यह लेख दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के छात्र Sarthak Mittal द्वारा लिखा गया है। यह लेख किसी व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
आपराधिक कार्यवाही में अदालत के पास किसी व्यक्ति की उपस्थिति को सुरक्षित करने के दो प्रमुख तरीके होते हैं, जो सम्मन जारी करना और वारंट जारी करना है। जब एक सम्मन जारी किया जाता है, तो यह व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वह खुद को अदालत में पेश करे, जबकि वारंट के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में, आमतौर पर एक पुलिस अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह व्यक्ति को गिरफ्तार करे और उसे अदालत में पेश करे। हालाँकि, यह लेख उद्घोषणा के कड़े प्रावधानों पर आधारित है, जिसे अदालत द्वारा तब लागू किया जाता है जब जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया हो, वह फरार हो गया हो या वारंट के निष्पादन को रोकने के लिए उसने खुद को छुपा लिया हो। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए “सीआरपीसी” के रूप में संदर्भित) में उद्घोषणा से संबंधित प्रावधान धारा 82 में है, जिसे सीआरपीसी की धारा 83 से 86 (दोनों समावेशी (इंक्लूसिव)) के तहत उद्घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) के लिए प्रदान करने वाले कुछ पूरक (सप्लीमेंट्री) प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है। यह समझना अत्यावश्यक है कि इन प्रावधानों को केवल अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है जहां वारंट जारी करने की शक्ति न्यायालय द्वारा समाप्त कर दी गई है। प्रावधान अभियुक्त (एक्यूज़्ड) को दंडित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उसे अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने का एकमात्र उद्देश्य है।
सीआरपीसी की धारा 82
सीआरपीसी की धारा 82 का दायरा
सीआरपीसी की धारा 82 एक ऐसे मामले में उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान करती है जहां अदालत के पास यह मानने का कारण है कि व्यक्ति ने उसके खिलाफ जारी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए खुद को छुपाया है या फरार हो गया है। अदालत रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री या अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष द्वारा सबूत पेश किए जाने के आधार पर अपनी राय स्वप्रेरणा (सूओ मोटो) से बना सकती है। एक लिखित उद्घोषणा के माध्यम से, अदालत आरोपी को एक विशिष्ट स्थान पर और एक विशिष्ट समय पर पेश होने का आदेश देती है; यह उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों से कम नहीं होना चाहिए।
यह ध्यान रखना उचित है कि प्रावधान में शर्तें अनिवार्य प्रकृति की हैं। इस प्रकार, पहले वारंट जारी किए बिना उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, इस प्रावधान का कानूनी निहितार्थ (इंप्लीकेशन) यह है कि अगर अदालत के पास वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, तो अदालत उद्घोषणा जारी करने के लिए किसी भी अधिकार से वंचित हो जाएगी। बिशुनदयाल महतोन बनाम राजा सम्राट (1943) के मामले में कानून के इसी प्रस्ताव की पुष्टि की गई है। इसके अलावा, देवेंद्र सिंह नेगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि उद्घोषणा अभियुक्त के लिए एक नोटिस है जिसके द्वारा उसे अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने के लिए कहा जाता है। प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और एक व्यक्ति जो तुरंत उपलब्ध नहीं है, उसे भगोड़ा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तथ्यों का पता लगाने के लिए उसके फरार होने का विश्वास बनाने के लिए एक उचित आधार होना चाहिए, और अदालत उसकी जांच भी कर सकती है, ताकि सेवारत (सर्विंग) अधिकारी फरार होने, छिपाने या वारंट के निष्पादन से बचने के तथ्य से स्वयं को संतुष्ट कर सके। अदालत ने आगे कहा कि उद्घोषणा जारी करना मनमाना या सनकी तरीके से नहीं हो सकता है, लेकिन अदालत द्वारा उद्घोषणा के आदेश को प्रमाणित करने के लिए कारण दर्ज किए जाने चाहिए। यह समझना भी अनिवार्य है कि उद्घोषणा भी अवैध हो सकती है यदि प्रासंगिक प्राधिकारी (अथॉरिटी) के समक्ष उपस्थित होने का समय 30 दिनों की समाप्ति से पहले निर्धारित किया जाता है और साथ ही ऐसी उद्घोषणा के आधार पर पारित कुर्की के आदेश भी अवैध हो जाएंगे, ऐसा ही न्यायालय ने जगदेव खान बनाम क्राउन (1946) के मामले में आयोजित किया था।
जयेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उद्घोषित अपराधी का शीर्षक व्यक्ति के गिरफ्तार होते ही या अन्यथा अदालत के सामने पेश होने में सक्षम हो जाते ही समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित मामले में, अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 299 के तहत एक आदेश, जो फरार अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की अनुमति देता है, को उद्घोषित अपराधी के रूप में जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में दे दिया जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि जैसे ही वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था, उसने कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया और इस तरह धारा 299 के तहत उसके खिलाफ कोई सबूत दर्ज नहीं किया जा सका।
इसके अलावा, कैलाश चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1993) के मामले में न्यायालय ने कहा कि अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उसकी शक्तियों का उपयोग करने से पहले सीआरपीसी की धारा 203 के तहत मामला निस्तारण (डिस्पोजेबल) योग्य नहीं होना चाहिए।
भाविन तंवर बनाम राजस्थान राज्य (2022) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले में, यह माना गया था कि अदालतों को धारा 204 की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार पहले सम्मन जारी करना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और नैसर्गिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धांतों और धारा 82 में सभी अनिवार्यताओं की पूर्ति से संतुष्ट होने के बाद ही उद्घोषणा जारी करनी चाहिए। अदालत ने नियमित तरीके से धारा 82 के तहत अदालत द्वारा शक्तियों के प्रयोग का अवलोकन किया और कहा कि अदालत को सतर्क और अनिच्छुक होना चाहिए और धारा 82 के प्रावधानों के अनुरूप ही आदेश पारित करना चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 82 का उद्देश्य
संहिता की धारा 82 का उद्देश्य फरार व्यक्ति को दंडित करना नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। यह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174A है, जिसके तहत संहिता की धारा 82 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार उपस्थित होने में विफल रहने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा दी जाती है, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों हो सकते है। इसके अलावा, मनीष दीक्षित बनाम राजस्थान राज्य, (2001) के मामले में एक दिलचस्प सवाल उठा कि क्या किसी व्यक्ति के फरार होने का तथ्य उसके खिलाफ अपराध का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फरार होने का ऐसा तथ्य दोष का निर्णायक निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे एक पुख्ता सबूत के रूप में देखा जाएगा और परिस्थितियों की श्रृंखला में अंतराल को भरने के लिए उपयोग किया जाएगा।
उद्घोषणा करने का तरीका
धारा 82 की उपधारा (2) उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके माध्यम से एक उद्घोषणा जारी की जाती है। यह प्रावधान प्रदान करता है कि उद्घोषणा किसके द्वारा जारी की जा सकती है: –
- इसे कस्बे या गाँव के किसी प्रमुख स्थान पर पढ़ा जाता है जहाँ अभियुक्त व्यक्ति आमतौर पर रहता है।
- इसे उस घर के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाया जाता है जहाँ ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रहता है। इसे शहर या गांव के किसी खास हिस्से में भी लगाया जा सकता है।
- इसे न्यायालय के एक प्रमुख भाग पर चिपकाया जाएगा।
- उद्घोषणा उस स्थान पर परिचालित (सर्कुलेटेड) दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी परिचालित की जा सकती है जहां व्यक्ति आमतौर पर रहता है।
इसके अलावा, यह सवाल उठ सकता है कि यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि अदालत ने उद्घोषणा को प्रकाशित करने के लिए उपर्युक्त आवश्यक कदम उठाए हैं। निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरह की उद्घोषणा के आधार पर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की के आकस्मिक आदेश हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी, घोषित करने के आदेश हो सकते हैं, और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174A के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए, धारा 82 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि अदालत द्वारा लिखित रूप में एक बयान को इस संबंध में निर्णायक माना जा सकता है।
उद्घोषित अपराधी कौन है
सीआरपीसी की धारा 82(4) के तहत उद्घोषित अपराधी
2005 में, धारा 82 में उप-धारा (4) और (5) को जोड़ने के लिए एक संशोधन लाया गया, जिससे एक व्यक्ति जिस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है, यदि वह उद्घोषणा की आवश्यकता के अनुसार उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अदालत मामले की जांच के बाद उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। सीआरपीसी आगे प्रावधान करता है कि उसके उद्घोषित अपराधी होने की घोषणा भी उसी तरह प्रकाशित की जाएगी जैसे एक उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174A यह भी प्रदान करती है कि जहां एक व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 82(4) के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, वह कारावास की अवधि के लिए उत्तरदायी होगा जिसे सात साल तक बढ़ सकता है और वह भी ऐसी सजा के साथ जुर्माने का भागी होगा। उद्घोषणा के निर्देश के अनुसार उपस्थित होने में विफल रहने वाले व्यक्ति पर लगाए गए अपराध की तुलना में निम्नलिखित आपराधिक दायित्व कहीं अधिक है।
किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित करने के प्रभाव
सीआरपीसी की धारा 40(1)(b) में प्रावधान है कि किसी गांव के मामलों के संबंध में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या उस मामले के लिए गांव के निवासियों का यह कर्तव्य है कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट या प्रभारी अधिकारी को उस स्थान के बारे में सूचित करे जहां एक उद्घोषित अपराधी सहारा लेता है। सीआरपीसी की धारा 41(1)(ii)(c) में प्रावधान है कि एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे बिना किसी वारंट के उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो। सीआरपीसी की धारा 43 के तहत, एक निजी व्यक्ति एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और उसे निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 73(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उद्घोषित अपराधी के खिलाफ वारंट निर्देशित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 82 में उद्घोषित अपराधी शब्द 2005 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, हालाँकि, इस शब्द का उपयोग 2005 के संशोधन से पहले भी निम्नलिखित धाराओं में किया गया है। इस प्रकार, संशोधन से पहले, कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई थी, उसे उद्घोषित अपराधी कहा जाता था। हालाँकि, 2005 के संशोधन के माध्यम से, एक प्रतिबंध लगाया गया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना जांच के उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।
घोषित व्यक्ति के रूप में घोषित होने पर अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल)
लवेश बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2012) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, आमतौर पर, सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अभियुक्त के खिलाफ की जा रही घोषणा पर वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। हालांकि, सिद्धार्थ कपूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2022) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत की कार्यवाही के दौरान सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रियाओं की मांग करना जांच एजेंसी द्वारा प्रक्रिया को दरकिनार (सर्कमवेंट) करना है, और धारा 82 के तहत प्रक्रियाएं जारी करना अभियुक्त पर अग्रिम जमानत मांगने के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं लगाता है।
दोनों निर्णय परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कानून के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाना है; हालाँकि, प्रावधान के एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण (पर्पोसिव कंस्ट्रक्शन) से, हम कह सकते हैं कि धारा 438 के तहत अभियुक्त, द्वारा घोषित व्यक्ति या उद्घोषित अपराधी घोषित होने के बाद भी आवेदन दायर किया जा सकता है, क्योंकि धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए दायर करने के लिए घोषित अपराधी के खिलाफ कोई रोक नहीं है। दूसरी ओर, यह ध्यान रखना उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय के सत्तारूढ़ (रूलिंग) न्यायालयों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के फरार होने या छिपने की संभावना को देखते हुए अग्रिम जमानत देने में अनिच्छा होगी।
उद्घोषित अपराधी और उद्घोषणा के बीच अंतर
यह ध्यान रखना उचित है कि उद्घोषणा और उद्घोषित अपराधी के बीच अंतर है, यह अंतर 2005 के संशोधन से पहले मौजूद नहीं था। एक उद्घोषणा अभियुक्त के लिए एक नोटिस है, जिसे अदालत द्वारा माना जाता है कि वारंट के निष्पादन से बचने के लिए वह फरार हो गया है या उसने खुद को छुपा लिया है, जबकि उद्घोषित अपराधी एक शीर्षक है जो उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसके खिलाफ एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई है और जिनहोने गंभीर अपराध किया है। अदालत द्वारा जांच किए जाने के बाद एक उद्घोषित अपराधी का शीर्षक घोषित किया जाता है, जिसमें अदालत को यह पुष्टि करनी होती है कि ऐसा व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बचने के लिए जानबूझकर छिपा हुआ है। उद्घोषित अपराधी का शीर्षक व्यक्ति को दंडात्मक दायित्वों और अन्य अयोग्यताओं के लिए भी खोलता है; ये परिणाम अदालत के लिए इस तरह के शीर्षक की घोषणा करने से पहले जांच करना भी आवश्यक बनाते हैं। हालांकि, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि प्रावधान में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जो इस तरह की जांच की सीमा को स्पष्ट करता हो।
घोषित व्यक्तियों और उद्घोषित अपराधियों के बीच अंतर
दीक्षा पुरी बनाम हरियाणा राज्य, (2012) के मामले में, अदालत द्वारा यह माना गया है कि धारा 82(4) और धारा 82(1) के तहत उद्घोषित अपराधियों के बीच केवल एक अंतर है जो आपराधिक दायित्व है और उन पर लगाए गए सीआरपीसी की धारा 40, 41, 43, और 73 जैसे अन्य सभी प्रावधान व्यक्तियों के दोनों समूहों पर समान रूप से लागू होंगे, लेकिन 7 साल तक का कारावास और जुर्माना केवल तभी लगाया जा सकता है जब व्यक्ति को धारा 82(4) में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए आरोपित किया गया हो और उसके खिलाफ एक उद्घोषणा जारी की गई है।
इसके अलावा, सतिंदर सिंह बनाम यू.टी राज्य, (2010) के मामले में पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए, यह आवश्यक है कि वह सीआरपीसी की धारा 82 (4) में सूचीबद्ध किसी भी अपराध का आरोपी हो। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 40, 41, 43 और 73 में इस्तेमाल किए गए उद्घोषित अपराधी शब्द की स्पष्टता से संबंधित मामले पर अदालत चुप है। सतिंदर सिंह बनाम यू.टी. राज्य, (2011) और लखमा राम बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2011) के मामलों में अदालतों द्वारा कानून के समान प्रस्ताव का पालन किया गया है। निम्नलिखित मामले में अदालतों ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने धारा 82(4) में अपराधों की सूची के तहत प्रदान किए गए अपराधों में से कोई भी अपराध नहीं किया है, उन्हें ‘घोषित व्यक्ति’ कहा जा सकता है, न कि ‘उद्घोषित अपराधी’।
संजय भंडारी बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2018) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दो मुद्दों पर कानून को स्पष्ट किया है कि क्या ‘उद्घोषित अपराधी’ और ‘घोषित व्यक्ति’ को एक ही माना जाए, और कब धारा 40, 41, 43 और 73 जैसे प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि घोषित व्यक्तियों को उद्घोषित अपराधियों के समान नहीं माना जा सकता है क्योंकि उद्घोषीत अपराधियों में केवल वे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें अदालत ने धारा 82 (4) के तहत घोषित किया है, क्योंकि वे धारा 82 (1) के तहत जारी उद्घोषणा के नोटिस का पालन करने में विफल रहे हैं। घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब उस व्यक्ति पर धारा 82(4) में वर्णित किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया हो। अदालत ने आगे बढ़कर स्पष्ट किया कि यदि धारा 82 (4) के तहत एक घोषणा की गई है, जहां किसी व्यक्ति पर प्रावधान में उल्लिखित अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का आरोप लगाया गया है, जो कि एक विशेष कानून के तहत या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध हो सकता है, तब इसे एक अवैध घोषणा के रूप में देखा जाएगा और कानून की दृष्टि से यह बुरा होगा। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि धारा 82 (4) के अलावा सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उद्घोषित अपराधी की घोषणा के बारे में बात करता है, इस तरह की घोषणाओं के लिए धारा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अन्य व्यक्तियों को सर्वोत्तम रूप से ‘घोषित व्यक्ति’ कहा जा सकता है। दूसरे मुद्दे के संबंध में अदालत ने कहा कि धारा 82 (4) के तहत घोषणा के बाद ही धारा 40, 41, 43 और 73 जैसे प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष
2005 के संशोधन से पहले, उद्घोषित अपराधी और घोषित व्यक्ति शब्दों का परस्पर (इंटरचेंजेबली) उपयोग किया जाता था। हालाँकि, 2005 के संशोधन के माध्यम से, उद्घोषित अपराधियों की घोषणा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों के बीच राय का विभाजन हुआ। जहां एक अदालत यह मानती है कि आपराधिक दायित्व के अलावा इनमे कोई बड़ा अंतर नहीं है, और दूसरा जहां अदालत न केवल उद्घोषित अपराधी और घोषित व्यक्तियों के बीच अंतर करती है बल्कि यह भी मानती है कि इसमें पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति जैसी अन्य कानूनी जटिलताएं हैं, जैसे एक वारंट जारी करने का, और आपराधिक दायित्व भी उक्त भेद से प्रभावित होगा, जिससे सभी प्रावधान जो पहले केवल धारा 82 (1) के तहत व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा रही उद्घोषणा पर लागू होते थे, अब धारा 82(4) के अनुसार केवल एक घोषणा के रूप में किए जाने पर ही लागू किए जा सकते हैं।
यह कहा जा रहा है कि यह ध्यान रखना उचित है कि विधायी मंशा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के संजय भंडारी मामले में प्रकट किया है। हालाँकि, राय में द्विभाजन को या तो कानून द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी भी हल किया जाना है। उद्घोषित अपराधी के रूप में किसी व्यक्ति की घोषणा उसे नागरिकों के एक वर्ग का हिस्सा बनाती है, जिसे समाज की सुरक्षा के लिए अलग तरह से व्यवहार किया जा सकता है, और इस तरह की घोषणा से विभिन्न कानूनी नतीजे निकलते हैं; इस प्रकार, दिए गए मामले पर ठोस कानून/ नियम/ दिशानिर्देश होने चाहिए।