निजता का अधिकार और अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता

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Indian Evidence Act
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यह लेख Chanvi द्वारा लिखा गया है जो एलायंस यूनिवर्सिटी, बंगलौर की छात्रा है। इसका अनुवाद Sakshi Kumari द्वारा किया गया है। इस लेख में संविधान में दिए गए व्यक्ति के निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) और अवैध यानी गैर कानूनी रूप से प्राप्त किए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में बात की गई है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

निजता (प्राइवेसी), गरिमा (डिग्निटी)  के साथ जीवन जीने के अधिकार का एक अनिवार्य तत्व (एसेंशियल एलिमेंट) है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे विचारों, व्यवहारों का चयन करने की शक्ति देता है और बिना किसी के हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) के उन्हें व्यक्त करने का भी अधिकार देता है। यह सामाजिक सीमाओं (सोशल बाउंड्रीज) को स्थापित करने और बनाए रखने और हमारे जीवन और विकल्पों (चॉइसेस) पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह मानव गरिमा की रक्षा करता है, एक बेंचमार्क प्रावधान (प्रोविजन) स्थापित  करता है जिस पर अन्य अधिकार बनते हैं। यह हमें नियंत्रित करने में मदद करता है कि हमें कौन, किस हद तक जान सकता है, जबकि दूसरों को हम पर नियंत्रण रखने से बचाता है। किसी और के हस्तक्षेप या नियंत्रण के बिना अपने कार्यों, विचारों, यौन अभिविन्यास (सेक्सुअल ओरिएंटेशन), व्यक्तिगत संबंधों (पर्सनल रिलेशनशिप) का आनंद लेने के लिए किसी व्यक्ति की उचित अपेक्षा (रीजनेबल एक्सपेक्टेंस) है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, निजता का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी के हस्तक्षेप के अकेला रह सकता है। निजता के अधिकार का दायरा बढ़ा है और मनोरंजक है। जैसे-जैसे तकनीक (टेक्नोलॉजी) आगे बढ़ती है, अपने निजी जीवन का आनंद लेने के अधिकार पर चिंता बढ़ती जा रही  है और इसी तरह निजता का अधिकार भी बढ़ता है। एक मानव, अपने जन्म से ही पूर्ण अधिकार के साथ-साथ अपनी अद्वैतता (इंड्यूलियलिटी) पर स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार एक कानूनी अधिकार के रूप में माना जाने वाला निजता का महत्व ध्यान आकर्षित करता है। 4वां संशोधन (अमेंडमेंट) के तहत एक मौलिक मानवाधिकार (फंडामेंटल ह्यूमन राइट) के रूप में निजता के अधिकार को शामिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभिक आम कानून प्रणाली राज्यों (इंशियल कॉमन लॉ सिस्टम) में से एक था। निजता का अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (यूडीएचआर) के आर्टिकल 12 में, नागरिक (सिविल) और राजनीतिक (पॉलिटिकल) अधिकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (आईसीसीपीआर) में आर्टिकल 17 और कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड (सीआरसी) के आर्टिकल 16 में भी समृद्ध है। आंतरिक महत्व निजता के अधिकार के दायरे को विस्तृत करता है।

बहिष्करण नियम और 94वें विधि आयोग की रिपोर्ट (एक्सक्लूजनरी रूल एंड द 94वां लॉ कमिशन रिपोर्ट)

संयुक्त राज्य अमेरिका में, संविधान के 4वां संशोधन को उचित महत्व और विचार देने के साथ, एक न्यायाधीश द्वारा बनाया गया बहिष्करण नियम जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लूजनरी रूल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्र (कलेक्ट) किए गए साक्ष्य (एविडेंस) किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार (कांस्टीट्यूशनल राइट्स) का उल्लंघन करते हैं, तो वह साक्ष्य उसी के खिलाफ इस्तेमाल नही किया जा सकता है। मुकदमे से पहले न्यायाधीश को साक्ष्यों को अस्वीकार्य मानने के लिए एक प्रस्ताव दायर करके, एक प्रतिवादी (डिफेंडेंट) अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष को अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य का उपयोग करने से रोक सकता है। बहिष्करण नियम आमतौर पर भौतिक साक्ष्य (फिजिकल एविडेंस) को छुपाने पर लागू होता है, उदाहरण के लिए, एक हत्या का हथियार, चोरी की संपत्ति, या अवैध ड्रग्स जिसे पुलिस प्रतिवादी के 4वां संशोधन के उल्लंघन में जब्त करती है जो की अनुचित खोज  (अनरीजनेबल सर्च) और जब्ती (सीजर) के अधीन नहीं होना चाहिए। यह आपराधिक मामलों में लागू होता है न कि नागरिक मामलों में। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए नियम के पीछे तर्क और यह कोर्ट्स द्वारा बनाया गया एक उपाय है न कि संवैधानिक अधिकार। यह उद्देश्य किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है और अधिकार का उल्लंघन होने पर उपाय प्रदान करना है। इसका केवल एक अपवाद (एक्सेप्शन) है, जो नियम के लिए एक अच्छे उम्मीद से बना हुआ अपवाद है।

94वें भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (इंडियन लॉ कमिशन रिपोर्ट), भारत में अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्यों की स्वीकार्यता के दायरे, पारंपरिक दृष्टिकोण (ट्रेडिशनल अप्रोच) और उनमें परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा करती है। यह इस तथ्य के पारंपरिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता को पहचानता है कि भले ही साक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त किए गए हो लेकिन कोर्ट में इसकी स्वीकार्यता (एडमिसिबिलिटी) पर कोई परिणाम नहीं होता है। रिपोर्ट ने किसी की निजता और व्यावहारिक कठिनाइयों (फिजिकल डिफिकल्टीज) की कीमत पर प्राप्त किए गए साक्ष्यों को स्वीकार करने के कोर्ट के इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। रिपोर्ट इस दृष्टिकोण की अवहेलना (डीसरिगार्ड्स) करती है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के साक्ष्य की अनुमति दी जाती है, तो कोर्ट इनडायरेक्ट रूप से न्याय की एक अवैध प्रक्रिया को शामिल करती है। रिपोर्ट की सिफारिशों (रिकमेंडेशन) के लिए, आयोग ने यूएसए के बहिष्करण नियम के पक्ष और विपक्ष दोनों की जांच की। नियम के पक्ष में तर्कों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता (फेयरनेस) , शुद्धता (प्यूरिटी) और अखंडता (इंटीग्रिटी), बदलते समय के साथ कानून का विकास शामिल है। आखिर में  रिपोर्ट कन्या निष्कर्ष (कंक्लूजन) निकाला कि सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए धारा 166A को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो यह सुझाव देता है कि यदि कोई साक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त किया गया है, तो अदालत के पास इसे इस आधार पर स्वीकार नहीं करने का विवेक (डिस्क्रीशन) हो सकता है जो की  न्याय प्रदान करने की क्रिया को बदनाम कर सकता है।

निजता का अधिकार (राइट टू प्राइवेसी)

भारत में, एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में निजता के अधिकार का मौलिक प्रश्न भारत में एक दशक से अधिक समय से चला रहा है। एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा में, जो एक कंपनी के खिलाफ कदाचार (मालप्रैक्टिस) की जांच से संबंधित है, जिसमें खोज और जब्ती के आदेश शामिल थे, लेकिन कंपनी ने इस जांच को इस आधार पर चुनौती दी कि इसके तहत निजी दस्तावेजों की भी तलाशी ली जा रही है, जो उसके निजता के अधिकार में बाधा डालता है और यह माना गया कि भारतीय संविधान के तहत निजता के अधिकार की कोई अवधारणा (कॉन्सेप्ट) नहीं है।

अगला मामला खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में 6 जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले में, एक व्यक्ति को डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और यू.पी. पुलिस पर यू.पी. पुलिस विनियमन अधिनियम (यू.पी. पुलिस रेगुलेशन एक्ट) के तहत उन पर निगरानी का आदेश लागू किया, जिसने उनके निवास के रूप में अधिवास (डॉमीशियलरी) की यात्राओं और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति दी। व्यक्ति ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की और कहा कि यह उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह माना गया कि संविधान के तहत निजता का कोई अधिकार नहीं है।

पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, पूर्व प्रधान मंत्री, चंद्रशेखर ने तर्क दिया कि सरकार राजनेताओं के फोन कॉल टैप कर रही है। सीबीआई ने इस विवाद की जांच की और उस पर पीयूसीएल (पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) दायर कर फोन टैपिंग कानूनों और सार्वजनिक सुरक्षा की स्पष्टता की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार (राइट टू लाईफ) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (पर्सनल लिबर्टी) के तहत कवर किया जाएगा। लेकिन इस मामले में दिए गए किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया गया।

लेकिन 2017 में, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में 9 जजों की एक बड़ी बेंच ने जहां राष्ट्रीय पहचान परियोजना (नेशनल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट), आधार परियोजना को चुनौती दी गई थी, ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत सुरक्षित है। इस ऐतिहासिक निर्णय ने पिछले दो निर्णयों को खारिज कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार पर कोई भी आक्रमण (इन्वेंशन) न्यायसंगत (जस्ट), निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कानून के आधार पर होना चाहिए। निजता के अधिकार के इस व्यापक दायरे के साथ, भारतीय आपराधिक और साक्ष्य कानूनों पर इसकी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) और सीमाओं का सवाल उठता है। मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या कानून को नागरिकों की निजता का उल्लंघन करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे साक्ष्य प्राप्त कर सकें जो उन्हें आपराधिक गतिविधि के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि यह  उनके गलत होने का साक्ष्य की स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य की स्वीकार्यता (एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट) 

भारत एक सामान्य कानून प्रणाली (सिस्टम) का पालन करता है जहां न्यायपालिका कोर्ट्स के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून बना सकती है और इससे भारत में कोर्ट्स की भूमिका मजबूत होती है। इसलिए, कानून बनाने वाले अधिकारियों ने निर्दोषों को न्याय दिलाने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने में कठोर रुख अपनाया। साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) न्यायाधीशों को अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) तथ्यों से प्रासंगिक (रिलीवेंट) चीजों को अलग करने में मदद करता है और कोर्ट्स की कार्यवाही के दौरान सही रास्ते पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्ष्य अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य साक्ष्य की स्वीकृति में अशुद्धि को रोकना और अभ्यास के अधिक सही और समान नियम को लागू करना है। अधिनियम की धारा 17 से 31 साक्ष्य की स्वीकार्यता को परिभाषित करती है। स्वीकार्यता का अर्थ है स्वीकृत, सही या मान्य होना। कानूनी दुनिया में कुछ भी साबित या अस्वीकृत करने के लिए, किसी को साक्ष्यों या तथ्यों को साक्ष्य पर आधारित करना चाहिए, जिसकी स्वीकार्यता कानून की अदालत के अनुमोदन (अप्रूवल) पर निर्भर करती है। एक प्रवेश एक बयान है, [मौखिक (ओरल) या दस्तावेजी (डॉक्यूमेंट्री) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित], जो किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के बारे में किसी भी निष्कर्ष (कंक्लूजन) का सुझाव देता है, और जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

भारतीय कोर्ट्स में किसी भी साक्ष्य को स्वीकार करने का एकमात्र तरीका प्रासंगिकता (रेलीवेंसी) है। कोर्ट में स्वीकार्य होने के लिए कोई भी साक्ष्य एक महत्वपूर्ण तथ्य साबित होना चाहिए, यदि नहीं, तो इसकी अनुमति नहीं होगी। कई स्थितियों में, कानून और व्यवस्था के लिए काम करने वाले अधिकारी, उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए जल्दबाजी में अवैध तरीकों से साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं। अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य के विभिन्न तरीके हैं जैसे फोन टैपिंग, वॉयस रिकॉर्डिंग, सुनने से, अवैध खोज, किसी के व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन और अन्य। यह सवाल कि क्या ये अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य न्याय प्रदान करने के लिए कानून की अदालत में स्वीकार्य हैं, कई मामलों में उठाया गया है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम नटवरलाल दामोदरदास सोनी में, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में, पुलिस का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कस्टम अधिकारी उसके आवास पर पहुंचे और तलाशी के बाद, विदेशी चिह्नों वाले सोने के बिस्कुट जब्त किए। उन पर तस्करी का गंभीर आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी ने एक अपील का तर्क दिया कि तलाशी और जब्ती अवैध थी और साक्ष्य कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है। यह माना गया कि भले ही तलाशी अवैध थी, लेकिन यह जब्ती की वैधता और अदालत में साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करती थी और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया था।

इसके अलावा, पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन) के ऐतिहासिक मामले में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जहां दो रिट याचिकाएं दायर की थीं और मामले की मुख्य चिंता इस बात पर केंद्रित थी कि क्या तलाशी में कोई अवैधता रही है और जब्ती जो याचिकाकर्ता (पिटीशनर) के स्थान पर आयोजित (ऑर्गनाइज) की गई थी। यह देखा गया कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य पर विचार नहीं करने का सुझाव देता है और यही कारण है कि साक्ष्य की स्वीकार्यता का एकमात्र परीक्षण साक्ष्य की प्रासंगिकता है। तलाशी और जब्ती को अवैध नहीं माना जाता था।

आर.एम. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में, एक डॉक्टर और बॉम्बे के कॉर्नर के बीच टेलीफोन पर बातचीत के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां कोरोनर को टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर रिश्वत (ब्राइबरी) के आरोप लगाए गए थे। इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एंटी करप्शन ब्यूरो) द्वारा साक्ष्य के रूप में किया गया था और इसलिए कोर्ट के समक्ष सवाल यह था कि क्या साक्ष्य जो अधिकारी की निजता पर आक्रमण करते थे और अवैध रूप से प्राप्त किए गए थे, अदालत में स्वीकार्य थे या नहीं। यह तर्क दिया गया था कि टेप रिकॉर्डिंग कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत नहीं थी और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20(3) के खिलाफ थी। कोर्ट का एक अलग दृष्टिकोण था, क्योंकि बातचीत स्वेच्छा से अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी मजबूरी के की गई थी और आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा एक निर्दोष व्यक्ति के लिए गलत हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) के खिलाफ थी, न कि एक दोषी नागरिक के लिए पुलिस के प्रयासों के खिलाफ कानून को सही ठहराने के लिए और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थी। यह माना गया कि वर्तमान मामले में, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि, भले ही अवैध हो लेकिन अवैध साधनों के लिए नहीं है।

राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू @ अफजल गुरु में जो उस भीषण घटना के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां पांच हथियारबंद लोगों ने संसद में अचानक हमला किया और सुरक्षा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जांच के दौरान यह पाया गया कि घटना के पीछे चार लोग थे और उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। अंत तक, माध्यमिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर चर्चा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रश्न अब एकीकृत नहीं है। आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 1 एससीसी 471 में अपने पहले के फैसले का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने साक्ष्यों को मंजूरी दी, भले ही साक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त किए गए हों।

स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून की यह स्थिति बदल गई, जहां मामला तलाशी और जब्ती के दौरान एक जांच अधिकारी द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता के सवाल के इर्द-गिर्द घूमता था, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान के उल्लंघन में एकत्र किया गया था। यह माना गया कि ये साक्ष्य कोर्ट में स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि धारा 50 अभियुक्तों को प्रक्रियात्मक अधिकार (प्रोसीजरल राइट्स) प्रदान करती है जो कि वैधानिक (स्टेच्यूटरी) रूप से अनिवार्य हैं, इसलिए उनका पालन किया जाना माना जाता है।

पुट्टस्वामी के फैसले के बाद, और आर्टिकल 14, 19 और 21 के हिस्से के रूप में निजता के अधिकार ने अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता को नया आयाम दिया है। निर्णय द्वारा जो सही रूप से बेंचमार्क किया गया है, वह भौतिक शरीर के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा दोनों के संबंध में सहमति का अधिकार है। लेकिन 2017 के फैसले के साथ, एपेक्स कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि निजता का यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और राज्य कानून बनाए रखने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है। निर्णयों के प्रभाव निम्नलिखित मामलों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

2019 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट, रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश  में, इस सवाल से निपटते हुए कि क्या किसी आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य के रूप में आवाज का नमूना प्रस्तुत करने का न्यायिक आदेश किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण करता है और माननीय जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि निजता के मौलिक अधिकार को निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) नहीं माना जा सकता है और उसे मजबूर करने वाले को जनहित (पब्लिक इंटरेस्ट) के सामने झुकना चाहिए।

2020 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दीप्ति कपूर बनाम कुणाल जुल्का के मामले में, जहाँ यह मुद्दा फैमिली कोर्ट में एक लंबित (पेंडिंग) तलाक की याचिका के बारे में था। इस मुद्दे की जड़ यह थी कि पति ने एक कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) का इस्तेमाल अपनी पत्नी दोस्त से बात करते हुए पति के परिवार के बारे में एक ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया, जो उसे अपमानजनक (डिफामेटरी) और क्रूर  (क्रुएल) लगता है। फैमिली कोर्ट में अपने लिखित बयान में पत्नी ने तर्क दिया कि बातचीत निजी थी और रिकॉर्डिंग का साक्ष्य उसके निजता के अधिकार पर हमला करता है और अवैध रूप से प्राप्त किया गया था, इसलिए कानून की कोर्ट में स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि भले ही निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन यह साक्ष्यों को अस्वीकार्य (इनएडमिसेबल) नहीं बना सकता है और मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। वर्तमान मामले में, निजता के अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच प्रासंगिकता का सवाल है, जो दोनों ही आर्टिकल 21 के दायरे में आते हैं, निजता के अधिकार को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के आगे झुकना पड़ सकता है। माननीय न्यायाधीश का विचार था कि पुट्टस्वामी निर्णय साक्ष्य की स्वीकार्यता को नहीं बदलता है। लोक न्याय आर्टिकल 21 का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उस संदर्भ (रेफरेंस) में निजता के अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वीकार्यता की परीक्षा केवल एक ‘दहलीज परीक्षा (थ्रेशोल्ड टेस्ट)’ है, जो कोर्ट के दरवाजे खोलती है ताकि मुकदमेबाजी करने वाले पक्ष द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य लाए जा सकें।

3 अप्रैल, 2021 को, न्यायमूर्ति गौतम बौदरी की बेंच के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक अलग दृष्टिकोण था क्योंकि इसने फैसला सुनाया कि फोन टैपिंग आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि दो मामले में है। एक अपराधी के साथ बातचीत के सीडी साक्ष्य के आधार पर पुलिस अधिकारियों को बिना पूछताछ के बर्खास्त कर दिया गया था। साक्ष्य याचिकाकर्ताओं की निजता पर आक्रमण करते हैं और यह कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होगा।

साक्ष्य की स्वीकार्यता पर निजता के अधिकार के दायरे की खोज और व्याख्या करते हुए पुट्टास्वामी के फैसले ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मामलों और निर्णयों की जांच की। तलाशी और जब्ती के मामले में निजता के अधिकार को समझने के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के मामलों का विश्लेषण (एनालिसिस) किया गया। न्यायमूर्ति नरीमन ने अपने फैसले में यह कहा कि, “निजता के अधिकार के मुख्य पहलुओं (एस्पेक्ट) में से एक सूचनात्मक गोपनीयता है जो व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के दिमाग से संबंधित है”। निर्णय में यह भी कहा गया कि एम.पी शर्मा मामला संकीर्ण (नैरो) है क्योंकि यह एक क्षीण दृष्टिकोण (एटेनुएटेड पर्सपेक्टिव) से निजता के दायरे का विश्लेषण करता है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इस फैसले के प्रभाव को क्रांतिकारी (रिवॉल्यूशनरी) माना गया था, यह एक ऐतिहासिक मामला है लेकिन वास्तविकता अलग तरह से परिभाषित करती है। 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और 2020 का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला इसे साक्ष्य साबित करता है। लेकिन अप्रैल 2021 में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले ने पुट्टस्वामी के फैसले को उसकी व्यावहारिकता (प्रैक्टिकलिटी) का समर्थन करते हुए एक अलग लेन दे दी।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

भारतीय कानून व्यवस्था काफी हद तक ब्रिटिश न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) से प्रभावित रही है और इसके प्रभाव विभिन्न कानूनी अवधारणाओं की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) में देखे जा सकते हैं। अन्य विदेशी राष्ट्रों की तरह भारतीय कोर्ट भी अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य को स्वीकार करते हैं और ‘प्रासंगिकता’ के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हालांकि, नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार की हालिया मान्यता के साथ, कानून के इस पहलू में सुधार की उम्मीद है और साक्ष्य प्राप्त करने के लिए नागरिकों के गोपनीय अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अमेरिकी न्यायशास्त्र के बहिष्करण नियम की ओर स्थानांतरित होने की उम्मीद है। पुट्टस्वामी के फैसले के बाद, और आर्टिकल 14, 19 और 21 के हिस्से के रूप में निजता के अधिकार ने अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता को नया आयाम दिया है। निर्णय द्वारा जो सही रूप से बेंचमार्क किया गया है, वह भौतिक शरीर के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा दोनों के संबंध में सहमति का अधिकार है। लेकिन 2017 के फैसले के साथ, एपेक्स कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि निजता का यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और राज्य कानून बनाए रखने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन सिर्फ निजता के अधिकार और राज्य के हित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए न्याय के रास्ते पर पहुंचने के मानकों (स्टैंडर्ड्स) को कम नहीं किया जा सकता है। और यह निश्चित रूप से एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद को दांव पर लगाकर नहीं हो सकता। साक्ष्य प्राप्त करना और इसे अदालत में साबित करना आपराधिक कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन किसी की गोपनीयता की कीमत पर उन्हें इकट्ठा करना, खासकर जब फोन टैपिंग और खोज की बात आती है, तो जब्ती भी एक अन्याय है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

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