सीपीसी के तहत वाद पत्र वापस करने की प्रक्रिया

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यह लेख एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट रेज़लूशन में डिप्लोमा कर रही Jashandeep kaur द्वारा लिखा गया है और इसे Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख सीपीसी के तहत वाद पत्र वापस करने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

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परिचय

शिकायत वादी द्वारा अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष दायर किया गया एक लिखित बयान है। यह वादी द्वारा राहत का दावा करने के लिए दायर किया जाता है। इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि शिकायत दर्ज की जाए, कार्रवाई के सभी कारणों का खुलासा किया जाए और अदालत के सटीक अधिकार क्षेत्र के तहत दायर किया जाए। अन्यथा, अपीलकर्ता को, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत अस्वीकृति या वापसी का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम वाद वापसी पर चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976 के आदेश 7 नियम 10 के तहत, गलत अधिकार क्षेत्र के आधार पर वाद पत्र की वापसी निहित है। 

वाद की वापसी

  • शिकायत की वापसी आदेश VII के नियम 10A के अंतर्गत आती है। नियम 10A और 10B को सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा आदेश VII में जोड़ा गया था।
  • ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वादपत्र गलत तरीके से दायर किया गया है; इसमें कुछ कानूनी औपचारिकताओं का अभाव हो सकता है या जिस अदालत के तहत अपील की गई है, उसके पास उस मामले पर आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।
  • इसलिए इन स्थितियों में, अदालत के पास शिकायत वापस करने की शक्ति है और वह इसे सही अधिकार क्षेत्र के तहत दर्ज करने की सलाह दे सकती है।

ऑफिस इक्विपमेंट बनाम द प्रादेशिया इंडस्ट्रियल एंड… (1997)

  • इस मामले  में, याचिकाकर्ता ने पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए इस अदालत से एक मध्यस्थ (मीडीएटर) नियुक्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की।
  • प्रतिवादी ने जवाब दाखिल किया कि याचिकाकर्ता की निविदा (टेन्डर) उनके लखनऊ स्थित कार्यालय में स्वीकार की गई थी, इसलिए तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय को इस पर आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
  • इसलिए, यह माना गया कि लखनऊ की अदालत के पास कार्यवाही पर विचारण करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शिकायत वादी को वापस कर दी गई थी।

वाद पत्र वापस करने के आधार

अदालत शिकायत को केवल एक ही आधार पर, यानी अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर वापस कर सकती है।

न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

अधिकार क्षेत्र का अर्थ है पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए अदालत, न्यायाधिकरण (ट्रब्यूनल) या न्यायाधीश को कानून द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार। विभिन्न न्यायालयों के पास प्रयोग करने के लिए अलग-अलग शक्तियाँ, अधिकार और क्षेत्रीय सीमाएँ हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सभी सिविल मामले इस धारा के तहत विचारणीय हैं, जब तक कि उन पर रोक न लगाई जाए।

प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र

प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र को इस प्रकार समझाया जा सकता है:

  • स्थानीय अदालतें जिनके अधीन अतिरिक्त अचल संपत्ति है, उस संपत्ति से संबंधित मुद्दों से निपटेंगी। किराया, विभाजन, बिक्री, मोचन अधिकार आदि जैसे मुद्दे इसके तहत आते है।
  • यदि संपत्ति एक से अधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, तो मामला उन अदालतों में से किसी के तहत दायर किया जा सकता है जिसके अंतर्गत वह संपत्ति है।
  • चल संपत्ति के मामले में, या तो वह अदालत जिसके अधिकार क्षेत्र में क्षति हुई है वह मामले को आगे बढ़ा सकती है या वह अदालत जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी रहता है वह मामले को आगे बढ़ा सकती है।
  • वैवाहिक विवादों के मामलों में, विशेष अदालत के पास अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर होता है जहां विवाद उत्पन्न होता है, जहां वादी रहता है, जहां प्रतिवादी रहता है या जहां विवाह संपन्न हुआ था।

आर्थिक अधिकार क्षेत्र

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 कहती है कि हर मामला पहले निचली अदालत में दायर किया जाना चाहिए, जो ऐसे मामले की सुनवाई करने में सक्षम है। मुकदमों की लागत की सुनवाई अदालत द्वारा तदनुसार की जाती है, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है।

विषय-वस्तु

ऐसी अदालतें हैं जो केवल कुछ विशेष मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत हैं; वे सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते। जैसे पारिवारिक अदालतों को हिंदू कानून, वैवाहिक मामलों आदि से संबंधित मुद्दों पर आगे बढ़ने की शक्ति है।

वाद पत्र वापस करने की प्रक्रिया

आदेश 7 नियम 10

यह शिकायत वापस करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। न्यायाधीश या अदालत केवल सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 20 के तहत उल्लिखित आधार पर शिकायत वापस कर सकती है। ऐसा करते समय न्यायाधीश को अपने आदेश में निम्नलिखित का उल्लेख करना होगा।

  1. जिस तारीख को याचिका प्रस्तुत की जाती है और जिस तारीख को वह वापस की जाती है उस तारीख का उल्लेख उस पर किया जाना चाहिए।
  2. शिकायत प्रस्तुत करने वाले पक्षों के नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
  3. वादी को एक संक्षिप्त बयान दिया जाता है, जिसमें इसे वापस करने के कारणों का उल्लेख होता है।
  4. यदि न्यायालय संतुष्ट हो तो वादी के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा वादी को वापस भी किया जा सकता है।

नानिकुट्टी अम्मा देवंकी अम्मा और अन्य बनाम कृष्णन कोचुनारायणन नायर और अन्य (2007)

इस मामले में, उत्तरदाताओं 1 से 3 ने तिरुवनंतपुरम के एक जिले में शिकायत दर्ज की, जिसमें दिखाया गया कि तिरुवंतपुरम की अदालत के पास उनकी संपत्ति से संबंधित मुकदमे का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र है। याचिकाकर्ता ने, सुरक्षा के क्रम में, एक लिखित बयान दायर किया और उत्तरदाताओं की शिकायत को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि संपत्तियां एटिंगल में अदालत की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित हैं और मूल्यांकन से पता चला कि यह केवल रु 25,000 की थी। इसलिए, केवल मुंसिफ न्यायालय को ही इस वाद का निष्पादन करने का अधिकार क्षेत्र है।

इसलिए, उत्तरदाताओं 1 से 3 द्वारा दायर की गई याचिका को जिला अदालत ने “अधिकार क्षेत्र के अभाव में वापस कर दिया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान भी उन्हें दे दिया गया” का समर्थन करते हुए वापस कर दिया।

शॉ वालेस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम एम.पी. बीयर उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड (2008)

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर याचिका वापस कर दी थी। न्यायालय ने पाया कि शॉ वालेस का दिल्ली में कोई पंजीकृत कार्यालय नहीं था। इनका ऑफिस मुंबई और एम.पी. में है। बीयर उत्पाद मध्य प्रदेश में हैं इसलिए, दिल्ली में कार्रवाई का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया।

नियम 10A

सीपीसी के आदेश 7 का नियम 10A निम्नलिखित मामलों में वादी द्वारा अपनी शिकायत वापस करने के बाद उसकी अदालत में उपस्थिति के लिए तारीख तय करने की अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करता है:

सूचना: जहां अदालत को लगता है कि मुकदमे की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसे ऐसा करने से पहले वादी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करना होगा।

आवेदन

  1. शिकायत वापस करने की सूचना प्राप्त करने के बाद, वादी अदालत में उस अदालत के नाम का उल्लेख करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें वह शिकायत वापस आने के बाद दायर करना चाहता है।
  2. वह अदालत से विशेष अदालत में अपनी उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है।
  3. न्यायालय से दोनों पक्षों को तारीख का नोटिस भेजने का अनुरोध किया गया है। 
  4. न्यायालय का दायित्व- यदि वादी तिथि निर्धारण एवं सूचना तामील कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र दाखिल करता है तो न्यायालय को वादी को वापस करने से पहले यह करना होगा:
  • दोनों पक्षों के लिए उस अदालत के समक्ष उपस्थित होने की तारीख तय करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में है, और
  • दोनों पक्षों को उपस्थिति की तारीख की सूचना दें।

नियम 10A के उपनियम 4 के तहत, शिकायत वापस करने वाली अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी को समन भेजना आवश्यक नहीं है, जब तक कि ऐसा करने का कोई कारण न हो।

उपस्थित होने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस को सम्मन माना जाता है।

मणिपाल यूनिवर्सिटी बनाम मणिपाल एकेडमी ऑफ हेल्थ (2018)

इस मामले में, मुद्दा यह उठता है कि, क्या विचारण न्यायालय के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 10 A में उल्लिखित चरणों का पालन किए बिना वादी की वापसी के लिए वादी के आवेदन को स्वीकार करना सही है? और क्या विचारण (ट्रायल) न्यायालय से मामले की सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया है।

इसलिए, यह माना गया कि सुविधा के नियम के इस मुद्दे को भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्णय करते समय बाहरी कारकों पर निर्भरता की अनुमति देने के लिए बहुत दूर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। शीर्ष अदालत का कहना है कि अदालत अमान्य है क्योंकि विचारण न्यायालय सीपीसी के आदेश 7 के नियम 10A के उपनियम 2 के निर्देशों का पालन करने में विफल रही, जो प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बराबर है।

सलीम अहमद बनाम खुर्शीद (2016)

इस मामले में विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 10A के मुताबिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

नियम 10 B – मुकदमे का स्थानांतरण (ट्रान्स्फर)

  1. यह नियम अदालत को मुकदमे को उचित अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है।
  2. जब वादी रिटर्न के आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है, तो अदालत वादी को उस अदालत में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दे सकती है, जिसके पास उस मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है और वह इसके लिए उपस्थिति तिथि भी तय कर सकती है।
  3. अदालत बिना किसी पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) के ऐसा करेगी।

डी नोवो परीक्षण

विचारण डी नोवो का अर्थ है एक ही मामले में एक नया मुकदमा, लेकिन एक अलग विचारण न्यायालय के समक्ष। पूरे मामले का दोबारा विचारण इस तरह किया जाता है मानो पहले कभी विचारण ही नहीं किया गया हो।

मेसर्स एक्सएल करियर बनाम फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट (2019)

  • इस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या अदालत में मुकदमा जहां अब शिकायत दर्ज की गई है, आदेश 7 नियम 10 और 10A के तहत इसकी वापसी के बाद डी नोवो से शुरू होती है या क्या इसे उसी चरण से जारी रखा जाना चाहिए जिस पर इसे वापस किया गया था।
  • वादी ने फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। गिरगांव न्यायालय में प्रतिवादी ने एक आवेदन दायर कर कहा कि कार्रवाई गुड़गांव के बजाय मेरठ में की गई थी और प्रतिवादी गुड़गांव का निवासी नहीं था।
  • यह माना गया कि गुड़गांव अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है और पक्षों को दिल्ली की अदालतों में विशेष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। इसलिए, पुनरीक्षण (रिविजन) याचिका की अनुमति दी गई थी।

निष्कर्ष

इसलिए, इस लेख में उपरोक्त चर्चा से, हमने सीखा है कि सटीक अधिकार क्षेत्र में शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। यदि शिकायत किसी अन्य न्यायालय में दायर की जाती है, तो वादी को न्याय में कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि वादी, बिना जानकारी के, गलती से या किसी अन्य कारण से, गलत अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, तो उस न्यायालय के पास अपनी कार्यवाही के किसी भी चरण में आवेदन वापस करने की शक्ति है और वह इसे नियुक्त करते हुए सटीक न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। पक्ष के लिए उपस्थिति की तारीख, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 से 20 तक देखा जा सकता है। लौटाए गए वादपत्र को अस्वीकृत वादपत्र या शून्य नहीं माना जाता है, इसकी वैधता होती है। डी नोवो फैक्टो लौटाए गए वादपत्र पर लागू होता है। एक अदालत द्वारा लौटाई गई कोई भी शिकायत नए सिरे से शुरू की जा सकती है या कार्यवाही के उसी चरण से जारी रखी जा सकती है।

संदर्भ

 

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