हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

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Hindu Marriage Act

यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

मानव समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्था विवाह है। यह एक सामान्य घटना है। मानव सभ्यता की नींव विवाह के कारण ही सामने आई है। पति-पत्नी के बीच नए सामाजिक संबंध और पारस्परिक अधिकार विवाह के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके अधिकार और पद स्थापित होते हैं। प्रत्येक समुदाय इन संबंधों और अधिकारों को स्थापित करने के लिए विशिष्ट कदमों को पहचानते है। वास्तविक विवाह नई जिम्मेदारियों के साथ एक नई स्थिति की स्वीकृति है जिसे दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक समाज विवाह को एक सामाजिक रूप से स्वीकृत सार्वभौमिक संस्था (यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन) के रूप में मान्यता देता है। सबसे गहन और जटिल मानवीय साझेदारियों में से एक विवाह है। 1955 में, हिंदू विवाह को नियंत्रित करने वाले कानूनों को औपचारिक (फॉर्मल) रूप दिया गया और उन्हें लागू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में हिंदू विवाह, वैवाहिक अधिकारों की बहाली (रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगल राइट्स), न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेपरेशन), तलाक, विवाह की समाप्ति, भरण-पोषण (मेंटेनेंस) और संरक्षकता (गार्जियनशिप) को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल हैं, जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया था। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 हिंदुओं के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी संघ की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। वर्तमान लेख हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का एक अवलोकन देता है, साथ ही इसमें वर्तमान घटनाक्रमों की व्याख्या भी करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की संरचना (स्ट्रक्चर)

हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 18 मई, 1955 को अनुमोदित (अप्रूव) किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम (हिंदू माइनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट), 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण- पोषण अधिनियम (हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट), 1956 सभी एक ही समय पर हिंदू संहिता विधेयक (बिल) के हिस्से के रूप में अधिनियमित किए गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू दुल्हन और दूल्हे के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया था, जो विवाह के पवित्र बंधन में शामिल होते हैं। समारोह का प्रकार जिसका पालन किया जाना चाहिए वह कानून द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा एक पुरुष और महिला का हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह किया जा सकता है।

1955 का अधिनियम छह अध्यायों में फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 29 धाराएँ हैं। उसी का लेआउट यहां प्रदान किया गया है:

  1. अध्याय I: प्रारंभिक (प्रिलिमिनरी)
  2. अध्याय II: हिंदू विवाह
  3. अध्याय III: वैवाहिक अधिकारों की बहाली और न्यायिक अलगाव
  4. अध्याय IV: विवाह और तलाक की शून्यता
  5. अध्याय V: अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) और प्रक्रिया
  6. अध्याय VI: सेविंग्स और निरसन (रिपील्स)

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का उद्देश्य

अधिनियम का मुख्य लक्ष्य हिंदुओं के बीच विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को अद्यतन (अपडेट) और संहिताबद्ध (कोडीफाई) करना था। इसमें तलाक और अलगाव शामिल था, जो दोनों पहले से ही शास्त्रिक कानून (पुराने हिंदू कानून) द्वारा शामिल किए गए हैं, इसके अलावा, शास्त्री कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करना था। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप सभी हिंदू समूहों के लिए कानून एक समान हो गया। भारत में, कुछ अलग-अलग धर्मों के अपने सिविल नियम हैं जो उनके अनुयायियों (फॉलोवर्स) को अलग से विनियमित करते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की आवश्यक विशेषताएं

  1. द्विविवाह की मनाही: कानून एक आदमी को एक ही समय में कई पत्नियां रखने से मना करता है। अधिनियम की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि एक साथ दो जीवित पत्नियां रखना अवैध है, जिसे द्विविवाह के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई अपने जीवनसाथी को पहले तलाक दिए बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कार्य करता है, तो यह गैरकानूनी है और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और धारा 495 के अनुसार दंडित किया जाएगा।
  2. निर्धारित विवाह योग्य आयु: विवाह करने की समय सीमा कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (iii) के अनुसार, दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और दुल्हन को शादी होने पर कम से कम 18 वर्ष की होना चाहिए। यदि इस उम्र के पहले विवाह किया जाता है, तो यह शून्य है और इसकी कोई कानूनी स्थिति नहीं है।
  3. 1955 का अधिनियम विवाह के पक्ष की रक्षा करने का इरादा रखता है: वैवाहिक अधिकारों की बहाली 1955 के अधिनियम की धारा 9 में प्रदान की गई है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली एक साथ रहने के अधिकार को संदर्भित करती है। वैवाहिक अधिकारों को वैवाहिक संबंधों से प्राप्त अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 9 का मुख्य विचार यह है कि एक पति या पत्नी को अपने मिलन की रक्षा करने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सहवास (कोहेबिट) करने का अधिकार है।
  4. विवाह करने वाले पक्षों की मानसिक स्थिरता पर ध्यान दें: विवाह के समय यदि वे मानसिक रूप से अनुपयुक्त (अनफिट) थे तो ऐसे व्यक्ति का विवाह शून्य हो जाएगा। व्यक्ति को शादी करने से पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी सहमति भी देनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता से संबंधित हिंदू विवाह की पूर्वापेक्षाएँ (प्रीरिक्विजाइटस) धारा 5(ii)(a), (b), (c) में बताई गई हैं।
  5. विवाह में शामिल समारोहों का महत्व: कानून कहता है कि यदि दो लोग प्रथागत रीति-रिवाजों और अधिकारों का उपयोग करके शादी करते हैं, तो उनका विवाह वैध है। पिता को शादी के बाद पैदा हुए किसी भी बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे कानूनी हैं।

भारतीय क्षेत्र में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा लाए गए परिवर्तन

अंग्रेजों के अधीन उपनिवेशवाद (कॉलोनियलिज्म) के समय भारत में विवाहों को जिस तरह से माना जाता था, उससे संबंधित हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन लाए गए थे:

  1. हिंदू विवाह आज धर्म पर कम केंद्रित हैं। धार्मिक होने के विपरीत, यह आपसी सहमति का परिणाम है [धारा 5(ii), (iii), 11 से 13, और 7]।
  2. हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध संघों को अब कानूनी रूप से वैध हिंदू संघों के रूप में मान्यता दी गई है (धारा 2)।
  3. विवाह के उद्देश्य के लिए “रिश्ते की निषिद्ध (प्रोहिबीटेड) डिग्री” वाक्यांश के बारे में मिताक्षरा और दयाभाग स्कूलों के बीच के अंतर को धारा 3 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। सपिंड रिश्ते की सीमा के भीतर विवाह पर स्मृति के मजबूत निषेध को बहुत ढीला कर दिया गया है। रिश्तेदारी के कुछ नए अंश भी जोड़े गए हैं। इसलिए, कोई अब किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो दूसरे के भाई की पत्नी हो।
  4. इस अधिनियम के द्वारा पहली बार हिंदुओं के बीच मोनोगैमी का अभ्यास किया गया है। भारतीय दंड संहिता, 1860 में वर्तमान में द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान है। 1955 के अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 के प्रावधान दर्शाते हैं कि वैध विवाह के लिए नियमों और पूर्वापेक्षाओं को कितना सरल बनाया गया है।
  5. अब जब अंतर्जातीय और अंतर-समुदाय विवाहों के लिए जातिगत कारकों को अप्रासंगिक (इररिलेवेंट) बना दिया गया है, तो उन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
  6. प्राचीन हिंदू कानून में विवाह के लिए कोई आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी, लेकिन अब यह एक आवश्यकता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों 18 वर्ष की आयु तक पहुंच गए हों। (धारा 5)।
  7. अधिनियम अब कानूनी विवाह के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करता है और किसी विशिष्ट प्रकार के हिंदू विवाह को मान्यता नहीं देता है (धारा 5)।
  8. अधिनियम एक कानूनी हिंदू विवाह के लिए एक विशिष्ट समारोह को निर्दिष्ट नहीं करता है। धारा 5 और धारा 7 के अनुसार, ऐसा विवाह किसी एक पक्ष के प्रथागत अधिकारों और रीति-रिवाजों के अनुरूप किया जा सकता है।
  9. पहली बार हिन्दू विवाहों के पंजीकरण (रजिस्टर) का प्रावधान किया गया है (धारा 8)।
  10. अधिनियम से पहले, विभिन्न प्रकार की वैवाहिक व्यवस्थाएं लोकप्रिय थीं। वे अब अप्रासंगिक हैं, और पक्षों के लिए उनकी संस्कृति में प्रचलित होने के रूप में मान्यता प्राप्त विवाह ही एकमात्र प्रकार का विवाह होगा (धारा 7)।
  11. अधिनियम गोत्र, प्रवर और सपिंड संबंधों (धारा 10 से धारा 14) पर आधारित प्रतिबंधों को हटाते हुए न्यायिक अलगाव, तलाक और विवाह रद्द करने का प्रावधान करता है।
  12. पक्षों के वैवाहिक अधिकारों की वसूली के लिए प्रावधान (धारा 9)।
  13. कानूनी तलाक के बाद, पति या पत्नी पुनर्विवाह कर सकते हैं (धारा 15)।
  14. उनके संबंध से पैदा हुए बच्चों की वैधता के प्रावधानों को बाद में शून्य करने योग्य माना जा सकता है (धारा 16)।
  15. स्पाउसल मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट और अदालत की लागत के लिए प्रावधान (धारा 24)।
  16. आजीवन गुजारा भत्ता (ऑलमॉनी) और समर्थन (धारा 25)।
  17. छोटे बच्चों की देखभाल, समर्थन और निर्देश, जबकि कानूनी प्रक्रियाएं लंबित हैं और साथ ही एक निर्णय के बाद भी (धारा 26)।
  18. यह अधिनियम अब युवती के विवाह और विधवा के विवाह के बीच अंतर नहीं करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है:

  1. वीरशैव, लिंगायत, और ब्रह्मो के अनुयायियों, प्रार्थना, या आर्य समाज सहित किसी भी अभिव्यक्ति में हिंदू धर्म का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर;
  2. बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या सिख धर्म को धर्म के रूप में मानने वाले किसी भी व्यक्ति पर; तथा
  3. जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हिंदू कानून या किसी भी रीति-रिवाजों या प्रथाओं के अधीन नहीं होता, जो इस कानून के किसी भी मामले के संबंध में उस कानून का हिस्सा हैं यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था, तो यह लागू होगा कोई अन्य व्यक्ति जो उन क्षेत्रों में निवास करते है, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी (ज्यू) नहीं है।

इस अधिनियम को रूढ़िवादी (कंजर्वेटिव) माना जाता था क्योंकि इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत परिभाषित अन्य धर्म (जैन, बौद्ध या सिख) शामिल थे, जबकि यह उन सभी पर लागू होता था जो धर्म से किसी भी अभिव्यक्ति में हिंदू हैं। हालांकि, आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक 2012 के पारित होने के कारण अब सिखों के पास शादी के संबंध में अपना अनूठा कानून है। इसलिए, जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रथा के तहत अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह धारा अपने किसी भी रूप में धर्म द्वारा हिंदुओं, साथ ही विस्तारित अर्थ में हिंदुओं, जैसे बौद्ध, जैन, या सिख पर भी लागू होती है। वास्तव में, यह देश में रहने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। अधिनियम केवल उन हिंदुओं पर लागू होता है जो भारतीय क्षेत्र के निवासी हैं और जो अन्यथा नहीं हैं।

धर्म से हिंदू

धर्म से हिंदू निम्नलिखित का संकेत देते हैं:

  1. जो बौद्ध, सिख, हिंदू या जैन धर्म के मूल धर्मों का पालन करते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है, वह हिंदू है यदि:

  • वह इनमें से किसी भी धर्म का पालन करता है, या उसे मानता है; तथा
  • भले ही वह इन धर्मों में से किसी एक के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, फिर भी वह एक हिंदू बना रहता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने चंद्रशेखर बनाम कुलंदीवेलु (1962) में इसे सही कहा था। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों से असहमत होता है या उससे विदा होता है, रूढ़िवादी रीति-रिवाजों के पालन में लड़खड़ाता है, पश्चिमी जीवन शैली अपनाता है, या गोमांस खाता है, तो वह हिंदू होना बंद नहीं कर देता है।

2. जिन्होंने पहले हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म अपना लिया था।

एक व्यक्ति जो गैर-हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर अपनी हिंदू पहचान खो देता है, यदि वह चार हिंदू धर्मों में से किसी एक में वापस लौटता है, तो वह अपनी हिंदू पहचान वापस पा लेगा।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक गैर-हिंदू निम्नलिखित तरीकों से धर्मांतरण (कनवर्जन) के माध्यम से हिंदू बन सकता है:

  1. यदि वह उस जाति या समूह के लिए आवश्यक आधिकारिक धर्मांतरण या पुन: धर्मांतरण प्रथा से गुजरता है, जिसमें वह परिवर्तित होता है या फिर से परिवर्तित होता है।
  2. यदि वह हिंदू धर्म में परिवर्तित होने की ईमानदार इच्छा प्रदर्शित करता है और इस तरह से कार्य करता है जिससे वह इच्छा स्पष्ट हो जाती है, साथ ही यदि उसे उस समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें उसका स्वागत किया गया था।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कहता है कि वह बिना किसी गुप्त उद्देश्य या इरादे के हिंदू धर्म का पालन करता है, तो यह भगवान की हिंदू समझ को स्वीकार करने के बराबर है। जब वह धर्म परिवर्तन करता है, तो वह हिंदू बन जाता है।

जन्म से हिंदू

समकालीन (कंटेंपरेरी) हिंदू कानून के तहत एक व्यक्ति जन्म से हिंदू होगा यदि:

  1. उन्हें एक हिंदू के रूप में उनके माता-पिता में से एक ने पाला था जो एक हिंदू है या
  2. उनके माता-पिता दोनों हिंदू हैं।

चाहे बच्चा वैध हो या नहीं, वह हिंदू ही होता हैं।

यदि बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता दोनों में से कोई एक अलग धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तब भी बच्चा तब तक हिंदू रहेगा जब तक कि माता-पिता अपने अधिकारों का प्रयोग करने और बच्चे को नए धर्म में परिवर्तित करने का निर्णय नहीं लेते है।

मेनका गांधी बनाम इंदिरा गांधी (1984) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संजय गांधी निम्नलिखित कारणों से हिंदू थे:

  1. उनकी मां एक हिंदू थीं, यानी माता-पिता में से एक हिंदू थे, और
  2. उनका पालन-पोषण खुले तौर पर एक हिंदू के रूप में हुआ था।

यदि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गैजेट) में प्रकाशन द्वारा अलग-अलग निर्दिष्ट नहीं करती है, तो इस अधिनियम में कुछ भी अनुसूचित जनजाति (शेड्युलड ट्राइब्स) के सदस्यों पर लागू नहीं होगा (भले ही वे हिंदू हों)। अधिकांश अनुसूचित जनजाति अभी भी अपने पारंपरिक कानूनों का पालन करती हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत संरक्षकता

विवाह के लिए संरक्षकता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 6 में उल्लिखित है। जब इस अधिनियम द्वारा दुल्हन को विवाह के लिए अभिभावक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित व्यक्ति ऐसा करने के लिए योग्य होते हैं:

  1. दुल्हन की माँ,
  2. पिता,
  3. दादाजी,
  4. दादी,
  5. पूरे खून से भाई,
  6. आधा खून से भाई, आदि।

1978 में बाल विवाह प्रतिबंध संशोधन के पारित होने के बाद, विवाह के लिए संरक्षकता समाप्त कर दी गई। बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए, इस संशोधन ने विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम आयु बढ़ा दी है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह का पंजीकरण 

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा उसी कार्य दिवस पर तुरंत एक विवाह दर्ज किया जाता है। आवेदन की तिथि पर सभी दस्तावेजों का सत्यापन (वेरिफाई) किया जाता है, और विवाह को अगले कार्य दिवस पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया जाता है, और एक विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकारें हिंदू विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम स्थापित कर सकती हैं, जिससे दर्ज किए गए तरीके से और दिए गए शर्तों के तहत पक्षों के विवाह के बारे में विवरण हिंदू विवाह रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। यह पंजीकरण हिंदू विवाहों को साबित करना आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। राज्य विधायिका इस प्रावधान के तहत बनाए गए किसी भी नियम को प्रस्तुत कर सकती है। हिंदू विवाह रजिस्टर में दिए गए बयानों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा और यह सभी उपयुक्त समय पर निरीक्षण (इंस्पेक्शन) के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह की शून्यता

कोई भी विवाह शून्यकरणीय (वॉयडेबल) है और निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता है:

  1. नपुंसकता (इम्पोटेंस) जो पूर्ण या आंशिक हो सकती है, के कारण संघ को पूरा करने में विफलता, (उदाहरण के लिए, नपुंसकता की स्थिति);
  2. धारा 5 में निर्दिष्ट वैध सहमति मानसिक बीमारी की स्थिति का उल्लंघन; या
  3. संघ के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी की गर्भावस्था।

एक पति या पत्नी कुछ परिस्थितियों में तलाक के लिए दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि दो साल या उससे अधिक समय तक लगातार परित्याग (डिजर्टेशन) की अवधि, हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण, मानसिक विपथन (एबेरेशन), यौन रोग (वेनेरील इलनेस) और कुष्ठ रोग (लेप्रोसी)। यदि कोई पति अपनी पहली शादी शुरू करने के बाद दूसरी बार शादी करता है या यदि उसने बलात्कार, सोडमी या पाशविकता (बेस्टियालिटी) की है, तो पत्नी भी विवाह के विघटन (डिसोल्यूशन) के लिए याचिका दायर कर सकती है। शादी के पहले साल के भीतर, नवविवाहित जोड़े तलाक के लिए मुकदमा करने में असमर्थ होते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैध विवाह की अनिवार्यता

हिंदू कानून के तहत वैध विवाह की शर्तें यहां प्रदान की गई हैं:

शादी के दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 एक वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें निर्दिष्ट करती है, जो प्रदान करती है कि दोनों पक्षों को हिंदू होना चाहिए। यदि विवाह के पक्षों में से एक ईसाई या मुस्लिम है, तो विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक वास्तविक हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इसलिए, 1955 के अधिनियम के तहत, एक वैध विवाह को अनुष्ठापित (सोलेमनाइज) नहीं किया जा सकता है यदि दोनों पक्ष हिंदू नहीं हैं। यमुनाबाई अनंत राव अधव बनाम अनंत राव शिवराम अधव (1988) के मामले में, यह स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम की धारा 5 केवल दो हिंदुओं के बीच विवाह करने की अनुमति देती है।

विवाह के पक्षों को मन की अस्वस्थता, मानसिक विकार (डिसऑर्डर) या पागलपन से पीड़ित नहीं होना चाहिए

एक हिंदू विवाह में, एक व्यक्ति को 1995 के अधिनियम की धारा 5 (ii) (a) के अनुसार कानूनी रूप से बाध्यकारी सहमति देने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे पक्ष के पास विवाह को अमान्य घोषित करने का विकल्प है यदि दोनों में से कोई भी पक्ष मानसिक अक्षमता के कारण संघ को कानूनी रूप से बाध्यकारी सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है।

अधिनियम की धारा 5 (ii) (b) के अनुसार, एक विवाह को दूसरे पक्ष के विवेक पर भंग किया जा सकता है यदि दोनों पक्षों में से एक, भले ही वे कानूनी सहमति देने में सक्षम हों, लेकिन ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव कर रहे हैं जिससे कि वे शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हैं।

अलका शर्मा बनाम चंद्र शर्मा (1991) के मामले में, महिला को शादी की पहली रात को बेहद चिंता और ठंडक महसूस हुई। वह यौन क्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थी। वह परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देती थी और यह समझाने में असमर्थ थी कि उसने पूरे परिवार के सामने बरामदे में पेशाब क्यों की थी। इस प्रकार, पति ने संघ को भंग करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की। अदालत ने शादी को अमान्य करार दिया था।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, अधिनियम की धारा 5 (ii) (c) के अनुसार, यदि एक साथी ने बार-बार पागलपन का अनुभव किया है, तो दूसरा पक्ष विवाह को रद्द करने का विकल्प चुन सकता है। विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1999 ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के इस खंड को बदल दिया, और “मिर्गी” वाक्यांश को हटा दिया है। इस वजह से, आधुनिक समय में, यदि विवाह के पक्ष को बार-बार दौरे पड़ते हैं, तो विवाह अभी भी कानूनी है और पक्ष इसे रद्द करने का विकल्प नहीं चुन सकते है।

विवाह एकांगी (मोनोगेमस) होना चाहिए

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (i) निर्दिष्ट करती है कि किसी भी पक्ष का ऐसा जीवनसाथी नहीं होना चाहिए जो विवाह के समय जीवित था। विवाह को शून्य माना जाता है यदि किसी भी पक्ष के पास एक पति या पत्नी है, जो दूसरे संघ के समय अभी भी जीवित था। एक द्विविवाह इसलिए अमान्य है। पहला विवाह मृत्यु या तलाक द्वारा समाप्त होने के बाद कानूनी रूप से समाप्त किया जा सकता है।

दो हिंदुओं के बीच कोई भी विवाह, जो कानून के शुरू होने से पहले किया जाता है, अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, जो द्विविवाह के लिए दंड से संबंधित है, शून्य होगा यदि विवाह के समय दोनों में से किसी एक पक्ष की शादी हो चुकी थी या पहले से ही एक पति या पत्नी थी। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरी शादी की, जबकि मूल विवाह अभी भी प्रभावी है, तो उन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और धारा 495 की आवश्यकताओं के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है।

विवाह के पक्षों ने वयस्कता (मेजोरिटी) प्राप्त कर ली है

अधिनियम की धारा 5(iii) के अनुसार विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इन मानकों (स्टैंडर्ड्स) के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह न तो अमान्य होगा और न ही शून्यकरणीय होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इस तरह के विवाह को संपन्न करने वाले व्यक्ति पर दो साल तक की कठोर सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

पी. वेंकटरमण बनाम राज्य (1977) के मामले में धारा 5(iii) के तहत उम्र की आवश्यकताओं के उल्लंघन में अनुष्ठापित विवाह न तो शून्य और न ही शून्यकरणीय पाया गया था। हालाँकि, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 शर्तों के उल्लंघन को अवैध बनाती है।

विवाह के पक्ष सपिंड के रूप में नहीं जुड़े होने चाहिए

1955 के अधिनियम की धारा 5 (v) के अनुसार, सपिंड के रूप में जुड़े दो लोगों के बीच विवाह अमान्य है, यदि यह अनुष्ठापित हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो पति और पत्नी को एक ही वंश साझा नहीं करना चाहिए। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 (f) के अनुसार, एक सपिंड संबंध वह है जिसमें एक व्यक्ति तीसरी पीढ़ी (समावेशी) तक मां के माध्यम से वंश की पंक्ति में और पांचवीं पीढ़ी (समावेशी) तक पिता के माध्यम से वंश की रेखा में विस्तारित होता है, और ऐसे प्रत्येक मामले में रेखा को प्रश्न में व्यक्ति से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, जिसे पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाना है।

भले ही सपिंडों के बीच विवाह शून्य हो, फिर भी यह वैध हो सकता है यदि कोई वैध प्रथा है जो उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करती है और इस तरह के मिलन की अनुमति देती है। अधिनियम की धारा 18 के आधार पर, सपिंदा से संबंधित दो पक्षों के बीच किया गया विवाह अमान्य है और पक्ष दंड के अधीन हैं, जिसमें एक महीने के लिए साधारण कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं।

पक्षों को निषिद्ध संबंधों की डिग्री के तहत नहीं आना चाहिए

पक्षों को अधिनियम की धारा 5 (iv) के तहत प्रतिबंधित रिश्ते में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि उनकी संबंधित संस्कृतियों की परंपराएं उनके बीच विवाह की अनुमति न देती हो। 1955 के अधिनियम की धारा 3 (g) के अनुसार, दो लोगों को प्रतिबंधित रिश्ते में माना जाता है यदि वे:

  • यदि एक दूसरे का वंशज लग्न (लिनियल एस्सेंडेंट) है या
  • यदि एक विवाहित था या दूसरे के वंशज का वंशज था;
  • यदि एक दूसरे के भाई, पिता, माता, दादा, दादी, या किसी अन्य रिश्तेदार का जीवनसाथी था; या
  • यदि दोनों में से कोई एक भाई या बहन, चाचा या भतीजी, चाची या भतीजा, भाई या बहन की संतान या दो भाइयों या बहनों की संतान हो।

दो लोगों के बीच एक विवाह अमान्य है यदि यह प्रतिबंधित रिश्ते के मानकों के भीतर आता है। हालाँकि, यह विवाह वैध है यदि यह एक वैध रिवाज या उपयोग द्वारा शासित होता है जो दोनों पक्षों पर लागू होता है। यह महत्वपूर्ण है कि उपयोग या प्रथा का अभ्यास निश्चित, उचित हो, और सार्वजनिक नीति के विरोध में न हो। प्रतिबंधित भागीदारी के संदर्भ में विवाह को मान्य करने वाली विभिन्न परंपराएं पूरे भारत में पाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, केरल में भाई-बहनों की संतानों की शादी करना आम बात है।

बालू स्वामी रेडियार बनाम बालकृष्ण (1956) के मामले में, अदालत ने निर्धारित किया कि यह अनुचित था और सार्वजनिक नीति के खिलाफ था, कि कोई अपनी बेटी की बेटी की शादी एक रेडियर रिवाज के अनुसार करे, जो उनके बीच मद्रास राज्य में प्रसिद्ध था। निषिद्ध रिश्ते की परिभाषा के तहत आने वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह अधिनियम की धारा 18 के अनुसार विवाह अमान्य है, और पक्षों पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक महीने की साधारण कारावास, या दोनों, अपराध की गंभीरता के आधार पर लगाया जा सकता है। 

शादी को प्रथागत रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार एक हिंदू विवाह, 1955 के अधिनियम के तहत वैध है यदि यह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुरूप किया जाता है। यदि इस तरह के रिवाजों और समारोहों में सप्तपदी और बंधन शामिल है, जब सातवां कदम उठाया जाता है, तो विवाह पूर्ण माना जाता है।

बिब्बा बनाम रामकल (1982) के मामले में, अदालत ने निर्धारित किया कि कुछ समारोहों को केवल विवाहित जोड़ों पर विचार करने के लक्ष्य के साथ करना, कानूनी रिवाजों का प्रदर्शन नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति के रीति-रिवाजों के आधार पर, समारोह भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में नायर जाति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रथागत संस्कार दूल्हे द्वारा दुल्हन (पुडवा कोडुकल) को कपड़े के टुकड़े की प्रस्तुति है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत लिव-इन रिलेशनशिप

भारत की हाल की पीढ़ी के वर्तमान मुद्दे, जो कि हिंदू विवाहों से जुड़ा हुआ है, लिव-इन रिलेशनशिप हैं। “विवाह स्वर्ग में बनते हैं” इस विश्वास को संदर्भित करता है कि भगवान या किसी अन्य प्रकार की दिव्यता (डाइविनिटी) तय करती है कि कौन शादी करेगा और कब शादी करेगा। लिव-इन रिलेशनशिप को जीवन जीने का एक दायित्व-मुक्त तरीका माना जाता है क्योंकि यह विवाह की संस्था के बारे में एक उपद्रव (फस) पैदा करता है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे को हल करने के लिए संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) और कानूनी दायित्व कम हो जाते हैं। इस व्यवस्था के लिए 1955 के हिंदू विवाह कानूनों में कोई सुधार नहीं किया गया है।

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा और सात-चरणीय समारोह को हिंदू विवाह के आवश्यक तत्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहां वर्णित भावना पारंपरिक ब्रह्मा में विवाह में पत्नी की भूमिका के मूल संस्कृति को पकड़ती है। दूल्हा दुल्हन को “विवाह” कहता है और अपने भविष्य के लिए एक साथ सात कामना करता है, “विचार और कार्य में मेरे साथ एक हो जाओ, हमें कई संतानों का आशीर्वाद मिले, और वे प्रत्येक इच्छा के बाद एक लंबे जीवन का आनंद लें”।

दुनिया भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखती है जहां विवाह दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर एक पवित्र दर्जा रखता है। हालाँकि, जैसा कि समकालीन दुनिया विकसित हुई है, वैसे ही शादी का पारंपरिक विचार है, और अब हम अपने समाज में जबरन विवाह से लिव-इन रिश्तों और अब समलैंगिक विवाह में बदलाव देख सकते हैं। इन सभी प्रगति और कुछ समलैंगिक या लिव-इन संबंधों के वैधीकरण के बावजूद, इन संबंधों को अभी भी हमारी संस्कृति में अनैतिक (इममोरल) रूप से देखा जाता है। इस प्रकार के संबंधों में भागीदार अक्सर कठिनाइयों का अनुभव करते हैं क्योंकि भारत में लिव-इन संबंधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अंत में, इन मामलों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका को रक्षा की अंतिम पंक्ति माना गया।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शून्य और शून्यकरणीय विवाह

1955 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक विवाह शून्य है यदि दोनों में से कोई भी पक्ष पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है। केवल दूसरी पत्नी ही उन मामलों में धारा 11 के तहत याचिका दायर कर सकती है जहां शादी रद्द हो जाती है क्योंकि दूल्हे ने दूसरी पत्नी ले ली है। केवल एक पक्ष विवाह को भंग करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। यदि कोई पति तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना पुनर्विवाह करता है क्योंकि उसकी पहली पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई थी, तो वह दूसरी शादी अमान्य और शून्य होगी। एक अनुभवी अदालत द्वारा जारी तलाक की डिक्री आवश्यक है। दूसरा विवाह भी अमान्य होगा यदि महिला समाज के किसी प्रतिष्ठित सदस्य की सहायता से तलाक की प्रथा का प्रदर्शन करने में असमर्थ थी। 1955 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक महिला को अपने पति को दूसरी शादी करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अनुमति देता है, भले ही उसे पता चले कि वह इस पर विचार कर रहा है।

धारा 12 (1) के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए, एक शून्य करने की घोषणा जारी की जा सकती है:

  1. मन की अस्वस्थता (धारा (5) के खंड (ii) का उल्लंघन है)।
  2. याचिकाकर्ता की सहमति को जबरदस्ती या धोखाधड़ी से हासिल किया गया था।

मन की अस्वस्थता

1955 का अधिनियम विशेष रूप से गंभीर, अक्षम (इनकैपेसिटेटिंग) और लगातार मानसिक बीमारियों वाले लोगों को शादी करने से रोकता है क्योंकि वे शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अनुपयुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें कहा गया है कि मानसिक रोग के परिणामस्वरूप व्यक्ति को कानूनी अनुमति प्रदान करने में असमर्थ होना चाहिए। एक विवाह जो आदर्श से विचलित होता है, हालांकि, दूसरे पक्ष के अनुरोध पर ही रद्द किया जा सकता है, जिसे शून्यता के लिए याचिका दायर करनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को स्थापित करने का बोझ उठाना चाहिए।

धोखाधड़ी के माध्यम से सहमति प्राप्त करना

धारा 5 खंड (i)(c) के अनुसार, विवाह रद्द करने योग्य है यदि याचिकाकर्ता की सहमति समारोह की प्रकृति या प्रतिवादी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में दबाव या धोखाधड़ी के तहत प्राप्त की गई थी। सहमति-शून्य बल में, बल के प्रयोग का खतरा और बल का वास्तविक उपयोग दोनों शामिल हैं। धोखाधड़ी का प्राथमिक घटक धोखा है। प्रासंगिक जानकारी में वे सभी प्रासंगिक तथ्य और स्थितियां शामिल हैं जो शादी करने के लिए सहमति देने या रोकने के पक्ष के निर्णय को राजी कर सकती हैं या अन्यथा प्रभावित कर सकती हैं। नतीजतन, एक साधारण झूठ धोखाधड़ी नहीं है। इसी तरह, हर झूठ या गलत बयानी धोखाधड़ी नहीं होती है। इस प्रकार, विवाह को रद्द करने के लिए धारा 12 के आधार में केवल इस ज्ञान को छिपाना शामिल नहीं है कि पति का विवाह किसी अन्य महिला से हुआ है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक

तलाक एक ऐसा शब्द है जिसके लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह विवाह के कठिन और कुरूप टूटने की ओर संकेत करता है। यद्यपि तलाक को औपचारिक विघटन या विवाह की समाप्ति के रूप में वर्णित किया गया है, इसमें वास्तव में इससे कहीं अधिक चीज़ें शामिल है। आज, दुर्भाग्य से, बहुत सी शादियाँ तलाक में समाप्त हो जाती हैं, और यह जानकर हैरानी होती है कि उनमें से अधिकांश बहुत पहले ही ऐसा कर लेती हैं। प्रारंभिक वैदिक हिंदू सभ्यता ने विवाह को दो लोगों के बीच एक बाध्यकारी समझौते के बजाय एक अनुष्ठान के रूप में देखा था। मिलन को इतना शुद्ध माना जाता था, जैसे कि किसी प्रकार का दैवीय मूल हो, और पूर्व निर्धारित हो। इसलिए, प्राचीन हिंदू कानून के तहत विवाह में भागीदारों के तलाक या अलगाव की अनुमति नहीं थी।

हिंदू विवाह अधिनियम, जो 1955 में पारित किया गया था, तलाक की अनुमति देने वाला हिंदू कानून का पहला टुकड़ा था। क़ानून से पहले, तलाक से संबंधित कोई कानून नहीं था। यह उन शर्तों को रेखांकित करता है जिनके तहत कोई भी पति या पत्नी आधार स्थापित करने के बाद अपने विवाह को भंग करने की मांग कर सकते हैं। हिंदू कानून के तहत कोई भी तलाक के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी हो। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायिक अलगाव और तलाक के लिए अलग-अलग उपाय हैं। यह निर्धारित किया गया था कि विवाह की वैधता और धारा 12 में निर्दिष्ट दोषों या दोषों की उपस्थिति के लिए इस अधिनियम में निर्धारित आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में विवाह की विफलता के कारण कुछ विवाह धारा 11 और 12 के अनुसार शून्य थे। 

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में तलाक के नौ आधार सूचीबद्ध हैं जो दोष आधारित हैं। इनमें से कुछ आधार, जैसे व्यभिचार (एडल्ट्री), परित्याग, क्रूरता, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग, और दुनिया का रूपांतरण या अस्वीकृति, अक्सर अपराध सिद्धांत पर स्थापित होते हैं और इन्हें तलाक के दोष के आधार के रूप में जाना जाता है। तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए किसी भी पक्ष को तलाक के लिए कम से कम एक कानूनी कारण स्थापित करना होगा।

दोष के आधार पर विवाह विघटन धारा 13(1) द्वारा प्रदान की गई वैवाहिक राहत है। विरोधी पक्ष तलाक के लिए फाइल कर सकता है यदि वे दूसरे पक्ष के पक्ष में किसी प्रकार की गलती या दोष प्रदर्शित कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, को 1964 में प्रावधान 13 (1-A) के साथ संशोधित किया गया, जिससे दोनों पक्षों को तलाक के उपाय तक पहुंच प्राप्त हुई। विवाह को नियंत्रित करने वाले कानूनों को 1976 में बदल दिया गया, जिससे न्यायिक अलगाव और तलाक के आधार तुलनीय हो गए।

इसके अतिरिक्त, 1976 के विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 13-B ने आपसी सहमति से तलाक की अनुमति दी, जिससे विवाह के पक्षकारों को किसी भी पक्ष की ओर से दोष स्थापित किए बिना तलाक के लिए दाखिल करने का विकल्प दिया गया। इसलिए, यह शोध करना महत्वपूर्ण है कि विवाह और तलाक पर कानून उन दो कानूनी प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है। हमें तलाक कानून में विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के विचार की प्रासंगिकता और महत्व पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी शुरूआत हुई है।

तलाक के आधार

न्यायालय ने राजेंद्र बनाम अनीता (1992) के मामले में कहा कि एक वैवाहिक संबंध (विवाह) को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में शामिल नहीं किए जाने के कारण समाप्त या भंग नहीं किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के आधार यहां दिए गए हैं:

क्रूरता

बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, समय के साथ और समाज से, समाज में क्रूरता की कानूनी परिभाषा बदल गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता तलाक के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, जो अन्य आधारों को भी सूचीबद्ध करता है। क्रूरता, 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में सूचीबद्ध तलाक के 12 आधारों में से एक है और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में सूचीबद्ध आठ आधारों में से एक है जो महिला को दिए गए है, जिसने तलाक प्राप्त करने के लिए एक मुस्लिम पुरुष से शादी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने रवि कुमार बनाम जुल्मी देवी (2005) के मामले में कहा कि क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं है और इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह असीमित विविधता (वैरायटी) में आ सकता है, बहुत सारी वैवाहिक स्थितियों की तरह। दूसरे शब्दों में, क्रूरता की परिभाषा अत्यधिक व्यक्तिगत है। यह लोगों की सेटिंग, समय और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर बदल सकता है।

परित्याग

परित्याग को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा दूसरे की अनुमति के बिना और बिना किसी उचित कारण के एक पति या पत्नी के जानबूझकर स्थायी परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विवाह की पूर्ण आने वाली जिम्मेदारियों की अस्वीकृति है। परित्याग का अपराध करने के लिए, परित्यक्त पति या पत्नी को दो आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  1. पृथक्करण (सेपरेशन) का तथ्य, और
  2. सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (एनिमस डेसेरेंडी)

परिवर्तन

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, धर्मांतरण का अर्थ है कि किसी ने किसी अन्य प्रमुख धर्म को अपनाया है जिसे हिंदू धर्म नहीं माना जा सकता है। केवल अधिनियम की धारा 13 में सूचीबद्ध आधारों में से एक के आधार पर तलाक का आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी विवाह को भंग कर सकता है, चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो। दूसरा व्यक्ति “दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह गया है” धारा 13 (1) (ii) के तहत एक आधार है। अधिनियम के अनुसार संपन्न विवाह को अधिनियम की धारा 13 के तहत अनुमत आधारों के अलावा रद्द नहीं किया जा सकता है।

पागलपन

सोना बनाम करमबीर (1995) के मामले में, डॉक्टरों के एक बोर्ड ने कहा कि पत्नी को मध्यम श्रेणी की मानसिक मंदता (रिटार्डेशन) थी, कि उसकी मानसिक अस्वस्थता लाइलाज थी, कि वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ थी, और उसने सवालों के लिए पूरी तरह से झूठी और निरर्थक प्रतिक्रियाएं दीं थी। उसके मामले को 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (iii) द्वारा कवर करने के लिए निर्धारित किया गया था।

कुष्ठ रोग

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, एक पति या पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकते हैं कि दूसरा “विषाणु (वायरलेंट) और लाइलाज” कुष्ठ रोग से पीड़ित है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 1976 के संशोधन के माध्यम से “विषाणु और लाइलाज कुष्ठ” की अवधि को अब हटा दिया गया है। धारा 13 (1) (iv) के अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी वैवाहिक राहत के लिए याचिका से पहले तीन साल (या एक वर्ष, जैसा भी मामला हो) के लिए लाइलाज और विषाणुजनित प्रकार के कुष्ठ से प्रभावित था।

यौन रोग

यौन रोग ऐसी स्थितियां हैं जिनमें गुदा मैथुन, मुख मैथुन और योनि मैथुन जैसे यौन क्रियाकलापों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की उच्च संभावना होती है। अधिकांश भारतीय समूहों के वैवाहिक कानूनों के अनुसार और हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, यौन रोग तलाक और न्यायिक अलगाव का एक कारण है। इसमें कई संक्रामक विकार होते हैं जो यौन क्रिया के दौरान सबसे अधिक बार अनुबंधित होते हैं।

आपसी सहमति से तलाक की अवधारणा

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13B को शामिल करने के लिए 1976 में संशोधन किया गया था, जिसने आपसी सहमति से तलाक का आधार जोड़ा था। धारा 13 B (1) के अनुसार, तलाक की मांग करने वाले पक्षों को संयुक्त रूप से अदालत में तलाक के लिए याचिका पेश करनी होगी, को धारा 13 B (2) के समान होगी, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए प्रस्ताव पेश करना होगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 B के तहत, उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक की याचिका को पक्षों की अनुमति से तलाक की याचिका में बदला जा सकता है। अपीलीय स्तर पर भी, अदालत तलाक देने वाले पक्षों को धारा 13 या किसी अन्य धारा के तहत राहत के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे सकती है, जिसे आपसी सहमति से तलाक की याचिका में बदल दिया जा सकता है। याचिका के इन रूपांतरणों में पद्मिनी बनाम हेमंत सिंह (1993) और धीरज कुमार बनाम पंजाब राज्य (2018) के मामले शामिल हैं।

संसार का त्याग

धारा 13(1)(vi) के अनुसार, यदि एक पति या पत्नी एक धार्मिक संगठन में शामिल हो जाता है और संसार को त्याग देता है, तो दूसरा पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। इस आधार पर तलाक दाखिल करने के लिए, निम्नलिखित दो आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  1. प्रतिवादी ने सामान्य रूप से जीवन को छोड़ दिया होगा (संन्यास),
  2. वह एक धार्मिक संगठन में शामिल हो गया होगा।

सीताल दास बनाम संत राम (1954) के मामले में फैसले के अनुसार, एक व्यक्ति को एक धार्मिक संगठन में शामिल माना जाता है, जब वे अपने धर्म के लिए आवश्यक कुछ अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते हैं।

मृत्यु का अनुमान

1955 के अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कम से कम सात वर्षों तक जीवित रहने की सूचना नहीं दी गई है, तो उसे मृत माना जाता है। सभी वैवाहिक कानूनों के तहत, यह दिखाने के लिए याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि प्रतिवादी के ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 और धारा 108 की मृत्यु के आधार का अनुमान, इस खंड की नींव के रूप में कार्य करता है। निर्मू बनाम निक्कराम (1968) के मामले में, यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने पति के निधन के बाद तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना किसी और से शादी कर लेता है, तो उसका पति बाद में दूसरी शादी की वैधता का विरोध कर सकता है।

तलाक के लिए पत्नी के विशेष आधार

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, एक पत्नी को तलाक या न्यायिक अलगाव के लिए कुछ अतिरिक्त आधार दिए गए हैं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए खुले हैं। तलाक के दो विशेष कारण पहले पत्नियों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (2) के तहत पेश किए गए थे। विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत पत्नियों के लिए दोष के दो नए आधार जोड़े गए थे। परिणामस्वरूप, एक हिंदू महिला केवल चार अद्वितीय आधारों में से एक के तहत तलाक के लिए फाइल कर सकती है।

  1. अधिनियम से पहले हुए बहुविवाह।
  2. रेप, सोडोमी या पाशविकता।
  3. एक डिक्री/ रखरखाव के आदेश के बाद सहवास को फिर से शुरू न करना, और
  4. विवाह का खंडन (रिपुडिएशन)।

हिंदू कानून के तहत विवाह का अपूरणीय विघटन (इट्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन)

जब एक विवाहित जोड़ा अब एक-दूसरे से प्यार नहीं करता है और एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं नहीं रखता है, तो उनका विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाता है। अब स्वीकृति, प्रेम, चिंता या सम्मान की कोई भावना नहीं रह जाती है। जब विवाह का कोई पक्ष एक साथ रहना नहीं चाहता, जब उनके बीच कोई संबंध नहीं रह जाता है, और जब सुलह की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से टूटा हुआ कहा जाता है। एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म ने लंबे समय से तलाक के विचार का विरोध किया है, लेकिन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने से धार्मिक सिद्धांत और हिंदू विवाह की पवित्र प्रकृति दोनों बदल गए है।

अब, हर कोई जो विवाहित है, उसे मान्यता प्राप्त आधारों में से किसी एक पर तलाक के लिए फाइल करने का कानूनी अधिकार है। तलाक के कारणों में दोष, वैवाहिक असंगति और आपसी सहमति के आधार पर शामिल हैं। हालाँकि, हाथ में मुद्दा एक विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना है, जो बिना किसी दोष के आधार पर है। यह आधार न्यायिक अलगाव और सहवास की बहाली न होने के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1-A) के तहत कवर किया गया है। इसे अभी तक तलाक के लिए एक अलग आधार के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

अदालत ने संगमा घोष बनाम काजल कुमार घोष (2007 2 एससीसी) के मामले में कहा कि, “हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्वभाव की असंगति के कारण पक्षों के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।” दरअसल, शादी की भावनात्मक नींव पूरी तरह से गायब हो चुकी है। क्योंकि विवाह को बचाने की कोई संभावना नहीं है और पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध मरम्मत से परे है, इस सच्चाई को स्वीकार करना और जो पहले से ही वास्तविक रूप से निष्क्रिय है, उसे घोषित करना सभी के सर्वोत्तम हित में है।

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के रूप में विवाह के एक अपरिवर्तनीय टूटने को शामिल करने के लिए विधायिका के लिए तर्क दिया। इसमें कहा गया है, “निस्संदेह, यह न्यायालय और सभी संबंधितों का दायित्व है कि जहां तक ​​संभव हो, विवाह की स्थिति को यथासंभव लंबे समय तक और जब भी संभव हो, बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन जब विवाह पूरी तरह से मृत हो जाता है, तो उस स्थिति में, इसे बचाने की कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। मौजूदा हालात में शादी का भावनात्मक आधार पूरी तरह से गायब हो गया है। विवाह मरम्मत से परे है, और यह हर किसी के हित में है और जनता इस सच्चाई को स्वीकार करती है और घोषित करती है कि जो पहले से ही समाप्त हो चुकी है, उसे वास्तविक रूप से समाप्त कर दिया गया है। एक नकली विवाह को बनाए रखना अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है और विवाह अनुबंध को भंग करने से ज्यादा सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकता है।”

तलाक के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग

संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह देखने का निहित अधिकार है कि न्याय किया जाता है, और किसी भी अदालत को अधिकार क्षेत्र या कानूनी अधिकार की कमी के कारण उसके सामने आने वाले पक्षों को न्याय देने से रोक नहीं है।

कई मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निहित अधिकार का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल (2010) के मामले में, अदालत ने घोषणा की कि “विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक है, भावनात्मक रूप से मृत है, बचाव से परे है, और भले ही यह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, मामले के तथ्य कानून में कोई आधार प्रदान नहीं करते है, जिसमें तलाक दिया जा सकता है।”

ऋषिकेश शर्मा बनाम सरोज शर्मा (2006) के मामले में, अदालत ने माना कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी, एक विवाहित जोड़े को एक साथ रहने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं था, अगर वे 17 साल से अधिक समय तक अलग रहे हैं।

सुखेंदु दास बनाम रीता मुखर्जी (2017) के मामले में पति और पत्नी पश्चिम बंगाल राज्य में जिला न्यायाधीश थे। पति के तलाक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह अपनी पत्नी की क्रूरता को स्थापित करने में असमर्थ था। अपील को खारिज करने के अलावा, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि विवाह का एक अपरिवर्तनीय टूटना तलाक के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लिखित बयान देने के बाद भी पत्नी निचली अदालत के सामने पेश नहीं हुई। वह न तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के लिए उपस्थित हुई। अदालत ने उसके उपरोक्त व्यवहार को नोट किया और कहा कि यह सुझाव देता है कि उसे अपने पति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समर घोष बनाम जया घोष (2007) के मामले का जिक्र करते हुए, बेंच ने कहा कि तलाक की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करना और अपीलकर्ता को मृत विवाह में रहने के लिए मजबूर करना, दोनों को मानसिक क्रूरता का कार्य माना जाएगा।

अदालत ने आगे कहा कि, अकेले सर्वोच्च न्यायालय के पास विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक का आदेश देने का अधिकार है, और किसी अन्य अदालत के पास यह अधिकार नहीं है। ऊपर दिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विधि आयोग ने समय-समय पर विधायिका को सलाह दी है कि वह तलाक के कारण के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को शामिल करने के लिए 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम को बदल दे।

28 सितंबर, 2022 से, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एएस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी के साथ शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2022) के मामले की सुनवाई शुरू हुई, जहां इसके भोग से भारत का संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के अपने अधिकार के दायरे का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला अभी भी जारी है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों के एक पहलू, संघ के अधिकार को मान्यता देती है और उसकी रक्षा करती है, एक पति या पत्नी को अधिकार की रक्षा के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति देकर। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत रखरखाव का अनुरोध करने की क्षमता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत पीड़ित पक्ष को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है।

विवाह में वैवाहिक अधिकारों के महत्व को भारतीय निजी कानून के कई प्रावधानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सख्त अर्थों में, विवाह के अधिकार सहवास करने और अपने जीवनसाथी के साथ यौन संबंध रखने की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं। पत्नी और पति को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और साथ रहना चाहिए, जो कि विवाह के सबसे बुनियादी दायित्वों में से एक है। “वैवाहिक अधिकारों की बहाली” एक कानूनी खंड है जो आहत पक्ष को एक ऐसे पति या पत्नी के साथ सहवास बहाल करने में सक्षम बनाता है जो बिना कारण के वापस ले लिया गया था। इसे अक्सर शादी को बरकरार रखने की रणनीति के रूप में माना जाता है। विवाह विभिन्न वैवाहिक दायित्वों को लागू करता है और सभी वैवाहिक कानूनों के तहत प्रत्येक पति या पत्नी को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसकी संवैधानिक वैधता के कारण अधिनियम के विवादित खंड का एक लंबा इतिहास रहा है।

इसे विवाह बंधन में शामिल लोगों के हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इस खंड को कई कारणों से चुनौतियों और आलोचना का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रावधान की संवैधानिकता को टी. सरिता बनाम टी. वेंकटसुब्बैया (1983) के मामले में चुनौती दी गई थी। इस मुकदमे में वादी के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने महसूस किया कि यह खंड महिलाओं के प्रति विशेष रूप से अमित्र और बर्बर था। इस मजबूर सहवास के परिणामस्वरूप उसके अपने शरीर के अधिकार का उल्लंघन होता है, और वह अपनी यौन स्वायत्तता के संबंध में अपनी स्वतंत्र पसंद खो देती है। नतीजतन, वैवाहिक अधिकारों की बहाली की एक डिक्री, अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। चूंकि यौन सहवास एक पति और पत्नी के बीच एक निजी निर्णय है, उपरोक्त प्रावधान को शुरू में 1983 में न्यायालय द्वारा अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था। तदनुसार, ऐसे निजी फैसलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। न्यायालय ने कहा कि धारा 9 के बारे में कई तरह की गलतफहमियां हैं, जिसने इसकी संवैधानिकता के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है और इस तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। न्यायालय के अनुसार विवाह एक धार्मिक समारोह है और इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कानून द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसलिए, पति या पत्नी को बिना किसी अच्छे कारण के अपने सहवास को समाप्त करने से रोकने के लिए वैवाहिक अधिकार खंड की बहाली को लागू किया गया था। विनियमन का वास्तविक उद्देश्य, दो लोगों के बीच विवाह बंधन को बनाए रखना है, इसलिए इसे यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह संवैधानिक है या नहीं। नतीजतन, अदालत ने निर्धारित किया कि धारा 9 अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि इसे तलाक के लिए दाखिल करने के लिए एक नए औचित्य (जस्टिफिकेशन) के रूप में शामिल किया गया था। यौन क्रिया को समम बोनस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह विवाह की संस्था के घटकों में से एक है, जो सहवास और संघ पर आधारित है।

1984 में सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सभी विवादों को समाप्त कर दिया था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया गया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया था। न्यायालय के अनुसार, प्रासंगिक खंड “शादी टूटने से बचने में सहायता के रूप में एक सामाजिक उद्देश्य की सेवा करता है” और एक उपाय के रूप में कार्य करता है। यह उपाय प्रकृति में पुरातन हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य तलाक के आधार के रूप में कार्य करना है, यदि संबंधित पक्ष इस तरह की क्षतिपूर्ति करने से इनकार करते हैं। इसके अलावा, न्यायालय का मानना ​​​​था कि यह विधायिका पर निर्भर है कि वह धारा 9 को एक उपाय के रूप में निरस्त करे, न कि अदालतें। इस प्रकार इस ऐतिहासिक निर्णय में धारा 9 को संवैधानिक रूप से वैध पाया गया था।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण

1955 के अधिनियम के अनुसार, पति-पत्नी का भरण-पोषण एक अत्यंत जटिल विषय है। अक्सर यह दावा किया जाता है कि आजीवन गुजारा भत्ता मांगना पति का फायदा उठाने का एक तरीका है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, कानूनी कार्रवाई लंबित होने पर पति या पत्नी भरण- पोषण पेंडेंट लाइट, या समर्थन का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता के लिए पूर्वापेक्षाओं की रूपरेखा तैयार करती है। कुछ शर्तों के तहत, एक पति अपनी पत्नी को जो भुगतान करने के लिए बाध्य है, उसे भरण-पोषण कहा जाता है। विवाह के जारी रहने और तलाक के बाद दोनों में भरण-पोषण के भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। भरण- पोषण में पहला विचार यह है कि क्या इसे प्राप्त करने वाले पक्ष के पास स्वयं का समर्थन करने के लिए आय का एक स्वतंत्र स्रोत नहीं है। तलाक अधिनियम के अपवाद के साथ, कोई भी भारतीय वैवाहिक क़ानून भरण- पोषण की राशि या प्रक्रिया से जुड़ी लागतों को निर्दिष्ट नहीं करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24

  1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 रखरखाव पेंडेंट लाइट और कार्यवाही के खर्च के बारे में बात करती है। यदि मामला लंबित रहने के दौरान पति या पत्नी खुद को संभालने करने में असमर्थ रहते हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत रखरखाव और अदालती खर्च के रूप में राहत दी जा सकती है।
  2. धारा 24 अदालत को यह अधिकार देती है कि वह पति या पत्नी में से किसी एक को आदेश दे सकता है जो कार्यवाही की लागत के साथ-साथ अंतरिम भरण-पोषण के लिए स्वतंत्र रूप से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। 1955 के अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अशक्तता की डिक्री प्राप्त करने सहित किसी भी अधिनियम प्रक्रिया में इसका दावा किया जा सकता है।
  3. कार्यवाही से जुड़ी लागतों में डाक, लिपिकीय (क्लेरिकल) कार्य और यात्रा की लागतों को कवर करने के लिए वकील की सेवाओं और धन की लागत शामिल है। धारा 24 के अनुसार आदेश जारी करने से पहले, अदालत दोनों पति-पत्नी की आय को ध्यान में रखेगी। ऐसा जीवनसाथी मुख्य कार्यवाही के प्रवर्तक के रूप में प्रकट होता हो या नहीं, फिर भी यह नियम लागू होता है। रखरखाव पेंडेंट लाइट प्रदान करने का आकलन करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एकमात्र कारक यह है कि दावेदार स्वयं का समर्थन करने में सक्षम है या नहीं।
  4. जैसा कि चित्रलेखा बनाम रंजीत राय (1976) के मामले में देखा गया था, धारा 24 का उद्देश्य निर्धन पति या पत्नी को वित्तीय सहायता देना है ताकि कार्यवाही जारी रहने के दौरान वे खुद को बनाए रख सकें और उनके पास पर्याप्त धन हो और वह अपना बचाव या मुकदमेबाजी जारी रखें ताकि धन की कमी के कारण पति या पत्नी को मामले के संचालन में असमान रूप से नुकसान न हो।
  5. 1955 के अधिनियम की धारा 24 के तहत, अदालत अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही की लागत को इस आधार पर देने से इनकार नहीं कर सकती है कि आवेदक के विवाद में प्रबल (प्रीवेल) होने की संभावना नहीं है। धारा 24 में पूरी तरह से परीक्षण के बजाय एक संक्षिप्त जांच की कल्पना की गई है। धारा 24 से जुड़े प्रावधान के अनुसार, अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही खर्च के भुगतान के लिए आवेदन, ज्यादातर मामलों में, पक्ष को नोटिस दिए जाने के साठ दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25

  1. यदि अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, तलाक, या विवाह रद्द करने का फरमान जारी किया जाता है, और यदि वे स्वयं को संभालने करने में असमर्थ हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत पति और पत्नी दोनों को भरण पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।
  2. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 से 13 द्वारा विचारित प्रकार का एक अदालती आदेश धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता और भरण-पोषण के लिए पात्र होने के लिए जारी किया जाना चाहिए। चांद धवन बनाम जवाहरलाल धवन (1993) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भाषा “कोई भी डिक्री बनाना” इंगित करती है, कि जब भी कोई ठोस राहत प्रदान करने वाले अधिनियम के तहत कोई निर्णय पारित किया जाता है, तो स्थायी गुजारा भत्ता का आदेश प्राप्त किया जा सकता है, न कि जब मुख्य याचिका को खारिज या वापस ले लिया जाता है। शब्द “डिक्री” अधिनियम की धारा 9-13 के अनुसार किए गए एक निर्णय को संदर्भित करता है जो पक्षों की वैवाहिक स्थिति को बाधित करने का कारण बनता है।
  3. गुजारा भत्ता और भरण-पोषण की राहत धारा 25 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है यदि इनमें से किसी भी धारा के तहत राहत से इनकार किया जाता है। यदि मुख्य कार्यवाही विफल हो जाती है और परिणामस्वरूप पति या पत्नी को धारा 25 के तहत कोई राहत नहीं दी जाती है, तो पति या पत्नी हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 के तहत रखरखाव की मांग कर सकते हैं।
  4. अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार, अदालत स्थायी गुजारा भत्ता के किसी भी आदेश को बदल या रद्द कर सकती है, यह दिखाने पर कि पक्षों की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हालाँकि, सकल-राशि (ग्रॉस सम) का भुगतान आदेश एक सीधा भुगतान है, इस प्रकार इसे बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 25(3) में प्रावधान है कि निम्नलिखित दो घटनाओं की स्थिति में, धारा 25(1) के तहत रखरखाव को रद्द किया जा सकता है यदि जिसके पक्ष में आदेश दिया गया है:
  • उसने दोबारा शादी कर ली।
  • पत्नी के मामले में उसने ब्रह्मचर्य (सेलीबेसी) का व्रत तोड़ा है।
  • पति के मामले में उसने किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध बनाए हैं जो उससे संबंधित नहीं है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के ऐतिहासिक निर्णय

भारत भर के न्यायालयों ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की बार-बार व्याख्या की है ताकि विधायी मंशा को स्पष्ट किया जा सके, जिससे क़ानून के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अनुपात निर्धारण के साथ-साथ कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर नीचे चर्चा की गई है।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2006)

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2006) के मामले में, पहली शादी की स्थिति के बारे में एक सर्वोच्च न्यायालय की याचिका को एक ऐसी स्थिति में लाया गया था, जहां एक गैर-मुस्लिम व्यक्ति, ‘मुस्लिम’ धर्म में परिवर्तित हो गया था, लेकिन वास्तव में उसने न अपने विश्वास को बदला और न ही अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया। यह निर्णय लिया गया कि जब तक तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हिंदू कानून के तहत एक जोड़े की शादी को केवल इसलिए नहीं भंग किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो मुद्दे आए वे थे:

  1. यदि गैर-मुस्लिम आस्था या विश्वास में किसी वास्तविक परिवर्तन का अनुभव किए बिना ‘मुस्लिम’ धर्म में परिवर्तित हो जाता है और केवल मौजूदा विवाह से बचने या दूसरी शादी में प्रवेश करने के लिए ऐसा किया जाता है, तो क्या इस तरह के रूपांतरण के बाद वह जो विवाह करता है वह शून्य होगा?

उस विवाह के दौरान पति द्वारा किसी भिन्न धर्म में धर्मांतरण के बावजूद, कोई भी विवाह एक अपराध होगा, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के तहत, जो आईपीसी की धारा 494 के साथ पढ़ा जा सकता है, द्विविवाह के रूप में माना जा सकता है और यदि ऐसी शादी कानून के खिलाफ है तो इसे अब अपराध बना दिया गया है। यदि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है तो दो हिंदुओं के बीच किसी भी विवाह को शून्य माना जाता है:

  • यदि दोनों में से किसी का जीवनसाथी ऐसा हो जो विवाह के समय जीवित था और
  • यदि अधिनियम के लागू होने के बाद समारोह हुआ था।

2. क्या प्रतिवादी आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के अधीन है?

एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 494 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है यदि वे दूसरी शादी करते हैं जबकि उनकी पहली शादी अभी भी सक्रिय होती है। यह दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और धारा 17 के तहत भी अवैध होगा। रोबासा खानम बनाम खोदाद ईरानी (1946) का मामला भी सामने आया था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि एक पति या पत्नी का व्यवहार, इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों का मूल्यांकन न्याय, अधिकार या समानता के सिद्धांतों के साथ-साथ एक अच्छे विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. क्या समान सिविल संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का होना एक अच्छा विचार होगा?

भले ही एक समान कानून अत्यधिक वांछित (डिजायर) हो, लेकिन अगर इसे एक ही बार में लागू कर दिया जाए तो देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो सकता है। इसे कानून के शासन के तहत लोकतंत्र में समय के साथ प्रगतिशील परिवर्तन और व्यवस्था लाना चाहिए। इस वजह से, यह विश्वास करना अवास्तविक और अन्यायपूर्ण होगा कि सभी कानूनों को एक ही बार में एक समान किया जा सकता है। हालांकि, कानूनी प्रणाली समय के साथ विकसित होने वाली गलतियों या खामियों को दूर कर सकती है। समान सिविल संहिता के संबंध में, न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय, और अन्य माननीय न्यायाधीश, जिन्होंने बेंच को बनाया, ने बेईमान लोगों द्वारा धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार से कुछ कार्रवाई करने की सिफारिश की, जो कि धर्मांतरित होने का दावा करते हुए, वास्तव में बहुविवाह करने वाले पाए गए थे।

रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011)

रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष बेंच ने जस्टिस जीएस सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली से मिलकर यह टिप्पणी की कि माता-पिता के बीच के रिश्ते की परवाह किए बिना, इस तरह के रिश्ते से बच्चे के जन्म को माता-पिता के बीच संबंधों से स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा निर्दोष है और कानूनी रूप से बाध्यकारी विवाह से पैदा हुए बच्चे को दिए गए सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (संशोधित) की धारा 16 इसी सिद्धांत पर आधारित है।

यह देखते हुए कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 एक शून्य या शून्यकरण योग्य विवाह के बच्चों को वैध घोषित करती है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहती है कि वे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति का दावा करने के हकदार हैं, किसी अन्य संबंध के व्यक्ति के नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के वैध विवाह की वैध संतानों के साथ समान स्तर पर माना जाएगा और वे भी संपत्ति में सभी अधिकारों के हकदार होंगे। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के गुजरने से पहले विभाजन का अनुरोध करने की अनुमति नहीं है।

जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार (2021)

जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल (2021) के हाल ही के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी ऐसे आरोप लगा रही है जो पति की प्रतिष्ठा और नौकरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो निस्संदेह मानसिक क्रूरता के रूप में योग्य होगा। प्रतिवादी, सरकारी प्रोफेसर पी.जी. कॉलेज, टिहरी, पीएचडी के साथ, और अपीलकर्ता, एम.टेक के साथ एक सेना अधिकारी थे, और इनकी शादी 27 सितंबर, 2006 को हुई थी, और उन्होंने विशाखापत्तनम और लुधियाना में थोड़े समय के लिए सहवास किया था। लेकिन उनकी शादी की शुरुआत से ही मतभेद पैदा हो गए और 15 सितंबर, 2007 तक दोनों एक साथ नहीं रह रहे थे।

तलाक की कार्यवाही में, अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए हैं जिससे उसके पेशे को चोट पहुंची है, उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट किया गया है, और उसे मानसिक क्रूरता का कारण बना दिया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने दावा किया कि उसके पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उसके मामले में उसे बिना किसी वैध कारण के छोड़ दिया था, और परिणामस्वरूप, उसने विवाहित जीवन को फिर से शुरू करने के लिए अपीलकर्ता से मार्गदर्शन की गुहार लगाई।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मानसिक क्रूरता का दावा करने वाले पति या पत्नी के अनुरोध पर विवाह को भंग करने पर विचार करने के लिए, मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से विवाहित संबंध बनाए रखना असंभव हो। दूसरे शब्दों में, यह अपेक्षा करना अनुचित है कि किसी गलत व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बनाए रखते हुए प्रश्नगत व्यवहार का समर्थन किया जाए।

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, और अदालत ने फैसला सुनाया कि इसे पलटने और फैमिली न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को बहाल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं क्योंकि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ क्रूर व्यवहार किया था। नतीजतन, प्रतिवादी के वैवाहिक अधिकारों की बहाली के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और अपीलकर्ता को तलाक का हकदार घोषित कर दिया गया था।

अमरजीत सिंह बनाम भारत संघ (2022)

तलाक की कार्यवाही में, अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए हैं जिससे उसके पेशे को चोट पहुंची है, उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट किया गया है, और उसे मानसिक क्रूरता का कारण बना दिया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने दावा किया कि उसके पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उसके मामले में उसे बिना किसी वैध कारण के छोड़ दिया था, और परिणामस्वरूप, उसने विवाहित जीवन को फिर से शुरू करने के लिए अपीलकर्ता से मार्गदर्शन की गुहार लगाई।

याचिका के अनुसार, कई कानूनी क़ानून, जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125, घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, आदि, रखरखाव के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। इसने एक जटिल परिदृश्य को जन्म दिया जिससे उन पक्षों को गंभीर रूप से असुविधा का सामना करना पड़ा जिन्हें रखरखाव भुगतान करना पड़ा था।

रिट याचिका में मांग की गई थी कि सभी समर्थन एक सामान्य शीर्षक के तहत दिए जाएं। सीजेआई ललित ने जोर देकर कहा कि रजनीश बनाम नेहा (2021) के मामले में मामला पहले ही सुलझा लिया गया था। संदर्भ के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त निर्णय अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को हल करने, विभिन्न कार्यवाही में असंगत निर्णयों से बचने और पारिवारिक न्यायालयों, जिला अदालतों और मजिस्ट्रेट अदालतों की प्रक्रियाओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। नियम निम्नलिखित बताते हैं:

  1. जब कोई पक्ष विभिन्न क़ानूनों के तहत रखरखाव के लिए कई दावे करता है, तो अदालत अगले मामले में कोई अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लेते समय पूर्व सुनवाई (सुनवाई) में दी गई राशि के समायोजन या सेट-ऑफ को ध्यान में रखेगी;
  2. आवेदक द्वारा पूर्व कार्यवाही और भविष्य की प्रक्रिया में जारी किए गए किसी भी आदेश का खुलासा अनिवार्य है;
  3. पूर्व प्रक्रिया (प्रक्रियाओं) में जारी किए गए आदेशों में कोई भी संशोधन या बदलाव उसी कार्यवाही में किया जाना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के लिए सामान्य सिफारिशें

  1. विवाह की आयु पुरुषों और महिलाओं के लिए समान होनी चाहिए क्योंकि भारत में, चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग सहित सभी डिग्री प्रोग्राम, एक व्यक्ति के 21 वर्ष के होने तक पूरे होते है। शादी के समय में अभी भी लैंगिक भेदभाव क्यों है जबकि अभी भी एक युवा 18 साल की उम्र में अपना विधायक चुन सकता है? जब भारत में एक युवा व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, तो उन्हें वयस्क के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे अपने लिंग की परवाह किए बिना लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के योग्य होते हैं। तो शादी की उम्र अलग क्यों है? शादी की उम्र में अंतर लड़कियों के बारे में समाज की धारणा को तुरंत बदल देता है, और एक घर में एक लड़की की परवरिश उसके जन्म के समय से ही भेदभाव को दर्शाती है।
  2. मानव समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्था विवाह है। यह एक सामान्य घटना है। मानव सभ्यता की नींव यही रही है। पति-पत्नी के बीच नए सामाजिक संबंध और पारस्परिक अधिकार विवाह के माध्यम से निर्मित होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके अधिकार और पद तभी स्थापित होते हैं। प्रत्येक समुदाय इन संबंधों और अधिकारों को स्थापित करने के लिए विशिष्ट कदमों को पहचानते है। वास्तविक विवाह नई जिम्मेदारियों के साथ एक नई स्थिति की स्वीकृति है जिसे दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक समाज विवाह को एक सामाजिक रूप से स्वीकृत सार्वभौमिक संस्था के रूप में मान्यता देते है। सबसे गहन और जटिल मानवीय साझेदारियों में से एक विवाह है।
  3. हिंदू विवाह का पारंपरिक विचार नैतिक और दयालु धार्मिक सिद्धांतों द्वारा शासित होता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर स्थापित होता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, व्यक्तित्व और एक अहंकारी विश्वदृष्टि ने वैवाहिक सद्भाव को बिगाड़ दिया है, जिससे कई प्रकार के वैवाहिक विवाद हो रहे हैं।
  4. आधुनिक युग में, इस महत्वपूर्ण विवाह संस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी सामाजिक और कानूनी रणनीति बना सकता है। निवारक (प्रिवेंटिव) और सुधारात्मक दोनों क्रियाएं की जानी चाहिए। नई पीढ़ी की शिक्षा जल्दी शुरू करने से बेहतर कोई रणनीति नहीं है। मानव नैतिक सिद्धांतों को हाई स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम दोनों में पढ़ाया जाना चाहिए।
  5. जोड़ों, परिवारों, बच्चों और बड़े पैमाने पर समाज की खातिर, सार्वजनिक शिक्षा को हिंदू विवाह के पवित्र पहलू को संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को सामाजिक मानदंडों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। वैवाहिक सलाहकारों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम जो पश्चिमी मनोविज्ञान से अलग है और जिसमें हिंदू लोकाचार (इथॉस) में एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पाठ्यक्रम है, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए। कुण्डली के स्थान पर वैवाहिक सलाहकारों की व्यवस्था समाज में फैली होनी चाहिए।

निष्कर्ष

1955 का अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो हिंदू विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करता है। अधिनियम के अनुसार, सभी हिंदुओं को विवाह करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम एक हिंदू विवाह के लिए पूर्वापेक्षाओं को परिभाषित करता है और कई वैवाहिक राहत प्रदान करता है जैसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली, विवाह की शून्यता, न्यायिक अलगाव और तलाक। मानसिक रोग होने पर विवाह की भी कुछ सीमाएं होती हैं। आज, विवाह ज्यादातर एक अनुबंध में विकसित हो गया है और एक सामाजिक-धार्मिक संस्था के रूप में अपनी अधिकांश पवित्रता खो चुका है। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि विधायक इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि यदि बाल विवाह जैसे सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की अवहेलना की जाती है, तो अधिनियम का बहुत कम उपयोग होगा। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि बाल विवाह निषिद्ध हैं, उन्हें तब तक अमान्य घोषित नहीं किया गया है जब तक कि कोई अदालत उन्हें चुनौती देने वाली याचिका प्राप्त नहीं कर लेती। हिंदू शादियों को साबित करना आसान बनाने के लिए पंजीकरण का प्रावधान भी दिया गया है। फिर भी, भारत में अधिकांश हिंदू विवाह लगभग 60 वर्षों से अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद अपंजीकृत हो रहे हैं। कोई भी विवाह सामाजिक हो सकता है; और इसके लिए कोई सबूत की कोई जरूरत नहीं है।

संदर्भ

 

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