यह लेख कॉरपोरेट लिटिगेशन में डिप्लोमा कर रहे Prasenjeet Sudhakar Kirtikar के द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik के द्वारा संपादित किया गया है। इस ब्लॉग पोस्ट मे न्यायालय के क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार के प्रकार और वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और बहिष्करण (एक्सक्लूजन) की सीमा को प्रभावित करने वाले सामान्य सिद्धांत के बारे मे चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
कानून की अदालत को उसके समक्ष मामलों से निपटने की शक्तियां सौंपी गई हैं। विभिन्न प्रकार की अदालतों या न्यायिक निकायों को अलग-अलग शक्तियाँ दी जाती हैं; उदाहरण के लिए, सिविल अदालतों को केवल सिविल प्रकृति के मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति है। मामलों से निपटने के लिए अदालत की ऐसी शक्तियों को अदालत का क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। इस प्रकार, किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुकदमे के पक्षों के बीच विवाद में विषय वस्तु को सुनने और निर्धारित करने की उस अदालत की शक्ति है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून की अदालत को इस तरह का क्षेत्राधिकार केवल एक क़ानून के अनुसार प्रदान किया जाता है; उदाहरण के लिए, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अनुसार, सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करना है।
यह लेख इस बात पर चर्चा करता है कि अदालतों को क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले क़ानूनों की व्याख्या कैसे की जाए और ऐसे क़ानूनों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत क्या है।
क्षेत्राधिकार का अर्थ
क्षेत्राधिकार का अर्थ वह प्राधिकार या शक्ति है जिसके द्वारा कोई अदालत क़ानून के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले का निर्णय कर सकती है। यदि किसी विवाद पर फैसला सुनाने वाली अदालत के पास ऐसे विवाद पर क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसका फैसला अमान्य है और उसे नजरअंदाज किया जा सकता है।
क्षेत्राधिकार के प्रकार
क्षेत्राधिकार कई प्रकार के हो सकते है, कुछ इस प्रकार है:
- प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: यह उस क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसके भीतर कानून की अदालत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय का महाराष्ट्र और गोवा राज्यों पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है।
- आर्थिक क्षेत्राधिकार: यह किसी विवाद में शामिल धनराशि की सीमा को बताता है जिसे अदालत संभाल सकती है। उदाहरण के लिए, सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग (सीनियर डिवीजन) की अदालत 10 लाख तक के मूल्यांकन वाले मामलों को संभाल सकती है।
- विषय वस्तु क्षेत्राधिकार: यह अदालत द्वारा निपटाए जाने वाले विशिष्ट मामलों को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए, सिविल मामलों को केवल सिविल अदालतों द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए।
उपरोक्त प्रकारों के अलावा, श्रेष्ठ न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकार न्यायनिर्णयन (एडजुडिकेशन) क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग करते हैं।
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कुछ बुनियादी सिद्धांतों की मदद से की जा सकती है, जो क्षेत्राधिकार के बहिष्करण, सामान्य कानून और विशिष्ट क़ानूनों द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं।
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रभावित करने वाले सामान्य सिद्धांत
बहिष्करण स्पष्ट रूप से व्यक्त या स्पष्ट रूप से निहित होना चाहिए
यह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्याख्या से संबंधित पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई बहिष्करण या निषेध है, तो इसे प्रावधान में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए और ऐसे बहिष्करण से संबंधित किसी भी अस्पष्टता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
इस कारण से, सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार के बहिष्करण और विशिष्ट मामलों के लिए न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) को क्षेत्राधिकार प्रदान करने का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 8 पारिवारिक न्यायालय होने पर सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर कर देती है।
एच.एच.महाराजाधिराज माधव राव बनाम भारत संघ (1970) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लोगों को सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालतों तक मुफ्त पहुंच पर जोर देने का अधिकार है, जब तक कि स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो। इसके अलावा, क्षेत्राधिकार के बहिष्कार के खिलाफ नियम केवल तभी लागू होता है जब दो या दो से अधिक निर्माण संभव हों, न कि जहां विधायी मंशा स्पष्ट हो।
मामलों की तीन श्रेणियां
विशिष्ट विषय वस्तु को संबोधित करने के उद्देश्य से किसी अन्य न्यायाधिकरण को आंशिक या पूर्ण रूप से सिविल अदालतों का क्षेत्राधिकार प्रदान करना विधायिका की शक्ति है।
ऐसी विधायी शक्ति का प्रयोग आम कानून द्वारा प्रदत्त सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अलग या समानांतर (पैरलल) रखकर किसी विशेष न्यायाधिकरण को क्षेत्राधिकार सौंपने के लिए विशिष्ट क़ानून बनाकर किया जा सकता है।
विल्स जे के अनुसार, ऐसे मामलों की तीन श्रेणियां हैं जिनमें क़ानून के आधार पर दायित्व स्थापित किया जा सकता है।
- जब दायित्व की पुष्टि किसी क़ानून द्वारा की जाती है जो एक विशेष प्रकार का उपचार प्रदान करता है लेकिन सामान्य कानून में प्रदान किए गए उपचार से भिन्न होता है, जब तक कि क़ानून में ऐसे शब्द न हों जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों से सामान्य कानून उपाय को बाहर करते हों, मुकदमा करने वाले पक्षों के पास किसी भी उपाय को अपनाने का विकल्प होता है।
- जब क़ानून केवल मुकदमा करने का अधिकार देता है और कोई उपाय प्रदान नहीं करता है, तो पक्ष किसी भी संभावित उपाय का लाभ उठाने के लिए केवल सामान्य कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते है।
- दूसरे शब्दों में, इसका सीधा सा मतलब है कि क़ानून और सामान्य कानून के बीच, यदि केवल सामान्य कानून ही उपाय प्रदान कर रहा है, तो पक्ष सामान्य कानून के साथ आगे बढ़ सकते है और इस प्रकार, कोई भ्रम नहीं होगा। जब सामान्य कानून के तहत कोई दायित्व मौजूद नहीं है, लेकिन एक क़ानून द्वारा बनाया गया है जो विशेष उपचार का भी प्रावधान करता है, तो ऐसे क़ानून द्वारा ऐसे उपाय का पालन किया जाना चाहिए।
द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके (1973) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई उद्योग विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से संबंधित है, तो उपलब्ध एकमात्र उपाय इस अधिनियम के तहत निर्णय लेना है, न कि किसी अन्य अधिनियम के तहत निर्णय लेना है।
वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन के मामले
क्या कोई वैधानिक कर्तव्य किसी निजी कानून को जन्म देता है, कार्रवाई का कारण संबंधित क़ानून के निर्माण पर निर्भर करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को स्वीकार किया है कि जहां एक विशिष्ट उपाय प्रदान किया जाता है, यह उस व्यक्ति को वंचित कर देता है जो किसी अन्य उपाय पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क़ानून के अनुसार वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, तो इसे कर्तव्य लागू करने का एकमात्र तरीका माना जा सकता है।
सामान्य सिद्धांत यह है कि अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया उपाय जो दायित्व बनाता है वह विशिष्ट है और अपवाद के बिना नहीं है। सामान्य नियम और अपवाद में से, किसी विशेष मामले में क्या प्रभावी होगा, यह अधिनियम के दायरे और भाषा पर निर्भर करता है।
ब्लैक बनाम फ़िफ़ कोल कंपनी लिमिटेड (1908) के ऐतिहासिक मामले में, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने माना कि कोयला खदान विनियमन अधिनियम,1887 का दंड खंड, अधिनियम के अनुसार घायल व्यक्तियों के अधिकारों को नहीं छीनता है और वे नियोक्ता के विरुद्ध सिविल दायित्व भी लागू कर सकते हैं।
आइए यह समझने का प्रयास करें कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए कि क्षेत्राधिकार का बहिष्कार किस हद तक हो सकता है और ऐसी व्याख्या में कौन से तत्व सहायक हो सकते हैं।
बहिष्करण की सीमा
बहिष्करण की सीमा की व्याख्या निम्नलिखित तीन तत्वों की सहायता से की जा सकती है:
बहिष्करणीय खंडों का आशय
कानून की अदालत को बिना किसी अस्पष्टता के विशेष रूप से बहिष्करण के बारे में बात करने वाले खंड का उल्लेख करना चाहिए। खंड के विपरीत कोई भी अन्य आशय अशक्तता (नलीटी) की ओर ले जाएगा।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अन्य (1999), के मामले मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि व्यापक रूप से परिभाषित कुछ मामलों के शीघ्र न्यायनिर्णयन (एडजुडिकेशन) के उद्देश्य से, न्यायाधिकरणों को क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है और सामान्य अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा जाता है, इसलिए इस्तेमाल की गई व्यापक भाषा का संकीर्ण अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।
अशक्तता के मामले
यह मूल रूप से उन मामलों के बारे में बात करता है जिनमें न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश को अशक्त ठहराया जा सकता है। इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती उज्जम बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1961) में संबोधित किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी न्यायाधिकरण द्वारा कोई निर्णय शून्य है यदि:
- अधिकारातीत अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
- विषय उसकी क्षमता से परे है और उसे आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।
- कानून या तथ्य के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्नों का गलत निर्णय लेने से क्षेत्राधिकार की कल्पना की जाती है।
- न्यायनिर्णयन न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।
निर्णायक साक्ष्य का नियम
कानून में किसी चीज़ को इस हद तक निर्णायक सबूत घोषित करने के लिए क़ानून बनाने की शक्ति है कि वह एक गैर-न्यायसंगत मामला बन जाए।
उदाहरण के लिए, यदि A के विधायी अधिनियमन के प्रमाण को B का निर्णायक साक्ष्य बना दिया जाता है, तो अदालत उसी क्षण B के अस्तित्व पर विचार करने के लिए बाध्य है जब उसे A के अस्तित्व का एहसास होता है। ऐसे साक्ष्यों पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि ये निर्णायक साक्ष्य बन जाते हैं।
लीलावती बाई बनाम बॉम्बे राज्य (1957) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बॉम्बे भूमि मांग अधिनियम राज्य सरकार को किसी भी इमारत की मांग करने का अधिकार देता है यदि मालिक या किरायेदार लगातार छह महीने की अवधि के लिए इमारत में नहीं रह रहा है और राज्य सरकार ऐसी मांग के लिए घोषणा कर सकती है। इस मामले में, इस प्रकार की गई घोषणा निर्णायक साक्ष्य है।
उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय नियमों का सामना करते समय अदालतों के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ धारणाओं को समझना भी प्रासंगिक है।
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में धारणाएँ
- किसी भी नगरपालिका कानून की व्याख्या करने की प्रक्रिया में, यदि यह पाया जाता है कि ऐसी व्याख्या किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है, तो अदालत उस पर ऐसा प्रभाव नहीं डालेगी।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्य (1973) के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार, हमें अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए।
- ऐसी धारणा है कि संसद का कोई अधिनियम आम तौर पर अपने क्षेत्र के भीतर ही लागू होता है जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो। हालाँकि,ए.एच. वाडिया बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टेक्स (1948) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका के मामले में, अधिनियम की अतिरिक्त-क्षेत्रीयता का सवाल कभी भी नगरपालिका अदालत में इसकी वैधता को चुनौती देने के आधार के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। विधायिका अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों को मान्यता नहीं दे सकती है, लेकिन ये नीति के प्रश्न हैं जिनसे घरेलू अदालतें चिंतित हैं।
- वरिष्ठ न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त है, न कि किसी वैधानिक अधिनियम द्वारा प्रदत्त है। अत: इसे केवल कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ न्यायालयों के अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
निष्कर्ष
भारत में, विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न क़ानून लागू हैं, जैसे पारिवारिक न्यायालय के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, आयकर न्यायाधिकरण के लिए आयकर अधिनियम, आदि। न्यायिक प्रणाली की जटिलता के कारण, अन्य प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार को ठेस न पहुँचाने और अशक्तता से बचने के लिए क़ानूनों की सावधानीपूर्वक व्याख्या करना आवश्यक हो गया है।
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्याख्या के लिए सिद्धांतों का कुशल पालन निश्चित रूप से समय और धन की हानि से बचने में मदद करेगा। इसके अलावा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त वरिष्ठ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समझना भी महत्वपूर्ण है और किसी को इसे क्षेत्राधिकार के बहिष्कार के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।
संदर्भ
- Principles of Statutory Interpretation” a book by Justice G. P. Singh.
- “Interpretation of Statutes” a book by Prof. Bhattacharya.