सपिंड रिश्ते 

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Hindu Law

यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता की Oishika Banerji बनर्जी द्वारा लिखा गया है। यह लेख सपिंड संबंधों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय 

धर्म का उपयोग पारंपरिक हिंदू कानून बनाने के लिए किया गया था, जिसमें सिद्धांतों और मानदंडों (नॉर्म्स) का संग्रह शामिल था। धर्म व्यक्ति के अस्तित्व के सभी पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें सामाजिक, नैतिक, कानूनी और धार्मिक अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। हिंदुओं द्वारा विवाह को आध्यात्मिक और धार्मिक जिम्मेदारियों के निष्पादन (एक्जिक्यूशन) के लिए एक स्थायी रिश्ते के रूप में देखा जाता है, इसलिए विशेष अनुष्ठान और समारोह (रिचुअल्स एंड सेरेमनी) किए जाने चाहिए। ये विचार समय के साथ विकसित हुए। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू कानून में महत्वपूर्ण सुधार लाए। हिंदू कानून में, इस संहिताबद्ध (कोडिफाइड) कानून में विवाह और तलाक की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, वैध हिंदू विवाह के दो बुनियादी तत्वों में से एक सपिंड संबंध और निषिद्ध (प्रोहिबिटेड) रिश्ते की डिग्री है। 

सपिंड रिश्ते: एक अंतर्दृष्टि (इनसाइट)

सपिंड रिश्ते विस्तारित पारिवारिक संबंधों को संदर्भित करते हैं जो पीढ़ियों तक चलते हैं, जैसे कि पिता, दादा, इत्यादि। दो कानूनी टिप्पणियों ने सपिंड संबंधों के लिए दो परिभाषाएँ प्रदान की हैं। मिताक्षरा के अनुसार, सपिंड का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो एक ही शरीर के कणों (बॉडी पार्टिकुलर्स) से जुड़ा हुआ है, जबकि दयाभाग एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक ही पिंड (श्राद्ध समारोह में चढ़ाए जाने वाले चावल की गेंद या अंतिम संस्कार) से जुड़ा हुआ है। सपिंड विवाह का निषेध बहिर्विवाह (एक्जोगैमी) के नियम पर आधारित है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने मिताक्षरा की धारणा को बदल दिया और उन लोगों से विवाह करना अवैध बना दिया जो सपिंड रिश्ते में हैं और यह तब तक अवैध होगा जब तक कि कोई वास्तविक परंपरा या रीति-रिवाज ऐसे विवाह या मिलन की अनुमति नहीं देता है। 

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, रीति रिवाज कानूनी होने चाहिए। हरिहर प्रसाद बनाम बाल्मीकि प्रसाद (1974) के मामले में यह माना गया था कि एक वैध रीति रिवाज को स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। केवल ऐसे साक्ष्यों के माध्यम से ही अदालतों को उनके अस्तित्व के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है, और उन्हें कानूनी मान्यता के लिए प्राचीनता और निश्चितता की शर्तों को पूरा करना होगा। सपिंड विवाह, अधिनियम 1955 की धारा 18(b) के तहत एक महीने तक की साधारण कैद, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

सपिंड संबंध निर्धारित करने के लिए लागू होने वाले नियम यहां दिए गए हैं:

  1. सपिंड संबंध हमेशा ऊपर की ओर, आरोहण दिशा (एसेंट डायरेक्शन) में, नीचे की ओर, अवरोहण (डिसेंट) की दिशा में देखा जाता है।
  2. डिग्रियों की गणना व्यक्तिगत और सामान्य पूर्वज दोनों को ध्यान में रखती है।

सपिंड संबंधों के सिद्धांत 

प्राचीन हिंदू कानून में सपिंड संबंध के दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे:

  1. आहुति सिद्धांत (ऑब्लेशन थ्योरी), और
  2. एक शरीर के भाग्यांश/कण (पार्टिकुलर्स) सिद्धांत।

जीमूतवाहन (आहुति) सिद्धांत 

जीमूतवाहन (आहुति) सिद्धांत के अनुसार, पिंड एक श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान दिवंगत पूर्वजों को प्रस्तुत किए गए चावल के गोले को संदर्भित करता है। परिणामस्वरूप, सपिंड से जुड़े लोग वे हैं जो भोजन के आहुति से जुड़े होते हैं। इसलिए, यदि एक व्यक्ति दूसरे को पिंड प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, एक पुत्र और एक पिता), या यदि दोनों एक साझा पूर्वज (उदाहरण के लिए, भाइयों) को पिंड प्रदान करते हैं, या यदि दोनों को एक ही इंसान से पिंड मिलते हैं, तो वे सपिंड हैं (उदाहरण के लिए पति और पत्नी दोनों को अपने पुत्रों से पिंड प्राप्त होंगे)।

विज्ञानेश्वर का (एक ही शरीर के कण) सिद्धांत

विज्ञानेश्वर (एक ही शरीर के कण) की परिकल्पना के अनुसार, पिंड का अर्थ है ‘शरीर।’ सपिंड रिश्ते वे होते हैं जो शरीर से जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो लोगों के पूर्वज एक समान होते हैं, तो वे एक सपिंड संबंध बनाते हैं। “यह एक अत्यधिक व्यापक वाक्यांश साबित हो सकता है,” जैसा कि विज्ञानेश्वर ने देखा था, क्योंकि, इस अनादि संसार में, ऐसा बंधन किसी न किसी तरीके से सभी व्यक्तियों के बीच मौजूद हो सकता है। परिणामस्वरूप, ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार, “माता की ओर से पांचवें वंश के बाद (माता की वंशावली में) और पिता की ओर से सातवें वंश के बाद (पिता की वंशावली में) सपिंड संबंध समाप्त हो जाते हैं।” यह न केवल विवाह से संबंधित है, बल्कि यह विरासत पर भी लागू होता है। सपिंडों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, अर्थात् समन्गोत्रसपिंड और भिन्नगोत्रसपिंड। पूर्व साझा पूर्वज के सात डिग्री के भीतर सजातीय (एग्नेट्स) हैं, जबकि बाद वाले पांच डिग्री के भीतर संजातीय (कॉग्नेट) हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत सपिंड रिश्ते

हिंदू विवाह में पालन की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 5 में कहा गया है:

  1. एक संगमन (मोनोगैमी) (एक प्रकार का रिश्ता जिसमें दो लोग एक-दूसरे से विवाह करते हैं),
  2. दिमागी क्षमता,
  3. पक्षो की सहमति,
  4. पक्षों की उम्र,
  5. निषिद्ध संबंध की डिग्री,
  6. सपिंड संबंध।

जब हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 लागू किया गया तो इसने जीमूतवाहन (आहूति) सिद्धांत को अलग कर दिया और विज्ञानेश्वर (एक ही शरीर के कण) सिद्धांत को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया। अधिनियम की धारा 5(v) के तहत सपिंड संबंध रखने वाले लोगों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब तक कि कोई ऐसा रीति रिवाज न हो जो इसे अधिकृत (ऑथराइज) करता हो, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। अधिनियम की धारा 18(b) के तहत, इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर एक महीने तक का साधारण कारावास या 1000/- रुपये जुर्माना या दोनों होगा।

अरुण लक्ष्मणराव नवलकर बनाम मीना अरुण नवलकर (2006) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (v) न केवल यह घोषित करती है कि सपिंड रिश्ते में व्यक्तियों का विवाह शून्य और अमान्य है, बल्कि यह भी निर्दिष्ट करती है कि यह केवल तभी मान्य है जब इसके विपरीत कोई रीति रिवाज हो। इस वाक्यांशविज्ञान (फ्रेजीयोलॉजी) के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि इस तरह के रिश्ते का प्रस्ताव करने वाले पक्ष को न केवल ऐसा रिश्ता दिखाना चाहिए बल्कि यह भी दिखाना चाहिए कि इसके विपरीत कोई रीति रिवाज नहीं था क्योंकि उक्त उपधारा समुदाय के भीतर विवाह पर केवल तभी रोक लगाती है जब समुदाय में ऐसा कोई रिवाज मौजूद नहीं है। यदि उपधारा को इस तरह से देखा जाता है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन केवल नकारात्मक वास्तविकता बताकर किया जा सकता है कि पक्ष के समुदाय के भीतर ऐसा कोई रीति रिवाज मौजूद नहीं है। 

उपरोक्त मामले में, विचाराधीन विवाह के पक्ष एक ही पूर्वज मोरोबा से थे, जिनका एक बेटा लक्ष्मण और एक बेटी चंपूबाई थी। यहां पति लक्ष्मण का बेटा है और पत्नी चंपूबाई के बेटे की बेटी है। इस स्वीकार किए गए रिश्ते पर पति ने दावा किया कि वह और उसकी पत्नी एक-दूसरे के सपिंड थे, हालांकि पत्नी की राय थी कि वे नहीं थे। ऊपर दिए गए तर्क के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि ऐसे रीति रिवाज के अस्तित्व पर जोर देने वाले पक्ष को इसे ठोस उदाहरणों के साथ साबित करना होगा। वास्तव में, मुकदमे के दौरान, पत्नी ने अपने समुदाय में जोड़ों के नौ उदाहरणों को प्रदर्शित करने की मांग की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस तरह के दायित्व का निर्वहन करने के लिए सपिंड रिश्ते में हैं। लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित रीति रिवाज को निरंतरता या दीर्घायु का गुण नहीं माना जा सकता, चूँकि इन पक्षों की शादियों के बीच वर्षों का अंतराल नहीं दिखाया गया था। इस प्रकार यह दावा भी अप्रमाणित घोषित कर दिया गया कि यह रीति रिवाज लंबे समय से चले आ रहे थे। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के बीच विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(f)

अधिनियम की धारा 3(f)(i) के अनुसार, सपिंड संबंध किसी भी व्यक्ति के संबंध में मां के माध्यम से वंश की पंक्ति में तीसरी पीढ़ी (तीसरी पीढ़ी सहित) और पिता के माध्यम से वंश की पंक्ति में पांचवीं पीढ़ी (पांचवीं पीढ़ी सहित) तक फैला हुआ है। सपिंड से जुड़े रिश्तों का आकलन करते समय पंक्ति को हमेशा संबंधित व्यक्ति से ऊपर की ओर खींचा जाना चाहिए, और इस व्यक्ति को पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाना चाहिए। इसमें पूर्ण रक्त, अर्ध-रक्त और गर्भाशय रक्त संबंधों के साथ-साथ कानूनी और नाजायज रक्त संबंधों के साथ-साथ गोद लेने के माध्यम से बनाए गए रक्त संबंधों को भी शामिल किया गया है। यदि दो लोगों के पूर्वज एक ही हो तो वे उस पूर्वज के सपिंड होते हैं, और वे एक दूसरे के सपिंड होते हैं।

अधिनियम की धारा 3 (f)(ii) के अनुसार, दो लोगों को एक-दूसरे का ‘सपिड’ कहा जाता है, यदि उनमें से एक सपिंड रिश्ते से जुड़े सीमाओं के भीतर दूसरे का वंशानुगत लग्न (लिनल एसेंडेंट्स) है, या यदि उनके पास एक सामान्य वंशानुगत लग्न है जो उनमें से प्रत्येक के संबंध में सपिंड संबंधों की सीमा के भीतर है। यदि कोई सपिंड संबंध की सीमाओं के भीतर दूसरे का वंशानुगत लग्न है, या यदि वे एक सामान्य वंशानुगत लग्न साझा करते हैं जो उनमें से प्रत्येक के संबंध में सपिंड संबंध की सीमाओं के भीतर है, तो उन्हें एक-दूसरे का ‘सपिंड’ कहा जाता है।

निषिद्ध संबंध की डिग्री 

हिंदू विवाह में, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिन्हें निभाया नहीं जा सकता, इस प्रकार की साझेदारियों को निषिद्ध संबंधों की डिग्री के रूप में जाना जाता है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य अनाचारपूर्ण (इनसेंस्टूअस) विवाहों से बचना है, जो कि निषिद्ध तरीके से संबंधित व्यक्तियों के बीच विवाह होने से होते हैं, जैसे भाई-बहन, बच्चे और पोते-पोतियां, इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर दो लोग इस तरह के रिश्ते में शामिल हैं, तो उनकी शादी कभी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मशास्त्र में अपनी मां, बहन, बेटी या बेटे की पत्नी के साथ यौन संबंधों को परम पाप माना जाता है, जिसे महापातक कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 रिश्ते की निषिद्ध डिग्री और सपिंड रिश्ते के मुद्दों से अलग से निपटता है, कुछ स्थितियों में यह दोनों प्रतिबंध ओवरलैप हो सकते हैं।

बालुसामी रेडियार बनाम बालकृष्ण रेडियार (1956) के मामले में यह निर्णय लिया गया कि परंपरा सार्वजनिक नीति या नैतिकता के विपरीत नहीं हो सकती। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शकुंतला देवी बनाम अमर नाथ (1982) में निर्णय दिया कि दो लोग निषिद्ध रिश्ते के भीतर विवाह कर सकते हैं यदि स्थापित परंपरा का प्रमाण है, जो बहुत पुरानी और मानव स्मृति से परे होनी चाहिए। 

निषिद्ध संबंध की डिग्री के अंतर्गत कौन आता है?

एक आदमी के लिए उसके संबंधों की निषिद्ध डिग्री हैं:

  1. पंक्ति में स्त्री लग्न (फीमेल एसेंडेंट)
  2. उनके वंश लग्न (लिनल एसेंडेंट) की पत्नी
  3. भाई की पत्नी
  4. उसके पिता के भाई की पत्नी
  5. उसकी माँ के भाई की पत्नी
  6. उसके दादा के भाई की पत्नी
  7. उसकी दादी के भाई की पत्नी
  8. बहन
  9. भाई की बेटी
  10. भांजी
  11. पिता की बहन
  12. माँ की बहन
  13. पिता की बहन की बेटी
  14. पिता के भाई की बेटी
  15. माँ की बहन की बेटी
  16. माँ के भाई की बेटी।

एक महिला के लिए उसके संबंधों की निषिद्ध डिग्री हैं:

  1. पिता, पिता के पिता जैसे वंशानुगत लग्न वाले
  2. उनके वंश लग्न का पति
  3. वंशानुगत लग्न (डिसेंडेंट) का पति
  4. भाई
  5. पिता का भाई
  6. मामा
  7. भतीजा
  8. भांजा
  9. पिता के भाई का पुत्र
  10. पिता की बहन का बेटा
  11. माँ के भाई का बेटा
  12. माँ की बहन का बेटा।

निषिद्ध संबंध की डिग्री से संबंधित प्रावधान

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(g) के अनुसार निषिद्ध संबंधों में शामिल व्यक्ति हैं:

  1. यदि एक दूसरे का वंशानुगत लग्न है; या
  2. यदि कोई किसी दूसरे के वंशानुगत लग्न या वंश लग्न की पत्नी या पति था; या
  3. यदि कोई दूसरे के भाई, पिता या माता के भाई, दादा या दादी के भाई की पत्नी थी,
  4. यदि दोनों भाई-बहन हों, चाचा-भतीजी हों, चाची-भतीजे हों, या भाई-बहन की संतान हों, या दो भाई या बहन हों।

इन रिश्तो में ये भी शामिल हैं:

  1. आधे या गर्भाशय के रक्त के साथ-साथ पूर्ण रक्त से भी संबंध।
  2. नाजायज खून का रिश्ता और जायज भी।
  3. रिश्ता गोद लेने का भी और खून का भी।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) के अनुसार, विवाह के पक्ष निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं हैं, जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाले रीति रिवाज दोनों के बीच विवाह को अधिकृत नहीं करते है। यह शर्त यह स्पष्ट करती है कि विवाहित होने वाले जोड़ों को किसी भी हद तक निषिद्ध रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जब तक कि उन्हें नियंत्रित करने वाली परंपरा इसकी अनुमति नहीं देता है। वैध रीति रिवाज होने पर ही, निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर किया गया विवाह वैध हो जाता है।

यदि कोई विवाह निषिद्ध संबंध डिग्री में से एक में आता है, तो यह अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य है और उसी अधिनियम की धारा 18(b) के तहत एक महीने तक के साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। कामनी देवी बनाम कामेश्वर सिंह (1945) में, यह माना गया कि भले ही विवाह गैरकानूनी था क्योंकि यह निषिद्ध सीमा के भीतर था, फिर भी पति द्वारा पत्नी का भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का कर्तव्य जारी रहेगा।

1955 के अधिनियम के इन प्रावधानों का एक लंबा इतिहास है। धर्म द्वारा पवित्र किए जाने की मांग की गई रीति रिवाज और परंपरा के इतिहास की एक लंबी विरासत को खत्म करने के लिए, कानून के लिए ‘निषिद्ध डिग्री’ को परिभाषित करना आवश्यक हो गया, क्योंकि अंतर गोत्र विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भूमि कृषि संस्कृतियों में शीर्ष जातियों और वर्गों की एक प्रमुख संपत्ति थी, और विवाह एक पितृसत्तात्मक संस्था थी, जैसा कि आज भी है। अंतर्गोत्र विवाहों पर प्रतिबंध का प्रभावी रूप से मतलब यह था कि एक बेटी को उसके जन्म के परिवार से अलग कर दिया गया था और उसने जन्म के परिवार के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति खो दी थी। बेटियाँ किसी भी मामले में सहदायिकी (कोपार्सनरी) की सदस्य नहीं थीं और पारिवारिक संपत्ति पर उनका कोई दावा नहीं था, भूमि संपत्ति की तो बात ही छोड़ दें। बेटियां “पराया धन” हैं, यह धारणा इसे मजबूत करती है। स्त्रीधन, विवाह के समय बनाए गए आभूषणों के रूप में और बेटी को सौंपे जाने का उद्देश्य विवाह के समय उसके सभी ऋणों का भुगतान करना था। वर्तमान में, चीजें बदल रही हैं और विवाह संस्था के बारे में धारणा प्रगतिशील विकास के अधीन है। 

निष्कर्ष 

जैसे ही हम इस लेख के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सपिंड संबंध के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

  • सपिंड संबंध दोनों पक्षों के मामले में मां के माध्यम से आरोहण की रेखा में तीसरी पीढ़ी तक फैला हुआ है।
  • दोनों पक्षों के मामले में, सपिंड रिश्ते पिता के माध्यम से वंश की पंक्ति में 5 वीं पीढ़ी तक विस्तारित होते हैं।
  • दोनों पक्षों के मामले में, संबंधित व्यक्तियों सहित, उनमें से प्रत्येक को पहली पीढ़ी का मानते हुए, सपिंड संबंध ऊपर की ओर के रिश्ता तक खोजा जाता है।
  • आरोहण की रेखा में पुरुष और महिला दोनों के पूर्वज शामिल होंगे।
  • सपिंड रिश्तों में आधा रक्त, पूर्ण रक्त, गर्भाशय रक्त और गोद लेना शामिल है।

संदर्भ 

 

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