यह लेख Siddharth Raj Choudhary द्वारा लिखा गया है जो लॉसिखो से इंट्रोडक्शन टू लीगल ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। इस लेख में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादपत्र (प्लेंट) का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने और दाखिल करने के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया हैं।
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परिचय
वादपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो वाद शुरू करने के उद्देश्य से दायर किया जाता है। प्रत्येक वाद निर्धारित तरीके से वादपत्र प्रस्तुत होने के बाद शुरु किया जाता है। यह वाद शुरू करने की दिशा में पहला कदम है। एक वादपत्र में, वादी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के साथ-साथ वाद से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई का कारण भी शामिल होता है। सिविल वाद दायर करने की उचित प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रदान की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश VII वादपत्र से संबंधित है। एक वादपत्र में बहुत ही संक्षिप्त और सटीक तरीके से केवल भौतिक तथ्य शामिल होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII का नियम 1 – 8 वादपत्र के विवरण से संबंधित है और नियम 9 वादपत्र की स्वीकृति से संबंधित है। संहिता का नियम 10 और 10B वादपत्र की वापसी और पक्षों की उपस्थिति से संबंधित है। नियम 11 – 13 उन परिस्थितियों के साथ वादपत्र की अस्वीकृति का प्रावधान करता है जिसमें इसे अस्वीकार किया जा सकता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 में कहा गया है, “प्रत्येक वाद एक वादपत्र की प्रस्तुति द्वारा या ऐसे अन्य तरीके से स्थापित किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।” यह धारा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सिविल या वाणिज्यिक (कमर्शियल) न्यायालय के समक्ष वाद स्थापित करने के लिए वाद-पत्र अत्यंत आवश्यक है।
वादपत्र का विवरण आदेश VII के नियम 1 के तहत प्रदान किया जाता है-
- उस न्यायालय का नाम जहां वाद शुरू किया जाना है।
- वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान।
- प्रतिवादी का नाम, विवरण और निवास स्थान।
- वादी या प्रतिवादी के नाबालिग होने या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होने का आशय वाला बयान।
- कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्य।
- तथ्य जो यह दर्शाते हैं कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) है।
- वादी द्वारा दावा की गई राहत।
- वाद की विषय वस्तु के मूल्य का एक विवरण।
किसी भी वादपत्र के विवरण में शीर्षक, वादपत्र का मुख्य भाग और वादी द्वारा दावा की जा रही राहत शामिल होती है। शीर्षक में हमेशा अदालत का नाम और दोनों पक्षों यानी वादी और प्रतिवादी का नाम और उनके निवास स्थान का नाम शामिल होता है। वाद के शीर्षक में वाद के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ वादी द्वारा निर्दिष्ट उचित तर्क भी शामिल होते है। वादपत्र के मुख्य भाग में वादी की सभी चिंताओं को विस्तृत तरीके से शामिल किया गया है।
वादपत्र के मुख्य भाग में दो भाग होते हैं अर्थात औपचारिक (फॉर्मल) भाग और भौतिक भाग। औपचारिक भाग में कार्रवाई के कारण से संबंधित बयान, यह निर्दिष्ट करने वाले तथ्य शामिल हैं कि विशेष अदालत के पास वाद की विषय वस्तु के मूल्य के साथ आर्थिक या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। भौतिक भाग में यह दर्शाया जाना चाहिए कि प्रतिवादी को अदालत के समक्ष बुलाने के उद्देश्य से विषय वस्तु में रुचि है। अंत में, वादी द्वारा जो भी राहत का दावा किया जा रहा है उसे विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए। राहत में हर्जाने से लेकर विशिष्ट प्रदर्शन और यहां तक कि निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) तक कुछ भी शामिल हो सकता है।
क्या वादपत्र में अनजाने में हुई गलतियों को सुधारा जा सकता है
यह एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वकील की लापरवाही के कारण वादपत्र में हुई किसी भी अनजाने गलती को ठीक करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब ऐसी गलती वादपत्र के सरल और स्पष्ट पढ़ने से स्पष्ट हो। वरुण पाहवा बनाम रेनू चौधरी (सिविल अपील नंबर 2019 की 2431) के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील में न्यायामूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायामूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ (बेंच) ने सुनवाई की और उल्लेख किया गया है कि ऐसी किसी भी गलती का इस्तेमाल पक्षों के मूल अधिकारों को हराने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अदालत हमेशा किसी गलती या लापरवाही या प्रक्रियात्मक नियमों के उल्लंघन के कारण वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देती है।
उदय शंकर त्रियार बनाम राम कलेवर प्रसाद सिंह और अन्य (2006) 1 एससीसी 75 के मामले में यह माना गया कि वादपत्र में कोई भी प्रक्रियात्मक दोष या अनियमितता जिसे संशोधन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, उसे अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अन्यथा यह लोगों के मूल अधिकारों को पराजित करता है और अन्याय का कारण बनता है। यहां तक कहा गया कि किसी भी प्रक्रियात्मक चूक को कभी भी न्याय से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
अधिकार क्षेत्र
वादपत्र से संबंधित मामलों के अधिकार क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र, प्रादेशिक (टेरिटोरियल) अधिकार क्षेत्र और आर्थिक अधिकार क्षेत्र।
विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र
कुछ अदालतों को वाद की श्रेणी या उसकी विषय वस्तु के आधार पर कुछ वाद की सुनवाई करने से प्रतिबंधित किया गया है। उदाहरण के लिए, धन से संबंधित वाद की सुनवाई लघु वाद न्यायालयों (स्मॉल कॉज कोर्ट) द्वारा की जा सकती है, लेकिन विशिष्ट प्रदर्शन या निषेधाज्ञा से संबंधित वाद की सुनवाई के लिए इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह इसके विषय के दायरे से बाहर है।
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र
इस देश की सभी अदालतों की प्रेदशिक सीमाएँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उनके पास उन मामलों की सुनवाई करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है जो इसकी प्रेदशिक सीमाओं से परे हैं। उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालयों को अपने राज्य के भीतर के मामलों पर अधिकार क्षेत्र है और सर्वोच्च न्यायालय को पूरे देश में मामलों पर अधिकार क्षेत्र है।
आर्थिक अधिकार क्षेत्र
इस देश में सिविल अदालतों के पास एक आर्थिक सीमा या एक मौद्रिक सीमा है जो निर्धारित की गई है और उनके पास उन मामलों की सुनवाई करने की शक्ति और अधिकार नहीं है जो प्रत्येक अदालत के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा से परे हैं। उदाहरण के लिए, एक लघु वाद न्यायालय के पास सीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र होता है जबकि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के पास असीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र होता है।
वादपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया
समय सीमा
सिविल वाद दायर करने की सीमा अवधि परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित है। सिविल वाद दायर करने की समयावधि उस तारीख से तीन वर्ष है जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।
कुछ परिस्थितियों में सीमा की अवधि को तीन साल की सीमा से आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे लिखित रूप में दायित्व की स्वीकृति के मामले में या यदि व्यक्ति कानूनी विकलांगता से पीड़ित है। हालाँकि, कुछ अपवाद हैं जिनमें सीमा अवधि तीन वर्ष से अधिक है, उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए एक वाद दायर करने की समय अवधि बारह वर्ष है।
वकालतनामा
यह लिखित रूप में एक दस्तावेज है जिसके तहत वाद दायर करने वाला व्यक्ति वकील को अदालत के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज्ड) करता है। यदि व्यक्ति किसी वाद में अपना प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लेता है, तो किसी वकालतनामा की आवश्यकता नहीं होगी। वकालतनामा में निम्नलिखित शर्त शामिल होती हैं-
- किसी भी निर्णय के लिए वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- कार्यवाही की लागत वहन करना मुवक्किल (क्लाइंट) की जिम्मेदारी है।
- पूरी शुल्क राशि का भुगतान होने तक सभी दस्तावेजों को अपने पास रखना वकील का अधिकार है।
- मुवक्किल को कार्यवाही के किसी भी चरण में वर्तमान वकील को अलग करने का अधिकार है।
न्यायालय का शुल्क
वादपत्र दायर करने के लिए प्रक्रिया शुल्क के साथ उचित अदालत शुल्क का भुगतान करना होता है। भुगतान की जाने वाली अदालती शुल्क की राशि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर निर्भर करती है। यह आम तौर पर वाद के कुल मूल्य या वादी द्वारा दावा की गई राशि का एक मामूली प्रतिशत होता है। स्टाम्प शुल्क के साथ भुगतान किया जाने वाला अदालती शुल्क की अपेक्षित राशि हर अलग-अलग वाद में अलग-अलग होती है और यह न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारित है।
मूल्यांकन
वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 और न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने और वाद में भुगतान की जाने वाली अदालत शुल्क की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से वाद के मूल्यांकन का तरीका निर्धारित करते हैं। अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन, वाद मूल्यांकन अधिनियम के तहत किया जाता है।
अन्य दस्तावेज़ दाखिल करना
एक बार जब वादपत्र और लिखित बयान पूरा हो जाता है और पक्ष अपनी-अपनी दलीलें दाखिल कर देते हैं, तो उन्हें कुछ फाइलें प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, जो उन्हें लगता है कि उनके दावों के संबंध में महत्वपूर्ण और पर्याप्त हैं। इन दस्तावेज़ों को दाखिल करना और इन्हें रिकॉर्ड में दर्ज कराना महत्वपूर्ण है अन्यथा इन दस्तावेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दस्तावेज़ रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं।
कार्यवाही का संचालन
एक बार जब अदालत संतुष्ट हो जाती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में योग्यता है, तो वह विपरीत पक्ष को एक नोटिस जारी करती है और उन्हें तर्क के रूप में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहती है और इस प्रकार, मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। एक बार नोटिस जारी होने के बाद वादी को अपेक्षित अदालती शुल्क, स्टांप शुल्क आदि के साथ-साथ प्रतिवादी को क्रमशः कोरियर और साधारण डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले वाद की दो प्रतियों का भुगतान करना होता है।
अन्य कदम
नोटिस जारी होने के बाद नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। प्रतिवादी को नोटिस के भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान दर्ज करना भी आवश्यक है। इस लिखित बयान में प्रतिवादी को किसी भी या सभी आरोपों से इनकार करने की आवश्यकता है जो उसे लगता है कि वादी द्वारा गलत तरीके से लगाए गए हैं। इसमें प्रतिवादी से यह कहते हुए सत्यापन (वेरिफिकेशन) भी शामिल होना आवश्यक है कि सामग्री सही और सत्य है।
एक वादपत्र की अस्वीकृति
सीपीसी के तहत एक वादपत्र कई कारणों से खारिज किया जा सकता है। जिनमें से कुछ हैं:
- यदि कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया गया है तो एक वादपत्र खारिज किया जा सकता है।
- यदि वादी के दावे का मूल्यांकन कम किया गया है और अदालत के निर्देश के बाद भी वादी ने इसे ठीक नहीं किया है।
- यदि वादी ने न्यायालय से ऐसा करने का निर्देश प्राप्त करने के बाद भी पर्याप्त मुहर नहीं लगाई है।
- यदि वाद किसी ऐसे बयान का परिणाम है जिसे कानून द्वारा वर्जित किया गया है तो वाद को खारिज भी किया जा सकता है।
कालेपु पाला सुब्रमण्यम बनाम तिगुति वेंकट पेद्दिराजू के मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि एक वादपत्र को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर आंशिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी वाद की अस्वीकृति के संबंध में इसे एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है।
कुलदीप सिंह पठानिया बनाम बिक्रम सिंह जरया के मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 11(a) के तहत एक आवेदन के लिए, केवल वादी की दलीलों की जांच की जा सकती है, और न तो लिखित घोषणा और न ही कथनों की जांच की जा सकती है।
निष्कर्ष
वादपत्र दायर करना वाद स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है। कानूनी क्षेत्र में वाद-विवाद का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने का विचार एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था जिसका उपयोग पक्षों के बीच विवादों को अदालतों तक प्रभावी ढंग से संचारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अदालतों द्वारा प्रभावी और अच्छी तरह से सूचित निर्णय दिए जा सकें। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम बनाए रखा जाना चाहिए कि सभी प्रोटोकॉल का ठीक से पालन किया जाए।
संदर्भ
- Civil Procedure Code,1908
- Suit Valuation Act, 1887
- Court Fees Act, 1870
- Limitation Act, 1963
- Varun Pahwa vs. Renu Chaudhary (Civil Appeal No. 2431 OF 2019)
- Uday Shankar Triyar v. Ram Kalewar Prasad Singh and Ors (2006) 1 SCC 75