आउटगोइंग पार्टनर के अधिकार

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1804
Indian Partnership Act
Image Source- https://rb.gy/1tnvtl

यह लेख तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (सीएलएलएस) से बी.ए.एलएलबी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही लॉ की छात्रा Ilashi Gaur ने लिखा है। इस लेख में आउटगोइंग पार्टनर्स के अधिकारों सहित पार्टनर्स की पूरी अवधारणा (कॉन्सेप्ट) के बारे में जानकारी है। इस लेख का अनुवाद Sakshi kumari ने किया है।

परिचय

आइए पहले आउटगोइंग और इनकमिंग पार्टनर्स का मतलब समझें। ‘इनकमिंग पार्टनर’ वह है जो अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) द्वारा पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो रहा है और ‘आउटगोइंग पार्टनर’ वह पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है। इसलिए जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ता है तो उसके पास उस फर्म के पार्टनर होने की अवधि के दौरान अर्जित लाभों के संबंध में अधिकार होते हैं।

आउटगोइंग पार्टनर्स

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 32 से लेकर धारा 38 तक विभिन्न तरीकों से संबंधित है जिसमें एक पार्टनर अपने अधिकारों और देनदारियों (लायबिलिटीज) के साथ एक आउटगोइंग आउटगोइंग पार्टनर बन सकता है। एक पार्टनर निम्नलिखित तरीकों से अपनी पार्टनरशिप की भूमिका को खत्म कर सकता है:

  1. पार्टनर की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट): धारा 32 इस हिस्से से संबंधित है। यह कहती है कि एक साथी कुछ परिस्थितियों में सेवानिवृत्त हो सकता है जैसे:
  • अन्य सभी पार्टनर्स की सहमति से।
  • पार्टनर्स के स्पष्ट समझौते (अग्रीमेंट) के साथ।
  • यदि यह वसीयत (विल) में साझेदारी द्वारा है तो अन्य सभी पार्टनर्स को सेवानिवृत्ति की सूचना देकर।
  1. एक सेवानिवृत्त पार्टनर अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किए गए किसी तीसरे पक्ष के साथ आउटगोइंग पार्टनर द्वारा किए गए समझौते और सौदे के दौरान इस तरह के समझौते से फर्म के कार्यों के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के लिए किसी भी दायित्व (लायबिलिटी) से मुक्त हो सकता है।
  2. सेवानिवृत्त पार्टनर और अन्य पार्टनर उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे जो कि फर्म का कार्य होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सेवानिवृत्त पार्टनर किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है जो यह जाने बिना कि वह फर्म का पार्टनर है, फर्म के साथ व्यवहार (डील) करता है।
  3. उप-धारा (3) के तहत नोटिस सेवानिवृत्त पार्टनर या सुधारी (रिफॉर्मेड) गई फर्म के किसी भी पार्टनर द्वारा दिया जा सकता है।

नोटिस द्वारा आउटगोइंग पार्टनर

वसीयत में पार्टनरशिप के मामले में, एक पार्टनर अन्य सभी पार्टनर  को सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की सूचना देकर पार्टनरशिप से सेवानिवृत्त हो सकता है। वसीयत में पार्टनरशिप में, एक पार्टनर को फर्म को भंग (डिसॉल्व) करने के अपने इरादे के बारे में अन्य सभी पार्टनर्स को लिखित रूप में नोटिस देकर फर्म को भंग करने का भी अधिकार है।

इस तरह के नोटिस की आवश्यकता तब होती है जब अन्य सभी पार्टनर्स या तो किसी पार्टनर की सेवानिवृत्ति के लिए सहमत नहीं होते हैं या वे किसी पार्टनरशिप की सेवानिवृत्ति के लिए अपनी सहमति देने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

पार्टनर का निष्कासन (एक्सप्लसन)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 33 पार्टनर को हटाने से संबंधित है, इसमें कहा गया है कि पार्टनर को तभी हटाया जा सकता है जब ये शर्तें पूरी हों:

  • पार्टनर को हटाना पार्टनरशिप के हित के लिए जरूरी है।
  • हटाए गए पार्टनर के लिए नोटिस दिया गया है।
  • निष्कासित पार्टनर को सुनने का अवसर मिलेगा।

और यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसे निष्कासन को शून्य माना जाएगा।

पार्टनर का दिवाला (इंसोलवेंसी ऑफ पार्टनर)

धारा 34 पार्टनर के दिवालियेपन से संबंधित है; इसमें कहा गया है कि जब एक पार्टनर को अदालत द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है, तो इसके कुछ निश्चित परिणाम होते हैं और वे हैं:

  • वह निर्णय की तारीख से एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता है।
  • पार्टनर की संपत्ति जो एक आधिकारिक परिसमापक (लिक्विडेटर) के कब्जे में है, वह फर्म के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं रह जाती है, चाहे पार्टनरशिप बाद में भंग हो या न हो।
  • वह न्यायनिर्णयन (एज्यूडिकेशन) की तारीख से एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता है।
  • उसकी संपत्ति जो एक आधिकारिक परिसमापक के कब्जे में है, फर्म के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगी चाहे पार्टनरशिप बाद में भंग हो या नहीं।
  • दिवालिया पार्टनर के किसी भी कार्य के लिए पार्टनरशिप फर्म उत्तरदायी नहीं रह जाती है।

एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का दायित्व

धारा 35 एक मृत व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति की दायित्व से संबंधित है। यह कहती है कि आम तौर पर, एक पार्टनर की मृत्यु पर एक पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि पार्टनर के बीच एक पार्टनर की मृत्यु के बाद भी पार्टनरशिप जारी रखने के लिए एक अनुबंध है, तो जीवित पार्टनर्स फर्म के भविष्य के कार्यों के लिए किसी भी दायित्व से मृतक की संपत्ति को हटाने की मंजूरी देने के बाद फर्म को जारी रख सकते है। 

व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) को जारी रखने के लिए आउटगोइंग पार्टनर  के अधिकार

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 36(1) आउटगोइंग पार्टनर के अधिकारों से संबंधित है; यह कुछ प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) लगाता है लेकिन एक आउटगोइंग पार्टनर को फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को चलाने की अनुमति देता है, इसके बारे में कुछ प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:

  1. फर्म के नाम का उपयोग नहीं कर सकते।
  2. पार्टनर के सदस्य के रूप में स्वयं का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) नहीं कर सकते।
  3. उस व्यक्ति के रीति-रिवाजों की याचना (पिटीशन) नहीं कर सकता जो फर्म के साथ काम कर रहा था, इससे पहले कि वह पार्टनर न बने।

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 36(2) व्यापार के अवरोध (रिस्ट्रेंट) में समझौते से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, एक आउटगोइंग पार्टनर अपने पार्टनर  के साथ एक समझौता कर सकता है कि, जब वह फर्म का पार्टनर नहीं रहता है, तो वह फर्म से संबंधित किसी भी व्यवसाय को एक निर्दिष्ट (स्पेसिफाइड) अवधि या स्थानीय सीमा (लोकल लिमिट्स) के भीतर नहीं करेगा।

कुछ मामलों में आउटगोइंग पार्टनर के भविष्य के मुनाफे को साझा करने का अधिकार

धारा 37 कुछ मामलों में एक आउटगोइंग पार्टनर के बाद के मुनाफे (प्रॉफिट) को साझा करने के अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि फर्म के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फर्म का पार्टनर नहीं रह जाता है और दूसरा पार्टनर उनके बीच खाते के किसी भी अंतिम सेटलमेंट के बिना व्यवसाय करता है; तब आउटगोइंग पार्टनर फर्म द्वारा किए गए अपने मुनाफे को साझा करने का हकदार है, क्योंकि वह पार्टनर नहीं रह गया है। आउटगोइंग पार्टनर या उसका प्रतिनिधि फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से का उपयोग करने या फर्म की संपत्ति में आउटगोइंग पार्टनर के हिस्से की राशि पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज (इंटरेस्ट) का उपयोग करने का हकदार है।

बचे हुए पार्टनर के लिए दूसरा विकल्प है कि वह मृतक या आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा खरीद ले। यदि बचा हुआ पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा खरीदने का विकल्प चुनता है तो आउटगोइंग पार्टनर अपने लाभ के हिस्से को पाने का हकदार नहीं है।

केस कानून

प्रदीप अरोड़ा और अन्य बनाम सामंथा कोचर (2016)

इस मामले में 5 पार्टनर थे, उनमें से चार याचिकाकर्ता (पेटिशनर) थे और पांचवां प्रतिवादी (डिफेंडेंट) था। उन्होंने एक पार्टनरशिप में प्रवेश किया; पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थता (मिडिएशन) को लेकर था। प्रतिवादी ने याचिका (पेटीशन) का दावा किया जबकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवाद (काउंटर क्लेम) दायर किया। प्रतिवादी के दावों में से एक दावाकर्ता द्वारा निवेश की तारीख से समाप्ति के समय तक पूंजी योगदान पर 12% के ब्याज के साथ पार्टनरशिप व्यवसाय में उसके द्वारा निवेश किए गए 24,50,000 रुपये की राशि की वसूली के लिए था। यानी 22 मार्च, 2011 को रु. 2,04,280 24% के ब्याज के साथ 22 सितंबर, 2011 से दावा दाखिल करने की तारीख तक और भविष्य के ब्याज के रूप में भी दावा किया गया था। प्रतिवाद के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए थे। अंत में, यह माना गया कि अदालत को पिछले फैसले में कोई प्रासंगिकता (रिलीवेंस) नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि खातों का प्रतिपादन (रेंडर) करना होगा। यह इंगित (प्वाइंट आउट) किया गया है कि फर्म एक अपंजीकृत (अनरजिस्टर्ड) फर्म थी और इसलिए, एक व व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पूंजी योगदान के रूप में फर्म में निवेश की गई राशि की वापसी के लिए पार्टनर के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता  है।

श्रीमती हलीमा बाई बनाम स्पार्कल-विज्ञापन-फर्म (2014)

इस मामले में अपील चेन्नई की अदालत में अंतिम आवेदन के दौरान पास किए गए निर्णय के खिलाफ निर्देशित है। पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर थे। उनमें से दो वादी थे और अन्य 2 पार्टनरशिप डीड में प्रतिवादी थे। पार्टनरशिप फर्म विज्ञापन (एडवरटाइजमेंट) व्यवसाय और संबद्ध मामलों में लगी हुई थी। प्रत्येक पार्टनर ने एक शेयर पूंजी के लिए रु.10,000/- की राशि का योगदान दिया है और पार्टनरशिप वसियत पर थी। वादी ने पार्टनरशिप फर्म से सेवानिवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की और एक पत्र भेजा। उस पत्र में प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया था और पुष्टि की गई थी कि वादी को पार्टनरशिप फर्म से सेवानिवृत्त माना गया था। वादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पार्टनरशिप फर्म ने कई मांगों के बावजूद सेवानिवृत्ति पर उसके खातों का निपटान नहीं किया और उसने लेनदेन के संबंध में अपने सभी शेयरों का निपटान करने की मांग की। इन सबके बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि धारा 27 आउटगोइंग पार्टनर्स के अधिकारों की बात करती है। यह कहा गया था कि वह बाद में पार्टनरशिप फर्म के मुनाफे का दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी ओर से कोई योगदान नहीं है और वादी के 1/4 हिस्से का दावा पूंजी के प्रति उसके योगदान के कारण आया है। नतीजा यह हुआ कि अदालत के फैसले और डिक्री की पुष्टि के बाद अपील खारिज कर दी गई।

आयकर आयुक्त (कमीशनर ऑफ इनकम टैक्स) बनाम संत लाल अरविंद कुमार (1981)

इस मामले में चार पार्टनर्स हैं, श्री संत लाल, श्री हुकम चाड, श्रीमती प्रेमवती और गायत्री देवी। मूल पार्टनरशिप विलेख (डीड) में कोई प्रावधान (प्रोविजन) नहीं था कि किसी भी पार्टनर की मृत्यु फर्म को भंग नहीं करेगी। एक पार्टनरशिप विलेख निष्पादित (एक्जीक्यूट) किया गया जिसके तहत तीन अन्य पार्टनर ने श्री संत लाल के एक पोते के साथ एक पार्टनरशिप का गठन किया और यह पार्टनरशिप पिछले चार पार्टनर द्वारा किए गए व्यवसाय को जारी रखती है। श्री संत लाल के पास फर्म में 30% हिस्सा था, जिसमें से 25% उनके पोते को दिया गया था और 5% श्रीमती गायत्री देवी के हिस्से में जोड़ा गया था। निर्धारितियों (एसेंसी) का दावा है कि श्री संत लाल की मृत्यु पर पहले की फर्म को भंग कर दिया गया था, फलस्वरूप दो अवधियों के लिए दो अलग और स्वतंत्र फर्म अस्तित्व (एक्सिस्टेंस) में थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) फैसले ने पहले एक दृष्टिकोण (प्वाइंट ऑफ व्यू) पेश करने का उल्लेख किया था कि भले ही मामला धारा 187 के तहत आता है, फिर भी फर्म का अलग-अलग आकलन होना चाहिए क्योंकि यह परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद खड़ा था। इस प्रकार यदि इस धारा को लागू किया जाता है, तो फर्म के पार्टनर को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पिछले वर्ष की आय एक समय के आधार पर आवंटित (अलॉट) की जाएगी और मामले केवल उन पार्टनर को संदर्भित किए जाएंगे जो प्रासंगिक (रिलेवेंट) अवधि के दौरान वहां थे।

न्यायालय के ऊपर वर्णित (मेंशन) कारणों के लिए एक राय बनाएं कि:

  • ट्रिब्यूनल का यह कहना सही था कि फर्म पर आकलन किया जाना चाहिए।
  • अपीलीय ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश दिया कि फर्म पर अलग-अलग आकलन होना चाहिए;
  • वे लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।
  • फर्म भंग हो जाती है और यह आग्रह करने का कोई आधार नहीं है कि आयकर अधिकारी परिणामों का हकदार है।

बी.के.कपूर और अन्य बनाम श्रीमती तजिंदर कपूर और अन्य (2008)

इस मामले में, वादी-प्रतिवादी ने पार्टनरशिप के विघटन (डिसोल्युशन) के लिए एक मुकदमा दायर किया और दावा किया कि समझौते की शर्तों के अनुसार वादी पहले 75,000 रुपये में लाभ का 18%, अगले बही लाभ का 75,000 रुपये में 12% और बही लाभ की शेष राशि का 8% का हकदार था। 

जैसा कि वाद में संबंध का ठीक से उल्लेख नहीं किया गया था जिसके कारण पार्टनरशिप को जारी रखना मुश्किल था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को एक नोटिस जारी किया गया था जिन्होंने अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि उठाया गया मुकदमा मनमाने समझौते के तहत आता है।

लेकिन अंत में यह माना गया कि याचिकाकर्ता मनमानी अधिनियम की धारा 44 के तहत कवर किए गए न्यायसंगत आधार पर विघटन की मांग कर रहे हैं, न कि पार्टनरशिप विलेख की अवधि के रूप में और इसलिए मामले को धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पार्टनरशिप एक बहुत ही सामान्य प्रकार का व्यवसाय है जो दुनिया भर में प्रचलित है, क्योंकि इसमें कई नुकसान और फायदे हैं। पार्टनरशिप फर्मों में आउटगोइंग पार्टनर के पास इसके लिए कुछ अधिकार और देनदारियां होती हैं। जब पार्टनर सेवानिवृत्ति के कारण या मृत्यु के कारण फर्म को छोड़ देता है तो उसे आउटगोइंग पार्टनर कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने के लिए विभिन्न मानदंड हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 में दिए गए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट संपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करता है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

 

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