यह लेख Gauri Gupta द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) के ऐतिहासिक फैसले का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना है। यह लेख मामले के तथ्यों, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुद्दों, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के तर्क, मामले में निर्धारित कानूनों और मिसालों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर प्रकाश डालता है और विस्तार से बताता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 की प्रकृति और दायरे के संबंध में हमेशा अस्पष्टता रही है । उसी के प्रकाश में, सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्टता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सुखपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2022) का ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायधीशों की पीठ ने सुनाया। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के दायरे और अनुप्रयोग पर विस्तार से बताता है। उक्त प्रावधान के अनुसार, जब मुकदमा लंबित है, तो कानून की अदालतों को कार्यवाही के दौरान एक अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन जारी करने का अधिकार है। ऐसा कुछ सबूतों, जो कार्यवाही के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, के आधार पर भी किया जा सकता है।
फैसले में जो महत्वपूर्ण है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस चरण के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण है जिस पर इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अदालतें किसी अतिरिक्त अभियुक्त को तभी बुला सकती हैं, जब अदालत द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने या दोषी ठहराए जाने से संबंधित फैसला या आदेश दिया गया हो
इसके अलावा, निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिशानिर्देशों पर विस्तार से बताता है, जो प्रावधान की विभिन्न बारीकियों को प्रदान करता है और प्रावधान की व्याख्या करते समय उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करता है।
सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) का विवरण
मामले का शीर्षक
सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य
फैसले की तारीख
5 दिसंबर, 2022
मामले के पक्ष
अपीलकर्ता
सुखपाल सिंह खैरा
प्रतिवादी
पंजाब राज्य
प्रतिनिधित्व
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और पुनीत सिंह बिंद्रा
न्याय मित्र
वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु
प्रतिवादियों की ओर से वकील
महाधिवक्ता विनोद घई
समतुल्य उद्धरण (साइटेशन)
2019 की आपराधिक अपील संख्या 885 एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6960/2021, सीआरएल के साथ अपील संख्या 886/2019 एवं एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 5933/ 2019
मामले का प्रकार
भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक अपील
अदालत
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
शामिल प्रावधान और क़ानून
- स्वापक औषधि (नारकोटिक ड्रग्स) और मन:प्रभावी पदार्थ (साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम, 1985 की धारा 21, 24, 25, 27, 28, 29 और 30
- शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25-A
- सूचना प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अधिनियम, 2000 की धारा 66
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319
न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना
फैसले के लेखक
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना
सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) के तथ्य
इस मामले के तथ्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:
- 5 मार्च 2015 को, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21, 24, 25, 27, 28, 29 और 30 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25-A के तहत अपराध करने के लिए ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
- हालाँकि, 6 सितंबर, 2015 के आरोप पत्र के अनुसार, उनमें से केवल दस को बुलाया गया और सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया गया। पुलिस ने एक और आरोप पत्र दायर किया लेकिन अपीलकर्ता को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया।
- इसके अलावा, सत्र न्यायाधीश के समक्ष आयोजित मुकदमे के दौरान जब गवाहों से अपीलकर्ता का नाम पूछा गया तो उन्होंने उनका नाम सामने नहीं रखा।
- इन घटनाओं के बाद, अभियोजन पक्ष ने 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने पीडब्लू 4 और 5 को वापस ले लिया। अदालत ने इसकी अनुमति दी। जब इन गवाहों से अदालत में पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपीलकर्ता का नाम लिया, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने 1973 संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपीलकर्ता को मामले में अभियुक्त बना दिया।
- विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आवेदन स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उक्त प्रावधान के तहत बुलाया गया।
- अपीलकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे अदालत के समक्ष सम्मन जारी करने के लिए पारित आदेश की वैधता के बारे में सवाल उठाए। अपीलकर्ता ने विद्वान न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर विवादित किया कि मामले में आदेश पहले ही पारित होने के बाद उसे बुलाया गया था।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई है ।
मुद्दे
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने और मामले में अपीलकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी करने से संबंधित विचारणीय अदालत के फैसले को बरकरार रखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 1973 संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करके ऐसा किया।
- क्या सत्र न्यायाधीश/विचारणीय अदालत के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी करने की शक्ति तब थी जब मुकदमा समाप्त हो चुका था और फैसला सुनाया जा चुका था?
- क्या सत्र न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी करने का अधिकार तब है जब फरार अन्य अभियुक्तों का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग होने पर अदालत के समक्ष लंबित था?
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने के लिए क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे?
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता
विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री पीएस पटवालिया ने तर्क दिया कि विचारणीय अदालत द्वारा पारित आदेश 1973 संहिता की धारा 319 का उल्लंघन था, क्योंकि यह उस चरण में पारित किया गया था जब मुकदमा समाप्त हो चुका था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया गया था।
वकील ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने कहा कि विद्वान न्यायाधीशों द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पहले उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब मुकदमा लंबित हो और यह 1973 संहिता की धारा 353(1) के अनुरूप है। धारा 353(1) में प्रावधान है कि साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मुकदमे के अंत में फैसला सुनाया जाएगा। इसलिए, धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किया जाना अनिवार्य है और एक बार मुकदमा समाप्त हो जाने के बाद, न्यायालय के पास उक्त प्रावधान के तहत शक्ति नहीं है।
विद्वान वकील ने अपने तर्कों को संक्षेप में बताते हुए कहा कि किसी अभियुक्त को केवल तभी अतिरिक्त अभियुक्त कहा जा सकता है जब मुकदमा चल रहा हो। इसका पालन न करना एक प्रक्रियात्मक और वास्तविक उल्लंघन है।
प्रतिवादी
राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री एस. नागामुथु ने तर्क दिया कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गलत काम करने वाला सजा से बच न जाए। प्रावधान के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, न्यायालयों के पास ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष सम्मन जारी करने की शक्ति है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अपराध किया है। यही बात तब भी लागू होती है जब अभियुक्त पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो और उसका मुकदमा अदालत में लंबित हो।
वकील ने आगे तर्क दिया कि जब उक्त प्रावधान के तहत एक आवेदन किया जाता है और उसी दिन निर्णय लिया जाता है जब मुकदमा समाप्त होता है, तो न्यायालय कार्यात्मक नहीं बन जाता है और 1973 संहिता की धारा 354 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। प्रतिवादी के अनुसार, धारा 354 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि सजा की मात्रा पर एक आदेश किसी भी निर्णय का एक अभिन्न अंग है और ऐसे आदेश के बिना निर्णय अधूरा है।
सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) में चर्चा किए गए कानून
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319
उक्त प्रावधान अतिरिक्त अभियोजन का प्रावधान करता है। यह एक आदेश देता है जिसमें अदालत ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के साथ मुकदमे में शामिल कर सकती है जिसके खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं। यदि उक्त व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और अदालत उसकी संलिप्तता से संतुष्ट है, तो वह व्यक्ति उस तारीख से मामले में अभियुक्त बन जाता है, जिस दिन अदालत ने आदेश पारित किया है।
प्रावधान यह भी प्रदान करता है कि मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान लेने और ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल करने की शक्ति है जिसके खिलाफ जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में पर्याप्त सबूत हैं।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 की अनिवार्यताएँ निम्नलिखित हैं:
- किसी अपराध की सुनवाई या जांच अवश्य की जानी चाहिए। 1973 संहिता की धारा 319(1) के अनुसार, अदालतें इस शक्ति का प्रयोग केवल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या जब अपराध की जांच लंबित हो, तब कर सकती हैं।
- धारा 319(2) में प्रावधान है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो मामले की परिस्थितियों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में जहां संबंधित व्यक्ति अदालत के समक्ष कार्यवाही में भाग ले रहा है, अदालत के पास धारा 319(3) के तहत पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने की शक्ति है।
- इसके अलावा, धारा 319(4) में यह प्रावधान है कि यदि कोई न्यायालय उप-धारा (1) के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, तो उस स्थिति में, कार्यवाही नए सिरे से शुरू होगी और उस व्यक्ति और उसके संबंध में गवाहों को फिर से सुना जाएगा। मामला इस तरह से आगे बढ़ सकता है जैसे कि वह व्यक्ति अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर मुकदमा या जांच शुरू हुई थी।
- न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्यों से बिना किसी संदेह के संतुष्ट होना होगा कि व्यक्ति ने अपराध किया है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 353(1)
1973 संहिता की धारा 353(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक विचारणीय अदालत में दिया गया निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से खुली अदालत में सुनाया जाएगा। इसे मुकदमा समाप्त होने के बाद या उसके बाद के समय में सुनाया जाना चाहिए, जिसमें पक्षों को नोटिस दिया जाएगा।
पूर्ववर्ती निर्णय जिन पर सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) में चर्चा की गई है
हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014)
शीर्ष न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले में उस शक्ति से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जिसका प्रयोग 1973 संहिता की धारा 319 के तहत किया जा सकता है। न्यायालय ने इसके दायरे, प्रक्रिया और उस चरण पर चर्चा की जिस पर इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान ज्यूडेक्स डैमनटूर कम नोसेन्स एब्सोलविटूर (जब दोषी को बरी कर दिया जाता है तो न्यायाधीश की निंदा की जाती है) के सिद्धांत से लिया गया है और यह सिद्धांत प्रावधान के दायरे को विस्तार से बताने में उपयोगी है।
अदालत ने कहा कि यह अदालत और न्यायधीशों का कर्तव्य है कि अपराधी को सजा देकर न्याय सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि धारा 319 के तहत शक्ति केवल न्यायालय के पास है और “न्यायालय” शब्द को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 6 के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
न्यायालय ने 1973 संहिता की धारा 319 में प्रयुक्त शब्द “क्रम” को और स्पष्ट किया और बताया कि उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग केवल जांच की अवधि या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही किया जा सकता है। शब्द “क्रम” एक चरण से दूसरे चरण तक निरंतर प्रगति को दर्शाता है और समय में एक निश्चित बिंदु को संदर्भित नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या जब जांच की जा रही हो तब ही किया जा सकता है। मुकदमा समाप्त होने और निर्णय सुनाए जाने के बाद वही बात निरर्थक हो जाती है।
शशिकांत सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह (2002)
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने कहा कि 1973 संहिता की धारा 319 के तहत अभिव्यक्ति “एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है” का तात्पर्य यह है कि कि जिस अभियुक्त को अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है उस पर उक्त मामले में विचाराधीन अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि “अभियुक्तों के साथ एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है” शब्द निर्देशिका प्रकृति का है और अनिवार्य प्रावधान नहीं है।
राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2007)
इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 1973 संहिता की धारा 319 को लागू करने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में न्याय मिले और जो लोग अपराध के दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाए। इसकी मान्यता में, न्यायालयों को धारा 319 के तहत एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, यह माना गया कि न्यायालय को बिना किसी संदेह के संतुष्ट होना चाहिए कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त बनाने से पहले उसने अपराध किया है।
मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2021)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 1973 संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश सुनाए जाने से पहले किया जा सकता है। यदि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, तो न्यायालय द्वारा बरी करने का आदेश पारित करने से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सम्मन आदेश मुकदमे के समापन से पहले होना चाहिए।
सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) में निर्णय
न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आपराधिक मुकदमा फैसला सुनाए जाने पर पूरा नहीं होता है, बल्कि तब पूरा होता है जब दोषी को सजा सुनाई जाती है। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के दायरे पर आगे चर्चा की और उस पर कुछ दिशानिर्देश दिए।
मुद्दे के अनुसार निर्णय
क्या सत्र न्यायाधीश/विचारणीय अदालत के पास अपीलकर्ता को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी करने की शक्ति तब थी जब मुकदमा समाप्त हो गया था और निर्णय सुना दिया गया हो?
1973 संहिता की धारा 319 के तहत एक अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन जारी करने की विचारणीय अदालत की शक्ति से संबंधित पहले मुद्दे से निपटते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सजा के मामलों में, उक्त प्रावधान के तहत शक्ति को पहले लागू किया जाना चाहिए और प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय आदेश से संबंधित निर्णय सुनाता है। सम्मन जारी करने से संबंधित आदेश मुकदमे के पूरे होने से पहले होना चाहिए। दोषमुक्ति के मामले में, एक अतिरिक्त अभियुक्त को मुकदमे के लिए सम्मन जारी करने से संबंधित आदेश दोषमुक्ति के आदेश से पहले सुनाया जाना चाहिए।
इसके अलावा, यह बताना महत्वपूर्ण है कि यदि न्यायालय द्वारा उसी दिन निर्णय दिया जाता है, तो इसका मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, यदि अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन जारी करने का प्रावधान करने वाला आदेश बरी करने का आदेश दिए जाने से पहले या दोषसिद्धि के मामले में सजा देने से पहले पारित किया जाता है, तो वह टिकाऊ नहीं है।
क्या सत्र न्यायाधीश को किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी करने का तब अधिकार है, जब फरार अन्य अभियुक्तों का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग होने पर अदालत के समक्ष लंबित था?
दूसरे मुद्दे को संबोधित करते हुए, शीर्ष अदालत ने माना कि विचारणीय/सत्र न्यायालय को एक अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन जारी करने का अधिकार है, जब मुकदमा उस व्यक्ति के संबंध में आगे बढ़ा है जो पहले से ही अभियुक्त है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद फरार है। यह अभियुक्त की संलिप्तता से संबंधित दर्ज किए गए साक्ष्य के अधीन है, जिसे अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब करने की मांग की गई है। इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुख्य मुकदमे में दर्ज साक्ष्य, जो समाप्त हो चुका है, सम्मन आदेश जारी करने का आधार नहीं हो सकता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय एक सक्षम न्यायालय द्वारा किन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए?
तीसरे मुद्दे को संबोधित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देशों का पालन किया, जिनका सक्षम न्यायालयों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पालन करना चाहिए। ये इस प्रकार हैं:
- यदि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, अदालत के पास सबूत हैं या संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जो किसी भी सबूत के आधार पर अपराध करने वाले किसी व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में है, जो बरी करने के आदेश से पहले मुकदमे के किसी भी चरण में दर्ज किया गया है या सजा का आदेश पारित कर दिया गया है, तो यह उस चरण में मुकदमे को रोक देगा।
- यह तय करना अदालत का कर्तव्य है कि क्या अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन जारी करने और उसके संबंध में आदेश पारित करने की आवश्यकता है।
- यदि न्यायालय संहिता की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और एक अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन जारी करने का निर्णय लेता है, तो मुख्य मामले में मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले ऐसा आदेश पारित किया जाएगा।
- यदि न्यायालय किसी अतिरिक्त अभियुक्त के लिए सम्मन का आदेश देता है, तो मुकदमे के चरण के आधार पर यह निर्णय देना न्यायालय का काम है कि अतिरिक्त अभियुक्त पर अलग से या अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं।
- यदि न्यायालय संयुक्त सुनवाई करने का निर्णय लेता है, तो यह तभी शुरू होगा जब बुलाए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी।
- यदि न्यायालय अतिरिक्त अभियुक्तों के लिए एक अलग मुकदमा चलाने का निर्णय लेता है, तो न्यायालय को उन अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा जारी रखने और संचालन करने में कोई बाधा नहीं होगी जिनकी कार्यवाही लंबित थी।
- यदि कार्यवाही रोक दी जाती है तो मुख्य मामले में बरी करने का आदेश पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी, जिसमें जिस अभियुक्त को, विचारण करके बरी किया गया है और अतिरिक्त अभियुक्तों पर अलग से मुकदमा चलाया जाता है।
- संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हों कि अतिरिक्त अभियुक्त अपराध में शामिल था।
- तर्क समाप्त होने के बाद और मामले को फैसले के लिए आरक्षित कर दिया गया है और परिस्थितियों के अनुसार, न्यायालय को संहिता की धारा 319 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, कार्रवाई का उचित तरीका मुकदमे को दोबारा सुनवाई के लिए निर्धारित करना है।
- यदि न्यायालय को दोबारा सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है, तो सम्मन करने, संयुक्त परीक्षण या एक अलग परीक्षण आयोजित करने की उपरोक्त प्रक्रिया तय की जाएगी और जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ाया जाएगा।
- ऐसे मामले में, यदि अदालत किसी अतिरिक्त अभियुक्त को सम्मन जारी करने और संयुक्त सुनवाई करने का निर्णय लेती है, तो इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा और नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।
- हालाँकि, यदि न्यायालय एक अलग मुकदमा चलाने का निर्णय लेता है:
- “मुख्य मामले का फैसला दोषसिद्धि और सजा सुनाकर किया जा सकता है और फिर उन अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।
- यदि बरी करने का आदेश पारित किया गया है, तो मुख्य मामले में उस आशय का आदेश पारित किया जाएगा और फिर अतिरिक्त अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।
सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) में फैसले का विश्लेषण
सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अनुप्रयोग और व्याख्या पर चर्चा और विस्तार से बताया गया है। न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जो प्रावधान के दायरे पर स्पष्टता प्रदान करते हैं।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319, अतिरिक्त अभियोजन का प्रावधान करती है। यह न्यायालय पर एक आदेश देता है, जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी अतिरिक्त अभियुक्त को मुकदमे में जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय के समक्ष उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हों। न्यायालय को संज्ञान लेने और जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में किसी भी अतिरिक्त अभियुक्त को मामले में जोड़ने का अधिकार है। अदालत को संहिता की धारा 319 के तहत कार्यवाही करने से रोका नहीं गया है, भले ही शिकायत आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 203 के तहत खारिज कर दी गई हो।
हालाँकि, ऐसे कई मामले हैं जहां उस चरण से संबंधित मुद्दे हैं जिस पर न्यायालय को उक्त प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्पष्टता प्रदान की है और कहा है कि एक आपराधिक मुकदमा तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि अदालत द्वारा फैसला नहीं सुना दिया जाता। न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णयों में अपने पिछले निर्णयों पर जोर दिया, जिन पर पहले चर्चा की गई है और पाया कि प्रावधान के शब्द स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या बरी या दोषसिद्धि के आदेश की घोषणा से पहले किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरदीप कौर के मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रावधान में “क्रम” शब्द परीक्षण के चल रहे चरणों के लिए प्रदान करता है और समय के एक निश्चित बिंदु को संदर्भित नहीं करता है।
निष्कर्ष
जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) के मामले के साथ-साथ विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में दी गई टिप्पणियाँ, प्रावधान के दायरे पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार प्रावधान की व्याख्या पर अपना रुख स्पष्ट किया है और विस्तार से बताया है कि इसका प्रयोग केवल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान या अदालत द्वारा बरी या दोषसिद्धि से संबंधित आदेश सुनाए जाने से पहले किया जा सकता है।
इसके अलावा, इस फैसले में न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश फैसले के महत्व को रेखांकित करते हैं। ये दिशानिर्देश कानूनी प्रावधान की बारीकियों को स्पष्ट करते हैं और उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं जिनका प्रावधान का प्रयोग करने की स्थिति में पालन किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
सजा और दोषसिद्धि के बीच क्या अंतर है?
सज़ा और दोषसिद्धि शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हालाँकि, इन शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं। “सज़ा” शब्द का तात्पर्य उस सज़ा की औपचारिक घोषणा से है जो अभियुक्त को उचित संदेह से परे दोषी पाए जाने के बाद अदालत द्वारा दी जाती है। दूसरी ओर, शब्द “दोषसिद्धि” का तात्पर्य किसी परीक्षण के परिणाम से है। यह वह कार्य है जो अभियुक्त के अपराध को घोषित करने का प्रावधान करता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया जा सकता है?
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 की उप-धारा 1 के तहत कुछ आवश्यक सामग्रियां निर्धारित की गई हैं, जो यह बताती हैं कि अदालतें कब और कैसे ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। ये सामग्रियां निम्नलिखित हैं:
- कोई मुकदमा या पूछताछ लंबित है
- साक्ष्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जिस व्यक्ति को उसी मुकदमे में अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ा गया है, उसने अपराध किया है।
उक्त प्रावधान के तहत न्यायालयों द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले ये दो आवश्यक बातें साबित की जानी हैं।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत शक्ति किसे सौंपी गई है?
उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा या तो स्वत: संज्ञान से या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर किया जा सकता है जो मामले में अतिरिक्त अभियुक्त को प्रेरित कर रहा है।
क्या न्यायालय 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत मुकदमे के पूरे होने के बाद अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त है?
समर्थ राम बनाम राजस्थान राज्य (2002) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद, जो मुकदमे के पूरे होने का प्रतीक है, संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में इसे पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया था और न्यायालय ने उसी पर फिर से जोर दिया।
संदर्भ