यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा से बीए.एलएलबी कर रहे प्रथम वर्ष के छात्र Kartikeya Kaul द्वारा लिखा गया है। यह भारतीय संविधान के प्रिएंबल से संबंधित एक विस्तृत (एग्जास्टिव) लेख है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
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भारतीय संविधान अपने प्रिएंबल में निम्नानुसार प्रावधान करता है:
संविधान के प्रिएंबल के अनुसार, भारत एक संप्रभु (सॉवरेन), समाजवादी (सोशलिस्ट), धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर), लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) देश है ताकि भारत के नागरिकों को निम्नलिखित रुप से सक्षम बनाया जा सके:
- सामाजिक, आर्थिक (इकोनॉमिक) और राजनीतिक न्याय;
- विचारों में स्वतंत्रता/स्वाधीनता (लिबर्टी), विचारों को व्यक्त करना, विश्वास और भक्ति;
- सभी को समान स्थिति (स्टेटस) और अवसर;
- और उनमें व्यक्ति की गरिमा (डिग्निटी) और राष्ट्र की एकता और अखंडता (इंटीग्रिटी) को सुनिश्चित करने वाली सभी बिरादरी (फ्रेटरनिटी) को बढ़ावा देना।
प्रिएंबल उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो हमारे देश के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, हमारे संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं और भारतीय संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया और बाद में 42वें संविधान संशोधन (कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट), 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस प्रकार किए गए संशोधन ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य (रिपब्लिक) में बदल दिया। हमारे संविधान का प्रिएंबल भारत के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है और हमारे देश के लोगों के बीच भाईचारे (ब्रदरहुड) का समर्थन करता है।
भारत के संविधान का प्रिएंबल मौलिक संरचना (फंडामेंटल स्ट्रक्चर) और संविधान के सार (एसेंस) को दर्शाता है। प्रिएंबल संविधान के प्रावधानों (प्रोविजन) की व्याख्या (इंटरप्रेट) के लिए एक चैनलाइजिंग उपकरण के रूप में कार्य करता है।
संविधान का प्रिएंबल भारतीय संविधान के चेहरे के रूप में कार्य करता है और आदर्शवादी दर्शन (आईडियलिस्टिक फिलोसॉफी) को निर्धारित करता है।
प्रिएंबल में भारत के शासन (गवर्नेंस) के लिए निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं-
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त न्याय
- विचारों, अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन), भरोसा, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता
- स्थिति और अवसर की समानता
- और भाईचारे (बिरादरी) प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और देश की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है।
काशी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही प्रिएंबल का इस्तेमाल कानून के प्रावधानों को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कानून की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत (सोर्स) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अर्थ और अवधारणा (मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट)
किसी भी विधान (लेजिस्लेशन) का ‘प्रिएंबल’ एक क़ानून का परिचय देता है। इसका उपयोग किसी क़ानून के किसी विशेष खंड (सेक्शन) या क़ानून के खंडों के एक विशेष समूह को पेश करने के लिए भी किया जाता है। प्रिएंबल शब्द को विभिन्न शब्दकोशों (डिक्शनरी) में परिभाषित किया गया है।
एक प्रिएंबल विधायिका (लेजिस्लेचर) द्वारा एक विशेष क़ानून पास करने के कारण बताते हुए एक बयान है। यह उस क़ानून के अंदर निश्चितता (सर्टेंटी) की किसी भी कमी की व्याख्या करने में उपयोगी है जिसमें यह उपसर्ग (प्रीफिक्स्ड) है।
भारतीय संविधान का प्रिएंबल शुरू में श्री बीएन राव ने 30 मई, 1947 को एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) के माध्यम से तैयार किया था। बाद में इसे 7 अक्टूबर, 1947 के ड्राफ्ट में दोबारा प्रस्तुत किया गया।
प्रिएंबल का दायरा
प्रिएंबल मार्गदर्शन देता है और उस उद्देश्य को बताता है जिसके लिए भारत का संविधान बनाया गया है। यह कोई अधिकार नहीं देता है, लेकिन यह संविधान के मूल उद्देश्यों को समाहित करता है। प्रिएंबल आमतौर पर मुख्य उद्देश्य निर्धारित करता है जिसे एक विशेष कानून प्राप्त करने का इरादा रखता है। प्रिएंबल का पूरा उद्देश्य विशिष्ट तथ्यों (स्पेसिफिक फैक्ट्स) को डिजाइन और वितरित (डिलीवर) करना है जिन्हें समझाने और सुनाने की आवश्यकता है ताकि एक क़ानून के मूल उद्देश्य को समझा जा सके।
हमारे संविधान का प्रिएंबल मानवता और सहिष्णुता (टॉलरेंस) के सभी पहलुओं की व्याख्या करता है क्योंकि मनुष्य को गरिमा और सम्मान के साथ जीवित रहने की आवश्यकता होती है।
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत पीठ (मेजॉरिटी बेंच) ने कहा कि अनुच्छेद (आर्टिकल) 21 में प्रयुक्त ‘कानून’ शब्द प्राकृतिक न्याय (नेचरल जस्टिस) को नहीं बल्कि राज्य द्वारा बनाए कानून को संदर्भित (रेफर) करता है। आगे यह देखा गया कि अनुच्छेद 21 की भाषा के इस अर्थ को प्रिएंबल के संदर्भ में संशोधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष तर्क यह था कि भारतीय संविधान का प्रिएंबल जो भारत को एक लोकप्रिय संविधान देने का प्रयास करता है, इसकी व्याख्या में एक प्रमुख कारक (फैक्टर) होना चाहिए। यह आगे तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को अमान्य माना जाना चाहिए यदि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
बेरूबारी यूनियन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रिएंबल को कभी भी सरकार या उसके किसी विभाग को कॉन्फर किसी स्वतंत्र शक्ति का स्रोत नहीं माना जा सकता है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि “शक्तियों के बारे में जो सच है वह निषेधों (प्रोहिबिशन) और सीमाओं के बारे में भी उतना ही सच है”। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रिएंबल की सीमित प्रयोज्यता (लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी) है और संविधान में प्रावधान की भाषा स्पष्ट होने पर प्रिएंबल की मदद नहीं ली जानी चाहिए।
केशवानंद भारती के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत केंद्रीय संसद की शक्ति में संशोधन के दायरे के संबंध में था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का जवाब देने से पहले प्रिएंबल के इतिहास को ट्रैक किया और देखा कि न्यायालय के समक्ष उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी (अथॉरिटी) ने इस प्रस्ताव को स्थापित नहीं किया है कि जो बल के बारे में सही है वही प्रतिबंधों के बारे में भी सही है। न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों में प्रिएंबल से भी सीमाएं ली गई हैं। हमारे संविधान के प्रिएंबल का अत्यधिक महत्व है और इसकी व्याख्या प्रिएंबल में व्यक्त उद्देश्य के आलोक (लाइट) में की जानी चाहिए।
केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रिएंबल भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निर्दिष्ट करता है कि भारत के लोग भारत के संविधान के निर्माता (क्रिएटर) हैं। यह लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया कार्य है। यह भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा करता है।
प्रिएंबल भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण तत्व (एलीमेंट) है और भारतीय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद करता है।
प्रिएंबल की मुख्य परिभाषाएँ
संप्रभु (सॉवरेन)
प्रिएंबल में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु राज्य है जिसका तात्पर्य भारत के स्वतंत्र अधिकार से है। भारत किसी अन्य बाहरी शक्ति के नियंत्रण में या उस पर निर्भर नहीं है। भारत की संसद संविधान द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के अधीन देश में कानून बना सकती है।
समाजवादी
‘समाजवादी’ शब्द को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रिएंबल में पेश किया गया था। उक्त शब्द की परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ को अपनाकर भारत एक विषम अर्थव्यवस्था (हेट्रोजीनियस इकोनॉमी) में विश्वास बनाए रखता है जहां व्यक्तिगत और सरकारी दोनों क्षेत्र साथ-साथ रहते हैं। इसका उद्देश्य अभाव (डेस्टिट्यूशन), अज्ञानता (इग्नोरेंस), बीमारी और अवसर की असमानता के अंत को प्राप्त करना है।
धर्मनिरपेक्ष
‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रिएंबल में शामिल किया गया था। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के उपयोग का तात्पर्य है कि भारत में सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों (रिलीजियस कम्यूनिटीज़) को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के भाग III में अनुच्छेद 25 से 28 के माध्यम से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है।
लोकतांत्रिक
डेमोक्रेटिक वाक्यांश का तात्पर्य सरकार के एक ऐसे रूप से है जो विधिवत चुनाव के माध्यम से लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। संविधान का प्रिएंबल भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में निर्धारित करता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति देश के लोगों के पास है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के प्रिएंबल में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं जवाबदेह प्रतिनिधि सरकार (अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट), सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज), एक वोट एक मूल्य, एक स्वतंत्र न्यायपालिका आदि हैं।
मोहन लाल बनाम रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मामले में यह माना गया था कि लोकतंत्र वह है जहां लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जहां मूल सिद्धांत अल्पसंख्यकों (माइनॉरिटी) के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा बहुसंख्यकों (मेजॉरिटी) के साथ किया जाता है।
गणतंत्र (रिपब्लिक)
“गणतंत्र” शब्द का अर्थ है कि राज्य का मुखिया लोगों द्वारा प्रत्यक्ष (डायरेक्टली) या अप्रत्यक्ष (इंडिरेक्टली) रूप से नामित (नॉमिनेटेड) किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत में राज्य का मुखिया होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है; विधानमंडल और राज्य विधानसभाओं (स्टेट असेंबली) में अपने प्रवक्ता (स्पोकपर्सन) के माध्यम से एक गणतंत्र राष्ट्र में, राजनीतिक स्वायत्तता (पॉलिटिकल ऑटोनोमी) एक साम्राज्य (इंपेरेटर) के बजाय लोगों में निहित होती है।
न्याय
भारतीय संविधान के प्रिएंबल में प्रयुक्त न्याय शब्द सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को शामिल करता है। प्रिएंबल में उल्लिखित न्याय संविधान में उल्लिखित विभिन्न मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स) के माध्यम से सुरक्षित है।
प्रिएंबल में उल्लिखित सामाजिक न्याय के माध्यम से, संविधान समान सामाजिक स्थिति पर स्थापित एक समान समाज बनाने का इरादा रखता है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य समाज के व्यक्तिगत सदस्यों के बीच धन के संतुलित वितरण से है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धन केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो। राजनीतिक न्याय के माध्यम से, संविधान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जहां तक राजनीति में भागीदारी का संबंध है, भारत के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए समान वयस्क मताधिकार (एडल्ट सफरेज़) और समान मूल्य प्रदान करता है।
स्वाधीनता
प्रिएंबल में दिए गए स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध या प्रभुत्व (डोमिनेंस) का अभाव है। स्वतंत्रता के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, गुलामी से मुक्ति (स्लेवरी), कारावास, दमन (रिप्रेशन) आदि। प्रिएंबल विश्वास, संचार, विचारधारा (आइडियोलॉजी) और श्रद्धा (रेवरेंस) की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
समानता
समानता मानव जाति के किसी भी वर्ग के खिलाफ लाभ की अनुपस्थिति (एब्सेंस) को निर्धारित करती है। प्रिएंबल देश के सभी लोगों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। संविधान देश में सांप्रदायिक (कम्यूनल), आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है।
जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर भारत के एक नागरिक के बीच सभी मतभेदों और भेदभावों को समाप्त करके समानता सुरक्षित है। सभी के लिए ‘सार्वजनिक स्थान’ खोलकर, छुआछूत (अनटचैबिलिटी) को समाप्त करके, अनुसूचित जाति के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंध में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके समानता भी सुनिश्चित की जाती है। कानून की समानता का मतलब है कि कानून को समान श्रेणी (केटेगरी) में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा, समान परिस्थितियों में सभी के लिए कार्रवाई की समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
बिरादरी
भारतीय संविधान में प्रयुक्त बिरादरी शब्द का अर्थ भाईचारा है। प्रिएंबल एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकजुटता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भारत के नागरिकों के बीच भाईचारे को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत के अंदर विविधता के कारण संविधान सभा की एक ड्राफ्ट समिति द्वारा भारतीय संविधान के प्रिएंबल में “बिरादरी” शब्द डाला गया था जो नैतिक समूह (एथिकल ग्रुप), धर्म, रीति-रिवाजों (कस्टम) और परंपराओं (ट्रेडिशंस) पर आधारित है। रिश्तेदारी आंतरिक किस्मों (इंट्रिंसिक वैरायटी) का मजबूत कारक है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
भारत के संविधान के पीछे सर्वोत्कृष्टता (क्विंटएसेंस) दर्शन इसके प्रिएंबल में पर्याप्त रूप से प्रकट हुआ है और यह हमारे संविधान का आधार है जो भारत का एक अंतिम कानून है। यह मौलिक मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर जोर देता है और हमारे संविधान का आधार बनता है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)