यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर के Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमीशनर) बनाम एम.आर विजयभास्कर और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Kumari ने किया है जो वर्त्तमान में फेयरफील्ड इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से बी.ए. एलएलबी कर रही है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
कोविड -19 के बढ़ते मामलों के बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन (ईसी) सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सख्त नहीं था और राजनीतिक दलों को रैलियां करने की अनुमति देने के लिए उनके कार्यों की निंदा की। जन स्वास्थ्य के विषय के संबंध में, डिवीजन बेंच ने कुछ टिप्पणियां कीं, जिन्हें तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। चुभने वाली टिप्पणियों से दुखी होकर, चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका (पिटीशन) दायर की, जिस पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (फैक्चुअल बैकग्राउंड)
26 फरवरी, 2021 को, चुनाव आयोग (ईसी) ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की विधानसभाओं (लेजिस्लेटिव असेंबली) के आम चुनावों की घोषणा की। तमिलनाडु राज्य के लिए, मतदान 6 अप्रैल 2021 को निर्धारित किया गया था, और 2 मई 2021 को मतगणना की जाने वाली थी। चुनाव की तैयारी के दौरान, चुनाव आयोग ने 12 मार्च 2021 को अध्यक्ष और जनरल को संबोधित एक पत्र जारी किया था की सभी राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के सचिवों ने चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित निर्देशों के पालन पर जोर दिया।
एक और पत्र 9 अप्रैल 2021 को मतदान चरण के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और इसी तरह के अन्य प्रतिबंधों के मानदंडों की अवज्ञा (डिसोबिडिएंस) के संबंध में जारी किया गया था। आखिरकार, जब दिशानिर्देशों का पालन करने में कोई सुधार नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल 2021 को अभियान के दिनों में शाम 7 से 10 बजे के बीच रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और नुक्कड़ नाटकों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उसी दिन एक और ऐसा पत्र जारी किया गया था जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन नियमों के निरंतर उल्लंघन के बाद, जिला सचिव द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जो 135- के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के उम्मीदवार भी थे। करूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र. कोविड -19 के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी एमआर विजयभास्कर ने भी 16 अप्रैल 2021 को चुनाव आयोग को पर्याप्त सावधानी बरतने और मतगणना बूथों में अधिकारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) भेजा था। जब कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, तो प्रतिवादी ने प्रोटोकॉल के अनुसार प्रभावी कदम और व्यवस्था करके 2 मई 2021 को वोटों की निष्पक्ष गणना सुनिश्चित करने के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया कि:
- हालांकि मतदान ज्यादातर शांतिपूर्ण था, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा अभियानों और रैलियों के दौरान प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।
- मानदंडों को बनाए रखने के लिए अदालत के बार-बार आदेश के बावजूद, चुनाव आयोग आदेशों के उल्लंघन पर चुप रहा।
- हालांकि राज्य में स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन मतदान और मतगणना को किसी भी तरह से मामलों में और उछाल के लिए उत्प्रेरक की तरह काम नहीं करना चाहिए था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और अदालत के लिए यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी स्थिति के बारे में याद दिलाया जाना चाहिए।
- मौजूदा स्थिति अस्तित्व की है और लोकतांत्रिक गणराज्य (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) के अधिकारों का आनंद लेने के लिए, नागरिकों को पहले जीवित रहने की जरूरत है।
- इसके अलावा, चुनाव आयोग को राज्य के स्वास्थ्य सचिव (स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी) और सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ) के परामर्श से नियमित रूप से स्वच्छता, स्वच्छता की स्थिति, अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और दूर करने के मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है।
फिर किए गए प्रयासों की समीक्षा करने के लिए मामले को 30 अप्रैल, 2021 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में 30 अप्रैल को, विविध आवेदन (मिसलेनियस एप्लिकेशन) के साथ किए गए उपायों के आलोक में याचिका का निपटारा किया गया।
डब्लूपी 10486 और 2021 के 10812 के तहत 30 अप्रैल 2021 के आदेश से व्यथित, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें विविध आवेदनों का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर नहीं किया गया और डिवीजन बेंच द्वारा जिम्मेदारियों के बारे में मौखिक अवलोकन किया गया। चुनाव आयोग के रूप में चुनाव के संचालन के दौरान कोविड-19 सुरक्षा उपायों के उचित कार्यान्वयन में विफलता के कारण मामलों में वृद्धि हुई, संबोधित नहीं किया गया। इस प्रकार, मुद्दे वो टिप्पणियां बने हुए हैं जिन पर चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है कि वे निराधार हैं और एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में चुनाव आयोग की छवि खराब कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सामने
चुनाव आयोग ने अपनी अपील में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जहां न्यायालय को दो संवैधानिक प्राधिकरणों की शक्तियों के संतुलन का निर्धारण करना था। भाषण की स्वतंत्रता और मीडिया की अभिव्यक्ति से संबंधित मुद्दों की पृष्ठभूमि में, न्यायालय को राष्ट्र के प्रति न्यायपालिका की जवाबदेही के दायरे में नागरिकों के सूचना के अधिकार के प्रयोग की सीमा को स्थापित करना था। चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल 2021 के आदेश को चुनौती दी और स्थगन आदेश के रूप में अंतरिम राहत दी गई।
निर्णय ने उन रूपरेखाओं को संबोधित किया जो न्यायिक आचरण, सुनवाई के दौरान संवाद में शामिल होने के लिए न्यायाधीश के अधिकार और केवल रिपोर्टिंग निर्णयों से परे न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया को सूचना के मुक्त प्रवाह की अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी देखा कि क्या एक संवैधानिक निकाय (ईसी) संवैधानिक स्थिति की ऐसी याचिका स्थापित कर सकता है जैसे कि विभिन्न जांच और संतुलन के तहत न्यायिक निरीक्षण से छूट।
चुनाव आयोग की ओर से विवाद (कंटेंशन्स ऑन बीहाफ ऑफ द ईसी)
चुनाव आयोग की ओर से परिषद ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जैसे कि चुनाव आयोग वह संस्था है जो कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है, और इसलिए चुनाव आयोग पर हत्या के आरोप लगाए जाने चाहिए।
यह आगे तर्क दिया गया था:
- कि उन टिप्पणियों का सुरक्षा उपायों को बनाए रखने से संबंधित घटना की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है।
- कि मतदान पूरा हो चुका था और मतगणना केवल 2 मई, 2021 को होनी थी।
- कि चुनाव आयोग को इस तरह के अवलोकन करने से पहले उनके द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की व्याख्या करने का अवसर नहीं दिया गया था।
- कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी सबूत या सामग्री के ऐसी टिप्पणी की है, और फिर चुनाव आयोग द्वारा दायर विविध आवेदन को संबोधित किए बिना रिट याचिका का निपटारा किया है।
- उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास कम हुआ और इसने एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में इसकी पवित्रता को कम कर दिया।
- चुनाव आयोग के चुनाव के संचालन से संबंधित ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और अदालत को प्राधिकरण या चुनावी प्रक्रिया के बारे में ऐसी टिप्पणी करने में संयम बरतना चाहिए।
- कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय करने का अपना हिस्सा किया और इन उपायों का वास्तविक प्रवर्तन राज्य के शासन के अधीन है जिसमें सीमित कर्मियों के कारण चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है।
- चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने के दौरान, मामले नियंत्रण में थे और विश्लेषण से पता चलता है कि मामलों में वृद्धि के लिए चुनावों का महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। बल्कि अन्य राज्यों में जहां चुनाव भी नहीं हुए थे, वहां मामलों में भारी उछाल देखा गया था।
- कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त उपाय किए और दिशा-निर्देश तैयार किए और इंजीनियरिंग के दायरे को सीमित कर दिया।
- यह कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी लिखित न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होने से अनुचित भेदभाव पैदा हुआ है और मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यवाही को सनसनीखेज किए बिना केवल सटीक रिपोर्टिंग सार्वजनिक की जाए, इससे जनता का विश्वास कम हो सकता है।
- अदालती कार्यवाही के तरीके को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश होने चाहिए और अदालती कार्यवाही के संचालन और मीडिया की रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।
- यद्यपि उच्च न्यायालय के विचार निर्णयों में उसकी राय के माध्यम से परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होते हैं, मीडिया न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों को उद्धृत (कोटिंग) करता रहा है जो न्यायिक संपदा (ज्यूडिशियल प्रॉपर्टी) को पर करता है और यह एक संस्थागत राय की तरह लगता है।
इन दलीलों का तब प्रतिवादी के वकील ने विरोध किया, जिन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास एक राज्य में व्यापक शक्तियां होती हैं। सभी दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और यहां तक कि पुलिस महानिदेशक जैसे अधिकारियों के निलंबन या प्रतिस्थापन जैसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, वे सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करने और चुनावों में कोविड-19 से संबंधित इसे सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।
कानूनी विश्लेषण (लीगल एनालिसिस)
विविध आवेदन में चुनाव आयोग ने दो बातें मांगी थीं। सबसे पहले, मीडिया रिपोर्टिंग में केवल वही होता है जो मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है, न कि न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों का। दूसरा यह निर्देश जारी करना कि खरदह पुलिस स्टेशन, कोलकाता में दर्ज शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
पहली प्रार्थना के लिए, कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट का हिस्सा क्या होना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए दो मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया है। ये खुली अदालती कार्यवाही हैं; और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) का मौलिक अधिकार है।
खुली अदालत की सुनवाई (ओपन कोर्ट हियरिंग)
संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और नागरिकों को अदालती कार्यवाही से संबंधित सूचना का अधिकार देने के लिए ये आवश्यक हैं। कार्यवाही के दौरान संवाद (डायलॉग्स) प्रक्रिया के तरीके की संरचना (स्ट्रक्चर) के तरफ इशारा करता है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए। मौखिक तर्क विचारों के खुले आदान-प्रदान पर आधारित होते हैं और जिनके माध्यम से इनका परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। नागरिक को अदालत के समक्ष संबोधित तर्कों, विरोधी वकील की प्रतिक्रिया, और अदालत में उठाए गए और निपटाए गए मुद्दों के बारे में सूचित करने का अधिकार है – ये सभी न्यायिक प्रक्रिया को सार्वजनिक जांच के अधीन सुनिश्चित करेंगे। लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने और राय का हवाला देते हुए जनता के विश्वास को स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता है, जैसा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य (2010) के मामले में उल्लेख किया गया है। उन्होंने आर वी. सोशलिस्ट वर्कर्स प्रिंटर्स, एक्स पी अटॉर्नी जनरल (1974) के मामले में जज के आचरण और न्यायिक व्यवहार के साथ-साथ पार्टियों और उनके गवाह के भी आचरण और न्यायिक व्यवहार को देखा जाता है। उन्होंने न्यायाधीश के आचरण के संबंध में नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966), और स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2018) जैसे कुछ और मामलों का उल्लेख किया, जो न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के महत्व पर बल देते हैं। खुली अदालतों के नियम के अपवाद के साथ जैसा कि मिराजकर (सुप्रा) में देखा गया है।
मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी
प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है, जैसा कि एक्सप्रेस न्यूजपेपर (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1959) के मामले में बताया गया है, और यह कि इस स्वतंत्रता की गारंटी क्रम में दी गई है। सूचना को दूर करने और विचारों को व्यक्त करने के लिए, यह अनुच्छेद 19 (2) में नियामक प्रावधानों के अधीन है, जैसा कि एलआईसी बनाम मनुभाई डी शाह (प्रोफेसर) (1992) के मामले में कहा गया था। यह स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग तक फैली हुई है और साथ ही अदालतों को कानून के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए सौंपा गया है जिसका नागरिकों के अधिकारों और कार्यपालिका से जवाबदेही की अपेक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
नागरिकों को सूचित करने की इस क्षमता का न्यायिक कार्यवाही के संबंध में जानकारी की निर्बाध उपलब्धता से सीधा संबंध है, जिसमें मीडिया और न्यायिक के बीच संबंधों पर मैड्रिड सिद्धांतों में मान्यता के अनुसार उन पर टिप्पणी करने और लिखने की मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व निहित है। भारतीय न्यायशास्त्र में इसे कुछ सीमाओं के साथ अदालतों के समक्ष चल रहे मुकदमों की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को अधिकार देने के लिए भी मान्यता दी गई है, जो इसमें शामिल पक्षों के लिए न्याय की प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता है।
न्यायालय ने वर्षों में प्रौद्योगिकी और इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि नई वास्तविकता की स्वीकृति इसके अनुकूल होने का तरीका है और इस प्रकार सार्वजनिक संवैधानिक संस्थानों को इसे रोकने के लिए शिकायत करने के बजाय इसे बनाए रखने के तरीके खोजने चाहिए। ऐसी सूचनाओं का प्रवाह अच्छा नहीं होगा।
सार्वजनिक प्रवचन, मीडिया रिपोर्टिंग, और न्यायिक जवाबदेही
इस संदर्भ में, मीडिया का अधिकार न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में मुद्दों को प्रसारित करने तक सीमित है, बल्कि न्यायपालिका की अखंडता और न्याय किस आधार पर दिया गया है यानी न्याय के कारण को ऊपर उठाने की प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण है कि एक अदालत को कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट को हतोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए।
न्यायिक आचरण की स्वतंत्रता और बाधाएं
यह देखा गया कि चुनाव आयोग की शिकायत सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों से अधिक थी। उन टिप्पणियों को मीडिया में व्यापक प्रचार मिला, हालांकि, ये निर्णय या बाध्यकारी निर्णय नहीं हैं। वे एक अस्थायी दृष्टिकोण के रूप में कार्य करते हैं जो न्यायाधीश को पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी परिप्रेक्ष्य के आधार पर अंतिम परिणाम तय करने में सक्षम बनाता है। बेंच के विचारों का आदान-प्रदान खुले और पारदर्शी निर्णय का एक जटिल हिस्सा है जहां उनकी प्रकट मानसिकता पार्टियों को न्यायाधीश के निर्णय को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और न्यायाधीशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने और उनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का संयम और नियंत्रण रखने का कर्तव्य, ताकि किसी व्यक्ति/संगठन के लिए कठोर और तीखी भाषा का उपयोग करने से रोका जा सके। स्यहीं पर उच्च न्यायालयों को एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि अब अदालत के स्वतंत्र कामकाज से आगे निकल सकें और जब न्यायाधीशों ने न्यायिक औचित्य के मानदंडों को पार कर लिया हो तो हस्तक्षेप करें।
टिप्पणियों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय को एक संवैधानिक अदालत के रूप में एक स्थिति का सामना करना पड़ा। उसमें, हालांकि की गई टिप्पणियां कठोर और अनुचित थीं, उन्होंने चुनाव आयोग को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं किया। ये टिप्पणियां आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थीं और निर्णय की औपचारिक राय इसके निर्णयों और आदेशों के माध्यम से परिलक्षित होती है, न कि इसकी मौखिक टिप्पणियों के माध्यम से।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें मीडिया को अदालती कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग की प्रार्थना में कोई सार नहीं मिला। न्यायिक प्रक्रिया में भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है और संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील है। हालाँकि, की गई टिप्पणियां चुनाव आयोग से प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करने के इरादे से अधिक थीं और यदि उच्च न्यायालय ने सतर्कता के बाद अधिक सतर्क रुख अपनाया होता तो यह शिकायत नहीं बढ़ती।
संदर्भ (रेफरेंसेस)