यह लेख Sai Aravind द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड सिविल लिटिगेशन: प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। यह लेख महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) निर्णयों के बारे में बात करता है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए थे। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
साल 2020 एक ऐसी चीज है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। अनपेक्षित (अनफॉरसीन) कोविड-19 ने अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मुद्दों को हल करने में कामयाबी हासिल की है।
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार ब्रिटिश शासन से मुक्ति के रूप में सामने आये है। देश का हर नागरिक ऐसे कड़े अधिकारों का हकदार है। इस प्रकार, यह लेख 2020 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में कोर्ट द्वारा दिए गए उल्लेखनीय निर्णयों पर चर्चा करेगा।
मौलिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय
द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स बनाम बबीता पुनिया और अन्य
भारत में, महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना के कुछ कैडरों में शामिल होने की अनुमति थी। इस शॉर्ट सर्विस कमीशन ने केवल अल्पकालिन (शॉर्ट-टर्म) नियुक्तियाँ प्रदान कीं और उन्हें स्थायी आयोग (पर्मनेंट कमीशन) द्वारा नियुक्त पुरुषों की तुलना में पेंशन जैसा कोई लाभ नहीं था। महिलाओं के लिए स्थायी आयोग की मांग करने वाली पहली रिट 2013 में भरी गई थी। आखिरकार, 2019 में, सरकार ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया और इसके दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) पर कहा गया कि ऐसा आयोग केवल संभावित रूप से कार्य करेगा जहां पहले से सेवारत (सर्विंग) महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा।
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी आयोग की आवश्यकता और 2019 में जारी दिशा-निर्देशों की वैधता पर फैसला किया। सरकार ने तर्क दिया कि इस तरह की प्रेरण (इंडक्शन) से मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) और चाइल्ड केयर लीव का हवाला देकर प्रबंधन के मुद्दे पैदा होंगे, जिसका दावा महिलाएं करती हैं। अदालत ने माना कि वे सभी प्रस्तुतियाँ लिंग की सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिकाओं के बारे में सेक्स रूढ़ियों पर आधारित धारणाएँ हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। अदालत ने भारतीय सेना में विभिन्न महिला अधिकारियों को निर्दिष्ट करके अपनी राय पर प्रकाश डाला जिन्होंने अपनी सेवा में सम्मान हासिल किया है। तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य की कार्रवाई संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगी और उसने निर्देश दिया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में सभी महिला अधिकारियों को उनके सेवा कार्यकाल के बावजूद स्थायी कमीशन दिया जाएगा।
यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समानता और गरिमा (डिग्निटी) के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) को सक्षम बनाता है।
यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बेनाम लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराजा और अन्य
उपरोक्त मामले में भारतीय सेना द्वारा अनुसरण किया गया और इस मामले ने भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन से संबंधित महिलाओं के समान अधिकारों को भी बरकरार रखा। रक्षा मंत्रालय ने 26 सितंबर 2008 को एक नीति पत्र जारी किया जिसमें सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया। इस मामले में, याचिकाकर्ता (पिटीशनर) नौसेना में महिला अधिकारी हैं, जिन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से शामिल किया गया है। विभिन्न कैडर की उन महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन के लिए अनुदान मांगा और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट) से स्थायी आयोग के लिए पात्रता प्रदान की।
प्रिया खुराना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के एक अन्य मामले में, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सात महिला अधिकारियों ने वायु सेना न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष स्थायी कमीशन के लिए अनुदान की मांग की। उन्होंने 26 सितंबर 2008 को रक्षा मंत्रालय के नीति पत्र (पॉलिसी लेटर) को चुनौती दी, जिसने संभावित रूप से स्थायी कमीशन प्रदान किया। वायु सेना न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार को शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
इन दो निर्णयों के कारण, यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अदालत ने नीति पत्र दिनांक 26 सितंबर 2008 में संभावित कार्रवाइयों को अप्रवर्तनीय (अनफॉरेसिएबल) माना। लैंगिक रूढ़ियों पर, अदालत ने इसी तरह के बबीता पुनिया मामले पर भरोसा किया और माना कि महिला समकक्षों को समान लाभ प्रदान नहीं करना भेद भाव करने जैसा था। इस प्रकार, अदालत ने महिला अधिकारियों को वेतन, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों सहित स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया।
इस फैसले में, कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों के रखरखाव (मेंटेनेंस) में जनहित के साथ सशस्त्र बलों में अधिकारियों के मौलिक अधिकारों के हनन या प्रतिबंध को संतुलित करने में जनहित के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। तदनुसार, संविधान का आर्टिकल 33 जो सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए आवेदन में भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करता है, इन मामलों में लैंगिक समानता के दायरे में ओवरराइड किया गया है।
स्टेट ऑफ झारखंड और अन्य बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची
यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें प्रशासनिक कानून के सिद्धांत शामिल हैं जैसे वैध अपेक्षा (लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन) और प्रोमिसरी एस्टॉपेल। 2012 में, झारखंड राज्य ने झारखंड इंडस्ट्रियल पोलिसी 2012 के माध्यम से ब्रह्मपुत्र मेटलिक्स से वादा किया था कि उनके पावर प्लांट के लिए बिजली शुल्क में 50% की कटौती 5 साल तक की जाएगी। इस नीति को 2015 में जीवन दिया गया था और इस तरह से यह केवल संभावित रूप से लागू होती है। कानून को चुनौती देते हुए, ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स ने झारखंड के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके दावे को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि पूर्वव्यापी रूप से कटौती से इनकार करना प्रोमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत के विपरीत था।
हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने पाया कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत वैध उम्मीदों के सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटीमेट एक्सपेक्टेशन) के समानांतर विकसित हुआ है, जो तब चलन में आता है जब कोई सार्वजनिक निकाय (पब्लिक बॉडी) किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वे एक वास्तविक लाभ (सब्सटेंटिव बेनिफिट) के प्राप्तकर्ता होंगे। अदालत ने कहा कि वास्तविक वैध अपेक्षा (सब्सटैंटीव लेजिटीमेट एक्सपेक्टेशन) का ऐसा सिद्धांत आर्टिकल 14 के तहत निहित गैर-मनमानापन (नॉन-अर्बिट्रेरिनेस्स) की गारंटी दे सकता है। इसलिए, वैध अपेक्षा से इनकार करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इसलिए, अदालत ने खुद को हाई कोर्ट के साथ सहमति में पाया और माना कि ब्रह्मपुत्र मेटलिक्स पूर्वव्यापी रूप से बिजली शुल्क में कटौती का हकदार है।
सिद्धाराजू बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक
इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या “द पर्संन विद डिसैबिलिटीज (इक्वल ओप्पोरच्युनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995” के तहत शासित व्यक्तियों को पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण दिया जा सकता है। इस मामले को 2016 में कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण संवैधानिक रूप से अनुमेय (इम्पेर्मिसिबल) है।
सुप्रीम कोर्ट में एक अपील पर, यह माना गया कि द पर्संस विद डिसैबिलिटी एक्ट, 1995 के तहत विकलांग (डिसैबिलिटीज) व्यक्ति अपने पद पर पूर्ण कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हैं। यह राय दी गई थी कि इंद्रा साहनी मामला अप्रासंगिक है क्योंकि यह एक अलग मुद्दे से निपटता है। इसलिए, यह माना गया कि आर्टिकल 16(1) के तहत पदोन्नति में इस तरह के आरक्षण की मनाही नहीं है। यूनियन को विकलांग लोगों के लिए तीन प्रतिशत तक आरक्षित करने का भी निर्देश दिया गया था।
अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया। जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 (बाद में “सी.आर.पी.सी” के रूप में संदर्भित) के तहत एक आदेश लागू किया गया, जिसने जम्मू-कश्मीर में गैरकानूनी सभा (अनलॉफुल गेदरिंग) और इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
इस संबंध में आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सी.आर.पी.सी की धारा 144 के तहत पास किए गए आदेशों की वैधता, आर्टिकल 19 के तहत इंटरनेट का अधिकार और ऐसी परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया था।
अदालत ने इंटरनेट के अधिकार को आर्टिकल 19(1)(a) के अभिन्न अंग के रूप में माना और यह भी स्वीकार किया कि इंटरनेट आधुनिक आतंकवाद का माध्यम है। अदालत ने कहा कि इंटरनेट सेवा का निलंबन एक कठोर उपाय है जिसे तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो। प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं की ओर से स्वतंत्रता के इस तरह के उल्लंघन को स्थापित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि सी.आर.पी.सी की धारा 144 का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब खतरे की आशंका हो, जहां इस तरह के आदेश में न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) को सक्षम करने के लिए भौतिक (मटेरियल) तथ्यों को बताया जाना चाहिए।
अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। यह मामला पालघर लिंचिंग की पृष्ठभूमि में हुआ जहां महाराष्ट्र में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ द्वारा तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने समाचार चैनल में उस अपराध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की संलिप्तता (इन्वॉल्वमेंट) पर सवाल उठाया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गईं और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई।
नतीजतन, याचिकाकर्ता संविधान के आर्टिकल 19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने पत्रकारिता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अदालत ने माना कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अभ्यास भाषण और अभिव्यक्ति के मूल में निहित है जो आर्टिकल 19 (1) (a) द्वारा संरक्षित है और भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार बिना किसी प्रतिशोध के खतरे के सत्ता से सच बोल सकते हैं। चूंकि आर्टिकल 19 के तहत अधिकार निर्पेक्ष नहीं है, अदालत ने कहा कि ऐसा अधिकार आर्टिकल 19 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में अधिनियमित (एनक्टेड) कानूनी व्यवस्था के प्रति जवाबदेह है। रूपरेखा (आउटलाइन) पर, यह माना गया कि आर्टिकल 19 (1) (a) के तहत एक पत्रकार का अधिकार नागरिक के बोलने और व्यक्त करने के अधिकार से ज्यादा नहीं है।
पृथ्वी राज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट एक्ट, 2018 की धारा 18A की संवैधानिक वैधता का फैसला किया। अमेंडमेंट एक्ट की धारा 18A में कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अनुमोदन (अप्रूवल) आवश्यक नहीं है और अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम (एंटीसिपेट्री) जमानत नहीं दी जा सकती है। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह प्रावधान डॉ सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के तहत दिए गए फैसले के सीधे विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया कि अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध आर्टिकल 21 के तहत सुनिश्चित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत की राय के माध्यम से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट एक्ट, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इससे उन्होंने डॉ सुभाष काशीनाथ के मामले के प्रभाव को समाप्त कर दिया। वास्तव में, 2018 का अमेंडमेंट एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ अपराधों में एक निवारक कारक (प्रिवेंटिव फैक्टर) प्रदान करता है जो ऐसे लोगों को आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित गरिमा के अधिकार के साथ जीने में सक्षम बनाता है। यह माना गया कि आर्टिकल 21 के तहत अग्रिम जमानत न तो वैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार है। यह कारण दिया गया है कि देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भयावह स्थिति का मुकाबला करने के लिए इस तरह के सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
साल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन मामले में आर्टिकल 19 के तहत इंटरनेट के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए की। इसी तरह, अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता की स्वतंत्रता को भी अदालत ने बाद में वर्ष में बरकरार रखा था। इसके बाद अदालत ने कहा कि विकलांग लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण आर्टिकल 16 के तहत समान अवसर से प्रतिबंधित नहीं है। तब अदालत ने भारतीय सेना और नौसेना में महिलाओं को उनके समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार के माध्यम से स्थायी कमीशन देकर महिलाओं को दी जाने वाली रूढ़िवादी भूमिका को धता (डिफायिंग) बताने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में, अदालत ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट एक्ट, 2018 की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा कि यह आर्टिकल 21 के तहत वंचित लोगों के सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है। अदालत ने वर्ष के अंतिम महीने में आर्टिकल 14 के तहत गैर-मनमानापन की गारंटी के लिए वैध अपेक्षा और प्रोमिसरी एस्टॉपेल के प्रशासनिक कानून सिद्धांतों को भी रखा था।
2020 में अभूतपूर्व रूप से हमने ज्यादातर दिन लॉकडाउन में बिताए। लेकिन मौलिक अधिकारों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मामलों में से अधिकांश का उच्चारण साल की पहली तिमाही में ही किया जाता है, यानी लॉकडाउन लागू होने से पहले। फिर भी, अदालत अभी भी डिजिटिकरण (डिजिटलाइजेशन) की मदद से कानून के कई सवालों के जवाब देने में कामयाब रही है।