यह लेख Shalu Gothi द्वारा लिखा गया है और आगे Shreeji Saraf द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह लेख मध्यस्थता और सुलह (आर्बिट्रेशन एंड कांसिलिएशन) अधिनियम, 1996 के तहत दी गई मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) की शक्तियों और कार्यों के बारे में बात करता है। यह लेख एक मध्यस्थ के पास मौजूद विभिन्न जिम्मेदारियों और कानून के सिद्धांतों जिनका मध्यस्थ को पालन करना आवश्यक है, के बारे में विस्तार से बताता है। लेख में मध्यस्थों की शक्ति और कर्तव्यों से संबंधित कुछ मामलों का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
यूनिसिट्रल मॉडल कानून, जिसका भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अधिनियमन में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे वर्ष 1985 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूनिसिट्रल) द्वारा पारित किया गया था। मॉडल कानून को प्रभावी करते समय, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने प्रस्ताव दिया कि सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह से संबंधित कानून की नियमितता या समानता के इरादे से उक्त मॉडल कानून को पर्याप्त मात्रा में मान्यता देनी चाहिए। इस तरह संसद ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 पारित किया और यह अस्तित्व में आया।
उल्लिखित अधिनियम में घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और भारत में विदेशी पंचाटों (अवॉर्ड) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कानून शामिल हैं। यह आगे चलकर सुलह और उससे संबंधित अन्य मामलों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि यह बिना किसी असंगत देरी के उनके विवादों का लागत प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम को लागू करने के पीछे मंशा यह है कि यह पक्षों को अपने विवाद को अदालत के हस्तक्षेप के बिना स्वयं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के अस्तित्व के साथ हल करने की स्वतंत्रता देता है।
मध्यस्थ कौन है
मध्यस्थ की भूमिका एक न्यायाधीश की तरह होती है जो एक तटस्थ (न्यूट्रल) तीसरे पक्ष के रूप में कार्य करता है। किसी विवाद में मध्यस्थ द्वारा लिया गया निर्णय अनिवार्य एवं अंतिम माना जाता है। मध्यस्थ एक सुनवाई को नियंत्रित करता है, जो औपचारिक तरीके से आयोजित की जाती है, और इस बैठक में, पक्ष विवाद के संबंध में सबूत और तर्क पेश करते हैं। इस मामले में, मध्यस्थ द्वारा किया गया निर्णय एक पंचाट माना जाता है। विवाद के संबंध में मध्यस्थ द्वारा लिया गया निर्णय कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। मध्यस्थ उस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है जिसे विवाद के पक्षों द्वारा चुना गया है। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जिसके पास विवाद का विषय परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा भेजा जाता है।
मध्यस्थ की नियुक्ति (धारा 10 और धारा 11)
अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि पक्षों को मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मध्यस्थों की संख्या सम (इवन) संख्या नहीं होगी। धारा 11 के अनुसार, पक्ष मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है या पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहते हैं, तो प्रत्येक पक्ष को एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, और फिर नियुक्त दो मध्यस्थों को तीसरे की नियुक्ति करनी होती है। यदि पक्ष अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं या नियुक्त मध्यस्थ एक व्यक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तब विवाद का कोई भी पक्ष अपनी ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था को आवेदन दायर कर सकता है। किसी भी मामले में, यदि पक्ष एक मध्यस्थ को नामांकित करने या नामित करने की विधि पर सहमत नहीं हो पाती हैं या किसी अन्य पक्ष द्वारा की गई अपील की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर एक व्यक्ति पर आम सहमति बनाने में सक्षम नहीं होती हैं, तब मुख्य न्यायाधीश किसी एक पक्ष की मांग पर एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। किसी भी मामले में जहां मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में कार्यभार या व्यवस्था पद्धति पहले से ही पक्षों द्वारा पहले के अनुबंध के माध्यम से तय की जा चुकी है और पक्ष आवश्यकतानुसार कार्य करने में विफल रहते हैं, एक पक्ष संबंधित मामले में मुख्य न्यायाधीश के पास अपील कर सकता है। उस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी और अंतिम माना जाएगा।
मध्यस्थों की योग्यता और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध दायर करने की आवश्यकताएं
एक मध्यस्थ के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक यह होनी चाहिए कि वह स्वस्थ दिमाग का हो, उसने वयस्कता की आयु पूरी कर ली हो, यानी, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और उसे किसी भी कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 11 में किया गया है।
पक्षों को अपने मध्यस्थता समझौते के अनुसार मध्यस्थ की योग्यता को विनियमित करने या तय करने का अधिकार है। मध्यस्थों को विवाद के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। निष्पक्षता, तटस्थता कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ हैं जो एक मध्यस्थ के पास होनी चाहिए। उसे किसी भी लाभ कमाने वाला व्यवसाय या पक्षों के साथ संबंध विकसित नहीं करना चाहिए, जिससे कार्यवाही के नतीजे बदलने या उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो। संबंधित मध्यस्थ को किसी भी कानूनी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मध्यस्थ को कानून में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
जैसा कि अधिनियम की धारा 11 के तहत कहा गया है, पक्षों को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपनाई गई कार्रवाई पर सहमति देने का अधिकार है। इसी धारा में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई भी पक्ष सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास संबंधित अदालत में आवेदन दायर करके या पक्षों द्वारा अनुरोध किए जाने पर मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है।
मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ की शक्तियां और कार्य
मध्यस्थ वह है जो मध्यस्थ पंचाट देगा, इसलिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में पंचाट निर्धारित करने के लिए उसे कई शक्तियां प्रदान करता है।
न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति [धारा 16]
अधिनियम की धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के संदर्भ या वैधता के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन कर सकता है। यह उस समय सीमा को निर्दिष्ट करता है जब बिना अधिकार क्षेत्र वाले मामले के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है और यानी, ऐसा आवेदन या तो कार्यवाही की शुरुआत में दायर किया जा सकता है या जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र से अधिक का प्रयोग किया हो। जब भी पक्ष उचित या सही समझे तो अधिकार क्षेत्र के अतिरेक के लिए अपील या याचिका दायर कर सकता है। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक निर्णय दिया है, तो इसे अधिकार क्षेत्र से अधिक माना जा सकता है।
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम केटी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ((2007) 5 एससीसी 38) के मामले में यह माना गया कि यदि कोई भी पक्ष इस आधार पर अपील या याचिका उठाता है कि संबंधित मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो खर्च से बचने या मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने से बचने के लिए इसे कार्यवाही की शुरुआत में उठाया जाना चाहिए।
पंचाट देने की शक्ति
अधिनियम की धारा 29A में प्रावधान है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण की कार्यवाही पूरी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर एक पंचाट पारित करेगा। यदि कार्यवाही के 6 महीने के भीतर निर्णय पारित किया गया है तो न्यायाधिकरण पक्षों के बीच सहमति के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का हकदार हो सकता है। यदि पक्ष परस्पर निर्णय लेते हैं या सहमत होते हैं, तो पंचाट पारित करने की समय अवधि को 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
मध्यस्थों या न्यायाधिकरण की निर्णय लेने की शक्ति और किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती
अधिनियम की धारा 13 पक्षों को एक प्रक्रिया चुनने का अवसर प्रदान करती है जिसके आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। यह अधिनियम उस प्रक्रिया के निपटारे का प्रावधान करता है जिसके माध्यम से पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दी जा सकती है। यदि इस संबंध में कोई समझौता नहीं है, तो जो पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर विवाद करने को इच्छुक है, उसे मध्यस्थ की नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इसकी सूचना देनी होगी, और यदि दूसरा पक्ष भी इसे चुनौती देने की राय रखता है, और इसके बाद भी, यदि मध्यस्थ पीछे नहीं हटता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ही वह है जो इस संबंध में मामले का फैसला करेगा।
अंतरिम उपाय करने की मध्यस्थ की शक्ति
इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, यह विभिन्न अंतरिम उपायों के लिए एक लेआउट प्रदान करता है जो पक्षों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी चरण में किसी एक पक्ष द्वारा अंतरिम उपाय प्रदान करने की अपील की जा सकती है। कोई भी पक्ष निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण में आवेदन दायर कर सकता है-
- किसी अवयस्क या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभिभावक की नियुक्ति;
- निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए:-
- मध्यस्थता समझौते के अधीन वस्तुओं की अंतरिम हिरासत और बिक्री;
- किसी भी संपत्ति या चीज़ को रोकना, संरक्षित करना और निरीक्षण करना जो मध्यस्थता के अधीन है;
- रिसीवर की नियुक्ति;
- ऐसे अन्य अंतरिम उपाय अदालत की नजर में जरूरी हैं।
एकपक्षीय कार्यवाही करने की शक्ति
यदि कोई पक्ष इस अधिनियम के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो मध्यस्थ के पास किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में एकपक्षीय यानी एक पक्ष के पक्ष में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अधिनियम की धारा 25, दावों या बचाव के विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से चूक से संबंधित है।
किसी भी मामले में जहां दावेदार अपने दावे के बयान को संप्रेषित करने में विफल रहा है, तो उस स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही को समाप्त करने का हकदार है या अनुमति दे सकतनहै। जब प्रतिवादी अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार अपने दावे के विवरण को पारित करने में सक्षम नहीं है तो वह एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति में जहां पक्ष मौखिक सुनवाई में विफल रहता है या दस्तावेज़ को एक साथ रखने में विफल रहता है, या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है, न्यायाधिकरण कार्यवाही समाप्त नहीं करेगा।
हेमकुंट बिल्डर्स बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी ((1997) 1 अरब) एलआर 348 (दिल्ली)) के मामले में याचिकाकर्ता को एकपक्षीय कार्यवाही के संबंध में उपस्थिति का नोटिस और पूर्व-चेतावनी नोटिस दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से इस पर कोई दिलचस्पी या जवाब नहीं दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह अनुमान लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए एकपक्षीय निर्णय टिकाऊ था।
किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने की शक्ति
अधिनियम की धारा 26 निर्दिष्ट करती है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष भेजे गए मामलों पर विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा सकता है। यह न्यायाधिकरण को उन मामलों के लिए एक या अधिक विशेषज्ञों को नामित करने का अधिकार देता है जिन्हें समाधान के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष भेजा गया है। विशेषज्ञ लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही मौखिक सुनवाई का हिस्सा बन सकता है और विशेषज्ञ की भागीदारी पक्ष या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुरोध पर की जा सकती है। विशेषज्ञ को उन भौतिक तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं है।
मध्यस्थता में मध्यस्थ के कर्तव्य
मध्यस्थता में, नियुक्ति के समय मध्यस्थ के पास विवाद के पक्षों के प्रति कुछ विशिष्ट कर्तव्य होते हैं। सामान्य कर्तव्य जिन्हें मध्यस्थ सभी प्रकार की मध्यस्थता में पूरा करने के लिए बाध्य है, वे निम्नलिखित हैं-
मध्यस्थता का समय और स्थान निर्धारित करना
अधिनियम की धारा 20 मध्यस्थता के स्थान के बारे में बताती है। यह एक ऐसा स्थान निर्धारित करता है जहां मध्यस्थ कार्यवाही का सामना करते हैं और अध्यक्षता करते हैं। मध्यस्थता का स्थान पक्षों के विवेक पर छोड़ दिया गया है ताकि वे आपसी सहमति से इसे अंतिम रूप दे सकें। ऐसी स्थितियों में जहां पक्ष कोई स्थान तय करने में सक्षम नहीं हैं, अधिनियम मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करते समय किसी भी कठिनाई से बचने के लिए पक्षों की सहजता पर विचार किया जाना चाहिए। मध्यस्थ किसी भी स्थान पर बैठक का संचालन कर सकता है जिसे वह गवाहों या विशेषज्ञों की सुनवाई, दस्तावेजों, वस्तुओं और अन्य संपत्ति के निरीक्षण के उद्देश्य से अपने सदस्यों के बीच चर्चा के लिए उपयुक्त समझता है।
खुलासा करने का कर्तव्य
धारा 12 मध्यस्थ पर उन सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य लगाती है जो दोनों पक्षों के साथ उसकी पहली मुठभेड़ के समय उनकी जानकारी में होना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए संपर्क किए जाने पर मध्यस्थ द्वारा आवश्यक ज्ञान का खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसा खुलासा लिखित रूप में किया जाना चाहिए और वे इस प्रकार हैं:
- ऐसी कोई भी परिस्थिति जो अतीत या वर्तमान की हो सकती है, जो किसी भी पक्ष के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध या रुचि दिखाती हो,
- या विवाद की विषय वस्तु के संबंध में; इनमें से कोई भी जिसे निष्पक्षता का आधार माना जा सकता है, कार्यवाही की विषय वस्तु को प्रभावित करने की संभावना है।
भारतीय स्टील प्राधिकरण बनाम ब्रिटिश मरीन (2016), के मामले में न्यायालय ने कहा कि ऐसे सभी तथ्य जो निष्पक्षता को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं या जो पक्षपात या पूर्वाग्रह की उपस्थिति पैदा कर सकते हैं, उन्हें मध्यस्थ द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए।
प्रक्रिया के नियम निर्धारित करने का कर्तव्य
जैसा कि अधिनियम की धारा 19 द्वारा निर्दिष्ट है, मध्यस्थ कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य होने के लिए अनिवार्य नहीं है। यह धारा प्रदान करती है कि किसी प्रक्रिया या विधि पर सहमत होना या चयन करना पक्षों की स्वतंत्रता है जिसका पालन मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है। यह हमेशा पक्षों की आपसी सहमति पर निर्भर होता है, लेकिन यदि किसी मामले या स्थिति में पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की विधि निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं, तो उस विशेष मामले में मध्यस्थों को मध्यस्थता कार्यवाही की प्रक्रिया के लिए निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य करने का कर्तव्य
अधिनियम की धारा 12 और धारा 18 में कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना एक मध्यस्थ के लिए बाध्य है, जिसके तहत उसे मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मतलब है कि मध्यस्थ का संबंधित पक्षों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अतीत या वर्तमान, कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए या कोई भी कार्य या परिस्थितियाँ जो पक्षों में या विवाद के विषय में रुचि प्रदर्शित करती हैं जो मध्यस्थता कार्यवाही के परिणाम या निर्णय में बदलाव का कारण बनती हैं या लाती हैं। निष्पक्ष होना स्पष्ट रूप से बताता है या उल्लेख करता है कि मध्यस्थ को मध्यस्थ के रूप में उसे सौंपे गए कार्यों को करने में निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। मध्यस्थता के संबंधित पक्षों को सुनने, अपना मामला पेश करने और किसी विशेष पक्ष का पक्ष लिए बिना मामले के संबंध में अंतरिम आवेदन करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। धारा 12 और धारा 18 के अनुसार, इस संबंध में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इसके अलावा, धारा 12 के संबंध में, मध्यस्थ संबंधित पक्षों को किसी भी भौतिक जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य है, जिसके बारे में पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही के समय अवगत होना आवश्यक है।
पंचाट की व्याख्या या सुधार करना
जैसा कि इस अधिनियम की धारा 33 में कहा गया है, यह एक मध्यस्थ पंचाट के सुधार और स्पष्टीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिनियम मध्यस्थ न्यायाधिकरण को तीन महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है। किसी अन्य पक्ष को नोटिस देने वाला पक्ष गलतियों के सुधार के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है। गलतियाँ या तो लिपिकीय (क्लेरिकल) या मुद्रण (टाइपोग्राफिकल) संबंधी या इसी प्रकार की अन्य त्रुटियाँ हो सकती हैं। किसी अन्य पक्ष को नोटिस देने वाला पक्ष पंचाट के किसी विशिष्ट बिंदु की व्याख्या के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकता है। अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी वैध आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण में अपील की जाती है, तो यह अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर चूक या गलती को सुधार सकता है या पंचाट का स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है। अधिनियम मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने स्वयं के प्रस्ताव में पंचाट पारित होने की तारीख से 30 दिनों की समय अवधि के भीतर संशोधन करने और पंचाट में दोषों या गलतियों को दूर करने के लिए अधिकृत करता है।
मध्यस्थ के कार्य
मध्यस्थ को नामांकित करते समय पक्ष मध्यस्थ पर कुछ कर्तव्य या कार्य निर्धारित कर सकते हैं। नीचे उल्लिखित निम्नलिखित चीजें या कार्य हैं जिनके लिए मध्यस्थ को जवाबदेह ठहराया जा सकता है:
विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने का कर्तव्य
मध्यस्थ बिना किसी संलिप्तता या मनमानी किए विवाद के संबंध में ऐसे फैसले और निर्णय लेने के लिए बाध्य है। हालाँकि विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं बताया गया है, लेकिन इसका दायरा मामले-दर-मामले पर निर्भर करता है या भिन्न होता है। एक उचित और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसका मध्यस्थ को पालन करना आवश्यक होना चाहिए। निम्नलिखित कार्रवाइयां, यदि मध्यस्थ द्वारा निष्पादित की जाती हैं, तो मध्यस्थ की ओर से अनुचित व्यवहार माना जाता है, और वे निम्नानुसार हैं: –
- ऐसे पंचाट पारित करना जो उस विशेष अवधि में लागू कानूनों के विरुद्ध हों या उनका उल्लंघन करते हों।
- स्पष्ट रूप से या निहित रूप से दी गई शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफलता;
- सार्वजनिक नीति के विरुद्ध पंचाट देना;
- विवाद के पक्षों द्वारा मध्यस्थ को रिश्वत दी जा रही है;
- मध्यस्थ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहता है।
मध्यस्थता की तिथि, समय और स्थान का चयन करना
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 और धारा 21 के अनुसार, मध्यस्थता के पक्ष स्वतंत्र हैं और उन्हें क्रमशः मध्यस्थता की जगह और तारीख चुनने की अनुमति है, जो पक्षों की आपसी सहमति से तय किया जाएगा। यदि, किसी भी स्थिति में, वे मध्यस्थता के लिए स्थान का चयन करने में सक्षम नहीं हैं, तो यह मध्यस्थ का कर्तव्य है कि वह मध्यस्थता के लिए स्थान का चयन करे। जब मध्यस्थ मध्यस्थता के स्थान का चयन कर रहा है, तो उसे पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखना होगा या उस पर विचार करना होगा।
जब तक कि पक्ष किसी विशेष या विशिष्ट स्थान के लिए सहमत या पारस्परिक सहमति नहीं देते हैं, मध्यस्थ दस्तावेजों, वस्तुओं या संपत्तियों के निरीक्षण या गवाहों की सुनवाई के उद्देश्य से अन्य स्थानों पर विचार कर सकता है।
उस विधि का निर्धारण करने के लिए जिसका पालन करने की आवश्यकता है
अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, मध्यस्थ कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बंधी नहीं है। अधिनियम का यह प्रावधान पक्षों को यह तय करने की स्वतंत्रता देता है कि वे किस पद्धति या प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं। इसे उल्लिखित सबसे उदार प्रावधानों में से एक माना जा सकता है, और यह पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पक्ष जिस प्रक्रिया या पद्धति का चयन कर रहे हैं या चुन रहे हैं वह उनके बीच आपसी सहमति से होना चाहिए, और यह पक्षों के समझौते के अनुसार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां पक्ष पालन की जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय लेने या निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं, मध्यस्थ उस तरीके से कार्यवाही संचालित करने के लिए स्वतंत्र है जिसे वह उचित समझता है। संबंधित मध्यस्थ न्यायाधिकरण, या मध्यस्थ को एक शक्ति प्रदान की गई है जिसके माध्यम से वह उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, भौतिकता और मूल्यता निर्धारित कर सकता है।
मध्यस्थ द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन
मध्यस्थता कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो विवाद समाधान के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तंत्र के रूप में ऐसी कार्यवाही को वैधता और सर्वोच्चता प्रदान करती है। मध्यस्थ कार्यवाही के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति से लेकर पक्षों से निष्पक्ष तरीके से निपटने तक, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हर कदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति रोमन कानून में ‘जस नेचुरल’ शब्द से हुई है। सरल शब्दों में, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह बताता है कि किसी विशेष मुद्दे पर ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो समझदार और तर्कसंगत हो। इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि न्याय निष्पक्ष, उचित और समान होना चाहिए और अनियमितता, मनमानी और अन्याय के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में दो नियम शामिल हैं, अर्थात्:
नेमो जूडेक्स इन कौजा सुआ
उपर्युक्त सिद्धांत को “पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम” भी कहा जाता है। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जिसे मामले की विषय वस्तु में कोई रुचि न हो और निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लेता हो। ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जहाँ मध्यस्थ या न्यायाधीश पूर्वाग्रह के आधार पर मामले का निर्णय कर सकते हैं यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो (जब संबंधित प्राधिकारी किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो जिसमें उस व्यक्ति का रिश्तेदार शामिल हो) या जब संबंधित प्राधिकारी ने किसी आधिकारिक व्यक्ति के प्रभाव के कारण पूर्वाग्रह विकसित कर लिया हो। यदि ऐसा कोई भी निर्णय पूर्वाग्रह के आधार पर पारित किया जाता है तो उस निर्णय को अमान्य घोषित किया जा सकता है।
अधिनियम की धारा 12(1) में एक भाग का उल्लेख है जो पूर्वाग्रह से संबंधित है और इसमें आगे कहा गया है कि मध्यस्थ पर सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य है जिनका दोनों पक्षों से उसकी पहली मुलाकात के समय जानकारी में होना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए संपर्क किए जाने पर मध्यस्थ द्वारा आवश्यक ज्ञान का खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसा खुलासा लिखित रूप में किया जाना चाहिए और वे इस प्रकार हैं:
- ऐसी कोई भी परिस्थिति जो अतीत या वर्तमान की हो सकती है, जो किसी भी पक्ष के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध या रुचि दिखाती हो
- या विवाद की विषय वस्तु के संबंध में; इनमें से कोई भी जिसे निष्पक्षता का आधार माना जा सकता है, कार्यवाही की विषय वस्तु को प्रभावित करने की संभावना है।
ऑडी अल्टरम पार्टेम
इस नियम का मतलब है कि दूसरे पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। कार्यवाही के दोनों पक्षों को अनुचित न होते हुए सुनवाई का उचित मौका दिया जाना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय या फैसला सुनाया जाना चाहिए।
मध्यस्थ को मध्यस्थ कार्यवाही के प्रत्येक चरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यहां तक कि मध्यस्थ निर्णय पारित करते समय भी उसे उक्त सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पारित निर्णय को उस विशेष समय में लागू किए गए कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह निष्पक्ष सुनवाई के बाद किया जाना चाहिए, और उन्हें तटस्थ रहना चाहिए। मध्यस्थ कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी बाध्य है।
थाडेमल बनाम मेंमेंघराज (एआईआर 1930 सिंड. 190), अदालत ने माना कि यदि कोई पक्ष जानकारी होने के बावजूद या कार्यवाही की मौखिक सूचना के मामले में कार्यवाही के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उस पक्ष को लिखित सूचना के अभाव के आधार पर मध्यस्थ पंचाट की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। और ऐसे आधार आवश्यक रूप से कार्यवाही को समाप्त या रद्द नहीं करते हैं।
तर्कपूर्ण निर्णय
कारणों को व्यक्त करने की आवश्यकता निम्नलिखित आधारों के रूप में कार्य करती है:
- यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकारी मामले में निष्पक्ष रूप से अपना दिमाग लगाएगा, सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अप्रासंगिक तथ्यों को पीछे छोड़ दिया गया है।
- पीड़ित पक्ष संतुष्ट महसूस करता है कि निर्णय लेने से पहले प्राधिकारी ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनके विचारों पर विचार और परीक्षण किया है।
- यह सिद्धांत मनमानी कार्रवाई को कम करने में मदद करता है।
मामले
एम. मरियम यू.आई. एशिया बनाम टी.एन. मुस्लिम महिला शिक्षा एवं कल्याण संघ
एम. मरियम यू.आई. एशिया बनाम टी.एन. मुस्लिम महिला शिक्षा एवं कल्याण एसोसिएशन (2011 (2) डब्ल्यू 858 (एमएडी.)) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का विचार था कि एक बार नियुक्त मध्यस्थ ने कार्य न करने या आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो उसका जनादेश रद्द कर दिया गया। इस मामले में, याचिकाकर्ता को एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करने का पहला अवसर दिया जाएगा जो वर्तमान मध्यस्थ की जगह लेगा, और यदि याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति में विफलता होती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा की जाएगी।
शंकर और शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
शंकर और शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (एआईआर 1992 केल 365), के मामले में अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने का अवसर दिया गया है, और उसने नियुक्त नहीं किया है और न ही कोई संदर्भ दिया है और 1 वर्ष से अधिक समय तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होने पर इसे संबंधित व्यक्ति की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति में विफलता का मामला माना जाएगा। फिर, उस मामले में, अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगी।
अनुपटेक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम गणपति को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड
अनुपटेक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम गणपति को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (1999) के मामले में अदालत ने पाया कि जब एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, और वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या उसके पास मध्यस्थता समझौते के समय पक्षों द्वारा सहमत योग्यताएं नहीं हैं, तो उनकी नियुक्ति प्रारम्भ से ही शून्य मानी जायेगी। वास्तव में, उनके द्वारा पारित कोई भी आदेश रद्द माना जाएगा।
केशोलाल राम दयाल बनाम लक्ष्मण राव राम कृष्ण, (एआईआर 1940 एनएजी. 386) के मामले में न्यायालय का मानना है कि मध्यस्थ किसी भी नियम या प्रक्रिया से बंधा नहीं है, लेकिन यह मध्यस्थ को उस प्रक्रिया का पालन करने का अवसर नहीं देता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।
निष्कर्ष
निष्पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही संचालित करने के लिए मध्यस्थ के लिए सामान्य शक्तियां और कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, मध्यस्थ को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समझौते के तहत उल्लिखित कर्तव्यों का अनुपालन किया जाता है। ये कर्तव्य हर मामले में अलग-अलग होते हैं इसलिए प्रत्येक विशेष मामले के लिए यह हर मामले में बहुत प्रभावशाली होता है। मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जो मध्यस्थता कार्यवाही में तटस्थ पक्ष के रूप में कार्य करता है। मध्यस्थता के पीछे मुख्य उद्देश्य एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करना है जो लागत प्रभावी और त्वरित विवाद समाधान प्रदान करता है। एक मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय किसी भी अदालत द्वारा पारित डिक्री के समान मूल्य रखता है। अदालत के हस्तक्षेप से बचने के लिए, सभी मध्यस्थों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, जो किसी भी कार्यवाही का आधार हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या कोई मध्यस्थ एकपक्षीय कार्रवाई कर सकता है?
संबंधित अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि मध्यस्थ एकपक्षीय कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले मध्यस्थ को संबंधित पक्षों को इसके बारे में सूचित करना होगा।
क्या पंचाट प्राप्त करने के बाद पक्ष अदालत जा सकते हैं?
जब पंचाट पारित हो जाता है, तो विजेता पक्ष यदि दूसरा पक्ष पंचाट नहीं चाहता है, तो पंचाट की पुष्टि के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है ।
क्या मध्यस्थता अंतिम या बाध्यकारी है?
जब पक्ष मध्यस्थ के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उस स्थिति में यह अंतिम और बाध्यकारी होता है, लेकिन अन्य मामलों में, जब कोई भी पक्ष इस पर सहमत नहीं होता है, तो यह अंतिम नहीं होता है।
क्या मध्यस्थता की कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
अधिनियम की धारा 34 के तहत, मध्यस्थ पंचाट को चुनौती देने के लिए एक आवेदन दायर करना होगा।
क्या मध्यस्थता अदालत से बेहतर है?
मध्यस्थता की कार्यवाही अदालती मामलों की तुलना में तेज़ होती है। मध्यस्थता की कार्यवाही पक्षों को गोपनीयता भी प्रदान करती है। मध्यस्थता प्रक्रिया कम खर्चीली होती है।
मध्यस्थता कितने प्रकार की होती है?
भारत में, तीन प्रकार की मध्यस्थता कार्यवाही: तदर्थ मध्यस्थता, फास्ट-ट्रैक मध्यस्थता, और संस्थागत मध्यस्थता प्रचलित है।
संदर्भ