शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य एवं अन्य (1966)

0
148

यह लेख Almana Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य एवं अन्य (1966) के मामले में दिए गए निर्णय का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसमें मामले के तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के साथ-साथ भारत के संविधान, बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम, 1947 और बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण (ऑथराइजेशन)) अधिनियम, 1956 के संबंधित कानूनी प्रावधानों का भी विश्लेषण किया गया है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

यह लेख शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य (1966) के मामले में सुनाए गए निर्णय का विस्तृत विश्लेषण करता है। इस मामले में मुख्य मुद्दा सत्संगियों, जो स्वामीनारायण के अनुयायी (फॉलोवर्स) हैं, जिन्हें सहजमद स्वामी के नाम से भी जाना जाता है के इर्द-गिर्द घूमता है। स्वामीनारायण एक योगी और तपस्वी थे जिन्हें भगवान कृष्ण या पुरुषोत्तम के सर्वोच्च रूप के रूप में पूजा जाता था। स्वामीनारायण के अनुयायियों ने सवाल उठाया कि क्या वे हिंदू धर्म के दायरे में आते हैं। उन्हें डर था कि कथित रूप से अशुद्ध हरिजनों के प्रवेश से उनके मंदिर दूषित हो जाएंगे। उन्होंने मंदिर परिसर के अंदर हरिजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन भारतीय व्यवस्था से अस्पृश्यता को मिटाने में लगा दिया। उनके प्रयासों के बावजूद, वही पुरानी “परंपराएँ” कायम हैं। हालाँकि, इस बार भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय आशा और बदलाव की किरण बनकर उभरा है, जिसने हमारे समुदाय के वंचित वर्ग के सम्मान और मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा है। 

मामले का विवरण

  1. मामले का नाम: शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास भूदरदास वैश्य एवं अन्य।
  2. याचिकाकर्ता: शास्त्री यज्ञपुरुषजी और अन्य।  
  3. उत्तरदाता: मूलदास भूदरदास वैश्य और अन्य।
  4. न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  5. प्रकार और मामला क्रमांक:  सिविल अपील संख्या 517/1964
  6. फैसले की तारीख; 14 जनवरी 1966 
  7. पीठ: भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, न्यायमूर्ति के.एन. वांचू, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति पी. सत्यनारायण राजू और न्यायमूर्ति वैद्यनाथिर रामास्वामी।

8. समतुल्य उद्धरण (इक्विवलेंट साइटेशन): ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1119; 1967 (69) बी.ओ.एम.एलआर 1; 1966 आई.एन.एस.सी. 9; 1967 एम.एच.एल.जे. 289 

9. मामले में शामिल प्रावधान और क़ानून: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, 25 और 26; बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम, 1947; और बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956

शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य एवं अन्य (1966) के तथ्य

इस मामले के लम्बे इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए, इसे नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 

निचली अदालत

जिस मुकदमे से यह मामला जुड़ा है, वह 12 जनवरी 1948 को संयुक्त सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, अहमदाबाद की अदालत में दायर किया गया था। मुकदमा शुरू होने से पहले, बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम, 1947 (जिसे आगे “1947 का अधिनियम” कहा जाएगा) 23 नवंबर 1947 को लागू किया गया था।

स्वामीनारायण के अनुयायियों ने स्वयं की ओर से तथा अहमदाबाद में संप्रदाय (सेक्ट) के उत्तरी सूबा (डायोसेस) के अनुयायियों की ओर से वर्तमान मुकदमा दायर किया है। अपीलकर्ताओं को डर था कि प्रतिवादी संख्या 1, मूलदास भूदरदास वैश्य, जो अहमदाबाद में महा गुजरात दलित संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उत्तरी सूबा में स्थित स्वामीनारायण संप्रदाय से संबंधित मंदिरों में गैर-सत्संगी हरिजनों के प्रवेश के अधिकारों का दावा करना चाहते थे। 

मुकदमे में अपीलकर्ताओं ने पांच अतिरिक्त प्रतिवादी शामिल किए, जिनमें से एक बॉम्बे प्रांत था, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में नामित किया गया था। अदालत ने 18 जुलाई 1949 को कार्यवाही के बाद के चरण में प्रतिवादी संख्या 4 को शामिल करने का आदेश दिया। अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद के श्री नर नारायण देव का स्वामीनारायण मंदिर और सभी अधीनस्थ मंदिर 1947 का अधिनियम के अर्थ के भीतर मंदिर नहीं हैं। 

उन्होंने दावा किया कि स्वामीनारायण संप्रदाय 1947 का अधिनियम के दायरे से बाहर एक अलग और पृथक (सेपरेट) धार्मिक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, और बाद में, यह तर्क दिया गया था कि 1947 का अधिनियम अधिकारहीन (अल्ट्रा वायर्स) था। अपीलकर्ताओं ने विचारणीय अदालत से प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य गैर-सत्संगी हरिजनों को स्वामीनारायण मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की और प्रतिवादी संख्या 2 और 3, जो उक्त मंदिरों के महंत हैं, को प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य गैर-सत्संगी हरिजनों को उक्त मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा करने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने के लिए एक और निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की। 

इस मामले के लंबित रहने के दौरान 1947 के अधिनियम में 1948 में संशोधन किया गया और उसके बाद 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं ने 30 नवंबर 1950 को शिकायत में संशोधन के लिए आवेदन किया जिसे विचारणीय अदालत की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी। 

शिकायत में संशोधन के बाद, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके मंदिर 1947 के अधिनियम में उल्लिखित “मंदिरों” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसे बाद में 1948 में संशोधित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि 1947 का अधिनियम, संशोधन के बाद भी, बॉम्बे राज्य की शक्ति से परे है क्योंकि यह भारत के संविधान के प्रावधानों और उसमें गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ विवाद में है। 

तदनुसार, उन्होंने आग्रह किया कि स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म से अलग एक अलग संस्था है। इसलिए, संशोधित अधिनियम इस संप्रदाय के मंदिरों पर लागू नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ताओं ने निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) और घोषणाओं के लिए अपने मूल दावों को बनाए रखा।

प्रतिवादियों ने सत्संगियों का प्रतिनिधित्व करने के अपीलकर्ता के अधिकार पर विवाद किया और दावा किया कि कई सत्संगियों ने स्वामीनारायण मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का समर्थन किया। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, विवादित मंदिर 1947 का अधिनियम और संशोधित अधिनियम दोनों के अनुसार “मंदिरों” की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और हरिजनों को इन मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा करने का कानूनी अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3, जो मंदिरों के महंत हैं, ने बयान प्रस्तुत किए, जिसमें संकेत दिया गया था कि वे अपीलकर्ता के दावों का विरोध नहीं करते हैं। प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया था। 

इन दलीलों के आधार पर, विचारणीय अदालत (ट्रायल कोर्ट) के द्वारा कई मुद्दे तैयार किए थे, और दोनों पक्षों ने अपने तर्कों और दावों का समर्थन करने के लिए व्यापक दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। न्यायाधीश ने कहा कि 1947 का अधिनियम बॉम्बे राज्य की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है और यह अपीलकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। 

उन्होंने प्रतिवादियों का पक्ष लिया और फैसला सुनाया कि स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म से अलग नहीं है। हालांकि, विचारणीय अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि गैर-सत्संगी हिंदू रीति-रिवाज, उपयोग या अन्यथा मंदिरों को धार्मिक पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे। नतीजतन, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मंदिर 1947 का अधिनियम द्वारा परिभाषित “मंदिर” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। 

अपीलकर्ता के मामले के इस पहलू के कारण उनके पक्ष में अनुकूल परिणाम आया, जबकि विभिन्न मुद्दों पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अन्य निष्कर्ष थे। परिणामस्वरूप, विचारणीय अदालत के द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक डिक्री जारी की गई थी, जिसमें उनके द्वारा जो घोषणाएं और निषेधाज्ञा मांगी गई थी, उन्हें मंजूरी दे दी गई थी। 

लंबी अंतरिम कार्यवाही के कारण विचारणीय अदालत में कार्यवाही लगभग तीन साल तक खिंच गई थी। मुकदमे के अंतिम आदेश से पहले विवाद दो बार उच्च न्यायालय पहुंचा था। विचारणीय अदालत ने 24 सितंबर 1951 को यह फैसला सुनाया था। 

बंबई उच्च न्यायालय

विचारणीय अदालत के निर्णय को प्रतिवादी संख्या 1 और 4 दोनों के द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने संयुक्त रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। 8 मार्च 1957 को अपील की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं ने अपील की क्षमता और स्वीकार्यता के बारे में दो प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाईं थी।

सबसे पहले, यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपील सक्षम नहीं थी क्योंकि इसमें अपील करने के लिए कानूनी आधार नहीं था, क्योंकि 1947 का अधिनियम, जो उनके लिए महत्वपूर्ण था, को वैध माना गया था। इस आपत्ति को बरकरार रखा गया, और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। 

दूसरे, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील के संबंध में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी ओर से दायर वकालतनामा अवैध था, जिससे उनकी अपील अक्षम हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सरकारी वकील को अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन यह अपील उस समय सहायक सरकारी वकील श्री दाउदकर द्वारा दायर की गई थी। 

उच्च न्यायालय ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि तकनीकी अनियमितता को सरकारी वकील को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और उसके वकालतनामे को स्वीकार करने की अनुमति देकर दूर किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 की अपील को सक्षम माना गया और उच्च न्यायालय ने इसकी योग्यता की जांच की थी। 

प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को दिए गए निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, जिसे अस्पृश्यता (अनटचैबिलिटी) (अपराध) विधेयक, 1955 भी कहा जाता है, के प्रकाश में नहीं होनी चाहिए, जिसने 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि विचारणीय अदालत द्वारा दी गई राहत 1947 के अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित नहीं थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राहत 1947 के अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान के तहत नहीं दी गई थी, बल्कि इस आधार पर दी गई थी कि अधिनियम के प्रावधान संबंधित मंदिरों पर लागू नहीं होते है। 

फिर भी, उच्च न्यायालय के द्वारा यह पाया गया था कि 1956 के अधिनियम, संख्या 31, यानी बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “1956 का अधिनियम” कहा जाएगा) के लागू होने के साथ ही विधायी परिदृश्य बदल गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने 1956 अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 3 पर भरोसा किया था। 

इस नए कानून के बाद, विवाद का रुख काफी बदल गया था और उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या 1956 का अधिनियम विधायी प्राधिकार के अंतर्गत आता है और क्या यह इस मुकदमे के अंतर्गत विवादित मंदिरों पर लागू होता है। 

इसके कारण, उच्च न्यायालय ने मामले को विचारणीय अदालत को वापस भेजने का फैसला किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्वामीनारायण मंदिर और उसके अधीनस्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के अर्थ में हिंदू धार्मिक संस्थान हैं या नहीं। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को इस मामले में कोई भी अतिरिक्त सबूत पेश करने का अवसर दिया था। 

अपीलकर्ताओं ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का विकल्प चुना। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दो गवाहों, वेणीभाई और केशवलाल की जांच की गई थी। स्थगन के बावजूद, केशवलाल अपनी अंतिम जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के लिए उपस्थित होने में विफल रहे थे, भले ही विचारणीय अदालत ने उनके साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। 

रिमांड कार्यवाही के दौरान, विचारणीय अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या संबंधित मंदिरों को हिंदू मंदिर माना जा सकता है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि मंदिर केवल स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों के लिए थे, जो उनके अनुसार खुद को हिंदू नहीं मानते थे। 

हालांकि, विचारणीय अदालत ने यह रुख बनाए रखा कि सत्संगी हिंदू धर्म के दायरे में आते हैं, और इसलिए, अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं थे। मंदिरों की प्रकृति के संबंध में, 24 मार्च 1958 को विचारणीय अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अहमदाबाद में स्वामीनारायण मंदिर और उनके अधीनस्थ वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के अर्थ में हिंदू धार्मिक संस्थान थे। 

इस निष्कर्ष के बाद, अपील उच्च न्यायालय में ले जाई गई थी। उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि स्वामीनारायण एक अलग संप्रदाय नहीं है, और इसके मंदिर हिंदू धार्मिक संस्थानों का हिस्सा हैं और 1956 के अधिनियम में परिभाषित सार्वजनिक पूजा स्थल हैं। 

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सत्संगी सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से स्वामीनारायण मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन वे हिंदू धर्म को नहीं मानते है। स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक खुद को सर्वोच्च देवता मानते थे और ये मंदिर उनकी पूजा के लिए स्थापित किए गए थे, न कि पारंपरिक हिंदू मूर्तियों के लिए स्थापित किए गए थे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संप्रदाय में दीक्षा प्रक्रिया हिंदू धर्म से अलग थी। हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दलीलों को खारिज कर दिया था और प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सत्संगी वास्तव में हिंदू धर्म के एक संप्रदाय को मानते हैं और उन्हें हिंदू समुदाय का हिस्सा माना जाएगा। 

उच्च न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य तथा पिछली जनगणना के आंकड़ों में हिंदू धर्म को मानने वाले संप्रदाय के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर अपीलकर्ता की कोई आपत्ति न होने पर भी विचार किया, जिससे न्यायालय की आपत्ति को बल मिला था। 

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी के रूप में स्थिति के पक्ष में विचारणीय अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा, और पिछले विचारणीय अदालत के फैसले द्वारा पारित डिक्री को पलट दिया। यह इस उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है कि अपीलकर्ताओं द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान अपील लाई गई थी। 

शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य एवं अन्य (1966) मामले में शामिल कानून

इस मामले में हरिजनों के धार्मिक स्थलों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने के अधिकारों से जुड़े कई कानून शामिल हैं, जिन्हें लेख के “निर्णय” खंड के तहत विस्तृत रूप से बताया गया है। इस मामले में भारत के संविधान के कई अनुच्छेद शामिल हैं, जिन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17

अनुच्छेद 17 भारत में अस्पृश्यता की स्थिति से संबंधित है। अस्पृश्यता करना अवैध है, और इसके सभी रूप निषिद्ध है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी तरह का नुकसान या प्रतिबंध लगाना एक अपराध है और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 (जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था) के द्वारा दंडनीय है। इस अधिनियम के अनुसार, आम जनता के लिए सुलभ कोई भी चीज़ सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25

अनुच्छेद 25 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर प्रतिबंधों के अधीन है। सभी को विवेक की स्वतंत्रता और अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह कानून मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करता है या राज्य को ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकता है:

  1. जो धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य गतिविधियों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करता है या सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करता है
  2. इससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थान हिंदुओं के सभी वर्गों और तबकों के लिए सुलभ हों। 

लेकिन, इस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसका मतलब यह है कि हालांकि व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इसे समाज के सद्भाव को बाधित नहीं करना चाहिए या दूसरों की भलाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26

अनुच्छेद 26 के तहत कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विचारों और प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी संप्रदाय को निम्नलिखित गतिविधियाँ करने का अधिकार होगा:

  1. धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं का विकास एवं रखरखाव करना;
  2. अपने धार्मिक मामलों का प्रशासन स्वयं करना;
  3. अपनी स्वयं की चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करना; और
  4. ऐसी संपत्ति का प्रबंधन कानून के अनुसार करना।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2

यह स्पष्ट करने के लिए कि सत्संगी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 का हवाला दिया था। यह इस क़ानून, यानी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के बारे में बात करता है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

  1. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप या विकास में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत, और ब्रह्मो, प्रार्थना, या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं;
  2. कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हो; और
  3. इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले राज्यक्षेत्रों में निवास करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यदि यह अधिनियम नहीं बनाया गया होता तो ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में हिंदू कानून या उस कानून के अंतर्गत किसी प्रथा द्वारा शासित नहीं होता। 

इसमें यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम में “हिंदू” शब्द की व्याख्या ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए की जाएगी, जिस पर यह अधिनियम इस धारा के प्रावधानों के अनुसार लागू होता है, भले ही वह धर्म से हिंदू न हो।

शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मुलदास ब्रुदरदास वैश्य और अन्य (1966) में उठाए गए मुद्दे।

  1. क्या उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की अपील स्वीकार करने में गलती की थी?
  2. क्या बम्बई हिन्दू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 31) की धारा 3 अधिकारहीन है ?
  3. क्या स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म से अलग और पृथक धर्म है और क्या उनके मंदिर बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 31) की धारा 3 के दायरे में आते हैं?

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ताओं 

  1. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके मंदिर बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 में मंदिर की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं।
  2. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि वे हिंदू धर्म से अलग एक संप्रदाय हैं, और दोनों को एक ही कानून के तहत शासित नहीं किया जा सकता।
  3. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने शिकायत स्वीकार करने में गलती की है क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा दायर वकालतनामा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
  4. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 31) की धारा 3 अवैध है क्योंकि यह अनुच्छेद 26 के तहत अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 

उत्तरदाता

  1. प्रतिवादियों ने इस मुकदमे में सत्संगी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के अपीलकर्ता के अधिकार पर विवाद किया था।
  2. प्रतिवादियों ने तर्क दिया था कि सत्संगी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे हिंदुओं द्वारा निर्धारित सभी आदर्शों और दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य एवं अन्य (1966) में निर्णय

निर्णय को गहन अवलोकन हेतु विभिन्न मुद्दों के अनुसार नीचे समझाया गया है।

क्या उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करने में गलती की थी?

अपीलकर्ताओं के वकील श्री वी.जे. देसाई ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को वैध मानने में उच्च न्यायालय ने गलती की है, क्योंकि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपील वैध रूप से दायर नहीं की गई थी। वी.जे. देसाई ने तर्क दिया कि अपील ज्ञापन के साथ-साथ वकालतनामा पर श्री दौंडकर ने हस्ताक्षर किए थे, जो सहायक सरकारी वकील के रूप में कार्यरत थे। चूँकि वकालतनामा पर प्रतिवादी संख्या 1 ने सरकारी वकील के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे, इसलिए सहायक सरकारी वकील द्वारा इसे स्वीकार करना अवैध था, जिससे सहायक सरकारी वकील की अपील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत करने के लिए अक्षम हो गई। 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 1 आदेश 41 में प्रावधान है कि कोई भी अपील अपीलकर्ता या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होनी चाहिए और न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही, नियम 4 आदेश 3 में कहा गया है कि कोई भी वकील न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज़ द्वारा अधिकृत न किया गया हो। 

इस नियुक्ति को कानून की अदालत में दायर किया जाना चाहिए, और यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया जाता। न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि तकनीकी रूप से, सहायक सरकारी वकील श्री दौंडकर द्वारा प्रस्तुत अपील इन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी और इसलिए, अमान्य थी। न्यायालय ने स्वीकार किया कि, यदि रजिस्ट्री ने श्री दौंडकर को अपील वापस कर दी होती, तो अनियमितता को तुरंत ठीक किया जा सकता था और अधिकृत सरकारी वकील दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते थे। 

न्यायालय ने कहा कि यह न्याय का एक बुनियादी नियम है कि न्यायालय या उसके कार्यालय की गलती के लिए किसी भी पक्ष को पीड़ित नहीं होना चाहिए। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम अपीलकर्ता के अधिवक्ता को उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल किए बिना भी उपस्थित होने का अधिकार देते हैं। यदि कोई अधिवक्ता सही ढंग से हस्ताक्षरित दस्तावेजों के बिना अपील प्रस्तुत करता है, तो उसे बाद में उन्हें प्रस्तुत करने और यह पुष्टि करने की स्वतंत्रता होगी कि दस्तावेजों पर समय पर हस्ताक्षर किए गए थे।  

इस मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सरकारी वकील के पक्ष में आवश्यक समय सीमा के भीतर प्राधिकरण पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को दोनों अपील दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अनियमितता को सुधारने की अनुमति देकर सही किया था। 

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री देसाई की इस दलील को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करके गलती की है। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को दोनों अपील दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अनियमितता को सुधारने की अनुमति देकर सही किया था। इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि श्री देसाई का यह तर्क कि उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करके गलती की है, उचित नहीं है। 

क्या अधिनियम की धारा 3 अधिकारहीन थी? 

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने बंबई विधानमंडल द्वारा अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने के विचार से पारित किए गए अधिनियमों की श्रृंखला का हवाला दिया था। उद्धृत (साइटेड) क़ानूनों को गहन अवलोकन के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 

बॉम्बे हरिजन मंदिर पूजा (निर्योग्यता निवारण) अधिनियम, 1938 

1938 में बॉम्बे हरिजन मंदिर पूजा (निर्योग्यता निवारण) अधिनियम (1938 का नंबर 11) पारित किया गया। यह अधिनियम बॉम्बे विधानमंडल द्वारा हरिजनों की निर्योग्यता दूर करने के उद्देश्य से अपनाया गया एक सावधानीपूर्ण उपाय था। 

इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसका उपयोग हरिजन अपने अधिकारों को लागू करने के लिए कर सकें, लेकिन इसने विधायिका के लिए हिंदू समुदाय में प्रगतिशील परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रस्तुत किया। 

अधिनियम की मूल योजना धारा 3, 4 और 5 में बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि न्यासी (ट्रस्टी) बहुमत से यह घोषणा कर सकते हैं कि उनके मंदिर हरिजनों के लिए खुले रहेंगे, भले ही न्यास (ट्रस्ट) की शर्तों, समर्पण की शर्तों, कानून के उपयोग आदि में कुछ भी हो। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को विस्तृत रूप से समझने के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 

  • धारा 3 में न्यासियो द्वारा घोषणाएं करने तथा अपने मंदिरों को हरिजनों के लिए खोलने से संबंधित प्रावधान था। 
  • धारा 4 में उक्त घोषणाओं को उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित करने के बारे में बताया गया है। 
  • धारा 5 उन मंदिरों में हितबद्ध व्यक्तियों को प्राधिकृत करती है जिनके संबंध में धारा 4 के अधीन घोषणा प्रकाशित की गई है। 
  • धारा 5(5) में कहा गया है कि यदि न्यायालय की राय में मंदिर में रुचि रखने वाले व्यक्ति ने धारा 4 के तहत बयान दिया है, तो वह याचिका खारिज कर देगा। 
  • धारा 5(7) के अनुसार न्यायालय का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।  

इस अधिनियम का मुख्य विचार हिंदू मंदिरों के प्रमुख न्यासियो के सहयोग को प्रोत्साहित करना था, ताकि हरिजनों को धार्मिक संस्थानों के परिसर में प्रवेश करने तथा प्रार्थना और पूजा में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके।

बॉम्बे हरिजन (सामाजिक निर्योग्यता निवारण) अधिनियम, 1947

इसके बाद न्यायालय ने बॉम्बे हरिजन (सामाजिक अक्षमताओं का निवारण) अधिनियम (1947 का अधिनियम संख्या 10) का हवाला दिया, जिसे बॉम्बे विधानमंडल ने हरिजनों में सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए पारित किया था। इस अधिनियम को हरिजनों में व्याप्त उन अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से पारित किया गया था, जो उनके जीवन की सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष (सेकुलर) सुविधाओं के आनंद में बाधा डालती थीं। 

इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज़, कानून, प्रथा या परंपरा में किसी भी प्रावधान के बावजूद, किसी भी हरिजन को किसी भी प्राधिकरण के तहत कोई पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए या धारा 3 के खंड (b) के उप-खंड (i) से (vii) में सूचीबद्ध किसी भी सुविधा तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वे निचली जाति से संबंधित हैं। शेष धारा में यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की गई है कि धारा 3 के तहत हरिजनों को दिए गए अधिकारों को सही तरीके से लागू किया जाए। 

बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम, 1947

न्यायालय ने बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम (अधिनियम संख्या 35, 1947) का हवाला दिया था। यह अधिनियम हरिजनों को बॉम्बे प्रांत के मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा करने का अधिकार देने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पूरी तरह से समझने के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

  • धारा 2(a) “हरिजन” को किसी जाति, नस्ल या जनजाति के सदस्य के रूप में परिभाषित करती है जिसे भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है ।
  • धारा 2(c) के तहत मंदिर को किसी भी ज्ञात पदनाम वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हरिजनों के अलावा सामान्य रूप से हिंदुओं के लाभ के लिए, उनके लिए समर्पित या उनके अधिकार के रूप में किया जाता है।
  • धारा 2(d) में “पूजा” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें किसी मंदिर में या उसके परिसर में स्थापित किसी देवता या देवताओं के “दर्शन” के इरादे से किया जाना शामिल है।
  • धारा 3 में कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज़, समर्पण शर्तों, डिक्री या अदालती आदेश के प्रावधानों के बावजूद, हर मंदिर हरिजनों के लिए पूजा के लिए उन्हीं शर्तों और नियमों पर सुलभ होगा, जिस पर हिंदू समुदाय या उसके किसी भी वर्ग का कोई अन्य सदस्य है। हरिजनों को किसी भी पवित्र तालाब, कुएं या जलमार्ग में स्नान करने या उसके पानी का उपयोग करने का अधिकार उसी सीमा तक और उसी तरह है, जिस तरह से हिंदू समुदाय या उसके किसी भी संप्रदाय के किसी अन्य सदस्य को है।

  • धारा 4 के तहत इस अधिनियम के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। 
  • धारा 6 उप-निरीक्षक के पद से नीचे के रैंक के पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, जिसके बारे में उचित रूप से संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है। 

इस अधिनियम के तहत मंदिर की परिभाषा में संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम की धारा 2(c) में कहा गया है कि “मंदिर” से तात्पर्य किसी भी स्थान से है, चाहे उसका नाम या स्वामित्व कुछ भी हो, जिसका उपयोग हिंदू धर्म के लोगों या हिंदू धर्म के किसी भी वर्ग द्वारा परंपरा, प्रथागत अभ्यास या किसी अन्य तरीके से पूजा स्थल के रूप में किया जाता है। इसमें ऐसी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी सभी संबंधित भूमि और कोई भी अन्य द्वितीयक मंदिर शामिल हैं। 

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया तथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अभ्यास निषिद्ध कर दिया। संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का क्रमांक 22) पारित किया। अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित परिभाषाएँ इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शामिल की गई सामाजिक-धार्मिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला को दर्शाती हैं। यह अधिनियम धारा 2 के खंड (a), (b), और (e) के तहत परिभाषित पूजा स्थलों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों या दुकानों तक फैला हुआ है। 

इस अधिनियम की धारा 2(d) में “सार्वजनिक पूजा स्थल” को किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जो धार्मिक पूजा का एक समर्पित स्थान हो या किसी विशेष धर्म का पालन करने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसकी उपधारा से संबंधित लोगों द्वारा धार्मिक सेवाओं या प्रार्थनाओं के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता हो। 

अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा स्थापित करके, इस अधिनियम की धारा 17 ने समान उद्देश्यों के साथ विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित इक्कीस राज्य अधिनियमों को निरस्त कर दिया। निरस्त किए गए अधिनियमों में बॉम्बे हरिजन मंदिर पूजा (विकलांगता निवारण) अधिनियम (1938 का नंबर 11) और बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम (1947 का नंबर 35) शामिल थे।

बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 

इसके बाद न्यायालय के द्वारा बॉम्बे हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 31) की समीक्षा की गई थी। अधिनियम का मुख्य विचार सभी वर्गों के लिए सभी सार्वजनिक पूजा स्थलों को खोलना था, चाहे वे किसी भी जाति, लिंग, पंथ, नस्ल आदि से संबंधित हों। 

  • धारा 2 में “सार्वजनिक पूजा स्थल” वाक्यांश की परिभाषा दी गई है। यह किसी भी स्थान को संदर्भित करता है, चाहे उसे मंदिर या किसी अन्य नाम से नामित किया गया हो, जो धार्मिक सेवाओं और प्रार्थनाओं के प्रयोजनों के लिए हिंदुओं, जैनियों, सिखों या बौद्धों या इन धर्मों से संबंधित किसी भी वर्ग के लाभ के लिए समर्पित या उपयोग किया जाता है। इसमें सभी संबंधित भूमि और सहायक मंदिर, साथ ही कोई भी पवित्र तालाब, कुआं, झरने और जलमार्ग शामिल हैं। “वर्ग” शब्द में हिंदू समुदाय के भीतर कोई भी विभाजन, उप-विभाजन, जाति, उपजाति, संप्रदाय या संप्रदाय शामिल हैं।
  • धारा 3 में इस अधिनियम के संचालन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रचलित प्रथा, कानून, न्यायालय के आदेश या आदेश के बावजूद, हिंदुओं या किसी विशेष वर्ग या समूह के लिए खुले हर सार्वजनिक पूजा स्थल पर सभी की पहुंच होनी चाहिए। किसी भी हिंदू को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, ऐसे पूजा स्थलों में प्रवेश करने या उनके अंदर पूजा, प्रार्थना या धार्मिक सेवाओं में शामिल होने से उसी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, जिस तरह किसी अन्य हिंदू को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। 
  • धारा 4(1) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है, तथा धारा 4(2) स्पष्ट करती है कि यह धारा अस्पृश्यता की प्रथा से संबंधित अपराधों से संबंधित नहीं है।
  • धारा 5 में धारा 4(1) के अंतर्गत वर्णित अपराधों के उपशमन का उल्लेख है।
  • धारा 6 में कहा गया है कि कोई भी सिविल न्यायालय ऐसा कोई आदेश या डिक्री जारी नहीं कर सकता जो अधिनियम के प्रावधानों का खंडन करता हो। 
  • धारा 7, धारा 4(1) के अंतर्गत सूचीबद्ध अपराधों को संज्ञेय के रूप में चिह्नित करती है तथा न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य बनाती है। 
  • धारा 8 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 या इस अधिनियम में संबोधित मामलों से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों को कमजोर नहीं करते हैं। 

अपीलकर्ता के तर्क पर लौटते हुए कि धारा 3 अमान्य है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम स्पष्ट रूप से वर्ग के आधार पर धार्मिक गतिविधियों में प्रवेश, पूजा या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 

दूसरे शब्दों में, कोई भी हिंदू मंदिर किसी हरिजन को इस अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले मंदिर में प्रवेश करने, पूजा करने, प्रार्थना करने या कोई भी धार्मिक गतिविधि करने से नहीं रोकेगा। श्री देसाई ने तर्क दिया कि सत्संगी हिंदुओं को भी मंदिर के सबसे भीतरी पवित्र भाग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जो केवल अधिकृत पुजारियों के लिए आरक्षित है जो वास्तविक पूजा अनुष्ठान करते हैं। 

अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि धारा 3 की व्यापक भाषा गैर-सत्संगियों को निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर इन पूजा अनुष्ठानों को करने का अधिकार देती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 (b) का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों या मंदिर के पुजारियों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को नकार दिया। न्यायालय ने कहा कि धारा 3 का उद्देश्य अधिकृत पुजारियों द्वारा की जाने वाली पूजा के पारंपरिक तरीके को बाधित करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य हरिजनों को मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करने का वही अधिकार देना था जो अन्य हिंदुओं को प्राप्त है। 

न्यायालय ने धारा 3 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि हरिजनों को इन धार्मिक संस्थाओं का उसी तरह और उसी सीमा तक आनंद लेने का अधिकार है, जैसा कि अन्य हिंदुओं को है और यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक समानता बनी रहे। न्यायालय ने धारा 3 की वैधता को बरकरार रखा और अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को अस्वीकार कर दिया। 

क्या स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म से अलग है?

न्यायालय ने माना कि प्रस्तुत प्रश्न बहुत जटिल है, और इसका उत्तर सामाजिक, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, धार्मिक और दार्शनिक जैसे कई विचारों पर निर्भर करेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय और हिंदू धर्म दोनों की मूल अवधारणा को समझने के लिए, न्यायालय ने हिंदू कौन हैं से लेकर एक सतसंगी के जीवन में एक सामान्य दिन कैसा दिखता है, इस पर गहन चर्चा की। न्यायालय द्वारा शामिल किए गए प्रश्नों और अवधारणाओं को गहन अवलोकन के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 

हिन्दू कौन हैं?

न्यायालय ने “हिंदू” शब्द की ऐतिहासिक और भाषाई उत्पत्ति पर गौर किया, जिसने विद्वानों के बीच कई बहसों को जन्म दिया है। “हिंदू” शब्द की उत्पत्ति के बारे में व्यापक रूप से स्वीकृत विचार यह है कि यह “सिंधु” नदी से निकला है, जिसे आमतौर पर सिंधु के रूप में जाना जाता है और यह पंजाब क्षेत्र से होकर बहती है। ब्रिटिश विद्वान मोनियर विलियम्स बताते हैं कि आर्यन जाति का एक वर्ग, जो मध्य एशिया से पहाड़ी दर्रों के माध्यम से भारत में आया था, शुरू में सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में बसा था। 

फारसियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा। यूनानियों ने संभवतः भारत और इसकी संस्कृति के बारे में अपना ज्ञान फारसियों से प्राप्त किया। उन्होंने तार की ध्वनि को छोड़ दिया और हिंदुओं को “इंडोई” कहना शुरू कर दिया। इसके बाद न्यायालय ने डॉ. राधाकृष्णन द्वारा “हिंदू” शब्द की दी गई परिभाषा का हवाला दिया। 

डॉ. राधाकृष्णन का विचार था कि “हिंदू सभ्यता” शब्द की उत्पत्ति इसके शुरुआती अनुयायियों से हुई जो सिंधु नदी प्रणाली के आसपास के क्षेत्र में बस गए थे। यह ऐतिहासिक संदर्भ ऋग्वेद में भी दर्ज है, जो हिंदू धर्मग्रंथों में सबसे पुराना है। फारसियों और बाद के पश्चिमी आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के भारतीय किनारे पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। 

न्यायालय ने कहा कि हिंदू धर्म किसी एक ईश्वर या पैगम्बर के इर्द-गिर्द नहीं घूमता या किसी विशेष देवता की पूजा नहीं करता। यह किसी एक सिद्धांत या एक दार्शनिक अवधारणा का पालन नहीं करता। 

यह धार्मिक प्रथाओं या अनुष्ठानों के एक समान सेट का पालन नहीं करता है। हिंदू धर्म किसी धर्म या पंथ के संकीर्ण, पारंपरिक विचार में फिट नहीं बैठता है। इसे जीने के तरीके के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डॉ. राधाकृष्ण ने बताया कि कैसे हिंदू धर्म अपने संपर्क में आने वाले लोगों के सभी रीति-रिवाजों, परंपराओं और विचारों को अपने में समाहित कर लेता है, जो इसकी लचीली प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार, “हिंदू” शब्द का क्षेत्रीय महत्व था। इसका तात्पर्य एक अच्छी तरह से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास से था। 

इसके बाद न्यायालय ने मोनियर विलियम्स की पुस्तक “रिलिजियस थॉट एंड लाइफ इन इंडिया” का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म हिंदुओं के समग्र चरित्र का प्रतिबिंब है, जो सिर्फ़ एक समूह नहीं बल्कि कई लोगों का समूह है। हिंदू धर्म ने समय के साथ कई पंथों को आत्मसात किया है, अपनाया है और व्यक्त किया है। न्यायालय ने कहा कि सामान्य परीक्षण, जो कि मौजूदा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लागू किए जाते हैं, विशाल और लचीले हिंदू धर्म पर लागू नहीं किए जा सकते।

सामान्यतः कोई भी धर्म किसी दार्शनिक अवधारणा को मानता है या किसी विशेष मूर्ति की पूजा करता है, लेकिन क्या यह कसौटी हिंदू धर्म पर लागू होती है?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने डॉ. राधाकृष्ण द्वारा लिखित पुस्तक “भारतीय दर्शन” के खंड 1 का हवाला दिया। प्राचीन भारत में दर्शनशास्त्र अन्य विज्ञानों या कलाओं का पूरक नहीं था; बल्कि, यह एक प्रमुख स्वतंत्र स्थान रखता था। मुंडक उपनिषद ब्रह्म-विद्या या शाश्वत जीवन के विज्ञान को सभी विज्ञानों का आधार बताता है। 

डॉ. राधाकृष्ण कहते हैं कि भारत के इतिहास और परिवर्तनों के बावजूद, हमेशा एक अलग और सुसंगत भारतीय पहचान और सोचने का तरीका कायम रहा है। भारतीय मनोविज्ञान और दार्शनिक विश्वदृष्टि भारत की विशेष विरासत का हिस्सा हैं। 

हिंदू धर्म का विकास भारतीय मन की परम सत्य को समझने की निरंतर खोज से प्रेरित है, जो इस अहसास पर आधारित है कि सत्य के कई पहलू और आयाम हैं। भारतीय इतिहास पर एक करीबी नज़र डालने से आपको यह पता चलेगा कि कैसे भारतीय मन हमेशा दिव्य प्रकृति, जीवन के अंत में आध्यात्मिक चुनौतियों और व्यक्ति और आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा के बीच के रिश्ते के बारे में बुनियादी सवाल से जूझता रहा है। 

विशिष्ट मतों के अलावा, भारतीय चिंतन की भावना और प्रवृत्ति का अधिकांश हिस्सा जीवन और विश्व की व्याख्या “आदर्शवादी अद्वैतवाद” के दृष्टिकोण से करने की रही है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में सभी चीजें एक ही बिंदु से उत्पन्न होती हैं। 

हालाँकि, इस अद्वैतवादी प्रवृत्ति ने अनेक रूप और अभिव्यक्तियाँ ली हैं। डॉ. राधाकृष्णन सत्य की निरंतर, एकल खोज और विविध अभिव्यक्तियों पर प्रकाश डालते हैं, जिन्होंने सदियों से भारतीय दार्शनिक और धार्मिक मानसिकता को परिभाषित किया है। 

अद्वैतवादी आदर्शवाद, जिसे हिंदू दर्शन की एक सामान्य विशिष्ट विशेषता कहा जा सकता है, को चार अलग-अलग रूपों में व्यक्त किया गया है, अर्थात्, अद्वैतवाद या अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, संशोधित अद्वैतवाद और अंतर्निहित अद्वैतवाद। 

एकात्मक आदर्शवाद के ये विभिन्न रूप एक ही वैदिक और उपनिषदिक ग्रंथों से समर्थन प्राप्त करते प्रतीत होते हैं। शंकर, रामानुज, वल्लभ और माधव की सभी दार्शनिक अवधारणाएँ एक ही चीज़ पर आधारित हैं, यानी जिसे वे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता का संश्लेषण मानते हैं। 

यद्यपि विभिन्न हिंदू विचारकों और दार्शनिकों द्वारा विकसित अवधारणाएँ और सिद्धांत कई मायनों में भिन्न हैं, फिर भी वे सभी वेदों को हिंदू दर्शन का एकमात्र आधार मानते हैं। न्यायालय ने कहा कि दार्शनिक अवधारणाओं की इस व्यापक श्रृंखला ने परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए सहिष्णुता और खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। हिंदू दर्शन का यह लचीला दायरा उन विचारों को बाहर करने की अनुमति नहीं देता जो अस्वीकार्य हैं। 

न्यायालय ने मैक्स मूलर की पुस्तक “सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी” हवाला दिया था। मूलर एक महान प्राच्य विद्वान हैं जो हिंदू दर्शन की लचीली और व्यापक प्रकृति से प्रभावित थे। 

उन्होंने कहा कि हिंदू विचारधारा के छह मुख्य दार्शनिक स्कूलों में विविधता के बावजूद, दार्शनिक विचार और भाषा का एक सामान्य आधार है जिसे भारत का “राष्ट्रीय दर्शन” माना जा सकता है। 

मुलर का मानना ​​था कि दार्शनिक विचारों की यह विशाल झील सुदूर अतीत और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में उत्पन्न हुई थी और प्रत्येक भारतीय दर्शन विचारक ने अपने दृष्टिकोण और शिक्षाओं को विकसित करने के लिए इस कुंड से साझा किया। मोटे तौर पर, मुलर ने जो सुझाव दिया वह यह था कि, जबकि कई स्कूल हैं, वे साझा अवधारणाओं, शब्दावली और एक विश्वदृष्टि की अंतर्निहित धारा द्वारा एकजुट हैं। 

विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करने वाले हिंदू दार्शनिकों द्वारा व्यक्त दार्शनिक विचारों, अवधारणाओं और विचारों की इस विविधता के नीचे एक अवधारणा निहित है जिसे इन विद्यालयों की प्राथमिक और बुनियादी अवधारणा माना जा सकता है। 

  • धार्मिक और दार्शनिक मामलों में वेद सर्वोच्च प्रमाण है, अर्थात सभी अवधारणाएं वेदों के एक ही भंडार से ली गई हैं। 
  • एक अन्य सामान्य अवधारणा यह है कि सभी स्कूल एक महान विश्व लय के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, जिसमें सृजन, रखरखाव और विघटन की विशाल अवधियाँ एक दूसरे के बाद अंतहीन रूप से चलती रहती हैं। 
  • सभी हिंदू दार्शनिक प्रणालियाँ पुनर्जन्म और पूर्व-अस्तित्व में विश्वास करती हैं। जीवन को एक अनंत मार्ग पर एक कदम के रूप में देखा जाता है जहाँ मृत्यु कोई अंत या बाधा नहीं है, बल्कि, अधिक से अधिक, नए कदमों की शुरुआत है।

न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि हिंदू धर्म किसी निश्चित दार्शनिक विचारों से जुड़ा नहीं है। इसमें वेदों से आंशिक रूप से जुड़े हुए कई धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन शामिल हैं। न्यायालय दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ा। 

क्या सभी हिन्दू अपने मंदिरों में एक ही देवी-देवताओं की पूजा करते हैं?

न्यायालय ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि हिंदू समुदाय के कुछ वर्ग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। उनकी मूर्तियाँ समुदाय दर समुदाय अलग-अलग हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि एक निश्चित मूर्ति या एक निश्चित संख्या में मूर्तियों की पूजा सभी हिंदू सामान्य रूप से करते हैं। 

न्यायालय ने कहा कि वैदिक काल में जिन देवताओं की पूजा की जाती थी, उनमें मुख्य रूप से भगवान इंद्र, भगवान वरुण, भगवान वायु और भगवान अग्नि थे। बाद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं की पूजा की जाने लगी, उसके बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा की जाने लगी और धीरे-धीरे, जैसे-जैसे विभिन्न अवधारणाएँ विकसित हुईं, जिसके कारण विभिन्न संप्रदायों का निर्माण हुआ, बड़ी संख्या में देवताओं को जोड़ा गया। आज, हिंदू देवस्थान में बहुत बड़ी संख्या में देवताओं की एक झलक मिलती है, जिनकी पूजा हिंदुओं के विभिन्न वर्गों द्वारा की जाती है। 

न्यायालय ने कहा कि, जबकि हिंदू धर्म ने विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया है जैसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की, बसव लिंगायत धर्म के संस्थापक बने, दयानेश्वर और तुकाराम ने वरकरी पंथ की शुरुआत की, गुरु नानक ने सिख धर्म को प्रेरित किया, दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और चैतन्य ने भक्ति पंथ की शुरुआत की, परिणामस्वरूप, हिंदू धर्म सबसे गतिशील और प्रगतिशील रूप में विकसित हुआ।

इस सारी जटिलता और विविधता के नीचे एक मौलिक एकता है जो उन्हें व्यापक प्रगतिशील हिंदू धर्म के भीतर रखती है और इसके दायरे में सहज सह-अस्तित्व की अनुमति देती है। न्यायालय दूसरे प्रश्न पर चला गया।

हिंदू धर्म के अनुसार मानवता का अंतिम लक्ष्य क्या है? 

हिंदू धर्म का अंतिम उद्देश्य “मोक्ष” प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से पूर्ण मुक्ति की स्थिति। मोक्ष प्राप्त करना व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय को दर्शाता है। 

मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जिनमें ज्ञान, भक्ति और समर्पण और समझ के साथ कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। हालाँकि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अलग-अलग विचार हैं, लेकिन सभी दार्शनिक और स्कूल इसके महत्व पर सहमत हैं। हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है जो धार्मिक जीवन, कारण और प्रभाव के नियम और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति में विश्वास जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित है। 

हिंदू दर्शन की विविधतापूर्ण प्रकृति के कारण, इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए पारंपरिक परीक्षण पर्याप्त नहीं हैं। पाठ्यक्रम ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएँ और प्रथाएँ शामिल हैं जो सदियों से विकसित हुई हैं और स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। 

“हिंदू” शब्द का कानूनी अर्थ

कई हिंदू दार्शनिक स्कूलों, विद्वानों और विचारों का संदर्भ देने के बाद, न्यायालय “हिंदू” शब्द के कानूनी अर्थ पर पहुंचा। न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माता अनुच्छेद 25 के उप-खंड (b) के स्पष्टीकरण II के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी देते समय हिंदू धर्म के इस व्यापक चरित्र के बारे में पूरी तरह से सचेत थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हिंदुओं का अर्थ सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में लगाया जाएगा। इसी तरह, संवैधानिक प्रावधानों के साथ, हिंदू विवाह अधिनियम, 1956; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956; और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ने इन अधिनियमों को उन सभी व्यक्तियों पर लागू किया है जिन्हें इस व्यापक और व्यापक अर्थ में हिंदू माना जा सकता है। 

न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि “हिंदू” शब्द में वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज जैसे विभिन्न संप्रदायों का पालन करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। इसमें बौद्ध, जैन या सिख धर्म के लोग भी शामिल हैं, साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। 

स्वामीनारायण के दर्शन और धर्मशास्त्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए तथा यह दर्शाने के लिए कि स्वामीनारायण का स्कूल हिंदू धर्म से अलग है, न्यायालय ने स्वामीनारायण की दार्शनिक अवधारणाओं और सत्संगियों की विशेषताओं का उल्लेख किया।

श्री स्वामीनारायण की जीवन यात्रा 

स्वामीनारायण का मूल नाम सहजानंद था। उनका जन्म 1780 के आसपास चपई नामक गांव में हुआ था, जो लखनऊ से लगभग 120 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है। उनका जन्म वैष्णव माता-पिता के साथ एक उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वल्लभाचार्य के अनुयायियों के भ्रष्ट आचरण, विशेष रूप से बॉम्बे महाराज के अनैतिक व्यवहार से निराश होकर, उन्होंने इन बुराइयों को उजागर करने और उनकी निंदा करने का फैसला किया। स्वामीनारायण, एक ब्रह्मचारी थे जिन्होंने एक तपस्वी लेकिन परोपकारी जीवन व्यतीत किया, उन्होंने सीखने के लिए एक महान योग्यता दिखाई। 

इसकी शुरुआत 1800 में हुई, जब स्वामीनारायण जूनागढ़ नवाब के अधिकार क्षेत्र के तहत एक गाँव में रामानंद स्वामी के शिष्य बन गए। जब ​​रामानंद स्वामी वर्ष 1804 में अहमदाबाद से बाहर चले गए, तो सहजानंद ने तुरंत उनका अनुसरण किया और भक्तों का एक समूह एकत्र किया। इससे रूढ़िवादी ब्राह्मण और स्थानीय नेता चिंतित हो गए और उन्होंने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इसने सहजानंद को अहमदाबाद से 12 मील दक्षिण में जेतलपुर में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जो बाद में महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों का केंद्र बन गया। बाद में सहजानंद ने स्वामीनारायण नाम अपनाया और हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया। वह वर्ताल के एकांत गाँव में चले गए, जहाँ भगवान नारायण (कृष्ण या विष्णु) और देवी लक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर बनाया गया था। उन्होंने वल्लभाचार्य संप्रदाय के गुरुओं के अनैतिक व्यवहार के खिलाफ एक मजबूत अभियान का नेतृत्व किया।

स्वामीनारायण संप्रदाय के मुख्य मंदिर वर्ताल, बड़ौदा और अहमदाबाद में स्थित हैं। 1826 या 1827 में, स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए एक औपचारिक संविधान बनाया गया था और इसे “लेख” या क्षेत्र की नियुक्ति के लिए दस्तावेज़ के रूप में जाना जाता है। स्वामीनारायण ने भारत को कलकत्ता से नवनगर तक दो क्षेत्रों में विभाजित किया और दो सूबा बनाए, जिन्हें उत्तरी सूबा के रूप में जाना जाता है, जिसमें अहमदाबाद में नर नारायण मंदिर और दक्षिणी सूबा शामिल था, जिसमें वर्ताल में लक्ष्मीनारायण मंदिर शामिल था। स्वामीनारायण ने इन सूबाओं की देखरेख के लिए अपने दो भतीजों अयोध्याप्रसाद और रघुवीर को नियुक्त किया। बाद में, पूरे देश में दो मुख्य केंद्र और कई अन्य बड़े और छोटे मंदिर बनाए गए, जिनकी संख्या अंततः एक हज़ार से अधिक हो गई।  

स्वामीनारायण संप्रदाय का संविधान चार प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है। वे नीचे दिए गए हैं। 

  1. “लेख” संविधान के रूप में कार्य करता है। 
  2. “शिक्षापत्री” मूल रूप से स्वामीनारायण द्वारा स्वयं 1826 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी, और बाद में स्वामीनारायण के निर्देशन में शतंदस्वामी द्वारा इसका संस्कृत में अनुवाद किया गया। इस पाठ में स्वामीनारायण द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए निर्देशों और सिद्धांतों का सारांश है। 
  3. “सत्संगजीवन” स्वामीनारायण के जीवनकाल में शतानंद द्वारा संस्कृत में लिखी गई पाँच भागों वाली रचना है। यह 1829 के आसपास पूरी हुई थी, और इसमें स्वामीनारायण के जीवन और शिक्षाओं का विवरण है, जिसमें “शिक्षापत्री” भी शामिल है ।
  4. स्वामीनारायण के गुजराती में दिए गए उपदेशों का संग्रह “वचनमृत” 1828 और 1830 के बीच तैयार किया गया था। स्वामीनारायण का निधन 1830 में हुआ।

स्वामीनारायण की शिक्षाएं

न्यायालय ने अब उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनका स्वामीनारायण ने प्रचार किया था और जिन्हें वे अपने अनुयायियों से जीवन में अपनाने के लिए कहते थे। इन सिद्धांतों का सारांश मोनियर विलियम्स ने दिया है। मोनियर विलियम्स ने अपनी यात्रा के दौरान स्वामीनारायण के अनुयायियों के साथ सत्संगियों द्वारा अपनाए गए और प्रचारित सिद्धांतों को समझने के लिए चर्चा की। इन सिद्धांतों को गहन अध्ययन के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 

  1. अहिंसा और आहार प्रतिबंध: बलि के लिए जानवरों को मारना निषिद्ध है क्योंकि अहिंसा को सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता है। स्वामीनारायण के सभी अनुयायियों को मांस खाने और शराब पीने से प्रतिबंधित किया गया है, यहां तक ​​कि औषधीय प्रयोजनों के लिए भी। 
  2. धार्मिक प्रतीक और पूजा: पुरुष अनुयायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने माथे पर एक ऊर्ध्वाधर निशान बनाएं, जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के पदचिह्न का प्रतीक है, और उसके अंदर एक गोल धब्बा, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। उनकी पत्नियों को लाल मामलेर के पाउडर से एक गोलाकार निशान बनाना चाहिए। अनुयायियों को तुलसी की लकड़ी की दो माला पहननी चाहिए, जो देवी राधा और भगवान कृष्ण का प्रतीक है। मानसिक पूजा के बाद, उन्हें राधा और कृष्ण की तस्वीरों के सामने झुकना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष मामलों में भाग लेने से पहले भगवान कृष्ण को आठ-अक्षरों की प्रार्थना को यथासंभव दोहराना चाहिए। 
  3. दैनिक अभ्यास: स्वामीनारायण के अनुयायियों को कृष्ण के नाम दोहराने, कृष्ण के जीवन की कहानी सुनने और त्यौहारों के दिनों में उनकी प्रशंसा में भजन गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पाँच देवताओं, अर्थात् विष्णु, शिव, गणपति, पार्वती और सूर्य की पूजा की जानी चाहिए। भगवान नारायण और भगवान शिव को सर्वोच्च आत्मा के रूप में माना जाना चाहिए। 
  4. दार्शनिक मान्यताएँ: सत्संगियों को जिस स्वीकृत दार्शनिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए वह है “विशिष्टाद्वैत”, और उनका वांछित स्वर्गीय निवास गोलोक होना चाहिए। गोलोक में, अनुयायी कृष्ण की पूजा करते हैं और उनके साथ परमात्मा के रूप में जुड़ जाते हैं, जिसे परम मोक्ष माना जाता है।
  5. अनुष्ठान और दान-पुण्य: उन्हें बारह शुद्धिकरण संस्कार, छह दैनिक कर्तव्य और पूर्वजों के लिए श्राद्ध-तर्पण करना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि पवित्र स्थानों की नियमित तीर्थयात्रा की जाए। दान-पुण्य और गरीबों के प्रति दयालुता के कार्य आवश्यक कार्य हैं। अपनी आय का दशमांश (1/10वां भाग) कृष्ण को देना चाहिए और गरीबों को 1/20वां भाग देना चाहिए।  

स्वामीनारायण के अनुयायी जो इन सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, उन्हें मानव इच्छाओं के चार उद्देश्यों, अर्थात् धार्मिक योग्यता, धन, आनंद और परमानंद की प्राप्ति का वादा किया जाता है। 

इसके बाद न्यायालय ने बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गजेटियर का हवाला दिया और सत्संगियों के संप्रदाय में एक व्यक्ति के प्रवेश का वर्णन किया। दीक्षा की शुरुआत नौसिखिए द्वारा एक हथेली भर पानी चढ़ाने से होती है, जिसे आचार्य के चरणों में जमीन पर फेंकना चाहिए, और यह कहते हुए, 

“मैं अपना मन, शरीर, धन और सभी जन्मों के पाप स्वामी सहजानंद को सौंपता हूं” या “मन, तन, धन और जन्मना पाप”, जिसका अर्थ है “श्री कृष्ण, आप मेरी शरण हैं।”

इसके बाद, नौसिखिया आचार्य को कम से कम आधा रुपया देता है। कभी-कभी, आचार्य नियमित शिष्यत्व के लिए उम्मीदवारों के रूप में अनुयायियों को स्वीकार करने के लिए अपना अधिकार सौंप सकते हैं। उन्हें पंच वर्तमन सूत्र देकर, जो झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना और पशु भोजन का सेवन करना मना करता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पूर्ण शिष्य केवल दो आचार्यों में से एक से अंतिम सूत्र प्राप्त करने के बाद ही बनाया जा सकता है। फिर शिष्य को अपने माथे पर एक विशिष्ट चिह्न बनाने की अनुमति दी जाती है, जो बीच में एक गोल लाल पाउडर के निशान के साथ चंदन मिट्टी या चंदन के लेप की एक खड़ी लकीर होती है, और मीठी तुलसी की माला पहनने की अनुमति होती है। 

स्वामीनारायण के जीवन और करियर की मुख्य घटनाओं को देखने और उनकी शिक्षाओं की व्यापक विशेषताओं की जांच करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया तर्क कि स्वामीनारायण संप्रदाय का पालन करने वाले सत्संगी हिंदू धर्म से अलग धर्म बनाते हैं, पूरी तरह से गलत है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्वामीनारायण एक हिंदू संत थे जो वल्लभाचार्य के प्रचारकों और अनुयायियों के जीवन में घुस आए भ्रष्ट आचरण को दूर करने के लिए दृढ़ थे और जो हिंदू धर्म को उसकी मूल महिमा और पवित्रता में बहाल करना चाहते थे। 

अपीलकर्ता सत्संगी की कुछ प्रथाओं पर तर्क देते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति सत्संगी पैदा नहीं होता; यह केवल एक दीक्षा है जो किसी व्यक्ति को सत्संगी का दर्जा प्रदान करती है, हिंदू धर्म के विपरीत। महिलाएं दीक्षा ले सकती हैं और स्वामीनारायण की अनुयायी बन सकती हैं, जो आचार्य की पत्नी द्वारा दी जाती है; ये सभी प्रथाएँ और बहुत कुछ स्वामीनारायण संप्रदाय और हिंदू धर्म को एक ही बॉक्स में रखना मुश्किल बनाता है। हालाँकि, अदालत इस तर्क से प्रभावित नहीं हुई। 

सदियों से हिंदू धर्म के सरसरी अध्ययन से पता चलता है कि जब भी कोई संत या धार्मिक सुधारक हिंदू धर्म में सुधार और अतार्किक प्रथाओं से लड़ने का प्रयास करता है, तो इससे एक नए संप्रदाय का निर्माण होता है जो अपने स्वयं के सिद्धांतों द्वारा शासित होता है लेकिन बड़े पैमाने पर हिंदू दर्शन की धारणाओं को मानता है। 

स्वामीनारायण द्वारा ली गई दीक्षा, स्वामीनारायण के दर्शन को आत्मसात करने और उसका अभ्यास करने की उनकी ईमानदार इच्छा को दर्शाती है, और केवल यही बात उन्हें स्वामीनारायण की शिक्षाओं का लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। 

न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही था कि स्वामीनारायण संप्रदाय, जिससे अपीलकर्ता संबंधित हैं, हिंदू धर्म से अलग कोई धर्म नहीं है, और परिणामस्वरूप, उक्त संप्रदाय से संबंधित मंदिर अधिनियम की धारा 2 के दायरे में आते हैं। 

शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य एवं अन्य (1966) का विश्लेषण

न्यायालय ने अपने निर्णय में दो छोटे मुद्दों और एक प्रमुख विवाद को संबोधित किया। सबसे पहले, प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने में लिपिकीय त्रुटि को नजरअंदाज करने का विकल्प चुनकर, न्यायालय ने प्रक्रियागत त्रुटियों पर मूल न्याय की अवधारणा पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि लिपिकीय गलती के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं उठाना चाहिए, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में न्याय एक केंद्रीय कारक है। 

दूसरे, न्यायालय ने इस मामले को व्यापक दृष्टिकोण से देखा। इसने इस प्रश्न की जांच की कि क्या सत्संगी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। न्यायालय ने हिंदू दर्शन की जांच की और यह भी विचार किया कि क्या यह स्वामीनारायण के दर्शन और शिक्षाओं के साथ मेल खाता है। 

इसमें इस बात का विश्लेषण शामिल था कि किस तरह से व्यक्तियों को संप्रदाय में शामिल किया जाता है और सत्संगी का दैनिक जीवन कैसा होता है। इससे पता चलता है कि न्यायालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया महज कानूनी तकनीकी पहलुओं से आगे जाती है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ को ध्यान में रखती है। 

यह मामला हरिजनों के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह को खारिज करके एक और मिसाल कायम करता है, जो अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तथा उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। 

यज्ञपुरुषजी मामले का मूल्य आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता और अन्य (1983) के मामले में देखा जा सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता एक साधु और आनंद मार्ग के महासचिव हैं। 

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आनंद मार्ग के अनुयायियों को तांडव नृत्य के साथ सार्वजनिक जुलूस और बैठकें आयोजित करने की अनुमति मांगी। इस अनुष्ठान में खोपड़ी, चाकू और त्रिशूल लेकर घूमना शामिल है, और इसे 1966 में शुरू किया गया था। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या आनंद मार्ग हिंदू धर्म के तहत एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में योग्य है। 

हालांकि, यह निष्कर्ष निकाला गया कि तांडव नृत्य आनंद मार्ग का एक आवश्यक अभ्यास या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस के निषेधात्मक आदेशों को भी बरकरार रखा और इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिकता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 

निष्कर्ष 

निष्कर्ष रूप में, शास्त्री यज्ञपुरुषजी एवं अन्य बनाम मूलदास ब्रुदरदास वैश्य (1966) के मामले में, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वामीनारायण संप्रदाय वास्तव में अपने दर्शन और शिक्षाओं में स्पष्ट समानता के कारण हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, जिसकी न्यायालय द्वारा गहन जांच की गई। 

यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, अस्पृश्यता के मुखर आलोचक थे और अपने पूरे जीवन में इसके प्रभावों को झेलते रहे। उन्होंने भारत को ऐसी सामाजिक बुराइयों से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान तैयार किया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले के द्वारा उस सिद्धांत को बरकरार रखा जिस पर बी.आर. अंबेडकर खड़े थे और प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने उन्हें पूजा करने और किसी भी धार्मिक संस्थान में प्रवेश करने के अधिकारों की पुष्टि की, जैसा कि वे उचित समझते हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

“अद्वैतवादी आदर्शवाद” शब्द का क्या अर्थ है?

अद्वैतवाद वह विश्वास है कि केवल एक ही अंतर्निहित वास्तविकता या सिद्धांत है, जिससे ब्रह्मांड में सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अस्तित्व में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। अद्वैतवाद को मानने वाले दार्शनिक तर्क देते हैं कि मन और शरीर को अलग करने जैसा द्वैतवादी दृष्टिकोण अतार्किक है क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों संस्थाओं को उत्पत्ति का एक ही स्रोत साझा करना चाहिए।

संदर्भ

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here