आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GG

0
2570
Income Tax Act

यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, लखनऊ की Pragya Agrahari द्वारा लिखा गया है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GG, यानी भुगतान किए गए किराए पर कर कटौती का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इसमें इस धारा के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें ऐसी कटौती का दावा करने की शर्तें, कटौती की गणना कैसे करें, घोषणा पत्र दाखिल करने के चरण आदि शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

सरकार हमें विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है, और अपनी बजटीय शक्ति को संतुलित करने के लिए, राजस्व (रिवेन्यू) को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, जो बड़े पैमाने पर नागरिकों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाले करों से आता है। इसलिए, करों का भुगतान करने और कुछ क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों की इच्छा को सुरक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए, यह नागरिकों को कर कटौती, कर छूट आदि जैसे कर लाभ के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है। सरकार विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर कुल 19 प्रकार की कर कटौती प्रदान करती है। इन्हीं में से एक है घर के किराए पर कर कटौती जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GG के तहत दिया गया है, जिसकी चर्चा इस लेख में विस्तार से की जाएगी।

आयकर अधिनियम की धारा 80GG

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI-A के तहत धारा 80GG, व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए घर के किराए पर कर कटौती के रूप में कर लाभ प्रदान करती है। इस धारा के तहत, कोई व्यक्ति अपने द्वारा घर के लिए भुगतान किए गए किराए पर कटौती का दावा कर सकता है। यहां, ‘कटौती’ का अर्थ उस राशि में प्रदान की गई कमी है जिसे किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक कर योग्य आय से आयकर के रूप में घटाया जाएगा। यह आमतौर पर वेतनभोगी (सैलरीड) व्यक्तियों या स्व-नियोजित (सेल्फ एम्प्लॉयड) व्यक्तियों पर लागू होता है जो किराए के आवास में रह रहे हैं और जिन्हें उनके नियोक्ताओं (एंप्लॉयर) से मकान किराया भत्ता (अलाउंस) (एचआरए) प्रदान नहीं किया जाता है। हालाँकि, यह कर छूट कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है जैसे आपके वेतन की राशि, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं, किराए की राशि आदि।

धारा 80GG को सम्मिलित करने के पीछे का तर्क

इस धारा को वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में डाला गया था। इसके सम्मिलन के पीछे मुख्य विचार उन व्यक्तियों को राहत देना था, जिन्हें कोई किराया भत्ता नहीं दिया गया था और वे किराए के मकान में रह रहे थे। किराए के मकानों के लिए भुगतान किए गए किराए पर सरकार द्वारा प्रदान की गई कटौती उनकी कुल कर दायित्व को कम करती है और उनके जीवन को बहुत आसान बनाती है।

कर कटौती का दावा करने की शर्तें

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत कटौती का दावा कर सकता है।

व्यक्ति द्वारा दावा

केवल एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से एक व्यक्ति इस धारा के तहत कटौती का दावा कर सकता है। इसका अर्थ है कि कोई कंपनी या कोई अन्य उद्यम (एंटरप्राइज) ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

व्यक्तियों को वेतनभोगी कर्मचारी या स्व-नियोजित होना चाहिए

केवल वे व्यक्ति जो अपने नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करते हैं या स्व-नियोजित हैं, इस धारा के तहत इन कटौतियों को प्राप्त करने के पात्र हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी के पास आय का कोई स्रोत (सोर्स) नहीं है, तो वह इस धारा के तहत प्रदान की गई कटौती का लाभ नहीं उठा सकता है।

एचआरए या आरएफए नहीं मिल रहा हो

इस धारा का लाभ प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसी व्यक्ति को अपने आवास के किराए के भुगतान के खर्च को पूरा करने के लिए कोई विशेष भत्ता नहीं मिल रहा हो। इसका मतलब है कि अगर किसी को पहले से ही मकान किराया भत्ता (एचआरए) या किराए मुक्त आवास (आरएफए) प्रदान किया गया है, तो वह भुगतान किए गए किराए पर कर कटौती के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

कोई रहने का आवास नहीं है

जो व्यक्ति इस कर कटौती का लाभ उठाना चाहता है, उसके पास उस स्थान पर कोई रहने का आवास नहीं होना चाहिए जहां वह आमतौर पर रहता है या अपने व्यवसाय, पेशे या अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है। यहां तक ​​कि उसकी पत्नी, नाबालिग बच्चा, या, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में, उसके परिवार के सदस्यों के पास ऐसी किसी भी जगह पर ऐसी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के पास अपने स्वयं के व्यवसाय में किसी अन्य स्थान पर कोई आवासीय आवास नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि इसका मूल्य स्व-अधिकृत (सेल्फ ऑक्यूपाइड) संपत्ति के रूप में अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2 के खंड (a) या उप-धारा 4 के खंड (a) के तहत निर्धारित किया गया हो।

आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत अपवाद

कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके तहत कोई इस धारा के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। ये इस प्रकार हैं:

  1. कोई व्यक्ति भुगतान किए गए किराए पर कटौती का दावा नहीं कर सकता है यदि उसके पास उसी शहर या स्थान में घर है जहां उसका निवास या कार्यस्थल है।
  2. यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ‘स्व-अधिकृत संपत्ति’ के रूप में अपने स्वामित्व वाले घर के लिए लाभ का दावा कर रहा है, तो वह मकान के किराए पर कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत प्रदान की गई कटौती

इस धारा के तहत भुगतान किए गए किराए पर कटौती की मात्रा इस प्रकार है:

  1. किराए के भुगतान के लिए उसकी कुल समायोजित (एडजस्टेड) आय के 10% से अधिक की कटौती।
  2. बशर्ते कि इस तरह की कटौती उस सीमा तक प्रदान की जाएगी कि इस तरह के खर्च से अधिक न हो,
  • 5000 रुपये प्रति माह या 60000 प्रति वर्ष, या,
  • उसकी कुल वार्षिक आय का 25%, जो भी कम हो।

कटौतियों की गणना (उदाहरण)

उदाहरण 1

मान लीजिए कि आपका दोस्त परितोष, जो बैंगलोर में किराए के अपार्टमेंट में रहता है, प्रति माह ₹10,000 का किराया देता है। तो, उसका कुल वार्षिक किराया ₹1,20,000 होगा। उसकी कुल आय ₹5,00,000 प्रति वर्ष है और उसे अपने नियोक्ता से कोई एचआरए नहीं मिल रहा है। चुकाए गए किराए पर उसे कितनी कटौती मिलेगी?

उपरोक्त जानकारी के आधार पर:

  1. किराए के भुगतान के संबंध में उसकी कुल आय का 10% से अधिक = (वार्षिक किराया – कुल आय का 10%) = ₹1,20,000- ₹50,000 = ₹70,000
  2. प्रावधान के अनुसार कटौती की सीमा = ₹60,000 (₹5000 प्रति माह)
  3. कुल आय का 25% = ₹1,25,000

यहां, इन तीनों के न्यूनतम मूल्य को धारा के अनुसार कटौती राशि माना जाएगा। इसलिए, कटौती राशि ₹60,000 के बराबर होगी।

उदाहरण 2

मान लीजिए आपकी दोस्त आयशा, जो चेन्नई में किराए के फ्लैट में रहती है, सालाना आधार पर ₹80,000 का किराया देती है। उसकी कुल आय ₹2,00,000 प्रति वर्ष है और उसे अपने नियोक्ता से कोई एचआरए नहीं मिल रहा है। भुगतान किए गए किराए पर उसे कितनी कटौती मिलेगी?

उपरोक्त जानकारी के आधार पर:

  1. किराए के भुगतान के संबंध में उसकी कुल आय के 10% से अधिक = (वार्षिक किराया – कुल आय का 10%) = ₹80,000- ₹20,000 = ₹60,000
  2. प्रावधान के अनुसार कटौती की सीमा = ₹60,000 (₹5000 प्रति माह)
  3. कुल आय का 25% = ₹50,000

यहां, इन तीनों में से सबसे कम मूल्य को धारा के अनुसार कटौती राशि माना जाएगा। इसलिए, कटौती राशि ₹50,000 के बराबर होगी।

उदाहरण 3

मान लीजिए कि आपका दोस्त शालू, जो हैदराबाद में किराए के मकान में रहता है, सालाना आधार पर ₹60,000 का किराया देता है। उसकी कुल आय ₹1,80,000 प्रति वर्ष है और उसे अपने नियोक्ता से कोई एचआरए नहीं मिल रहा है। भुगतान किए गए किराए पर उसे कितनी कटौती मिलेगी?

उपरोक्त जानकारी के आधार पर:

  1. किराया भुगतान के संबंध में उसकी कुल आय का 10% से अधिक = (वार्षिक किराया – कुल आय का 10%) = ₹60,000- ₹18,000= ₹42,000
  2. प्रावधान के अनुसार कटौती की सीमा = ₹60,000 (₹5000 प्रति माह)
  3. कुल आय का 25% = ₹45,000

यहां, इन तीनों के न्यूनतम मूल्य को धारा के अनुसार कटौती राशि माना जाएगा। इसलिए, कटौती राशि ₹42,000 के बराबर होगी।

आयकर नियम, 1962 का नियम 11B

आयकर नियम, 1962 का नियम 11B, सुसज्जित (फर्निश्ड) या असज्जित (अनफर्निश्ड) आवास जिसका उपयोग उसके अपने निवास के लिए किया गया था, के लिए भुगतान किए गए किराए के लिए अधिनियम की धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने से पहले निर्धारिती (एसेसी) द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करता है। यह किसी व्यक्ति के लिए इस धारा के तहत लाभ का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA के तहत एक घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य बनाता है।

फॉर्म 10BA 

धारा 80GG के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, किराए की संपत्ति से संबंधित आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म 10BA के तहत घोषणा पत्र भरना होगा। यह एक घोषणा है जिसमें किराए के परिसर से संबंधित सभी विवरण होते हैं जिसमें निर्धारिती रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास कोई अन्य आवास संपत्ति नहीं है, या एचयूएफ के मामले में, उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास नहीं है।

घोषणा दाखिल करने के लिए आवश्यक जानकारी इस प्रकार है:

  1. निर्धारिती का नाम,
  2. स्थायी खाता नंबर (पैन) या आधार नंबर,
  3. किराये के आवास पर कब्जा करने का वर्ष,
  4. निवास की अवधि (महीनों में),
  5. किराये के परिसर का पूरा पता,
  6. भुगतान के तरीके के साथ किराया राशि,
  7. मकान मालिक का नाम और पता और मकान मालिक का पैन (किराए की राशि 1 लाख से ज्यादा के मामले में),
  8. घोषणा कि निर्धारिती या उसके पति या नाबालिग बच्चे या उसके परिवार (एचयूएफ के मामले में) के पास कोई अन्य आवासीय आवास नहीं है।

फॉर्म 10BA को ऑनलाइन दाखिल करना

कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म 10BA के तहत घोषणा पत्र दाखिल कर सकता है। यहां वे चरण दिए गए हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है:

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ‘https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/‘ पर जाएं,
  2. पैन, या आधार नंबर के साथ लॉगिन करें,
  3. ‘ई-फाइल’ पर जाएं और ड्रॉप-डाउन सूची से ‘आयकर फॉर्म’ चुनें और फिर से ‘आयकर फॉर्म दाखिल करे’ चुनें,
  4. ‘अन्य’ टैब पर जाएं और ‘फॉर्म 10BA’ चुनें,
  5. ‘आकलन वर्ष’ चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें और फिर ‘शुरू करें चुने’,
  6. आवश्यक ‘गृह संपत्ति विवरण’ भरें और फिर ‘घोषणा’ भरें और ‘पूर्वावलोकन’ (प्रिव्यू) पर क्लिक करें,
  7. अपना विवरण सत्यापित (वेरिफाई) करें और फिर ‘जारी रखें’ चुने।

निष्कर्ष

सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80A से धारा 80U तक, कर योग्य आय पर कर दायित्वों को कम करने के लिए कई कटौती प्रदान करती है। लेकिन लोगों को इनमें से अधिकांश प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक प्रावधान धारा 80GG है। धारा 80GG ऐसे कई व्यक्तियों को राहत देने का प्रयास करती है जो किसी संस्थान में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या स्व-नियोजित हैं और उच्च किराए के आवास वाले बड़े शहरों में रह रहे हैं। यह उन्हें ऐसे आवासों के लिए भुगतान किए गए किराए पर उनकी कर योग्य आय को कम करने में मदद करता है। पूरी करने की एकमात्र शर्त यह है कि उन्हें अपने कर्मचारियों से एचआरए नहीं मिलना चाहिए। इस तरह के लाभों का दावा करने के लिए, किसी को भी फॉर्म 10BA के तहत किसी भी तरह से, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, घोषणा दाखिल करना आवश्यक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 

क्या संपत्ति के मालिक आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत प्रदान किए गए लाभों का दावा कर सकते हैं?

संपत्ति के मालिक भी धारा 80GG के तहत कर लाभ का दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि स्वामित्व वाली संपत्ति उसी शहर या स्थान में नहीं हो जहां उसका निवास या कार्यस्थल हो और वह उस आवास के लिए किराए का भुगतान कर रहा हो जिसमें वह वर्तमान में रहता है। ऐसे मामले में, अन्य संपत्ति को “किराए पर दी गई संपत्ति” माना जाएगा। लेकिन अगर वे किराए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं और उसी शहर में संपत्ति के मालिक हैं, तो वे धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

धारा 80GG के अनुसार ‘कुल आय’ क्या है?

इस धारा के अनुसार ‘कुल आय’ का अर्थ धारा 111A के तहत दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) और अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) पूंजीगत (कैपिटल) लाभ, धारा 115A या धारा 115D के तहत आय, और धारा 80C से धारा 80U के तहत कटौती को छोड़कर आय है।

क्या अनिवासी व्यक्ति धारा 80GG के तहत लाभ का दावा कर सकते हैं?

हाँ, यह धारा निवासी और अनिवासी दोनों व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है।

क्या कोई व्यक्ति जो अपने माता-पिता के साथ रह रहा है धारा 80GG के तहत कटौती का दावा कर सकता है?

हां, एक व्यक्ति जो अपने माता-पिता के साथ रह रहा है, धारा 80GG के तहत कटौती का दावा कर सकता है। लेकिन उसे किराए पर अपना खर्च दिखाते हुए अपने माता-पिता के साथ एक औपचारिक (फॉर्मल) किराया समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि उसके माता-पिता को अब आयकर घोषणा दाखिल करते समय यह आय दिखानी होगी। लेकिन यह तब लागू नहीं होगा जब वह अपने माता-पिता के साथ संपत्ति का सह-मालिक है।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here