पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966)

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यह लेख Neelam Yadav ने लिखा है। यह लेख पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (2006) के फैसले पर विस्तार से बताता है। यह लेख इस मामले की विस्तृत समझ और व्यापक विश्लेषण देता है। यह इस मामले से संबंधित तथ्यों, मुद्दों, निर्णय और मामलों से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता के तहत “आपराधिक बल के उपयोग से एक महिला की लज्जा को भंग करने” से संबंधित सभी कानून भी शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) का मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 की व्याख्या पर केंद्रित भारतीय दंड कानून में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो एक महिला की लज्जा (मॉडेस्टी) को अपमानित करने के अपराध से संबंधित है। यह मामला उल्लेखनीय हो गया क्योंकि इसमें एक बहुत ही युवा पीड़ित शामिल था जो साढ़े सात महीने का शिशु था, इस मामले ने ऐसे छोटे बच्चों पर कानून लागू करने के बारे में जटिल कानूनी सवाल उठाए। यह मामला पंजाब उच्च न्यायालय के 31 मई, 1963 के फैसले से एक अपील थी, जिसमें न्यायाधीशों ने 2: 1 के अनुपात से, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323 के तहत चोट पहुंचाने के लिए, निचली न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा था। 

मामले का विवरण

  1. नाम: पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह
  2. समतुल्य उद्धरण (साइटेशन): 1967 एआर 63
  3. न्यायालय का नाम: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  4. पीठ में न्यायमूर्ति एके सरकार, न्यायमूर्ति जेआर मुधोलकर और न्यायमूर्ति आरएस बछावत शामिल हैं।
  5. अपीलकर्ता का नाम: पंजाब राज्य
  6. उत्तरदाता का नाम: मेजर सिंह
  7. फैसले की तिथि: 28.04.1966
  8. शामिल क़ानून: भारतीय दंड संहिता, 1860; यौन अपराध अधिनियम, 1956
  9. शामिल प्रावधान: भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 509, 350, 323, 7 और 10 और यौन अपराध अधिनियम, 1956 की धारा 14

मामले के तथ्य 

यह मामला एक घटना के से संबंधित है, जो लगभग 9:30 बजे हुई, जब उत्तरदाता, मेजर सिंह ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां बच्चा सो रहा था। उसने लाइट बंद कर दी, कमर से नीचे नंगा हो गया, उसके ऊपर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी अप्राकृतिक वासना को बाहर निकाल दिया। उत्तरदाता ने साढ़े सात महीने की बच्ची की योनि में अपनी उंगली डालकर उसके निजी अंगों को चोट पहुंचाई, जिससे उसका हाइमन फट गया और उसकी योनि के अंदर 3/4 लंबा हिस्सा फट गया। बच्चे की मां के कमरे में घुसते ही उत्तरदाता भाग गया।

प्रारंभिक कानूनी कार्यवाही

निचली न्यायालय द्वारा बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदाता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई.पी.सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था और जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के कारावास की अतिरिक्त अवधि के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सत्र न्यायालय की राय थी कि साढ़े सात महीने का बच्चा लज्जा की भावना विकसित करने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार किया गया अपराध आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत लज्जा भंग नहीं कर रहा है, और उत्तरदाता को आई.पी.सी. की धारा 323 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी पाया गया। 

पंजाब राज्य ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की। हालांकि, अपील की सुनवाई करने वाले तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से दो का मानना था कि क्यूंकि बच्ची लज्जा को समझने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए अधिनियम को आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, हालांकि, न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह असहमत थे।

न्यायाधीश गुरदेव सिंह का विचार

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह ने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का हवाला देते हुए कहा कि ‘लज्जा’ को व्यवहार में स्त्रीवत मर्यादा, विचार, भाषण और आचरण (पुरुषों या महिलाओं में) की विशुद्ध शुद्धता, अशुद्ध या असभ्य सुझावों के प्रति सहज घृणा से उत्पन्न संकोच या शर्म की भावना” के रूप में परिभाषित किया गया है।” उन्होंने समझाया कि यह परिभाषा महिलाओं के व्यवहार के लिए सामाजिक मानदंडों के बारे में है और किसी विशिष्ट महिला के बारे में नहीं है।

न्यायमूर्ति गुरुदेव सिंह ने आगे कहा कि आई.पी.सी. की धारा 509 में भी “लज्जा” का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सार्वजनिक नैतिकता के लिए अपमानजनक व्यवहार से बचाना है। उनके अनुसार, धारा 354 और 509 दोनों महिलाओं की रक्षा करने और सार्वजनिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए हैं, न कि केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ उनके कार्यों के लिए उन्हें को दंडित करने के लिए।

इसलिए, न्यायाधीश गुरदेव सिंह का मानना ​​था कि कानून को सभी महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, भले ही वे उस कृत्य की प्रकृति को समझने की क्षमता रखती हों या उससे आहत महसूस करती हों। हालांकि बाकी न्यायाधीशों की राय न्यायाधीश गुरुदेव सिंह जैसी नहीं थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

उठाए गए मुद्दे 

  • साढ़े सात महीने के बच्चे के निजी हिस्से को चोट पहुंचाने वाले मेजर सिंह आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत अपराध के दोषी हैं या नहीं?
  • क्या साढ़े सात महीने की बच्ची को शीलवान माना जा सकता है और क्या उसका अपमान किया जा सकता है।?
  • क्या पीड़ित की प्रतिक्रिया यह निर्धारित करने में प्रासंगिक थी कि अपराध किया गया था या नहीं?

पक्षकारों की दलीलें

अपीलार्थी

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाता का कार्य आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत दंडनीय महिला की लज्जा को भंग करने का अपराध है।

प्रतिवादी

क्यूंकि प्रतिवादी, मेजर सिंह अप्राप्य (अनअटेंडेड) थे, श्री ए.एस.आर. चारी ने एमिकस क्यूरी (अर्थात कानून के किसी मामले पर न्यायालय का सलाहकार जो मामले में पक्षकार नहीं है;) के रूप में सहायता की। श्री एएसआर चारी ने बताया कि ब्रिटिश संसद के 1956 के यौन अपराध अधिनियम ने आई.पी.सी. की धारा 354 की तुलना में महिलाओं पर अभद्र (इंडीसेंट) हमले के संबंध में धारा 14 में व्यापक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मायनों में आई.पी.सी. की धारा 354 व्यापक है क्योंकि यह यौन अपराधों तक सीमित नहीं है।

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) में चर्चा किए गए कानून

आई.पी.सी. की धारा 354

यह धारा प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर इस आशय या ज्ञान के साथ हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है कि इससे उसकी लज्जा भंग होगी, तो वे इस धारा के तहत किसी भी प्रकार के कारावास के साथ दंडनीय हैं, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आवश्यक तत्व 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईश्वरन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक (2010) के मामले में धारा 354 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व को शामिल किया:

  • हमले की शिकार एक महिला होनी चाहिए।
  • आरोपी ने शारीरिक संपर्क, हावभाव या पीड़ित के खिलाफ अवांछित किसी भी कार्य के माध्यम से आपराधिक बल का इस्तेमाल किया होगा।
  • अभियुक्त के कृत्यों का इरादा या जानकारी पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने की रही होगी।

आई.पी.सी. की धारा 350

यह धारा प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करने के लिए या उनकी सहमति के बिना चोट, भय या कष्ट पैदा करने के लिए किसी पर बल का उपयोग करता है, तो यह आपराधिक बल है। धारा 352 में आपराधिक बल के उपयोग की सजा के लिए 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

आई.पी.सी. की धारा 509

इस धारा प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है, आवाज़ करता है या हावभाव करता है, वस्तु दिखाता है या किसी महिला की लज्जा को भंग करने के इरादे से उसकी निजता में हस्तक्षेप करता है तो वह 3 वर्ष तक के साधारण कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

आई.पी.सी. की धारा 323

यह धारा किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक वर्ष तक की अवधि की कारावास या 1000/- रुपये तक के जुर्माने या दोनों से संबंधित है। कोई भी शारीरिक हिंसा, जैसे मारना, धक्का देना या लात मारना, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचती है, उसे इस धारा के तहत अपराध माना जा सकता है।

आई.पी.सी. की धारा 10

यह धारा ‘पुरुष’ शब्द को “किसी भी उम्र का पुरुष” और ‘महिला’ शब्द को “किसी भी उम्र की महिला” के रूप में परिभाषित करती है।

आई.पी.सी. की धारा 7

आई.पी.सी. की धारा 7, एक बार समझाई गई अभिव्यक्ति की भावना को संबोधित करती है, इसके अनुसार इस संहिता के भीतर समझाया गया कोई भी शब्द प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी धाराओं में समान रूप से लागू होता है।

यौन अपराध अधिनियम, 1956 की धारा 14

1956 के यौन अपराध अधिनियम की धारा 14 “एक महिला पर अभद्र हमले” के अपराध से संबंधित है और इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करना है, विशेष रूप से जो कम उम्र की है या मानसिक रूप से अस्थिर हैं। अभद्र हमले का अर्थ है किसी महिला पर कोई भी हमला जिसकी यौन प्रकृति या इरादा है और इसमें अनुचित और अवांछित यौन व्यवहार शामिल है। इसमें यह भी प्रावधान है कि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की द्वारा इस तरह के अभद्र कृत्य के लिए दी गई सहमति वैध सहमति नहीं है, और मानसिक रूप से विकलांग महिला की सहमति वैध नहीं है यदि व्यक्ति को उसकी स्थिति के बारे में पता था या पता होना चाहिए था; इस कृत्य को हमला माना जाता है।

इस धारा की उप-धारा 3 सामान्य नियम के लिए एक अपवाद प्रदान करती है। एक पति अभद्र हमले का दोषी नहीं है यदि:

  • विवाह अधिनियम, 1949, या विवाह अधिनियम, 1929 की आयु के तहत विवाह अमान्य है।
  • पत्नी की उम्र 16 साल से कम है।
  • पति वास्तव में मानता है कि वह उसकी पत्नी है और उसके पास इस विश्वास का एक अच्छा कारण है।

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) में निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मेजर सिंह को आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत एक महिला की लज्जा को भंग करने का दोषी ठहराया। न्यायालय ने मेजर सिंह को दो साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, इस शर्त के साथ कि वसूले गए जुर्माने में से 500 रुपये बच्चे को मुआवजे के रूप में अदा किए जाएंगे।

आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने कहा कि धारा 350 के तहत परिभाषित आपराधिक बल का उपयोग विवाद में नहीं था और धारा 7 के अनुरूप धारा 10 के अनुसार बच्ची संहिता के भीतर एक महिला थी। धारा 354 में प्रयुक्त शब्द “लज्जा को भंग” की व्याख्या करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

उच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि ये शब्द एक व्यक्तिपरक तत्व दिखाते हैं, अर्थात, अपराध महिला की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है और महिला को यह महसूस करना था कि उसकी लज्जा को भंग किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया और माना कि अपराध व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या महिला की लज्जा की भावना पर निर्भर नहीं करता है, और यह अभियुक्त का इरादा या ज्ञान था जो सबसे अधिक मायने रखता था।

न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या इस अर्थ में की कि अभियुक्त का कार्य महिला की लज्जा को भंग करने के इरादे से किया जाना चाहिए, या यह जानते हुए कि वह उसकी लज्जा को भंग करेगा। न्यायालय ने कहा कि मेजर सिंह ने बच्ची की योनि में हस्तक्षेप किया और इसलिए वह इस अपराध के दोषी हैं।

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) के मामले में बहुमत की राय

न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर द्वारा दिया गया निर्णय

न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर ने आई.पी.सी. की धारा 354 की तुलना यौन अपराध अधिनियम, 1956 की धारा 14 से की, जो केवल अपराधी के कृत्य पर केंद्रित है, न कि इस बात पर कि यह महिला को कैसे प्रभावित करता है। उनके अनुसार, धारा 354 के लिए यह आवश्यक है कि महिला स्वयं आक्रोश महसूस करे। हालांकि, इस व्याख्या में युवा लड़कियों, बेहोश महिलाओं या कुछ मानसिक विकलांग महिलाओं पर हमले जैसे मामलों को शामिल नहीं किया गया होगा। इसमें संदिग्ध नैतिक चरित्र वाली महिलाओं से जुड़े मामलों को भी शामिल नहीं किया गया होगा।

न्यायाधीश ने तर्क दिया कि विधायिका का इरादा धारा 354 के दायरे को केवल उन स्थितियों तक सीमित करने का नहीं था, जहां महिला व्यक्तिगत रूप से आक्रोश महसूस करती थी। एकमात्र परीक्षण के रूप में महिला की व्यक्तिगत भावनाओं का उपयोग करने से एक मानक तैयार होगा जो उनकी संवेदनशीलता और पृष्ठभूमि के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलता है। लज्जा की भावना महिला से महिला में भिन्न होती है, जो दूसरों को नहीं पता हो सकती है। और अगर परीक्षण महिलाओं की प्रतिक्रिया बन जाता है, तो यह साबित करना होगा कि अपराधी को पीड़ित के लिए लज्जा के मानक का ज्ञान था, जो अधिकांश मामलों में साबित करना असंभव होगा। 

उन्होंने कहा कि महिलाओं की लज्जा के संबंध में एक व्यापक परीक्षण तैयार करना मुश्किल है और एक अधिक उद्देश्य मानक प्रस्तावित किया: यदि किसी महिला के साथ या उसकी उपस्थिति में किया गया कोई कार्य मानव जाति की सामान्य धारणाओं के अनुसार यौन का सूचक है, तो वह कार्य धारा 354 के भीतर आना चाहिए। उत्तरदाता इस प्रकार अपराध के लिए दंडनीय था क्योंकि उसका कार्य अपमानजनक था और छोटे पीड़ित के पास जो भी लज्जा थी, उसे अपमानित करने का इरादा था।

न्यायमूर्ति आर.एस.बछावत द्वारा दिया गया निर्णय

न्यायमूर्ति आर.एस. बछावत ने कहा कि एक महिला की लज्जा का सार उसका लिंग है। उन्होंने आई.पी.सी. की धारा 10 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि कम उम्र की महिला में भी लज्जा होती है जो उसके लिंग की विशेषता है। एक महिला, चाहे वह युवा हो या बूढ़ी, बुद्धिमान हो या मूर्ख, जाग रही हो या सो रही हो, उसके पास एक लज्जा होती है जो अपमानित होने में सक्षम होती है। कोई भी व्यक्ति जो उसकी लज्जा को अपमानित करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करता है, वह आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध करता है। 

वर्तमान मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बहुत छोटी बालिका के लिए स्थिति अलग होती है, जिसका शरीर अभी विकसित नहीं हुआ होता है और जिसे यौन मामलों की समझ नहीं होती है। यहां तक कि एक बच्चा, जैसे कि साढ़े सात महीने की लड़की, जन्म से ही उसके लिंग में निहित लज्जा का एक रूप है। वह अभी तक शर्म महसूस नहीं कर सकती है या यौन को समझ नहीं सकती है, लेकिन उसकी लज्जा अभी भी कानून के तहत सुरक्षा की हकदार है।

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) के मामले में असहमतिपूर्ण राय

न्यायमूर्ति एके सरकार ने इस मामले में असहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत, आरोपी अपराध का दोषी होगा यदि उसने हमला किया या अपमान करने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल किया या यह जानते हुए कि वह किसी महिला की लज्जा को भंग करेगा। न्यायाधीश के अनुसार, अपराध इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि महिला हमले या आपराधिक बल के उपयोग पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। खंड में प्रमुख शब्द “अपमान करने का इरादा रखते हैं या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि वह उसकी लज्जा को भंग करेगा। महत्वपूर्ण कारक अपराधी का इरादा या ज्ञान है, न कि महिला की भावनाएं। इसलिए, यदि इरादा या ज्ञान सिद्ध नहीं होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला को लगा कि उसकी लज्जा का हनन हुआ है। इसी तरह, यदि इरादा या ज्ञान सिद्ध हो जाता है, तो यह अप्रासंगिक है कि क्या महिला को अपमान महसूस हुआ, क्योंकि अपराध का आवश्यक तत्व स्थापित हो जाएगा।

लज्जा की भावना महिलाओं के बीच भिन्न होती है, और यह अक्सर दूसरों के लिए अज्ञात होती है। यदि अपराध महिला की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, तो यह साबित करने की आवश्यकता होगी कि अपराधी महिला के लज्जा के मानक को जानता था, जो आमतौर पर असंभव है। इस प्रकार, महिला की प्रतिक्रिया अप्रासंगिक है।

इरादा और ज्ञान मन की अवस्थाएं हैं जिन्हें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है, सीधे साबित नहीं किया जाता है। एक उचित व्यक्ति को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कार्य महिला की लज्जा को भंग करने के इरादे से किया गया था या इस ज्ञान के साथ कि ऐसा करने की संभावना थी। परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या कोई विवेकशील व्यक्ति यह सोचेगा कि यह कृत्य महिला की परिस्थितियों, जैसे कि उसकी जीवन शैली और सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उसकी  लज्जा को भंग करने के लिए जानबूझकर किया गया था या ऐसा करने की संभावना थी।

उन्होंने कहा कि धारा 354 एक ऐसे अध्याय में है जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है, न कि शालीनता और नैतिकता से। इसी अध्याय में वर्णित अन्य कोई भी अपराध व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह अपराध भी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। मानव शरीर के खिलाफ अपराध व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता बल्कि अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

वह न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह की राय से असहमत थे कि लज्जा को सभी महिलाओं की विशेषता के रूप में समझा जाना चाहिए, भले ही उनकी लज्जा की भावना कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि एक उचित व्यक्ति के लिए यह सोचने के लिए कि एक अधिनियम का इरादा था या लज्जा को भंग करने की संभावना थी, उन्हें महिला की लज्जा की भावना पर विचार करना चाहिए। यह विचार यह तय करने के लिए आवश्यक है कि क्या कथित अपराधी का इरादा महिला की लज्जा को भंग करना था या पता था कि ऐसा होने की संभावना है।

न्यायाधीश इस बात से सहमत नहीं थे कि हर महिला, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, की लज्जा भंग की जा सकती है, क्योंकि यह बहुत कठोर और अवास्तविक होगा। लज्जा का कोई सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) मानक नहीं है। इसलिए, सवाल यह है कि क्या एक उचित व्यक्ति यह सोचेगा कि विचाराधीन महिला बच्चे में इतनी लज्जा थी कि उत्तरदाता का इरादा अपमान करने का था या पता था कि उसके कृत्य से नाराजगी होने की संभावना है। एक समझदार व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि साढ़े सात महीने की बच्ची में स्त्री लज्जा है, इसलिए उसकी लज्जा को भंग करने का कोई इरादा या ज्ञान नहीं हो सकता है।

कानून की व्याख्या 

लज्जा

आई.पी.सी. ने विशेष रूप से “लज्जा” शब्द को परिभाषित नहीं किया, लेकिन इस मामले में लज्जा को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “लज्जा को आमतौर पर उसके लिंग से संबंधित महिला की अंतर्निहित गुणवत्ता (इन्हेरेंट क्वालिटी) के रूप में समझा जाता है”। यह एक महिला के शरीर की प्रकृति में स्पष्ट है, चाहे उसकी उम्र, बुद्धि या चेतना की स्थिति कुछ भी हो।

एक व्यक्ति जो किसी महिला के खिलाफ उसकी लज्जा का उल्लंघन करने के इरादे से बल का उपयोग करता है, वह आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत अपराध करता है। मुख्य कारक अपराधी का इरादा है, हालांकि महिला की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, महिला द्वारा किसी भी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति उन मामलों में अपराधी के कृत्य को बहाना नहीं देती है जहां एक महिला सो रही है, बेहोश है, या यह समझने में असमर्थ है कि क्या हो रहा है।

इरादा या ज्ञान

सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 354 के शब्दों को स्पष्ट करते हुए, अर्थात्, “इस बात का इरादा रखना या यह जानते हुए कि वह इस तरह से महिला की लज्जा भंग करेगा”, यह माना कि इरादा और ज्ञान इस धारा के तत्व हैं, न कि महिला की भावनाएँ।

इरादा और ज्ञान मन की वे अवस्थाएँ हैं जिन्हें प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्हें मामले की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए। इरादे या ज्ञान का निर्धारण करने के लिए, न्यायालय ने “उचित व्यक्ति परीक्षण” दिया। प्रत्येक मामले में प्रश्न यह होना चाहिए, “क्या एक उचित व्यक्ति यह सोचेगा कि यह कार्य महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया था या इस ज्ञान के साथ कि इससे महिला की लज्जा भंग होने की संभावना है?”

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “उसकी लज्जा भंग करना” शब्दों को “इस बात का इरादा रखना या यह जानते हुए कि वह ऐसा करने की संभावना रखता है” शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यद्यपि विचारणीय लज्जा एक महिला का है, लेकिन “उसकी” शब्द का उपयोग उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाने करने के लिए नहीं किया गया था।

पूर्ववर्ती निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 354 के दायरे को समझने के लिए निम्नलिखित पूर्ववर्ती निर्णय की जांच की, जो एक महिला की लज्जा को भंग करने से संबंधित है:

सोको बनाम एंपरर (1932)

न्यायालय ने इस मामले में न्यायाधीश जैक के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि धारा 354 के तहत विचार किए जाने वाले कार्य के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि हमले का इरादा अपमानित करना था, या इसके ज्ञान के साथ लड़की की लज्जा को भंग करने की संभावना थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस धारा की व्याख्या करते समय महिला की उम्र, शारीरिक स्थिति और व्यक्तिगत भावनाएं जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। इस मामले में, न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत “लज्जा” शब्द की विभिन्न व्याख्याओं पर चर्चा की। न्यायमूर्ति जैक द्वारा व्यक्त किया गया विचार यह था कि “लज्जा” की व्याख्या में शामिल व्यक्तिगत महिला की उम्र, शारीरिक स्थिति और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए और न केवल “महिला व्यवहार और आचरण की स्वीकृत धारणाओं” पर भरोसा करना चाहिए। एक अन्य दृष्टिकोण यह था कि “लज्जा” एक “मानव महिला की विशेषता को संदर्भित करता है, इस तथ्य के बावजूद कि क्या संबंधित महिला ने कार्य की प्रकृति की सराहना करने के लिए पर्याप्त समझ विकसित की है या यह महसूस करने के लिए कि यह सभ्य महिला व्यवहार या दूसरों के साथ महिला के संबंधों के संबंध में औचित्य की भावना के लिए अपमानजनक है”।

माउंट चंपा पासिन एवं अन्य बनाम एम्परर (1966)

इस मामले ने इस दृष्टिकोण को पुष्ट किया कि, धारा 354 की व्याख्या करते समय, इसमें शामिल महिला की उम्र, शारीरिक स्थिति और व्यक्तिगत भावनाओं जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने लखपटिया नाम की पीड़िता की घटनाओं और आचरण का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि या तो उसके पास अपमानित होने की कोई लज्जा नहीं थी या कथित कृत्यों से उसकी लज्जा को ठेस नहीं पहुंची थी। इसके अलावा, न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रदान किए गए सबूत यह स्थापित करने के लिए असंगत और अपर्याप्त थे कि धारा 354 आई.पी.सी. के तहत कोई अपराध किया गया था। अंततः, न्यायाधीश ने कहा कि धारा 354 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था और अभियुक्त के खिलाफ मामले को अनुचित तरीके से परीक्षण के लिए लाया गया था और आरोपी को बरी करने का आदेश दिया था।

गिरधर गोपाल बनाम राज्य (1952)

न्यायालय ने इस मामले के साथ अन्य दो निर्णयों का हवाला देते हुए इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि उस महिला की उम्र, शारीरिक स्थिति या व्यक्तिपरक रवैये पर विचार करना अप्रासंगिक है, जिसके खिलाफ हमला किया गया है या आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में, याचिकाकर्ता, गिरधर गोपाल को गलत तरीके से कैद करने के लिए आई.पी.सी. की धारा 342 और आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत एक महिला के खिलाफ उसकी लज्जा को भंग करने के इरादे से हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता के वकील का मुख्य तर्क यह था कि धारा 354 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है। उन्होंने दलील दी कि धारा 354 भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध का प्रावधान करती है, कि “उसकी लज्जा को भंग करने” के इरादे से किसी व्यक्ति के खिलाफ हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग करना आई.पी.सी. के तहत अपराध नहीं है, और क्यूंकि एक महिला को धारा 354 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए इस मामले में कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि धारा 354 किसी पुरुष या महिला द्वारा किसी महिला के खिलाफ उसकी लज्जा भंग करने के इरादे या ज्ञान के साथ की जा सकती है। यह प्रावधान सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है और महिलाओं को सजा से छूट नहीं देता है। न्यायालय ने आगे बताया कि अनुच्छेद 14 का मतलब यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों, संपत्ति या व्यवसायों के साथ राज्य द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए। विधायिका कानून के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण कर सकती है। लज्जा भंग करने के अपराध के संबंध में पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार करना एक स्वीकार्य वर्गीकरण है। न्यायालय ने कहा कि आई.पी.सी. की धारा 354 असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 या 15 का उल्लंघन नहीं करती है।

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) का महत्व

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) के मामले में आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह स्थापित करता है कि किसी महिला की लज्जा को भंग करने का इरादा यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है कि अपराध किया गया है या नहीं। इस मामले ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी उम्र की हर महिला को कानून के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही उन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता कुछ भी हो।

मामले का महत्वपूर्ण विश्लेषण

यह मामला आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या के बारे में है, जो एक महिला की लज्जा को भंग करने के अपराध से संबंधित है और इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या अपराध का निर्धारण करने में “पीड़ित की भावनाओं” या “अपराधी का इरादा और ज्ञान” प्राथमिक केंद्र होना चाहिए।

बहुमत की राय ने आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या करने के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। यह धारा किसी महिला पर हमला करने या उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करने के अपराध से संबंधित है। न्यायमूर्ति जेआर मुधोलकर ने सुझाव दिया कि इस अपराध के लिए परीक्षण इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि क्या अधिनियम मानव जाति की सामान्य धारणाओं के अनुसार यौन का सुझाव है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि महिलाओं की लज्जा की सुरक्षा केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो अपनी लज्जा के बारे में जानते हैं या हमले पर प्रतिक्रिया करते हैं। न्यायमूर्ति आरएस बचावत ने न्यायमूर्ति जेआर मुधोलकर से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सभी महिलाओं में उम्र या मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना अंतर्निहित लज्जा होती है। यहां तक कि बहुत कम उम्र की लड़कियां भी कानून के तहत सुरक्षा की हकदार हैं। 

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति एके सरकार ने असहमति की राय व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि अपराधी का इरादा या महिला की लज्जा को भंग करने की संभावना का ज्ञान क्या मायने रखता है, न कि महिला की भावनाएं। क्यूंकि किसी महिला की व्यक्तिगत भावना को जानना कठिन है, इसलिए कानून को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या एक उचित व्यक्ति अधिनियम को आक्रामक के रूप में देखेगा। उनका मानना है कि बहुत छोटे बच्चों में वयस्कों की तरह लज्जा नहीं हो सकती है, और इस प्रकार उनके मामलों को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। 

कुल मिलाकर, बहुमत की राय आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या करने के लिए एक अधिक व्यापक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं की लज्जा की सुरक्षा केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो अपनी लज्जा के बारे में जानते हैं या हमले पर प्रतिक्रिया करते हैं।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि मेजर सिंह आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत दोषी हैं। इस मामले की शिकार साढ़े सात महीने की एक बच्ची थी, जिसकी योनि को उत्तरदाता ने घायल कर दिया था। पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, बहुमत की राय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के तहत लज्जा की सुरक्षा सभी महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनकी उम्र या समझ कुछ भी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक महिला की लज्जा उसके लिंग की एक विशेषता है, और यहां तक कि एक महिला बच्चे में भी लज्जा होती है, चाहे उसकी उम्र या शारीरिक या मानसिक स्थिति कुछ भी हो। पीड़ित की लज्जा को भंग करने का इरादा यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है कि क्या अपराध किया गया है, न कि इस तरह के कृत्य के लिए पीड़ित की भावना या प्रतिक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी महिलाओं की रक्षा करता है, जिनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने लज्जा की भावना विकसित नहीं की हो या किसी विशेष स्थिति में प्रतिक्रिया करने में सक्षम न हों। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मेजर सिंह को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 500 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह मामले का क्या महत्व है?

यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक लड़की की लज्जा के संबंध में आई.पी.सी. की धारा 354 की व्याख्या को स्पष्ट करता है। यह स्थापित करता है कि किसी भी उम्र की महिला की लज्जा कानून के तहत संरक्षित है।

मेजर सिंह मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दा क्या था?

प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या मेजर सिंह द्वारा साढ़े सात महीने की बच्ची के निजी अंगों को चोट पहुंचाना आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत अपराध है।

न्यायालय ने इस मामले में “लज्जा” शब्द की व्याख्या कैसे की?

न्यायालय ने लज्जा की व्याख्या महिला यौन की एक विशेषता के रूप में की जो जन्म से मौजूद है, उम्र की परवाह किए बिना। बहुमत की राय में यह माना गया कि शीलभंग करने की मंशा का अनुमान कृत्य की प्रकृति से लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि पीड़ित की प्रतिक्रिया से लगाया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश, सरकार की असहमतिपूर्ण राय क्या थी?

मुख्य न्यायाधीश सरकार ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि एक उचित व्यक्ति साढ़े सात महीने के बच्चे को लज्जा नहीं मानेगा जो धारा 354 की रक्षा करना है। इसलिए, उनका मानना था कि उत्तरदाता का इरादा बच्चे की लज्जा को भंग करने का नहीं था।

यह मामला आई.पी.सी. की धारा 354 की भविष्य की व्याख्याओं को कैसे प्रभावित करता है?

यह मामला एक मिसाल कायम करता है कि आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत लज्जा का संरक्षण सभी उम्र की महिलाओं पर लागू होता है और लज्जा भंग करने का इरादा कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, चाहे पीड़ित की उम्र या समझ कुछ भी हो।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में महिलाओं की लज्जा को ठेस पहुंचाने के खिलाफ क्या प्रावधान हैं?

भारतीय न्याय संहिता के अध्याय V की धारा 73 में किसी महिला के खिलाफ उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमले या आपराधिक बल के अपराध का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी अपमान करने के इरादे से हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या उसे यह जानकारी होने की संभावना है कि उसके कृत्य से किसी महिला की लज्जा भंग होगी, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

संदर्भ

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