पशुता और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377

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Indian Penal Code
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यह लेख Megha Dalakoti ने लिखा है। इस लेख का संपादन (एडिट) Ruchika Mohapatra (एसोसिएट, लॉसीखो) ने किया है। इस लेख में पशुता और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।  

परिचय

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की कंस्टीट्यूशनल बेंच द्वारा दिए गए फैसले में, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में एक डिवीजन बेंच द्वारा पहले के फैसले को पलटते हुए, यहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया कि समलैंगिक प्रथाओं सहित सभी वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध बनाना भारत के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

यह फिर से प्रख्यात न्यायविदों (ज्यूरिस्ट), नागरिकों, विद्वानों, छात्रों और पत्रकारों की जांच के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए “आईपीसी” के रूप में संदर्भित) की प्रासंगिकता (रिलेवेंसी) और वैधता पर सवाल उठाता है। इसकी आवश्यकता और वैधता पर विचार करने के लिए आईपीसी की धारा 377 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है: – 

“जो कोई भी अपनी ईच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उसे जुर्माने के साथ भी दंडित किया जा सकता है। ”

स्पष्टीकरण – पेनेट्रेशन इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक शारीरिक संभोग का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

ऊपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, हम जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रावधान जो मानव और जानवर के बीच यौन संभोग को प्रतिबंधित और दंडित करता है, जिसे आमतौर पर पशुता (बेस्टियालिटी) के रूप में जाना जाता है, आवश्यक और वैध क्यों है? इसके अलावा, इस तरह के निषेध और दंड के पीछे क्या तर्क है? क्या यह जानवर की ओर से सहमति के तत्व का अस्तित्व नहीं है या तथ्य यह है कि ऐसी यौन गतिविधियों को प्रकृति के आदेश के खिलाफ माना जाता है या क्या यहां सार्वजनिक नैतिकता का तत्व भी प्रासंगिकता रखता है? 

आईपीसी की धारा 377 के तहत “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” की व्याख्या

यह व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि दंड विधियों को सख्ती से और आगे लगाया जाना चाहिए, जब किसी प्रावधान में दी गई भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो प्राप्त किए जानेवाले उद्देश की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 377 का एक सादा वाचन दर्शाता है कि इस धारा के आकर्षण के लिए निर्धारित मानदंड यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ईच्छा से किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है, तो ऐसा कार्य धारा 377 के तहत दंडनीय हो जाता है। शब्द अपनी ईच्छा से स्व-व्याख्यात्मक (सेल्फ एक्सप्लेनेटरी) है और इसे आम बोलचाल में समझने के लिए शायद ही किसी लंबे विच्छेदन (डिसेक्शन) की आवश्यकता होती है, लेकिन बचा हुआ भाग स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठाता है कि प्रकृति के आदेश के विरुद्ध किसी चीज़ को ठीक से कैसे निर्धारित किया जा सकता है।

इस प्रश्न को तत्कालीन लाहौर उच्च न्यायालय ने 1924 में खानू बनाम एंपरर के मामले में निर्णय दिया था की जहां माननीय न्यायालय को यह तय करना था कि पुरुष जननांगों (जेनिटल्स) को मुंह से छूने का कार्य प्रकृति के आदेश के खिलाफ था या ऐसा कार्य अनैसर्गिक यौन संबंध था। न्यायालय ने इस तर्क पर इस तरह के दृष्टिकोण को आधार बनाकर सकारात्मक रूप से विचार किया कि संभोग का प्राकृतिक उद्देश्य प्रजनन या गर्भाधान है और इसलिए, ऐसा कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप बच्चे का गर्भाधान (कंसेप्शन) नहीं हो सकता है, वह संभोग प्रकृति के आदेश के खिलाफ है। इसी तरह के तर्क ने समलैंगिक संभोग (होमोसेक्शूअल कर्नल इंटरकोर्स) के अपराधीकरण की मांग करने वाली दलीलों पर हमले के सिद्धांत प्रदान किए, जहां यह जोरदार तर्क दिया गया था कि चूंकि समलैंगिक संभोग से बच्चे का गर्भाधान नहीं हो सकता है, इस तरह का कार्य प्रकृति के आदेश के खिलाफ है और आईपीसी की धारा 377 के तहत ठीक से दंडित किया गया है। 

हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की माननीय कंस्टीट्यूशनल बेंच ने खानू के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में एक अलग दृष्टिकोण लिया। न्यायालय ने देखा कि खानू बनाम सम्राट में, जहां न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या कॉइटस पर ओएस (पुरुष जननांगों के साथ मुंह से संपर्क) प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग के बराबर है, न्यायालय ने सकारात्मक रूप से फैसला सुनाया कि नैसर्गिक सिद्धांत के उद्देश के अनुसार संभोग का अर्थ यह है कि मनुष्य के गर्भाधान की संभावना होनी चाहिए जो कि कॉइटस पर ओएस के मामले में असंभव है। समय बीतने और समाज के विकास के साथ, प्रजनन यह एकमात्र कारण नहीं है जिसके लिए लोग एक साथ आना चुनते हैं, वह लिव-इन रिलेशनशिप रखते हैं, सहवास करते हैं या शादी भी करते हैं। वे भावनात्मक साहचर्य (कंपेनियनशिप) सहित कई कारणों से ऐसा करते हैं।

ऊपर दिए गए निर्णय के अनुपात (रेश्यो डिसीडेंडी) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” शब्दों को दिया गया स्पष्टीकरण कुछ ऐसा है जिसमें गर्भाधान की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यह अब एक न्यायोचित (जस्टिसीएबल) व्याख्या नहीं है। इसलिए, एक मानव और एक जानवर के बीच शारीरिक संभोग के कार्य को “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” के रूप में मानने के लिए, इस आधार पर कि इसका परिणाम बच्चे का गर्भाधान होने में या प्रजनन में नहीं हो सकता है, इसलिए नवतेज सिंह जौहर के मामले में दिए गए फैसले का अनुपात मन को प्रभावित करने वाला उचित अनुपात नहीं कहा जा सकता है। 

हालाँकि, यह हमें सहमति के प्रश्न पर लाता है। धारा 377 के प्रावधान में भले ही सहमति शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन, सहमति के परीक्षण का उपयोग समलैंगिकता के मामले में धारा 377 का प्रभाव कम करने के लिए किया गया है; उसीके साथ इसका पशुता के मामले की जांच करते समय भी विचार करना उचित है। यह निर्विवाद (अनडिस्प्यूटेड) है कि जानवरों के पास मनुष्यों के साथ यौन संभोग करने के लिए अपनी सहमति या इच्छा को संप्रेषित (कम्युनिकेट) करने का कोई साधन नहीं है। हालांकि कोई यह भी कह सकता है कि जानवरों के पास अपनी अनिच्छा को संप्रेषित करने या सहमति से इनकार करने का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा, जो लोग किसी अन्य मानव के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना यौन प्रथाओं को अपनाने के लिए मनुष्यों के अधिकारों की वकालत करते हैं, वे यह भी कहते हैं कि यदि जानवरों की प्राकृतिक व्यवस्था और सहमति को इतने उच्च स्तर पर महत्व दिया जाना है, तो उन पर किए जानेवाले सभी प्रकार की चिकित्सा अनुसंधान (मेडिकल रिसर्च) को रोकना होगा और उसके बाद में मांस और मत्स्य उद्योग होगा जिसे भी रोकना चाहिए। अनिवार्य रूप से, इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि सभी वैज्ञानिक तकनीको का त्याग करे चाहे वह डिजिटल हो या औषधीय हो क्योंकि इनमें से कोई भी “प्रकृति के आदेश” में मौजूद नहीं था और मानव जाति के इतिहास में कभी भी प्रयोगशाला में चूहों की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, सिंगापुर जैसे देश हैं जो पूरी तरह से समुद्री भोजन पर निर्भर हैं और अगर उन्हें पशु अधिकारों की गिनती पर समुद्री भोजन तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, तो पूरे देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संक्षेप में, उनका मामला यह है कि यदि मनुष्य के रूप में, कोई व्यक्ति दासता (स्लेव), दर्द और बिजली के झटके से प्रताड़ित (टॉर्चर) करने, वध करने और यहां तक ​​कि अपनी जरूरतों के लिए जानवरों को खाने से भी नहीं कतराता है, तो अपनी यौन जरूरतों के लिए उनका उपयोग करने के लिए एक पाखंडी क्यों बने? 

मनुष्यों के “अधिकारों” की वकालत करने वालों द्वारा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पशुओं को यौन रूप से संलग्न करने के लिए तीसरा तर्क सार्वजनिक नैतिकता के इर्द-गिर्द घूमता है। एक आदर्श दुनिया में, नैतिकता का वैधता पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और वर्तमान में भी किसी भी देश में जो अपने वास्तविक अर्थों में लोकतंत्रिक होने का प्रयास करता है, वहा कानूनी संविधान नैतिक संविधान पर अधीक्षण (सुपरीटेंडेंस) लेता है। यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक नैतिकता जनता के कार्यों के लिए है, न कि किसी के बेडरूम में पूर्ण एकांत में किए गए कार्यों के लिए। 

किसी भी प्रकार के यौन व्यवहार को कम करने की दिशा में उदारवादी दृष्टिकोण के चैंपियन एक श्री एलन ट्यूरिंग के साथ हुए दुखद दुर्व्यवहार को इंगित करने का मौका शायद ही कभी छोड़ा गया हैं, जो एक अंग्रेजी गणितज्ञ, क्रिप्टो-विश्लेषक और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्हें अक्सर सैद्धांतिक (थेरियोटिकल) कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के पिता के रूप में माना जाता था और जिन्हें सैद्धांतिक रूप से पहले सामान्य प्रयोजन (पर्पज) के कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। एलन ट्यूरिंग का सबसे बड़ा योगदान द्वितीय विश्व युद्ध में आया, जहां उन्होंने कोड-ब्रेकर्स की एक टीम का नेतृत्व किया, जिन्हें जर्मन संचार मशीन (यानी एनिग्मा) को तोड़ने का काम सौंपा गया था, जिसका उपयोग सभी जर्मन और एक्सिस नेशन युद्ध योजनाओं को संप्रेषित (कम्युनिकेट) करने के लिए किया गया था। एक प्रोफेसर जैक कोपलैंड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध को दो साल से कम कर दिया गया था और केवल 14 मिलियन से कम लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि श्री एलन ट्यूरिंग एनिग्मा मशीन को तोड़ने में कामयाब रहे। हालाँकि, इस अंतर्राष्ट्रीय मानव नायक को समलैंगिकता का दोषी पाए जाने के बाद एक रासायनिक बधिया (केमिकल कैस्ट्रेशन) के अधीन किया गया था, जो उस समय यूनाइटेड किंगडम में लागू प्रासंगिक कानूनों के अनुसार घोर अभद्रता (ग्रॉस इंडीसेंसी) के अपराध के लिए दी जानेवाली शिक्षा थी। यह उन लाखों लोगों के उदाहरणों में से एक है, जिन्हें समाज के कथित “नैतिक” वर्ग द्वारा दुर्व्यवहार, शिक्षा, दंड, एकांत और मानसिक असंतुलन के बिंदु पर ले जाया गया है। श्री एलन ट्यूरिंग का भी ऐसा ही मामला था, जिन्होंने अंततः 14 मिलियन पुरुषों और महिलाओं को एक असामयिक मृत्यु से बचाने के बाद केवल 7 साल बाद आत्महत्या कर ली। इस तरह के उदाहरण दृढ़ता से प्रदर्शित करते हैं कि कानून नैतिकता पर क्यों आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन यह सत्यापन (वेरिफाएबल) योग्य और मात्रात्मक (क्वांटिफाएबल) विज्ञान और तर्क के साथ सख्त अनुरूप होना चाहिए।  

विभिन्न शोधों द्वारा पशुता के संबंध में धारा 377 को पूरी तरह से समाप्त करने की इच्छा रखने वालों द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों द्वारा जानवरों के बीच अंतर-प्रजाति (इंटर स्पेसी) सेक्स की पुष्टि की गई है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किए गए शोध में बंदरों के हिरणों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की घटनाएं सामने आई हैं। कोलंबिया के कुछ हिस्सों में, एक अनोखी परंपरा में, पुरुष एक गधे के साथ संभोग करके उनका यौन जीवन शुरू करते हैं। अक्सर, खजुराहो और बेलादेवी के मंदिरों में मूर्तियों का भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें प्राचीन भारत में एक स्वीकृत प्रथा के रूप में पशुता की उपस्थिति को इंगित करने के लिए जानवरों के साथ यौन गतिविधियों में संलग्न पुरुषों और महिलाओं को दर्शाया गया है। अनिवार्य रूप से, ऋष्यश्रृंग और नरसिंह जैसी क्रॉस-ब्रीड पौराणिक हस्तियों के नाम भी यह प्रदर्शित करने के लिए सामने आए हैं कि जानवरों की भागीदारी के साथ यौन प्रथाओं को कम करने के प्रयत्न हजारों साल पहले की तुलना में अब अधिक संयमी (रिस्ट्रेनिंग) बल के साथ किए गए है।

पशुता पर प्रतिबंध के पीछे तर्क 

पशुता के किसी भी कार्य को प्रतिबंधित करने और दंडित करने की आवश्यकता और प्रासंगिकता, यानी मनुष्यों और जानवरों के बीच शारीरिक संभोग को पहले प्रकृति, सहमति और नैतिकता के खिलाफ होने के तीन आधारों पर संबोधित करना होगा।

प्रकृति के आदेश के खिलाफ 

हालांकि यह सच है कि शारीरिक संभोग के एक अधिनियम के प्रकृति के आदेश के खिलाफ होने के बारे में पहले के विचार को नवतेज सिंह जौहर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन वह पूरी तस्वीर को चित्रित नहीं करता है और लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए पिछले दृष्टिकोण को पलटते हुए दिए गए तर्क को समझने के लिए निर्णय की आगे की जांच की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “चिकित्सा और वैज्ञानिक प्राधिकरण ने अब स्थापित किया है कि सहमति से किया गया यौन आचरण प्रकृति के आदेश के खिलाफ नहीं है और समलैंगिकता  नैसर्गिक है और कामुकता (सेक्शूअल्टी) का एक सामान्य रूप है।”

ऊपर दिए गए टिप्पणियों के एक मुक्त अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) से स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मानकों के साथ-साथ चिकित्सा और वैज्ञानिक प्राधिकरण पर भरोसा किया है कि समान लिंग के प्रति आकर्षण अप्राकृतिक नहीं है और इस प्रकार इसमें शामिल पक्षों की सहमति से इसमें भागीदारी है। इसे प्रकृति के आदेश के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। इस विषय पर विविध कानूनों वाले देशों के विभिन्न प्रावधानों की जांच करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रमुख प्रासंगिक निष्कर्षों को उक्त निर्णय में शामिल किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यौन अंतरंगता (सेक्शुअल इंटिमेसी) और अपने विषयों की प्राथमिकता के अधिकारों को मान्यता देने के उपाय के रूप में सहमति देने वाले वयस्कों के बीच अंतरंगता को राज्य के वैध हितों से बाहर घोषित किया है। हालाँकि, जब नैसर्गिक व्यवस्था के बारे में अवलोकन किया जाता है, तो उसका अर्थ है पशुता के मामले में गर्भाधान की संभावना को लागू किया जाना है, तो यह एक अचूक तर्क बन जाता है क्योंकि उसमे वयस्कों की सहमति का आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होता है जब यौन संभोग के वक्त एक साथी एक जानवर होता है। समलैंगिकता के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया भर के निर्णायक चिकित्सा (कंक्लूजीव मेडिकल) और वैज्ञानिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि समान लिंग के प्रति आकर्षण एक नैसर्गिक व्यवहार है जबकि मनुष्यों और जानवरों के बीच शारीरिक संभोग के मामले में, जानवरों के प्रति आकर्षण के संबंध में निर्णायक चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रमाणों का अस्तित्व और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवरों में मनुष्यों के प्रति आकर्षण पर्याप्त नहीं है। इसलिए नवतेज सिंह जौहर के मामले में जहां तक ​​यह “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” शब्दों से संबंधित इसके निर्णय का अनुपात निर्णायक देखा जाए, तो सरल कारण के लिए पशुता के संबंध में आईपीसी की धारा 377 की वैधता की जांच करते समय लागू नहीं किया जा सकता है। निर्णय में कहीं भी इस धारा की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) पर विचार नहीं किया गया है जहां सहमति का तत्व अनुपस्थित है। 

अनुमति

एक वैध सहमति में दो तत्व होते हैं, जैसे की सहमति का स्पष्ट संचार और सहमति की क्षमता। पशूता के मामले में, दो तत्वों में से कोई भी मौजूद नहीं हो सकता है। जानवर न तो सहमति देने के लिए सक्षम हैं, न ही वे अपनी सहमति को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। यहां सहमति की क्षमता के संबंध में पहलू कुछ हद तक विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों या अवयस्कों के मामलों के समान है जो सूचित विकल्प बनाने में असमर्थ हैं। 

इस पहलू पर भी विचार करना आवश्यक है कि पशुता के मामले में सहमति पर जोर क्यों दिया जाता है, लेकिन वही चिकित्सा अनुसंधान और उपभोग के लिए जानवरों को प्रताड़ित करने और वध करने के मामलों में नहीं दिया जाता। इस संबंध में, भारत के पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उद्धृत (कोट) करना लाभदायक है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत जानवरों से संबंधित जैसे की जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ आदि खेलों के संबंध में हमारे संविधान, कानूनों, संस्कृति, परंपरा, धर्म और नैतिकता के तहत जानवरों के अधिकार के संबंध में था।

जीवन का अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे को समझने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों का सर्वाधिक महत्व है, जो इस प्रकार है: – 

“जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से जानवरों के अधिकारों को देखते हैं, तो जो सामने आता है वह यह है कि प्रत्येक प्रजाति को जीने का एक अंतर्निहित अधिकार है जिसके अधीन उन्हें कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा, लेकिन कुछ आवश्यकता से बाहर प्रदान किए गए अपवाद को छोड़कर। जानवरों का भी सम्मान होता है जिसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता है और उनके अधिकारों और उन्हें गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए और गैरकानूनी हमलों से बचाया जाना चाहिए।”

“हर प्रजाति को जीवन और सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन बस देश के कानून में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, जिसमें एक व्यक्ति के जीवन को उसके मानवीय आवश्यकता से वंचित करना शामिल है …………….. जहां तक ​​जानवरों का संबंध है, हमारे विचार में, “जीवन” का अर्थ मनुष्य के लिए केवल एक अस्तित्व या महत्वपूर्ण मूल्य से अधिक कुछ है, लेकिन यह कुछ आंतरिक मूल्य, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए है।”

ऊपरोक्त अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि पशु अधिकारों के संबंध में “जीवन” शब्द को व्यापक अर्थ देने के महत्व पर बल देते हुए, माननीय न्यायालय यह भी महसूस करता है कि कुछ अपवाद मानवीय आवश्यकता से उत्पन्न होते हैं। हालांकि ऐसे कई अपवादों के बारे में सामान्य ज्ञान और विवेक (प्रूडेंस) के किसी भी व्यक्ति द्वारा सोचा जा सकता है, हम खुद को वैधानिक रूप से प्रदान किए गए अपवादों तक ही सीमित रखेंगे। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स, एक्ट) (“पीसीए अधिनियम”) धारा 11 में वर्णित क्रूरता के कार्यों को अपवाद प्रदान करता है। 

ये अपवाद “आवश्यकता के सिद्धांत” से उत्पन्न होते हैं जैसे कि उपधारा (e) में दिया गया अपवाद जो किसी भी जानवर को मनुष्य के लिए भोजन के रूप में नष्ट करने की अनुमति देता है, जब तक कि यह अनावश्यक दर्द या पीड़ा से जुड़ा न हो। इसके अलावा, उप-धारा (d) इस अधिनियम के दंड प्रावधानों के संचालन (ऑपरेशन) को अध्याय IV में निर्धारित किए गए किसी भी मामले में छूट देता है जो अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जानवरों पर प्रयोग को नियंत्रित करता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि ये आवश्यकताएं आज की आवश्यकताएं हैं और यह सभी संभावनाओं में बहोत ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। जैसा कि ऊपर सहमति की कमी को उचित ठहराते हुए सिंगापुर की समुद्री-खाद्य पर निर्भरता का उदाहरण दिया गया था, यह उल्लेख करना उचित है कि दिसंबर 2020 में, सिंगापुर ने पूरी तरह से प्रयोगशाला में विकसित मांस की बिक्री के लिए नियामक (रेगुलेटरी) अनुमोदन दिया था। यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले दशकों में इस तरह के प्रयोगशाला में विकसित मांस पशु वध से प्राप्त मांस के उपयोग को पूरी तरह से बदल देगा। यहाँ बात यह है कि जानवरों की सहमति के बिना क्रूरता का ऐसा प्रयोग बंद करने के परिणामस्वरूप अंततः न केवल मनुष्यों की बेहतरी होती है, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र (इकोलॉजिकल सिस्टम) को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन इस तरह की सुरक्षा मूक और असहाय जानवर की कीमत पर विकृत कल्पनाओं को पूरा करने के लिए आधार नहीं बन सकती है। इस प्रकार, “आवश्यकता के सिद्धांत” का उपयोग एक काल्पनिक “विकृतता के सिद्धांत” को कायम रखने के लिए एक स्मोकस्क्रीन के रूप में नहीं किया जा सकता है। जानवरों की सहमति के बिना क्रूरता का ऐसा उपयोग जिसके परिणामस्वरूप अंततः न केवल मनुष्यों की बेहतरी होती है, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को कानून द्वारा संरक्षित किया जायेगा, लेकिन इस तरह की सुरक्षा मूक और असहाय जानवरों की कीमत पर विकृत कल्पनाओं को पूरा करने के लिए आधार नहीं बन सकती है। 

यहां जानवरों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकारों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन फॉर एनिमल हेल्थ (ओआईई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अपना स्थान पाते हैं, जिसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा पशु स्वास्थ्य और कल्याण में काम करने वाले संदर्भ संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत विश्व व्यापार संगठन के साथ-साथ ओआईई दोनों का भी सदस्य है। ओआईई के दिशानिर्देशों के तहत, जानवरों के लिए पांच प्रकार की स्वतंत्रता की पहचान की गई है, जैसे की व्यवहार के सामान्य पैटर्न को व्यक्त करने के लिए भूख, भय और संकट; शारीरिक और थर्मल असुविधा; दर्द, चोट और बीमारी; प्यास और कुपोषण से मुक्ति।

जहां तक ​​मनुष्यों और जानवरों के बीच शारीरिक संभोग या पशुता का संबंध है, यह जानवरों को भय, संकट, शारीरिक परेशानी, दर्द, चोट, बीमारियों तक पहुंचा सकता है और यह उनके व्यवहार के सामान्य पैटर्न से भी बाहर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज के मामले में भारत के संविधान के भाग III में निहित नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बराबरी जानवरों के लिए दिए गए पांच स्वतंत्रताओं से की है। 

सार्वजनिक नैतिकता

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कानून नैतिकता पर आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन सत्यापन योग्य और मात्रात्मक विज्ञान और तर्क के साथ सख्त अनुरूप होना चाहिए, इसलिए, पशुता को प्रतिबंधित करने और पशुता के अपराधियों को दंडित करने में सार्वजनिक नैतिकता की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

कानूनी इकाई के रूप में जानवरों की मान्यता

भारतीय कानून और विभिन्न विधियों के संदर्भ में जानवरों को पारंपरिक रूप से संपत्ति के रूप में पहचाना गया है। हालाँकि, इस प्रवृत्ति में एक ऐतिहासिक बदलाव पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा करनैल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिए गए एक फैसले से प्रभावित हुआ था। जिसमें यह माना गया था कि सभी एवियन और जलीय जानवरों को कानूनी इकाई / कानूनी व्यक्तियों की स्थिति से सम्मानित किया जाना आवश्यक है। यह एक देर से आया हुआ लेकिन स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय कानूनों ने जानवरों को इतने लंबे समय तक संपत्ति माना है, और कानूनी व्यक्ति जैसे की कंपनियों, निगमों (कॉर्पोरेशन), समितियों, ट्रेड यूनियनों, यहां तक ​​​​कि देवताओं और मूर्तियों को भी दर्जा जानवरों को यह मिलने से बहुत पहले दिया गया है। जानवरों के मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत तर्क दिया कि कैसे जानवरों और मनुष्यों के बीच संचार का कोई व्यवहार्य (फिजिएबल) रूप न होते हुए भी,  यहां एक कानूनी व्यक्ति की स्थिति का अर्थ अनिवार्य रूप से ऐसी संस्थाओं से है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके पास कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं जो एक बार प्रदान किए जाने के बाद, ऐसी संस्थाओं को मुकदमा करने या मुकदमा चलाने में सक्षम बनाते है।  

निष्कर्ष

प्रकृति के आदेश, सहमति, पशु अधिकार और स्वतंत्रता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, आवश्यकता के सिद्धांत आदि से संबंधित कानूनी स्थिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त विवरण के साथ पहले ही निपटाया जा चुका है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 आवश्यक और वैध दोनों है जहां तक ​​यह मनुष्यों और जानवरों के बीच यौन संभोग के कार्यों को प्रतिबंधित करने और दंडित करने से संबंधित है, यह अभी भी विधायिका, न्यायपालिका और समग्र रूप से समाज के लिए सभी प्रकार की यौन प्रगति को प्रतिबंधित करने के लिए और कड़े उपाय पेश करने के लिए है। जानवरों और न केवल शारीरिक संभोग जिसका अर्थ है धारा 377 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण के संदर्भ में प्रवेश। जिस तरह से हमारी चर्चा शुरू हुई इस उम्मीद में कि भविष्य में जानवरों के लिए और अधिक सुरक्षा होगी, कानून की परिभाषा को “कानून गति में तर्क है” बताते हुए मैं इस चर्चा को समाप्त करती हूं। जानवरों को संपत्ति के रूप में देखने से लेकर कानूनी संस्थाओं का दर्जा देने तक, भारत में जानवरों के संबंध में कानून प्रगति कर रहा है और सीमा से आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि आगे आवश्यक अधिकारों को भी मान्यता हुए आगे बढ़ेगा।

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