एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत 

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यह लेख नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, भोपाल की छात्रा Vibhanshi Shakya के द्वारा लिखा गया है और इस लेख का संपादन Khushi Sharma (प्रशिक्षु (ट्रेनी) एसोसिएट, ब्लॉग आईप्लीडर्स) के द्वारा किया गया है। इस लेख में लेखक एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

क़ानून का अर्थ जानने के लिए न्यायालयों द्वारा वैधानिक निर्वचन की जाती है। क़ानून का निर्वचन करने के लिए कई नियम हैं। उनमें से एक “एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत” है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब कुछ निर्दिष्ट शब्द होते हैं जिनका अनुसरण (फॉलो) सामान्य शब्दों द्वारा किया जाता है। यदि सामान्य शब्दों के अर्थ में कोई अस्पष्टता होती है तो इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। यह सिद्धांत प्रदान करता है कि सामान्य शब्द, जो निर्दिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं वे निर्दिष्ट शब्दों के उसी वर्ग तक सीमित रहेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके माध्यम से क़ानून के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है और उचित न्याय दिया जा सकता है। 

इस लेख में, निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है: क़ानून का निर्वचन (इंटरप्रिटेशन) और निर्वचन के नियम क्या है, अगला विषय जिस पर चर्चा की जाएगी वह एजुस्डेम जेनेरिस सिद्धांत का अर्थ और इसकी आवश्यकता और कब इसे लागू किया जाता है, तो अगली बात जिस पर चर्चा की जाएगी वह इसकी अनिवार्यताएं है, जो शामिल करेंगी कि इसकी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, इसके बाद इस सिद्धांत की सीमा प्रदान की गई है कि सिद्धांत कब लागू होता है, या लागू नहीं होता है। अंत में न्यायालयों द्वारा इस सिद्धांत के अनुचित उपयोग पर चर्चा की गई है कि कैसे न्यायालय कभी-कभी इस सिद्धांत का उचित उपयोग नहीं करते हैं और इस प्रकार न्याय नहीं मिलता है।

मुद्दा जिस पर चर्चा की जानी है

एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत निर्वचन का एक सिद्धांत है, जिसका उपयोग न्यायालयों द्वारा कानून के आशय के अनुसार निर्वचन करके न्याय प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि कानून के प्रावधान को स्पष्ट बनाया जा सके और इस प्रकार कानून के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। लेकिन चिंता का विषय यह है कि क्या न्यायालय कानूनों के उचित निर्वचन करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत का उचित तरीके से उपयोग कर रहे हैं या न्यायालय इस सिद्धांत का अनुचित तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जहां इसकी आवश्यकता नहीं है, जिससे उद्देश्य विफल हो रहा है, या न्याय की विफलता हो रही है?

उद्देश्य

  • वैधानिक निर्वचन का अर्थ समझना।
  • “एजुस्डेम जेनेरिस” का अर्थ समझना।
  • एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत की प्रयोज्यता और गैर-प्रयोज्यता का अध्ययन करना।
  • उन मामलों का अध्ययन करना जहां यह सिद्धांत लागू किया गया था और जहां नहीं।
  • यह जांचना कि न्यायालय इस सिद्धांत का उचित तरीके से उपयोग कर रहे हैं या नहीं।

परिकल्पना

  • इस सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए सामान्य शब्दों को विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करना चाहिए और विशिष्ट शब्दों को आवश्यक रूप से एक जीनस/ वर्ग का गठन करना चाहिए
  • सामान्य शब्द को उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले निर्दिष्ट शब्दों के जीनस/ वर्ग तक सीमित करने का क़ानून का आशय होना चाहिए। 
  • चूँकि इस सिद्धांत का उपयोग न्यायालयों द्वारा बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी न्यायालय इस सिद्धांत का उपयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसे वहाँ लागू करते हैं जहाँ यह आवश्यक नहीं है, जिससे क़ानून का उद्देश्य विफल हो जाता है और न्याय की विफलता हो जाती है।

अनुसंधान (रिसर्च) प्रश्न

  • एजुस्डेम जेनेरिस क्या है?
  • यह सिद्धांत कब लागू किया जा सकता है और कब नहीं?
  • क्या न्यायालय एजुस्डेम जेनेरिस के इस सिद्धांत को ठीक से लागू करता है या नहीं?

क़ानूनों का निर्वचन और निर्वचन के नियम

“कानून का सार उसकी भावना में निहित है, उसके शब्द में नहीं, क्योंकि शब्द केवल उस आशय की बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण है जो उसे रेखांकित करता है” 

– सैल्मंड 

संसद कानून बनाती है और फिर उन कानूनों का निर्वचन न्यायाधीशों द्वारा वैधानिक निर्वचनओं के उपयोग से की जाती है। मूर्तियों का मसौदा तैयार करते समय प्रारूपकार (ड्राफ्ट्समैन) यह सुनिश्चित करते हैं कि वे क़ानून अस्पष्ट न हों। हालाँकि, उन क़ानूनों में वे शब्द शामिल हो सकते हैं जिनके अनिश्चित अर्थ हैं और समाज की प्रगति के साथ, पुराने क़ानूनों में वे शब्द शामिल हो सकते हैं जो वर्तमान समय में उपयोग नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, संसद ने कुछ त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए न्यायाधीशों द्वारा क़ानून का निर्वचन करना आवश्यक है। 

विधान की सही समझ को क़ानून का निर्वचन के रूप में जाना जाता है। कानून की मंशा के निर्धारण के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। चूंकि न्यायालय का उद्देश्य न केवल कानून को पढ़ना है, बल्कि उसके आशय को समझना और उसे सार्थक तरीके से लागू करना भी है। वैधानिक निर्वचन के पीछे उद्देश्य विधान की मंशा के अनुरूप अस्पष्ट शब्दों एवं उनके अर्थ को स्पष्ट करना है, जो निर्वचन से पूर्व स्पष्ट नहीं थे।

न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह आँकड़ों का मनमाने ढंग से निर्वचन करे। इसलिए, निर्वचनओं के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, जिनका प्रयोग न्यायालयों द्वारा किया जाता है। इन सिद्धांतों को कभी-कभी ‘निर्वचन के नियम’ या ‘निर्वचन के सिद्धांत’ कहा जाता है । निर्वचन के ये नियम निम्नलिखित हैं:

प्राथमिक नियम

  • शाब्दिक नियम
  • रिष्टि (मिस्चीफ) नियम: हेडन का नियम
  • स्वर्णिम (गोल्डन) नियम।
  • सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनियस) अर्थान्व्यन (कंस्ट्रक्शन)
  • लाभकारी अर्थान्व्यन का नियम
  • असाधारण अर्थान्व्यन का नियम

गौण (सेकेंडरी) नियम

  • नॉस्सिटर ए सॉसिस (किसी भी शब्द को एकल नही पढ़ा जाता, उसे उसके साथ के शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए)
  • एजुस्डेम जेनेरिस
  • रेड्डेंडो सिंगुला सिंगुलिस (जब शब्दों की सूची के अंत में एक संशोधित चरण होता है, तो वाक्यांश केवल अंतिम को संदर्भित करता है।)

इस लेख में, आगे और विस्तृत चर्चा “एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत” पर होगी, जो निर्वचन के नियमों के सिद्धांतों में से एक है।

एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत

अर्थ एवं परिभाषा

‘एजुस्डेम जेनेरिस’ एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है “समान प्रकार और प्रकृति का”। 

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (8वां संस्करण, 2004) के अनुसार, “एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत वह है जहां सामान्य शब्द विशेष और विशिष्ट शब्दों द्वारा व्यक्तियों या चीजों की गणना का अनुसरण करते हैं। न केवल इन सामान्य शब्दों का अर्थ लगाया जाता है, बल्कि इन्हें केवल उसी सामान्य प्रकार के व्यक्तियों या चीज़ों पर लागू किया जाता है, जैसा कि विशेष रूप से प्रदान किया गया है।”

इस सिद्धांत को लॉर्ड टेंटरडेन का नियम (यहाँ देखें) भी कहा जाता है, जो एक प्राचीन सिद्धांत है। एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत प्रदान करता है कि जब विशिष्ट शब्दों की सूची का सामान्य शब्दों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, तो सामान्य शब्दों का निर्वचन इस तरह से किया जाता है ताकि उन्हें उन वस्तुओं या चीजों को शामिल करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके जो विशिष्ट शब्द के प्रकार के होंगे। दूसरे शब्दों में, “जहां कोई कानून व्यक्तियों या चीज़ों के विशिष्ट वर्गों को सूचीबद्ध करता है और फिर उन्हें सामान्य रूप से संदर्भित करता है, सामान्य कथन केवल उसी प्रकार के व्यक्तियों या चीज़ों पर लागू होते हैं जो विशेष रूप से सूचीबद्ध होते हैं।” (यहां देखें) उदाहरण के लिए यदि कोई कानून कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक और अन्य मोटर चालित वाहनों का संदर्भ देता है, तो सामान्य शब्द जो ‘अन्य मोटर चालित वाहन’ है, उसमें कोई विमान या जहाज शामिल नहीं होंगे क्योंकि पूर्ववर्ती विशिष्ट शब्द भूमि परिवहन के प्रकार के हैं और जब एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत लागू किया जाता है तो वह सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों के समान श्रेणी की चीजों को शामिल करने तक ही सीमित रहेगा।

इवांस बनाम क्रॉस [(1938) 1 केबी 694] के मामले में, न्यायालय ने एजुस्डेम जेनेरिस नियम लागू किया था। मुद्दा “अन्य उपकरण” शब्द के निर्वचन के संबंध में था। यह धारा 48(9) सड़क यातायात अधिनियम, 1930 के तहत “यातायात सिग्नल” की परिभाषा के तहत था, जिसमें “सभी सिग्नल, चेतावनी संकेत पोस्ट, संकेत, या अन्य उपकरण” शामिल थे। न्यायालय ने माना कि सड़क पर चित्रित रेखा को यातायात संकेतों के रूप में “अन्य उपकरणों” में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां उपकरण किसी चीज़ का संकेत देते हैं, जबकि सड़क पर चित्रित रेखा ऐसा कोई संकेत नहीं देती है।

एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत की आवश्यकता

एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत द्वारा क़ानून के निर्वचन की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब-

  • क़ानून के प्रावधानों की भाषा में अस्पष्टता है, या
  • जब प्रावधान में, दो विचारों की संभावना हो, या
  • किसी क़ानून का प्रावधान जो अर्थ देता है, वह क़ानून के उद्देश्य को विफल कर देता है।

यदि भाषा में कोई अस्पष्टता न हो और वह स्पष्ट हो तो निर्वचन की कोई आवश्यकता नहीं है। (यहाँ देखें)

कब लागू किया जाता है: जब तक संदर्भ की आवश्यकता न हो, सामान्य शब्दों को सामान्य रूप से प्राकृतिक अर्थ दिया जाना चाहिए। लीलावती बाई बनाम बॉम्बे राज्य, 1957 सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, न्यायालय ने कहा कि “जहां संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य और रिष्टि के लिए सामान्य महत्व के शब्दों से जुड़े प्रतिबंधित अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, न्यायालय को उन शब्दों को उनका स्पष्ट और सामान्य अर्थ देना चाहिए।”

लेकिन जब पढ़ने पर पता चलता है कि क़ानून के प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है और क़ानून का आशय सामान्य शब्दों को विशिष्ट शब्दों की श्रेणी तक सीमित करना है, तो एजुस्डेम जेनेरिस का यह सिद्धांत लागू किया जाता है। इसलिए, जब सामान्य शब्द निर्दिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं और उन निर्दिष्ट शब्दों में एक जीनस होती है तो सामान्य शब्द उसी जीनस/श्रेणी तक सीमित रहेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कानून ने श्रेणी के ऐसे शब्दों का उपयोग करके अपना आशय दिखाया था और यदि न्यायालय उस आशय के विपरीत जाएगा और सामान्य शब्दों को व्यापक अर्थ देगा तो कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। 

एजुस्डेम जेनेरिस: नॉस्सिटर ए सोस्सिस का एक पहलू

जैसा कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और अन्य बनाम सच्चिकित्सा प्रसारक मंडल और अन्य, 2010 सर्वोच्च न्यायालय के मामले में न्यायालय द्वारा देखा गया “सोस्सिस” एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है “समाज”। “नॉस्सिटर ए सोस्सिस” एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है कि “किसी क़ानून में शब्द को संबंधित शब्दों से पहचाना जाना चाहिए”। एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत नॉस्सिटर ए सोस्सिस का एक पहलू है। “इसलिए, जब सामान्य शब्दों को विशिष्ट शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, तो सामान्य शब्दों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। उनका रंग और उनकी सामग्री उनके संदर्भ से ली जानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल बनाम हनोवर के प्रिंस अर्नेस्ट ऑगस्टस, (1957) एसी 436 एट 461 में विस्काउंट सिमंड्स के मामले में भी न्यायालय ने यही टिप्पणी की थी।

एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत की अनिवार्यताएं

अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम कलेक्टर ऑफ एक्साइज, 1972 सर्वोच्च न्यायालय, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरिशंकर, 1979 सर्वोच्च न्यायालय के मामले में इस नियम को लागू करने के लिए पांच आवश्यक शर्तें रखी गई थीं। यह शर्तें या तत्व इस प्रकार हैं: 

  1. क़ानून में विशिष्ट शब्दों की गणना शामिल है, 
  2. गणना के विषय एक वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं; 
  3. वह वर्ग या श्रेणी गणना से समाप्त नहीं होती है; 
  4. सामान्य शर्तें गणना का अनुसरण करती हैं; और 
  5. किसी भिन्न विधायी मंशा का कोई संकेत नहीं है ।”

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करने के लिए, विशिष्ट शब्दों की गणना करनी होगी और वे शब्द आवश्यक रूप से एक वर्ग या एक जीनस के होने चाहिए और वहां ऐसे जीनस या वर्ग समाप्त नहीं होने चाहिए। साथ ही ऐसे विशिष्ट शब्दों के बाद सामान्य शब्द भी आने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून का कोई विपरीत आशय नहीं था। इसका मतलब है कि कानून का आशय सामान्य शब्दों को एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित करना था।

जैसा कि उपरोक्त चर्चा से देखा जा सकता है, एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो तत्व हैं: विशिष्ट शब्दों को एक विशेष वर्ग या जीनस का गठन करना चाहिए और सामान्य शब्दों के ऐसे प्रतिबंध के लिए कानून का आशय होना चाहिए। 

विशिष्ट शब्दों का वर्ग या जीनस

एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करने के लिए, एक विशिष्ट ‘श्रेणी’ या ‘जीनस’ मौजूद होना चाहिए। “विशिष्ट शब्दों को व्यापक रूप से भिन्न चरित्र वाली विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होना चाहिए बल्कि किसी ऐसी चीज़ पर लागू होना चाहिए जिसे एक वर्ग या एक प्रकार की वस्तु कहा जा सकता है” (यहां देखें)। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य से पहले विशिष्ट शब्दों की गणना आवश्यक रूप से एक विशिष्ट जीनस का गठन करना चाहिए: यह किसी एक वर्ग का होना चाहिए। फिर एजुस्डेम जेनेरिस के प्रयोग के बाद ही सामान्य शब्दों को एक ही वर्ग या जीनस तक सीमित किया जा सकता है।

विभिन्न तरीकों से, वर्गों को परिभाषित किया जा सकता है, हालांकि, इस सिद्धांत के वास्तविक मूल्य को अनलॉक करने के लिए, कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि जिस वर्ग की पहचान की गई है, उसका क़ानून के उद्देश्य के साथ कुछ उद्देश्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। यदि हम अलग ढंग से कहें तो क़ानून के उद्देश्य और उसके विषय में (जो कानून के आशय में प्रकट होते हैं) आधार वह है जो यह निर्धारित करता है कि वर्गों की विभिन्न परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा सही है। 

विधान का एक आशय होना चाहिए

इसके अलावा, एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू करने के लिए कानून का भी यही आशय होना चाहिए। मतलब यह कि जब विशिष्ट शब्द एक जाति या वर्ग का अर्थान्यवन (कंस्ट्रक्शन) कर रहे थे, तब उसके बाद एक सामान्य शब्द आता था और यह देखा जा सकता है कि विधान का आशय सामान्य शब्दों को प्रतिबंधित करके विशिष्ट शब्दों के समान वर्ग की चीजों को शामिल करने के लिए था। इसलिए, यह आवश्यक है कि एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत के माध्यम से इसके प्रावधान का निर्वचन के लिए कानून का स्पष्ट आशय हो।

ऐसे मामले जहां एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत लागू किया गया था

सिद्धेश्वरी कॉटन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1989 सर्वोच्च न्यायालय 

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की अधिसूचना संख्या 230 और 231 दिनांक 15-07-1977 के साथ पठित धारा 2(f) के तहत सामान्य शब्दों ‘किसी भी अन्य प्रक्रिया’ का निर्वचन करते समय एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू किया। यह सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करता है जो “ब्लीचिंग, मर्कराइजिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, वॉटर-प्रूफिंग, रबराइजिंग, श्रिंक-प्रूफिंग, ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग” थे। यहाँ न्यायालय ने एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि “विशिष्ट शब्द प्रक्रिया के एक वर्ग का अर्थान्यवन करते हैं जो एक परिवर्तन ला रहा है जो स्थायी प्रकृति का है। और इसलिए ‘किसी अन्य शब्द’ को उस प्रक्रिया/घटना में से एक या किसी अन्य को साझा करना चाहिए”।   

केरल सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड बनाम सीआईटी, (1988) 170 आईटीआर 455 (केरेला)

इस मामले में न्यायालय ने “व्यक्तियों का निकाय” वाक्यांश के अर्थ का निर्वचन किया, जो आयकर अधिनियम की धारा 2(31) में प्रदान किया गया था। यह वाक्यांश “व्यक्तियों का संघ” के साथ था। न्यायालय ने एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि “व्यक्तियों के निकाय” को उसी संदर्भ, अर्थ और पृष्ठभूमि के साथ समझना होगा जो “व्यक्तियों के संघ” शब्दों को प्रदान किया गया है। इस निर्णय में, न्यायालय को ‘व्यक्तियों के संघ’ वाक्यांश के अर्थ का निर्वचन करने की आवश्यकता थी। इसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 2(31) में ‘व्यक्तियों का निकाय’ शब्दों के साथ-साथ ‘व्यक्तियों का संघ’ शब्दों का अर्थ निकालने में, ‘व्यक्तियों का निकाय’ शब्दों को समझना होगा। ”व्यक्तियों का संघ” शब्दों को वही पृष्ठभूमि, संदर्भ और अर्थ दिया गया है।

एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत के प्रयोज्यता की सीमाएँ

जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है निर्दिष्ट शब्दों में एक जीनस/वर्ग का अस्तित्व और कानून का आशय क़ानून को उस तरह से पढ़ना था। पहले उल्लेखित दो ऐतिहासिक मामलों में भी ऐसा ही किया गया है। इससे यह आसानी से निकाला जा सकता है कि, कब यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है:

  1. यदि निर्दिष्ट शब्दों से पहले सामान्य शब्द हों तो यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि विशिष्ट शब्दों के बाद सामान्य शब्द आने चाहिए। सीमा शुल्क विभाग बनाम शरद गांधी, 2019 सर्वोच्च न्यायालय
  2. यदि क़ानून के प्रावधान में विशिष्ट शब्द जिनका अनुसरण सामान्य शब्दों द्वारा किया जाता है, एक विशिष्ट जीनस/वर्ग नहीं बनाते हैं तो यह नियम लागू नहीं किया जा सकता है, चूंकि यह एजुस्डेम जेनेरिस के नियम का उपयोग करके सामान्य शब्द को निर्दिष्ट शब्दों के एक ही जीनस तक सीमित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम कजरिया ट्रेडर्स (इंडिया) लिमिटेड, 1964 सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, न्यायालय ने कहा कि जब भी विशिष्ट शब्दों के बाद सामान्य शब्द आते हैं, तो एजुस्डेम जेनेरिस का निर्वचन को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह का निर्वचन से पहले, एक श्रेणी या जीनस का गठन किया जाना चाहिए ताकि इसके संदर्भ में सामान्य शब्दों को, जैसा कि आशय है, प्रतिबंधित किया जा सके।
  3. इसके अलावा, यदि सामान्य शब्द केवल एक शब्द का अनुसरण करता है तो एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह एक शब्द एक अलग वर्ग/जीनस नहीं बना सकता है। 

हालाँकि इसका एक असाधारण उदाहरण यह है कि यदि सामान्य शब्द एक शब्द के जीनस का अनुसरण कर रहा है जिसे न्यायालय द्वारा बनाया गया है तो उस सामान्य शब्द को एक शब्द के जीनस तक सीमित किया जा सकता है।

4. यदि निर्दिष्ट शब्द पूरे जीनस/वर्ग को समाप्त कर देते हैं तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता है और इन मामलों में सामान्य शब्द को एक व्यापक अर्थ या एक अलग जीनस/वर्ग दिया जाएगा क्योंकि उन निर्दिष्ट शब्दों ने पहले ही पूरे जीनस को समाप्त कर दिया है और सामान्य शब्दों में शामिल होने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा।

इसे “न्यायमूर्ति जीपी सिंह द्वारा वैधानिक निर्वचन के सिद्धांत (पृष्ठ 512)” में भी रखा गया है, कि यदि सामान्य शब्दों से पहले के शब्द न केवल किसी वर्ग/जाति का विशिष्ट विवरण बनाते हैं, बल्कि यह उस जीनस/वर्ग का संपूर्ण विवरण बनाता है तो एजुस्डेम जेनेरिस का यह नियम लागू नहीं किया जा सकता है। ‘बीमा की पॉलिसी’ में बीमाकर्ताओं को, यदि वे चाहें तो पॉलिसी को समाप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया था, यदि वे “इस तरह के बदलाव के कारण या किसी अन्य कारण से” चाहें। यहां “ऐसे परिवर्तन के कारण” शब्दों में बीमाकृत संपत्ति के साथ किया गया कोई भी कार्य शामिल हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। यहां लॉर्ड वॉटसन ने कहा कि, “वर्तमान मामले में, इसके आवेदन के लिए कोई जगह नहीं दिखती है। पूर्ववर्ती (एंटीसेडेंट) उप धारा में केवल विशिष्टताओं का विवरण नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीनस का वर्णन है…”

5. यदि एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू करने के लिए कानून का कोई विपरीत आशय है, तो इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। कई निर्णयित मामलों में, यह माना गया है कि एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत “कानून का एक अनुल्लंघनीय नियम नहीं है”। यह “विपरीत संकेत के अभाव में अनुमेय अनुमान” है। यह सिद्धांत भी निर्वचनओं के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है और इसलिए, किसी क़ानून की कोई भी निर्वचन इस तरह से नहीं की जा सकती है कि इसका एक हिस्सा “ओटियोज़” हो जाए। महाराष्ट्र राज्य बनाम जगन गगनसिंह नेपाली, 2011 बॉम्बे उच्च न्यायालय

ऐसे मामले जहां एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत लागू नहीं किया गया था

यह आवश्यक नहीं है कि जब भी कुछ विशिष्ट शब्द हों, उसके बाद सामान्य शब्द हों, तो नियम लागू करना ही होगा। यहां उन स्थितियों पर चर्चा की जा रही है जब यह नियम लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जब ये स्थितियाँ मौजूद होती हैं, तो न्यायालय एजुस्डेम जेनेरिस के इस सिद्धांत को लागू नहीं करता है। यह निर्वचन का एक नियम है जिसे कानून की मंशा और अन्य आवश्यक शर्तों के आधार पर लागू किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ

यहां इस मामले में प्रश्न सामान्य वाक्यांश “फलों के रस या फलों के गूदे वाले किसी अन्य पेय पदार्थ” के निर्वचन के संबंध में था। यह फल उत्पाद आदेश, 1955 में था, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत पारित किया गया था। आदेश के माध्यम से यह दायित्व बनाया गया था कि फलों के सिरप में, फलों के रस की मात्रा 25 होनी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया था कि, उसके उत्पाद जो रूह अफ़ज़ा है, पर यह आदेश लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि आदेश में “स्क्वैश, क्रश, कॉर्डियल्स, जौ का पानी, बैरल जूस और रेडी-टू-सर्व पेय पदार्थ या फलों के रस या फलों के गूदे वाले कोई अन्य पेय पदार्थ” शामिल हैं।” इसके अलावा एजुस्डेम जेनेरिस को लागू करने से, सामान्य वाक्यांश निर्दिष्ट शब्दों तक ही सीमित हो जाएगा।

इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि एजुस्डेम जेनेरिस नियम यहां लागू नहीं होगा क्योंकि सामान्य वाक्यांश से पहले उल्लिखित चीजें एक अलग जीनस का गठन नहीं करती हैं। इसके अलावा संदर्भ से यह स्पष्ट है कि आशय यह था कि अन्य सभी पेय पदार्थ जिनमें फलों का रस होता है, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। 

जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड  

इस मामले में मुद्दा सामान्य शब्दों “किसी अन्य प्रासंगिक कारक” का निर्वचन से संबंधित था। विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 49(3), बिजली बोर्ड को किसी व्यक्ति के लिए किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता है और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए जमा शुल्क तय करने का अधिकार देती है। 

यहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सामान्य शब्दों से पहले के शब्द एक अलग जीनस/वर्ग का गठन नहीं करते हैं। 

लीलावती बाई बनाम बॉम्बे राज्य, 1957 सर्वोच्च न्यायालय

इस मामले में मुद्दा सामान्य शब्द “या अन्यथा” का निर्वचन के संबंध में था। परिसर में किरायेदार की विधवा रहती थी। बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 की धारा 6(4)(a) के तहत, प्रतिवादी ने परिसर की मांग की थी। इस प्रकार, इस मांग को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी कि परिसर खाली नहीं था। इसके लिए याचिकाकर्ता ने उस धारा का निर्वचन करते हुए विवाद का समर्थन किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि “रिक्त तब मौजूद होगी जब किरायेदार अपने किरायेदारी की समाप्ति, बेदखली या असाइनमेंट या परिसर में अपने हित के किसी अन्य तरीके से स्थानांतरण पर कब्जा करना बंद कर देगा”। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करके, सामान्य शब्द को उसके पूर्ववर्ती शब्दों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस सिद्धांत को यहां लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सामान्य शब्द से पहले आने वाले शब्द कोई पहचान योग्य जीनस नहीं बनाते हैं।  

एजुस्डेम जेनेरिस का अनुचित उपयोग: न्याय की विफलता  

एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। चूँकि इस नियम के प्रयोग से शब्दों के स्वाभाविक अर्थ से विचलन होता है जिससे उन्हें वही अर्थ दिया जा सकता है जो विधान ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया था। यह नियम मौलिक नियम के आधार पर होना चाहिए कि “कानूनों को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि जिस उद्देश्य को पूरा किया जाना है उसे पूरा किया जा सके”। इस प्रकार इस नियम की आवश्यकता है कि विशिष्ट शब्दों द्वारा गठित एक जीनस होना चाहिए जिसके लिए सामान्य शब्द प्रतिबंधित होंगे और यदि संदर्भ किसी भी विपरीत आशय के लिए प्रदान करता है ताकि शब्दों को व्यापक अर्थ दिया जा सके, तो इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं, इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आवेदन के लिए जरूरी शर्तें हैं तो यह नियम लागू किया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और वहाँ वे परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में पहले इस नियम के लागू न होने पर चर्चा की गई थी, इसके बाद भी यदि न्यायालय इस नियम को लागू करता है, तो यह उस कानून से भटकाव होगा जो कानून का उद्देश्य था और इसलिए न्याय की विफलता हो जाएगा। 

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न्यायालयों ने एजुस्डेम जेनेरिस के नियम का अनुचित तरीके से उपयोग किया है, भले ही इसे उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता हो। यहां तक ​​कि जब निर्दिष्ट शब्दों का कोई अलग जीनस नहीं था या जब निर्दिष्ट शब्दों का जीनस समाप्त हो गया था या जब सामान्य शब्दों से पहले केवल एक शब्द था, तब भी न्यायालयों द्वारा एजुस्डेम जेनेरिस का नियम लागू किया गया था। न्यायालयों ने इस नियम को कुछ मामलों में भी लागू किया जहां सामान्य शब्द के व्यापक अर्थ को प्रतिबंधित करने का कोई विधायी आशय नहीं था। 

न्यायालय एजुस्डेम जेनेरिस के नियम का अनुचित उपयोग करके, प्रावधान के पूरे अर्थ को बदल देता है और इस प्रकार अधिनियम के उद्देश्य के साथ-साथ कानून के आशय को भी विफल कर देता है। इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है।

मामले

बॉम्बे राज्य बनाम अली गुलशन, 1955 सर्वोच्च न्यायालय 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण था और इसलिए उसने उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय ने एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत का ठीक से उपयोग नहीं किया था और इस सिद्धांत को इस मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए था।

मुद्दा बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1948 की धारा 6(4)(a) में सामान्य शब्द “किसी अन्य उद्देश्य” का निर्वचन के संबंध में था। निर्दिष्ट शब्दों के साथ सामान्य शब्द थे “राज्य सरकार, राज्य या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मांग कर सकती है “। यहां अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि “प्रावधान के तहत अपीलकर्ता विदेशी वाणिज्य दूतावास के एक सदस्य के आवास के लिए अपेक्षित परिसर का हकदार था”। उच्च न्यायालय ने एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू करके “किसी अन्य उद्देश्य” शब्द को “राज्य के उद्देश्य” के साथ प्रतिबंधित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यहां माना कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू करने में गलत है और उसने आगे कहा कि यहां “कोई अन्य उद्देश्य” जो कि सामान्य अभिव्यक्ति है, केवल एक अभिव्यक्ति का पालन करता है, जो “राज्य के उद्देश्य के लिए” है। इस प्रकार यह एक विशिष्ट जीनस/वर्ग नहीं बनाता है और इसलिए, एजुस्डेम जेनेरिस का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि क़ानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों से, कानून का आशय, शब्दों को उनका प्राकृतिक अर्थ देने के लिए स्पष्ट था, जिसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति “किसी अन्य उद्देश्य” में “विदेशी वाणिज्य दूतावास के किसी सदस्य को आवास प्रदान करना” भी शामिल होगा।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और अन्य बनाम सच्चिकित्स प्रसारक मंडल और अन्य, 2010 सर्वोच्च न्यायालय 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को गलत तरीके से लागू किया, जबकि इसकी प्रयोज्यता के लिए कोई जगह नहीं थी।

मुद्दा “शिक्षकों का अर्थ है पूर्णकालिक अनुमोदित प्रदर्शनकारी, शिक्षक, सहायक, पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों या अनुमोदित संस्थानों में पूर्णकालिक आधार पर पढ़ाते या निर्देश देते हैं”। उच्च न्यायालय ने एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू किया और निष्कर्ष निकाला कि गैर-अनुमोदित शिक्षक, शिक्षकों की परिभाषा में नहीं आएंगे और इस प्रकार धारा 53 के तहत, शिकायत का संज्ञान लेने के लिए शिकायत समिति के पास गैर-अनुमोदित शिक्षकों के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि उनके पास अधिनियम में परिभाषित शिक्षकों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं 5वीं और 6वीं (अस्वीकृत शिक्षक होने के नाते) के लिए, शिकायत समिति के पास शिकायतें लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की परिभाषा में एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को गलत तरीके से लागू किया और परिभाषा में गैर-अनुमोदित शिक्षकों को शामिल नहीं किया। न्यायालय ने आगे कहा कि शिक्षकों की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें गैर-अनुमोदित शिक्षकों को भी शामिल किया जा सकता है। परिभाषा को प्रतिबंधित न करने का कानून का एक विपरीत आशय भी है और परिभाषा के पहले भाग में प्रगणित श्रेणियां शामिल हैं और दूसरे भाग में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। यह आशय वियोजक “और” से स्पष्ट रूप से इंगित होता है। इस प्रकार पहला भाग सूचीबद्ध श्रेणी में उल्लिखित शिक्षकों से संबंधित है और दूसरे में अन्य व्यक्ति शामिल हैं जो पूर्णकालिक आधार पर विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों/अनुमोदित संस्थानों में पढ़ा रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं।

इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि एक विपरीत आशय था, इसलिए शिक्षक की परिभाषा को व्यापक दायरा दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि शिक्षक की परिभाषा को केवल अनुमोदित शिक्षकों तक सीमित करने के लिए एजुस्डेम जेनेरिस का नियम लागू नहीं किया जाएगा। यदि प्रतिबंध लागू हुआ तो शिक्षक की परिभाषा का बड़ा हिस्सा बेमानी हो जाएगा। ऐसा करने से यह एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।

निष्कर्ष

एजुस्डेम जेनेरिस, जो निर्वचन के सिद्धांतों में से एक है, का उपयोग न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है ताकि किसी क़ानून के प्रावधानों में अस्पष्टता को दूर किया जा सके और विधायिका के आशय को जानकर इसे स्पष्ट किया जा सके और इस प्रकार कानून के उद्देश्य को ठीक से पूरा किया जा सके। यहां एजुस्डेम जेनेरिस के नियम को लागू करने और कानून का आशय क्या है इसकी जांच करके अस्पष्टता को दूर करने से, न्यायालयों द्वारा न्याय प्रदान किया जाता है और इस प्रकार, कानून का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

हालाँकि जैसा कि परियोजना में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इस सिद्धांत को बहुत सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक तत्वों का अस्तित्व आवश्यक है। यह आवश्यक है कि सामान्य शब्द निर्दिष्ट शब्दों का अनुसरण करें और निर्दिष्ट शब्द आवश्यक रूप से एक विशिष्ट जीनस/वर्ग का गठन करें। इसके अलावा यह सिद्धांत कानून का एक अनुल्लंघनीय नियम नहीं है। इसलिए इसे तब लागू नहीं किया जा सकता जब कानून का आशय विपरीत हो, यानी अगर कानून का आशय सामान्य शब्दों को उसका व्यापक अर्थ देना हो। इसके अलावा जिन अपवादों की चर्चा की गई है उन्हें भी इस सिद्धांत को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि यदि निर्दिष्ट शब्दों की कोई जाति नहीं है या कानून का आशय सामान्य शब्द को प्रतिबंधित करना नहीं था तो इससे प्रावधान के पूरे अर्थ में परिवर्तन हो सकता है और अधिनियम का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

हालाँकि, परियोजना में चर्चा किए गए मामलों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायालय इस सिद्धांत को अनुचित तरीके से लागू करते हैं, तब भी जब प्रावधानों में इस सिद्धांत की प्रयोज्यता संभव नहीं थी। न्यायालय इस सिद्धांत को तब भी लागू करते हैं जब निर्दिष्ट शब्द किसी जीनस/वर्ग का गठन नहीं करते हैं, या जब कानून का आशय सामान्य शब्दों को उनका व्यापक अर्थ देना था। न्यायालय के इस कदम से बड़ा नुकसान हो सकता है। यह प्रावधान के पूरे अर्थ को बदल सकता है, इस प्रकार इसे गलत तरीके से लागू कर सकता है और कानून के पूरे उद्देश्य को विफल कर सकता है। अत: इससे न्याय की विफलता हो जाएगी। ये गलतियाँ एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य के विपरीत हो सकती हैं। 

इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि न्यायालयों द्वारा इस सिद्धांत को कहां लागू किया जाना है और कहां नहीं, इसके आवश्यक तत्व और अपवादों के आधार पर उचित विश्लेषण करके इसे बहुत सावधानी से लागू किया जाना चाहिए।

 

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