यह लेख, लॉसिखो डिप्लोमा प्रोग्राम इन एम एंड ए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (पीई और वीसी ट्रांजेक्शन सहित) कर रही Tanya Gupta द्वारा लिखा गया है। यह लेख कंपनियों के मर्जर के लिए आवश्यक प्रक्रिया से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय
कंपनी एक्ट, 2013 में कहीं भी मर्जर और समामेलन (एमाल्गामेशन) शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। मर्जर मूल रूप से दो या उससे ज्यादा कंपनियों का संयोजन (कॉम्बिनेशन) है, जो आम तौर पर एक कंपनी की प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी) के शेयरधारकों (शरहोल्डर्स) को अपने स्टॉक के आत्मसमर्पण के बदले में कंपनी को प्राप्त करने की पेशकश करता है। मर्जर का अर्थ है दो या उससे ज्यादा कंपनियों कंपनियों का स्वेच्छा (वोलंटरी) से मर्जर करके एक नई कंपनी बनाना है। मर्जर और समामेलन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यह मर्जर से गुजर रही कंपनियों का आपसी फैसला होता है। कंपनी का मर्जर करने का उद्देश्य मुकाबले को कम करना और परिचालन क्षमता (ऑपरेशनल एफिशिएंसी) को बढ़ाना है। कंपनी एक्ट के अध्याय 6 के भाग 5 की धारा 391 से 396A मर्जर और समामेलन से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करती है।
ऑब्जेक्ट क्लॉज की जांच
कंपनियों के मर्जर के लिए पहला कदम ऑब्जेक्ट क्लॉज की जांच करना है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पांच प्रकार के क्लॉज हैं जो इस प्रकार हैं:
- नाम क्लॉज
- पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कार्यालय क्लॉज
- ऑब्जेक्ट क्लॉज
- दायित्व (लायबिलिटी) क्लॉज
- पूंजी (कैपिटल) क्लॉज
ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसमें कंपनी का मुख्य उद्देश्य और अन्य माध्यमिक (सेकेंडरी) उद्देश्य शामिल हैं जिनका कंपनी अनुसरण कर सकती है। यह क्लॉज कंपनी की गतिविधियों के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज की जांच यह जांचने और खोजने के लिए की जानी चाहिए कि क्या एक नई कंपनी बनाने के लिए समामेलन की शक्ति उपलब्ध है। इसके अलावा, समामेलित कंपनी (ट्रांसफरी कंपनी) के क्लॉज इसे समामेलन कंपनी (ट्रांस्फ़ेरेर कंपनी) के कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। मामले में, यदि इस तरह के क्लॉज मौजूद नहीं हैं, तो निदेशक (डायरेक्टर्स) बोर्ड, शेयरधारकों और कंपनी कानून बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन (अप्रूवल) की आवश्यकता होती है।
स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए सूचना
कंपनियों के मर्जर के लिए दूसरा कदम यह है कि स्टॉक एक्सचेंज जहां समामेलन और समामेलित कंपनियां सूचीबद्ध हैं, उन्हें समामेलन या मर्जर प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। समय-समय पर सभी नोटिसों, प्रस्तावों और आदेशों की प्रतियों (कॉपी) को उचित रूप से भेजी जानी चाहिए ताकि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सही जानकारी दी जा सके। कंपनियों के लिए स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व स्वीकृति (प्रियर अप्रूवल) के लिए यह अनिवार्य नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की स्वीकृति प्राप्त न होने से कंपनी मर्जर योजना की स्वीकृति के लिए याचिका दायर करने के लिए बाध्य नहीं होगी क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से इसकी स्वीकृति केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता (प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी) है।
संबंधित बोर्ड द्वारा मर्जर प्रस्ताव के मसौदे (ड्राफ्ट) का प्रस्ताव
मर्जर प्रस्ताव का अर्थ है कोई वास्तविक (एक्चुअल) या प्रस्तावित समझौता (प्रोपोसड अग्रीमेंट), समझौता, व्यवस्था, व्यापार संयोजन या उस उद्देश्य को समझना जिसके लिए कंपनी का मर्जर किया जाना है।
उदाहरण के लिए, मर्जर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए साझेदारी समझौते में भागीदारों की विशेष बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है।
मर्जर के मसौदे के प्रस्ताव को दोनों कंपनियों के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हर एक कंपनी के बोर्ड के लिए यह जरूरी है कि वह मामले को आगे जारी रखने के लिए अपने निदेशकों या अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रस्ताव पास करे।
हाई कोर्ट्स में आवेदन
एक बार जब संबंधित निदेशक बोर्ड द्वारा मर्जर के मसौदे की मंजूरी की पुष्टि हो जाती है, तो मर्जर और समामेलन के लिए एक आवेदन न्यायाधिकरण या हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 230–232 के तहत, ट्रांस्फ़ेरेर और ट्रांसफरी कंपनी मर्जर प्रस्ताव को पास करने के लिए संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों की बैठकों को बुलाने के लिए मर्जर की योजना को मंजूरी देने की आवश्यकता के लिए ट्रिब्यूनल को एक याचिका के रूप में एक आवेदन करेगी।
संयुक्त आवेदन
जब एक से ज्यादा कंपनियां किसी भी प्रकार की योजना या मर्जर जैसे प्रस्ताव में शामिल होती हैं तो संयुक्त आवेदन दायर करने की कंपनी की विवेकाधीन (डिस्क्रिशनरी) शक्ति होती है।
मामले में, जब हर एक कंपनी का हेडक्वार्टर अलग-अलग राज्यों में है, तो उन कंपनियों पर अलग-अलग क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) वाले दो ट्रिब्यूनल होंगे, इसलिए दोनों कंपनियों को अलग-अलग याचिका दायर करनी होगी। यह उस स्थिति में आवश्यक नहीं है जब ट्रांस्फ़ेरेर कंपनी का पूरा उद्यम लेनदारों और सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना ट्रांसफरी कंपनी को पास कर दिया जाता है और ट्रांसफरी कंपनी की पूंजी के पुनर्गठन (रिऑर्गनिज़शन) की कोई संभावना नहीं है तो ट्रांसफरी कंपनी के लिए अलग से आवेदन दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयोग में, आवेदन आम तौर पर ट्रांसफरी कंपनी द्वारा दायर किया जाता है। कंपनी प्रासंगिक क्षेत्रीय (रेलेवेंट टेरीटोरियल) क्षेत्राधिकार के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को फॉर्म नंबर एनसीएलटी-1 में एक आवेदन करती है। याचिका निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दायर की जाएगी:
एनसीएलटी -2 – फॉर्म नंबर में प्रवेश की सूचना
एनसीएलटी-6 – फॉर्म नंबर में एक हलफनामा (एफिडेविट)
समझौता या व्यवस्था की योजना की एक प्रति में निम्नलिखित नियम शामिल होने चाहिए:
कंपनी से संबंधित सभी भौतिक तथ्य (मटेरियल फैक्ट्स) जैसे कंपनी के खिलाफ किसी भी जांच या कार्यवाही की लंबितता (पेंडिंग), कंपनी की वित्तीय स्थिति, कंपनी के खातों पर लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट।
यदि समामेलन में शेयर पूंजी की कोई कमी शामिल है। यदि शेयर पूंजी में कमी समामेलन की योजना का हिस्सा है तो कंपनी अधिनियम की धारा 100 के तहत अलग से याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना है कि धारा 391 में निहित प्रावधान अपने आप में एक पूर्ण संहिता (कोड) हैं। हालांकि अनुमोदन स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से बताता है कि अनुमोदन भी कमी के लिए है, शेयर पूंजी समामेलन योजना का हिस्सा है।
कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्गठन की कोई भी योजना, जिसमें मूल्य में कम से कम 75% सुरक्षित लेनदारों द्वारा सहमति दी गई हो, जिसमें शामिल हैं:
- फॉर्म नंबर सीएए 1 में एक लेनदार की जिम्मेदारी का विवरण (डिस्क्रिप्शन) होता है,
- अन्य सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय,
- तरलता परीक्षण (लिक्विडिटी टेस्ट) जो बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों पर आधारित है, की पुष्टि लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट द्वारा की जानी चाहिए कि कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्गठन के बाद कंपनी की फंड आवश्यकताओं को मंजूरी दी गई है,
- भारतीय रिजर्व बैंक कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्गठन दिशानिर्देश प्रदान करता है जिसे कंपनी अपनाने का प्रस्ताव कर रही है,
- पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) ने शेयरों और संपत्ति और सभी संपत्तियों, मूर्त और अमूर्त, चल (मूवेबल) और अचल (इम्मूवेबल) के संबंध में कंपनी की मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई,
- फीस, फीस की अनुसूची में निर्धारित है।
उपरोक्त के अलावा, आवेदक द्वारा ट्रिब्यूनल को यह भी बताया जाता है कि योजना के अनुमोदन के लिए हर एक वर्ग के सदस्यों या लेनदारों की पहचान किस आधार पर की गई है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त आवेदन दो कंपनियों द्वारा अपने विवेक पर किया जाता है। इस तरह के आवेदन के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित तरीके या लेनदारों या उनके वर्ग या सदस्यों के वर्ग की बैठक का आदेश दे सकता है।
शेयरधारकों और लेनदारों को नोटिस भेजना
एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित बैठक का एक नोटिस और व्याख्यात्मक (एक्सप्लेटरी) नोट हर एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों और उसके लेनदारों को 21 दिन पहले प्राप्त करने के लिए बैठक बुलाने के उद्देश्य से भेजा जाना चाहिए। बैठक की सूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए। एनसीएलटी के पास एक हलफनामा भी दायर किया जाना चाहिए जिसमें यह जानकारी दी गई हो कि हर एक कंपनी द्वारा शेयरधारकों और लेनदारों को नोटिस भेजा गया है और इसे दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। (वर्नाक्युलर और अंग्रेजी)
शेयरधारकों और लेनदारों की बैठकों का आयोजन
कंपनियों के मर्जर की योजना को पास करने के लिए और उस पर काम करने के लिए हर एक कंपनी द्वारा शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए जिसमें हर एक वर्ग में कम से कम 75% शेयरधारकों को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी कंपनियों के मर्जर की योजना को मंजूरी देनी होगी। उसी तरह, कंपनी के मर्जर की योजना को पास करने के लिए कंपनी के लेनदारों की एक और बैठक उसी तरह होनी चाहिए। धारा 391(2) में कहा गया है कि बहुमत को पास किया जाना चाहिए अर्थात मर्जर की योजना के अनुमोदन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। आम तौर पर, कोर्ट ऐसी हर एक बैठक के लिए एक अध्यक्ष और वैकल्पिक नियुक्त करता है। कोर्ट के पास निम्नलिखित मामलों पर निर्देश जारी करने की विवेकाधीन शक्ति है:
- तिथि, समय, बैठक का स्थान,
- बैठकों के लिए अध्यक्षों और वैकल्पिक अध्यक्ष की नियुक्ति,
- नोटिस की सामग्री और नोटिस की तामील का तरीका,
- कोरम का निर्धारण,
- कोई अन्य मामला जो कोर्ट उचित समझे।
अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित मामलों पर बैठकों की कार्यवाही की अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है:
- मतदान में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या,
- व्यक्तिगत और प्रॉक्सी में मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या,
- संकल्प के पक्ष में वोट डाले गए,
- प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाले गए,
- हाई कोर्ट के आदेशों की पुष्टि और पास करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका।
हाई कोर्ट के आदेशों की पुष्टि और पास करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका
जब कंपनियों के मर्जर की योजना शेयरधारकों और लेनदारों द्वारा पास की जाती है तो कंपनियों के मर्जर की योजना की पुष्टि के लिए कंपनियों के मर्जर में शामिल कंपनियों द्वारा माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जानी चाहिए। हाई कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा। दो समाचार पत्रों (एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी) में एक नोटिस प्रकाशित किया जाना है जिसमें कहा गया है कि मर्जर की योजना को मंजूरी दी गई है। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद मर्जर कंपनियों में शामिल पक्षों का कहना है कि योजना निष्पक्ष, उचित और वास्तविक इरादे से है, हाई कोर्ट को योजना को मंजूरी देने का फैसला देना चाहिए। यह कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है कि जब लेनदारों और शेयरधारकों ने मर्जर की योजना के लिए अपनी सहमति दे दी है तो कोर्ट अनुमति देता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद कोर्ट योजना को मंजूरी देते समय अपने विवेक का प्रयोग करती है। हाई कोर्ट अपनी इच्छा के अनुसार योजना को संशोधित करने और उसके अनुसार अपना फैसला देने के लिए अधिकृत (ऑथोराइज़्ड) है। कोर्ट को कंपनी के मर्जर की योजना से संबंधित एक विशाल शक्ति प्राप्त है जो इस प्रकार है:
- ट्रांस्फ़ेरेर कंपनी के उपक्रम, संपत्ति या देनदारियों का ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरण (ट्रांसफर),
- ट्रांसफरी कंपनी द्वारा समझौते या व्यवस्था के तहत उस कंपनी या व्यक्ति में किसी भी शेयर, डिबेंचर, नीतियों या किसी अन्य समान हित का ट्रांस्फ़ेरेर विनियोग (अप्प्रोप्रिएशन),
- किसी भी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित किसी कानूनी कार्यवाही की ट्रांस्फ़ेरेर कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहना,
- बिना परिसमापन (लिक्विडेशन) के कोर्ट के पास ट्रांस्फ़ेरेर कंपनी को बिना समापन के भंग करने का अधिकार है,
- प्रावधान जो किसी भी व्यक्ति के लिए किए गए हैं, जो ऐसे समय के भीतर और इस तरह से ट्रिब्यूनल निर्देशित करता है, समझौता या व्यवस्था से असहमत है; तथा,
- मर्जर के पुनर्निर्माण को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य मामलों को प्रभावी ढंग से किया जाएगा जैसे कि आकस्मिक (कैजुअल), परिणामी और पूरक मामले।
रजिस्ट्रार के पास आदेश दाखिल करना
हाई कोर्ट के आदेश की एक सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि (कोपी) हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट (स्पेसिफाइड) समय के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जानी चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रार भी कोर्ट को रिपोर्ट देता है और कंपनी के मर्जर की योजना को मंजूरी देने से पहले कोर्ट के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक है।
संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण
माननीय हाई कोर्ट द्वारा आदेश पास होने के बाद, मर्जर की गई कंपनी को देनदारियों और संपत्तियों का हस्तांतरण होगा जो कि तीसरी कंपनी है जो दो कंपनियों के मर्जर के बाद बनेगी।
शेयर और डिबेंचर जारी करना
एक बार मर्ज की गई कंपनी बनने के बाद, कंपनी द्वारा शेयर और डिबेंचर जारी किए जाने चाहिए जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे।
निष्कर्ष
वैश्वीकृत दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से मर्जर और समामेलन दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, दो छोटी कंपनियों के सौदों पर चर्चा करते हुए एक नई कंपनी बनाने के लिए, जैसा कि हर कंपनी मार्केटिंग श्रृंखला के सभी पहलुओं में सौदा करना और प्रवेश करना चाहती है। यह भारतीय बाजार द्वारा नई संस्थाओं के निर्माण के लिए अन्य कंपनियों के साथ मर्जर और समामेलन के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए एक नया विकास देखा गया है।