राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त उड़ीसा (1981)

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यह लेख Meenakshi Kalra द्वारा लिखा गया है। इसका उद्देश्य राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट) आयुक्त, उड़ीसा (1981) के निर्णय का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना है। यह लेख निजी बंदोबस्ती और सार्वजनिक बंदोबस्ती के बीच के अंतरों पर प्रकाश डालता है और विस्तार से बताता है। यह निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उड़ीसा हिन्दू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1939 के दायरे को स्पष्ट करता है, तथा इस बात पर प्रकाश डालता है कि सार्वजनिक बंदोबस्ती की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है। यह विश्लेषण पक्षों द्वारा की गई दलीलों, न्यायालय की टिप्पणियों और तर्कों से संबंधित है, जिसमें संदर्भित कानूनी मिसालें और प्रावधान भी शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

धार्मिक बंदोबस्ती ने बहुत लंबे समय से हिंदू समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संरक्षित करने के साधन के रूप में कार्य किया है। प्राचीन काल में मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थान न केवल पूजा स्थल के रूप में कार्य करते थे, बल्कि शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान थे। मंदिरों को हमेशा से पवित्र और धार्मिक स्थान माना जाता रहा है, जहां देवता निवास करते हैं और समाज द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इन मंदिरों का उचित प्रबंधन और विनियमन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका लाखों लोगों की धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं पर प्रभाव पड़ता है। 

समय के साथ धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित कानूनों में कई बदलाव हुए हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान, बंदोबस्ती की निगरानी और उनके प्रबंधन की देखरेख के लिए कानून और नियम बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद, राज्यों ने धार्मिक बंदोबस्ती के विनियमन के लिए अपने स्वयं के राज्य कानून बनाए, इसका एक उदाहरण है, उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1939 (जिसे आगे ओएचआरई अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। 

ओएचआरई अधिनियम, 1939 को निरस्त कर दिया गया और फिर इसे उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 के रूप में पुनः अधिनियमित किया गया, जिसमें कई संशोधन और परिवर्धन (एडिशंस) किए गए। ओएचआरई अधिनियम का उद्देश्य उस समय उड़ीसा में मौजूद हिंदू धार्मिक बंदोबस्तों की जांच और प्रबंधन करना था। 

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) के वर्तमान मामले में दिए गए निर्णय में बंदोबस्ती की प्रकृति पर विचार किया गया, जहां पाणि परिवार द्वारा भगवान राधाकांत देब के लिए मंदिर का निर्माण किया गया था, तथा यह निर्धारित किया गया कि क्या यह ओएचआरई अधिनियम के तहत सार्वजनिक बंदोबस्ती थी या निजी बंदोबस्ती थी। 

सार्वजनिक और निजी बंदोबस्ती के बीच अंतर निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ओएचआरई अधिनियम के तहत राज्य के हस्तक्षेप की सीमा को स्पष्ट करने में मदद मिलती है, क्योंकि उड़ीसा में सभी हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती इसके दायरे में आते हैं। राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) ने इस तरह के भेद को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला और यह सुनिश्चित किया कि निजी बंदोबस्ती की स्वायत्तता ऐसे बंदोबस्ती के संस्थापकों द्वारा बरकरार रखी जाए। 

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला ओएचआरई अधिनियम के दायरे और प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के इर्द-गिर्द घूमता है और इसे पाणि परिवार द्वारा अपने बंदोबस्ती और मंदिर की प्रकृति पर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था, क्योंकि वे उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट थे। 

ओएचआरई अधिनियम वह कानून था जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने उड़ीसा राज्य में हिंदू मंदिरों और बंदोबस्तों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए लागू किया था। यह विधेयक ऐसे समय में लागू किया गया था जब भारत में धार्मिक संस्थाओं के कुप्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ रही थी। कई मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं ने सदियों से काफी धन और संपत्ति एकत्र की है, लेकिन इस धन और संपत्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के बारे में बार-बार दावे किए जाते रहे हैं। यह अधिनियम वित्तीय प्रबंधन, संपत्ति प्रशासन, तथा इन बंदोबस्तियो से प्राप्त लाभों (जैसे धन) के उपयोग की निगरानी के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य इन बंदोबस्तियो के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करके तथा यह सुनिश्चित करके इन मुद्दों का समाधान करना था कि इन प्रतिष्ठानों (एस्टेब्लिशमेंट) का उपयोग उनके इच्छित धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाए। इस अधिनियम ने धार्मिक संस्थाओं के न्यासियों (ट्रस्टी) या प्रबंधकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने का भी प्रयास किया तथा ऐसी संस्थाओं के संबंध में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी सूचीबद्ध किया। 

ओआरएचई अधिनियम, 1939 में कई खामियां और अस्पष्टताएं थीं, जिनके कारण हिंदू धार्मिक संस्थाओं और उनकी बंदोबस्ती पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना मुश्किल हो गया था। अत: इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और 1951 में पुनः अधिनियमित किया गया था। 

ओएचआरई अधिनियम, 1951 का उद्देश्य इन संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और अधिक विस्तृत प्रावधान प्रदान करना था। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा मंदिर की परिसंपत्तियों के कुप्रबंधन या दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान स्थापित किये गये। इसके अलावा, सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य और धार्मिक बंदोबस्ती का चरित्र 1939 के बाद से विकसित हुआ है। ओआरएचई अधिनियम, 1951 का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद हुए इन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करना तथा एक ऐसा कानूनी ढांचा प्रदान करना था जो वर्तमान संदर्भ के लिए अधिक उपयुक्त हो। 

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) का मामला धार्मिक बंदोबस्ती के वर्गीकरण और प्रबंधन पर प्रभाव डालना जारी रखता है, जो देश में धार्मिक स्वायत्तता और राज्य विनियमन के बीच संतुलन को प्रभावित करता है। 

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा

पक्ष

याचिकाकर्ता

राधाकांत देब एवं अन्य

प्रतिवादी

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा

मामले का प्रकार

सिविल अपील

न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

न्यायपीठ

न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजलाली, न्यायमूर्ति ए वरदराजन, न्यायमूर्ति अमरेंद्र नाथ सेन

निर्णय के लेखक

माननीय न्यायमूर्ति सैयद मुर्तज़ा फ़ज़लाली

शामिल प्रावधान और क़ानून

फैसले की तारीख

13 फरवरी, 1981 

समतुल्य उद्धरण

1981 एआईआर 798

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) के तथ्य

  1. अपीलकर्ताओं द्वारा ओएचआरई अधिनियम की धारा 62(2) के तहत एक वाद दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा द्वारा 4 अगस्त 1950 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
  2. उपरोक्त आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता के देवता राधाकांत देब के मंदिर को सार्वजनिक मंदिर और न्यास (ट्रस्ट) के रूप में नामित किया गया था। यह भी कहा गया कि यह बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति की है। इसलिए, मंदिर ओएचआरई अधिनियम के दायरे में आता है और इसके प्रावधानों के अधीन होगा। 
  3. अधीनस्थ न्यायालय का विचार था कि मंदिर में विराजमान देवता पाणि परिवार के देवता थे तथा यह बंदोबस्ती निजी प्रकृति का था। इसलिए, इसे ओएचआरई अधिनियम के दायरे में नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश ने हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा द्वारा बंदोबस्ती के प्रबंधन के लिए पारित आदेश को रद्द कर दिया। 
  4. इसके बाद प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को पलट दिया और खंडपीठ ने माना कि मंदिर और देवता ओएचआरई अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसका अर्थ यह था कि प्रतिवादी को उक्त बंदोबस्ती के प्रबंधन के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार था। 
  5. सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 31 जुलाई, 1969 को मूल डिक्री संख्या 78/58 से अपील के संबंध में दिए गए निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई है। यह अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत अपीलकर्ताओं को दिए गए प्रमाण पत्र के माध्यम से लाई गई थी। 

उठाए गए मुद्दे 

  1. क्या अपीलकर्ताओं द्वारा बनाया गया मंदिर सार्वजनिक बंदोबस्ती के रूप में ओएचआरई अधिनियम के दायरे में आएगा या नहीं?

इस मामले में शामिल कानून/अवधारणाएँ

निजी और सार्वजनिक बंदोबस्ती

सार्वजनिक बंदोबस्ती आम जनता के लाभ के लिए स्थापित की जाती है। जबकि, निजी बंदोबस्ती किसी विशिष्ट समूह या व्यक्ति के लिए स्थापित की जाती है। इसके अलावा, यदि बंदोबस्ती का प्रबंधन और नियंत्रण किसी परिवार के सदस्यों या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखा जाता है, तो यह एक निजी बंदोबस्ती है, लेकिन यदि इसमें जनता की भी भागीदारी है, तो इसे सार्वजनिक बंदोबस्ती माना जाएगा। 

यदि ऐसी बंदोबस्ती से कोई मंदिर बनाया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे मंदिर में स्थापित देवता पारिवारिक देवता हैं या अन्य देवता हैं। यदि जनता को देवता की पूजा करने का अधिकार दिया जाता है और देवता केवल पारिवारिक देवता नहीं है, तो इसे सार्वजनिक बंदोबस्ती माना जा सकता है। हालाँकि, यदि देवता केवल पारिवारिक देवता है, तो यह निजी बंदोबस्ती का संकेत हो सकता है। 

भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 133

इस अनुच्छेद के तहत, किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि किसी  सिविल मामले में, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A (सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र) के तहत कहता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिस पर निर्णय किए जाने की आवश्यकता है और यदि उच्च न्यायालय की राय है कि कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने की आवश्यकता है। 

अनुच्छेद 132 (कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार) में किसी बात के होते हुए भी, यदि पीड़ित पक्ष द्वारा ऊपर बताई गई शर्तें पूरी की जाती हैं, तो वे यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने संविधान से संबंधित कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की गलत व्याख्या की है। 

इसके अलावा, यदि निर्णय, आदेश या डिक्री उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित की गई हो, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जब तक कि संसद अन्यथा कोई प्रावधान न कर दे। 

उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता

अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में प्रतिवादी) के अनुसार, यह बंदोबस्ती निजी थी, क्योंकि राधाकंठ देब देवता, पाणि परिवार के पारिवारिक देवता थे। याचिकाकर्ताओं ने देवता की सेवा-पूजा करने के लिए अपनी संपत्ति पर एक मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि वे सेवा-पूजा की प्रथा को जारी रखने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने बंदोबस्ती की गई संपत्ति को 1000 रुपये में बेच दिया और इसे समर्पण-पत्र नाम दिया। 

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी ओर से कभी भी देवता की पूजा या उनके बंदोबस्ती के लिए जनता को कोई अधिकार या हित प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और इसलिए, बंदोबस्ती की निजी प्रकृति को बनाए रखा गया। दस्तावेज, प्रदर्श A (18 फरवरी 1895 को निष्पादित दस्तावेज जिसने वर्तमान बंदोबस्ती का निर्माण किया) और प्रदर्श 1 (7 नवंबर 1932 को निष्पादित समझौता विलेख (डीड)) स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि बंदोबस्ती निजी प्रकृति की है और परिवार के देवता को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी और दस्तावेजों में शामिल खंड, जनता को कोई अधिकार या हित नहीं देते थे। 

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अदालत द्वारा एकत्रित अभियोजन पक्ष के गवाहों संख्या 1 से 5 की गवाही से पता चला कि राधाकांत देब पाणि परिवार के इष्ट-देवता थे, जो परिवार और उसके सदस्यों के लिए निजी था, और जनता को मंदिर और बंदोबस्ती की पूजा या प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं था।

अपीलकर्ताओं ने आगे दावा किया कि मंदिर की विशेषताएं, जैसा कि प्रतिवादी ने बताया है, सार्वजनिक प्रकृति की नहीं हैं, तथा उन्होंने कहा कि मंदिर और देवता के साथ-साथ बंदोबस्ती भी निजी प्रकृति की है। 

इसके अलावा, केवल परिवार के बाहर के लोगों को शक्ति प्रदान करने का मतलब यह नहीं है कि जनता के पक्ष में कोई अधिकार या हित सृजित हो गया है। इस तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने बी.के. मुखर्जी द्वारा लिखित धार्मिक और धर्मार्थ न्यास के हिंदू कानून के ग्रंथ का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि शबैत, जो किसी देवता की संपत्ति का संरक्षक होता है, वह किसी गलत काम में लिप्त हो जाता है या उसने संपत्ति को अनुचित तरीके से बेच दिया है और वह कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है, तो परिवार के मंदिर की संपत्ति में हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति मुकदमा कर सकता है। देवता को भी एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है तथा वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मुकदमा भी दायर कर सकता है। 

अपीलकर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण से किसी भी तरह यह पता नहीं चलता कि बंदोबस्ती की प्रकृति सार्वजनिक थी और यह नहीं कहा जा सकता कि स्वामित्व का अधिकार या उस पर पूजा करने का अधिकार, प्रदर्श A या प्रदर्श 1 के तहत दिया गया था। 

प्रतिवादी

प्रतिवादी (उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में अपीलकर्ता) ने तर्क दिया कि यह बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति की थी और देवता पाणि परिवार के लिए निजी नहीं थे, जिसका तात्पर्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत था। दोनों दस्तावेजों, प्रदर्श A और प्रदर्श 1, में कई भाग थे, जो स्पष्ट करते थे कि बंदोबस्ती में अधिकार की प्रकृति सार्वजनिक थी।

बचाव पक्ष के गवाह 1, जो कि पाणि परिवार का वंशज था, ने कहा था कि जनता को मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, जिससे यह एक सार्वजनिक संस्थान बन जाता है, न कि निजी संस्थान बन जाता है। प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को मंदिर में प्रवेश करने और देवता की पूजा करने से पहले किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाह 1 ने कभी मंदिर का दौरा नहीं किया था और उसे इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था कि देवता के मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। इसलिए, राधाकांत देब को पाणि परिवार के निजी देवता के रूप में स्थापित करने की उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं थी। 

बंदोबस्ती के सार्वजनिक होने के बारे में प्रतिवादी के दावे को मंदिर की कई विशेषताओं द्वारा भी समर्थन मिला, जैसे मंदिर की ऊंचाई और आकार, त्योहारों का पालन, भोग और रीति-रिवाजों का पालन, आदि। ये सभी विशेषताएं सार्वजनिक प्रकृति के मंदिरों में देखी जा सकती हैं। अपीलकर्ता के मंदिर में भी ऐसी विशेषताएं थीं जो एक सार्वजनिक मंदिर के अनुरूप थीं, न कि एक निजी मंदिर के अनुरूप थीं। 

प्रतिवादी के अनुसार, यदि जनता के किसी भी व्यक्ति के पास शबैत या मारफतदार के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार था, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने कहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि बंदोबस्ती की प्रकृति निजी थी। यदि यह निजी होती तो परिवार के सदस्यों के अलावा जनता को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी जाती। ऐसा करके, पाणि परिवार के सदस्यों ने अपने अधिकारों को त्याग दिया था और उन्हें जनता के हाथों में सौंप दिया था, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विवरण से भी अनुमान लगाया जा सकता है। 

उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय

यह निर्णय माननीय न्यायमूर्ति ए. मिश्रा द्वारा दिया गया था। न्यायालय का मत था कि पाणि परिवार द्वारा दी गई बंदोबस्ती और समर्पण सार्वजनिक प्रकृति की थी, निजी प्रकृति की नहीं थी। परिवार द्वारा स्थापित देवता भी पारिवारिक देवता नहीं थे, बल्कि देवता सहित मंदिर दोनों ही सार्वजनिक प्रकृति के थे। 

माननीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने महसूस किया कि मंदिर और बंदोबस्ती की विशेषताएं सार्वजनिक बंदोबस्ती और मंदिर के समान थीं। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, न्यायालय ने आगे कहा कि समर्पण जनता के पक्ष में किया गया था, न कि पाणि परिवार के पक्ष में किया गया था।  

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता

अपीलकर्ताओं द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय में दी गई अधिकांश दलीलें सर्वोच्च न्यायालय में दोहराई गईं। उनका प्रतिनिधित्व श्री पी.के.चटर्जी ने किया। यह तर्क दिया गया कि यह दावा कि उनकी संपत्ति सार्वजनिक है न कि निजी, गलत है। उन्होंने आगे कहा कि यह साबित करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों की भी उच्च न्यायालय द्वारा गलत व्याख्या की गई कि बंदोबस्ती का जनता से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलकर्ताओं का दावा था कि पारिवारिक देवता का मंदिर निजी प्रकृति का था और सार्वजनिक पूजा के लिए नहीं था। 

उनके अनुसार, ओएचआरई अधिनियम उनके निजी मंदिर पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह केवल सार्वजनिक बंदोबस्ती पर ही लागू होता है। चूंकि देवता पाणि परिवार के कुलदेवता थे, इसका अर्थ था कि यह बंदोबस्ती निजी प्रकृति की थी। परिवार को मंदिर और बंदोबस्ती के प्रबंधन पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि यह बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति की थी। 

प्रतिवादी

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सही था तथा बंदोबस्ती और मंदिर की प्रकृति सार्वजनिक थी। प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में दी गई दलीलों को सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दोहराया गया। 

संक्षेप में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मंदिर सहित बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति की थी और यह प्रदर्श 1 और प्रदर्श A की विषय-वस्तु का विश्लेषण करके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रतिवादी के अनुसार, मंदिर की संरचना, पारिवारिक निवास से दूरी और त्योहारों का उत्सव तथा अन्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि मंदिर सार्वजनिक प्रकृति का था। इसके अलावा, अन्य कारक, जैसे सेवा पूजा का प्रचलन और मंदिर में अन्य लोगों की उपस्थिति भी मंदिर की सार्वजनिक प्रकृति को मजबूत करते हैं। 

बचाव पक्ष के गवाह 1 के अनुसार, जनता को मंदिर में पूजा करने का अधिकार था, जिससे पता चलता है कि यह बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति की थी। अभियोजन पक्ष के गवाह 1 ने आगे कहा कि देवता की पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसे कभी किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मंदिर की कई विशेषताएं सार्वजनिक मंदिर के अनुरूप हैं। जनता को शबैत और मारफतदार के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार भी दिया गया, जिससे यह पता चला कि मंदिर में जनता के भी कुछ अधिकार और हित हैं। 

इन सभी कारकों और तर्कों पर एक साथ विचार करने पर यह तथ्य निर्धारित किया जा सकता है कि यह बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति का था। इसलिए, यह ओएचआरई अधिनियम के दायरे में आएगा, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक था, इसमें सामुदायिक भागीदारी पर रोक नहीं थी, तथा पूजा के लिए मंदिर में खुली पहुंच थी, आदि। 

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पाणि परिवार की बंदोबस्ती और मंदिर ओएचआरई अधिनियम के दायरे में नहीं आते, क्योंकि बंदोबस्ती और मंदिर की प्रकृति निजी थी। 

यह निर्णय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। दस्तावेजी साक्ष्य – प्रदर्श A और प्रदर्श 1 ने सर्वोच्च न्यायालय को उक्त निर्णय तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने मूलतः कहा था कि बंदोबस्ती की प्रकृति निजी है, सार्वजनिक नहीं है, तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का कम मूल्यांकन किया। 

न्यायालय ने कहा कि बंदोबस्ती की प्रकृति का निर्धारण करते समय तुच्छ कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, इसने अनेक परीक्षणों का प्रयोग किया तथा बंदोबस्ती की प्रकृति का पता लगाने के लिए अनेक कारकों पर ध्यान दिया। 

न्यायालय ने दोहराया कि मंदिर की स्थापना पाणि परिवार के कुलदेवता की पूजा के लिए की गई थी और इसका उद्देश्य केवल पाणि परिवार और उनके वंशजों के लाभ के लिए था। न्यायालय को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर के रखरखाव या धन एकत्र करने में आम जनता की भागीदारी थी। इसके अलावा, जनता को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था जो उन्हें पाणि परिवार द्वारा दिया गया था। पाणि परिवार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए कि बंदोबस्ती और मंदिर का प्रबंधन और नियंत्रण परिवार के सदस्यों या परिवार द्वारा नियुक्त सदस्यों के पास रहे। इन सभी कारकों पर एक साथ विचार करने से यह स्पष्ट हो गया कि बंदोबस्ती और मंदिर की प्रकृति निजी थी, सार्वजनिक नहीं थी। 

निर्णय के पीछे तर्क

इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि पाणि परिवार का बंदोबस्ती और मंदिर निजी प्रकृति के थे, अदालत ने दो ऐतिहासिक दस्तावेजों – प्रदर्श A और प्रदर्श 1 की जांच की, जिसमें कहा गया था कि मंदिर परिवार के देवता के लिए बनाया गया था और बंदोबस्ती और मंदिर के प्रबंधन के लिए निर्देश भी दिए गए थे। इसमें कहा गया है कि बंदोबस्ती और मंदिर का नियंत्रण परिवार या उनके द्वारा नियुक्त तत्वबधरक और शेबैत के पास ही रहेगा। दस्तावेज़ में आगे कहा गया है कि वर्तमान और भविष्य में, तत्वबधरक द्वारा लिए गए सभी निर्णय इस दस्तावेज़ के अनुसार किए जाने हैं। 

इसके अलावा, दस्तावेज़ में यह प्रावधान भी किया गया कि मंदिर का प्रबंधन और नियंत्रण परिवार के पास ही रहेगा। यदि तत्वबधरक द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत कोई कार्य किया जाता तो उसे हटाया जा सकता था। संपत्ति पर नियंत्रण वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए परिवार के पास रहेगा। 

उड़ीसा उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रदर्श A के खंड 15 की व्याख्या से पता चलता है कि मंदिर और बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति के थे, क्योंकि इस खंड के तहत, वैष्णव संप्रदाय का कोई भी सदस्य या गांव का कोई भी हिंदू निवासी कुछ आकस्मिकताओं के उत्पन्न होने पर कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि यह खंड तभी लागू किया जा सकता है जब पाणि परिवार विलुप्त हो जाए। यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो ही वैष्णव संप्रदाय का कोई सदस्य या गांव का कोई प्रतिष्ठित हिंदू देवता के कर्तव्यों का निर्वहन करता था। अकेले यह प्रावधान बंदोबस्ती की प्रकृति को सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट समुदाय से एक विशिष्ट व्यक्ति का चयन किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि बंदोबस्ती के संस्थापकों ने बंदोबस्ती की निजी प्रकृति को बनाए रखने का प्रयास किया, भले ही पाणि परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया हो। यदि वे इसे सार्वजनिक बंदोबस्ती बनाना चाहते थे, तो यह खंड अलग तरीके से व्यक्त किया जाता, जिसमें जनता, भाईचारा या सरकार प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती थी। इसके बजाय, प्रावधान को इस प्रकार से संरचित किया गया कि बंदोबस्ती की प्रकृति निजी बनी रहे। 

मंदिर की संपत्तियों की बिक्री या बंधक (मॉर्टगेज) के विरुद्ध भी विशेष प्रावधान किए गए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि बंदोबस्ती निजी और पारिवारिक नियंत्रण में रहे। मंदिर और उसकी संपत्ति पारिवारिक देवता को समर्पित थी और उसका प्रबंधन परिवार द्वारा नियुक्त न्यासियो द्वारा किया जाना था। 

न्यायालय ने कहा कि निजी और सार्वजनिक बंदोबस्ती के बीच अंतर यह मूल्यांकन करके निर्धारित किया जा सकता है कि बंदोबस्ती विशिष्ट लोगों के प्रबंधन और नियंत्रण में है या सार्वजनिक और अज्ञात लोगों के अधीन है। मंदिर की प्रकृति निर्धारित करने के लिए न्यायालय ने एक अन्य पहलू पर भी विचार किया कि क्या पूजा का अधिकार जनता को दिया गया था और क्या संपत्ति से होने वाले लाभ परिवार के सदस्यों के लिए थे या आम जनता के लिए थे। 

अदालत ने निजी और सार्वजनिक बंदोबस्ती के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए कई कानूनी उदाहरणों का हवाला दिया। अंततः न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह देवता एक पारिवारिक देवता है तथा केवल पाणि परिवार से जुड़े लोगों और सदस्यों के लिए है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बंदोबस्ती के निजी चरित्र की रक्षा की जा सके। इसके अलावा, मंदिर या देवता के समर्थन के लिए जनता से कोई योगदान नहीं लिया गया। इसके बजाय, निजी संसाधनों और धन का उपयोग किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह संकेत मिलता हो कि जनता को मंदिर में पूजा करने का अधिकार था। अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 1 से 6 ने अपनी गवाही में कहा कि देवता की पूजा करने से पहले अनुमति लेनी होती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि जनता को पूजा करने का अधिकार दिया गया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिरों में भोग चढ़ाने की प्रथा को मंदिर के सार्वजनिक स्वरूप का होने के पक्ष में तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि निजी मंदिरों में भी भोग चढ़ाया जाता है। 

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

देवकी नंदन बनाम मुरलीधर (1956)

देवकी नंदन बनाम मुरलीधर (1956) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंदोबस्ती की प्रकृति का निर्धारण करते समय, विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मंदिर किसी निजी घर में स्थित है या सार्वजनिक भवन में स्थित है। इसके अलावा, यदि देवता की मूर्ति को स्थायी रूप से एक आसन पर रखा जाता है, तो यह एक निजी बंदोबस्ती के बजाय सार्वजनिक बंदोबस्ती की विशेषताओं के अनुरूप होता है। इसके अलावा, यदि मंदिर में पूजा करने के लिए किसी अर्चक को नियुक्त किया गया है, तो यह बंदोबस्ती की सार्वजनिक प्रकृति का सूचक है। 

महंत राम सरूप दासजी बनाम एस.पी. साही (1959)

महंत राम सरूप दासजी बनाम एस.पी. साही (1959) के मामले में अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 निजी और सार्वजनिक दोनों न्यास पर लागू होता है। न्यायालय ने कहा कि इस पर निर्णय देने से पहले दोनों के बीच अंतर निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। न्यायालय के अनुसार, सार्वजनिक न्यास से उत्पन्न होने वाला लाभ अज्ञात और अनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह लाभ आम जनता के लिए है। जबकि, निजी न्यास का अर्थ है कि केवल विशिष्ट व्यक्ति ही न्यास से प्राप्त लाभों के हकदार होंगे। 

नारायण भगवंतराव गोसावी बालाजीवाले बनाम गोपाल विनायक गोसावी (1960)

नारायण भगवंतराव गोसावी बालाजीवाले बनाम गोपाल विनायक गोसावी (1960) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिर की विशेषताएं, जैसे मंदिर का आकार, मंदिर का निर्माण तरीका, जनता को दिया गया पूजा का अधिकार, शासकों से एकत्र किया गया धन आदि, ये सभी मंदिर की सार्वजनिक प्रकृति को दर्शाते हैं न कि निजी प्रकृति को दर्शाते हैं।

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास, पटना बनाम महंत श्री बिशेश्वर दास (1971)

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास, पटना बनाम महंत श्री बिसेश्वर दास (1971) के मामले में, अदालत ने मंदिर के चरित्र से संबंधित विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने पर, जैसे कि त्योहार समारोह, मंदिर में साधुओं को आश्रय और भोजन देना, बिना किसी सीमा के मंदिर में पूजा करने का जनता का अधिकार, देवता की मूर्तियों के लिए स्थायी चबूतरे की स्थापना, मंदिर का महंत की आवासीय संपत्ति से अलग होना, वैष्णव बैरागी संप्रदाय से संबंधित महंत जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, की राय थी कि मंदिर का चरित्र सार्वजनिक था न कि निजी और इसलिए, यह बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के दायरे में आएगा। 

धनेश्वरबुवा गुरु पुरषोत्तमबुवा, श्री विट्ठल रुखामाई संस्थान के मालिक बनाम चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे राज्य (1976)

धनेश्वरबुवा गुरु पुरषोत्तमबुवा, श्री विट्ठल रुखामाई संस्थान के मालिक बनाम चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे राज्य (1976) के मामले में अदालत ने उपरोक्त मामलों में उल्लिखित सभी कारकों को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि क्या जनता के पास पूजा करने का अधिकार है। यदि ऐसा अधिकार जनता को दिया गया है, तो इससे निश्चित रूप से बंदोबस्ती की सार्वजनिक प्रकृति स्थापित होगी। केवल इस तथ्य से कि मंदिर में दर्शन और पूजा करने में कोई बाधा नहीं थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि मंदिर सार्वजनिक प्रकृति का था। इससे पहले कि यह कहा जा सके कि बंदोबस्ती की प्रकृति सार्वजनिक है, जनता को पूजा करने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। 

गुरुपुर गुनी वेंकटराय नरशिमा प्रभु बनाम बी.जी. अचिया (1977)

गुरुपुर गुनी वेंकटराय नरसिम्हा प्रभु बनाम बी.जी. अचिया (1977) के मामले में न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मंदिर में पूजा करने के लिए कोई बाधा या अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं है कि जनता को पूजा करने का अधिकार दिया गया था। मंदिर की प्रकृति का अनुमान लगाने से पहले विभिन्न अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। 

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) का विश्लेषण

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) के मामले ने स्थापित किया कि बंदोबस्ती की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जैसे संस्थापकों की मंशा, संपत्ति का प्रबंधन और नियंत्रण, निर्णयों या वित्तपोषण में जनता की भागीदारी आदि का विश्लेषण करना। बंदोबस्ती की प्रकृति का निर्धारण करते समय तुच्छ कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, महत्वपूर्ण साक्ष्य और विभिन्न अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 

इस निर्णय ने निजी और सार्वजनिक बंदोबस्ती के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया जो भविष्य के मामलों के लिए मिसाल बनेगा। इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि ओएचआरई अधिनियम निजी बंदोबस्ती पर लागू नहीं होता है तथा पाणि परिवार को अपनी पसंद के अनुसार अपनी बंदोबस्ती का प्रबंधन और नियंत्रण करने का अधिकार बरकरार रखा गया। 

ऐसा करके, न्यायालय ने अस्पष्टता को कम किया तथा समान विवादों में बंदोबस्ती की प्रकृति से संबंधित कानूनी सिद्धांतों के सुसंगत अनुप्रयोग में सहायता की। जब निजी बंदोबस्ती को बलपूर्वक सरकारी हस्तक्षेप से बचाने की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि यह निजी बंदोबस्ती को संस्थापकों द्वारा स्थापित नियमों और प्रथाओं के अनुसार काम करने की अनुमति देता है। 

हालांकि, इस निर्णय का नकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि यह बंदोबस्ती की प्रकृति निर्धारित करने के लिए प्रदर्श A और प्रदर्श 1 जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण समाज में वर्तमान प्रथाओं और परिवर्तनों की सराहना करने में विफल रहा है। एक गतिशील दृष्टिकोण अधिक उपयोगी होता, क्योंकि इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या को रोकने में मदद मिलती है। 

राधाकांत देब एवं अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) मामला न केवल निजी और सार्वजनिक बंदोबस्ती में अंतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षणों के बारे में सवाल उठाता है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण की डिग्री निर्धारित करने में भी मदद करता है। यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि सार्वजनिक बंदोबस्ती अधिक राज्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। जबकि, निजी बंदोबस्ती आमतौर पर परिवार द्वारा संचालित होती है और इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों के एक निर्दिष्ट समूह के उपयोग और लाभ के लिए होता है। हालांकि, इस अंतर के मानदंड में अपनी चुनौतियां भी हैं। धार्मिक बंदोबस्त के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करते हुए कानूनी परिदृश्य को समझना और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना एक कठिन काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य की निगरानी की आवश्यकता के बीच तनाव अभी भी एक प्रचलित मुद्दा है। 

निष्कर्ष

समय के साथ ‘धार्मिक बंदोबस्त की परिभाषा में कई बदलाव हुए हैं। राधाकांत देब बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (1981) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ओएचआरई अधिनियम के तहत धार्मिक बंदोबस्ती की व्याख्या में एक निर्णायक क्षण है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने निजी और सार्वजनिक बंदोबस्ती के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अपने निर्णय में, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि बंदोबस्ती की प्रकृति का निर्धारण करते समय अनेक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए तथा केवल सीमित कारकों और विवरणों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय, एक व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए। 

यह मामला आज के समय में भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि भारत में धार्मिक बंदोबस्ती के विनियमन को लेकर बहस चल रही है, तथा सबरीमाला मंदिर के प्रबंधन और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों पर भी विचार किया जा रहा है। इस मामले द्वारा स्थापित आधार, समकालीन (कंटेंप्रेरी) समय में इसी प्रकार के मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। 

यह भविष्य के मामलों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि निजी बंदोबस्ती के संस्थापकों के हितों और उनकी स्वायत्तता को राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा, यह मामला भारत में मौजूद धार्मिक प्रथाओं की विविधता की रक्षा करने में भी मदद करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी समुदाय अपनी निजी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण बनाए रखने तथा अपने रीति-रिवाजों और विश्वासों का पालन करने में सक्षम हों। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

बंदोबस्ती क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो बंदोबस्ती से तात्पर्य किसी भी प्रकार की संपत्ति (चल या अचल) के समर्पण से है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह उद्देश्य धार्मिक या धर्मार्थ हो सकता है, या शिक्षा, स्वास्थ्य या जनता के लाभ के लिए कोई अन्य उद्देश्य हो सकता है। 

वैध बंदोबस्ती के अनिवार्य तत्व क्या हैं?

किसी बंदोबस्ती को वैध बनाने के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है:

  1. संपत्ति का समर्पण निश्चित अवधि में और स्थायी रूप से किया जाना चाहिए। समर्पण का उद्देश्य धर्मार्थ होना चाहिए और दानकर्ता को ऐसी संपत्ति से होने वाले किसी भी लाभ को नहीं लेना चाहिए।
  2. जिस उद्देश्य के लिए समर्पण किया गया है वह स्पष्ट होना चाहिए। 
  3. समर्पित की गई संपत्ति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह बंदोबस्ती की वैधता पर प्रश्न उठा सकता है। 
  4. बंदोबस्ती के संस्थापक को ऐसा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, अर्थात वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए, तथा कानूनी रूप से अयोग्य नहीं होना चाहिए।
  5. बंदोबस्ती कानून के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए तथा केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही की जानी चाहिए।

बंदोबस्ती के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

बंदोबस्ती को धार्मिक बंदोबस्ती और धर्मार्थ बंदोबस्ती में विभाजित किया जा सकता है। धार्मिक बंदोबस्ती, जिसे नवोदित संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है, को आगे निजी बंदोबस्ती और सार्वजनिक बंदोबस्ती में वर्गीकृत किया जा सकता है। 

जब कोई संपत्ति धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है, तो उसे धार्मिक बंदोबस्ती कहा जाता है। ऐसी संपत्ति का प्रबंधन शबैत और महंत द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक बंदोबस्ती वे हैं जिनमें मंदिर से बनी संपत्ति को आम जनता के लाभ के लिए समर्पित कर दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि बंदोबस्ती को सार्वजनिक घोषित करने से पहले संस्थापक की मंशा और जनता को दिए गए पूजा-अर्चना के अधिकार की मात्रा का विश्लेषण किया जाए। 

दूसरी ओर, निजी बंदोबस्ती-संस्थाएं पारिवारिक देवता की पूजा के लिए स्थापित की जाती हैं। इस बंदोबस्ती में आम जनता की कोई भूमिका या रुचि नहीं होती, इसलिए इस बंदोबस्ती से होने वाला लाभ केवल विशिष्ट व्यक्तियों या परिवार के सदस्यों को ही मिलता है। 

धर्मार्थ बंदोबस्ती में मठ (आमतौर पर मठवासी संस्थाएं) और डेब्यूटर संपत्ति को छोड़कर सभी बंदोबस्ती शामिल हैं। ये बंदोबस्ती मुख्यतः धर्मार्थ कार्यकलापों के संचालन तथा जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए स्थापित की जाती हैं। कई संस्थाएं धर्मार्थ बंदोबस्ती के दायरे में आती हैं, जैसे धर्मशाला, बुजुर्गों के लिए आश्रय गृह, मुफ्त भोजन और पानी उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं आदि।

शबैत और महंत कौन हैं?

शबैत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो देवता के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। शबैत को देवता की सेवा करने तथा मूर्ति और संपत्ति की देखभाल करने का दायित्व है, जैसा कि रीति-रिवाजों और प्रथाओं द्वारा निर्धारित किया गया है।

महंत मठ का प्रमुख होता है और उसे मठ की संपत्ति के प्रबंधन की भूमिका दी जाती है। महंत को मठ का आध्यात्मिक प्रमुख माना जाता है और उनसे धार्मिक गतिविधियां संपन्न कराने तथा मूर्ति की पूजा करने का दायित्व लिया जाता है। उन्हें मठ की सम्पत्तियों के न्यासी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। 

क्या किसी सार्वजनिक मंदिर को निजी मंदिर में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसके विपरीत परिवर्तित किया जा सकता है?

किसी सार्वजनिक मंदिर को निजी मंदिर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जबकि, निजी मंदिर को सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित करना संभव है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कभी-कभी निजी मंदिर इतने प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि वे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वे सार्वजनिक स्वरूप के हो जाते हैं। गोस्वामी श्री महालक्ष्मी वहुजी बनाम रणछोड़दास कालिदास (1970) मामले में भी यही माना गया था। 

मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक बंदोबस्ती क्या है?

मुस्लिम कानून के तहत, धार्मिक बंदोबस्ती को वक्फ के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थायी प्रकृति की बंदोबस्ती है, जो धार्मिक, शैक्षिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती के समान, वक्फ की स्थापना आम जनता या विशिष्ट लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए की जा सकती है। वक्फ का संचालन वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा होता है। इसमें देश में वक्फों के प्रशासन की निगरानी के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर वक्फ बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है। 

वक्फ दो प्रकार के होते हैं- वक्फ अल-औलाद और वक्फ लिल अल्लाह। वक्फ अल-औलाद की स्थापना वक्फ संस्थापक के परिवार के सदस्यों या वंशजों के विशिष्ट लाभ के लिए की जाती है। परिवार की वंशावली समाप्त हो जाने के बाद इस वक्फ का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया जाता है। दूसरी ओर, वक्फ लिल अल्लाह केवल धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, आम जनता या समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों की मदद के लिए बनाया गया है। 

संदर्भ

 

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