फेल्थहाउस बनाम बिंडले  (1862)

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फेल्थहाउस बनाम बिंडले (1862) के ऐतिहासिक मामले पर यह लेख Thejalakshmi Anil द्वारा लिखा गया था। लेख तथ्यों, कानूनी तर्को, अदालती तर्कों और सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में अनुबंध निर्माण पर इस निर्णय के स्थायी प्रभाव की जांच करता है। इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि बाद के मामलों में और संचार में तकनीकी प्रगति के आलोक में इस सिद्धांत को कैसे लागू किया गया, चुनौती दी गई और परिष्कृत किया गया। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है।  

परिचय

फेल्थहाउस बनाम बिंडले  (1862) का मामला 1862 में इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़ द्वारा तय किया गया, अनुबंध कानून के विकास में आधारशिला के रूप में एक कानूनी मामला है, खासकर प्रस्ताव और स्वीकृति के क्षेत्र में। इस मामले में स्वीकृति के पीछे सामान्य नियम निर्धारित किया गया है कि इसे केवल प्रस्तावक (ऑफरर) की ओर से चुप रहने के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है और एक प्रस्तावकर्ता (ऑफरी) यह कहकर प्रस्तावक पर कोई संविदात्मक दायित्व नहीं थोप सकता है कि जब तक वह स्पष्ट रूप से इसे अस्वीकार नहीं करता, तब तक उसे स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। तर्क यह है कि अवांछित संविदात्मक समझौतों को लागू करने से बचने के लिए समय और खर्च लेने की जिम्मेदारी प्रस्तावकर्ता  पर डालना अनुचित होगा। 

इस लेख में, हम इसके तथ्यों, प्रस्तुत किए गए कानूनी तर्कों, न्यायालय के तर्क और निर्णय के स्थायी प्रभाव पर नज़र डालेंगे। हम यह भी विचार करेंगे कि कैसे फेल्थहाउस बनाम बिंडले  (1862)  में स्थापित सिद्धांतों को बाद के मामलों में और संचार में तकनीकी प्रगति के सामने लागू किया गया है, चुनौती दी गई है और परिष्कृत किया गया है।

मामले का विवरण 

  1. मामले का नाम: फेल्थहाउस बनाम बिंडले  (1862) 
  2. समतुल्य उद्धरण: [1862] ईडब्ल्यूएचसी सीपी जे35
  3. मामले का प्रकार: सिविल मामला 
  4. अपीलकर्ता : पॉल फेल्थहाउस
  5. प्रतिवादी: विलियम बिंडले 
  6. अदालत: कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़ (इंग्लैंड) 
  7. पीठ: न्यायमूर्ति विल्स, न्यायमूर्ति बाइल्स, न्यायमूर्ति कीटिंग 
  8. फैसले की तारीख: 08.07.1862  
  9. कानून शामिल: संविदा कानून में स्वीकृति 

मामले के तथ्य 

1862 में कॉमन प्लीज़ कोर्ट में सुना गया फेल्थहाउस बनाम बिंडले  का मामला न् एक घोड़े के स्वामित्व के विवाद पर केंद्रित था। इसमें शामिल प्रमुख व्यक्ति लंदन के बिल्डर पॉल फेल्थहाउस  (वादी), टामवर्थ के नीलामीकर्ता विलियम बिंडले (प्रतिवादी) और घोड़े के मूल मालिक और पॉल के भतीजे जॉन फेल्थहाउस थे। 

दिसंबर 1860 में, पॉल और जॉन के बीच घोड़ा बेचने के बारे में बातचीत हुई। जॉन ने घोड़े को 30 गिनी में बेचने का प्रस्ताव किया। पॉल ने गलतफहमी के तहत काम करते हुए सोचा कि इसकी कीमत 30 पाउंड है और वह इसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। 1 जनवरी को, जॉन ने पॉल को पत्र लिखकर कीमत में गड़बड़ी को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह केवल 30 गिनी में बेचेगा। गिनी और पाउंड के बीच मूल्य में अंतर को पहचानते हुए (30 गिनी 30 पाउंड से 1.5 पाउंड अधिक है), पॉल ने अंतर को 30 पाउंड और 15 शिलिंग में विभाजित करने की पेशकश करके जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें आगे कुछ नहीं पता चला तो वह इस कीमत पर घोड़े को उसका मान लेंगे।

25 फरवरी को, एक नीलामी हुई जहां अनजाने में घोड़े को विलियम बिंडले  ने बाकी स्टॉक के साथ 33 पाउंड में बेच दिया, जिसे जॉन को सौंप दिया गया। अगले दिन, विलियम ने पॉल को पत्र लिखकर गलती के बारे में सूचित किया। 27 फरवरी को, जॉन ने अपने चाचा को पत्र लिखकर समझाया कि घोड़े को गलती से बिक्री में शामिल कर लिया गया था, लेकिन नीलामीकर्ता ने इसे बिना किसी शुल्क के वापस खरीदने की पेशकश की थी, हालांकि वह ऐसा करना भूल गया था। जॉन ने उल्लेख किया कि वे घोड़े को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे और यहां तक ​​कि खरीदार को इसे वापस करने के लिए 5 पाउंड की पेशकश भी की।

घटनाओं की इस श्रृंखला ने पॉल फेल्थहाउस को घोड़े के रूपांतरण के लिए विलियम बिंडले  के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या नीलामी से पहले पॉल और उसके भतीजे के बीच घोड़े की बिक्री के लिए एक वैध अनुबंध बनाया गया था, और इसके परिणामस्वरूप, क्या पॉल के पास उस घोड़े का कानूनी स्वामित्व था जब इसे नीलामीकर्ता द्वारा बेचा गया था।

मामले की सुनवाई पहली बार स्टैफ़ोर्ड समर एसिज़ेस में न्यायमूर्ति कीटिंग के समक्ष की गई, जहाँ निर्णायक मंडल (जूरी) ने शुरू में पॉल के पक्ष में फैसला सुनाया, और उसे हर्जाने के रूप में 33 पाउंड का पंचाट (अवॉर्ड) दिया। हालांकि, प्रतिवादी को एक गैर-मुकदमे के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, जिससे मामले को आगे के विचार के लिए क्वीन्स पीठ की न्यायालय में लाया गया।

पक्षों द्वारा उठाए गए तर्क  

वादी 

वादी, पॉल फेल्थहाउस ने अपना मामला इस दावे पर बनाया कि नीलामी से पहले अपने भतीजे, जॉन फेल्थहाउस   के साथ घोड़े की बिक्री के लिए एक वैध अनुबंध मौजूद था। उन्होंने तर्क दिया कि धोखाधड़ी अधिनियम को पूरा करने के लिए लिखित रूप में अनुबंध का पर्याप्त नोट था। उन्होंने कहा कि स्वीकृति का अनुमान आचरण से लगाया जा सकता है, यह इंगित करते हुए कि उनके भतीजे ने नीलामीकर्ता को सूचित किया था कि घोड़ा बेच दिया गया था और इसे नीलामी से बाहर रखा जाना चाहिए। वादी ने 27 फरवरी, 1861 को जॉन फेल्थहाउस  के पत्र की स्वीकार्यता के लिए यह दावा करते हुए तर्क दिया, कि यह पत्र, पहले के पत्राचार के साथ मिलकर, अनुबंध का एक वैध लिखित नोट बनता है।

स्मिथ बनाम नील (1857) के मामले पर वादी के वकील ने जोर देकर कहा कि भतीजे की सहमति लिखित में होना आवश्यक नहीं है, जब तक कि एक पक्ष से लिखित प्रस्ताव और दूसरे से मौखिक सहमति हो। इसके अलावा, बिल बनाम बामेंट (1841), का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि धोखाधड़ी के क़ानून को संतुष्ट करने वाला एक ज्ञापन कार्रवाई शुरू होने से पहले किसी भी समय बनाया जा सकता है।

प्रतिवादी

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि नीलामी के समय वादी और उसके भतीजे के बीच कोई वैध अनुबंध मौजूद नहीं था। उनका तर्क था कि जब नीलामी हुई तो घोड़े की बिक्री के लिए कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं था। इसलिए, नीलामी के समय वादी का घोड़े में कोई बीमा योग्य हित नहीं हो सकता था, 

इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने भतीजे के 27 फरवरी, 1861 के पत्र को स्वीकार करने का भी विरोध किया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पत्र बिक्री के बाद लिखा गया था और इसलिए ऐसा कोई अनुबंध नहीं बनाया जा सकता जो घोड़े की बिक्री के बाद नीलामी के समय मौजूद नहीं था। 

प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि माल की बिक्री के साक्ष्य के लिए एक लिखित नोट या ज्ञापन की आवश्यकता थी। कार्टर बनाम ऑल सेंट्स (1822) के मामले का हवाला देकर प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी ने घोड़े को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया था जिससे धोखाधड़ी के कानून को पूरा किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि केवल मौखिक समझौते और घोड़े को रखने के लिए की गई व्यवस्था को स्वीकृति के बराबर नही माना जा सकता है। प्रतिवादी का रुख यह था कि 25 फरवरी को, बिक्री के दिन, वादी के पास घोड़े पर कोई कानूनी दावा नहीं था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि तथ्य के बाद किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पक्षों की कानूनी स्थिति जिसमे वे बिक्री के दिन थे, को नहीं बदल सकती।

इसके अलावा, प्रतिवादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही भतीजे ने मानसिक रूप से अपने चाचा को सहमत मूल्य पर घोड़ा बेचने का फैसला किया था, उसने न तो अपने चाचा को इस इरादे के बारे में बताया था और न ही खुद को बिक्री के लिए कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए कोई कदम उठाया था। इन बिंदुओं पर जोर देकर, प्रतिवादी ने यह दिखाने की कोशिश की कि घोड़े पर वादी का दावा अमान्य था, क्योंकि कोई उचित स्वीकृति या बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ था।

उठाए गये मुद्दे 

  1. क्या नीलामी से पहले पॉल फेल्थहाउस और उनके भतीजे के बीच घोड़े की बिक्री के लिए एक वैध अनुबंध बनाया गया था ?
  2. 27 फ़रवरी 1861 को जॉन फेल्थहाउस का पत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य था या नहीं?

फेल्थहाउस बनाम बिंडले में शामिल कानून (1862)

अनुबंध कानून में स्वीकृति 

एक समझौता उस प्रस्ताव से उत्पन्न होता है जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकृति के बाद ही दो पक्षों के बीच अनुबंध होता है। कोई प्रस्ताव तब तक कोई कानूनी अधिकार या कर्तव्य नहीं बनाता जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जाए। 

इस मामले ने यह प्रस्ताव स्थापित किया कि मौन रहकर स्वीकृति नहीं दी जा सकती। नियम यह है कि स्वीकृति का तात्पर्य प्रस्तावकर्ता की ओर से केवल चुप्पी से नहीं लगाया जा सकता है और एक प्रस्तावक, प्रस्तावकर्ता पर यह दायित्व लागू नहीं कर सकता है कि जब तक वह प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करता, तब तक यह माना जाएगा कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अवांछित संविदात्मक समझौते को लागू करने से बचने के लिए समय और व्यय का प्रस्ताव देना अनुचित माना जाता है। 

पॉवेल बनाम ली (1908) में वादी ने एक स्कूल में हेडमास्टर पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि प्रबंधकों ने उन्हें नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इस निर्णय के बारे में उन्हें आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया था। एक सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से इसकी सूचना आवेदक को दी। इसके बाद, प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और वादी ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया। इस कार्रवाई को न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि अनुबंध करने वाले पक्ष की ओर से किसी तरह से स्वीकृति की सूचना अवश्य होनी चाहिए। 

हालांकि, इस स्थिति में कुछ अपवाद हैं जब कानून को स्वीकृति के संचार की आवश्यकता नहीं होती है। 

एकतरफा प्रस्ताव

जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को भुगतान करने का प्रस्ताव करता है यदि दूसरा पक्ष कोई कार्य करता है या उससे इन्कार करता है, तो इसे एकतरफा अनुबंध कहा जाता है। दूसरे पक्ष को कार्य करने या उसे न करने का वादा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, स्वीकृति प्रदर्शन के माध्यम से होती है और इस स्वीकृति को संप्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 

कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी (1893), के मामले में यह माना गया कि इस तरह के प्रस्ताव में पूर्ण प्रदर्शन स्वीकार्य है और प्रदर्शन के इस प्रयास को संप्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हटा कर दिया गया है क्योंकि प्रस्तावक के लिए संचार की अनुपस्थिति पर भरोसा करना अनुचित होगा जो कि अतिश्योक्तिपूर्ण (सुपरफ्लूऔस) होगा या जिसकी कोई भी उचित व्यक्ति उम्मीद नहीं करेगा।

डाक स्वीकृति नियम 

डाक द्वारा स्वीकृति का संचार कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का कारण बनता है क्योंकि स्वीकृति पत्र आने में कई दिन लग सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, न्यायालय ने एडम्स बनाम लिंडसेल (1818) और घरेलू अग्नि एवं कैरिज दुर्घटना बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम ग्रांट (1879) 4 एक्स डी 216 मामलों में संचार की सामान्य आवश्यकता के लिए एक अपवाद तैयार किया है। 

इस नियम के अनुसार, प्रस्तावक पर हानि और देरी का जोखिम डालते हुए पोस्ट करने पर स्वीकृति पूरी हो जाती है। यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा जहां पोस्ट के उपयोग पर पक्षों द्वारा उचित रूप से विचार किया गया था या प्रस्तावकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया था जैसा कि घरेलू अग्नि बीमा बनाम ग्रांट (1879) में निर्धारित किया गया है। यह स्वीकृति पोस्ट करके अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति नहीं देगा जहां प्रस्तावक द्वारा पत्र को गलत तरीके से संबोधित किया गया है जैसा कि एलजे कोरबेटिस बनाम ट्रांसग्रेन शिपिंग बीवी (2005) में बताया गया है।

प्रौद्योगिकी में प्रगति और इस नियम से उत्पन्न समस्याओं के कारण, अदालतें इस अपवाद के दायरे को सीमित कर रही हैं। होलवेल सिक्योरिटीज बनाम ह्यूजेस (1974) में डाक स्वीकृति नियम लागू नहीं हुआ क्योंकि प्रस्तावक का इरादा नहीं था कि यह लागू होगा। हालांकि यह मामला इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी है कि स्वीकृति को वैध बनाने के लिए किसी प्रस्ताव की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, यह डाक स्वीकृति नियम पर आधुनिक अदालतों की आपत्तियों को भी दर्शाता है।

फैक्स और ईमेल जैसे संचार के आधुनिक, लगभग तात्कालिक रूपों के आगमन के साथ, अदालतों ने डाक स्वीकृति नियम को लागू करने में स्पष्ट अनिच्छा दिखाई है। इसलिए, एंटोरेस लिमिटेड बनाम माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन (1955), में यह माना गया कि जब पक्ष सीधे संचार में होते हैं तो कोई अनुबंध तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि प्रस्तावक को स्वीकृति की अधिसूचना प्राप्त न हो जाए। जेएससी ज़ेस्टाफ़ोनी निकोलाडेज़ फेरोलॉय प्लांट बनाम रोमली होल्डिंग्स (2004), में फैक्स को संचार का एक तात्कालिक रूप माना जाता था। थॉमस बनाम बीपीई सॉलिसिटर (2010) के मामले मे सुझाव दिया गया कि डाक नियम ईमेल अनुबंधों पर लागू नहीं होना चाहिए, यह विचार सिंगापुर के च्वी किन केओंग बनाम डिगिलैन्डमाल कॉम पीटीई लिमिटेड (2004) निर्णय द्वारा समर्थित है। 

इंटरनेट ट्रेडिंग के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विनियम (2002) यह निर्दिष्ट नहीं करता कि स्वीकृति कब प्रभावी होती है। हालांकि,उपभोक्ता अनुबंधों के लिए, इन विनियमों में कहा गया है कि आदेश और पावती (अक्नोलेजमेंट) प्राप्तकर्ता के लिए सुलभ होने पर प्राप्त माने जाते हैं। इसका तात्पर्य डाक नियम के अनुसार भेजने के बजाय प्राप्ति पर स्वीकृति के एक मूल नियम से है।

वर्तमान में, अंग्रेजी अनुबंध कानून में फैक्स या ईमेल जैसे लगभग तात्कालिक संचार को संबोधित करने वाले एक निश्चित मामले का अभाव है। हालांकि यह स्पष्ट है कि इन मीडिया के माध्यम से अनुबंध बनाए जा सकते हैं, जैसा कि एलियांज इंश्योरेंस कंपनी इजिप्ट बनाम एइगियन इंश्योरेंस कंपनी एसए (2008) में देखा गया है। इसमें शामिल तकनीक का मतलब है कि वे पूरी तरह से तात्कालिक नहीं हैं। ईमेल, विशेष रूप से, उनके रूटिंग के आधार पर देरी का अनुभव कर सकते हैं।

भारत में डाक स्वीकृति नियम 

भारतीय अनुबंध कानून की धारा 4 के अनुसार, नियम में एक अजीब संशोधन है। इस धारा के अनुसार, जब स्वीकृति पत्र पोस्ट किया जाता है और स्वीकारकर्ता की शक्ति से बाहर हो जाता है, तो प्रस्तावक बाध्य हो जाता है। हालांकि, स्वीकारकर्ता तभी बाध्य होगा जब प्रस्तावक को पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसलिए, प्रस्तावक केवल तभी बाध्य होता है जब उचित रूप से संबोधित और पर्याप्त रूप से मुहर लगा स्वीकृति पत्र पोस्ट किया जाता है जैसा कि राम दास चक्रवर्ती बनाम कॉटन जिनिंग कंपनी लिमिटेड  में जोर दिया गया है।  

इसलिए, स्वीकृति पोस्ट किए जाने के बाद भी, प्रस्तावक की जानकारी में आने से पहले, केवल प्रस्तावक ही बाध्य होता है। स्वीकारकर्ता के पास अभी भी स्वीकृति रद्द करके अनुबंध से हटने का अधिकार है। 

प्रत्यक्ष संचार के संदर्भ में, एंटोरेस मामले में निर्धारित सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास गोवर्धनदास केडिया बनाम एमएस गिरधारीलाल परषोत्तमदास एंड कंपनी  में समर्थन दिया गया है। 

फेल्थहाउस बनाम बिन्डले (1862) में निर्णय 

न्यायमूर्ति विल्स ने इस मामले में मुख्य निर्णय दिया, जिस पर न्यायमूर्ति बाइल्स और न्यायमूर्ति कीटिंग सहित अन्य न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की। जबकि इस बात को स्वीकार किया गया था कि वादी और उसके भतीजे के बीच लेन-देन में चीजें जटिल थीं, महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या नीलामी के समय घोड़ा वादी की संपत्ति  थी।  

क्वीन्स बेंच की न्यायालय ने माना कि जॉन द्वारा भेजा गया पत्र साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य था। न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या माल की बिक्री से जुड़े अनुबंधों के लिए क़ानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समझौते का पर्याप्त लिखित ज्ञापन था। कार्रवाई से पहले जॉन फेल्थहाउस की ओर से स्पष्ट लिखित स्वीकृति के अभाव ने वादी के दावे को कमजोर कर दिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा बिक्री से पहले घोड़े के स्वामित्व को वादी को हस्तांतरित करने के लिए कोई पूर्ण सौदा नहीं हुआ था। इसलिए, न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और गैर-वाद के लिए नियम को पूर्ण बना दिया, और प्रतिवादी के पक्ष में प्रारंभिक फैसले को पलट दिया।

इसलिए इस मामले का निर्णय तीन प्रमुख प्रस्ताव देता है, सबसे पहले, स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक  को स्वयं दी जानी चाहिए। दूसरे, स्वीकृति के बारे में प्रस्तावक  या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए और तीसरा, प्रस्ताव इनकार का बोझ नहीं डाल सकता है। 

इस फैसले के पीछे तर्क

इस मामले में न्यायालय ने अनुबंध निर्माण के सिद्धांतों, विशेष रूप से वैध प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकताओं पर चर्चा की। यह तर्क दिया गया कि जब वादी ने कीमत में अंतर को विभाजित करने की पेशकश करते हुए 2 जनवरी को पत्र भेजा तो कोई पूर्ण सौदेबाजी नहीं हुई। न्यायालय ने तर्क दिया कि वादी को भतीजे पर इस शर्त के साथ बिक्री थोपने का कोई अधिकार नहीं है कि चुप्पी को स्वीकृति के रूप में लिया जाएगा। न्यायालय ने चाचा के 2 जनवरी के पत्र को खुली पेशकश माना, जबकि भतीजा अपने चाचा को पत्र लिखकर सौदेबाजी के लिए बाध्य कर सकता था, चाचा स्वीकृति से पहले किसी भी समय अपना प्रस्ताव वापस भी ले सकता था।

न्यायालय ने यह भी तर्क दिया कि भले ही भतीजा वादी को उसके द्वारा प्रस्तावित मूल्य पर घोड़ा बेचने का इरादा रखता हो, लेकिन इसकी सूचना वादी को नहीं दी गई थी और न ही वह बिक्री के लिए कानूनी रूप से बाध्य था। इसलिए, जब 25 फरवरी को प्रतिवादी द्वारा घोड़ा बेचा गया था, तो घोड़े की संपत्ति को वादी में निहित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए, वादी के पास अपने दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। 

27 फरवरी के पत्र की स्वीकार्यता के संबंध में, न्यायालय ने माना कि हालांकि इसे वादी की शर्तों की स्वीकृति या पूर्व समझौते के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, फिर भी यह वादी के पक्ष में काम नहीं करेगा। यदि पत्र को पहली बार की स्वीकृति माना जाए तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि घोड़ा पहले ही बिक चुका है। यदि पत्र को पूर्व मौखिक समझौते के दस्तावेज के रूप में माना जाता है, तो स्टॉकडेल बनाम डनलप (1840) में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार बाद की स्वीकृति में तीसरे पक्ष को बाध्य करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसलिए, प्रतिवादी पर घोड़े को बेचने का दायित्व नहीं है क्योंकि बिक्री के समय, घोड़ा वादी की संपत्ति नहीं था।

मामले का विश्लेषण 

इस मामले में जो प्राथमिक सिद्धांत स्थापित किया गया है, वह इस बात पर जोर देता है कि चुप्पी को अनुबंध कानून में स्वीकृति नहीं माना जा सकता है, और यह वर्षों से मूलभूत और विवादास्पद दोनों रहा है। जबकि यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय है कि अनुबंध स्पष्ट और उचित संचार के माध्यम से बनते हैं, इसके अनुप्रयोग ने कुछ जटिलताओं और संभावित अपवादों को भी जन्म दिया है।

मामले में निर्णय के संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि मामले के विशिष्ट तथ्य एक अलग प्रकार के तर्क को अपनाने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, वादी ने स्वीकृति के स्पष्ट संचार की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से माफ कर दिया था। इसके अलावा, भतीजे ने नीलामीकर्ता को घोड़े की बिक्री के बारे में भी सूचित किया था। इस कार्रवाई को स्पष्ट स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि न्यायालय ने पक्षों के आचरण और इरादे को ध्यान में रखे बिना, नियम को बहुत कठोरता से लागू किया होगा। इस नियम की व्यापक आलोचना इसलिए भी उठती है क्योंकि कई मामले इसके सख्ती से लागू होने से भटकते भी नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, द हन्ना ब्लूमेंथल में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थता (मीडीएशन) के संदर्भ को छोड़ने का अनुबंध दोनों पक्षों की चुप्पी से बन सकता है। ऐसा लगता है कि यह इस मामले में निर्धारित सिद्धांत का खंडन करता है, जो बताता है कि कुछ स्थितियों में, चुप्पी वास्तव में स्वीकृति के बराबर हो सकती है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी मामले ने इस निर्णय को खारिज नहीं किया है। मध्यस्थता से संबंधित मामलों में विरोधाभास को मध्यस्थता कानून की अनूठी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जहां पारंपरिक रूप से न तो मध्यस्थों और न ही अदालतों के पास अभियोजन के अभाव में मध्यस्थता को खारिज करने की शक्ति थी। इस आवश्यकता ने अदालतों को इन स्थितियों में न्यायसंगत सामान्य कानून सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए, यह नियम कि मौन स्वीकृति नहीं है, एक मौलिक सिद्धांत बना हुआ है, यह पूर्ण नहीं है। अपवाद कुछ संदर्भों में विशेष रूप से प्रासंगिक होते हैं, उदाहरण के लिए चल रहे व्यावसायिक संबंधों में, जहां व्यवहार के स्थापित क्रम का मतलब सहमति भी हो सकता है। यह लचीलापन व्यावसायिक बातचीत की वास्तविकताओं को स्वीकार करता है, जहां चुप्पी को पूर्व लेनदेन के आधार पर स्वीकृति के रूप में उचित रूप से समझा जा सकता है।

अपनी मूलभूत स्थिति के बावजूद, नियम को अनुप्रयोग में कुछ हद तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, खासकर उन परिदृश्यों में जहां प्रस्तावकर्ता का मानना ​​​​है कि उनकी चुप्पी ने एक अनुबंध समाप्त कर दिया है और तदनुसार कार्य करता है। कुछ कानूनी विद्वानों का तर्क है कि ऐसे मामलों में, अदालतों को औपचारिक नियमों के सख्त पालन के बजाय पक्षों के वास्तविक इरादों और आचरण को प्राथमिकता देते हुए एक अनुबंध को मान्यता देनी चाहिए। हालांकि, इस दृष्टिकोण को इस मामले द्वारा स्थापित मिसाल के साथ समेटना महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसलिए, दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस दुविधा का समाधान यह है कि स्वीकृति के साक्ष्य के लिए प्रस्तावकर्ता से किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो। इससे दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है, जहां इस खामी का फायदा उठाने वाला प्रस्तावकर्ता केवल तभी अपनी स्वीकृति का दावा कर सकता है जब अनुबंध लाभप्रद हो। 

इसलिए, अनुबंध की शर्तों पर स्पष्ट सहमति की आवश्यकता से अस्पष्टता और संभावित विवाद कम हो जाते हैं।

भारत में प्रासंगिकता

अनुबंध कानून में स्वीकृति

अनुबंधों का सामान्य नियम यह है कि कोई स्वीकृति तब तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक कि इसकी सूचना प्रस्तावक को न दी जाए। भारतीय अनुबंध अधिनियम (1872), की धारा 2(b) के अनुसार जब कोई व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है वह अपनी सहमति व्यक्त करता है, तभी कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। धारा में प्रयुक्त ‘संकेतित’ शब्द इंगित करता है कि प्रस्तावक को स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, धारा 7 के अनुसार एक अनुबंध तब बनता है जब प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाता है। एक स्वीकृत प्रस्ताव एक वादा बन जाता है। 

इसलिए अनुबंध को बाध्य करने के लिए इसकी स्वीकृति और सूचना दोनों आवश्यक है। स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और प्रस्ताव की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। 

फेल्थहाउस मामले में जो सिद्धांत स्थापित किया गया है, उसे कई भारतीय मामलों में बरकरार रखा गया है। भगवानदास बनाम गिरधारीलाल और अन्य (1996) में न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि स्वीकृति की बाहरी अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए। जिसे स्वीकार करने के लिए कोई बाहरी संकेत न हो, उसे स्वीकार करने का मात्र मानसिक दृढ़ संकल्प अपर्याप्त है। 

राज कुमार और अन्य बनाम शिव प्रसाद गुप्ता और अन्य (1939) के मामले में यह माना गया कि कानून उस व्यक्ति पर उत्तर देने के लिए कोई कर्तव्य नहीं लगाता जिसे प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हुलास कुँवर बनाम इलाहाबाद बैंक लिमिटेड (1958) में यह माना गया कि प्रस्तावक की ओर से केवल चुप्पी से स्वीकृति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 

निष्कर्ष 

फेल्थहाउस मामला अनुबंध कानून सिद्धांतों की स्थापना के संबंध में एक ऐतिहासिक मामला है। इसने अनुबंधों में ‘स्वीकृति’ को कैसे समझा जाए, इसे आकार देने के संबंध में महत्वपूर्ण विकास किया है। इसलिए, इसने सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में अनुबंध निर्माण के आसपास कानूनी सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

इस मामले का महत्व संविदात्मक संबंध बनाने के लिए स्पष्ट संचार के महत्व को स्थापित करने पर जोर देने में निहित है। व्यक्ति उन समझौतों से बंधे नहीं हैं जिनके लिए उन्होंने सहमति नहीं दी थी, यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वैश्वीकृत दुनिया में, लेनदेन की बढ़ती जटिलता के कारण यह सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 

हालांकि, आज के बदलते संदर्भ के साथ, इस सिद्धांत का आधुनिक अनुप्रयोग कुछ विशिष्ट चुनौतियां भी सामने लाता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार के बढ़ते उपयोग ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि स्वीकृति को कब और कैसे संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसलिए, भले ही मूल सिद्धांत एक ही हो, आज की अदालतों को यह सोचना होगा कि तेजी से बदलते समय में इसे कैसे लागू किया जाए। 

इसका मतलब यह है कि निर्धारित सिद्धांतों में विशिष्ट संदर्भों के अनुसार उभरते अपवादों के साथ कई बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए, एकतरफा अनुबंध या मध्यस्थता के मामलों में। यहां तक ​​कि डाक स्वीकृति नियम, जिसे मामले से पहले विकसित किया गया था, को फेल्थहाउस मामले में निर्धारित सिद्धांत के साथ कुछ तनाव का सामना करना पड़ता है। यह उस भ्रम और जटिलताओं को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यावसायिक व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलटी) और कानूनी निश्चितता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। 

इन चुनौतियों के बावजूद, मामले का मूल सिद्धांत ठोस बना हुआ है और अनुबंध निर्माण के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि पक्ष उनकी स्पष्ट सहमति के बिना समझौतों से बंधे नहीं हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

धोखाधड़ी का कानून क्या है?

धोखाधड़ी का कानून इंग्लैंड का एक अधिनियम है जिसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही से धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ प्रकार के अनुबंध, वसीयत और अनुदान, और संपत्ति में पट्टे (लीज) या हित का निर्धारण या समर्पण लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह तब संतुष्ट होता है जब अनुबंध लिखित रूप से प्रमाणित होता है, जिसमें अनुबंध की आवश्यक शर्तें शामिल होती हैं, उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होता है जिसके खिलाफ अनुबंध लागू किया जाना है, और इसमें शामिल होने के लिए पक्षों के इरादे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त जानकारी होती है।

डाक स्वीकृति नियम के संबंध में अंग्रेजी और भारतीय कानून में क्या अंतर है? 

यहाँ केवल स्वीकारकर्ता की स्थिति में अंतर है। जबकि इंग्लैंड में, स्वीकृति पत्र पोस्ट किए जाने पर प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता दोनों अपरिवर्तनीय रूप से बंध जाते हैं, भारत में स्वीकारकर्ता केवल अपनी स्वीकृति पोस्ट करने से ही बाध्य नहीं होता है। यहाँ, वह केवल तभी बाध्य होता है जब उसकी स्वीकृति प्रस्तावक के ज्ञान में आती है। इसलिए स्वीकृति की पोस्ट करने और उसकी डिलीवरी के बीच के अंतर का उपयोग स्वीकारकर्ता द्वारा एक तेज संचार द्वारा अपनी स्वीकृति को रद्द करने के लिए किया जा सकता है। 

संदर्भ

 

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