इस लेख में, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे के Neel Basant हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली (रेस्टीट्यूशन ) पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Nisha द्वारा किया गया है।
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सार
“हम संयोग से शादी नहीं बनाते हैं, बल्कि विवाह समारोह की शिष्ट भाषा में, हम ‘विवाह की पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं।”
विवाह और परिवार भारतीय समाज के दो मजबूत स्तंभ हैं। इन दोनों शब्दों को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। हमारे देश में विवाह एक धार्मिक संस्था है जो हमारे समाज और हमारे देश के बड़े ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विवाह परिवार बनाता है और इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि परिवार विवाह का एक उपसमुच्चय (सबसेट) है। हम एक ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जहां जीवन बहुत तेज है और इस प्रकार यह कई झगड़ों में परिणत होता है। इन सब बातों का नतीजा है कि शादीशुदा जोड़ों के बीच तालमेल की कमी हो गई है। बर्गेस और लॉक द्वारा किया गया एक निम्नलिखित दिलचस्प अवलोकन है।
“परिवार व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो विवाह के बंधनों से जुड़े व्यक्तियों के संबंधों से एकजुट होता है, अपनी-अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक-दूसरे के साथ बातचीत और संवाद करता है।”
पिछले एक दशक के दौरान यह भी देखा गया है कि वैवाहिक विवाद की दर लगातार बढ़ रही है। पहले के समय में वैवाहिक विवादों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ, विचारों की एक नई धारा चली है जहां वैवाहिक विवाद को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से इस विषय का अध्ययन और विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है।दांपत्य अधिकारों की बहाली का अर्थ है दोनों पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करना। मुख्य उद्देश्य शादी को पूरा करना और एक दूसरे के समाज और आराम के साथ मिलना है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका दायर की जाती है ताकि अदालत मामले को तय करने के लिए पार्टियों के बीच हस्तक्षेप करे और विवाह संघ को बनाए रखने के लिए बहाली की डिक्री प्रदान करे।
वैवाहिक अधिकारों की बहाली विवाह के किसी भी पक्ष के लिए उपलब्ध एक राहत या उपाय है, जिसे दूसरे पति या पत्नी ने परित्याग का कोई उचित और उचित आधार बताए बिना छोड़ दिया है।
यह लेख 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदुओं के लिए उपलब्ध एक वैवाहिक उपाय, वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का एक प्रयास है । लेखक वैवाहिक अधिकारों के मुद्दे से संबंधित सर्वोच्च न्यायलय द्वारा तय किए गए मामलों का भी विश्लेषण करेंगे। लेखक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी) की सीमा पर चर्चा करके उसी पर प्रकाश डालेगा।
परिचय
संस्था के रूप में विवाह दो व्यक्तियों के बीच संबंध को जन्म देता है: पति और पत्नी, जो आगे और अधिक संबंधों को जन्म देते है। यह संबंध विभिन्न प्रकार के अधिकारों और दायित्वों को भी जन्म देता है। ये अधिकार और दायित्व संचयी रूप से वैवाहिक अधिकार’ का गठन करते हैं और इन्हें वैवाहिक मिलन का सार कहा जा सकता है। शब्द वैवाहिक अधिकार’ का शाब्दिक अर्थ है ‘ एक साथ रहने का अधिकार।’
यह एक सामान्य स्वीकृत मानदंड है कि प्रत्येक पति या पत्नी को कठिन समय में दूसरे के समर्थन के रूप में कार्य करना चाहिए, साथी को आराम और प्यार करने के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर कोई साथी बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के दूसरे को छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली एकमात्र वैवाहिक उपाय उपलब्ध है।
धारा 9 – हिंदू विवाह अधिनियम 1955
वैवाहिक अधिकारों की बहाली, ” जब पति या पत्नी में से कोई भी उचित कारण के बिना, दूसरे के समाज से अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है और अदालत, इस तरह की याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर और कोई कानूनी आधार नहीं है कि आवेदन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तदनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकती है।
जब एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूर रहने का दोषी है और यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली का मुकदमा सफल हो जाता है तो जोड़े को एक साथ रहने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि धारा 9 विवाह को बचाने की धारा है। यह उपाय पहले इंग्लैंड में लागू किया गया था और बाद में भारत में प्रिवी काउंसिल द्वारा पहली बार मुंशी बजलूर बनाम शमसूनैसा बेगम के मामले में लागू किया गया था। हालाँकि, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के इस वैवाहिक उपाय को इंग्लैंड में 1970 में वापस ले लिया गया था।
धारा 9 के लिए पूरी की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं
- पति-पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए।
- जब पति या पत्नी में से कोई भी उचित कारण के बिना, दूसरे के समाज से वापस ले लिया गया है,
- पीड़ित पक्ष को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन करना चाहिए
इस धारा के तहत, ‘समाज’ शब्द का अर्थ सहवास और साहचर्य से है, जिसकी अपेक्षा एक व्यक्ति विवाह में करता है। शब्द ‘समाज से वापसी’ का अर्थ है ‘एक वैवाहिक संबंध से वापसी’।
धारा 9 की संवैधानिक वैधता
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विवाद उत्पन्न होता है कि क्या वैवाहिक अधिकारों की बहाली स्पष्ट रूप से पत्नी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अपने फैसले में निजता के अधिकार को “व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक” माना है। गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में फिर से अदालत को खड़क सिंह के मामले में उठाए गए मुद्दे का सामना करना पड़ा। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निजता का अधिकार-अन्य अधिकारों के बीच स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। श्रीमती मंजुला ज़वेरीलाल बनाम ज़वेरीलाल विट्ठल दास, 1973 में, न्यायालय ने कहा कि जब पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करता है और यह साबित करता है कि बचाव पक्ष पीड़ित पक्ष के समाज से हट गया है तो बचाव पक्ष यह साबित करे कि उनके जीवनसाथी को छोड़ने का एक उचित कारण था।
न्यायिक दृष्टिकोण
टी. सरिता वेंगता सुब्बैया बनाम राज्य में,अदालत ने फैसला सुनाया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 असंवैधानिक के रूप में वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है क्योंकि यह डिक्री पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करके उसकी गोपनीयता को स्पष्ट रूप से छीन लेती है। पति उसकी मर्जी के खिलाफ हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह में, न्यायपालिका फिर से अपने मूल दृष्टिकोण पर वापस चली गई और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को पूरी तरह से वैध मानती है। इस मामले के अनुपात को अदालत ने सरोज रानी बनाम एसके चड्ढा में बरकरार रखा था।
दांपत्य अधिकारों की बहाली का उल्लंघन
- संगठन की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 19(1)(c)
- भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी – 19(1)(e)
- किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता – 19(1)(g)
संघ की स्वतंत्रता का उल्लंघन
हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी के साथ संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के वैवाहिक उपाय से स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है क्योंकि पत्नी को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पति के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। हुहराम बनाम मिश्री बाई में, अदालत ने पत्नी की इच्छा के विरुद्ध बहाली पारित की। इस मामले में हालांकि पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी अदालत ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया। आत्मा राम बनाम नरबदा देव में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।
निवास करने और कोई पेशा करने की स्वतंत्रता का उंल्लघन
हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पूरी स्वतंत्रता है कि कौन सा पेशा चुनना है। कई बार वैवाहिक अधिकारों की बहाली के तहत एक व्यक्ति को बिना किसी सामान्य इच्छा या रुचि के साथी के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और इस प्रकार, स्वतंत्र रूप से निवास करने और पसंद के किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन प्रतीत होता है। अतीत में कई बार अदालतों ने एक उपाय देने की कोशिश की है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरविंदर कौर बनाम राज्य के मामले में कहा था कि, ” संवैधानिक कानून को घर में पेश करना सबसे अनुचित है, यह चीन की दुकान में बिल पेश करने जैसा है”
सुधार के लिए सुझाव
वैवाहिक अधिकारों की बहाली एक अत्यधिक विवादास्पद विषय है। कुछ लोगों को लगता है कि यह विवाह को बनाए रखने के लिए है, जबकि कुछ का कहना है कि दूसरे पक्ष को पीड़ित पक्ष के साथ रहने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वे बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, हमेशा कुछ बदलाव करके सुधार की गुंजाइश होती है। कठोर वैवाहिक अधिकारों के स्थान पर सुलह की अवधारणा को आजमाया जा सकता है। बहाली का विचार बहुत कठोर और बर्बर है, क्योंकि यह किसी भी पक्ष को समझौता करने के लिए मजबूर करता है। जबकि दूसरी ओर सुलह का लहजा बहुत ही सौम्य और अनुरोध करने वाला है। बहाली के साथ समस्या यह है कि दोनों पक्षों को अनिच्छा से एक साथ रहने के लिए मजबूर करने के बाद इस बात की बहुत संभावना है कि स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अगर उपाय सुलह है तो यह किसी भी पक्ष के लिए आक्रामक नहीं हो सकता है और गलतफहमी को भी ख़त्म कर देगा।इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यायालय का कार्य विवादों को सुलझाना है सुलह नहीं। क्या किया जा सकता है एक अलग समिति गठित की जानी चाहिए और इस विशेष रूप से गठित समिति का एकमात्र कार्य वैवाहिक विवादों को प्रशासन और हल करना होगा। सुलह का विचार भी बहुत प्रभावी है क्योंकि यह तेज़, प्रभावी और व्यावहारिक है।
निष्कर्ष
“एक घोड़े को पानी के तालाब में लाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”
उपर्युक्त कहावत बहुत प्रसिद्ध है और बहाली की अवधारणा वैवाहिक अधिकारों के सिद्धांत के समान प्रतीत होती है। जब एक इंसान भावनात्मक रूप से दूसरे से अलग हो जाता है तो उन्हें एक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार वैवाहिक अधिकारों की बहाली एक ऐसा वैवाहिक उपाय है, जो व्यक्ति को विवाह को बचाने के लिए बाध्य तो करेगा लेकिन यह उसके प्रभाव की गारंटी नहीं दे सकता। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह प्राकृतिक कानून सिद्धांत की अवधारणा के खिलाफ है।
सन्दर्भ
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