यह लेख Arya Senapati द्वारा लिखा गया है। यह जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) के मामले, उसके तथ्यों, मुद्दों, कानूनी प्रावधानों, तर्कों और निर्णयों के प्रकाश में विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह भारत के संविधान के तहत लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) के सिद्धांत को भी शामिल करता है और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। इस मामले का विश्लेषण लाभ के पद की अवधारणा के बारे में विभिन्न मिसालों और संबंधित निर्णयों को भी संदर्भित करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में, संसद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य उन लोगों के विचारों और राय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। शासन की यह प्रतिनिधि विशेषता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं और विविधता अत्यधिक प्रचलित है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नागरिकों की चिंताओं, विचारों और राय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए लोग ऐसा सर्वोत्तम संभव तरीके से करने में सक्षम हों। इन प्रतिनिधियों को चुनाव की एक मानकीकृत संवैधानिक मशीनरी के माध्यम से, उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के वोटों के माध्यम से चुना जाता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। चुने जाने के बाद, वे लोगों की चिंताओं, समस्याओं और विचारों पर एक सामूहिक समझ बनाते हैं और इसे संसद या विधान सभाओं में प्रस्तुत करते हैं, ताकि वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी जा सके। इसलिए, हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि इन व्यक्तियों के पास अपने लोगों को पर्याप्त और उचित सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त योग्यताएँ हों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 कुछ योग्यताएँ निर्दिष्ट करता है जिन्हें संसद के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए उम्मीदवार को पूरा करना होगा। बुनियादी योग्यताएँ हैं:
- भारत का नागरिक होना चाहिए;
- लोक सभा के लिए 25 वर्ष की आयु तथा राज्य सभा के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए; तथा
- भारत में प्रभावी किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित ऐसी कोई अन्य योग्यता पूरी करना।
इन योग्यताओं के साथ-साथ संविधान में कुछ अयोग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन प्रासंगिक वैधानिक सिद्धांतों के माध्यम से चलाया जाए और लोगों का प्रतिनिधि बनने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति से जुड़े किसी भी प्रकार के दोष से संवैधानिक शासन तंत्र के सुचारू संचालन पर कोई असर न पड़े। भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 इन अयोग्यताओं से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य है यदि वह:
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है;
- वह विकृत मन का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है;
- अनुन्मोचित दिवालिया (अनडिसचार्जड इंसोल्वेंट) है;
- भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है;
- भारत में लागू किसी अन्य कानून तथा संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
ये अयोग्यताएं किसी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने से रोकती हैं। सबसे अधिक विवादित अयोग्यताओं में से एक है “लाभ का पद” जो जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) के मामले का भी मूल है। यह अयोग्यता मूल रूप से यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और उससे कोई मौद्रिक या आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है, वह संसद सदस्य होने के लिए चुनाव लड़ने के पात्र होने से अयोग्य होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि संसद किसी विशेष पद को ऐसी अयोग्यता से मुक्त घोषित करती है, तो यह प्रावधान ऐसे पद धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 102 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि, किसी व्यक्ति को तब लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा जब वह केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री का पद धारण करता है। “लाभ के पद” के इस प्रावधान का उपयोग करके कई लोगों को अयोग्य ठहराया गया है। इस मामले में, श्रीमती जया बच्चन की पात्रता को विवाद के आधार के रूप में उपयोग करके चुनौती दी गई थी।
मामले का विवरण
- याचिकाकर्ता का नाम : जया बच्चन
- प्रतिवादी का नाम: भारत संघ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- मामले का प्रकार: रिट याचिका (सिविल)
- पीठ: न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर और न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन
- निर्णय की तिथि: 08/05/2006
- उद्धरण: एआईआर 2006 एससी 2119
- मामले से संबंधित महत्वपूर्ण कानून : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84, 102, 103, 104, 111, संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2, 3
जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) के तथ्य
- इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिकाकर्ता श्रीमती जया बच्चन को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया था। यह नियुक्ति एक आधिकारिक ज्ञापन के माध्यम से की गई थी और याचिकाकर्ता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था।
- याचिकाकर्ता की स्थिति के आधार पर उसे कुछ लाभ दिए गए थे, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह का मानदेय (होनोरियम), राज्य के भीतर व्यय के लिए 600 रुपये प्रतिदिन और राज्य के बाहर व्यय के लिए 750 रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता शामिल था। वह 10,000 रुपये प्रति माह के मनोरंजन व्यय की भी हकदार थी।
- आर्थिक अधिकारों के अलावा, उन्हें ड्राइवर के साथ एक स्टाफ कार, उनके कार्यालय और उनके निवास के लिए टेलीफोन, एक निजी सचिव, एक निजी सहायक और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी दिए गए। उन्हें एक अंगरक्षक, एक रात्रि अनुरक्षक और उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क आवास और चिकित्सा उपचार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। उन्हें सरकारी सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस में निःशुल्क आवास की सुविधा भी दी गई, साथ ही यात्रा के दौरान आतिथ्य सुविधाएँ भी दी गईं।
- इन तथ्यों और संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कानूनों के आधार पर, भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो पद संभाला है, यानी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष का पद, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत लाभ का पद है और याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (a) के प्रयोजनों के लिए विचार किया जा सकता है।
- आयोग ने यह भी ध्यान में रखा कि उक्त पद संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त छूट प्राप्त पदों के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए, यह याचिकाकर्ता की अयोग्यता के लिए एक वैध आधार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103(1) के आधार पर और राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, 16 मार्च, 2006 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 14 जुलाई, 2004 से राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा भारत के चुनाव आयोग की राय की समीक्षा के बाद पारित किया गया था।
- इसलिए याचिकाकर्ता ने अयोग्यता के आदेश के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तथा इसके विपरीत साबित करने के लिए अपनी दलीलें रखीं।
उठाए गए मुद्दे
इस मामले में उठाए गए प्राथमिक कानूनी मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- क्या उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष का पद लाभ का पद था?
- क्या याचिकाकर्ता जया बच्चन को लाभ के पद पर रहने के कारण संसद सदस्य बनने से अयोग्य ठहराया गया था?
पक्षों के तर्क
पक्षों की दलीलें इस प्रकार विभाजित हैं:
याचिकाकर्ता की दलीलें
यह साबित करने के लिए कि याचिकाकर्ता लाभ के पद पर नहीं है, उसने सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित तर्क दिए:
- पारिश्रमिक (रिमूनरेशन) प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने की शर्तों का विरोध करने के लिए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि:
- उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में अध्यक्ष का पद महज एक सजावटी पद था और इसका कोई विशेष महत्व नहीं था।
- याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन पद पर रहते हुए उन्हें कोई पारिश्रमिक या मौद्रिक लाभ नहीं मिला है।
- हालाँकि उसे कई सुविधाएँ प्रदान की गई थीं, लेकिन उसने कभी भी उनमें से किसी का भी लाभ नहीं उठाया। उसने कभी भी आवासीय आवास की मांग नहीं की, या टेलीफोन और चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग नहीं किया, और हालाँकि उसे अपने पद के सिलसिले में काम के लिए यात्रा करनी पड़ी, लेकिन उसने कभी भी प्रतिपूर्ति की माँग नहीं की।
- उन्होंने कहा कि उन्हें यह पद मानद आधार पर मिला था तथा उन्होंने नियुक्ति के आधिकारिक ज्ञापन में उल्लिखित किसी भी सुविधा का उपयोग नहीं किया था।
- इस बात के कोई सबूत न होने पर कि उन्हें अपने पद के लिए किसी तरह का मौद्रिक भुगतान मिला है, चुनाव आयोग यह नहीं मान सकता कि वह राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर हैं। इससे उनकी अयोग्यता अमान्य हो जाएगी।
- याचिकाकर्ता ने उमराव सिंह बनाम दरबारा सिंह (1969) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या जिले के बाहर सभी आधिकारिक कार्य करने के लिए मासिक समेकित भत्ता और बैठकों में भाग लेने, यात्रा आदि के दिनों के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान पंचायत समिति के अध्यक्ष के कार्यालय को लाभ का पद बना देगा। इस मामले में, न्यायालय ने माना कि ये भत्ते अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं कि पद के संबंध में कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्हें जो खर्च करना पड़ता है, वह उनकी अपनी जेब से न हो। इसलिए, इन मौद्रिक भत्तों को पंचायत समिति के अध्यक्ष के पद को लाभ का पद बनाने वाला नहीं कहा जा सकता।
- याचिकाकर्ता ने दिव्य प्रकाश बनाम कुलतार चंद राणा एवं अन्य (1975) के मामले में न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हिमाचल प्रदेश राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं है। उम्मीदवार को मानद क्षमता में नियुक्त किया गया था और उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था और इस मामले में अध्यक्ष के पद के साथ कोई वेतनमान भी नहीं जुड़ा था।
- उपरोक्त दोनों निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब किसी व्यक्ति को बिना किसी पारिश्रमिक के तथा मानद क्षमता में किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, भले ही उस पद पर पारिश्रमिक मिलता हो, तो उसे लाभ का पद नहीं कहा जा सकता तथा इसलिए उसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
- इसलिए, याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ अदालत से प्रार्थना की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अयोग्यता को अवैध घोषित करे और यह भी घोषित करे कि याचिकाकर्ता ने कोई लाभ का पद नहीं संभाला है।
जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) में निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद एक स्वायत्त निकाय या वैधानिक निगम नहीं है। परिषद के पास अपना कोई बजट नहीं है और यह अपने सभी प्रशासनिक व्ययों और अन्य सभी खर्चों के लिए राज्य सरकार के विभाग पर निर्भर है।
- न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, जिसने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया, भी विवादित नहीं है, क्योंकि यह 23.3.1991 के आधिकारिक ज्ञापन द्वारा किया गया था और उन्हें विभिन्न लाभों, पारिश्रमिकों और अधिकारों का हकदार बनाता था।
- अनुच्छेद 102(1)(a) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने की स्थिति में संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य माना जाएगा, जब तक कि ऐसे पद को संसद द्वारा स्वयं बनाए गए कानून के तहत छूट नहीं दी जाती है। भारतीय संविधान में कहीं भी “लाभ का पद” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए यह विषय वस्तु की न्यायिक व्याख्या पर निर्भर है। लाभ के पद के मामले पर न्यायालय के विभिन्न पिछले निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पद है जिसमें लाभ या आर्थिक फायदा देने की क्षमता या योग्यता है। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करना, जिसके लिए वेतनमान, पारिश्रमिक या गैर-प्रतिपूरक भत्ता दिया जाता है, लाभ का पद माना जा सकता है।
- कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय यथार्थवादी तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे पद से संबंधित किसी भी भुगतान का मूल्यांकन भुगतान के रूप में नहीं बल्कि सार रूप में किया जाना चाहिए। ऐसे भुगतान का नामकरण इस बात का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई मौद्रिक लाभ मिला है या नहीं। केवल “मानदेय” शब्द का उपयोग भुगतान को लाभ या मौद्रिक लाभ के दायरे से अलग नहीं कर सकता है। मानदेय राशि का भुगतान, दैनिक भत्ते का प्रावधान, किराया-मुक्त आवास की पात्रता और राज्य सरकार के खर्च पर एक ड्राइवर द्वारा संचालित कार को मौद्रिक लाभ के दायरे में आने वाला कहा जा सकता है और इसे प्राप्तकर्ता या पद के धारक की ओर से पर्याप्त रूप से “लाभ” कहा जा सकता है।
- न्यायालय को यह आकलन करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या यह पद व्यक्ति को कोई लाभ देने में सक्षम है या नहीं। ऐसा तय करते समय, प्राप्त वास्तविक लाभ या मौद्रिक और आर्थिक लाभ अप्रासंगिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति ने वास्तव में कोई लाभ प्राप्त किया है या नहीं, लेकिन यह साधारण तथ्य कि पद लाभ देने में सक्षम है, इसे “लाभ का पद” कहने के लिए पर्याप्त है।
- यदि पद धारक के लिए किसी भी अधिकार, जेब से किए गए व्यय या वार्षिक व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा किसी भी वित्तीय लाभ से जुड़ा हुआ है, तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत लाभ का पद माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह स्थिति रवन्ना सुबन्ना बनाम जीएस कग्गीरप्पा (1954), सतरुचरला चंद्रशेखर राजू बनाम वीरचेरला कुमार देव (1992) और शिबू सोरेन बनाम दयानंद सहाय (2001) के मामलों में अच्छी तरह से सुलझाई जा सकती है।
- न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने तर्कों में जिन सभी निर्णयों का हवाला दिया है, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे मामले अपने तथ्यों पर आधारित हैं और उनमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा गया है जो स्थापित कानून के विपरीत हो। वास्तविक महत्व के मामले रवन्ना सुबन्ना, सतरुचरला चंद्रशेखर राजू और शिबू सोरेन के हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। यह एक ठोस रूप से स्थापित सिद्धांत है कि जब भी कोई पद अपने साथ कुछ निश्चित पारिश्रमिक लेकर आता है, तो उसे लाभ का पद माना जाएगा, भले ही धारक को पद के संबंध में कोई वास्तविक वित्तीय लाभ न मिला हो।
- इस मामले में नियुक्ति ज्ञापन के अनुसार, कार्यालय को 5,000 रुपये मासिक मानदेय और 10,000 रुपये मनोरंजन व्यय के साथ-साथ एक स्टाफ कार और ड्राइवर, टेलीफोन, मुफ्त आवास और चिकित्सा उपचार मिलता था। ये सभी चीजें आर्थिक लाभ हैं। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से समृद्ध था और इसलिए इनमें से किसी भी लाभ में उसकी रुचि नहीं थी, अप्रासंगिक है और इसलिए, अयोग्यता वैध थी और याचिका खारिज कर दी गई।
जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) का आलोचनात्मक विश्लेषण
कानून का प्राथमिक बिंदु जिसे निर्णय में दोहराया गया है और जिसे कई निर्णयों में स्थापित किया गया है, वह यह है कि परिभाषा के अनुसार लाभ का पद वह पद है जो पद के धारक को कोई लाभ देने में सक्षम है। लाभ का सीधा अर्थ है कोई भी आर्थिक लाभ, मौद्रिक भत्ता, पारिश्रमिक, परिलब्धियाँ आदि। पारिश्रमिक को मानदेय के रूप में बताने मात्र से इसे लाभ के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। लाभ के दायरे से केवल एक ही चीज़ बाहर रखी जा सकती है, वह है पद के संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पद धारक द्वारा अपनी जेब से किए गए किसी भी खर्च की प्रतिपूर्ति। इसलिए, यह मायने नहीं रखता कि पद धारक ने कोई वास्तविक लाभ प्राप्त किया है या नहीं। यह तथ्य कि कोई पद लाभ देने में सक्षम है, उसे लाभ का पद घोषित करने के लिए पर्याप्त है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय स्थापित कानून का पालन करता है और अन्य पीठों के लिए समान मामलों में अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट मानकीकृत मिसाल कायम करता है। “लाभ” और “लाभ के पद” के विचार का व्यापक परिभाषा के साथ मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों की अच्छी तरह से रक्षा की जाए और अयोग्य उम्मीदवारों के कृत्यों से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह गारंटी देता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रशासनिक और शासन तंत्र का नेतृत्व करने में रुचि रखने वाले ही चुनाव में आगे बढ़ेंगे। इसलिए, यह निर्णय चुनाव कानून के क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है।
लाभ के पद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत के संविधान में कहीं भी “लाभ का पद” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह दृष्टिकोण कि कुछ निश्चित पदों या पदों पर रहने से संसद के सदस्य को किसी तरह से अपने वास्तविक संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जाता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, या उसकी स्वतंत्रता कुछ ऐसे तरीकों से प्रभावित होती है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति उसकी ज़िम्मेदारियों को कमज़ोर करती है और इसलिए, उसे अयोग्य ठहराए जाने का एक कारण होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम के संसदीय इतिहास से लिया गया है। यह यूनाइटेड किंगडम में चार से अधिक चरणों में विकसित हुआ। पहला चरण विशेषाधिकार चरण है, दूसरा भ्रष्टाचार चरण है, और तीसरा मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी चरण है।
आरंभिक समय में, अंग्रेजी संसद ने सदस्यों की सेवाओं पर प्राथमिकता स्थापित की और सदस्यों के लिए किसी अन्य पद को स्वीकार करना अपमानजनक माना जाता था जिसके लिए महत्वपूर्ण समय और ध्यान की आवश्यकता होती है जिसे आदर्श रूप से संसद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में खर्च किया जाना चाहिए। इस समझ ने इस निष्कर्ष को जन्म दिया कि संसद के सदस्यों द्वारा अन्य पद धारण करना उनके पद के साथ असंगत है और इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
दूसरे चरण में, क्राउन के प्रति वफ़ादारी और हाउस ऑफ़ कॉमन्स के प्रति वफ़ादारी के बीच बढ़ता अंतर देखा गया, जो एक सदस्य की उन लोगों के प्रति वफ़ादारी को दर्शाता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह माना गया कि क्राउन के अधीन संसद के किसी भी सदस्य द्वारा धारण किए गए किसी भी पद से संसद के प्रति उसकी वफ़ादारी से समझौता होता है और इसलिए यह अयोग्यता का मामला है।
तीसरे चरण में राजा संवैधानिक तंत्र का हिस्सा बन गया और संसद का संवैधानिक प्रमुख बन गया। इसलिए, सभी सदस्य राजा के मंत्री बन गए और यह माना गया कि इन मंत्रियों की राजा, संविधान और लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। यदि मंत्री कोई लाभ का पद स्वीकार करता है तो जिम्मेदारी से समझौता हो जाता है और इसलिए यह अयोग्यता का एक वैध आधार है।
भारत में लाभ का पद
भले ही भारत ने लाभ के पद की अवधारणा को अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से अपनाया हो, लेकिन भारतीय परिदृश्य में इसके विकास के साथ इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। भारत में लाभ के पद के बारे में पहला उल्लेख भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 26(1)(a) में पाया जा सकता है, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति भारत के क्राउन के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, तो उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, सिवाय उन पदों के जिन्हें संघीय विधानमंडल के अधिनियम के तहत छूट दी गई है।
संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950 की उत्पत्ति
जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसने घोषणा की कि लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी सदन में संसद का सदस्य होने से अयोग्य होगा और अनुच्छेद 102 में दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि वह व्यक्ति जो संघ या राज्य में मंत्री है, उसे लाभ का पद धारण करने वाला नहीं कहा जाता है। हालांकि, मंत्रियों की पुरानी समझ में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल थे और इस समझ को संबोधित करने के लिए संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950 सामने आया। अधिनियम की धारा 2 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी भी सदन में संसद सदस्य के रूप में चुने जाने से केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह भारत सरकार और/या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, जिसमें पद राज्य मंत्री या उप मंत्री या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव का है।
इसका मूल रूप से अर्थ यह था कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन राज्य मंत्री या उप मंत्री, संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव जैसे किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति को अनुच्छेद 102 के तहत निर्धारित अयोग्यता से छूट दी गई है।
संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1951
1950 के अधिनियम के बाद, 1951 का अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसका प्रभाव इसके लागू होने के संदर्भ में पूर्वव्यापी था। इसमें धारा 2 में कहा गया था कि सरकार के अधीन संसद सदस्यों द्वारा धारण किए गए कुछ लाभ के पद उन्हें अयोग्य नहीं ठहराएंगे और उन्हें पूर्वव्यापी आवेदन के आधार पर कभी भी अयोग्य नहीं माना जाएगा। वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के पात्र होंगे। पूर्वव्यापी प्रभाव 26.1.1950 से लागू था।
भार्गव समिति का गठन
वर्ष 1954 में भार्गव समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष पंडित ठाकुर दास भार्गव थे। समिति का मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करना और ऐसी अयोग्यता के संबंध में एक व्यापक कानून बनाने के लिए कुछ सिफारिशें करना था। भार्गव समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 को अधिनियमित किया गया और घोषित किया गया कि सरकार के अधीन लाभ के कुछ पद धारकों को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने से अयोग्य नहीं ठहराएंगे। इस अधिनियम की धारा 3 में कुछ ऐसे पदों की सूची दी गई है जिन्हें छूट दी गई है और सूचियों में बदलाव करने के लिए इस धारा में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। छूट प्राप्त कुछ पद इस प्रकार हैं:
- संघ या राज्य के लिए मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का कार्यालय
- विपक्ष के नेता
- उपाध्यक्ष, योजना आयोग
- मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, संसदीय सचिव
- किसी विशेष उद्देश्य आदि के लिए सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधिमंडल या मिशन के सदस्य का कार्यालय।
छूटों की लंबी सूची में से ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
जया बच्चन मामले के बाद का घटनाक्रम
जया बच्चन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, यह देखा गया कि संसद के कई सदस्य लाभ के पद पर हैं, जिसके कारण वही अयोग्यताएं सामने आएंगी, जिनका सामना जया बच्चन ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने मामले में किया था। इस स्थिति को सुधारने के लिए, संसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 16 मई, 2006 को लोकसभा में पेश किया गया और उसी तारीख को पारित कर दिया गया। अगले दिन, इसे राज्यसभा में पेश किया गया और उसी तारीख को पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद को लौटा दिया। विधेयक को फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और फिर राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। इस संशोधन अधिनियम की धारा 2 ने कुछ अन्य कार्यालयों को छूट देने के लिए मूल अधिनियम की धारा 3 के तहत खंड डाले, जो निम्नलिखित थे:
- किसी भी सांविधिक या गैर-सांविधिक निकाय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) का पद।
- किसी सार्वजनिक या निजी न्यास (ट्रस्ट) के अध्यक्ष या ट्रस्टी का कार्यालय।
- विधि द्वारा पंजीकृत किसी सोसायटी के शासी निकाय के अध्यक्ष, अध्यक्ष या प्रधान सचिव या सचिव का पद।
सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रक्रिया
लाभ के पद की अवधारणा के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 103 है, जो इस प्रश्न से संबंधित है कि यदि संसद का कोई निर्वाचित और वर्तमान सदस्य अनुच्छेद 102 में निर्धारित अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है और राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे, उसे पूर्ण और अंतिम माना जाएगा। राष्ट्रपति को इस प्रावधान के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा और उसकी राय लेनी होगी तथा उसके द्वारा दी गई राय के अनुसार कार्य करना होगा।
अनुच्छेद 104 में ऐसे किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है, जो अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य घोषित होने के बावजूद संसद में बैठता है और संसदीय कार्यवाही में संसद के सदस्य के रूप में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। उक्त अयोग्यता के बाद संसद में बैठने और वोट देने के प्रत्येक दिन के लिए ऐसे सदस्यों से 500 रुपये प्रतिदिन की राशि ली जाएगी।
विस्तार से, इस तरह से विभिन्न कानूनों, संशोधनों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संसदीय प्रणाली में लाभ के पद की संवैधानिक समझ विकसित हुई। इसलिए जया बच्चन का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने देश के अयोग्यता कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के दायरे में लाभ के पद के रूप में छूट प्राप्त पदों की सूची को बढ़ाया। इतना ही नहीं, यह न्यायपालिका के सामने अन्य समान मामलों के लिए एक मानक बन गया।
कार्यालयों पर संयुक्त संसदीय समिति, 2018 रिपोर्ट
कार्यालयों पर संयुक्त संसदीय समिति की विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट 2018 में, यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कोई कार्यालय लाभ का पद है या नहीं। मानदंड इस प्रकार हैं:
- क्या कार्यालय के संबंध में नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति को रद्द करने पर सरकार का नियंत्रण है? क्या सरकार कार्यालय के कामकाज और प्रदर्शन पर कोई नियंत्रण रखती है, इस पर भी विचार किया जाएगा।
- क्या पद पर आसीन व्यक्ति उक्त पद से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है? पारिश्रमिक बैठने की फीस, मानदेय, वेतन आदि के रूप में हो सकता है। किसी भी प्रकार का भुगतान जो प्रतिपूरक भत्ते (कार्यालय से संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन के लिए अपनी जेब से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति) की प्रकृति का नहीं है, उसे लाभ माना जाएगा। यदि कोई सदस्य वास्तविक जेब व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक राशि से अधिक प्राप्त कर रहा है, तो यह अयोग्यता का मामला होगा।
- क्या कार्यालय उक्त कार्यालय के धारक को कोई कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ या अन्य शक्तियाँ जैसे कि धन का वितरण, भूमि का आवंटन, लाइसेंस जारी करना, लोगों की नियुक्ति, छात्रवृत्ति प्रदान करना आदि प्रदान करता है।
क्या किसी व्यक्ति द्वारा पद धारण करने के कारण उसे संरक्षण के माध्यम से सत्ता का प्रभाव डालने की क्षमता प्राप्त है। यदि ऐसा है, तो यह अयोग्यता का मामला होगा।
जबकि कई कानूनी विद्वान और व्यवसायी लाभ के पद की एक मानकीकृत परिभाषा विकसित करने के विचार के खिलाफ खड़े थे, संयुक्त समिति ने महसूस किया कि इस शब्द के लिए ऐसी परिभाषा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाभ के पद की परिभाषा को समझे बिना, इसके लिए छूट निर्धारित करना संभव नहीं है। समिति इस तर्क में विश्वास नहीं करती है कि लाभ के पद को परिभाषित करने से अदालतों में इस मामले पर मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। लाभ के पद को परिभाषित करने के कई फायदे होंगे। यह इस बात पर अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा कि लाभ का पद क्या है और क्या नहीं। इस शब्द को परिभाषित करके, विधायक सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण करने की पेशकश को स्वीकार करने से पहले अधिक सूचित विकल्प बना सकते हैं। यह परिभाषा कार्यान्वयन के संदर्भ में कानून को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी और इसके परिणामस्वरूप जन प्रतिनिधियों की छवि में सुधार होगा। स्पष्ट परिभाषा होने से नियुक्ति में मनमानी बहुत कम हो जाएगी। इस शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते समय, संवैधानिक रूप से वैध परिभाषा बनाने के लिए सभी प्रासंगिक न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
लाभ के पद पर मामले
रवन्ना सुबन्ना बनाम जीएस कागीरप्पा (1954)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लाभ शब्द का अर्थ है किसी भी ऐसी चीज़ को प्राप्त करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हो और ऐसा आर्थिक लाभ पद से जुड़ा होना चाहिए। यदि वास्तव में कोई लाभ है, तो उसकी मात्रा या माप महत्वहीन होगी और व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई धनराशि मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वह है उस पद के आधार पर प्राप्त होने वाली धनराशि जो व्यक्ति के पास है। वह राशि जो व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वही “लाभ” शब्द को दर्शाती है।
कांता कथूरिया बनाम माणक चंद सुराणा (1969)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “पद” शब्द की व्याख्या की गई थी। यह एक ऐतिहासिक मामला है, जिसमें माना गया कि विधान सभा के किसी सदस्य को लाभ का पद धारण करने के प्रयोजनों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि विपक्ष यह साबित न कर दे कि पद धारक से स्वतंत्र हो सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता को राजस्थान राज्य में एक विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराने के लिए इस नियुक्ति को लाभ का पद बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा पद लाभ का पद नहीं है, क्योंकि यह कोई स्थायी पद नहीं है। यह केवल कुछ कर्तव्यों का असाइनमेंट है, जिसे याचिकाकर्ता को नियुक्ति के आधार पर पूरा करना होगा। लाभ का पद कहलाने के लिए पद को धारक से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होना चाहिए।
दिव्या प्रकाश बनाम कुलतार चंद राणा एवं अन्य (1975)
इस मामले में, राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। यह नियुक्ति मानद आधार पर की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी एक ऐसे पद पर है जिसके साथ वेतनमान जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि जिस बोर्ड ने वेतनमान जोड़ा है, वह ऐसा करने का हकदार नहीं है और प्रतिवादी ने वास्तव में उक्त कार्यालय से कभी कोई वेतन प्राप्त नहीं किया है। वह किसी भी वेतन का हकदार भी नहीं था, क्योंकि नियुक्ति मानद आधार पर की गई थी। इसलिए, इसे “लाभ” का मामला नहीं कहा जा सकता।
रामकृष्ण हेगड़े बनाम कर्नाटक राज्य (1993)
इस मामले में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह लाभ का पद था क्योंकि याचिकाकर्ता कैबिनेट रैंक का हकदार है और उसे कई भत्ते मिले हैं जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित घर, ड्राइवर वाली कार और राज्य अतिथि के अधिकार शामिल हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि मौद्रिक अधिकार केवल उन सभी खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति था जो याचिकाकर्ता को अपनी जेब से उठाने पड़े थे और इसलिए इसे लाभ का मामला नहीं माना जा सकता। कैबिनेट मंत्री और राज्य अतिथि के पद का मात्र अधिकार लाभ के पद के अधिकार को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, अयोग्यताएँ अमान्य हैं।
सात्रुचर्ला चंद्रशेखर राजू बनाम विरिचेर्ला प्रदीप कुमार देव एवं अन्य (1992)
यह एक और ऐतिहासिक मामला है जिसमें चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार एक स्कूल का शिक्षक था जो एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा शासित था, और इसलिए उस पर लाभ का पद धारण करने का आरोप लगाया गया था। जिस कार्यालय ने उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है वह एक सरकारी कार्यालय है और स्कूल के शासन प्राधिकरण के सदस्य भी सरकारी अधिकारी हैं। स्कूल सरकार द्वारा स्वीकृत धन पर संचालित होता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह पद सरकारी पद नहीं था और आईटीडीए को नियुक्ति प्राधिकारी नहीं माना जा सकता। इस मामले ने “सरकारी कार्यालय” शब्द के अर्थ की व्याख्या की। कुछ परीक्षण निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार हैं:
- सरकार के पास नियुक्ति करने की शक्ति है और ऐसी नियुक्ति को रद्द करने की भी शक्ति है। नियुक्ति प्राधिकारी पर सरकार का नियंत्रण मात्र ही सरकारी कार्यालय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- पदधारक को सरकार द्वारा अर्जित राजस्व से भुगतान किया जाना चाहिए।
- नियुक्ति प्राधिकारी पर सरकार के नियंत्रण की सीमा और डिग्री यह तय करते समय महत्वपूर्ण होती है कि कार्यालय सरकारी कार्यालय है या नहीं।
उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी बनाम भारत संघ (2009)
यह एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें संसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि इस संशोधन के माध्यम से, लाभ के पद के 55 धारकों की अयोग्यता को रोका गया और उन पदों को कानून द्वारा अयोग्यता से छूट प्राप्त पदों की सूची में जोड़ा गया। यह तर्क दिया गया कि यह कानून केवल ऐसी अयोग्यताओं को रोकने और सदस्यों को मूल रूप से अयोग्यता के दायरे में आने के बावजूद सांसद बने रहने की अनुमति देने के लिए पारित किया गया था। तर्क यह था कि लाभ के पदों पर छूट देने के प्रश्न को, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति को संदर्भित करने की एक संवैधानिक परंपरा समय के साथ विकसित हुई थी और इस मामले में इसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई है और इसलिए, संवैधानिक वैधता खतरे में है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास लाभ के पद के दायरे से कुछ पदों को छूट देने के मामले पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और उस शक्ति के संबंध में, संसद उचित प्रक्रिया का पालन करके कोई भी कानून पारित करने के लिए स्वतंत्र है। संयुक्त समिति को ऐसी कार्रवाइयों को संदर्भित करने की प्रथा केवल एक संसदीय प्रक्रिया है जिसे छोड़ा जा सकता है और संवैधानिक सिद्धांतों या परंपराओं में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह के संदर्भ की अनुपस्थिति को पूरे कानून को अमान्य नहीं कहा जा सकता है। न्यायपालिका ने बार-बार माना है कि राज्य विधानसभाओं और संसद के पास संवैधानिक प्रावधानों के मामलों में पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है। इसलिए, संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कानून पूरी तरह से वैध है और इसे अमान्य के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।
निष्कर्ष
जनता के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने और शासन के विभिन्न मामलों पर आम सहमति बनाने का कर्तव्य या बल्कि जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे अक्सर ऐसा करने के लिए चुने गए/निर्वाचित व्यक्ति का विशेषाधिकार और पवित्र कर्तव्य माना जाता है। इसलिए उक्त कर्तव्य में किसी भी तरह की बाधा या समझौता टाला जाता है और संसद के सदस्य को दी गई जिम्मेदारियों और शक्तियों के लिए अनुचित माना जाता है। इसलिए, पद की अखंडता को बनाए रखना और किसी भी कमी के बिना कर्तव्यों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के कारण, लाभ के पद पर आधारित अयोग्यता की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में उभरी और भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया। आज तक, न्यायिक घोषणाओं और समितियों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के साथ, जो लाभ के पद की परिभाषा और निर्धारण पर विचार-विमर्श करते हैं यह अवधारणा विकसित हो रही है। एक मानकीकृत और स्पष्ट परिभाषा की कमी से यह निर्धारित करना वास्तव में कठिन हो जाता है कि लाभ का पद क्या है और इसलिए, जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) जैसे मामलों में न्यायिक निर्णय भारत में लाभ के पद पर आधारित अयोग्यता के प्रश्न का आकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई अन्य प्रासंगिक न्यायिक घोषणाएँ भी प्रावधान के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करके इस चर्चा में योगदान देती हैं। न्यायपालिका और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के माध्यम से, यह अपेक्षा की जाती है कि जनता के प्रतिनिधियों को बिना किसी समझौते या कमी के अपने मतदाताओं के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सौंपा जाएगा। हालाँकि, यह अभी भी देखा जाना बाकी है कि “लाभ के पद” शब्द की स्पष्ट परिभाषा विकसित की जाएगी या नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जया बच्चन बनाम भारत संघ मामले का अनुपात निर्णायक क्या है ?
मामले का प्राथमिक अनुपात निर्णायक यह है कि यह निर्धारित करते समय कि क्या कोई पद लाभ का पद है, यह अप्रासंगिक है कि धारक ने वास्तव में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया है या नहीं। यह तथ्य कि पद लाभ देने में सक्षम है, पद को लाभ का पद घोषित करने के लिए पर्याप्त है।
लाभ के पद पर संवैधानिक प्रावधान क्या है?
अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति, जो कानून द्वारा छूट प्राप्त पद नहीं है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने से अयोग्य होगा। राज्य या केंद्र का कोई मंत्री ऐसी अयोग्यता से मुक्त माना जाता है।
कौन सा कानून लाभ के पदों को अयोग्यता के आवेदन से छूट देता है?
संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 एक ऐसा कानून है जो निर्दिष्ट करता है कि किन कार्यालयों को अयोग्यता के दायरे से छूट दी गई है। सूची में मौजूद कार्यालयों को जोड़ने या बदलने के लिए इसे लगातार संशोधित किया जाता है। छूट प्राप्त कार्यालय का एक उदाहरण योजना आयोग के अध्यक्ष का कार्यालय है।
लाभ का पद धारण करने के कारण ऐसी अयोग्यता की प्रक्रिया क्या है?
अनुच्छेद 103 के अनुसार, लाभ के पद पर आसीन किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की राय मांगते हैं और उन्हें ऐसी राय के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस मामले में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।
अयोग्यता के बाद भी सदस्य बने रहने पर क्या दंड है?
अनुच्छेद 104 में कहा गया है कि यदि कोई संसद सदस्य संसदीय सत्रों में बैठना और मतदान करना जारी रखता है, तो उसे ऐसी अयोग्यता की अवधि से प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से दंडित किया जाएगा, जो अयोग्य घोषित होने के बाद भी उसके बैठने और मतदान करने के दिनों की कुल संख्या पर आधारित होगा।
संदर्भ