सी.पी.सी., 1908 के तहत आदेश, डिक्री और निर्णय

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Civil Procedure Code
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यह लेख Abhilasha Vatsal द्वारा लिखा गया है जो लॉशिखो से एडवांस्ड सिविल लिटिगेशन: प्रैक्टिस प्रोसीजर एंड ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं। इस लेख मे लेखक न्यायालय द्वारा पास एक डिक्री, आदेश और निर्णय में अंतर स्पष्ट करते हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

आदेश, डिक्री और निर्णय के कानूनी शब्दों के बीच अंतर को समझे बिना सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और विशेष रूप से अदालतों के कामकाज के बारे में उचित समझ अधूरी है।

आदेश

कानूनी भाषा में “आदेश” एक दीवानी (सिविल) अदालत के फैसले की औपचारिक (फॉर्मल) अभिव्यक्ति है जो एक डिक्री नहीं है। इसलिए, निर्णय जो डिक्री में परिणत नहीं होता है वह एक आदेश होता है। एक आदेश और एक डिक्री के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

  1. यह केवल तभी होता है जब एक वाद पत्र (प्लेंट) की प्रस्तुति द्वारा एक मुकदमा शुरू किया जाता है, जिसमे एक अदालत एक डिक्री पारित कर सकती है। जबकि, एक वाद में एक आदेश, एक वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद पारित किया जा सकता है, या उन मामलों में जहां एक याचिका या एक आवेदन की प्रस्तुति के द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है वहां भी पारित किया जा सकता है।
  2. जहां तक ​​सभी या किसी विवाद के मामले का संबंध है, एक डिक्री पक्षों के अंतिम अधिकारों को निर्धारित करती है; जबकि आदेश के मामले में, अधिकारों का निर्णायक (कंक्लूसिव) निर्धारण हो भी सकता है और नहीं भी।
  3. प्रारंभिक डिक्री की तरह प्रारंभिक आदेश नहीं हो सकता है।
  4. ज्यादातर वादों में, वाद या कार्यवाही में पारित कई आदेशों के विपरीत, केवल एक डिक्री पारित की जा सकती है।
  5. सभी आदेश अपीलीय नहीं होते, जैसे डिक्री के मामले में है। केवल वही आदेश अपीलीय है जो संहिता में उल्लिखित हैं।
  6. आदेशों के विपरीत, पहली अपील में पारित डिक्री की दूसरी अपील उच्च न्यायालय मे की जा सकती है।

डिक्री

एक डिक्री की अनिवार्यताएं हैं:

  1. अधिनिर्णय (एडक्यूडिकेशन): यह एक प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) प्रकृति का निर्णय है या योग्यता के अभाव में एक वाद को खारिज कर देता है, जो या तो पक्ष की उपस्थिति में चूक के कारण या अभियोजन की अनुपस्थिति पर अपील को खारिज करने के रूप में कोई ‘विवाद में अधिकारों का न्यायिक निर्धारण’ नहीं है। और ऐसा निर्धारण एक अदालत द्वारा किया जाना चाहिए।
  2. वाद: वाद की शुरुआत वाद पत्र प्रस्तुत करने के साथ की जाती है।
  3. विवादित पक्षों के अधिकार: जहां तक ​​विवाद के मामलों का संबंध है, पक्षों के अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए। पक्ष वादी और प्रतिवादी को संदर्भित करते हैं।
  4. निर्णायक (कंक्लूसिव) निर्धारण: निर्णय का निर्धारण अंतिम होना चाहिए, उस न्यायालय के संबंध में,  जो इसे पारित करता है।
  5. अभिव्यक्ति औपचारिक होनी चाहिए: फॉर्म की पूर्वापेक्षाओं (प्रीरिक्विजाइट) का अनुपालन किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार इसका पालन किया जाना चाहिए।

डिक्री के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, मांगी गई कई राहतों में से एक को अस्वीकार करने वाला आदेश, एक आदेश जो अपील को बनाए रखने योग्य नहीं है, एक वाद को अदालती शुल्क के अभाव में खारिज कर देना, आदि। हालांकि, बिक्री को रद्द करने का आदेश पारित करने, अंतरिम (इंटरिम) राहत से इनकार करने वाले आदेश जैसे आदेश डिक्री नहीं हैं।

डिक्री के तीन वर्ग हैं

1. प्रारंभिक डिक्री

ऐसे मामलों में, जहां वाद के सभी या किसी भी विवादित मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्णय किया जाता है, हालांकि वाद का पूरी तरह से निपटारा नहीं किया जाता है, तो यह एक प्रारंभिक डिक्री होती है। यह पक्षों के अधिकारों का निर्णय करने का एक प्रारंभिक चरण है जिसे अंतिम डिक्री द्वारा निर्णायक रूप से तय किया जाता है। विभाजन के वादों के मामलों में, डिक्री जिसमें एक संयुक्त परिवार के संबंधित व्यक्तियों के शेयरों का निर्धारण किया जाता है और कोई वास्तविक विभाजन नहीं हुआ है, वह एक प्रारंभिक डिक्री होती है। जब न्यायालय द्वारा आगे की जांच की जाती है, तब संपत्ति के वास्तविक विभाजन का अंतिम आदेश पारित किया जाता है और वाद का निपटारा किया जाता है। प्रारंभिक डिक्री पारित करने वाले अन्य मुकदमों में एक गिरवी रखी गई संपत्ति के पुरोबंध (फोरक्लोजर) के लिए एक मुकदमा, गिरवी रखी गई संपत्ति के मोचन (रिडेंप्शन) के लिए एक मुकदमा, अग्रक्रय (प्री एंप्शन) के लिए मुकदमा, आदि शामिल हैं।

फूलचंद बनाम गोपाल लाल के मामले में, यह माना गया था कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालत को एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित करने से रोकता है। उन्होंने यह कहते हुए पुष्टि की कि उनका निर्णय केवल विभाजन के वादों से संबंधित है न कि अन्य प्रकार के वादों से।

यदि प्रारंभिक डिक्री की अपील सफल हो जाती है तो समर्थन की कमी के कारण अंतिम डिक्री भी अपने आप ही विफल हो जाती है और फिर प्रतिवादी को इसे रद्द करने के लिए अंतिम डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. अंतिम डिक्री

ऐसे दो तरीके हैं जिनसे कोई डिक्री अंतिम हो सकती है, जो इस प्रकार हैं:

  • जब निर्धारित समय अवधि में डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है या उच्चतम न्यायालय ने मामले का फैसला किया है, और
  • जब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पूर्ण रूप से निस्तारित (डिस्पोज) हो जाती है।

उदाहरण के लिए, पैसे की वसूली के लिए एक मुकदमे में, जब डिक्री धारक की बकाया राशि के साथ-साथ उस राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के बारे में घोषित किया जाता है, तो डिक्री अंतिम हो जाती है। उसी तरह, एक विशिष्ट दर पर भविष्य के मध्यवर्ती (मेस्ने) मुनाफे की घोषणा करने वाली एक डिक्री, बिना किसी जांच के निर्देश दिए, एक अंतिम डिक्री होगी। इसलिए, एक विशेष अदालत द्वारा पारित एक प्रारंभिक डिक्री, जिस पर बाद की कार्यवाही में विचार नहीं किया जाता है उसे अंतिम डिक्री माना जाएगा

गुलुसम बीवी बनाम अहमदासा राउथर के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 के नियम 12 और नियम 18, के संदर्भ में कहा कि एक मुकदमे में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री के साथ-साथ अंतिम डिक्री के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक वाद में दो अंतिम डिक्री होने से पहले वाले को एक अंतिम डिक्री कहना होगा जो एक मिथ्या नाम होगा और अंतिम नहीं होगा। हालांकि, इस निर्णय को कासी बनाम रामनाथन चट्टियार के मामले में खारिज कर दिया गया था, जिसमें इसी प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया था। यह माना गया कि एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री के साथ-साथ एक से अधिक अंतिम डिक्री की संभावना हो सकती है।

3. आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री

यह संभव है कि एक डिक्री आंशिक रूप से अंतिम और आंशिक रूप से प्रारंभिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, मध्यवर्ती मुनाफे के साथ अचल संपत्ति के कब्जे के मुकदमे के मामले में, अदालत द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं:

  • संपत्ति के कब्जे के लिए, जो अंतिम डिक्री है।
  • मध्यवर्ती मुनाफे की जांच का निर्देश देना, प्रारंभिक डिक्री होने के नाते, जांच के बाद ही मध्यवर्ती मुनाफे निकाला जा सकता है।

ऐसे मामलों में, डिक्री केवल एक है, जिसमें आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री शामिल है।

निर्णय

किसी आदेश या डिक्री का आधार न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय में कहा जाता है। यह पक्षों को बताए गए अदालत के अंतिम निर्णय की औपचारिक (फॉर्मल) घोषणा या डिलीवरी है।

नियम 1 के अनुसार निर्णय की घोषणा:

दोनों पक्षों या उनके अधिवक्ताओं को नोटिस भेजने के बाद, न्यायाधीश, एक खुली अदालत में, सुनवाई पूरी होने के बाद, भविष्य के दिन या एक अवसर पर निर्णय सुनाते है। 1976 के संशोधन अधिनियम के साथ, सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुनाने के लिए एक समय सीमा लगाई गई थी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आर.सी. शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा, कि भले ही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, सुनवाई के बाद निर्णय सुनाने में एक अनुचित देरी, जब तक कि अपरिहार्य (अनअवॉयडेबल) परिस्थितियों से प्रमाणित न हो, यह अस्वीकार्य है।

संयुक्त समिति के अनुसार, सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुनाने की समय सीमा आमतौर पर तीस दिनों के भीतर होनी चाहिए। हालांकि, यदि यह अव्यावहारिक हो जाता है, तो असाधारण परिस्थितियों के कारण तीस दिनों की निर्धारित सीमा में निर्णय का निपटारा करना साठ दिनों के भीतर किया जा सकता है। न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पूरा निर्णय पढ़ ले, यदि अंतिम आदेश भी सुना दिया जाए तो भी वह पर्याप्त होगा। नियम 2 की आवश्यकता के अनुसार, निर्णय दिनांकित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह न्यायाधीश को पूर्ववर्ती (प्रीडिसेसर) न्यायाधीश द्वारा लिखित निर्णय सुनाने का अधिकार भी देता है लेकिन उसके द्वारा सुनाया नहीं जाता है। न्यायाधीश सेठी, ने कहा था कि भारत जैसे देश में न्यायाधीशों को भगवान के बाद माना जाता है और इसलिए मामलों के निपटान में देरी न करने के लिए आम आदमी के विश्वास को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह न्यायिक प्रणाली में आम जनता के विश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 

किसी निर्णय का उच्चारण करने का उद्देश्य किसी निर्णय को मान्य करना होता है और इसीलिए इसे न्यायिक रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। वितरण के तरीके में कोई भी मामूली विचलन तब तक महत्वहीन होगा जब तक कि उसमें सार मौजूद न हो, और इसे किसी अनुमान पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अलावा, निर्णय केवल विवादित पक्षों के बीच तर्क के आधार और तत्वों पर आधारित होना चाहिए। निर्णय की भाषा संयमित (रिस्ट्रेंड) होनी चाहिए और संयम का पालन नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से, अब एक डिक्री, निर्णय और एक आदेश के बीच स्पष्ट अंतर की रेखा खींची जा सकती है। एक डिक्री की अनिवार्यता यह है कि विवाद में पक्षों के अधिकारों से निपटने के लिए एक निर्णय होना चाहिए, जो निर्णायक रूप से निर्धारित करता है, और इसकी औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हालांकि, एक आदेश विशेष रूप से पक्ष के अधिकारों का निर्धारण कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। जहां तक ​​निर्णय का संबंध है, यह न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है, जिसे औपचारिक रूप से सुनाया जाता है। 1976 में संहिता के संशोधन ने सुनवाई पूरी होने की तारीख से एक समय प्रतिबंध लगाया जिसके भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए।

संदर्भ

  • AIR 1967 SC 1470
  • Hasham Abbas v. Usman Abbas, (2007) 2 SCC 355
  • AIR 1919 Mad 998
  • (1947) 2 MLJ 523
  • Lucy Kochuvareed v. P. Mariappa Gounder, (1979) 3 SCC 150
  • Section 2(9), CPC
  • Surendra singh v. State of U.P., AIR 1954 SC 194

 

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