एक अनुबंध में एक पक्ष के इरादे का महत्व

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Indian Contract Act

यह लेख हैदराबाद के आईसीएफएआई लॉ स्कूल के छात्र Akash Krushnan ने लिखा है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध बनाने में इरादे के महत्व पर विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

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परिचय

एक प्रस्ताव और उस प्रस्ताव की स्वीकृति एक समझौता तैयार करती है। लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं होते हैं। एक अनुबंध को अनुबंध बनाने के लिए कानून द्वारा प्रवर्तनीय (एनफोर्सीएबल) होना चाहिए। निम्नलिखित कारकों के संतुष्ट होने पर एक समझौता कानून द्वारा लागू होने योग्य होता है :

  1. पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा;
  2. वैध प्रतिफल और वैध उद्देश;
  3. अनुबंध करने की क्षमता;
  4. स्वतंत्र सहमति;
  5. अनुबंध को शून्य या अवैध घोषित नहीं किया गया है;
  6. अर्थ की निश्चितता (सर्टेनिटी);
  7. एक समझौते के प्रदर्शन की संभावना;
  8. अन्य आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं।

कानूनी संबंध बनाने का इरादा

जब दो या दो से अधिक पक्ष अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो आवश्यक तत्वों में से एक यह होता है कि पक्षों का आपस में कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा न होने पर एक समझौता अनुबंध के चरण तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए, एक समझौते को अनुबंध बनने के लिए, यह जरूरी है कि अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों का एक दूसरे के साथ कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। इरादा ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई पक्ष अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष चूक करने वाले पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में पक्षों के बीच ‘कानूनी संबंध बनाने के इरादे’ की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण रहे हैं जिनमें यह माना गया था कि एक अनुबंध पर बाध्यकारी प्रभाव पैदा करने के लिए, पक्षों के पास कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए।

कानूनी संबंध बनाने में इरादे का महत्व

इरादे की अवधारणा को नियंत्रित करने वाले भौतिक पहलू (मटेरियल एस्पेक्ट) हैं:  

  1. इरादे के अभाव में पक्ष एक-दूसरे पर मुकदमा नहीं कर सकतीं।
  2. यदि कानूनी संबंध बनाने का इरादा अनुपस्थित है तो अनुबंध केवल एक वादा है।
  3. यदि कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है तो अनुबंध का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।

बालफोर बनाम बालफोर (1919) में, लॉर्ड एटकिन द्वारा संविदात्मक (कॉन्ट्रेक्चुअल) संबंध बनाने के इरादे के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था: ‘पक्षों के बीच के सभी समझौते अनुबंध नहीं बनते हैं क्योंकि वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार नहीं बनाये गए होते है। इन परिस्थितियों में, कोई भी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि कोई बाध्यकारी अनुबंध है या नहीं और इस तरह के समझौते के सबसे सामान्य रूपों में से एक पति और पत्नी के बीच समझौता या परिवार के भीतर एक समझौता है। इस प्रकार का समझौता कभी भी एक अनुबंध के दायरे में नहीं आ सकता है, क्योंकि पक्षों के बीच कानूनी परिणाम भुगतने का कोई इरादा नहीं होता है, भले ही उनके बीच बदले में एक निश्चित चीज तय हो।’

कानूनी संबंध बनाने के इरादे के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए अनुबंध कानून के स्रोतों ने दो परीक्षण निर्धारित किए हैं

  1. वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) परीक्षा – इसमें अदालत इस आधार पर एक राय बनाती हैं कि, उस समय की परिस्थितियों के प्रकार और पक्षों की मंशा के अनुसार एक उचित व्यक्ति कैसे सोचेगा।
  2. खंडन योग्य अनुमान (रिब्बटेबल प्रीजम्प्शन) – पारिवारिक/सामाजिक समझौतों जैसे कई मामलों में अदालत का कानूनी संबंध बनाने के इरादे के बारे में एक अनुमान है, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका खंडन किया जा सकता है।

वस्तुनिष्ठता (ऑब्जेक्टिविटी) का परीक्षण

संविदात्मक संबंधों का परीक्षण हमेशा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए न कि व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव)। वस्तुनिष्ठता परीक्षण में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पक्षों का इरादा क्या है, लेकिन अनुबंध बनाने के समय एक उचित व्यक्ति क्या सोचेगा इसके बारे में सोचा जाता है। अदालत एक उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखेगी न कि पक्षों के इरादे को।

सिम्पकिंस बनाम पेज़ (1955)

सिम्पकिंस बनाम पेज़ (1955) में, एक माँ, उसकी बेटी और उनके पेइंग गेस्ट ने माँ के नाम पर क्रॉसवर्ड पज़ल्स में भाग लेने का फैसला किया। उस समय उन सभी खर्चों का सभी महिलाओं द्वारा बिना किसी दायित्व के वहन (कंट्रीब्यूट) किया गया था। उन्होंने एक गेम जीता, लेकिन मां अपनी बेटी और पेइंग गेस्ट के साथ पुरस्कार राशि साझा करने के लिए अनिच्छुक थी। अदालत ने इस मामले में कहा कि इस स्थिति पर विचार करने वाले किसी भी विवेकपूर्ण व्यक्ति ने सोचा होगा कि पुरस्कार साझा करने का इरादा होना चाहिए। इसलिए मां बेटी और पेइंग गेस्ट के साथ इनाम बांटने के लिए बाध्य थी।

कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893)

कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893) में, प्रतिवादी ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति को 100 पाउंड का इनाम दिया जाएगा जो दो सप्ताह तक रोजाना तीन बार कार्बोलिक स्मोक बॉल का इस्तेमाल करने के बाद बढ़ती महामारी इन्फ्लूएंजा, सर्दी या ठंड लगने के बाद होने वाली किसी भी बीमारी का शिकार बनता है। इस विज्ञापन को देखकर, श्रीमती कार्लिल, वादी ने जाकर केमिस्ट के पास से एक स्मोक बॉल को खरीदा। उसने निर्धारित दिशा के अनुसार दो सप्ताह तक रोजाना तीन बार इसका इस्तेमाल किया। हालांकि, फिर भी उन्हे इन्फ्लूएंजा हो गया। श्री कार्लिल ने 100 पाउंड की वसूली के लिए एक कार्रवाई की याचिका दायर की। ट्रायल जज ने श्रीमती कार्लिल के पक्ष में एक आदेश पास किया।

कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने अदालत में अपील की और अदालत में अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विज्ञापन में प्रस्ताव के साथ-साथ उसमें निर्दिष्ट शर्तों के वादी द्वारा प्रदर्शन के साथ प्रतिवादियों की ओर से भुगतान करने के लिए एक वैध अनुबंध बनाया गया था। वादी विज्ञापन में उल्लिखित 100 पाउंड की वसूली का हकदार था।

लॉर्ड जस्टिस बोवेन का विचार था कि, हालांकि प्रस्ताव पूरी दुनिया को दिया जाता है, अनुबंध जनता के उस सीमित हिस्से के साथ किया जाता है जो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति जो विज्ञापन पढ़ता है, यह मान लेगा कि वहां कंपनी के साथ एक अनुबंध बनाने का इरादा है।

आइए अब कुछ ऐसे उदाहरणों पर गौर करें जिनमें पक्षों की मंशा एक अनुबंध के अस्तित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।  

पारिवारिक या सामाजिक समझौते

पारिवारिक या सामाजिक समझौतों के मामलों में, पक्षों के इरादे का मूल्यांकन समझौते की शर्तों और उन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है जिनमें समझौता किया गया था। इस प्रकार के समझौतों में, अदालत को यह तय करना होता है कि संविदात्मक संबंध बनाने का इरादा है या नहीं। ज्यादातर समय, एक पारिवारिक समझौता या एक सामाजिक समझौता अलगाव (सेप्रेशन) या बंटवारे के मामलों को छोड़कर संविदात्मक संबंध बनाने का इरादा नहीं रखता है।

पति और पत्नी के बीच समझौता 

पति और पत्नी के बीच समझौता पारिवारिक और सामाजिक समझौते का एक उदाहरण है। ज्यादातर समय पति और पत्नी के बीच एक समझौता एक बाध्यकारी अनुबंध होता है। आइए अब इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक मामलों पर चर्चा करें। 

बालफोर बनाम बालफोर (1919)

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, प्रतिवादी और उसकी पत्नी इंग्लैंड में छुट्टी का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, प्रतिवादी को सीलोन लौटना पड़ा और उसकी पत्नी को चिकित्सा कारणों से इंग्लैंड में रहना पड़ा। प्रतिवादी संभावित खर्चों के लिए कुछ राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। समय के साथ मतभेद पैदा हुए और उनके रिश्ते में खटास आ गई जिसके कारण पति ने अपनी पत्नी को खर्च भेजना बंद कर दिया। पत्नी ने समझौते को लागू करने के लिए अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की। 

अदालत का आदेश 

अदालत ने माना कि यह समझौता पूरी तरह से घरेलू और सामाजिक था और कोई भी पक्ष कानूनी रूप से बाध्य नहीं था क्योंकि पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने के लिए कोई स्पष्ट शर्तें नहीं थीं।

लेकिन पति और पत्नी के बीच समझौता हमेशा अनुमान पर निर्भर करता है; कभी-कभी प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर इसका खंडन किया जाता है।

अपवाद

मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर (1888)

मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर 1888 में, एक पति और पत्नी ने एक समझौते के तहत अपनी शिकायतें वापस ले लीं, जिसके द्वारा पति ने उसे एक भत्ता देने का वादा किया था और उसे अपना क्रेडिट गिरवी रखने से बचना था। यह समझौता एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में आयोजित किया गया था।

माता-पिता और बच्चे के बीच समझौता 

माता-पिता और बच्चे के बीच समझौता भी पारिवारिक और सामाजिक अनुबंध का एक उदाहरण है जिसे सामाजिक समझौते का एक उदाहरण माना जाता है और इसमें बाध्यकारी अनुबंध का प्रभाव नहीं होता है। आइए अब इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक मामलों पर चर्चा करें। 

जोन्स बनाम पदावटन 1969

संक्षिप्त तथ्य 

जोन्स बनाम पदावटन 1969, पदावटन, एक तलाकशुदा महिला, वाशिंगटन, अमेरिका में अपने बेटे के साथ रह रही थी। भारतीय दूतावास (अंबेसेडर) में एकाउंटेंट के रूप में उनकी अच्छी नौकरी थी। जोन्स पदावटन की मां थीं जो त्रिनिदाद में रह रही थीं और वह चाहती थीं कि उनकी बेटी यूएसए छोड़कर इंग्लैंड में बैरिस्टर बने और फिर त्रिनिदाद लौट आए। जोन्स ने वादा किया कि अगर वह इंग्लैंड से बैरिस्टर बनने के बाद त्रिनिदाद आती है तो उसे प्रति माह 200 डॉलर का भुगतान करेगी। पदावटन ऐसा करने के लिए सहमत हो गया और जोन्स ने उसकी बार ट्यूशन फीस £42 प्रति माह का भुगतान किया। बाद में, जोन्स ने एक घर खरीदने का प्रस्ताव रखा जहां पदावटन और उनका बेटा रह सकें और किरायेदारों से आय प्राप्त करने के लिए उन्होंने बचे हुए कमरे भी किराए पर दे दिए। लेकिन जोन्स और पदावटन के बीच मतभेद तब बढ़ गए जब वह 5 साल के भीतर अपनी कानूनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान दोबारा शादी भी कर ली। जोन्स ने भत्तों में कटौती की और पदावटन को घर से बेदखल करने के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू की। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या जोन्स और पदावटन के बीच घर पर कब्जा करने की अनुमति देने वाला कोई अनुबंध था।

अदालत का आदेश 

अदालत ने इस मामले में कहा कि यह एक पारिवारिक व्यवस्था है जो उस वादे के अच्छे विश्वास से अपना सार खींचती है, जो एक बाध्यकारी समझौता बनाने के लिए नहीं बनाई गई है। उसी के आलोक में, यह माना गया कि पक्षों के बीच संविदात्मक संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था।

अपवाद 

हालाँकि रिश्तेदारों के बीच समझौता कुछ मामलों में सामाजिक समझौते का एक उदाहरण है, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका खंडन किया जाता है। 

पार्कर बनाम क्लार्क 1969

संक्षिप्त तथ्य

पार्कर बनाम क्लार्क 1969 में क्लार्क एक बुजुर्ग विवाहित जोडा था। श्रीमती पार्कर मिस्टर क्लार्क की भतीजी थीं। श्रीमान क्लार्क ने उन्हें और उनके पति को उनके साथ रहने का सुझाव दिया। श्रीमती पार्कर ने इस विचार का समर्थन किया लेकिन चिंता व्यक्त की कि अगर वे अंदर जाते हैं, तो उन्हें अपना घर बेचने की जरूरत है। श्रीमान क्लार्क ने श्रीमान पार्कर को लिखा कि क्लार्क्स अपना घर श्रीमती पार्कर को सौंप देंगे, जो कि उनकी बेटी है और पार्कर्स ने उसी को आगे बढ़ाते हुए, घर बेच दिया और क्लार्क्स के साथ रहने चले गए। लेकिन, कुछ समय बाद उनके बीच के संबंध खराब होने शुरू हो गए और पार्कर्स को घर के अपने हिस्से से वंचित कर दिया गया। पार्कर्स ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की।

अदालत का आदेश 

यह माना गया कि चूंकि भतीजी और उसके पति की कार्रवाई बहुत गंभीर थी और पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा था। इसलिए, क्लार्क्स पार्कर्स को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकते।

व्यावसायिक अनुबंध

दूसरी धारणा यह है कि वाणिज्यिक समझौतों का उद्देश्य पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब भी कोई व्यापारिक लेन-देन शामिल होता है तो पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा होता है।

एसो पेट्रोलियम बनाम आयुक्त सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क 1976

संक्षिप्त तथ्य

एसो पेट्रोलियम बनाम सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त (1976) में, एसो पेट्रोलियम द्वारा एक प्रचार अभियान का विज्ञापन किया गया था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चार गैलन पेट्रोल की खरीद पर विश्व कप संग्रह सिक्के से एक मुफ्त सिक्का दिया जाएगा। यह मुद्दा उठा कि क्या पुनर्विक्रय (रिसेल) में दिए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सिक्कों का उत्पादन किया गया था और यदि ऐसा है तो क्या यह कर देयता को आकर्षित करेगा।  

अदालत का आदेश 

अदालत ने माना कि सिक्कों को एक व्यावसायिक संदर्भ में पेश किया गया था और इस प्रकार एक संविदात्मक संबंध बनाने का इरादा था। इस मामले में, यह देखा गया कि पैसे के बदले सिक्के नहीं दिए गए थे इसलिए संविदात्मक संबंध बनाने का इरादा था लेकिन इसमें कोई विचार शामिल नहीं था।

अपवाद : आराम पत्र 

क्लेनवॉर्ट बेन्सन लिमिटेड बनाम मलेशिया माइनिंग कॉर्पोरेशन 1989 मामला

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, मलेशिया माइनिंग कॉरपोरेशन मेटल लिमिटेड, जो मलेशिया माइनिंग कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, उन्होंने ऋण के लिए दावेदार (क्लेमेंट) बैंक क्लेनवॉर्ट बेन्सो से संपर्क किया। चूंकि मलेशिया माइनिंग कॉरपोरेशन मेटल लिमिटेड एक नई कंपनी थी, इसलिए बैंक ने गारंटर के रूप में कार्य करने के लिए मलेशिया माइनिंग कॉरपोरेशन (मूल कंपनी) से संपर्क किया। एमएमसी बीएचडी ने गारंटर बनने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बजाय बैंक को एक आराम पत्र दिया, यह देखते हुए कि एमएमसी बीएचडी यह सुनिश्चित करता है कि उनकी सहायक कंपनियां हमेशा अच्छी स्थिति में हों। इसके बाद, एमएमसी मेटल दिवालिया हो गई और बैंक ने एक आराम पत्र के आधार पर ऋण की वसूली के लिए एमएमसी बीएचडी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की।

अदालत का आदेश 

अदालत ने माना कि आराम पत्र का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह स्पष्ट था जब एमएमसी बीएचडी ने गारंटर बनने से इनकार कर दिया कि उनका कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा नहीं था।

निष्कर्ष

विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में, अदालत का विचार था कि पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। इस आशय को या तो माना जा सकता है या तथ्यों और परिस्थितियों की सहायता से सिद्ध करने की आवश्यकता है। आम कानून और भारतीय कानून में इरादे की स्थिति अलग है। आम कानून में एक अनुबंध बनाने का इरादा एक बाध्यकारी अनुबंध बनाने के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है और अनुबंध में विचार केवल एक स्पष्ट कारक है। भारतीय कानून में, परिदृश्य (सिनेरियो) अलग है, भारत में विचार को अनुबंध का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, और प्रतिफल (कंसीडरेशन) का अस्तित्व कानूनी संबंध बनाने के इरादे को साबित करता है।

वाणिज्यिक अनुबंधों और पारिवारिक/सामाजिक समझौतों के बीच बहुत कम अंतर है। इसलिए, अंतर की इस पतली रेखा के कारण, भारतीय अदालतों के लिए कानूनी संबंध बनाने के इरादे के अस्तित्व को निर्धारित करना मुश्किल होगा क्योंकि पारिवारिक अनुबंधों में भी विचार का एक सार होगा जो इरादे के अस्तित्व की अनदेखी करेगा।

संदर्भ 

 

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