यह लेख लवासा कैंपस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रही छात्रा Samriddhi Tripathi ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने आईपीसी की धारा 120A और 120B के तहत परिभाषित आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी) के प्रावधानों और आपराधिक साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। इस लेख का अनुवाद Ashutosh द्वारा किया गया है।
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परिचय
आपराधिक साजिश को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 120A और 120B के तहत परिभाषित किया गया है। आईपीसी का अध्याय V-A एक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1913 के माध्यम से डाला गया था। आईपीसी उन अपराधों से संबंधित है जो मानव शरीर, संपत्ति, सार्वजनिक शांति, राज्यों आदि के खिलाफ हैं। आपराधिक कानून उन अपराधों से संबंधित है जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों की मदद से अपराध किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति अपराध करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी को हत्या करने के लिए भडकाता है, अर्थात किसी को उकसाता है तो वह इस कार्य के लिए सजा का भी हकदार होगा। यह लेख आपराधिक साजिश के इतिहास के बारे में बताएगा। कुछ संबंधित प्रावधानों और मामलों के साथ एक अधिनियम के लिए आवश्यक सामग्री एक साजिश है।
आपराधिक साजिश (धारा 120A आई पी सी)
भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अनुसार आपराधिक साजिश का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक अवैध कार्य करने के लिए किया गया समझौता है। किया गया कार्य मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। उदाहरण के लिए: राम का अजय से एक विशेष बिंदु पर मतभेद था। राम ने इसका बदला लेने की सोची तो उसने अपने दोस्त श्याम और मोहन से संपर्क किया। उन सभी ने मिलकर गंभीर चोट पहुंचाने की योजना बनाई। इस उदाहरण में गंभीर चोट पहुंचाने का समझौता उन्हें आपराधिक साजिश के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त होगा।
आपराधिक साजिश का इतिहास
आपराधिक साजिश पहले मौजूद नहीं थी। 1611 में साजिश की अवधारणा को पेश करते हुए अंग्रेजी अदालत ने पॉल्टरर्स केस नाम के एक मामले का फैसला किया।
तथ्य
1611 में वाल्टर्स द्वारा अन्य प्रतिवादियों के साथ कथित रूप से की गई रॉबरी के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। स्टोन ने एक दस्तावेज को प्रमाणित करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोगों को अदालत में बुलाया, जिसमें कहा गया था कि वह अपराध के समय लंदन में था। जूरी ने स्टोन को रिहा कर दिया। इसके बाद, स्टोन ने प्रतिष्ठा (रेप्यूटेशन) के नुकसान के लिए स्टार चैंबर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने स्टोन को अदालत के बाहर मामला सुलझाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अदालत द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई, प्रतिवादी ने स्टोन को आरोपी बनाया और उसने गवाहों को भी सूचित किया।
अदालत का फैसला
अदालत ने माना कि अगर प्रतिवादी के बीच साजिश का कोई सबूत है तो चाहे स्टोन पर झूठा आरोप लगाया गया हो या बरी कर दिया गया हो, उसे अपराध माना जाएगा।
मुल्काही बनाम आर (1868) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि दो या दो से अधिक के बीच का इरादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन गैरकानूनी कार्य करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक के बीच एक समझौता होना चाहिए। एक अवैध कार्य की तैयारी पहली बार में ही दंडनीय है।
आपराधिक साजिश का कृत्य होने के लिए सामग्री
राजीव कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 8 एससीसी 791 में आपराधिक साजिश के आवश्यक सामग्री नीचे दी गई है:
- दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए;
- जो समझौता बनाया गया है वह एक अवैध कार्य करने या अवैध तरीके से किए गए कार्य के संबंध में होना चाहिए।
इस प्रकार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध तरीके से एक अवैध कार्य करने के उद्देश्य से एक समझौता होना महत्वपूर्ण है, जिसे आपराधिक साजिश की अनिवार्य शर्त माना जाता है।
साइन क्वा नॉन का अर्थ है कि जो आवश्यक माना जाता है।
आपराधिक साजिश के संबंध में अन्य प्रावधान
आपराधिक साजिश के संबंध में आईपीसी में उल्लिखित अन्य प्रावधान –
- आईपीसी की धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण (एबेटमेंट)- दुष्प्रेरण का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है, सहायता करता है या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए मनाता है या किसी अपराध की साजिश में भाग लेता है तो वह उत्तरदायी होगा।
- एक कार्य जो धारा 121A आईपीसी के तहत सरकार के खिलाफ छेड़ने (वेज), प्रयास करने या युद्ध के लिए उकसाने की साजिश का अपराध है- इस धारा में उन सभी तरीकों को शामिल किया गया है जिसमें राज्य का नागरिक या एक विदेशी नागरिक राज्य की शांति को भंग करने की योजना बनाता है चाहे वह एक सक्रिय भागीदार हो या एक दुष्प्रेरक (अबेटर) (एक व्यक्ति जो एक अवैध कार्य करने के लिए उकसाता है)। इसे देशद्रोह (सेडिशन) के तहत नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें देश के प्रति घृणा या अरुचि (डिसअफेक्शन) दिखाना शामिल है।
- धारा 310, धारा 311, धारा 401 और धारा 402 आईपीसी के तहत अपराध करना।धारा 310 ठग से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आदतन (हैबिचुअली) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ रॉबरी या बच्चे की चोरी करने के उद्देश्य से हत्या करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। धारा 311 ठग की सजा से संबंधित है। इसमें शामिल व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
धारा 401 चोरों के एक गिरोह से संबंधित होने के लिए सजा से संबंधित है। धारा निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी, डकैती, रॉबरी या गिरोह के सहयोग से किसी भी अवैध कार्य के उद्देश्य से व्यक्तियों के गिरोह से जुड़ा है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माने के साथ उत्तरदायी ठहराया जायेगा।
धारा 402 डकैती करने के उद्देश्य से व्यक्तियों की सभा से संबंधित है। डकैती करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक जुड़े व्यक्ति को 7 साल के कारावास और जुर्माने के साथ उत्तरदायी ठहराया जायेगा।
धारा 120B आई पी सी: आपराधिक साजिश के लिए सजा
आपराधिक साजिश के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 120B को दो भागों में बांटा गया है,
- पहले भाग में किए गए अपराध के लिए मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा का उल्लेख किया गया है, यदि अपराध के लिए संहिता में किसी सजा का उल्लेख नहीं किया गया था तो ऐसे व्यक्ति को उसी तरह माना जाएगा जैसे व्यक्ति ने अपराध में सहायता की है या बढ़ावा दिया है।
- दूसरे भाग में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति साजिश में एक पक्ष था, तो उसे 6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि साजिश की गई और साजिश विफल हो जाती है तो व्यक्ति जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
यदि हम उपर्युक्त धारा 120B को देखें तो उक्त अपराधों की प्रकृति, गंभीरता और सजा के आधार पर इसका वर्गीकरण (क्लासीफाइड) किया गया है।
आपराधिक साजिश में अदालत का संज्ञान (कॉग्निजेंस)
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 196(1)(b) में अदालत द्वारा आपराधिक साजिश मे संज्ञान लेने के बारे में बताया गया है। अदालत केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना आपराधिक साजिश के संबंध में मामले का कोई संज्ञान नहीं ले सकती है।
साजिश का सबूत
प्रत्यक्ष सबूत (डायरेक्ट एविडेंस) की मदद से साजिश को साबित करना मुश्किल है। एक कहावत है: “दोषी साबित होने तक एक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है”। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, तो अपराध किए जाने का सबूत होना चाहिए। प्रत्यक्ष सबूत या परिस्थितिजन्य (सर्कमस्टेंशियल) सबूत का समर्थन लिया जाता है। साजिश की योजना एक निजी जगह पर बनाई जाती है, इसलिए साजिश के संबंध में कोई भी सबूत ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो ये बता दे कि साजिश रची गई है। साजिश की शुरुआत की तारीख, इसमें शामिल पक्षों आदि के संबंध में सबूत ढूंढना एक जटिल कार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 में साजिशकर्ताओं (कॉन्स्पिरेटर्स) की कार्रवाई के संबंध में भी उल्लेख किया गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10
यह धारा सबूत की स्वीकार्यता (एडमिसिबिलिटी) के संबंध मे बताती है। इसमें कहा गया है कि सभी साजिशकर्ताओं के सामान्य इरादे के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई, लिखी या की गई कोई भी बात। यह दूसरे साजिशकर्ता को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि एक व्यक्ति के खिलाफ एक साजिश साबित हो जाती है तो अदालत के संतुष्ट होने पर इसे दूसरे व्यक्ति के लिए सिद्ध माना जाएगा। बशर्ते ये आधार भी संतुष्ट हों –
- i) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए या यह मानने का कारण होना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने गलत कार्य करने की साजिश रची है।
- ii) किसी भी साजिशकर्ता द्वारा कही गई, लिखी या की गई कोई भी बात अन्य सभी के सामान्य इरादे के संबंध में थी और दूसरे के खिलाफ सबूत के रूप में मानी जाएगी।
आपराधिक साजिश का गंभीर विश्लेषण
आईपीसी का अध्याय V-A आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1913 द्वारा डाला गया था। धारा 120A और 120B को सम्मिलित करने का उद्देश्य आपराधिक कार्यों को कम करने और बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंचाने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में नियोजन (प्लानिंग) एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इसलिए यदि योजना बनाने वाले पहले चरण को रोका जा रहा है तो अंतिम परिणाम यानी आपराधिक कार्य पर अंकुश (कर्ब्ड) लगाया जाएगा। आईपीसी की धारा 43 में “अवैध” अवैध की परिभाषा का उल्लेख किया गया है जो एक अपराध है, एक ऐसा कार्य जिसे कानून द्वारा निषिद्ध (फॉरबिडेन) कहा जाता है। एक व्यक्ति को आपराधिक साजिश के अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए उसे यह स्थापित करना चाहिए कि पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता व्यक्त (एक्सप्रेस) या निहित (इंप्लाइड) रूप में हो सकता है क्योंकि समझौता एक महत्वपूर्ण तत्व है। आपराधिक साजिश यह नहीं आरोपित करती है कि सबूत सभी पक्षों के पक्ष में होना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति यह स्थापित करता है कि समझौता या तो समान इरादे से या अपराधिक नियत से एक कार्य पर रजामंद हो तो इस प्रावधान के तहत दूसरा साजिशकर्ता अपने आप अपराधिक साजिश के लिए ज़िम्मेदार होगा। शामिल होने का समय चाहे जो भी हो, साजिशकर्ता सजा के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि वह कार्य के पूरा होने से पहले शामिल हो गया हो।
आपराधिक साजिश के संबंध में मामले
टोपंडा बनाम बॉम्बे राज्य (1956)
मामले के तथ्य
इस मामले में बॉम्बे के चार लोग थे जो जून 1950 और नवंबर 1950 के बीच एक अवैध कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। इसमें कई अवैध कार्य शामिल थे। उन्होंने जाली बिल की जानकारी को एक मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत किया था। फिर जबरदस्ती ने बॉम्बे के डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स को जे शोभराज एंड कंपनी के नाम से यूके से 1,98,960 रुपये की साइकिल आयात (इंपोर्ट) करने के लिए, स्विट्जरलैंड से 3,45,325 रुपये की घड़ियों के आयात के लिए, 12,11,829 रुपये मूल्य के कृत्रिम रेशम (आर्टिफिशियल सिल्क) के टुकड़े के सामान के आयात के लिए एक आयात लाइसेंस जारी करने के लिए प्रेरित किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 471, 465, 34, 420, 120B के तहत आरोप लगाए गए थे।
निर्णय
निचली अदालत ने साजिश में शामिल सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला दिया। अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 120B के अपराध सहित किए गए सभी अपराधों का दोषी बताते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल एक व्यक्ति को आपराधिक साजिश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह स्वयं के साथ साजिश करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, यदि अन्य सह-साजिशकर्ता बरी कर दिए जाते हैं, तो केवल आरोपी को साजिश के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह किसी तीसरे व्यक्ति से साजिश कर रहा था।
प्रवीण बनाम हरियाणा राज्य (2020)
मामले के तथ्य
पुलिस को 14 मार्च, 2009 को चार आरोपियों नदीम, नौशाद, रवि और सुनील को जयपुर सेंट्रल जेल से भिवानी के सीजेएम न्यायालय तक ले जाने की ड्यूटी दी गई थी। ट्रेन रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से भिवानी के लिए 4:30 बजे थी। जैसे ही ट्रेन नंगल पठानी स्टेशन पहुंची, चार आरोपी पुलिस हिरासत में से आरोपियों को छुड़ाने के मकसद से ट्रेन में सवार हो गए। इसलिए उन्हें बचाने के चक्कर में उन्होंने पुलिस को टक्कर मार दी और पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी और सरकारी कार्बाइन छीनने की कोशिश की थी। बताया गया कि एक आरोपी ने हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गोली चला दी। पुलिस ने प्रक्रिया के दौरान काबू पाने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक रहा था और इसलिए वह भागने में विफल रहा, जबकि अन्य तीन भागने में सफल रहे। एक आरोपी की मदद से अन्य हमलावरों के नाम और ब्योरे का खुलासा किया जा रहा था। जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 225,332, 353, 392, 307, 302, 120B और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की धारा 25, 54 के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा चलाया गया।
निर्णय
दिनांक 07.12.2021 को प्रवीण बनाम हरियाणा राज्य के मामले की आपराधिक अपील संख्या 1571, 2020। यह आईपीसी की धारा 120B के तहत किए गए अपराध के संबंध में था। अदालत ने फैसला सुनाए जाने से पहले कुछ तर्क दिए कि जब यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि एक अवैध कार्य करने के उद्देश्य से साजिशकर्ताओं के बीच आपसी सहमति थी तो किसी व्यक्ति को धारा 120B के तहत दोषी ठहराना सही नहीं होगा। यह धारा 120B का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक गैरकानूनी कार्य करने के संबंध में पक्षों के बीच एक समझौता होना चाहिए। प्रत्यक्ष सबूत द्वारा एक साजिश को स्थापित करना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी अवैध कार्य को करने के उद्देश्य से साजिशकर्ताओं के बीच उनकी मंशा को दर्शाने वाले किसी भी सबूत का अभाव है, तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिलेख (रिकॉर्ड्स) में दिए गए साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने के बाद यह माना कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) आरोपित अपराध में आरोपी की साजिश के आरोप के संबंध में मामले को साबित करने में विफल रहा। सह-आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान (कन्फेशनल स्टेटमेंट) के अलावा कोई पुष्ट सबूत (कॉरोबोरेटिव एविडेंस) नहीं था और दोषसिद्धि को रोकना और अपीलकर्ता पर सजा देना सही नहीं होगा। निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता को इस आधार पर दोषी ठहराने के लिए यह निष्कर्ष दिया गया कि वह इस मामले में साजिशकर्ता था, गलत है और इसे अवैध बताया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी सबूत पर विचार करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं और गलती से दोषसिद्धि की पुष्टि की है और अपीलकर्ता को सजा सुनाई है।
केहर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988)
मामले के तथ्य
इस मामले को इंदिरा गांधी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जून 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी (प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए) द्वारा खालिस्तानी चरमपंथियों (एक्सट्रेमिस्ट) को हटाने के लिए “ऑपरेशन ब्लूस्टार” नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। वे भारत के वर्तमान उत्तर-पश्चिमी गणराज्य (रिपब्लिक) के भीतर सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे। कई सिख उग्रवादियों (मिलिटेंट्स) ने स्वर्ण मंदिर की शरण ली और एक साजिश की योजना बनाने के लिए अपने हथियारों के साथ वहां छिप गए। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सशस्त्र बलों को आदेश दिया कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए और भारत के खिलाफ साजिश करने वाले सभी आतंकवादियों को हटा दिया जाए। कार्रवाई के समय, हिंसा भड़क उठी और पवित्र संरचना अकाल तख्त (अकाल तख़्त का शाब्दिक अर्थ: काल से रहत परमात्मा का सिंहासन) सिखों के पांच तख़्तों में से एक है।) क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के संबंध में सिख समुदाय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति गुस्सा दिखाया। कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी का आयरिश टीवी से साक्षात्कार (इंटरव्यू) हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9 बजे,नई दिल्ली मे इंदिरा गांधी का आयरिश टीवी के साथ एक साक्षात्कार था, जहां उनके साथ उनके आवास से हेड कांस्टेबल नारायण सिंह, रामेश्वर दयाल, सहायक उप-निरीक्षक नाथूराम, परिचारक और विशेष सहायक नाम के कर्मचारी थे।
बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को साक्षात्कार के कार्यक्रम के संबंध में पहले से जानकारी थी। केहर सिंह बेअंत सिंह के चाचा थे, उन्होंने ही ऑपरेशन ब्लूस्टार से बदला लेने के लिए बेअंत को इंदिरा गांधी को मारने के लिए उकसाया था। इसलिए, योजना तैयार की गई और उन्होंने साक्षात्कार के उसी दिन उसके आवास पर उसे मारने का फैसला किया। इस संबंध में बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इस तरह से योजना बनाई कि यदि श्रीमती इंदिरा टीएमसी गेट और टीएमसी बूथ से गुजरती हैं, तो वे अपनी बंदूकें और आग के साथ तैयार रहेंगे। बेअंत सिंह ने अपनी भरी हुई बंदूक से 5 राउंड फायर किए और सतवंत सिंह ने अपनी बंदूक से 25 राउंड फायर किए, जिससे इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गईं, और तुरंत उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली ले जाया गया। उपरोक्त अपराधियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को इंडो तिब्बती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गोली मार दी गई जहां बेअंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और सतवंत सिंह घायल हो गया। सभी साजिशकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था क्योंकि बेअंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी, और आरोप सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलबीर सिंह के खिलाफ थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B, 109, 34, 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27, 54, 59 के तहत दंडित किया गया।
निर्णय
यह माना गया कि यह आरोपी द्वारा एक आपराधिक साजिश थी जिसके परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। प्रत्यक्ष गवाहों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा सहयोग किया जा रहा था जिसे साक्ष्य माना गया था, जिसने सतवंत सिंह की अपील को खारिज कर दिया था। निचली अदालत और उच्च न्यायालय में पेश किए गए सबूत सतवंत सिंह और केहर सिंह के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त थे।
राम नारायण पोपली बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2003)
मामले के तथ्य
मामले के तथ्य जनवरी 1991 – मई 1991 के महीने के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में हैं। 43, 93, 65,000/- रुपये के पांच लेनदेन हुए। यह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) की प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के संबंध में था। इसमें दो चरण शामिल थे। हर्षद मेहता A-5 राशि का प्राप्तकर्ता (पेई) या रिसिपिएंट है। कुछ शर्तें थीं क्योंकि भुगतान और प्राप्ति (रिसिप्ट) के लिए अवधि, ब्याज की दर (रेट ऑफ इंटरेस्ट) तय की गई थी। राशि प्राप्त करने से पहले लेनदेन में मारुति उद्योग लिमिटेड ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इकाइयों (यूनिट्स) को सुरक्षा के रूप में दिया और दूसरे, तीसरे और चौथे लेनदेन के लिए यूको बैंक ने बैंक रसीदें जारी की थीं।
मारुति उद्योग लिमिटेड के मुनिमो (अकाउंट्स) ने खाते के विवरण का लेखा-जोखा किया और आंतरिक (इंटरनल) या बाहरी लेखा परीक्षकों (ऑडिटर्स) द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। A-5 द्वारा ऋण के रूप में लाभ के अलावा कोई लाभ नहीं देखा जा रहा था। A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 और अभियोजन गवाह (प्रॉसिक्यूशन विटनेस) (पीडब्लू) 23 बॉम्बे और नई दिल्ली में आपराधिक साजिश में शामिल थे। साजिश का उद्देश्य मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिशेष धन (सरप्लस फंड) को केनरा बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में A-5 के खाते में स्थानांतरित (ट्रांसफर) करना था। वे दस्तावेजों को जाली (फोर्ज) बनाने और आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) करने की कोशिश कर रहे थे। यह राशि बेईमानी से 38,97,20,000 रुपये विनियोजित (अप्रोप्रिएट)की गई थी।
उन्हें आईपीसी की धारा 120(B), 409, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अधिनियम, 1988 की धारा 13(ix c) 13(2) के तहत दंडित किया गया था। विशेष न्यायालय के तहत गठित बॉम्बे का विशेष न्यायालय जिसे प्रतिभूति अधिनियम (सिक्योरिटीज एक्ट), 1992 में लेनदेन से संबंधित अपराधों के परीक्षण के संबंध में बनाया गया था।
निर्णय
माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी गैर कानूनी कार्य के संबंध में या गैर कानूनी तरीके से समझौते का सबूत है तो उसे आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया जाएगा।
आर बनाम चार्स्टनी (1991)
मामले के तथ्य
इस मामले में, पति अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ क्लस A ड्रग्स की आपूर्ति (सप्लाई) में अवैध कार्य का हिस्सा था। प्रतिवादी (पत्नी) को अन्य सह-साजिशकर्ताओं के बारे में पूर्व जानकारी नहीं होने के कारण अपने पति के साथ इस कार्य में शामिल हो गई। इसलिए, उसे परीक्षण न्यायधीस (ट्रायल जज) द्वारा क्लास A ड्रग्स की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह कार्य को करने के लिए केवल अपने पति के साथ सहमत थी और परीक्षण न्यायधीस के फैसले को चुनौती दी थी।
फेसला
लेफ्टिनेंट जनरल ग्लाइडवेलने ने आपराधिक कानून अधीनियम 1977 की धारा 2(2)(a) पर भरोसा करते हुए कहा कि इस आधार पर कोई सुरक्षा नहीं होगी कि वह अन्य साजिशकर्ताओं के अस्तित्व (एक्सिस्टेंस) से अनजान थी। इसमें की गई अपील को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने जो निर्णय दिया वह यह था कि प्रावधान पत्नी को किसी भी दायित्व से बचने का कोई विकल्प नहीं बताता है, यह कहकर कि वह साजिश के समान कार्य में शामिल अन्य व्यक्तियों के पूर्व ज्ञान के बाद भी अपने पति या पत्नी से सहमत था। और अगर पत्नी साजिश में शामिल सह-साजिशकर्ताओं से अनजान थी, तो उसे धारा 2(2)(a) के तहत सुरक्षा मिल सकती थी।
उकसाने और आपराधिक साजिश के बीच अंतर
आधार | दुष्प्रेरण (धारा 107) | आपराधिक साजिश (धारा 120-A) |
शामिल व्यक्तियों की संख्या | एक व्यक्ति दूसरे को अवैध कार्य करने के लिए भडकाता है या उकसाता है। | दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समझौते में प्रवेश करते हैं। |
अपराध का प्रकार | गैर मौलिक अपराध। | सारगर्भित (सब्सटेंटिव) अपराध। |
उत्तरदायी बनाने के लिए अधिनियम की प्रकृति | व्यक्ति ने सहायता की होगी, दूसरे को उकसाया होगा। | कार्रवाई के बावजूद, यदि व्यक्ति अन्य साजिशकर्ता के साथ एक समझौते में था, तो वह उत्तरदायी होगा। |
शामिल पक्ष | अपहरणकर्ता और प्रधान अपराधी। | साजिशकर्ता |
सजा की प्रकृति | दुष्प्रेरक को मुख्य अपराधी के समान दंड नहीं दिया जाएगा। | सभी साजिशकर्ताओं को समान सजा दी जाएगी। |
भारतीय दंड संहिता की धारा 34, धारा 120B, धारा 149 के बीच अंतर
अंतर का आधार | आम मंशा को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य (धारा 34) आपराधिक साजिश की सजा (धारा 34) | आपराधिक साजिश की सजा (धारा 120B) | गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य एक सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी है (धारा 149) |
धारा की आवश्यक सामग्री | पक्षों के किया गया कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। | साजिशकर्ताओं के बीच एक गैरकानूनी कार्य करने के उद्देश्य से एक समझौता होना चाहिए। | अपराध गैर-कानूनी सभा के सदस्य द्वारा किया गया होगा और यह सभा का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। |
शामिल व्यक्तियों की संख्या | कम से कम 2 व्यक्ति समान इरादे वाले होने चाहिए। | गैर-कानूनी कार्य करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों के पास एक समझौता होना चाहिए। | सामान्य उद्देश्य वाले कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। |
कार्य की तैयारी | गैरकानूनी कार्य पूर्व नियोजित होना चाहिए। | यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी कार्य के लिए पूर्व-योजना या केवल समझौता ही पर्याप्त हो। | यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कार्रवाई पूर्व नियोजित हो |
एक कार्य को करना | एक अवैध कार्य करना एक अपराध है। | साजिशकर्ता को उत्तरदायी बनाने के लिए आयोग आवश्यक नहीं है। अवैध कार्य करने के लिए केवल सहमति ही पर्याप्त है। | गैर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। |
निष्कर्ष
सबूतों के कारण आपराधिक साजिश को स्थापित करना मुश्किल है। साजिश को प्रत्यक्ष साक्ष्य या पर्याप्त साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। समझौता एक साजिश में प्रमुख भूमिका निभाता है यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य करने का इरादा रखने वाला समझौता होता है। तो साजिश में मुख्य रूप से अवैध कार्य के अंतिम परिणाम को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और कार्रवाई तैयार करना शामिल है। इसलिए, गुप्त रूप से होने के रूप में साजिश का पता लगाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर साजिशकर्ता पकड़े जाते हैं तो अपराधों में कमी आएगी। जघन्य (हिनियस) अपराध पूर्व योजना के साथ और कई व्यक्तियों के साथ मिलकर किए जाते हैं क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए जघन्य अपराध करना मुश्किल होता है।
संदर्भ