सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 

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यह लेख Almana Singh द्वारा लिखा गया है। यह सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए फैसले, इसके तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, दिए गए तर्कों के साथ-साथ हाथ से मैला ढोने वाले (मैनुअल स्कैवेंजर) के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 और भारत के संविधान के संबंधित कानूनी प्रावधानों के गहन विश्लेषण से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

5 दिसंबर, 2023 तक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले द्वारा लिखित उत्तर ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति का खुलासा किया: देश भर के 766 जिलों में से 714 ने खुद को मैला ढोने की इस अपमानजनक प्रथा से मुक्त घोषित कर दिया है। इस प्रथा को भारत में हाथ से मैला ढोने वालो के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, और यह अदालतों द्वारा संबोधित एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा रहा है, विशेष रूप से सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ (2014) के मामले में। इस महत्वपूर्ण मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाथ से मैला ढोने वालो के सामने आने वाली चुनौतियों और अन्याय पर प्रकाश डालते हुए, उक्त अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए दिशानिर्देश जारी किए। 

यह लेख सफाई कर्मचारी मामले में उठाए गए तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, प्रस्तुत किए गए तर्कों और दिए गए फैसले पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ विवाद की व्यापक समझ प्रदान करना है।

मामले का विवरण 

  • मामले का नाम: सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य
  • याचिकाकर्ता: सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य।
  • प्रतिवादी: भारत संघ और अन्य।
  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • प्रकार और मामला संख्या: रिट याचिका (सिविल) संख्या 583, 2003 के साथ अवमानना ​​याचिका (सिविल) संख्या 132, 2012 में रिट याचिका (सिविल) संख्या 583, 2003
  • फैसले की तारीख: 27 मार्च 2014
  • पीठ: भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, पी. सदाशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, और न्यायमूर्ति एन.वी. रमण
  • समतुल्य उद्धरण: (2014) 11 एससीसी 224; एआईआर 2014 एससी (एसयूपीपी) 280; [2014] 4 एससीआर 197; 2014 एससीसी ऑनलाइन एससी 262
  • इसमें शामिल प्रावधान और क़ानून: भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21, 32 और 47 और हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013।

सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) के तथ्य

दिसंबर 2003 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने छह अन्य नागरिक समाज संगठनों और मैला ढोने वाले समुदाय के सात व्यक्तियों के साथ मिलकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। याचिकाकर्ताओं ने भारत संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को हाथ से मैला ढोने वालो के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1993 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश (मैंडमस) रिट का अनुरोध किया। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21 और 47 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन (एलिमिनेशन) और इस तरह की प्रथा में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समयबद्ध आधार पर विस्तृत योजना बनाने के लिए अधिनियम को अपनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की। 

पृष्ठभूमि

रात की मिट्टी को हाथ से हटाने की अमानवीय प्रथा, जिसमें सूखे शौचालयों से मानव मल को साफ करने के लिए नंगे हाथों, झाड़ू या धातु खुरचनी का उपयोग करना शामिल है, को आमतौर पर “हाथ से मैला ढोने” के रूप में जाना जाता है और भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का अनुमान है कि 12 लाख से अधिक हाथ से मैला ढोने वाले अभी भी इस अमानवीय प्रथा को अपना रहे हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि चिन्हित हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या 6,76,009 है। इनमें से 95% दलित (अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति) हैं, जो “पारंपरिक व्यवसाय” की आड़ में इस अपमानजनक कार्य को करने के लिए मजबूर हैं। 

1989 में योजना आयोग द्वारा स्थापित टास्क फोर्स की एक उप-समिति ने अनुमान लगाया कि देश में 72.05 लाख शुष्क शौचालय थे। सफाई कर्मचारियों सहित उनके आर्थिक विकास के लिए फरवरी 1989 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने 1989 में “मैला ढोने वालो की मुक्ति के लिए कम लागत वाली स्वच्छता” योजना बनाई। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य मौजूदा शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले, जल-प्रवाह वाले फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करके और नए स्वच्छता शौचालयों का निर्माण करके हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए, मार्च 1992 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा “मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना” शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मैला ढोने वालों की पहचान करना, उन्हें मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना था। सितंबर 1992 में ग्रामीण स्वच्छता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (सेमिनार) की सिफारिशों के बाद, भारत सरकार ने मार्च 1993 में एक नई रणनीति अपनाई। ध्यान स्वच्छता शौचालयों के प्रावधान की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल था। इन परिवारों को 2500 रुपये यूनिट लागत का 80% तक सब्सिडी प्राप्त हुई। 1993 में, संसद ने हाथ से मैला ढोने वालो के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम को पारित किया। यह अधिनियम जुलाई 1993 में पारित हुआ और 1997 में लागू होने से पहले साढ़े तीन साल तक निष्क्रिय रहा। प्रारंभ में, यह आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हुआ। अन्य राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे बाद में संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत एक प्रस्ताव पारित करके अधिनियम को अपनाएंगे। 

हालाँकि, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, एक वैधानिक निकाय, ने अपनी संयुक्त तीसरी और चौथी रिपोर्ट में बताया कि 1993 अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि देश में 96 लाख शुष्क शौचालय और 5,77,228 हाथ से मैला ढोने वाले थे। उन्होंने यह भी नोट किया कि मैला ढोने वालों को सैन्य इंजीनियरिंग कार्यों, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (अंडरटेकिंग) और भारतीय रेलवे में नियोजित किया जा रहा था। 2003 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना का मूल्यांकन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। निष्कर्ष यह था कि यह योजना 10 वर्षों और 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के बाद अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही है। रिपोर्ट में “मुक्ति” और “पुनर्वास” के बीच समन्वय की कमी पर प्रकाश डाला गया, और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मुक्त हुए लोगों का पुनर्वास किया गया था।

सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में शामिल कानून

हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद “2013 अधिनियम” या “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के गहन अध्ययन के लिए नीचे अध्याय-वार समझाया गया है।

अधिनियम का उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य मैला ढोने वालों के रोजगार पर रोक लगाना, मैला ढोने वालों और उनके परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना और संबंधित मामलों का समाधान करना है। यह भाईचारे को बढ़ावा देने और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। इस अधिनियम का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों द्वारा सहे गए ऐतिहासिक अन्यायों और अपमानों को सुधारना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन में पुनर्वासित करने का प्रयास करना है। 

अध्याय 1

अधिनियम के अध्याय I में अन्य बातों के अलावा, धारा 2(1)(d), 2(1)(e) और 2(1)(g), क्रमशः में उल्लिखित “खतरनाक सफाई”, “अस्वच्छ शौचालय” और “हाथ से मैला ढोना” जैसे शब्दों की परिभाषाएँ शामिल हैं।

शब्द “हाथ से मैला ढोने वाले” उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो या तो इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके बाद किसी भी समय मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटान करने या संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें मलमूत्र के पूरी तरह से विघटित होने से पहले अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, गड्ढों, रेलवे पटरियों, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानों पर काम करना शामिल है। नियोक्ता कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, एजेंसी या ठेकेदार हो सकता है। 

धारा 2(1)(g) की व्याख्या में नियमित और संविदात्मक दोनों प्रकार के कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपकरणों और सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करके मल साफ करता है, उसे “हाथ से मैला ढोने वाले” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

अध्याय II

अधिनियम का अध्याय II अस्वच्छ शौचालयों की पहचान के प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। धारा 4 स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को चित्रित करती है, जो इस प्रकार हैं:

  1. अपने अधिकार क्षेत्र में अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करें और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो महीने के भीतर उनकी एक सूची प्रकाशित करें। 
  2. सूची प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर इन अस्वच्छ शौचालयों के कब्जेदारों को सूचित करें, जिससे उन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ होने से छह महीने के भीतर इन शौचालयों को ध्वस्त करने या स्वच्छता में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। यदि लिखित में पर्याप्त कारण दर्ज हों तो इस अवधि को तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 
  3. जिन क्षेत्रों में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान की गई है, वहां इस अधिनियम के लागू होने के नौ महीने के भीतर आवश्यक संख्या में स्वच्छतापूर्ण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।

अध्याय III 

अधिनियम के अध्याय III में अस्वच्छ शौचालयों पर रोक लगाने और हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार या नियुक्ति के प्रावधान शामिल हैं। धारा 5, 6, और 7 इन मामलों को संबोधित करते हैं। 

धारा 5 कहती है, 1993 अधिनियम के किसी भी विरोधाभासी प्रावधानों के बावजूद, कोई भी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं कर सकता है। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ से मैला ढोने वाले को नियोजित या संलग्न नहीं कर सकता है। वर्तमान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को तुरंत ऐसे कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। 

  1. इस अधिनियम के प्रारंभ में मौजूद प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को धारा 4(1)(b) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कब्जाधारी द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर ध्वस्त किया जाना चाहिए या एक स्वच्छता शौचालय में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि किसी अस्वच्छ शौचालय पर कई कब्ज़ा करने वाले हैं, तो उसे ध्वस्त करने या परिवर्तित करने की ज़िम्मेदारी निम्नलिखित की है:
  • परिसर का मालिक, यदि कब्जा करने वालों में से एक मालिक है; और 
  • अन्य सभी मामलों में, सभी कब्जेधारी, संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से।

2. दिशानिर्देशों का पालन न करने पर, स्थानीय प्राधिकारी शौचालय को परिवर्तित करने या ध्वस्त करने का नोटिस जारी करेगा। निर्धारित लागत कब्जाधारी से वसूल की जायेगी। 

धारा 6 में कहा गया है कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले किया गया कोई भी अनुबंध, समझौता, या अन्य व्यवस्था जिसमें किसी को हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में नियोजित करना शामिल है, इस अधिनियम के शुरू होने पर समाप्त हो जाएगा। ये अनुबंध शून्य हो जाते हैं, और उनकी समाप्ति के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त के बावजूद, किसी भी पूर्णकालिक मैला ढोने वाले को उनकी ड्यूटी से नहीं हटाया जाएगा। यदि वे इच्छुक हैं तो उनके नियोक्ता को उन्हें कम से कम समान वेतन पर रखना होगा और उन्हें अन्य प्रकार के काम देने होंगे जिनमें हाथ से मैला ढोने का काम शामिल न हो। 

धारा 7 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या एजेंसी, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से, जो अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को शामिल या नियोजित नहीं करेगी। 

धारा 8 और धारा 9 अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान प्रदान करते हैं। 

  1. धारा 8 में कहा गया है कि जो कोई भी धारा 5 या धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे पहले अपराध के लिए एक वर्ष तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। किसी भी बाद के अपराध के लिए, सजा में दो साल तक की कैद, 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकता है।
  2. धारा 9 निर्दिष्ट करती है कि जो कोई भी धारा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे पहले अपराध के लिए 2 साल तक की कैद और 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों भुगतना होगा। किसी भी बाद के अपराध के लिए, सजा में 5 साल तक की कैद, 5,00,000, रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकता है।

अध्याय IV 

अधिनियम के अध्याय IV में पुनर्वास के प्रावधानों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हाथ से मैला ढोने वालो की पहचान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 

धारा 13 पुनर्वास प्रक्रिया प्रदान करती है जिसके तहत नगर पालिका द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति का पुनर्वास किया जाएगा। प्रक्रिया और अन्य लाभ नीचे दिए गए हैं:

  1. एक माह के भीतर उन्हें एक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें निर्धारित एकमुश्त नकद सहायता भी मिलेगी। 
  2. उनके बच्चे केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली प्रासंगिक योजनाओं के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए योग्यता प्राप्त करेंगे। 
  3. उन्हें एक आवासीय भूखंड आवंटित किया जाएगा और घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी, या वैकल्पिक रूप से, पात्रता मानदंडों को पूरा करने और प्रासंगिक योजनाओं के अनुसार इच्छा व्यक्त करने पर एक घर प्रदान किया जाएगा। 
  4. या तो उन्हें या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को आजीविका कौशल में प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लेना होगा, प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 3000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने और इच्छा व्यक्त करने पर निर्भर होगा। 
  5. पात्रता और इच्छा के अधीन स्थायी आधार पर वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिए सब्सिडी और रियायती ऋण ऐसे तरीके से दिया जाता है जैसा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की प्रासंगिक योजना में निर्धारित किया जा सकता है।
  6. उन्हें अधिकृत सरकारों से अतिरिक्त कानूनी और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्राप्त होगी। 

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक हाथ से मैला ढोने वाले का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। राज्य सरकारें या जिला मजिस्ट्रेट अधीनस्थ अधिकारियों और नगरपालिका अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंप सकते हैं। 

अध्याय V 

अधिनियम का अध्याय V इस अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) तंत्र को संबोधित करता है। 

  • धारा 17 में कहा गया है कि किसी भी अन्य मौजूदा कानून की परवाह किए बिना, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण जागरूकता अभियानों या अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इस अधिनियम के शुरू होने के नौ महीने के भीतर, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, रखरखाव या उपयोग नहीं किया जाता है। यदि इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो इस अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 
  • धारा 18 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को आवश्यक शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है। ये प्राधिकरण इन शक्तियों का प्रयोग करने और निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को नामित कर सकते हैं। 
  • धारा 19 जिला मजिस्ट्रेट और अधिकृत अधिकारियों की जिम्मेदारियों की रूपरेखा बताती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में कार्यरत या नियोजित नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव, उपयोग या उपलब्धता को रोकना होगा। इस अधिनियम के तहत धारा 13 या धारा 16 के अनुसार पहचाने गए सभी हाथ से मैला ढोने वालो का पुनर्वास सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है। इसके अलावा, उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 5, 6, या 7 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाने और उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। 
  • धारा 20 निरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है और उनकी शक्तियों का वर्णन करती है। संबंधित सरकार के पास इस अधिनियम को लागू करने के लिए निरीक्षकों के रूप में सेवा करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है। यह उन स्थानीय सीमाओं को भी निर्दिष्ट कर सकता है जिनके भीतर ये निरीक्षक अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 

अध्याय VI

अध्याय VI में धारा 21, 22 और 23 शामिल हैं और यह इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया से संबंधित है। 

धारा 21 कहती है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है। एक बार अधिकार प्राप्त हो जाने पर, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनों के लिए प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा। 

धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और गैर-जमानती होगा।

धारा 23 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करती है, तो कंपनी के साथ-साथ अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा और उसे दंडित किया जा सकता है। यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी की सहमति, मिलीभगत या लापरवाही से हुआ है, तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा। शब्द “कंपनी” किसी कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों के संघ को संदर्भित करता है, और एक फर्म के मामले में, “निदेशक” फर्म में एक भागीदार को संदर्भित करता है। 

अध्याय VII

अध्याय VII सतर्कता और निगरानी समिति की स्थापना से संबंधित है।

  • धारा 24 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और उप-विभाग के लिए एक सतर्कता समिति स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले की सतर्कता समिति में जिला मजिस्ट्रेट को पदेन (एक्स-ऑफिसियो) अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
  • धारा 25 सतर्कता समिति के कार्यों से संबंधित है। यह इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत स्थापित किसी भी नियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर जिला मजिस्ट्रेट या, जहां लागू हो, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को सलाह प्रदान करना है। इसे मैला ढोने वालों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की देखरेख करने और मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करने का काम सौंपा गया है। 
  • इसी तरह, धारा 26 और 27 राज्य निगरानी समिति के गठन और कार्यों के लिए प्रदान करती हैं, और धारा 29 और 30 केंद्रीय निगरानी समिति के लिए प्रदान करती हैं। 

  • धारा 31 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्य प्रदान करती है, जो इस प्रकार हैं:
  1. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करें।
  2. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करें और आगे की कार्रवाई की आवश्यकता वाली सिफारिशों के साथ संबंधित अधिकारियों को इसके निष्कर्ष बताएं। 
  3. इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।
  4. इस अधिनियम के कार्यान्वयन न होने से संबंधित मामलों का स्वत: संज्ञान लें। 

अध्याय VIII

अधिनियम के अध्याय VIII में विविध (मिसलेनियस) प्रावधान शामिल हैं। धारा 33 अन्य कार्यों के साथ-साथ सीवरों की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के दायित्व को रेखांकित करती है। धारा 36 में कहा गया है कि संबंधित सरकार को, तीन महीने की अवधि के भीतर, अधिनियम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम स्थापित करने होंगे। धारा 37 केंद्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा मार्गदर्शन और उपयोग के लिए अधिसूचना के माध्यम से नियम प्रकाशित करने का आदेश देती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 17

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से “अस्पृश्यता” को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें आगे कहा गया है कि “अस्पृश्यता” से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन की स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ इसकी नींव रखी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए समर्पित कर दिया। 

हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि, संविधान लागू होने के 74 साल बाद भी, हाथ से मैला ढोने की प्रथा के रूप में छुआछूत और जाति व्यवस्था की बुराइयाँ कायम हैं। 

उठाए गए मुद्दे 

  1. क्या हाथ से मैला ढोने वालो के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1993 और हाथ से मैला ढोने वालो के रूप में रोजगार का प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बावजूद हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी है?
  2. क्या यह प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है? 

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता 

  1. याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार और सीमित संसाधनों वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में अनिश्चितता की ओर इशारा किया।
  2. याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रदान की और तर्क दिया कि हाथ से मैला ढोने वालो के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के बाद भी भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।
  3. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21 और 47 का उल्लंघन है।

प्रतिवादी 

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) ने हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार के प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की कुछ विशेषताओं का हवाला दिया, जिन्हें “इसमें शामिल कानून” शीर्षक के तहत विस्तृत किया गया है।

सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में निर्णय

मौजूदा मामले में फैसला मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम द्वारा लिखा गया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 और इसके साथ जुड़े नियमों के साथ-साथ न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को 2013 अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन या उल्लंघन के मामलों में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 

कानून लागू होने के बावजूद मैला ढोने की समस्या बनी हुई है 

न्यायालय ने पुष्टि की कि उसने कई अवसरों पर केंद्र और राज्य सरकारों को अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। विभिन्न आदेशों ने धीरे-धीरे राज्य सरकारों को कानून का अनुमोदन करने और अधिनियम के तहत कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया है। अदालत ने कहा कि, अदालत के भारी दबाव के कारण, मार्च 2013 में, केंद्र सरकार ने “हाथ से मैला ढोने वालो का सर्वेक्षण” की घोषणा की। हालाँकि, यह सर्वेक्षण केवल 3546 वैधानिक कस्बों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार नहीं हुआ। दिनांक 27.02.2014 की “हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों के सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट” के अनुसार, राज्य के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों के केवल एक छोटे से हिस्से की पहचान हो पाई है। न्यायालय ने कहा कि, सीमित संसाधनों के बावजूद, याचिकाकर्ता बिहार राज्य में हाथ से मैला ढोने में शामिल 1098 व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम थे। हालाँकि, 27.02.2014 की आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट केवल 136 व्यक्तियों की पहचान करने में सफल रही है। राजस्थान राज्य में, याचिकाकर्ताओं ने 816 मैला ढोने वालों की पहचान की, जबकि राज्य की आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट ने केवल 46 की पहचान की। याचिकाकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े दृढ़ता से संकेत देते हैं कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा बिना किसी रुकावट के जारी है। 1993 अधिनियम के लागू होने के दशकों बाद भी शुष्क शौचालय अभी भी मौजूद हैं। 

मौलिक अधिकारों का हनन 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का हवाला देते हुए, जो अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित करता है, न्यायालय ने पुष्टि की कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा, जो मूल रूप से जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता से जुड़ी हुई है, भारत में जारी है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और इस अमानवीय प्रथा में शामिल भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके बाद अदालत ने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हवाला दिया, जिनमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। न्यायालय ने आगे उन सम्मेलनों अर्थात् मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईआरडी) का हवाला दिया जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाते हैं।

अदालत ने कहा कि, एक दशक से अधिक समय से, सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपालन की मांग की है। न्यायालय के प्रभावी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और मैला ढोने वालों के कल्याण का समर्थन करने के लिए एक कानून, हाथ से मैला ढोने वालो के रूप में रोजगार का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 बनाया। अधिनियम को 18 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई। यह नया क़ानून अनुच्छेद 17 के संवैधानिक जनादेश को कमजोर नहीं करता है या 1993 अधिनियम के तहत सरकारों द्वारा पिछली निष्क्रियता को माफ नहीं करता है। इसके बजाय, 2013 का अधिनियम सीवेज और टैंक की सफाई में शामिल लोगों के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर मानव मल की सफाई करने वालों के लिए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों को मजबूत करता है। याचिकाकर्ता के इस तर्क को बरकरार रखा गया कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के सार का खंडन करती है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

न्यायालय ने 2013 अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधानों की फिर से पुष्टि की और फैसले के पैरा 23 में इसके उचित कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट दिया। न्यायालय ने कहा कि 2013 अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों को उसी अधिनियम के अध्याय IV में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास किया जाना चाहिए।

पूरी तरह से विचार करने के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं,

  1. यथा निर्धारित एकमुश्त नकद सहायता का प्रावधान।
  2. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों की प्रासंगिक योजनाओं के अनुसार उनके बच्चों को छात्रवृत्ति का अधिकार, जैसा लागू हो।
  3. आवासीय भूखंड का आवंटन और घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, या वित्तीय सहायता के साथ तैयार घर का प्रावधान, संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार हाथ से मैला ढोने वालो की पात्रता और इच्छा के अधीन। 
  4. पात्रता और इच्छा के अधीन, प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक वजीफा के साथ परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए आजीविका कौशल में प्रशिक्षण का प्रावधान। 
  5. प्रासंगिक योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता और इच्छा के अधीन, वैकल्पिक व्यवसाय को स्थायी रूप से अपनाने के लिए परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य के लिए सब्सिडी और रियायती ऋण का प्रावधान। 
  6. केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कानूनी और कार्यक्रम संबंधी सहायता का प्रावधान। 

न्यायालय ने कहा कि मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और भावी पीढ़ियों को इस अमानवीय गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए, मैला ढोने वालों के पुनर्वास में शामिल होना चाहिए:

  1. सीवर से होने वाली मौतें: आपातकालीन स्थिति में भी बिना सुरक्षा गियर के सीवर लाइनों में प्रवेश को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। सीवर में मौत होने पर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। 
  2. रेलवे: पटरियों पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध रणनीति लागू की जानी चाहिए। 
  3. रिहाई के बाद का समर्थन: मैला ढोने वाले व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकार प्राप्त करने में बाधाओं का सामना नहीं करना चाहिए। 
  4. महिलाओं के लिए आजीविका सहायता: सफाई कर्मचारी महिलाओं को उनकी चुनी हुई आजीविका योजनाओं के अनुसार, सम्मानजनक आजीविका के लिए सहायता मिलनी चाहिए। 

1993 से सीवेज कार्य (मैनहोल और सेप्टिक टैंक में) करते हुए मरने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारों की पहचान करें और आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रत्येक मृत्यु पर 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करें। न्यायालय ने स्थापित किया कि पुनर्वास को न्याय और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। 

फैसले के पीछे के तर्क

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, न्यायालय ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और अनुबंधों का हवाला दिया, जिनमें भारत एक पक्ष या हस्ताक्षरकर्ता है, जो सभी मैला ढोने वालो की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाते हैं। न्यायालय द्वारा उद्धृत सभी प्रावधानों को गहन अध्ययन के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 

न्यायालय नीचे उल्लिखित अनुच्छेदो के संदर्भ में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) का हवाला देता है। 

  • अनुच्छेद 1: सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में समान हैं। उनके पास तर्क और विवेक है और उन्हें दूसरों के साथ भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए।
  • अनुच्छेद 2: नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, या किसी अन्य हैसियत के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना, हर कोई इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है।
  • अनुच्छेद 23(3): काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जो उनके और उनके परिवार के लिए एक सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करता है, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों द्वारा पूरक है। 

अदालत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) का हवाला देते हुए अनुच्छेद 5(a) का उल्लेख किया, जिसे नीचे समझाया गया है।

अनुच्छेद 5(a) कहता है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहारों को बदलने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करते हैं, जिसका लक्ष्य उन पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को खत्म करना है जो यह दर्शाते हैं कि एक लिंग दूसरे से नीचा या श्रेष्ठ है या जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करता है। 

न्यायालय ने नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईआरडी) का हवाला देते हुए अनुच्छेद 2 का उल्लेख किया, जिसे नीचे समझाया गया है।

अनुच्छेद 2 राज्यों को नस्लीय भेदभाव की निंदा करने और सभी जातियों के बीच समझ को बढ़ावा देते हुए इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए बाध्य करता है। इसे पाने के लिये:

  1. प्रत्येक राज्य को नस्लीय भेदभाव पैदा करने या बनाए रखने वाले किसी भी कानून और नीतियों की समीक्षा, संशोधन या उन्मूलन करना चाहिए। 
  2. यदि आवश्यक हो तो कानून का उपयोग करके प्रत्येक राज्य को व्यक्तियों, समूहों या संगठनों द्वारा नस्लीय भेदभाव को प्रतिबंधित और समाप्त करना चाहिए। 

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के उपरोक्त प्रावधान, जिन्हें भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है, भारत पर बाध्यकारी हैं क्योंकि वे घरेलू कानूनों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। 

सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) का आलोचनात्मक विश्लेषण

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हाथ से मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे “देश भर में हाथ से मैला ढोने की घृणित प्रथा, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की अवधारणा में निहित एक प्रथा” के रूप में वर्णित किया गया है। निर्णय जाति-आधारित भेदभाव के गहरे बैठे मुद्दे को रेखांकित करता है जो इस प्रथा को कायम रखता है, मौलिक अधिकारों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन करता है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपना जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया था और यह निरंतर मैला ढोने की प्रथा उनके प्रयासों को कमजोर करती है। न्यायालय ने, अपनी क्षमता में, अम्बेडकर द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की पुष्टि की, जो भारत के संविधान के निर्माण में अभिन्न अंग थीं। 

सफाई कर्मचारी मामले का अनुकरणीय मूल्य राजेश्वरी बनाम कर्नाटक राज्य (2022) के मामले में सुनाए गए फैसले में देखा जा सकता है, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई गई याचिकाओं की एक श्रृंखला से संबंधित है। इस मामले में, उत्पीड़ित वर्गों से संबंधित नागरिकों ने हाथ से मैला ढोने वालो के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के गैर-कार्यान्वयन पर शिकायतें उठाईं। सरकार के आश्वासन और निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी आदेशों के बावजूद, मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने में बहुत कम प्रगति हुई। न्यायालय ने, सफाई कर्मचारी आंदोलन मामले (2014) में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समर्थन करने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण नीतियों के विलंबित कार्यान्वयन पर गहरी चिंता व्यक्त की। सफाई कर्मचारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए, न्यायालय ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय का निर्णय प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में विफलता के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। 

निष्कर्ष 

निष्कर्ष में, सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) के मामले में निर्णय भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो हाथ से मैला ढोने की जटिल समस्या और हाथ से मैला ढोने वालों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करता है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उस विरासत और सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है जिस पर भारत का संविधान स्थापित किया गया था। न्यायालय राज्य और केंद्र सरकार दोनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पुनर्वास के दिशानिर्देशों के साथ-साथ हाथ से मैला ढोने वालो के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दे रहा है। यह हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और अमानवीयकरण की दिशा में एक कदम का प्रतीक है। इस फैसले के माध्यम से, न्यायालय ने भविष्य के कानून के लिए एक मिसाल कायम की और सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

“हाथ से मैला ढोने वाले” शब्द का क्या अर्थ है?

“हाथ से मैला ढोने वाला” उस व्यक्ति को संदर्भित करता है, जिसे या तो इस अधिनियम की शुरुआत में या उसके बाद किसी भी समय, किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, एजेंसी या ठेकेदार द्वारा मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटान करने या संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें मलमूत्र के पूरी तरह से विघटित होने से पहले अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, गड्ढों, रेलवे पटरियों, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानों पर काम करना शामिल है। 

क्या भारत में मैला ढोने की प्रथा कानूनी है?

नहीं, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अमानवीय माना गया था और भारत में एक वैधानिक अधिनियम, हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिबंधित किया गया था।

हाथ से मैला ढोने में शामिल किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में अदालत द्वारा मुआवजे की राशि क्या निर्धारित की जाती है?

प्रारंभ में, सफ़ाई कर्मचारी मामले में सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवज़ा 10 लाख रु. निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में डॉ. बलराम बनाम भारत संघ (2023) के मामले में बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया। 

संदर्भ

 

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