आपराधिक प्रक्रिया में पूर्व परीक्षण की अवधारणा

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Criminal Procedure Code
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यह लेख सिंबॉयसिस लॉ स्कूल, नोएडा से Khyati Basant द्वारा लिखा गया है । इस लेख में परीक्षण-पूर्व (प्री ट्रायल) प्रक्रियाओं और उसके अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय

विचाराधीन (अंडर ट्रायल) कैदी भारत में जेलों की आबादी का एक बड़ा 67.6 प्रतिशत हिस्सा हैं। 2016 में कम से कम 3927 विचाराधीन कैदियों ने 5 साल से अधिक समय जेल में बिताया था और जिन्हे उनके परीक्षण के खतम होने की उम्मीद थी। इस तरह के उच्च आंकड़ों के परिणामस्वरूप 113.7 प्रतिशत की उच्च रिक्ति (वेकेंसी) दर भी होती है, जो बदले में जेलों में निम्न-मानक (अंडर स्टैंडर्ड) जीवन स्थितियों से संबंधित होती है। लगभग 2.8 लाख भारतीयों को उनके मुकदमे या लंबित अदालत के दौरान अपराध का आरोप लगाए बिना जेल में रखा जाता है। अधिकांश लोगों को वर्षों तक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, यहां तक ​​कि उनके पूर्ण कानूनी कार्यकाल से भी अधिक समय तक। पूरे भारतीय जेलों में, ये कैदी जिन्हें ‘विचाराधीन कैदी’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह तीन में से दो अपराधियों के लिए क्षतिपूर्ति (कंपेनसेट) करते हैं जो की दुनिया भर के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत अधिक दर है। एशिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा उप परीक्षण (सब ट्रायल) समुदाय है।

पूर्व-परीक्षण सम्मेलन में, मामले के पक्षकारों और उनके वकीलों के पास एक पूर्व-परीक्षण परामर्श (कंसल्टेशन) होता है जब तक कि जूरी प्रतिवादी, या अभियोजक या न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में शुरू नहीं होती है, जिसके पास प्रतिवादी से कम अधिकार होता है। सरकार समय-समय पर पूर्व परीक्षण क़ैद के स्तर को कम करने के प्रस्ताव पेश करती रही है, लेकिन इसमें थोड़ा कम सुधार देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचाराधीन कैदियों की रिहाई और जमानत कानूनों के उदार उपयोग के लिए नियमित दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन इससे जेल में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों में कोई सुधार नहीं हुआ है।

भारत में, पूर्व-परीक्षण सुनवाई तंत्र को विशेष रूप से न्यायिक पद्धति की परिभाषित विशेषता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों में कुछ खंड शामिल हैं जिनका उपयोग इस कारण से किया जा सकता है। संविधान के आलोक में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद लोगों को निर्दोष माना जाता है। परीक्षण पूर्व निरोध (डिटेंशन) का परिणाम चिंताजनक है। जिन अपराधियों को निर्दोष समझा जाता है, वह आमतौर पर दोषी अपराधियों पर लगाए गए लोगों की तुलना में अधिक कठिन शर्तों के साथ वे जेल जीवन के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अभावों के अधीन रहते हैं। कैद अपराधी अपना काम खो देता है और उसे अपने अभियोजन में जोड़ने से मना किया जाता है। जितना महत्वपूर्ण प्रभाव कैदी पर होता है, उतना ही उसके परिवार के निर्दोष सदस्यों पर भी पड़ता है।

चौदहवीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने पूर्व-परीक्षण सम्मेलनों के अनुरोध को खारिज कर दिया। यह देखा गया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के एक आविष्कार के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए स्थितियां अभी तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद, सरकार यूके और यूएस पक्षों पर ‘पूर्व-परीक्षण परीक्षण’ के तंत्र को लागू करके कार्यवाही के निपटान में तेजी लाने की कोशिश कर रही है।

नए गवाहों को कार्यवाही के अंत में या यहां तक ​​कि जब उन्हें उच्च न्यायालयों में ले जाया जाता है तब भी सुनवाई में देरी होती है। भारत में पूर्व-परीक्षण न होने के कारण इनमें देरी हो रही है। आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग का विकल्प होता है जहां आरोपी अपनी गलती स्वीकार करते हुए कम सजा के साथ बच सकता है। इस प्रकार कानून मंत्रालय भारत में पूर्व-परीक्षण सम्मेलनों को दाखिल करने के लिए तैयारी कर रही है। पक्षों को सुनने के लिए एक अलग अदालत होगी और वे निष्कर्ष के लिए समय सीमा और उन दस्तावेजों पर चर्चा कर सकते हैं जिन पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

लाखों दोषियों को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ता है, महीनों और वर्षों तक, या तो जमानत के लिए आवेदन करने में असमर्थता के कारण या अदालतों द्वारा अंधाधुंध जमानत से इनकार करने के कारण या आरोपी द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) और जमानत की आपूर्ति करने में विफल रहने के कारण। जब तक अपराध की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक सरल न्यायशास्त्र में उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए। अदालतों और पुलिस सेवा द्वारा यह अवधारणा पूरी तरह से निरूपयोगी की गई है।

पूर्व- परिक्षण क्या है

कानूनी और तथ्यात्मक समस्याओं को स्पष्ट करने और अदालत के न्याय और लागत को तेज करने के लिए पक्षों के बीच ऐसे मामलों को निर्धारित करने के लिए एक न्यायाधीश, एक मध्यस्थ, आदि द्वारा जूरी के समक्ष आयोजित सुनवाई को पूर्व-परीक्षण कहा जाता है। पूर्व-परीक्षण कार्यवाही न्याय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं क्योंकि इस बिंदु पर सभी आपराधिक मामलों का विशाल बहुमत अनौपचारिक रूप से हल किया जाता है और यह अदालतों के सामने कभी नहीं आता है। इनमें गिरफ्तारी से पहले की जांच, दोषसिद्धि, नजरबंदी, अदालत का फैसला, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभिक उपस्थिति, प्रारंभिक या जूरी की सुनवाई, सबूत या अभियोग आक्षेप (इंडिक्टमेंट अराइग्नमेंट), और पूर्व-परीक्षण कार्यवाही के लिए गति शामिल हैं। 

आमतौर पर, प्रारंभिक सुनवाई के बाद और एक आपराधिक मामले के मुकदमे के लिए जाने से पहले, अभियोजक और बचाव दल एक आपराधिक अदालत के न्यायाधीश के सामने पेश होते हैं और पूर्व-परीक्षण गतियां, कुछ सबूतों के बारे में तर्क देते हैं जिन्हें परीक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, कि कुछ व्यक्ति जो गवाही नहीं दे सकते है या जिन्हें गवाही नहीं देनी चाहिए, या मामला पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत ‘परिक्षण’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायिक न्यायाधिकरण (ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल) मामले का निर्धारण और जांच करता है। यह एक अदालती कार्यवाही है जो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के साथ समाप्त होती है लेकिन आरोपमुक्त नहीं करती है।

पूर्व परीक्षण में कदम

भारत में, सभी आपराधिक मामलों में पूर्व-परीक्षण और परीक्षण के बाद के चरण होते हैं। पूर्व-परीक्षण मामले में, अपराध को संज्ञेय या गैर-संज्ञेय (कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसे क्रमशः संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।

संज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिस पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना आरोप लगाया जा सकता है। संज्ञेय अपराधों की स्थिति में, पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 154 के तहत तुरंत प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने के लिए बाध्य है, जिसके बाद जांच और उसके बाद मे वह गिरफ्तारी आदि जैसे कार्य कर सकता है। सामान्य तौर पर, संज्ञेय अपराध प्रकृति में अत्यंत गंभीर होते हैं या जिन स्थितियों में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

सीआरपीसी की धारा 2 (a) में वर्णित संज्ञेय अपराध या तो जमानती या गैर-जमानती हो सकते हैं। असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके संबंध में एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। जबकि गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, इसे उस उद्देश्य के लिए आयोजित एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इन मामलों में, एक पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 155 के अनुसार सक्षम अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद जांच शुरू कर सकता है।

पुलिस साक्ष्य एकत्र करती है, गिरफ्तार करती है और आरोपी को न्यायाधीश के समक्ष पेश करती है और पुलिस हिरासत या न्यायिक रिमांड आदेश सुरक्षित करती है। यदि पुलिस को लगता है कि अंतिम रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया (प्राइम फेसी) कोई मामला नहीं बनता है, तो जांच को समाप्त कर दिया जाएगा और ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया जाएगा। यदि जांच एजेंसी को लगता है कि मामला प्रथम दृष्टया बनता है, तो वह एक चार्जशीट तैयार करेगी जो परीक्षण से पहले दायर की जाती है। मजिस्ट्रेट को अंतिम आदेश रिपोर्टिंग और चार्जिंग बोर्ड पारित करना होगा। मामला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निर्भर करेगा कि या तो उसे हटा दिया जाए या अभियोजन और मुकदमे के लिए रखा जाए।

“प्राथमिकी पंजीकरण” – प्राथमिकी सीआरपीसी की धारा 154 के अनुपालन (कंप्लायंस) में प्रस्तुत विवरण का पहला रिकॉर्ड है। प्राथमिकी केवल विशिष्ट विवरण है जिसे संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्राथमिकी पहला चरण है जिसमें से एक आपराधिक मामले का जन्म होता है।

उनके बयानों का दस्तावेजीकरण, प्रासंगिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, तलाशी और गिरफ्तारी करना, संदिग्धों को पकड़ना, उनके बयानों और स्वीकारोक्ति का दस्तावेजीकरण करना, परीक्षण की पहचान के लिए परेड आयोजित करना, विशेषज्ञों से तकनीकी रिपोर्ट और राय प्राप्त करना और प्रत्येक मामले की जांच के लिए उन सभी का केस लॉग संकलित (कंपाइल) करना। इसलिए, इन परस्पर विरोधी सिद्धांतों को ठीक करने की आवश्यकता है, और पुलिस जांचकर्ताओं के हाथों नागरिकों के लिए खुली विभिन्न स्वतंत्रताओं के उल्लंघन की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं हैं।

एक आपराधिक मामले में कई चरण होते हैं, प्रारंभिक दोषसिद्धि से लेकर सजा और अंतिम अपील तक। पूर्व-परीक्षण प्रक्रिया के दौरान आपराधिक अभियोजन में क्या अपेक्षा की जाए, इसका सारांश निम्नलिखित है।

गिरफ़्तार करना

आमतौर पर, आपराधिक कार्रवाई एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी से शुरू होती है। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि 

  1. अधिकारी किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए देखता है;
  2. अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, या
  3. अधिकारी एक वैध गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तारी करता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर लेती है, तो संदिग्ध को हिरासत में ले लिया जाता है। जहां संदिग्ध ने मामूली अपराध किया है, पुलिस संदिग्ध को बाद में अदालत में पेश होने के निर्देश के साथ समन जारी कर सकती है। एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब वह जाने या घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यहां शारीरिक सुरक्षा उचित नहीं है, जैसे हथकड़ी: केवल एक व्यक्ति पर पुलिस अधिकार का प्रयोग आवश्यक है।

बुकिंग 

आमतौर पर, एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, और “बुक” किया जाता है या पुलिस प्रणाली में उसके नाम का प्रवेश किया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना, उंगलियों के निशान लेना और व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करना शामिल हो सकता है। बुकिंग के बाद व्यक्ति को आमतौर पर किसी प्रकार के होल्डिंग सेल में रखा जाता है।

जमानत  

जहां पुलिस हिरासत में किसी संदिग्ध को जमानत दी जाती है, वहां संदिग्ध व्यक्ति रिहाई के बदले में जमानत राशि का भुगतान कर सकता है। जमानत पर रिहाई, निर्धारित सभी अदालती कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए संदिग्ध की प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) पर आधारित है। बुकिंग के तुरंत बाद, या उसके बाद में जमानत समीक्षा सुनवाई के दौरान किसी संदिग्ध को जमानत जारी की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, एक प्रतिवादी को उसकी “खुद की एक्नोलेजमेंट” पर रिहा किया जा सकता है। अपनी स्वीकृति पर रिहा किए गए प्रतिवादी को जमानत पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे लिखित रूप में सभी निर्धारित अदालती सुनवाई में उपस्थित होने के लिए सहमत होना चाहिए। अदालत द्वारा अपराध की गंभीरता और प्रतिवादी के आपराधिक रिकॉर्ड, समुदाय और परिवार और नौकरी संबंधों के लिए खतरे को पहचानने के बाद एक्नोलेजमेंट जारी की जाती है। कुछ मामलों में, व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत पोस्ट करने की अनुमति नहीं होती है और उसे या तो जमानत की सुनवाई होने तक या पेशी के लिए इंतजार करना चाहिए।

आक्षेप  (अराइनमेंट)

प्रतिवादी अदालत में अपना पहला आक्षेप पेश करता है। न्यायाधीश अभियोग के दौरान प्रतिवादी के खिलाफ दायर आरोपों को पढ़ता है और प्रतिवादी उन आरोपों के लिए “दोषी है,” “दोषी नहीं” या “कोई प्रतियोगिता (कॉन्टेस्ट) नहीं” का अनुरोध करने का फैसला करता है। न्यायाधीश जमानत की समीक्षा भी करते है और प्रतिवादी पर भविष्य की कार्यवाही के लिए तिथियां निर्धारित करेंगे। आक्षेप यह अदालत के समक्ष पेश होने वाला पहला आपराधिक मामला होता है। इसमें भविष्य की सुनवाई निर्धारित की जा सकती है, उदाहरण के लिए, प्रारंभिक सुनवाई और परीक्षण। अभियोजक मामले से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे पुलिस रिपोर्ट, प्रतिवादी और उसके वकीलों को प्रदान करता है। यदि जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उसके परिणामस्वरूप जेल की सजा हो सकती है, तो प्रतिवादी एक वकील का हकदार है, भले ही वे एक वकील का खर्च नहीं उठा सकते। यदि वे एक वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक वकील हो, फिर ऐसे वक्त न्यायाधीश प्रतिवादी के लिए एक वकील नियुक्त करेंगे।

याचिका सौदा (प्ली बार्गेनिंग) 

इस बिंदु पर, कई आपराधिक मामले समाप्त हो जाते हैं। प्रतिवादी कभी-कभी छोटे आरोप के लिए दोषी होने के लिए सहमत होता है, जिसके लिए उन्हें मूल रूप से गिरफ्तार किया गया था, या कभी-कभी एक मुकदमे में दोषी पाए जाने की तुलना में कम सजा के लिए। जब एक प्रतिवादी पर कई अपराधों का आरोप लगाया जाता है, तो वह कभी-कभी अपराधों में से एक के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, और अभियोजक अन्य आरोपों को छोड़ने का फैसला कर सकता है। प्ली बार्गेन्स पर या तो सहमति हो सकती है जहां अभियोजन और बचाव दोनों सजा पर सहमत हों या, जहां प्रत्येक पक्ष न्यायाधीश को सजा का सुझाव देता है, और न्यायाधीश को उनके अनुसार जो सही लगता है उसके अनुसार वह सजा सुनाते है। कुछ राज्यों में, एक सहमत याचिका को “सीमित रक्षा (डिफेंस लिमिटेड)” माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि न्यायाधीश कुछ हद तक दंड चाहता है जो प्रतिवादी के प्रस्ताव से अधिक चरम (एक्सट्रीम) है, प्रतिवादी दोषी की अपनी याचिका वापस लेगा और अदालत में आगे बढ़ेगा।

प्रारंभिक सुनवाई 

यदि आक्षेप के बाद कोई प्लि बारगेनिंग नहीं होता है, तो प्रारंभिक सुनवाई होती है। इस बिंदु पर, न्यायाधीश अभियोजक की गवाही को सुनता है और यह निर्धारित करता है कि प्रतिवादी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। प्रारंभिक सुनवाई भूमिकाएँ अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती हैं। एक प्रारंभिक सुनवाई, या प्रारंभिक समीक्षा, एक प्रतिकूल प्रक्रिया है जहां वकीलों द्वारा गवाहों को चुनौती दी जाती है और दोनों पक्ष दावा पेश करते हैं। इसके बजाय, न्यायाधीश संभावित मूल का अंतिम निर्धारण करता है।

यदि जांच अधिकारी किसी मामले को अभियोजन के लिए उपयुक्त मानता है तो उसे मामले में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। क्या अभियोग पत्र (इंडिक्टमेंट शीट) इस बात का सारांश है कि अपराध कैसे किया गया? अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति क्या थी और जिन हिस्सों में सभी संदिग्धों को जांच अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया था? आरोप पत्र में उस व्यक्ति के नाम भी शामिल हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है लेकिन जांच एजेंसी के विचार में सबूत के अभाव में उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। चार्जशीट दाखिल करने का आमतौर पर मतलब है कि मामले में जांच खत्म हो गई है, और अब अदालत को उन तथ्यों पर विचार करने की जरूरत है जो अभियोजन पक्ष को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह याद रखना चाहिए कि यदि मामले के दौरान कोई नया विवरण सामने आता है, तो एजेंसी अतिरिक्त चार्ज शीट दाखिल कर सकती है।

पूर्व परीक्षण अधिकार 

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को 2010 में संशोधित किया गया था, और धारा 41A, 41B, 41C और 41D ने मनमानी और अनुचित गिरफ्तारी पर प्रतिबंध के साथ-साथ पुलिस को प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और गिरफ्तारी के अवसरों पर अत्याचार करने से रोक दिया। धारा 41A पुलिस द्वारा तब तक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करने का वारंट देती है जब तक कि 7 साल से कम के कारावास से दंडनीय अपराधों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती; धारा 41B पुलिस को आउटपुट पर न्यायिक समीक्षा के लिए गिरफ्तारी के मेमो भेजने का वारंट देती है। सीआरपीसी की धारा 41C प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्षों के गठन को अनिवार्य करती है और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के नाम और पते और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम और पहचान उनके नोटिस बोर्ड पर पोस्ट की जाती है। और धारा 41D हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ के समय एक वकील का वैधानिक (स्टैच्यूटरी) अधिकार देता है, अगर सही भावना में लागू किया जाता है, तो ये प्रावधान अवैध और अनुचित गिरफ्तारी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें यातना, जबरन स्वीकारोक्ति (फोर्स्ड कन्फेशन), परीक्षण पूर्व नजरबंदी (प्री ट्रायल डिटेंशन) और अत्यधिक जोखिम के खिलाफ जांच की भी आवश्यकता होती है। 

आरोप की जानकारी 

तदनुसार, संहिता धारा 228, 240 , 246 , 251 में स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करती है कि जब किसी आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के लिए अदालत में लाया जाता है, तो उसे उस अपराध के तथ्यों के बारे में बताया जाएगा जिसका वह आरोपी है। अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह गंभीर अपराधों के मामले में लिखित रूप में एक विशिष्ट शिकायत तैयार करे, और फिर आरोपी व्यक्ति को शिकायत को पढ़कर उसका वर्णन करे। केवल एक जूरी को अभियुक्त (एक्यूज्ड) व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर की आवश्यकता होती है। फिर भी अवसर का कोई मूल्य नहीं होगा जब तक कि दोषी व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोप के बारे में नहीं बताया जाता है। धारा 211 दंड प्रक्रिया संहिता स्पष्ट और विस्तृत शुल्क प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है।

कानूनी सहयोग 

भारत में, वकील के अधिकार को अनुच्छेद 22(1) के अनुसार एक अभियुक्त व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह विधायी जनादेश (लेजिस्लेटिव मैंडेट) संहिता के भाग 303 और 304 में व्यक्त किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 39-a को संशोधन संख्या 42, 1976 के अनुसार भी पेश किया गया था, जो राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करने और प्रदान करने के लिए पर्याप्त कानून बनाने का आदेश देता है। इस संसद की बैठक के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड काउंसिल) अधिनियम, 1987 पारित किया गया। धारा 12 अधिनियम में सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। गंभीर आरोपों के आरोपी व्यक्ति को उस बहुमूल्य अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम बिंदु पर, अपीलकर्ता को कानूनी सहायता/परामर्श से वंचित कर दिया गया जिसके कारण, प्रभावी और सार्थक सहायता से उसे इनकार कर दिया गया। अत: अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं दंड को निरस्त किया जाता है। धारा 304 अभियुक्त को अपने बचाव के लिए राज्य की कीमत पर अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार नहीं देती है। फिर भी, अगर, वह अपने नियुक्त वकील के प्रति आपत्ति दिखाता है, तो उसे अपनी कीमत पर अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सुक दास और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश में, अदालत ने कानूनी सहायता की आवश्यकता को बरकरार रखा और कहा कि “मुफ्त राज्य-लागत कानूनी सहायता किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने वाले आरोपी पर इस मौलिक अधिकार का प्रयोग सशर्त नहीं है, यदि वह मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे उचित कानूनी सलाह दिए बिना कानूनी रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाएगी। खत्री बनाम बिहार राज्य में, अदालत ने माना कि आरोपी न केवल मुकदमे के चरण में, बल्कि तब भी वे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार थे जब उन्हें पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था, और यहां तक ​​कि जब उन्हें रिमांड पर लिया गया था।

शीघ्र परीक्षण 

धारा 309 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या परीक्षण में कार्यवाही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संचालित की जाएगी और विशेष रूप से, जब गवाहों की परीक्षा शुरू हो गई है, इसे तब तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी उपस्थित गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है, और जब तक कि न्यायालय यह नहीं पाता कि अगले दिन से आगे स्थगन (पोस्टपोनमेंट) कारणों को पहचानने के लिए आवश्यक है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उचित न्यायसंगत प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है और यह भी कहा गया कि यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रक्रिया तैयार करे जिससे आरोपी के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित हो सके। वित्तीय या प्रशासनिक अपर्याप्तता (इनएडीक्वेसी) का आरोप लगाकर राज्य अपने संवैधानिक कर्तव्य से नहीं बच सकता। रंजन द्विवेदी बनाम सीबीआई टी आर महानिदेशक में श्री एलएन मिश्रा तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री की हत्या के लिए आरोपी पर मुकदमा चलाया गया था। यह मामला पिछले 37 साल से चलता आ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोपों और मुकदमे को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की। फिर भी यह माना गया कि जूरी को उसके कारणों को ध्यान में रखे बिना देरी के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायपालिका में जनता का विश्वास हासिल करने के लिए त्वरित सुनवाई महत्वपूर्ण है। न्याय में देरी से अनुचित हिंसा होती है। एक त्वरित परीक्षण का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। एक त्वरित परीक्षण का अधिकार गिरफ्तारी और परिणामी कैद द्वारा लगाए गए वास्तविक प्रतिबंध से शुरू होता है, और यह जांच, जूरी, अपील और संशोधन के चरण सहित सभी चरणों में जारी रहता है। 

जमानत का अधिकार 

धारा 436 के तहत, आरोपी उन मामलों में जमानत की मांग कर सकता है, जिन्हें संहिता की पहली अनुसूची में जमानती अपराधों के रूप में पहचाना गया है। एक जमानत आदेश आरोपी को इस शर्त पर आवाजाही की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ़ मूवमेंट) देता है कि वह अपना मामला जारी रखता है। जमानत यह निरोध (डिटेंशन) से मुक्ति है, और अधिक सटीक रूप से पुलिस हिरासत से मुक्ति है। अधिक चेतावनी के बिना, अपराध जमानती होने पर जमानत जारी की जा सकती है। लेकिन धारा 389(1) के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत, यह इस बात का मामला नहीं है कि अपराध जमानती है या नहीं। जहां कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है क्योंकि मामला 60/90 दिनों की समाप्ति के भीतर हो सकता है; हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास जमानत पर रिहा होने का विकल्प होता है। गैर-जमानती अपराधों में, यदि 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को दूसरे पक्ष को चेतावनी दिए बिना जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। महिलाओं, बीमार और बुजुर्ग लोगों को जमानत देने को अपराध की प्रकृति के अधीन प्राथमिकता दी जाती है।

आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार  

अनुच्छेद 20 का खंड (3) प्रदान करता है: ‘किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।’ यह खंड अधिकतम निमो टेनेटुर प्रोडेरे एक्यूसारे सेप्सम पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि ‘किसी भी व्यक्ति को खुद को अभियोग (इंडिक्ट) लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दिनेश डालमिया बनाम मद्रास राज्य में, अदालत ने माना कि प्रशंसापत्र की बाध्यता जांच रिपोर्ट द्वारा किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों के वजह से नहीं होता है। नतीजतन, अपील को खारिज कर दिया गया था। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले: भारतीय अर्थों में, भौतिक साक्ष्य के रूप में डीएनए नमूने एकत्र करना और बनाए रखना संवैधानिक बाधाओं का सामना करना जारी रखता है। नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग परीक्षणों के लिए किसी व्यक्ति की जबरन अधीनता व्यक्ति के मानसिक कार्यों के साथ जबरन हस्तक्षेप करती है और इस तरह निजता के अधिकार के साथ-साथ अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन करती है। नार्को-विश्लेषण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति से ड्रग-प्रेरित अवस्था में बात करने की अपेक्षा की जाती है और एक सामान्य पूछताछ के दौरान, ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह के कार्य को मौखिक प्रतिक्रियाओं से अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू में आयोजित किया कि “गवाह होना” “सबूत प्रदान करने” के बराबर नहीं है। आत्म-अपराध में सूचना की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर सूचना का प्रसारण शामिल हो सकता है और इसमें अदालत में रिकॉर्ड बनाने की तकनीकी विधि शामिल नहीं हो सकती है जो विवाद के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकती है लेकिन यह इसमें शामिल नहीं है। मजबूरी का अर्थ है दबाव जिसमें किसी व्यक्ति की पत्नी, माता-पिता या बच्चे के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार या कैद होना शामिल है। इस प्रकार जहां अभियुक्त अनुच्छेद 20(3) के तहत बिना किसी उकसावे, धमकी या वादे के कबूल करता है, वह यह लागू नहीं होता है।

दोहरे खतरे पर प्रतिबंध 

संहिता की धारा 300 निर्दिष्ट करती है कि एक बार एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने के बाद उसी अपराध या किसी अन्य अपराध के लिए उसी आधार पर आरोपित नहीं किया जाएगा। यदि अभियोग, जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया जा रहा है, उस अपराध से अलग हैं, जिसके लिए अभियुक्त पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है, तो यहां दोहरे खतरे का दावा लागू नहीं होगा। जिसके लिए अभियुक्त पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है, तो दोहरे खतरे का दावा लागू नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कोल्ला वीरा राघव राव बनाम गोरंटला वेंकटेश्वर राव में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) और संविधान के अनुच्छेद 20(2) के बीच अंतर किया। जबकि संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में केवल यह कहा गया है कि ‘किसी पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आरोप नहीं लगाया जाएगा और एक व्यक्ति को एक से अधिक बार कैद नहीं किया जाएगा,’ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 (1) में कहा गया है कि किसी पर भी एक ही अपराध या एक ही सबूत को छोड़कर किसी अन्य अपराध का भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है और न ही दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) दूसरे अभियोजन पर रोक लगाता है। आरोपी पर लियो रॉय फ्रे बनाम अधीक्षक, जिला कारागार में मुकदमा चलाया गया और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के तहत सजा सुनाई गई। बाद में, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 120 के तहत उस पर उस कार्य को करने की साजिश रचने का प्रयास किया गया जिसके लिए उसे पहले ही समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के तहत दोषी ठहराया जा चुका था। यह माना गया कि अनुच्छेद 20(2) दूसरे अभियोजन को रोकता नहीं है, क्योंकि यह एक ही अपराध के लिए नहीं था। अपराध करना और अपराध करने की साजिश दो अलग-अलग अपराध माने जाते हैं। दोहरे जोखिम का सिद्धांत ‘पहले से बरी’ और ‘पहले दोषी ठहराए गए’ के दर्शन पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि चाहे किसी व्यक्ति को आरोपित किया गया हो और बरी किया गया हो या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, उस पर उसी अपराध या एक ही सबूत पर किसी अन्य अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह खंड निमो डिबेट बिस वेक्सारी के सामान्य कानून नियम का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। 

संहिता की धारा 300 निर्दिष्ट करती है कि एक व्यक्ति को एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने के बाद उसी अपराध या किसी अन्य अपराध के लिए उसी आधार पर आरोपित नहीं किया जाएगा। यदि अभियोग, जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया जा रहा है, उस अपराध से भिन्न हैं, जिसके लिए अभियुक्त पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है, तो दोहरे खतरे का दावा लागू नहीं होगा। 

निष्कर्ष 

न्यायाधीशों का सबसे स्पष्ट दायित्व परीक्षण या सुनवाई की अध्यक्षता करना और वकील के रूप में अपने मुवक्किलों का बचाव करना है। न्यायाधीश सबूत और प्रशंसापत्र प्रक्रियाओं की स्वीकार्यता पर शासन करते हैं और प्रतिस्पर्धी वकीलों के बीच विवादों को हल करने के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है, और न्यायाधीश यह तय करने के लिए कानून की व्याख्या करते हैं कि यदि विशिष्ट परिस्थितियों में मानक प्रक्रियाओं को परिभाषित नहीं किया गया है तो परीक्षण कैसे आगे बढ़ेगा। न्यायाधीश अक्सर मामलों पर पूर्व-परीक्षण सुनवाई करते हैं। वे आरोपों को सुनते हैं और तय करते हैं कि प्रस्तुत साक्ष्य जूरी के योग्य है या नहीं। आपराधिक मामलों में, न्यायाधीश यह तय कर सकते हैं कि अपराधों के आरोपी लोगों को मुकदमे के लिए जेल में रखा जाना है, या वे रिहाई के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। 

न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट कभी-कभी दीवानी मामलों में पक्षकारों पर तब तक प्रतिबंध लगाते हैं, जब तक कि कोई सुनवाई नहीं हो जाती। आपराधिक प्रक्रिया कानून नियंत्रित करता है कि कैसे संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जाता है, आरोपित किया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है; दोषी अपराधियों पर दंड लगाया जाता है, और सजा की वैधता को चुनौती देने के तरीकों को निर्णय के बाद दर्ज किया जाता है। इस क्षेत्र में, मुकदमेबाजी अक्सर राज्य और उसके नागरिकों के बीच सत्ता के आवंटन (एलोकेशन) के लिए मौलिक महत्व के संघर्षों से संबंधित है। जेल में एक दिन भी आरोपी की मानसिकता को नष्ट कर देता है। वह उस परिवार से अलग हो जाता है जिसका वह कमाने वाला है, इसलिए, पूरा परिवार अपनी दैनिक रोटी से वंचित हो जाता है। गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड से जुड़ा कलंक प्रतिवादी को अपमानित करता है। कानूनों के अनुचित और काल्पनिक अनुप्रयोग इन लोगों की स्वतंत्रता को कम करते हैं।

संदर्भ

 

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