मानवाधिकार आयोग 

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Human Rights Protection Act
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यह लेख चेन्नई के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ से कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा Sujitha S ने लिखा है। यह लेख भारत में मानवाधिकार आयोग की संरचना (कॉन्स्टीट्यूशन) और कार्यों और मानव अधिकारों के प्रचार में इसकी भूमिका का अध्ययन करने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

“जब मानवाधिकारों के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा नहीं की जाती है, तो हमारी संस्था का केंद्र महतवपूर्ण नहीं रह जाता है। ये अधिकार ही विकास को बढ़ावा देते हैं जो लंबे समय तक चल सकने वाला है; शांति जो सुरक्षित है; और गरिमा (डिग्निटी) के साथ जीवन है।” – मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) जैद राद अल हुसैन।

भारतीय संस्कृति कई जातियों और धर्मों के एकीकरण (इंटीग्रेशन) का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) है। नतीजतन, मानव अधिकारों की सुरक्षा विशाल आकार और आबादी के साथ-साथ देश की समृद्ध संस्कृति से जटिल है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने के लिए, देश में उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की तत्काल आवश्यकता है। 1990 के दशक की शुरुआत में, मानवाधिकार संस्थानों को मजबूत करने की इस आवश्यकता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता दी गई थी। बाद में, 12 अक्टूबर, 1993 को, भारत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की, जो मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक वैधानिक (स्टेच्यूटरी) और गैर-संवैधानिक निकाय है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। यद्यपि उनके कार्यों और शक्तियों को कई अतिरिक्त प्रतिबंधों से बाधित किया जाता है, वे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, लेख में भारत के मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

मानवाधिकार आयोग का विकास

अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव

1990 के दशक की शुरुआत तक भारत सरकार ने स्थानीय मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता संगठनों पर कम से कम ध्यान दिया था। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उनकी रिपोर्ट, अनुरोध और याचिकाएं पूरी तरह से मौन के साथ प्राप्त हुईं, विशेष रूप से कश्मीर, पंजाब और नॉर्थईस्टर्न क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियानों (एंटी-इनसर्जेंसी ऑपरेशन) के आलोक में। एमनेस्टी इंटरनेशनल और एशिया वॉच के महत्वपूर्ण प्रकाशनों (पब्लिकेशन) ने इन मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाई है। दूसरी ओर, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों की आलोचना को नज़रअंदाज़ करना जारी नहीं रख सकी, जिसने सरकार पर सुरक्षा बलों के प्रति नरमी की अनुमति देकर और मानवाधिकारों के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से मंजूरी देकर दुर्व्यवहार को सहन करने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र संरचना बनाने की आवश्यकता ने गति पकड़ी।

मानवाधिकार आयोगों की स्थापना

1990 में, भारत की संसद ने कुछ समान आयोगों की स्थापना की, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (शेड्यूल कास्ट) और जनजाति (ट्राइब) आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) आयोग, 1992 शामिल हैं। अंततः, भारत सरकार ने मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों (ट्रीटी) के तहत मानवाधिकार कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए भारत की प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) एक स्वायत्त (ऑटोनोमस) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना में दिखाई देती है। आयोग दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला और 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में कुछ में से एक था।

आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) के तहत की गई थी। इसके अलावा, अठारह भारतीय राज्यों ने अपनी सीमाओं के भीतर होने वाले दुर्व्यवहारों को संबोधित करने के लिए अपने स्वयं के मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की है। अधिनियम में इसके उद्देश्य और शक्तियों के साथ-साथ इसकी संरचना और अन्य प्रासंगिक मुद्दों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यक्तियों को विशिष्ट अधिकारों की गारंटी देता है, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य को अपने नागरिकों को कुछ आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने का निर्देश देता है। शब्द “मौलिक” यह दर्शाता है कि ये अधिकार सभी मनुष्यों में निहित हैं और यह कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण और आवश्यक हैं।

प्रासंगिक (रिलेवेंट) अंतर्राष्ट्रीय ढांचा (फ्रेमवर्क)

चूंकि भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की पुष्टि की है, इसलिए संविधान में गारंटीकृत अधिकारों को उनका पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (एंफोरेसमेंट) के लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत ने लंबे समय से अपने मानवाधिकारों के मुद्दों के लिए संस्थागत उपायों की मांग की है, लेकिन इसमें संदेह है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबाव, मानदंडों और भागीदारी के अभाव में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय II आयोग के गठन से संबंधित है। धारा 3 के अनुसार, आयोग में शामिल होंगे:-

  • एक अध्यक्ष जिसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है;
  • एक सदस्य जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है या कर रहा है;
  • एक सदस्य जिसने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है या कर रहा है;
  • मानव अधिकारों के मुद्दों के ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले लोगों में से दो सदस्यों को नियुक्त किया जाना है।
  • आयोग के पदेन (एक्स ऑफिसों) सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं।
  • एक महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) आयोग के मुख्य कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और आयोग द्वारा उसे सौंपे जाने वाले कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन (रिमूवल)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति के नियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 में निर्धारित हैं। भारत के प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), भारत के गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के उप अध्यक्ष से मिलकर बनी एक समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्य पांच साल तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक सेवा कर सकते हैं। उनके कार्यकाल के बाद, अध्यक्ष और सदस्य अब केंद्र या राज्य सरकारों के साथ रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि सर्वोच्च न्यायालय, जांच के बाद रिपोर्ट करता है कि अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को ऐसे किसी भी आधार पर हटाया जाना चाहिए। अध्यक्ष को अन्य आधारों पर हटाया जा सकता है यदि

  • उसे दिवालिया (इंसोल्वेंट) घोषित किया गया है,
  • वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में लगा हुआ है,
  • वह अपना पद जारी रखने में अक्षम हो गया है,
  • उसे एक अदालत द्वारा विकृत दिमाग का व्यक्ति घोषित किया गया है, या
  • उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता (मोरल टर्पीट्यूड) शामिल है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विभाग (डिविजन)

एनएचआरसी में 6 विभाग हैं। इन्हें विशेष कार्यों के साथ सौंपा गया है, और वे उसी के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय (कॉर्डिनेट) करते हैं। ये निम्नलिखित हैं

  • प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) विभाग

महासचिव इस विभाग की देखरेख करते है, जिसका नेतृत्व एक संयुक्त सचिव करता है और एक निदेशक (डायरेक्टर), सचिवों और अनुभाग अधिकारियों द्वारा समर्थित होता है। यह विभाग आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशासनिक, स्टाफिंग, स्थापना और संवर्ग (कैडर) संबंधी चिंताओं के लिए जिम्मेदार है।

  • कानून विभाग

रजिस्ट्रार कानून विभाग का प्रभारी होता है। विभाग मानवाधिकार उल्लंघन याचिकाओं को प्राप्त करने और संसाधित करने में आयोग की सहायता करता है। कानून विभाग शिकायत जांच के प्रभारी हैं। जब शिकायत रजिस्ट्री (सीआर) विभाग को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे एक डायरी नंबर दिए जाने के बाद अलग या नई और जरूरी शिकायतों में विभाजित किया जाता है।

  • प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) विभाग

मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभिन्न एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ नागरिक समाज के प्रशिक्षण के लिए सूचना फैलाने और सीधे ध्यान देने के लिए विभाग की स्थापना की गई थी। एक मुख्य समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) इस विभाग का नेतृत्व करता है। एक वरिष्ठ अनुसंधान (सीनियर रिसर्च) अधिकारी और अन्य सचिवीय कर्मचारी उसकी सहायता करते हैं।

  • नीति, अनुसंधान और परियोजना (प्रोजेक्ट) विभाग

जब आयोग यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष मुद्दा उसकी कार्यवाही, वाद-विवाद या अन्य माध्यमों के आधार पर सार्वजनिक महत्व का है, तो इसे एक परियोजना/कार्यक्रम में बदल दिया जाता है जिसे इस विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह मानवाधिकार अनुसंधान का आयोजन और बढ़ावा भी देता है और प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करता है।

  • जांच विभाग

जब आयोग एक स्वतंत्र जांच का अनुरोध करती है, तो इसे जांच विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी निगरानी एक पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाती है। विभाग आयोग को शिकायतों की जांच करने, पुलिस और अन्य आधिकारिक रिपोर्टों की समीक्षा (रिव्यू) करने और हिरासत में हिंसा या अन्य अपराधों के आरोपों की जांच करने में सहायता करता है।

  • सूचना और जनसंपर्क विभाग

यह विभाग, जिसका नेतृत्व एक सूचना और जनसंपर्क अधिकारी करता है, जो मानवाधिकार समाचार पत्र के संपादक (एडिटर) के रूप में भी कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आयोग के काम के बारे में जानकारी प्रसारित (ब्रॉडकास्ट) करता है। यह विभाग आयोग के होमपेज और पत्रिकाओं का प्रभारी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य

  • किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा सक्रिय (प्रोएक्टिव) या प्रतिक्रियात्मक (रीएक्टिवली) रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही की जाँच करना;
  • राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के तहत किसी जेल या किसी अन्य केंद्र का दौरा करना जहां कैदियों की रहने की स्थिति का मूल्यांकन करने और सुझाव देने के लिए लोगों को इलाज, सुधार, या संरक्षण और पुनर्वास के लिए पकड़ा गया है या रखा गया है;
  • मानव अधिकारों की सुरक्षा और उन्नति के लिए संविधान या किसी मौजूदा कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, साथ ही उनके सफल कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें देना;
  • उन कारणों का विश्लेषण करना जो आतंकवाद के कार्यों सहित मानव अधिकारों के आनंद में बाधा डालते हैं, और उचित उपाय के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं की स्थापना करना और बढ़ावा देना;
  • किसी प्रतिनिधित्व द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए मानवाधिकार संरक्षण और सुरक्षा का मूल्यांकन करना;
  • देश में मानवाधिकारों के कार्यान्वयन को सीमित करने वाली स्थितियों या चुनौतियों का नियमित आधार पर मूल्यांकन और समीक्षा करना;
  • प्रकाशनों, मीडिया, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनार और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समाज के सभी हिस्सों में मानवाधिकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इन अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध रक्षा तंत्र का ज्ञान देना;
  • मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण से जुड़े किसी भी मुद्दे पर किसी भी दृष्टिकोण, अनुमोदन (एप्रूवल), सुझाव या रिपोर्ट को सरकार को निर्देशित करना;
  • आम तौर पर मानवाधिकारों की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ देश में अन्य विशेष मुद्दों पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना;
  • मानवाधिकारों के उल्लंघन और उन्हें रोकने के लिए रणनीतियों से संबंधित स्थितियों पर सरकार को सहायता प्रदान करना;
  • संयुक्त राष्ट्र और अन्य संयुक्त राष्ट्र-संबद्ध संगठनों के साथ-साथ अन्य देशों में मानवाधिकार संरक्षण और प्रचार में विशेषज्ञता वाले क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना;
  • शिक्षण और अनुसंधान के लिए मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन में भागीदारी और सहायता करना, साथ ही स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में उनके कार्यान्वयन में भागीदारी करना;
  • मानव अधिकारों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान में वृद्धि और जन जागरूकता बढ़ाकर, विशेष रूप से सही जानकारी और मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से, और सभी मीडिया आउटलेट्स का उपयोग करके सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने का प्रयास करना;
  • कोई भी अतिरिक्त कार्य करना जिसे वह मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए लाभकारी समझे।
  • न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार समस्याओं से संबंधित अदालती कार्यवाही में निर्णय देना।

राज्य मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी)

राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना को अनिवार्य करता है। एक राज्य मानवाधिकार आयोग, संविधान के तहत राज्य सूची की सातवीं अनुसूची और समवर्ती (कंकर्रेंट) सूची के तहत आने वाले मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार, इसके तीन सदस्य हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष है। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। शेष सदस्य निम्न होने चाहिए:

  • राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव रखने वाले जिला न्यायाधीश।
  • मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रासंगिक विशेषज्ञता या ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन

  • मुख्यमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधान सभा में विपक्ष के नेता की अध्यक्षता वाली एक समिति के सुझावों पर, राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन करते है।
  • इस घटना में कि राज्य एक विधान परिषद की स्थापना करता है, विपक्ष के अध्यक्ष और नेता भी समिति के सदस्य होंगे।
  • अध्यक्ष और सदस्य पांच साल तक या 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, तक सेवा कर सकते हैं। उनका कार्यकाल समाप्त होने पर वे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ किसी और रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं।
  • हालांकि, आयु प्रतिबंधों के अधीन, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य एक और कार्यकाल पूरा कर सकता है।
  • सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त (डिस्मिस) किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं, उन्हीं कारणों से जैसे एनएचआरसी में किया जाता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य

  • किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही की शिकायत को स्वप्रेरणा (सुओ मोटो) से, या पीड़ित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई याचिका के आधार पर जांच करना।
  • न्यायालय की सहमति से, मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी दावे से जुड़े किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना।
  • राज्य सरकार के प्रशासन के तहत किसी भी जेल या अन्य निकाय का दौरा करना जहां लोगों को कैद में रखा गया है, तो उनकी रहने की स्थिति की जांच करना और सुझाव प्रदान करना।
  • लागू किसी भी कानून के संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जांच करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव प्रदान करना।
  • उन कारणों की जांच करना जो आतंकवाद के कार्यों सहित मानव अधिकारों के आनंद में बाधा डालते हैं, और उचित उपाय के लिए सिफारिशें प्रदान करना।
  • मानवाधिकार अनुसंधान का संचालन करना और उसे बढ़ावा देना।
  • मानव अधिकार साक्षरता (लिटरेसी) को बढ़ावा देना और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इन अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध उपायों की समझ को बढ़ावा देना।
  • मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों का समर्थन करना।
  • मानव अधिकारों की उन्नति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

शिकायत दर्ज करना और स्वीकार करना

शिकायत दर्ज करना

एनएचआरसी के प्राथमिक कार्यों में से एक शिकायतों का समाधान करना है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगठन द्वारा दर्ज की जा सकती है। आयोग प्राप्त होने वाली शिकायतों पर नज़र रखता है और उन्हें एक नंबर प्रदान करता है। सदस्यों को इन शिकायतों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आयोग लगाए गए आरोपों के समर्थन में अधिक जानकारी और हलफनामों (एफिडेविट) का अनुरोध कर सकता है।

शिकायतों को स्वीकार करना 

यदि आयोग यह निर्धारित करता है कि शिकायत योग्यता से रहित है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है। यदि कोई शिकायत स्वीकार की जाती है तो आयोग अतिरिक्त जांच का निर्देश देता है। आयोग राज्य सरकारों से रिपोर्ट या विचार प्रदान करने का भी अनुरोध करता है। उसके बाद, मामले की सामग्री पर एक संपूर्ण नोट तैयार किया जाता है और आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। जब आयोग किसी मामले को लेने का फैसला करता है, तो उसके सदस्य या जांच अनुभाग जांच कर सकते हैं। यदि जांच के दौरान किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही का पता चलता है, तो आयोग यह प्रस्तावित कर सकता है कि जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए जाएं। आयोग संबंधित राज्य को यह भी प्रस्ताव दे सकता है कि पीड़ित या परिवार के सदस्य को तत्काल राहत प्रदान की जाए। आयोग अपने आदेशों और निर्देशों का पालन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त उच्च न्यायालय भी जा सकता है।

सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्स) से संबंधित शिकायतें

यदि आरोपों में सेना शामिल है, तो आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट का अनुरोध करता है। अगर आयोग सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट है, तो वह इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर आयोग असंतुष्ट है, तो वह सरकार को सिफारिशें पेश करेगा। तीन महीने के भीतर, केंद्र सरकार को सुझाव के जवाब में आयोग को अपने कार्यों की सलाह देनी चाहिए।

जांच शाखा

मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को देखने के लिए आयोग की अपनी जांच समिति है, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जेनरल) करते हैं। जांच करने में, आयोग सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। कई जांचों के दौरान, आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया है।

शिकायतों के प्रकार

आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली शिकायतों के प्रकारों में शामिल हैं:

  • पुलिस और अदालतों की हिरासत में मौतें,
  • पुलिस, सेना और अर्धसैनिक (पैरामिलिट्री) बलों के बीच फर्जी मुठभेड़,
  • पुलिस द्वारा गैरकानूनी हिरासत, जबरन वसूली और धमकी,
  • दर्ज नहीं हो रहे मामले,
  • पुलिस द्वारा निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में विफलता,
  • गहन जांच करने में विफलता,
  • जेल में आवश्यक सुविधाओं से इंकार,
  • दलितों के खिलाफ अत्याचार और गांव के तालाबों, कुओं और जल स्रोतों तक पहुंच पर प्रतिबंध,
  • बंधुआ या जबरन मजदूरी,

अन्य मानवाधिकार निकाय

क्रमांक निकाय का नाम एंबिट वस्तुनिष्ठ विषयवस्तु
राष्ट्रीय महिला आयोग  राष्ट्रीय महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को संबोधित करना और महिलाओं के संबंध में नीति पर सरकार को सिफारिशें प्रदान करना। महिलाओं के अधिकार
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय सामान्य नीति का विकास और अल्पसंख्यक आबादी के लिए विधायी ढांचे और विकास कार्यक्रमों की योजना, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा करना। अल्पसंख्यकों के अधिकार
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो-इंडियन अल्पसंख्यकों को उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के विकास और संरक्षण के लिए शोषण से संरक्षण प्रदान करना। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अधिकार
4. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय  बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, विशेष रूप से बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अनुबंध, 1989 में निहित है, जिस पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे। बाल अधिकार
5. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हितों का राष्ट्रीय संरक्षण और प्रचार करना। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में मानवाधिकार आयोग की भूमिका

मानवाधिकार जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना

आयोग ने पर्यावरण अधिकारों, बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और ऑनर किलिंग के पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, एनएचआरसी ने हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान वायरस प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पूरे देश में मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानव संसाधन (रिसोर्सेज) विकास परिषद (काउंसिल), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद सभी मिलकर काम कर रहे हैं। एनएचआरसी ने विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ साझेदारी में स्कूली शिक्षा के सभी ग्रेड में शिक्षा के लिए संसाधन विकसित किए है। आयोग विश्वविद्यालय स्तर के मानवाधिकार पाठ्यक्रमों की स्थापना पर विश्वविद्यालय अनुदान (ग्रांट) आयोग (यूजीसी) के साथ भी काम कर रहा है। आयोग द्वारा एक एकीकृत मानवाधिकार ढांचे को अपनाना मानवाधिकार शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मानवाधिकार शिकायतों को खारिज करना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई मानवाधिकार शिकायतें प्राप्त करता है और उन पर कार्रवाई करता है। एनएचआरसी द्वारा मानवाधिकार शिकायतों की उच्च दर को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि आयोग वर्षों के दौरान पूरी तरह से कर्मचारी था। एक सरकारी निकाय का मूल उद्देश्य शिकायतों का निवारण करना है। इस प्रकार, दर्ज किए गए मामलों को संबोधित करके, मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा को सक्षम करने का प्राथमिक लक्ष्य समाप्त हो जाता है।

हाशिए (मार्जिनलाइज्ड) लोगों के अधिकारों का संरक्षण

आदिवासियों, हाथ से मैला ढोने वालों, बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य वंचितों के अधिकारों को देश भर में परियोजनाओं के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। यह आपदा से संबंधित स्थानांतरण (रिलोकेशन) को भी ध्यान में रखता है। आयोग ने सबसे पहले 1996-97 में हाथ से मैला ढोने के खिलाफ कार्रवाई की थी। 2000-2001 में, आयोग ने सिफारिश की कि परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात की वकालत की है कि भूमि अधिग्रहण (एक्विजिशन) अधिनियम, 1894 में ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित (डिस्प्लेस्ड) हुए लोगों के निपटान के उपाय शामिल हैं।

इसी तरह, आयोग ने उन लोगों की सहायता करने की आवश्यकता पर बल दिया जिन्हें उनकी विकलांगता के कारण परेशान किया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोगों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का काम भी लिया है। उदाहरण के लिए, इसने अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आए भयानक चक्रवात के बाद की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया। उड़ीसा में इसकी भागीदारी के अनुकूल परिणामों ने जनवरी 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आयोग द्वारा इसी तरह की कार्रवाई के लिए मंच तैयार किया, जिसने राज्य के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था।

कानूनो की समीक्षा

आयोग ने कानूनों और संधियों के मूल्यांकन के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रदर्शन किया। इसने आतंकवाद विरोधी कानूनों, सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियों, भारतीय दंड संहिता, 1860 के कुछ प्रावधानों, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पुलिस और जेल अधिनियम, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, बंधुआ मजदूरी, दलित और आदिवासी अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे, शरणार्थी (रिफ्यूजी) और सूचना का अधिकार सहित मानवाधिकार प्रभाव वाले लगभग बीस अधिनियमों, विधेयकों या अध्यादेशों पर टिप्पणी की है।

प्रमुख मानवाधिकार मामले

गुजरात दंगे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात के पंचमहल जिले के लुनावाड़ा गांव में एक सामूहिक कब्र की खोज के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने राज्य सरकार और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी थी। फरवरी और मार्च 2002 के महीनों के दौरान, गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक (कम्यूनल) हिंसा की सूचना मिली थी। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लगभग 3,000 सदस्य मारे गए, और संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। गुजरात राज्य सरकार और पुलिस हिंसा से बचने और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय देने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने में विफल रही। ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है जहां राज्य की मिलीभगत से लोगों पर हमला किया जाता है? क्या एनएचआरसी को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की इस घटना की जांच करने का अधिकार है? दरअसल, एनएचआरसी ने इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच शुरू की और राज्य प्रशासन को गुजरात में शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। आयोग ने गुजरात दंगा पीड़ितों की ओर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख किया।

पंजाब सामूहिक दाह संस्कार मामला

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सामूहिक दाह संस्कार मामले के प्रत्येक पीड़ित को 1.75 लाख का हर्जाना दिया। कुल 1051 पीड़ितों को मुआवजा मिला। आयोग के अनुसार, इन लोगों के शवों को अज्ञात लाशों के दाह संस्कार के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में राज्य के अधिकारियों द्वारा भस्म कर दिया गया था। आयोग के अनुसार, इस आचरण ने मृतक की गरिमा का उल्लंघन किया और उनके रिश्तेदारों की भावनाओं को आहत किया, जो उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। पंजाब सरकार को 18,39,25,000/- रुपये तीन महीने के भीतर रिश्तेदारों को वितरण के लिए जमा करने का आदेश दिया गया था।

यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का एक भयावह मामला है, जिसमें पंजाब पुलिस ने बड़ी संख्या में मानव शरीरों को भस्म कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला एनएचआरसी को सौंप दिया। आयोग ने मृतक के जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए पंजाब सरकार को उत्तरदायी और जिम्मेदार ठहराया। 8 मार्च 2006 को आयोग ने 38 अतिरिक्त लोगों को मुआवजा दिया।

उड़ीसा में भूख से मौत का मामला

एनएचआरसी को कोरापुट, बोलंगी और कालाहांडी के उड़ीसा जिलों में भुखमरी से संबंधित मौतों की रिपोर्ट के बारे में सूचित किया गया था। इसी तरह के एक मामले में, भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद और अन्य ने 23 दिसंबर, 1996 को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जुलाई, 1997 को घोषित किया कि याचिकाकर्ता एनएचआरसी से संपर्क कर सकता है क्योंकि यह मामला उनके पास लंबित है और उनके निर्णय लेने की संभावना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने तुरंत कदम उठाया और दो साल की अवधि के लिए एक अंतरिम (इंटरीम) उपाय विकसित किया, साथ ही अनुरोध किया कि उड़ीसा राज्य सरकार भूमि के सभी मुद्दों की जांच के लिए एक समिति बनाए। इसने राहत और पुनर्निर्माण के प्रयासों की निगरानी के लिए एक विशेष प्रतिवेदक (रैप्पोरटियर) का नाम भी लिया।

जनवरी 2004 में, आयोग ने भोजन के अधिकार से जुड़ी चिंताओं का पता लगाने के लिए इस विषय पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया। आयोग ने भोजन के अधिकार पर एक कोर ग्रुप के गठन को अधिकृत (ऑथराइज) किया है, जो इसे लेकर आने वाली चिंताओं पर सलाह देगा और आयोग को लागू करने के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों की पहचान करेगा। भारत के संदर्भ में, यह निर्णय स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि न्यायालयों और आयोग के समक्ष आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है।

आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ मौत के मामले

आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी (एपीसीएलसी) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पास मुठभेड़ में हुई मौतों पर एक शिकायत दर्ज की, जिसमें पुलिस ने पीपल्स वार ग्रुप के सदस्य होने के संदेह में लोगों को मार डाला। मौत कथित तौर पर हिरासत का विरोध करने वाले सशस्त्र आतंकवादियों के कारण हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी ने फांसी पर जोर दिया जो कि अनुचित और अकारण हत्याएं थीं। उन्होंने ऐसी 285 घटनाओं का विवरण जारी किया। एनएचआरसी ने सात लोगों की मौत से जुड़ी छह घटनाओं की जांच की और भारत में पहली बार 1997 में मुठभेड़ में हुई मौतों की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए।

अरुणाचल प्रदेश में शरणार्थी मामले

आयोग ने लगभग 65,000 चकमा हाजोंग आदिवासियों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक रिट याचिका दायर की। इस घटना में, कैप्टन हाइडल प्रोजेक्ट ने 1964 में पूर्व पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों को विस्थापित किया। इन विस्थापित चकमाओं ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर असम और त्रिपुरा में शरण ली। इस मामले में दो प्रमुख मुद्दे थे: 

  1. नागरिकता प्रदान करना; और
  2. अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के कुछ क्षेत्रों द्वारा उत्पीड़न का डर।

दो अलग-अलग गैर सरकारी संगठनों ने इन दो समस्याओं के बारे में एनएचआरसी को संबोधित किया। इस मामले में, आयोग ने अदालत में तर्क दिया कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) द्वारा चकमास को छुट्टी नोटिस जारी करना और उन्हें निष्पादित करने का प्रयास अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा समर्थित प्रतीत होता है। राज्य सरकार ने जानबूझकर एनएचआरसी को उचित जवाब देने में विफल रहने के कारण मामले के समाधान में देरी की, और वास्तव में, अपनी एजेंसियों के माध्यम से, राज्य से चकमाओं के विस्थापन में सहायता की है।

सुनवाई के बाद, अदालत ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को राज्य में रहने वाले चकमा लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का आदेश दिया। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरणार्थियों के लिए मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के बारे में किसी भी अस्पष्टता को दूर करता है। इस फैसले के अनुसार, विदेशी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण के हकदार हैं, जो उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। आयोग की समय पर कार्रवाई के कारण एएपीएसयू के हजारों निर्दोष चकमा शरणार्थियों को बचाया गया है।

मध्य प्रदेश में सिलिकोसिस से हुई मौतें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अलीराजपुर तहसील के उन आदिवासियों की मौत के बारे में वास्तविक चिंता व्यक्त की, जो गुजरात के गोधरा के क्वार्ट्ज क्रशिंग प्लांट में मजदूरों के रूप में काम करते हुए सिलिकोसिस / सिलिकोट्यूबरकुलोसिस से मर गए थे। 19 सितंबर, 2007 को इंडियन एक्सप्रेस में “डेथ स्टाल्स गोधरा अगेन, इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डस्ट” शीर्षक से एक समाचार लेख पढ़ने के बाद आयोग को इसके बारे में पता चला था। निष्कर्षों के अनुसार, इन आदिवासियों को काम के दौरान सिलिका धूल के संपर्क में लाया गया और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। शोध के अनुसार, पिछले चार वर्षों में लगभग 200 आदिवासियों की मृत्यु हुई है और जो मजदूर झाबुआ में अपने समुदायों में लौट आए और वहां सिलिकोट्यूबरकुलोसिस से मर गए, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास मुआवजे के दावों को संसाधित करने के लिए दस्तावेजी सबूत नहीं थे।

रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, आयोग ने निर्देश दिया कि इसे गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ-साथ पंचमहल और झाबुआ के जिला कलेक्टरों को चार सप्ताह के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए दिया जाए। आयोग द्वारा जांच विभाग की एक टीम भी मौके पर जांच के लिए भेजी गई थी।

मानवाधिकार निकायों के सामने चुनौतियां

संरचनात्मक चुनौतियां

संरचना 

अधिनियम निर्धारित करता है कि पांच सदस्यों में से तीन पूर्व न्यायाधीश होने चाहिए, हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इन न्यायाधीशों के पास क्षेत्र में मानवाधिकार गतिविधि, विशेषज्ञता या योग्यता का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिनियम अन्य दो सदस्यों के बारे में अस्पष्ट है, केवल “मानव अधिकारों के ज्ञान और विशेषज्ञता वाले व्यक्ति” होने चाहिए। नतीजतन, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक प्रभाव वाले अधिकारियों के लिए आयोगों को अक्सर सेवानिवृत्ति समुदायों के रूप में उपयोग किया जाता है।

समय की सीमा

यदि घटना के एक वर्ष से अधिक समय बाद शिकायत दर्ज की जाती है तो मानवाधिकार आयोगों को किसी घटना की जांच करने से प्रतिबंधित किया जाता है। नतीजतन, वैध शिकायतों के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

सशस्त्र बलों से निपटने में असमर्थता

राज्य मानवाधिकार निकाय राष्ट्रीय सरकार से जानकारी का अनुरोध करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत सशस्त्र बलों की जांच करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यहां तक ​​​​कि सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां सरकार से रिपोर्ट का अनुरोध करने (गवाहों को बुलाने की क्षमता के बिना) और फिर सिफारिशें देने तक सीमित हैं।

व्यावहारिक चुनौतियां

दाखिल करने में देरी

अधिकांश मानवाधिकार आयोगों में आवश्यक पाँच सदस्यों से कम सदस्य है। यह आयोगों की शिकायतों का शीघ्रता से जवाब देने की क्षमता को बाधित करता है, खासकर जब शिकायतों की संख्या में वृद्धि होती है।

संसाधनों की कमी

एक अन्य प्रमुख मुद्दा संसाधनों की कमी है, या अगर यह कहें कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा है। कमीशन फंडिंग का बड़ा हिस्सा कार्यालय खर्च और सदस्य रखरखाव में जाता है, अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रमों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अनुपातहीन (डिसप्रोपोर्शनलिटी) रूप से मामूली राशि बचती है।

ज्यादा बोझ होना

अधिकांश मानवाधिकार आयोगों को शिकायत प्राप्त करने में कठिनाई होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2020 में लगभग 74968 शिकायतें मिलीं। राज्य मानवाधिकार निकाय भी शिकायतों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

नौकरशाही (ब्यूरोक्रेटिक) की कमी

चूंकि आयोग के अधिकांश सदस्य सरकारी विभागों से आते हैं- या तो प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर या सेवानिवृत्ति के बाद, आंतरिक वातावरण आम तौर पर किसी अन्य सरकारी संस्थान के समान होता है। सख्त पदानुक्रम (हायरार्की) के कारण शिकायतकर्ताओं को अक्सर अपने मामले की प्रगति के बारे में दस्तावेज या जानकारी हासिल करने में मुश्किल होती है। सुरक्षा गार्डों, चपरासी की बटालियनों और कार्यालय परिचारकों (अटेंडेंट्स) की उपस्थिति आम लोगों के लिए अपनी शिकायतों के बारे में अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करने में बाधा उत्पन्न करती है।

भविष्य के लिए कदम

निर्णयों को लागू करने की योग्यता 

अगर सरकार अपनी सिफारिशों को तुरंत लागू करने योग्य बनाती है तो मानवाधिकार आयोगों के प्रभाव में काफी वृद्धि होगी। इससे समय और ऊर्जा की बचत होगी क्योंकि आयोगों को सिफारिशों को निष्पादित (एग्जिक्युट) करने के लिए सरकारी एजेंसियों को अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, या वैकल्पिक रूप से, सरकार को अनुपालन करने के लिए मजबूर करने के लिए एक समय लेने वाली कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कपटपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली सरकारी एजेंसियों का पीछा करने के लिए आयोगों के पास स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित प्राधिकरण (अथॉरिटी) भी होने चाहिए। यह विभागीय एजेंसियों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली कई घटनाओं से बचने में मदद करेगा, विशेष रूप से पुलिस विभाग से जुड़े लोगों के लिए।

सशस्त्र बलों को शामिल करना

मानवाधिकारों का उल्लंघन उन जगहों पर आम है जहां विद्रोह और आंतरिक विभाजन मौजूद हैं। सैन्य और सुरक्षा बलों के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए आयोगों को अनुमति देना केवल समस्याओं को बढ़ाता है और माफी की संस्कृति को बढ़ावा देता है। मौजूदा प्रणाली के बजाय, जहां राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय सरकार से रिपोर्ट का अनुरोध करने तक सीमित है, यह महत्वपूर्ण है कि आयोगों के पास गवाहों और दस्तावेजों को बुलाने की भी क्षमता हो।

सदस्यों का सही चुनाव

चूंकि गैर-न्यायिक सदस्यों के पदों पर पूर्व-नौकरशाहों का कब्जा बढ़ रहा है, इसलिए यह तर्क कि आयोग स्वतंत्र प्रहरी (वॉचडॉग) संगठनों की तुलना में सरकारी विस्तार की तरह हैं, गति पकड़ता है। आयोगों को समाज के मानवाधिकार अधिवक्ताओं को सदस्यों के रूप में शामिल करना चाहिए यदि उन्हें समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कई कार्यकर्ता आयोग को मानवाधिकार आंदोलन में मौजूदा प्रवृत्ति (ट्रेंड) का ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

कर्मचारियों की भर्ती

मानवाधिकार आयोगों को प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों का एक स्वतंत्र निकाय बनाना चाहिए। विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर लोगों को जवाब देने की मौजूदा प्रणाली अपर्याप्त है क्योंकि इतिहास ने दिखाया है कि अधिकांश के पास मानवाधिकारों के मुद्दों की सीमित जानकारी और समझ है। शिकायतों के बैकलॉग को खत्म करने में मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और सक्षम कर्मियों को काम पर रखकर इस मुद्दे को हल किया जा सकता है।

पुलिस शिकायत आयोग

मानवाधिकार निकाय पुलिस कदाचार (मिसकंडक्ट) के बारे में शिकायतों की जांच में काफी समय लगाता हैं। शायद पुलिस की निगरानी के लिए समर्पित एक नया संगठन विकसित करने पर विचार करने का समय आ गया है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग है; दक्षिण अफ्रीका में एक स्वतंत्र शिकायत निदेशालय (डायरेक्टरेट) है, और ब्राजील के कई क्षेत्रों में पुलिस लोकपाल कार्यालय हैं जो पूरी तरह से पुलिस शिकायतों से निपटते हैं।

जबकि यह स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि ये समाधान गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेंगे, समस्या सरकार को इन और अन्य नवीन विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी कर रही है।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आयोग ने अपने 28 साल के इतिहास के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने में एक कुशल काम किया है। मानवाधिकार के मामले दर्ज होने की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। इसे आयोग में कानूनी, ढांचागत और प्रशासनिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने चाहिए। आयोग को न्यायिक पर्यवेक्षण (सुपरविजन) की शक्तियाँ दी जानी चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई हैं। आयोग को उसकी अवमानना ​​(कंटेंप्ट) के संबंध में शक्तियाँ दी जानी चाहिए ताकि आयोग की सिफारिशों और निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जा सके और उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एनएचआरसी के नाम से एक अलग बजट/निधि जारी की जाएगी। इसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तकनीकी रूप से संचालित होना चाहिए।

कुल मिलाकर, यह एक मानवाधिकार ढांचे और विधायी प्रक्रियाओं, रचनात्मक नीति-निर्माण और राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निष्पादित कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त दायित्वों को पेश करने का एक प्रयास होगा। भारत और संबंधित राज्यों में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार में इसका प्रमुख योगदान गायब हो गया है, कथित उल्लंघनों की जांच करने, सार्वजनिक पूछताछ की जांच करने, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने, सरकारों को दिशा और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है या नहीं, और सांसदों, शिक्षाविदों के बीच मानवाधिकार शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपेक्षित भूमिका को पीछे छोड़ा है। इसके अलावा, मानवाधिकारों से संबंधित सेमिनार, कार्यशालाओं (वर्कशॉप) और सम्मेलनों की तैयारी करना हमारे देश के मानवाधिकार न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) को मजबूत करने के लिए फायदेमंद रहा है। यह कहा जा सकता है कि एनएचआरसी सरकारी हितधारकों, अन्य समूहों और आम जनता के सहयोग के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसलिए गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और आम जनता की प्रभावी टीमवर्क मानव अधिकार आयोगों के प्रभावी कामकाज की ओर ले जा सकती है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

  • एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे?

न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा।

  • क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानवाधिकार परिभाषित हैं?

हाँ, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1933 की धारा 2 के अनुसार, “मानवअधिकारों” को संविधान में निहित या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है और इन्हें भारतीय अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। 16 दिसंबर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध दोनों का समर्थन किया गया था।

  • शिकायतों की जांच के लिए आयोग किन प्रक्रियाओं को लागू करता है?

मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय, आयोग केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार, या उसके अधीनस्थ (सबऑर्डिनेट) किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से ऐसी अवधि के भीतर डेटा या रिपोर्ट का अनुरोध कर सकता है, हालांकि, यदि आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर डेटा या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो वह स्वयं शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि आयोग संतुष्ट है कि अब और जांच की आवश्यकता नहीं है, या डेटा या रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं, तो वह शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है और तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकता है।

  • जांच के बाद आयोग के पास क्या उपाय हैं?

  1. यदि जांच से पता चलता है कि किसी लोक सेवक ने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है या मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की है, तो आयोग जिम्मेदार सरकार को संबंधित व्यक्ति या पक्षों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही या अन्य कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव दे सकता है।
  2. किसी भी आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
  3. जिम्मेदार सरकार को सिफारिश करना कि पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले तत्काल अंतरिम उपचार प्रदान किए जाएं।
  • क्या किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज करना संभव है?

ये हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी अन्य भाषा में हो सकते हैं। यह माना जाता है कि शिकायतें स्वयं निहित होंगी। शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भुगतान नहीं है। जब यह आवश्यक समझा जाता है, तो आयोग दावों के समर्थन में और दस्तावेजों और हलफनामों का अनुरोध कर सकता है। फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी गई टेलीग्राफिक आपत्तियों और शिकायतों को आयोग के विवेक पर स्वीकार किया जा सकता है। आयोग के मोबाइल नंबर का उपयोग करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

  • आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है?

आयोग आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है:

  1. शिकायत दर्ज करने से एक वर्ष से अधिक समय पहले हुई घटनाओं के मामले में;
  2. जिन मामलों में मुकदमा लंबित है;
  3. अस्पष्ट, अनाम या झूठे नाम के मामले;
  4. सेवा सम्बन्धी प्रश्नों के संबंध में।
  • मानवाधिकार विशेषज्ञ पैनल के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या है?

विशेषज्ञ पैनल और कुछ नहीं बल्कि आयोग द्वारा गठित एक समिति है, जिसमें आवश्यक मूल्यांकन के लिए विषय वस्तु पर विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसमें पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के एस रेड्डी और कार्यकर्ता माजा दारूवाला, मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए, विशेष रूप से हाशिए और कमजोर लोगों के लिए है।

  • एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?

अरुण कुमार मिश्रा।

संदर्भ

 

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