किया गया था। इस मामले में आए फैसले ने अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के आलोक में विधायी अधिनियमों की नई व्याख्या का मार्ग प्रशस्त किया। 

मामले का विवरण

  • मामले का नाम: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार
  • फैसले की तारीख: 11.01.1952
  • पीठ: न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री, न्यायमूर्ति सैय्यद फजल अली, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन, न्यायमूर्ति बी.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर और न्यायमूर्ति विवियन बोस
  • समतुल्य उद्धरण (इक्विवेलेंट साइटेशन): एआईआर 1952 एससी 75; [1952] 1 एससीआर 284

  • मामले के पक्षकार:

1. याचिकाकर्ता- पश्चिम बंगाल राज्य

2. प्रतिवादी- अनवर अली सरकार

  • इसमें शामिल क़ानून और प्रावधान:

1. भारत का संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14, 226, 13 और 21:

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

3. पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के तथ्य

पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 कुछ अपराधों के शीघ्र निपटारे के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 5 में ऐसे अपराधों या अपराधों के वर्गों पर विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। अधिनियम में निर्धारित अपराधों के परीक्षण की प्रक्रिया भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया से भिन्न थी। 

प्रतिवादी पर अन्य 49 लोगों के साथ मिलकर एक कारखाना (फैक्ट्री) में सशस्त्र गिरोह के रूप में छापा मारने के दौरान कई अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इन मामलों की सुनवाई राज्य के राज्यपाल की अधिसूचना के बाद अधिनियम की धारा 5(1) के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष की गई। विशेष अदालत ने प्रतिवादियों को दोषी ठहराया और उन्हें अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई। प्रतिवादियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी सजा को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने की मांग की। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय को उनके मामले की सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है तथा अधिनियम की धारा 5 भी असंवैधानिक है, क्योंकि यह उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार से वंचित करती है। 

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया तथा आदेश दिया कि प्रतिवादियों पर कानून के अनुसार पुनः मुकदमा चलाया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर पश्चिम बंगाल राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। 

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) में शामिल कानूनी पहलू

पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950

पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अध्यादेश 1949 में लागू किया गया था और बाद में इसे पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह अधिनियम, न्यूनतम परिवर्तनों के साथ, अध्यादेश के लगभग समान ही है। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य अपराधों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना है। अधिनियम की धारा 3 राज्य सरकार को आपराधिक क्षेत्राधिकार के विशेष न्यायालय गठित करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 4 में विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया और योग्यता का उल्लेख किया गया है। धारा 5 में प्रावधान है कि विशेष न्यायालयों को ऐसे मामलों या अपराधों या मामलों या अपराधों के वर्गों पर विचारण करना चाहिए जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेगी। धारा 6 से 15 में विशेष न्यायालयों द्वारा चलाए जाने वाले मुकदमे का निर्धारण किया गया है। अधिनियम में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रिया से काफी भिन्न है। अधिनियम के तहत निर्धारित नई परीक्षण प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं, जो आलोचना का विषय थीं, नीचे दी गई हैं। 

  • परीक्षण जूरी और मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से नहीं किए जाने चाहिए।
  • विशेष न्यायालयों की स्थगन देने की शक्ति पर प्रतिबंध।
  • उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया है।

भारत का संविधान, 1950

इस मामले में भारतीय संविधान के कई प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे अनुच्छेद 13, 14, 21, 132 और 226। 

अनुच्छेद 14

अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह समान परिस्थितियों में रहने वाले दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों के बीच भेदभाव का निषेध करता है। फिर भी, यह सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 15(4) भी एक ऐसा प्रावधान है जो किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या जनजाति के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ एक ही कानून सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकता। ऐसी स्थितियों में, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्गीकरण किया जा सकता है। इस तरह के वर्गीकरण का तार्किक आधार होना चाहिए तथा इसे उन लोगों के बीच समान विशेषताओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए जो किसी वर्ग में आते हैं तथा जो उस वर्ग में नहीं आते हैं। इसलिए, यह वर्ग विधान पर रोक लगाता है, लेकिन उचित वर्गीकरण पर नहीं। 

अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी कानून अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीन सकता है। ‘कानून’ शब्द में न केवल केंद्रीय या राज्य कानून शामिल हैं, बल्कि प्रशासनिक निर्णय, कार्यकारी आदेश, अधिसूचनाएं, नियम और विनियम भी शामिल हैं। इसलिए, यह प्रशासनिक और विधायी क्षेत्रों में मनमानी को रोकने में मदद करता है। “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” वाक्यांश में कई निहित अधिकार भी शामिल हैं, जैसे सूचना का अधिकार और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार आदि। 

अनुच्छेद 13

संविधान का अनुच्छेद 13 किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है यदि वह संविधान के भाग III के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद अपने दायरे में संविधान-पूर्व तथा संविधान-पश्चात कानूनों को भी शामिल करती है। इसमें राज्य पर यह कर्तव्य भी डाला गया है कि वह ऐसा कोई कानून न बनाए जो लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक हो। अनुच्छेद 21 की तरह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून के अर्थ में अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम और विनियम भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 226

यह अनुच्छेद किसी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस), अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो), उत्प्रेषण (सर्टिओरारी), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) और परमादेश (मेंड़मस) के स्वरूप में राहत प्रदान कर सकता है। इस अनुच्छेद का उपयोग सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश जारी करने के लिए किया जा सकता है। 

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) में उठाए गए मुद्दे

  • क्या पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 की धारा 5 और इसके अंतर्गत जारी अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है?
  • क्या अधिनियम के अंतर्गत विशेष परीक्षण प्रक्रियाएं वैध हैं या नहीं?
  • क्या अधिनियम के अंतर्गत किया गया वर्गीकरण उचित है या नहीं?

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) में पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता 

  • अपीलकर्ता की ओर से वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 में ‘मामले’ शब्द का प्रयोग उन मामलों को दर्शाता है जिनमें शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता होती है और इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों का वर्गीकरण न्याय में तेजी लाने के लिए किया जाता है और इसी आधार पर अधिनियम के तहत सुनवाई की विशेष प्रक्रिया लागू होती है।
  • यह भी तर्क दिया गया कि न्याय के कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, राज्य के पास सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अदालती प्रक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण है।
  • विचाराधीन अधिनियम केवल कुछ परिस्थितियों में ही सुनवाई की प्रक्रिया को विनियमित करता है, तथा ऐसी प्रक्रिया में परिवर्तन केवल मामूली प्रकृति के हैं; इसलिए, इस अधिनियम को भेदभावपूर्ण, प्रतिकूल या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता।
  • वकील ने कहा कि परीक्षण की प्रक्रिया में अंतर केवल न्यायोचित वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। और, भले ही अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के मनमाने प्रयोग की गुंजाइश हो, फिर भी पूरे कानून को पूरी तरह से अवैध नहीं माना जा सकता। 
  • मात्र यह तर्क कि अधिनियम राज्य को अनियमित विवेकाधिकार देता है, इसे समानता के नियम का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती देने का कोई वैध आधार नहीं है। 
  • वकील ने अधिनियम के तहत वर्गीकरण की तर्कसंगतता के संबंध में एक वैकल्पिक परीक्षण का प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशासन के सामान्य हित के लिए असमानता का सामना करना पड़ता है, न कि किसी विशेष पूर्वाग्रह के कारण, तो अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इसलिए, यदि कानून का उद्देश्य सामान्य महत्व का है और भेदभाव उसी का उप-उत्पाद है, तो यह समानता नियम का उल्लंघन नहीं है। 

प्रतिवादी

  • प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विचाराधीन अधिनियम न्याय के बेहतर प्रशासन के नाम पर राज्य को असीमित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। ऐसी शक्ति के उपयोग के लिए कोई नियम या प्रक्रिया मौजूद नहीं है। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। 
  • अधिनियम की एक अन्य विशेषता यह थी कि यदि विशेष न्यायालय द्वारा जमानत के लिए आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया हो तो उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। ऐसी विशेषताओं से यह संकेत मिलता है कि अभियुक्तों के अधिकारों में पर्याप्त कटौती की गई है। भेदभाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अधिकारों पर केवल कुछ स्थितियों में ही प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि समान प्रकृति की अन्य स्थितियों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 
  • वकील ने कहा कि राज्य सरकार की वर्गीकरण शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता अन्यथा औचित्य सिद्ध करने के लिए अधिनियम की प्रस्तावना से सहायता नहीं मांग सकता, क्योंकि प्रस्तावना अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ को परिवर्तित नहीं कर सकती। 
  • प्रतिवादियों ने यह साबित करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है। यह कहा गया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत विभिन्न प्रकृति के अपराधों से संबंधित अलग-अलग अध्याय हैं। ऐसा ही एक अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, जिसमें चोरी, आवास में चोरी, नौकर द्वारा चोरी आदि जैसे अपराधों का उल्लेख है, और यदि हम धारा की भाषा के अनुसार चलें, तो राज्य आवास में चोरी के मामलों को विशेष न्यायालयों को भेज सकता है, जबकि नौकर द्वारा चोरी के मामलों को सामान्य न्यायालयों पर छोड़ा जा सकता है। तर्क का आधार यह है कि, हालांकि ऐसा कोई वैध कारण नहीं है कि आवास में चोरी के लिए नौकर द्वारा की गई चोरी की तुलना में शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता हो, फिर भी ऐसी संभावना है कि राज्य सरकार ऐसे मामले को विशेष न्यायालय को सौंपकर ऐसा कर सकती है। 

मामले में निर्णय 

धारा 5 का दायरा

अधिनियम के सावधानीपूर्वक अध्ययन के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 5(1) का उद्देश्य विशेष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करना है, न कि मामलों को संदर्भित करने की राज्य सरकार की शक्ति की सीमा को निर्धारित करना। प्रस्तावना में यह प्रतिबिम्बित किया गया है कि अधिनियम का उद्देश्य कुछ अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए, उस मशीनरी को गतिमान करने के लिए आवश्यक शक्ति की सीमा उसके लक्ष्य तक ही सीमित होनी चाहिए तथा राज्य सरकार को मनमानी शक्ति प्रदान करने से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कैरोल बनाम ग्रीनविच इंस्क्रिप्शन कंपनी (1905) में प्रतिपादित निर्माण के सिद्धांत पर भी भरोसा किया, जो एक अमेरिकी मामला था, जिसमें यह माना गया था कि किसी भी अधिनियम की सामान्य भाषा को अधिनियम के प्रावधानों और उसके विशिष्ट उद्देश्य द्वारा ही व्याख्यायित और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए अधिनियम के उद्देश्य का उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार की मामलों को संदर्भित करने की शक्ति को अपराधों की शीघ्र सुनवाई के उद्देश्य तक सीमित किया जाना चाहिए, न कि अप्रतिबंधित विवेकाधिकार की अनुमति दी जानी चाहिए। 

उचित वर्गीकरण के परीक्षण के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कुछ मामलों में शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता उचित वर्गीकरण का आधार बन सकती है। अधिनियम की धारा 5 इस हद तक भेदभावपूर्ण नहीं है कि यह राज्य को शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता वाले कुछ अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों को निर्देश देने का अधिकार देती है। लेकिन यह प्रावधान भेदभावपूर्ण हो जाता है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, यहां तक कि यह राज्य को “किसी भी मामले” को विशेष न्यायालयों को निर्देशित करने का अनियंत्रित मनमाना अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई अधिनियम कुछ शक्तियां प्रदान करता है जिनका उपयोग सद्भावनापूर्ण तथा दुर्भावनापूर्ण दोनों तरह से किया जा सकता है, तो वह अधिनियम अधिकारों से परे है। 

धारा 5 की वैधता

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 5 संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, यद्यपि यह स्थापित है कि धारा 5 का उद्देश्य अच्छा है, तथापि धारा का वह भाग जो इस अपील में अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों को मामलों या मामलों के वर्गों को निर्देशित करने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है, अमान्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम पूर्व-संवैधानिक आधार पर बनाया गया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अध्यादेश, 1949 से मात्र कॉपी किया गया है, जिसे उस समय बनाया गया था जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के समान कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है- 

  • अपराधों की त्वरित सुनवाई इस कानून का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इस बात का वर्गीकरण करने का कोई आधार नहीं है कि किस प्रकार के मामले या किस वर्ग के मामले विशेष न्यायालयों के अधीन होने चाहिए। शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता बहुत अस्पष्ट है और धारा 5 के तहत कुछ मामलों की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता के आधार पर उचित वर्गीकरण के मानदंड भी अनिश्चित हैं, क्योंकि यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यह निर्णय ले कि किन मामलों या मामलों के वर्गों की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि एक सक्षम विधायिका के पास आपराधिक मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं को बदलने की शक्ति है, लेकिन यह एक वैध और बाध्यकारी कानून है जो संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। एक प्रक्रियात्मक कानून भी मूल कानून की तरह अनुच्छेद 14 के दायरे में आता है। इसलिए, समान स्थिति वाले सभी लोगों को कानून के तहत उपलब्ध समान सुरक्षा और बचाव तक पहुंच मिलनी चाहिए। 
  • यह धारा इस कारण से अमान्य है कि इसके अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता से काफी भिन्न है, तथा इसमें कोई तार्किक वर्गीकरण या आधार नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस वर्ग के अपराधों के लिए शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को मामलों को विशेष न्यायालय को भेजने के लिए दिए गए अनियमित विवेक से किस हद तक मनमानी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य आग्नेयास्त्रों के प्रयोग और हत्या से संबंधित किसी मामले में, जहां मारे गए व्यक्ति विदेशी हों, विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई करने का निर्देश दे सकता है, जबकि ठीक इसी प्रकार के किसी मामले में, जहां मारे गए व्यक्ति भारतीय हों, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई की जा सकती है। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 5 शून्य है, क्योंकि यह राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह विशिष्ट या व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई ‘विभिन्न मामलों’ के स्थान पर विशेष न्यायालयों द्वारा करने का निर्देश दे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि स्थिति को सुधारने के लिए संशोधन करने पर विचार किया जाता है, तो इसका तात्पर्य धारा 5 से ‘मामले’ शब्द को हटाना होगा। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि पूरा अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और इसमें से केवल एक शब्द हटाने से यह बच नहीं जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 5 पूरे कानून का मुख्य संचालक है, क्योंकि राज्य सरकार को इससे शक्ति प्राप्त होती है तथा विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भी इसी से प्राप्त होता है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार धारा 5 की अवैधता पूरे अधिनियम को भी अवैध बना देगी, क्योंकि पृथक्करण का सिद्धांत इस स्थिति में अधिनियम के शेष भाग को बचाने की अनुमति नहीं देता है। सिद्धांत कहता है कि, यदि किसी कानून का कोई प्रावधान किसी संवैधानिक सीमा के विरुद्ध है, तो केवल उस भाग या प्रावधान को ही शून्य किया जाना चाहिए। हालाँकि, जब ऐसा प्रावधान या भाग उस क़ानून का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है जिस पर शेष अधिनियम निर्भर करता है, तो संपूर्ण क़ानून या अधिनियम को शून्य माना जाना चाहिए। 

अनुच्छेद 14 का दायरा

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 में दो भाग हैं 

  • पहले भाग में देश के सभी व्यक्तियों की समानता की घोषणा की गई है। यह भाग आयरिश संविधान से प्रेरित है, और अमेरिकी न्यायशास्त्र में गणतंत्रवाद का मूल सिद्धांत माना जाता है। 
  • दूसरा भाग सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों के उपभोग में बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। यह भाग अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन से प्रेरित है और इसे कानूनों के समान संरक्षण की प्रतिज्ञा माना जाता है। 

इसके अलावा, अनुच्छेद 14 के तहत निषेध संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य के विरुद्ध हैं। इसका उद्देश्य लोगों को समान परिस्थितियों में कानूनों के मनमाने ढंग से लागू होने से बचाना है। यह अनुच्छेद 13 के अनुगामी के रूप में भी कार्य करता है, जो किसी भी कानून, आदेश या अधिसूचना को शून्य कर देता है यदि वह संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 12, 13 और 14 के बीच यह त्रि-संबंध यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक और विधायी क्षेत्र भेदभाव और मनमानी से मुक्त रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई राज्य एवं अन्य बनाम एफ.एन. बलसारा (1951) के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें बंबई निषेध अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता की जांच करते समय यह माना गया था कि अनुच्छेद 14 का सार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को शत्रुतापूर्ण कानून के कारण अलग-थलग किए जाने और भेदभाव का शिकार बनाए जाने से रोकना है। लेकिन साथ ही, यह अमूर्त समरूपता पर भी जोर नहीं देता। इस अधिनियम ने शराब के उपभोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन विदेशियों जैसे कुछ व्यक्तियों को शराब पीने के लिए परमिट प्राप्त करने की अनुमति दे दी। इस विभेदन को मनमाना एवं भेदभावपूर्ण माना गया। इसलिए, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक उचित मानक निर्धारित किया जाना चाहिए। 

उचित वर्गीकरण परीक्षण

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 के तहत समान परिस्थितियों में कानूनों के समान संरक्षण के सिद्धांत को शामिल किए जाने के बावजूद, हमेशा सामान्य प्रकृति और सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानून नहीं हो सकते। कुछ कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने या नीतियों को पूरा करने के लिए, राज्य को अपने सरकारी कार्यों के निष्पादन में, विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों के लिए अलग-अलग कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए, इसमें ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह वर्गीकरण करने में सक्षम हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में स्पष्ट किया कि वर्गीकरण से तात्पर्य लोगों या चीजों को किसी निश्चित योजना के अनुसार कुछ समूहों या वर्गों में व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने से है। 

इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने टोपेका एवं सांता फे आर. कंपनी बनाम मैथ्यूज (1899) में दिए गए दृष्टिकोण के विपरीत निर्णय दिया, जिसमें यह माना गया था कि वर्गीकरण की अवधारणा में उन लोगों के बीच असमानता और भेदभाव निहित है जो एक वर्ग के सदस्य हैं और जो नहीं हैं। और कोनोली बनाम यूनियन सीवर पाइप कंपनी (1902) के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि आधुनिक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य सीमित नहीं हैं। इसे संबंधों की अनंत श्रृंखला से उत्पन्न मुद्दों से निपटना पड़ता है जिनके लिए वर्गीकरण आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्गीकरण सटीक वैज्ञानिक मानकों पर आधारित होना आवश्यक नहीं है और यदि अभिलेख के आधार पर वर्गीकरण मनमाना नहीं है, तो यह उचित है। 

यद्यपि उचित वर्गीकरण के परीक्षण में कुछ भी पवित्र नहीं है, फिर भी यह भेदभाव के आधार पर कानून पर होने वाले हमलों का सामना करने में महान उद्देश्य पूरा करता है। इसलिए, वर्गीकरण की अनुमति देने वाले कानून को बचाने के तरीकों में से एक यह साबित करना है कि यह व्यक्तियों या अपराधों का उचित वर्गीकरण है जिसके संबंध में निर्धारित कानून लागू होना है। 

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न तो अनुच्छेद 14 सार्वभौमिक अनुप्रयोग को दर्शाता है और न ही यह कानून बनाने के उद्देश्य से वर्गीकरण करने की राज्य सरकार की शक्ति को छीनता है। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्गीकरण उचित हो और निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता हो- 

  • वर्गीकरण एक सुबोध भिन्नता पर आधारित होना चाहिए, जो उन व्यक्तियों या अपराधों के बीच अंतर को उचित ठहराए जिन्हें एक वर्ग में रखा गया है, तथा उन लोगों के बीच जो उस वर्ग में नहीं हैं। “बोधगम्य विभेद (इंटेलिजिबल डिफरेंशिया)” शब्द का अर्थ है कानून बनाने के उद्देश्य से लोगों या अपराधों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक तार्किक आधार या सामान्य विशेषता का अस्तित्व। 
  • दूसरा, विभेद का कानून द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता के आधार पर अपराधों का वर्गीकरण बहुत अस्पष्ट, गलत और अनुचित है। यह वर्गीकरण, वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए बोधगम्य विभेद के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। अधिनियम में ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है जिसके आधार पर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, अपराधों या मामलों के वर्गीकरण को उन लोगों से अलग किया जा सके जो इसके दायरे से बाहर हैं। अधिनियम ने इस भाग को राज्य सरकार के अनियमित विवेक पर छोड़ दिया है। इसलिए, राज्य सरकार किसी अपराध या मामले या मामलों के वर्गों को विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण के लिए निर्देश दे सकती है, जबकि समान प्रकृति के अन्य अपराधों या मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निपटाया जा सकता है। 

परीक्षण प्रक्रिया में अंतर

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों की सुनवाई की प्रक्रिया को चार अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं- 

  • सारांश परीक्षण
  • सम्मन मामलों का परीक्षण
  • वारंट मामलों का परीक्षण
  • सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों का परीक्षण।

यह वर्गीकरण अपराधों की गंभीरता के आधार पर किया जाता है। संहिता के निर्माताओं का मानना था कि अपराध जितना गंभीर होगा, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया उतनी ही विस्तृत होनी चाहिए। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विचाराधीन अधिनियम ने सीआरपीसी के पीछे परीक्षण प्रक्रियाओं के वर्गीकरण के सिद्धांत की अनदेखी की है। इस अधिनियम ने व्यक्तियों, मामलों या अपराधों का कोई तार्किक वर्गीकरण किए बिना ही एक नई परीक्षण प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, जिन पर यह लागू होना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकरण का मानदंड वे अपराध हैं जिनके लिए शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता होती है। हालाँकि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, यह मानदंड अस्पष्ट है और अनिश्चितता पैदा करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम, अभियुक्त पर सीआरपीसी में उल्लिखित दायित्व से अधिक दायित्व आरोपित करता है। इस अधिनियम ने अभियुक्तों को प्रतिबद्ध कार्यवाही की सुरक्षा, जूरी और मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से सुनवाई, तथा स्थानांतरण के मामलों में नए सिरे से सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्तों के अधिकार और स्वतंत्रता में कटौती की गई है। अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान जो इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध भेदभाव करते हैं, वे हैं- 

  • विशेष न्यायालय को किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराने का अधिकार है, भले ही उस पर कोई आरोप न लगाया गया हो, बशर्ते साक्ष्यों से अन्यथा पता चले। यह बात मायने नहीं रखती कि अपराध छोटा है या नहीं। 
  • उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश में संशोधन का अधिकार समाप्त कर दिया गया है।
  • जब मामला एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित हो जाए तो गवाहों की पुनः परीक्षा या पुनः सुनवाई का अवसर मांगने का अधिकार भी छीन लिया गया है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान अधिनियम द्वारा लाई गई असमानता के स्पष्ट उदाहरण हैं, क्योंकि यह उन व्यक्तियों के विरुद्ध व्यवहार में पर्याप्त असमानता की अनुमति देता है जिनके मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालयों द्वारा किए जाने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी विविध प्रक्रियाओं के संभावित परिणामों पर भी प्रकाश डाला-

  • इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि गंभीर प्रकृति के अपराध की सुनवाई अधिनियम के तहत की जा सकती है, जबकि कम गंभीर अपराध की सुनवाई दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की जा सकती है।
  • किसी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति पर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जा सकता है, जबकि उसी अपराध के लिए आरोपित किसी अन्य व्यक्ति पर सीआरपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
  • किसी विशेष श्रेणी के अपराधों पर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि उसी श्रेणी के अन्य अपराधों पर सीआरपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) में निर्णय के पीछे तर्क

इस मामले में निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं और कानूनों की व्याख्या पर आधारित था। इस निर्णय के पीछे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य विचारों में से एक रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के निर्णय पर आधारित था, जिसमें यह माना गया था कि, जब किसी अधिनियम का उपयोग संवैधानिक सीमाओं से परे किया जा सकता है, तो इसे शून्य माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि इसका उपयोग उन सीमाओं का उल्लंघन किए बिना भी किया जा सकता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण की शर्तें निर्धारित करने पर भी गहन विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई अधिनियम वर्गीकरण की अनुमति देता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्गीकरण तार्किक अंतर के आधार पर किया गया है तथा इसका अधिनियम के उद्देश्य के साथ संबंध है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि कानूनों का सार्वभौमिक अनुप्रयोग संभव नहीं है और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ वर्गीकरण करना पड़े, तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे वर्गीकरण से किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति कोई शत्रुता या पूर्वाग्रह उत्पन्न न हो। वर्गीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की विशेषताओं पर आधारित हो तथा इसका उस वस्तु से भी संबंध हो जिसके लिए इसे बनाया जा रहा है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत परीक्षण प्रक्रियाओं में अंतर के परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। समान परिस्थितियों में अभियुक्तों को अधिकार, बचाव या संरक्षण की उपलब्धता में अंतर या असमानता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इसलिए, निर्णय में सभी लोगों के प्रति कानूनों के संरक्षण में समानता बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के अनुपालन के महत्व पर बल दिया गया। 

मामले में उल्लिखित उदाहरण

चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1950)

तथ्य

चिरंजीत लाल भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के तहत शासित एक बुनाई कंपनी के शेयरधारक थे। 1949 में एक अध्यादेश द्वारा मिल को बंद कर दिया गया, जिसका कारण कुप्रबंधन बताया गया। बाद में, कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1950 लागू किया गया। इस अधिनियम ने सरकार को कंपनी के मामलों को विनियमित करने, मताधिकार में परिवर्तन करने, नए निदेशकों की नियुक्ति करने आदि का अधिकार दिया। यह अधिनियम अध्यादेश से काफी मिलता जुलता था। इन दोनों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई। 

निर्णय

चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया था। विचाराधीन अधिनियम केवल मताधिकार में कटौती करता है तथा निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। हालाँकि, यह याचिकाकर्ता को अपने शेयर रखने और उनसे आय अर्जित करने के अधिकार से नहीं रोकता है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में संदर्भ

चिरंजीत लाल चौधरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए ऐसे कानून या प्रावधान बनाने की आवश्यकता हो सकती है जो विभिन्न समूहों या वर्गों के लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करें। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार का अधिकार उन चीजों या लोगों को वर्गीकृत करने तक विस्तारित है जो ऐसे कानूनों या प्रावधानों के अधीन होंगे। हालाँकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्गीकरण के कारण किसी भी व्यक्ति को व्यापक पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ता है। यह सिद्धांत चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में स्थापित किया गया था और अनवर अली सरकार मामले में इसे लागू किया गया और संदर्भित किया गया। 

बॉम्बे राज्य एवं अन्य बनाम एफ.एन. बलसारा (1951)

तथ्य

याचिकाकर्ता ने बॉम्बे राज्य और मद्य निषेध आयुक्त के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में परमादेश (मैंडेमस) रिट दायर की, जिसमें उन्हें उसके खिलाफ बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम, 1949 के प्रवर्तन को रोकने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता व्हिस्की, ब्रांडी, वाइन, बीयर, औषधीय वाइन, विदेशी शराब आदि जैसी कुछ वस्तुओं के उपयोग, आयात, निर्यात और खरीद के अपने अधिकार को विनियमित और प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों के प्रवर्तन को रोकना चाहता था। 

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को वैध माना जबकि अन्य को अवैध माना। इसलिए, पृथक्करण के सिद्धांत के अनुप्रयोग में यह एक महत्वपूर्ण मामला था। शराब मिश्रित दवाओं और प्रसाधन सामग्री के सेवन और बिक्री से संबंधित प्रावधानों को अवैध माना गया। इसलिए, बम्बई राज्य की अपील स्वीकार कर ली गई थी। 

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में संदर्भ

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की प्रकृति को मान्यता दी थी। यह माना गया कि जो लोग एक ही स्थिति में हैं, उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि परिस्थितियां एकसमान हैं, तो कानूनों और प्रावधानों का अनुप्रयोग भी एकसमान होना चाहिए। बाद में, अनवर अली सरकार मामले में बलसारा मामले में स्थापित इस सिद्धांत पर भरोसा किया गया। 

चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1950) 

तथ्य

मध्य प्रांत एवं बरार बीड़ी निर्माण विनियमन (कृषि प्रयोजन) अधिनियम, 1948 के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत कई गांवों के निवासियों को बीड़ी निर्माण पर रोक लगा दी गई। इसके बाद, अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई जिसमें आदेश की वैधता को चुनौती दी गई और कहा गया कि यह याचिकाकर्ता की व्यवसाय और व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। 

निर्णय

मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों का मूल्यांकन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1950) में माना कि व्यक्तिगत आनंद पर सीमाएं उचित होनी चाहिए। यह माना गया कि इस आदेश के परिणामस्वरूप विशिष्ट कृषि मौसमों के दौरान कारोबार बंद हो गया। यह एक अतिशय विनियामक उपाय था। यद्यपि अधिनियम ऐसे आदेश देने की अनुमति देता है, फिर भी अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उल्लिखित स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(6) के तहत अनुमेय प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में संदर्भ 

चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी कानून को असंवैधानिक माना जा सकता है यदि उसे अनधिकृत और मनमाने तरीके से लागू किए जाने की संभावना हो। दूसरे शब्दों में, यदि यह जोखिम हो कि कानून को ऐसे तरीके से लागू किया जा सकता है जो तर्कसंगतता और गैर-मनमानेपन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो इसे अदालतों द्वारा असंवैधानिक माना जाएगा। इस प्रकार, भले ही कोई कानून स्वयं वैध हो, फिर भी उसका अनुप्रयोग इन संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। इस सिद्धांत का उल्लेख अनवर अली सरकार मामले में किया गया था। 

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)

तथ्य

याचिकाकर्ता बॉम्बे से प्रकाशित “क्रॉसरोड्स” नामक पत्रिका के लेखक और संपादक थे। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू की विचारधाराओं के बारे में अपने संदेह को व्यक्त करते हुए कुछ लेख लिखे। इसके बाद, मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1949 की धारा 9(1-A) के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसमें मद्रास में जर्नल के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध के जवाब में, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आनंद पर अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध लगाता है।

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा।  हालाँकि, वर्तमान मामले में, विचाराधीन अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक रूप से स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तदनुसार, धारा 9(1-A) को असंवैधानिक माना गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब किसी अधिनियम के क्रियान्वयन से उसके संवैधानिक सीमाओं के बाहर तथा उन सीमाओं के भीतर भी उपयोग की संभावना उत्पन्न हो, तो उस अधिनियम को शून्य माना जाना चाहिए। 

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में संदर्भ

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समाचार पत्रों के प्रसार को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश की वैधता की जांच की। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, तथा चूंकि विवादित कानून सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देकर उससे भी आगे चला गया है, इसलिए इसे शून्य माना जाता है। रोमेश थापर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब कोई कानून सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है, तो उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता, भले ही उसका कोई वैध अनुप्रयोग हो। अनवर अली सरकार मामले में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था। 

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) का आलोचनात्मक विश्लेषण

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने समानता के अधिकार का उल्लेखनीय विश्लेषण किया है, तथापि इसके निहितार्थों के बारे में भी बहस चल रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्गीकरण करना कानून बनाने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकता है और यह माना जाना चाहिए कि इससे उत्पन्न कुछ असमानता इसका उप-उत्पाद है। हालाँकि, यदि हर मामले में ऐसे परिणाम को शक्ति का मनमाना प्रयोग कहा जाएगा, तो कानून के वांछित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इस संबंध में, निर्णय ने वर्गीकरण की अनुमति देने वाले कानून बनाने की विधायिका की शक्ति के दायरे को सीमित कर दिया है, साथ ही कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने की सरकार की शक्ति की सीमा को भी सीमित कर दिया है। यह दृष्टिकोण सुधारवादी कानून निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को भी अपनी शक्तियों के संबंध में कुछ विवेकाधिकार रखने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि यदि कोई अधिनियम निष्पक्ष प्रतीत होता है, किन्तु उसका दुरुपयोग होने की संभावना है, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यह दृष्टिकोण विधायिका की कुछ कानून बनाने की क्षमता में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। यदि कानून का सार न्यायसंगत और निष्पक्ष है, तो पूरे अधिनियम को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन से अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए, प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य और व्यक्तिगत अधिकारों को कायम रखने के बीच संतुलन की आवश्यकता है। इसके अलावा, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय को मामले भेजते समय राज्य सरकार की मनमानी की सीमा को मान्यता दी, लेकिन उसने राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति की सीमा पर विचार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 

वे निर्णय जिन पर इस मामले में भरोसा किया गया

काठी राणिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य (1952)

काठी राणिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य (1952) के मामले में, सौराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा उपाय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1949 के तहत एक विशिष्ट समुदाय के लिए स्थापित विशेष आपराधिक अदालतों की वैधता का प्रश्न शामिल था। इस मामले पर निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि केवल एक विशिष्ट समुदाय के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना असंवैधानिक है क्योंकि ऐसी प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त कानून के समक्ष समानता के नियम का उल्लंघन करती है। समुदाय के आधार पर वर्गीकरण से प्रतिकूल सामाजिक लागत उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारणा को दोहराया कि किसी भी वर्गीकरण का तर्कसंगत आधार होना चाहिए और किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध स्पष्ट रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेन्दोलकर एवं अन्य  (1958)

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदोलकर एवं अन्य (1958) का मामला एक प्रमुख उद्योगपति राम कृष्ण डालमिया और न्यायमूर्ति तेंदोलकर के बीच कानूनी विवाद से जुड़ा था, जिन्हें कुछ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। यह मामला जांच अधिकारी की शक्तियों और न्यायिक समीक्षा के दायरे के इर्द-गिर्द घूमता था। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने राम कृष्ण डालमिया के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जांच अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के फैसले पर भरोसा किया और दोहराया कि, जब कोई कानून सरकार को उसके प्रावधानों के अनुप्रयोग के लिए चीजों या लोगों को वर्गीकृत करने की शक्ति देता है, तो अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि वर्गीकरण प्रक्रिया में सरकार के विवेक का मार्गदर्शन करने के लिए कोई सिद्धांत है या नहीं। यदि राज्य को मार्गदर्शन देने या उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रावधान या सिद्धांत नहीं है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है, क्योंकि इससे मनमानी हो सकती है और समान स्थिति वाले लोगों या चीजों के बीच भेदभाव हो सकता है। 

रमेश चंद्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023)

रमेश चंद्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के मामले में, मुख्य मुद्दा “पश्तैनी” भूमिधारकों और “गैर-पश्तैनी” भूमिधारकों के लिए मुआवज़ा दरों में अंतर था। अपीलकर्ताओं का मानना था कि उन्हें अन्य “पश्तैनी” भूमिधारकों की तुलना में कम दर पर मुआवजा दिया जा रहा है। इस मामले में निर्णय देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में निर्धारित उचित वर्गीकरण के लिए दोहरे परीक्षण को मान्यता दी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “पश्तैनी” और “गैर-पश्तैनी” शेयरधारकों के बीच वर्गीकरण अनुचित है क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट अंतर मौजूद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्गीकरण न केवल तर्कसंगत होना चाहिए और कानून से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि इससे किसी के प्रति पूर्वाग्रह भी पैदा नहीं होना चाहिए। 

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के समानता के अधिकार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने का विस्तृत विश्लेषण करता है। इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था, क्योंकि जब जघन्य अपराध करने के आरोपी लोगों को अपना बचाव करने के लिए बुलाया जाता है, तो उनमें से कुछ को चुनकर नई प्रक्रियाओं के अधीन कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कुछ लाभ तो मिल जाते हैं, लेकिन वे अपने महत्वपूर्ण अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं। ऐसे नुकसानों से पीड़ित लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या यह राज्य के लाभ के लिए किया गया था या सरकार की सुविधा के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे वर्ग में शामिल लोगों को अनुचित रूप से कष्ट उठाना पड़ता है, भले ही उनकी स्थिति उन लोगों के समान हो जो उस वर्ग में शामिल नहीं हैं। इसलिए, इस निर्णय ने लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि की है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

उचित वर्गीकरण परीक्षण क्या है?

यह परीक्षण विधानमंडल द्वारा किसी कानून में किए गए वर्गीकरण की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करता है। उचित वर्गीकरण परीक्षण में कहा गया है कि, जब भी कानून वर्गीकरण की अनुमति देता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्गीकरण में उन लोगों के बीच अंतर करने के लिए वैध तर्क हो, जिन्हें किसी वर्ग में रखा गया है, तथा जिन्हें नहीं रखा गया है। परीक्षण यह निर्धारित करता है कि वर्गीकरण में एक बोधगम्य विभेदक या तार्किक आधार होना चाहिए तथा इस विभेदक का कानून के उद्देश्य से संबंध होना चाहिए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्गीकरण केवल कानून बनाने के उद्देश्य से किया गया हो तथा इससे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विशेष पूर्वाग्रह उत्पन्न न हो। 

अनुच्छेद 14 के घटक क्या हैं?

अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है और इसके दो घटक हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता का नियम और दूसरा है बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों पर कानून का समान रूप से लागू होना। 

सीआरपीसी, 1973 के अंतर्गत परीक्षण के प्रकार क्या हैं?

सीआरपीसी में चार अलग-अलग प्रकार के परीक्षणों का उल्लेख किया गया है। धारा 225-237 सत्र न्यायालय द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई से संबंधित है। धारा 238-250 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई से संबंधित है। धारा 251-259 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया बताती है तथा धारा 260-265 संक्षिप्त सुनवाई से संबंधित है। 

संदर्भ

 

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