यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा से Sushant Biswakarma और Diksha Paliwal जो, एल.एल.एम. (संवैधानिक कानून) की छात्रा हैं द्वारा लिखा गया है। यह लेख हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक की अवधारणा, इसकी अनिवार्यताओं और इसके लिए प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इसमें न्यायिक पृथक्करण (सेपरेशन) और तलाक के बीच के अंतर पर भी चर्चा की गई है, इसके बाद न्यायिक घोषणाएं और कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी दिए गए हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय
विवाह सभ्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था अर्थात परिवार का आधार बनता है। परिवार को सभ्य समाज का एक अविभाज्य (इंडिविजिबल) हिस्सा माना जाता है, चाहे वह मानव संस्कृति का विकास हो या नैतिकता (मॉरलिटी) का संरक्षण हो। एक खुशहाल और स्थिर परिवार एक मजबूत समुदाय की नींव बनाता है। एक सभ्य समाज के निर्माण में परिवार की संस्था का महत्व, एक बहस का विषय नहीं है। हालाँकि, परिवार की नींव पवित्र मूल्य की संस्था, अर्थात् विवाह पर बनती है।
विवाह की संस्था को पवित्र मूल्य माना जाता है और इस प्रकार इसे एक अविभाज्य बंधन के रूप में माना जाता है। हालाँकि, बदलती सामाजिक परिस्थितियों और समाज के विकास के साथ, पति और पत्नी के बीच अविभाज्य बंधन का यह विचार भी विकसित हुआ है।
दुनिया भर के हर धर्म में शादी को हमेशा से एक पवित्र रिश्ता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं और जोड़े धरती पर ही एक-दूसरे से मिलते हैं। यह सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग परिवारों के बीच का रिश्ता है। दो अलग-अलग परिवारों के दो अलग-अलग लोग शादी करने और एक नया परिवार शुरू करने के लिए एक साथ आते हैं। हालांकि, विवाह अभी भी एक समझौता है और अन्य सभी प्रकार के समझौतों की तरह, इसे भी समाप्त किया जा सकता है।
भारत में विवाह के संबंध में कई कानून हैं जैसे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872; मुस्लिम विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम। इस लेख में, हम केवल हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष रूप से इस अधिनियम के अनुसार आपसी सहमति से विवाह को कैसे समाप्त किया जाए से निपटने जा रहे हैं।
पुराने हिंदू कानून के तहत तलाक
प्रारंभिक युग में, तलाक की अवधारणा धर्मशास्त्र के नियमों से अलग थी, क्योंकि विवाह दो लोगों का एक पवित्र मिलन था, और इसलिए, यह बंधन अटूट था। विवाह को पति-पत्नी का अटूट मिलन माना जाता था। उस समय के लोगों की राय थी कि किसी भी परिस्थिति में जोड़े के बीच वैवाहिक बंधन को नहीं तोड़ा जा सकता है। मनु स्पष्ट रूप से विवाह की अवधारणा के खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने कहा कि पति और पत्नी का मिलन मृत्यु तक जारी रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें यह तक कहा गया कि पति की मौत के बाद पत्नी का कर्तव्य खत्म नहीं होता, इसलिए उसे दूसरा पति रखने की अनुमति नहीं है।
उपरोक्त चर्चा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुराने हिंदू कानून में तलाक का पालन नहीं किया जाता था, हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि तलाक की अवधारणा को कुछ समुदायों, उदाहरण के लिए, शूद्रों के रीति-रिवाजों में जगह मिली है। 1940 के दशक में, कुछ कानून मौजूद थे जो तलाक की अवधारणा को मान्यता देते थे, जैसे बॉम्बे हिंदू तलाक अधिनियम, 1947 और मद्रास हिंदू द्विविवाह रोकथाम और तलाक अधिनियम, 1949। इन सभी कानूनों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधिनियमन के बाद निरस्त (रिपील) कर दिया गया था।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह का विघटन (डिसोल्यूशन)
प्रारंभिक युग में तलाक की अवधारणा अस्तित्वहीन थी क्योंकि दो लोगों के बीच विवाह को एक अविभाज्य बंधन माना जाता था। हालाँकि, बदलते समय के साथ, समाज के बदलते परिदृश्यों (सिनेरियो) से निपटने के लिए तलाक की अवधारणा पर विधायिका द्वारा उचित विचार किया गया है। तलाक मूलतः कानूनी तरीकों से विवाह की समाप्ति है। तलाक के माध्यम से, पति-पत्नी एक-दूसरे से अलग जो जाते हैं, जब वे एक विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने की स्थिति में नहीं होते हैं। भारतीय विधायिका द्वारा लाए गए कानून विवाह और तलाक से संबंधित तत्कालीन मौजूदा कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से कुछ के रूप में सामने आए हैं।
यदि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किया गया विवाह वैध है, और इसे समाप्त करने का कोई कारण है – तो इसे धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण या धारा 13 और धारा 13B के तहत तलाक के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। धारा 13A तलाक की कार्यवाही में वैकल्पिक राहत प्रदान करती है।
न्यायिक पृथक्करण- (हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10)
पहले के समय में, यानी, शास्त्रीय हिंदू कानून में, न्यायिक पृथक्करण की धारणा ज्ञात नहीं थी, या कम से कम इसका अभ्यास नहीं किया जाता था। हालाँकि, अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालतें, एक निश्चित सीमा तक, पत्नी को गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) के साथ-साथ उसके पति से अलग निवास प्रदान करने की अनुमति देती थीं। यदि पति किसी घृणित बीमारी से पीड़ित है, या यदि पति उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, या यदि पति के घर में उसके साथ एक उपपत्नी (कॉन्क्यूबाइन) रहती है, या अदालत के अनुसार कोई अन्य उचित कारण है जो उस समय के अनुसार उचित हो, तो पत्नी अलग निवास और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान की पुष्टि की गई है, जो पहले निरस्त किए गए हिंदू विवाहित महिलाओं के लिए अलग गुजारा भत्ता और निवास का अधिकार अधिनियम, 1946 के समान है। इस अधिनियम ने विवाहित हिंदू महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता और पृथक्करण का दावा करने का वैधानिक अधिकार दिया है।
न्यायिक पृथक्करण तलाक का एक विकल्प है; हालाँकि, इससे विवाह समाप्त नहीं होता है। पक्ष एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन विवाह के अन्य दायित्व अभी भी मौजूद होते हैं। दोनों पक्ष अभी भी पति-पत्नी ही बने रहते हैं, भले ही वे अलग-अलग रहते हों और उनके बीच सहवास (कोहैबिट) न हों। न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में कोई पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। यह धारा उन हिंदू विवाहों पर भी लागू होती है जो इस अधिनियम के शुरू होने से पहले संपन्न हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो न्यायिक पृथक्करण का उपाय दोनों पति-पत्नी के वैवाहिक कर्तव्यों को समाप्त कर देता है और उन्हें अलग-अलग रहने की अनुमति देता है।
भले ही दोनों पक्ष पति-पत्नी बने रहें, विवाह के मामले में भी यौन संबंध (सेक्सुअल इंटरकोर्स) के लिए सहमति होना चाहिए। आईपीसी की धारा 376B में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष न्यायिक पृथक्करण के दौरान अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो उसे 2 साल तक की जेल और/या जुर्माना हो सकता है।
अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि न्यायिक पृथक्करण के आधार अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक के लिए दिए गए आधार के समान है। एच.एम.ए., 1955 में कोई अलग आधार नहीं बताया गया है, और इसलिए अधिनियम में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 10 को धारा 13 और धारा 13-A के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो तलाक के आधार और न्यायिक पृथक्करण देने की अदालत की शक्ति प्रदान करते हैं। पक्षों द्वारा तलाक की प्रार्थना की जाती है। साथ ही, धारा 10 की उपधारा (2) के अनुसार, यदि अदालत दोनों पक्षों में से किसी एक की याचिका पर ऐसा करने से संतुष्ट है, तो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री को रद्द कर सकती है।
1976 में किए गए संशोधन के बाद, जिसके द्वारा तलाक और न्यायिक पृथक्करण के आधारों को समान बना दिया गया, यह देखा गया है कि न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिकाएँ तुलनात्मक रूप से कम हो गई हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी जोड़ा न्यायिक पृथक्करण को पसंद नहीं करेगा यदि वे समान आधार पर तलाक का विकल्प चुन सकते हैं। चूँकि तलाक जोड़े को वैवाहिक बंधन से पूरी तरह मुक्त कर देगा, इसलिए न्यायिक पृथक्करण नहीं होगा।
न्यायिक पृथक्करण और तलाक के आधार समान होने के कारण, सवाल यह उठता है कि क्या अदालत द्वारा अपने विवेक से न्यायिक पृथक्करण की अनुमति दी जा सकती है, जहां याचिकाकर्ता ने तलाक की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनय खुराना बनाम श्वेता खुराना (2022) के मामले में इस प्रश्न पर विचार किया। अदालत ने मामले से निपटते हुए कहा कि यह अदालत के विवेक पर निर्भर नहीं है कि क्या राहत दी जानी है। अदालत याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत को प्रतिस्थापित (सब्सटीट्यूट) नहीं कर सकती। इसने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि न्यायिक पृथक्करण और तलाक की अवधारणाएं पूरी तरह से अलग हैं। वर्तमान मामले में, कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) ने मामले पर फैसला सुनाते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा तलाक की डिक्री की मांग किए जाने पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि कुटुंब न्यायालय को प्रार्थना की गई राहतों को प्रतिस्थापित करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
तलाक – (हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13)
व्युत्पत्ति (एटीमोलॉजिकली) के अनुसार, “तलाक” को अंग्रेजी में “डाइवोर्स” कहते है जो लैटिन शब्द “डोवोर्टियम” से लिया गया है, यह दो शब्दों का मिश्रण है, अर्थात्, “डिस” जिसका अर्थ है “अलग” और “वर्टेरे ” जिसका अर्थ है “मुड़ना”। “तलाक” शब्द विवाह के पक्षों, अर्थात् पति और पत्नी, के पृथक्करण को दर्शाता है। यह वैवाहिक रिश्ते का विघटन है। वैवाहिक संबंधों को तोड़कर, पति-पत्नी उन जिम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं जिन्हें उस रिश्ते में रहकर एक साथ निभाने के लिए बाध्य होते।
तलाक के मामले में, विवाह को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। सभी वैवाहिक दायित्व हटा दिए जाते हैं, और पक्ष पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र होते हैं। पक्ष अब पति-पत्नी नहीं रहते है।
पक्ष यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे न्यायिक पृथक्करण या तलाक की डिक्री चाहते हैं या नहीं, और अदालत संतुष्ट होने पर डिक्री दे सकती है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, पहला कानून था जिसने हिंदू कानून के तहत तलाक की अनुमति दी थी, क्योंकि इसी अवधारणा को हिंदू शास्त्रीय कानून में कोई जगह नहीं मिली थी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 उन परिस्थितियों का प्रावधान करती है जिनमें पति-पत्नी में से कोई एक तलाक का विकल्प चुन सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, जैसा कि धारा 14 में बताया गया है, पक्ष अपनी शादी के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, धारा 14(1) में कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या किसी भी अन्य परिस्थिति में यह प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता का मामला बन जाता है तो पक्ष एक वर्ष के भीतर तलाक की मांग कर सकते हैं। इसी उपधारा के तहत अदालत को एक वर्ष की अवधि से पहले प्रस्तुत की गई तलाक की ऐसी याचिका को खारिज करने की भी शक्ति है यदि उसे पता चलता है कि याचिका किसी गलत बयानी के तहत दायर की गई थी या यदि याचिकाकर्ता ने से कोई तथ्य छिपाया है। वर्तमान में, “असाधारण भ्रष्टता” शब्द को किसी भी भारतीय अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, आम आदमी की भाषा में इसे ऐसी स्थिति कहा जा सकता है जब कोई व्यक्ति उस चीज से वंचित होता है जिसे वह बेहद चाहता है, या सामान्य स्थिति में यह अपेक्षा की जा सकती है की वह इसके बिना नही जी सकता है।
धारा के खंड (2) में कहा गया है कि अदालत शादी के बाद एक वर्ष की अवधि पूरी न होने के कारण किसी याचिका को खारिज करते समय, उसी तरह से दोनो पक्षों के बीच सुलह करने के संभावित प्रयास करेगी जैसे की कोई समान याचिका एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई हो, और वह बच्चों यदि कोई हो के हित, या यदि विवाह में सुलह की कोई संभावना मौजूद है के मुद्दो पर भी ध्यान देगी।
एच.एम.ए., 1955 के तहत निहित तलाक की अवधारणा “दोष सिद्धांत” पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि अधिनियम पक्षों में से किसी एक द्वारा किए गए दोषों के आधार पर पक्षों को तलाक की अनुमति प्रदान करता है। वो आधार, जिन पर कोई पक्ष तलाक या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग कर सकता है, अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित हैं।
- अधिनियम की धारा 13(1) में प्रावधान है कि कोई भी पक्ष निम्नलिखित आधारों पर याचिका दायर करके तलाक ले सकता है, अर्थात्, पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध, अपने पति या पत्नी के साथ क्रूरता करना, परित्याग (डिजर्शन), धर्म परिवर्तन, विकृत दिमाग या मानसिक विकार, दोनों में से कोई एक संक्रामक रूप में कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) या यौन रोग (वेनरीयल डिसीज) से पीड़ित है, यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने किसी धार्मिक आदेश में प्रवेश करके दुनिया को त्याग दिया है, या यदि पति या पत्नी में से किसी एक को 7 वर्ष या उससे अधिक के समय के लिए जीवित नहीं सुना गया है। याचिकाकर्ता उपरोक्त किसी भी आधार पर तलाक की डिक्री की मांग कर सकता है। यह धारा आगे “मानसिक विकार”, “मनोरोगी विकार” और “परित्याग” शब्दों की व्याख्या प्रदान करती है।
- अधिनियम की धारा 13(1A) दो अतिरिक्त आधारों के बारे में बात करती है, जिन्हें 1976 में किए गए एक संशोधन के बाद शामिल किया गया था। ये दो अतिरिक्त आधार हैं;
- यदि पक्षों ने न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद दो साल या उससे अधिक समय तक सहवास नहीं किया है, या
- यदि दाम्पत्य (कंजूगल) अधिकारों की बहाली (रेस्टिट्यूशन) की डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दाम्पत्य अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है।
- धारा के खंड (2) में अतिरिक्त आधारों का उल्लेख है जिस पर पत्नी तलाक की डिक्री मांग सकती है। अतिरिक्त आधार हैं:
- धारा 13(2)(i)– जब शादी के समय पति की पहले से ही एक पत्नी थी; या
- धारा 13(2)(ii)– यदि पति को बलात्कार, पुस्र्षमैथुन (सोडोमी), या पाशविकता (बेस्टियालिटी) का दोषी पाया जाता है, तो पत्नी न्यायिक पृथक्करण या तलाक की डिक्री की मांग कर सकती है; या
- धारा 13(2)(iv)– पत्नी को प्रदान किया गया तीसरा अतिरिक्त आधार यह है कि यदि उसकी शादी यौवन की आयु (15 वर्ष) से पहले हुई थी, तो वह वयस्क (मेजर) होने के बाद तलाक या न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकती है।
धर्मेंद्र कुमार बनाम उषा कुमा (1977) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13(1A)(ii) में उल्लिखित आधार पर तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी। इस मामले में, पत्नी ने अपने पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री के लगभग दो साल बाद तलाक की डिक्री देने के लिए आवेदन किया था। याचिका के जवाब में, पति ने तर्क दिया कि पत्नी ने उसके किसी भी पत्र को स्वीकार करने, प्राप्त करने या उसका उत्तर देने से इनकार कर दिया, जिसमें उसके साथ रहने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि भले ही उपरोक्त आरोप सही हों, लेकिन यह पत्नी को तलाक की डिक्री मांगने से वंचित नहीं करता है।
सिराजमोहम्मदखान जनमोहम्मदखान बनाम हाफिजुन्निसा यासीन खान (1981) के मामले में, पत्नी (वर्तमान मामले में प्रतिवादी) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसका पति शादी के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, और जानबूझकर उपेक्षा का दोषी है। पत्नी की ओर से दलील दी गई कि उसका पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है और यहां तक कि उसके पति ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है। उसने यह भी कहा कि उसके पति ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया और उसे उसके पति के घर से निकाल दिया गया। निचली अदालत ने यह कहते हुए कि महज नपुंसकता (इंपोटेंसी) गुजारा भत्ता प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती, पत्नी की याचिका खारिज कर दी। फैसले से व्यथित होकर पत्नी ने इसके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें उसकी अपील स्वीकार कर ली गई। बाद में, अपीलकर्ता-पति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति की मांग करते हुए एक अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद कहा कि यदि पति नपुंसक है और अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने में सक्षम नहीं है, और यह बात अदालत में साबित हो चुकी है, तो यह मानसिक और कानूनी क्रूरता दोनों तरह का मामला होगा, जैसा कि धारा 13 के तहत दिया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह गुजारा भत्ता मांगने और पत्नी द्वारा अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का एक उचित आधार होगा।
दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी (2005) के मामले में, पत्नी ने शादी के सात महीने बाद पति को छोड़ दिया और दोनों पिछले 14 वर्षों से अलग रह रहे थे। चूंकि पत्नी अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थी और सुलह के सभी प्रयास व्यर्थ गए, अदालत ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के तहत तलाक की डिक्री दे दी।
न्यायिक पृथक्करण और तलाक के लिए आधार – धारा 13(1)
- व्यभिचार (एडल्टरी): यदि पति/पत्नी अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते है, तो दूसरा पक्ष संबंधित कुटुंब न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके तलाक या न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकते है। व्यभिचार, न्यायिक पृथक्करण या तलाक के आधार के रूप में तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष याचिका दायर कर सकता है और तलाक या न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकता है, जैसा भी मामला हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी पक्ष को अदालत के समक्ष व्यभिचार स्थापित करने के लिए, मुख्य रूप से सहायक तथ्यों पर भरोसा करना होगा, उदाहरण के लिए-
- परिस्थितिजन्य (सर्कमस्टेंशियल) साक्ष्य; या
- जब पक्षों के बीच संपर्क का कोई सबूत नहीं हुआ है और पत्नी गर्भवती है; या
- दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) जो विवाहेतर यौन संबंध में शामिल था, या किसी अन्य समानांतर कार्य में उसी की स्वीकारोक्ति; या
- विवाहेतर संबंध में शामिल पक्षों के बीच बातचीत का कोई पत्र या अन्य सबूत जो दोनों के बीच किसी यौन संबंध का सुझाव देता हो।
श्रीमती प्रगति वर्गीस बनाम सिरिल जॉर्ज वर्गीस (1997) के मामले में, यह माना गया कि व्यभिचार को साबित करने के लिए, वादी द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि, यह ऐसा होगा कि यह पूरी तरह से प्रतिवादी की बेगुनाही की संभावना को मिटा देता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विवाह से पहले हुआ अवैध संबंध न्यायिक डिक्री प्राप्त करने का आधार नहीं हो सकता है।
जहां एक व्यक्ति ने हिंदू कानून के तहत प्रदान किए गए रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर शादी की है, और कुछ समय बाद जब उसे पता चलता है कि शादी कानून के अनुसार अमान्य है और इसलिए पुनर्विवाह करता है, तो पिछली पत्नी के साथ यौन संबंध व्यभिचार माना जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी न्यायिक पृथक्करण या तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकती है।
- क्रूरता: सरल भाषा में क्रूरता उस स्थिति को दर्शाती है जब पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i)(ia) क्रूरता से संबंधित है। अधिनियम “क्रूरता” शब्द की कोई विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करता है, हालांकि, विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को देखने के बाद, यह कहा जा सकता है कि इसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक पीड़ा, विवाहेतर संबंध, विषाक्त (टॉक्सिक) व्यवहार आदि शामिल हैं। इसमें इस शब्द को परिभाषित करने के लिए कोई विशेष गुंजाइश या दायरा नहीं है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद यह निर्धारित करना अदालतों पर है कि कोई विशेष आचरण क्रूरता के बराबर है या नहीं। यह शब्द खतरे के अंग्रेजी सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है, और न ही वैधानिक सीमाओं के तहत किसी विशेष परिभाषा या दायरे तक सीमित है।
ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर (2005) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तलाक और न्यायिक पृथक्करण के आधार के रूप में “क्रूरता” शब्द का उपयोग मानव आचरण और/या मानव व्यवहार के संबंध में किया जाता है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि जिस आचरण के बारे में शिकायत की गई है वह गंभीर और ठोस होना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पति-पत्नी अब अपने पति-पत्नी के साथ नहीं रह सकते है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी पत्नी अपने पति की प्रतिष्ठा, चरित्र और निष्ठा (फिडेलिटी) पर संदेह जताते हुए, अपने पति से कुछ चीजें करने के लिए कहती थी। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए कहा कि पत्नी अपने पति से जो भी पूछती थी, वह क्रूरता के बराबर है, जबकि प्रतिवादी की पत्नी की दलीलों के विपरीत, जिसने कहा था कि वे बातें सिर्फ साधारण सलाह थीं। आगे कहा गया कि, हालांकि एच.एम.ए., 1955 के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना तलाक का एक निर्दिष्ट आधार नहीं है, कुछ परिस्थितियों में पक्षों की पीड़ा को कम करने के लिए और न्याय के हित में, एक अदालत तलाक की डिक्री दे सकती है।
- परित्याग: एच.एम.ए., 1955 की धारा 13(1)(i)(ib) परित्याग के प्रावधान से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि पति या पत्नी ने बिना किसी उचित आधार के कम से कम दो साल की अवधि के लिए अपने पति या पत्नी को छोड़ दिया है। “परित्याग” शब्द का मूल रूप से अर्थ जीवनसाथी के साथ वापस रहने के इरादे के बिना छोड़ने का कार्य है। सीधे शब्दों में कहें तो यह त्यागने या परित्याग करने का कार्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परित्याग के आधार पर तलाक लेने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक साथ नहीं रहे हों और पक्ष ने स्वेच्छा से घर छोड़ दिया हो। विभिन्न उदाहरणों में, ऐसा होता है कि परित्याग के बिना पृथक्करण हो सकता है, और पृथक्करण के बिना परित्याग हो सकता है, इसलिए, केवल संबंध विच्छेद तलाक के लिए पर्याप्त और वैध आधार नहीं है। यह किसी प्रासंगिक या उचित कारण से एक पति या पत्नी का दूसरे द्वारा जानबूझकर परित्याग करना है। ऐसे में प्रभावित पक्ष की सहमति नहीं होती। यह विवाह के दायित्वों से पूर्णतः इनकार है।
उषारानी प्रधान बनाम ब्रजकिशोर प्रधान (2005), के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी-पत्नी का अपनी तथाकथित महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने पति और बच्चों को इतने लंबे समय (7 वर्ष) के लिए छोड़ने का आचरण परित्याग के समान है। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादी पत्नी के कार्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह मामला एक ऐसी महिला के जीवन की घिनौनी घटना को दर्शाता है जिसने राजनीति और राजनेताओं के पीछे भागते हुए अपने घरेलू माहौल और पारिवारिक रिश्तों को खराब कर लिया और वैवाहिक जीवन के अपने गंभीर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूल गई और अपने पति और बच्चों को भी छोड़ दिया है।”
संतोष सिंह बनाम सुमिता सिंह (2022) के मामले में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पति को एक ऐसे मामले में तलाक दे दिया, जहां पत्नी लगभग 10 वर्षों तक शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हुए अपने वैवाहिक घर नहीं लौटी। न्यायालय ने कहा कि पत्नी का यह कार्य एच.एम.ए., 1955 की धारा 13(1)(i)(ib) के तहत परित्याग के समान है।
- धर्म परिवर्तन: यदि पति-पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म अपना लिया हो। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ii) के आधार पर, यदि पति-पत्नी में से कोई भी धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहता है, तो दूसरा पति-पत्नी तलाक या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री मांग सकता है। 1976 के संशोधन अधिनियम से पहले, धर्म परिवर्तन केवल तलाक मांगने का आधार था, लेकिन संशोधन के बाद यह न्यायिक पृथक्करण का भी आधार बन गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता स्वयं अपने धर्म परिवर्तन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण या तलाक की डिक्री की मांग नहीं कर सकता है।
मदनम सीता रामुलु बनाम मदनम विमला (2014) के मामले में, पत्नी जन्म से हिंदू थी, हालांकि, बाद में, उसने अपनी शादी के बाद खुद को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया। पति ने अपनी पत्नी के दूसरे धर्म में परिवर्तन के आधार पर तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि पति अपनी पत्नी के दूसरे धर्म में परिवर्तन के आधार पर तलाक पाने का हकदार है। यह धारा उन विवाहों शामिल कवर नहीं करती है जो विशेष क़ानून के तहत संपन्न होते हैं, और इस प्रकार उन्हें इस धारा के तहत भंग नहीं किया जा सकता है।
- पागलपन: विवाह के किसी भी पक्ष में असाध्य मानसिक अस्वस्थता या मानसिक विकार, धारा 13(1)(iii) के तहत तलाक या न्यायिक पृथक्करण की मांग के लिए एक वैध आधार है , हिंदू विवाह अधिनियम किसी भी मानसिक विकार से ग्रस्त है।पति-पत्नी में से किसी एक की असाध्य अस्वस्थता तलाक या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने का एक उचित आधार है। वर्ष 1976 में किए गए संशोधन के बाद, तलाक या न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करने से ठीक पहले दो साल से कम की अवधि के लिए दूसरे पक्ष की अस्वस्थता को स्थापित करना आवश्यक नहीं रह गया है। याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी लगातार या रुक-रुक कर इस प्रकार के मानसिक विकार या मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित है जिससे कि याचिकाकर्ता के लिए उसके साथ रहना संभव नहीं है। धारा 13 के स्पष्टीकरण खंड में “मानसिक विकार” और “मनोरोगी विकार (साइकोपैथिक डिसऑर्डर)” शब्दों का अर्थ और दायरा प्रदान किया गया है।
उत्पल हजारी बनाम माया हजारी (2018) के मामले में, झारखंड उच्च न्यायालय ने माना कि मानसिक विकार के आधार पर विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो पत्नी के सोलह वर्षीय बेटे की अचानक मृत्यु के कारण हुआ था। वर्तमान मामले में, पत्नी ने अपने 16 वर्षीय बेटे को खो दिया, जिससे वह सदमे में आ गई और टूट गई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मानसिक विकार और असामान्य व्यवहार हुआ। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने तथ्यों और विशेष रूप से मामले की परिस्थितियों पर गौर करने में गलती की है और यह लाइलाज अस्वस्थता या पागलपन का मामला नहीं है।
- कुष्ठ रोग: यह एक प्रकार का जीवाणु संक्रमण (बैक्टीरियल इन्फेक्शन) है, जो एक संक्रामक रोग है। वर्ष 2019 में किए गए संशोधन से पहले, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iv) में कुष्ठ रोग को तलाक और न्यायिक पृथक्करण के आधार के रूप में प्रदान किया गया था। व्यक्तिगत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने तलाक की डिक्री मांगने के आधार के रूप में कुष्ठ रोग की बीमारी को हटा दिया। इस संशोधन के पारित होने से पहले, भारत के 20वें विधि आयोग ने “कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना” शीर्षक वाली अपनी 256वीं रिपोर्ट में तलाक के आधार के रूप में कुष्ठ रोग को हटाने की सिफारिश की थी। विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि चिकित्सा सुविधाओं और औषधीय उपचार में काफी प्रगति हुई है, इसलिए ऐसी बीमारियाँ अब काफी हद तक इलाज योग्य हो गई हैं। इस प्रकार, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में अभी भी ऐसे प्रावधानों का होना बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण होगा।
पंकज सिन्हा बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए। पंकज सिन्हा के मामले में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं को कुष्ठ रोग के मामलों के निर्धारण में नियमित राष्ट्रीय सर्वेक्षण (सर्वे) करने के निर्देश जारी किए जाएं, और रिपोर्ट को सार्वजनिक क्षेत्र में लाएँ। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी मांग की गई कि जागरूकता बढ़ाने और ऐसी बीमारियों के डर को रोकने के लिए नियमित जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत के आलोक में, सर्वोच्च न्यायालय ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के उपाय बनाने और अपनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए।
न्यायिक पृथक्करण या तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए (जब यह आधार उपलब्ध हो), याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि प्रतिवादी याचिका दायर करने से ठीक पहले एक वर्ष से कम की अवधि के लिए कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है। हालाँकि, 1976 में किए गए संशोधन के बाद एक की वैधानिक अवधि हटा दी गई है, और “लाइलाज” शब्द जोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ता को अब यह स्थापित करना होगा कि दूसरा पति या पत्नी एक खतरनाक और लाइलाज कुष्ठ रोग से पीड़ित है।
- यौन रोग: याचिकाकर्ता इस आधार पर तलाक या न्यायिक अलगाव की डिक्री की मांग करते हुए याचिका दायर कर सकता है कि दूसरा पति या पत्नी संचारी रूप में यौन रोग (एक ऐसी बीमारी जो संभोग के माध्यम से फैल सकती है) से पीड़ित है। संशोधन से पहले, पति या पत्नी का कम से कम तीन साल तक यौन रोग से पीड़ित होना एक अनिवार्य आवश्यकता थी।
प्रसन्ना कृष्णजी मुसले बनाम श्रीमती नीलम प्रसन्ना मुसाले (2022), के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(ia), 13(1)(ib), और 13(v) के तहत तलाक देने के विचारणीय अदालत के फैसले के खिलाफ पति की अपील को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाया और उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था।
- दुनिया का त्याग: एच.एम.ए., 1955 की धारा 13(1)(vi) में कहा गया है कि यदि विवाह के किसी भी पक्ष ने ईश्वर से जुड़ने या सत्य की खोज के लिए दुनिया का त्याग किया है, तो दूसरा पति या पत्नी ऐसा कर सकता है। तलाक या न्यायिक पृथक्करण की मांग करें। वर्ष 1976 में किए गए संशोधन से पहले दुनिया से त्याग केवल तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए उपलब्ध आधार था, न कि न्यायिक पृथक्करण।
शीतल दास बनाम सीताराम (1954) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, पति या पत्नी द्वारा घोषित त्याग एक धार्मिक आदेश की ओर ले जाता है, जो नागरिक मृत्यु को लागू करता है या दर्शाता है, और यही कारण है कि दूसरे पक्ष को तलाक या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता इस तथ्य को स्थापित करे कि दूसरा पति या पत्नी विवाह की अवधारणा के विपरीत किसी धार्मिक व्यवस्था में शामिल हो गया है। केवल यह घोषणा करना कि दूसरे पति या पत्नी ने दुनिया छोड़ दी है, पर्याप्त आधार साबित नहीं होता है।
- अनुमानित मृत्यु: एच.एम.ए., 1955 की धारा 13(1)(vii) के तहत, यदि विवाह के एक पक्ष के बारे मे सात साल तक जीवित होना नहीं सुना गया है, तो दूसरा पति या पत्नी अनुमानित मृत्यु के आधार पर तलाक या न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकता है। यदि व्यक्ति ने सात साल या उससे अधिक की अवधि तक जीवित रहने के बारे में नहीं सुना है, तो दूसरे पति या पत्नी की मृत्यु की धारणा तलाक या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने के लिए उपलब्ध आधार है। इस आधार को साबित करने के लिए, यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करे कि कोई भी व्यक्ति जिसने स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी के बारे में सुना होगा वह उसके जीवित होने के बारे में नहीं जानता है।
निर्मू बनाम निक्का राम (1968) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि, यदि पति या पत्नी यह मान लेता है कि दूसरे पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, और ऐसे मामले में तलाक लिए बिना, दूसरे व्यक्ति से पुनर्विवाह करता है, तो, वह व्यक्ति जो सात साल या उससे अधिक की अवधि के बाद वापस लौटा है वह दूसरी शादी की वैधता का विरोध कर सकता है।
आपसी सहमति से तलाक – (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B)
ऐसे मामले में जहां उपरोक्त में से कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है, लेकिन पक्ष तय करते हैं कि वे एक-दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं या एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, वे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक का अधिकार प्रदान करता है। पति-पत्नी संयुक्त रूप से कुटुंब न्यायालय जिसके पास धारा 13B के तहत तलाक की ऐसी डिक्री पारित करने का अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) है, के समक्ष धारा 13B के तहत तलाक की मांग के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। धारा स्पष्ट रूप से उन शर्तों का उल्लेख करती है जिनके तहत पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।
आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने के लिए, पक्षों को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अलग रहना होगा। अलग-अलग रहने का अर्थ यह है कि पक्षों को पति-पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रहना चाहिए, हालांकि, यह यह नहीं कहता है कि अगर वे आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर रहे हैं तो पक्ष एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती हैं। जिस महत्वपूर्ण कारक पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि उनके पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। एक अन्य आवश्यक घटक यह है कि पक्ष एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और परस्पर सहमत हैं कि उनके विवाह में सुलह की कोई संभावना नहीं है और किसी भी तरह से पक्षों के बीच विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता है।
धारा 13B के प्रावधान में निर्धारित प्रतीक्षा अवधि के संबंध में न्यायपालिका की राय परस्पर विरोधी है। प्रतीक्षा की अवधि को निर्देशिका (डायरेक्टरी) या अनिवार्य मानने को लेकर झड़पें होती रही हैं। गांधी वेंकट चित्ती अब्बाई बनाम अज्ञात (1988) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य थी। हालाँकि, दिनेश कुमार शुक्ला बनाम नीता (2005) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 13B के तहत निर्धारित अवधि निर्देशिका प्रकृति की है और यदि मामले की परिस्थितियों की मांग हो तो इसे 6 महीने से कम किया जा सकता है। इस प्रश्न को समाप्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसा कि लेख के बाद के भाग में चर्चा की गई है, यह माना है कि यदि परिस्थितियों की मांग हो तो धारा 13B के तहत प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है।
तलाक के लिए याचिका दायर करते समय पक्षों को इस पर पारस्परिक रूप से सहमत होना होगा, हालांकि, यदि प्रतीक्षा अवधि में पति-पत्नी में से किसी एक की राय है कि वह तलाक नहीं चाहता है तो सहमति को एकतरफा वापस लिया जा सकता है। यह ध्यान रखना उचित है कि आपसी सहमति से तलाक की डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित नहीं की जा सकती है, अर्थात अंतिम डिक्री पारित होने के समय दोनों पक्षों को उपस्थित रहना होगा।
आपसी सहमति से तलाक की अनिवार्यता
पक्षों को अलग रहना चाहिए
अधिनियम की धारा 13B में प्रावधान है कि किसी विवाह को आपसी सहमति से समाप्त करने के लिए, याचिका दायर करने से पहले पति-पत्नी को कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए अलग रहना चाहिए।
एक वर्ष की यह अवधि जहां दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हों, याचिका दायर करने से ठीक पहले होनी चाहिए। धारा 13B के संदर्भ में “अलग रहने” का मतलब शारीरिक रूप से अलग-अलग स्थानों पर रहना नहीं है। दोनों पक्ष एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही छत साझा कर सकते हैं लेकिन फिर भी दोनों के बीच दूरियां हो सकती हैं।
यदि ऐसा है तो उन्हें पति-पत्नी के रूप में रहना नहीं माना जाएगा, जो कि अलग-अलग रहने के बराबर है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुरेष्टा देवी बनाम ओम प्रकाश के मामले में भी यही कहा था। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अलग-अलग रहने का मतलब अलग-अलग जगहों पर रहना जरूरी नहीं है। पक्ष एक साथ रह सकते हैं लेकिन जीवनसाथी के रूप में नहीं।
दोनो पक्ष एक साथ नहीं रह पाते हैं
ऐसा कहा जाता है कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, लेकिन कभी-कभी पवित्र रिश्ते धरती पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। आजकल तलाक को बहुत हल्के में लिया जाता है और लोग इसे पहले उपाय के रूप में अपनाते हैं जबकि तलाक के कानून के पीछे मंशा इसे अंतिम उपाय बनाने की थी। कई बार शादी में ऐसा होता है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ खड़े नहीं रह पाते और खुशी-खुशी साथ नहीं रह पाते। तभी वे आपसी सहमति से तलाक का विकल्प चुनते हैं।
दुख की बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने से पहले मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) और सुलह (कॉन्सिलिएशन) की कोशिश करने और कई प्रयास करने के बाद भी पक्ष एक साथ नहीं रह पाते हैं।
प्रदीप पंत और अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार में, दोनों पक्ष विवाहित थे और उनकी शादी से एक बेटी थी। हालाँकि, उनके बीच स्वभावगत मतभेदों के कारण, वे एक साथ नहीं रह पाए और अलग-अलग रहने का फैसला किया। अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद वे अपनी शादी में सामंजस्य (रिकॉन्साइल) बिठाने में असमर्थ रहे और खुद को फिर कभी पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हुए नहीं देख सके। तलाक की याचिका संयुक्त रूप से दायर की गई थी और गुजारा भत्ता और उनके बच्चे की हिरासत जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया गया था और दोनों पर सहमति हुई थी।
पत्नी को अपनी बेटी की अभिरक्षा मिलेगी और पति उससे मिलने का अधिकार सुरक्षित रखेगा, इस पर दोनों ने आपसी सहमति जताई थी। दोनों पक्षों ने बिना किसी अनुचित प्रभाव के अपनी स्वतंत्र सहमति दी। अदालत ने पाया कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और तलाक की डिक्री दे दी गई।
आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करने के बाद, पक्षों को 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाती है, जिसे कूलिंग अवधि भी कहा जाता है और इसे 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान पक्षों को आत्मनिरीक्षण (इंट्रोस्पेक्ट) कर अपने फैसले पर विचार करना चाहिए।
यदि कूलिंग अवधि के बाद भी पक्ष एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं, तो तलाक की याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा पारित की जाएगी।
वे आपसी सहमति से इस बात पर सहमत हुए हैं कि शादी को सुलझा लिया जाना चाहिए
कुछ स्थितियों में, पक्ष अपनी शादी को एक और मौका देने और आपसी सहमति से अपनी शादी का समाधान करने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रतीक्षा अवधि के दौरान, पक्ष कभी-कभी सामंजस्य बिठाने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं।
पहला प्रस्ताव पारित होने के बाद, पक्षों के पास दूसरा प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कुल 18 महीने होते हैं और यदि वे उन 18 महीनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो माना जाता है कि दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से अपनी सहमति वापस ले ली है।
आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करने की प्रक्रिया
चरण 1: संयुक्त रूप से याचिका दायर करना
हलफनामे (एफिडेविट) के रूप में तलाक की याचिका पर दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करना होता है और अपने क्षेत्र के कुटुंब न्यायालय के समक्ष दायर करना होता है।
तलाक के लिए दायर करने में अदालत का अधिकार क्षेत्र एक बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए क्योंकि याचिका सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर दायर की जा सकती है जहां विवाह संपन्न हुआ था या जहां दोनों पक्षों में से कोई भी वर्तमान में रहता है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विवाह के पक्ष को याचिका दायर करने से पहले कम से कम एक वर्ष तक अलग रहना चाहिए।
चरण 2: पहला प्रस्ताव
याचिका दायर करने के बाद पक्ष अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे और अपना बयान देंगे। यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है और बयान दर्ज कर लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि पहला प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसके बाद दूसरा प्रस्ताव दाखिल करने से पहले पक्षों को 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि दी जाएगी।
अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित यह प्रतीक्षा अवधि पक्षों के लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपने निर्णय के बारे में सोचने के लिए है। यह उनके लिए सुलह करने और अपनी शादी को एक और मौका देने का समय है, अगर वे अपना मन बदलने का फैसला करते हैं।
वैसे भी, कभी-कभी अदालत आश्वस्त हो सकती है कि विवाह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वापसी संभव नहीं है और प्रतीक्षा अवधि केवल उनके दुख को बढ़ाएगी। ऐसे में अदालत द्वारा इस अवधि को माफ किया जा सकता है। यदि छूट नहीं दी गई तो यह अवधि 18 महीने तक बढ़ सकती है। यदि पक्ष अभी भी तलाक लेना चाहते हैं तो वे अब दूसरे प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा प्रस्ताव केवल 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद और 18 महीने बीतने से पहले ही दायर किया जा सकता है।
चरण 3: दूसरा प्रस्ताव
यह तब होता है जब अंतिम सुनवाई होती है और बयान फिर से दर्ज किए जाते हैं। यदि गुजारा भत्ता और बच्चे की अभिरक्षा (यदि कोई हो) के मुद्दों पर आपसी सहमति हो तो इस कदम के बाद तलाक का आदेश पारित किया जाता है। आख़िरकार अब यह शादी ख़त्म हो गई है और आपसी सहमति से तलाक की मंज़ूरी मिल गई है।
क्या आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए छह महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य है
तलाक लेना बहुत गंभीर मामला है, यह परिवारों को नष्ट और अलग कर सकता है। लेकिन, दूसरी ओर, पक्षों को अपनी खुशी चुनने और आगे बढ़ाने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलता है क्योंकि अगर पति-पत्नी खुश नहीं हैं तो वैवाहिक रिश्ते में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। जो जोड़े आपसी सहमति से तलाक दाखिल करने जाते हैं, उन्हें अपनी शादी को सफल बनाने के लिए प्रयास करने का समय दिया जाता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और सुलह का सहारा लें।
हालाँकि, कई बार ये प्रयास काम नहीं करते और लोग वास्तव में तलाक ले लेते हैं।
आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करते समय दोनों पक्ष वैधानिक आवश्यकता के अनुसार पहले से ही एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अलग-अलग रह चुके हैं। इसलिए, इस बात की बहुत कम या कोई संभावना नहीं है कि वे दोबारा शादी को सफल बना पाएंगे।
अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में, यह देखा गया कि दंपति के बीच आंतरिक (इंटरनल) विवाद थे और उनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं था। विवाद वास्तव में बहुत बढ़ गए और कई नागरिक और आपराधिक कार्यवाही का पालन किया गया।
उन्होंने आपसी सहमति से सभी विवादों को सुलझाने और तलाक के लिए फाइल करने का फैसला किया। उनके बच्चों की अभिरक्षा पति के पास होगी और स्थायी गुजारा भत्ता पत्नी को दिया जाएगा।
इन सभी मुद्दों को पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से हल किए जाने के बाद वे बस एक त्वरित तलाक चाहते थे और प्रतीक्षा अवधि को माफ करने की मांग कर रहे थे। पार्टियाँ अब एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकतीं और प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी।
इसे ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है यदि अदालत संतुष्ट है कि पति-पत्नी कम से कम एक वर्ष के वैधानिक रूप से निर्धारित समय से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उन्होंने गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा (यदि कोई हो) मुद्दों का निपटारा कर लिया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतीक्षा अवधि केवल एक साथ रहने में असमर्थ पक्षों के दुख और पीड़ा को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करेगी।
के. ओमप्रकाश बनाम के. नलिनी के एक अन्य मामले में, पक्ष अब अपनी शादी से खुश नहीं थे और कथित तौर पर विवाहेतर संबंध बना रहे थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वे एक वर्ष से अधिक समय से एक-दूसरे से मिले बिना अलग रह रहे थे और इसलिए, उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी।
उन्होंने अपनी पीड़ा और नाखुशी के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया। दोनों ने एक-दूसरे पर अवैध संबंधों की शृंखला में शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन खुद ऐसे रिश्तों में शामिल होने से इनकार किया।
केवल आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। विवाह को अपूरणीय क्षति हुई थी और वह ऐसे बिंदु पर पहुँच गया था जहाँ से वापसी संभव नहीं थी।
दोनों पक्षों ने तत्काल तलाक और प्रतीक्षा अवधि की छूट के लिए प्रार्थना की। यह देखते हुए कि दोनों पक्ष काफी समय से अलग-अलग रह रहे थे और शादी दोबारा शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) को वैधानिक आदेश के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
इसलिए, प्रतीक्षा अवधि जो कभी प्रकृति में अनिवार्य थी, अब विवेकाधीन बन गई है।
क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमति को एकतरफा वापस लिया जा सकता है
पहले प्रस्ताव के बाद, यदि पक्षों को प्रतीक्षा अवधि प्रदान की जाती है तो वे कभी-कभी अपना मन बदलने का निर्णय ले सकते हैं। तलाक के सभी मामले अपूरणीय (इररिपेरेबल) नहीं हैं और कुछ में अभी भी सुलह की कुछ गुंजाइश हो सकती है और पक्ष अपनी सहमति वापस लेने और अपनी शादी को दूसरा मौका देने का विकल्प चुन सकते हैं।
प्रतीक्षा अवधि कुछ मामलों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है क्योंकि पक्षों को मध्यस्थता के लिए जाना पड़ता है जिससे उनका मन बदल सकता है। 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद पक्षों की सहमति भी वापस ले ली गई मानी जाएगी, जिसमें तलाक की डिक्री नहीं दी जाएगी।
वाक्यांश “आपसी सहमति से तलाक” अपने आप में ही है व्याख्यातमक है, इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत द्वारा तलाक का फैसला देने के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। सुरेष्टा देवी बनाम ओम प्रकाश मामले में, तलाक के लिए याचिका दाखिल करने के लिए पति द्वारा पत्नी की सहमति धोखे से प्राप्त की गई थी। पत्नी तलाक के लिए अपनी सहमति देने को तैयार नहीं थी और इसलिए उसने एकतरफा तौर पर अपनी सहमति रद्द कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी पक्ष एकतरफा अपनी सहमति वापस ले सकता है यदि वह स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई है।
पहला प्रस्ताव पारित होने के बाद पक्ष गुजारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा और अन्य वैवाहिक खर्चों जैसे विभिन्न मुद्दों पर समझौता करने के लिए सहमत हो जाएंगी। अब, यदि कोई पक्ष एकतरफा अपनी सहमति वापस ले लेता है तो दूसरे पक्ष को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है जो अपरिवर्तनीय हो सकता है।
रजत गुप्ता बनाम रूपाली गुप्ता में, अदालत का कहना है कि पक्षों के बीच अपने मुद्दों को सुलझाने और आपसी सहमति से तलाक का विकल्प चुनने का समझौता एक बाध्यकारी समझौते का एक रूप है। यदि कोई पक्ष अब एकतरफा अपनी सहमति वापस ले लेता है, तो वह अदालत के समक्ष दिए गए अपने वचन का उल्लंघन होगा, जिसके परिणामस्वरूप जानबूझकर वचन की अवज्ञा करने से अदालत की नागरिक अवमानना (कंटेम्प्ट) होगी। यदि सहमति को एकतरफा वापस लेना है, तो ऐसा उचित आधार पर किया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष को पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए।
इसलिए, केवल असाधारण मामलों में उचित आधार पर सहमति को एकतरफा वापस लिया जा सकता है।
आपसी सहमति से तलाक की सहमति को एकतरफा वापस लेने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर (2011) के मामले में, शुरुआत में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की याचिका जिला न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष दायर की गई थी। उपरोक्त मामले में दोनों पक्षों ने 1994 में शादी की और उसके बाद 1995 में उन्हें एक लड़की का जन्म हुआ। हालांकि, कुछ मतभेदों के कारण, वे अलग-अलग रहने लगे और तब से वे अलग-अलग रह रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने वर्ष 2001 में धारा 13B के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की। बाद में, जब मामला दूसरे प्रस्ताव में था, पत्नी ने अपनी सहमति वापस ले ली, हालांकि पति ने फिर भी तलाक की डिक्री देने पर जोर दिया। एक पक्ष द्वारा सहमति वापस लेने के कारण, याचिका को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता पति ने, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के आदेश से व्यथित होकर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। जिसे फिर से खारिज कर दिया गया। इसके बाद पति सर्वोच्च न्यायालय चला गया।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या 18 महीने से अधिक की अवधि की समाप्ति के बाद धारा 13B के तहत तलाक की याचिका दायर करने के बाद किसी एक पक्ष द्वारा सहमति वापस ली जा सकती है। अदालत के सामने दूसरा मुद्दा यह था कि क्या पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा सहमति वापस लेने के बाद धारा 13B के तहत तलाक दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन परिस्थितियों को भी निर्धारित किया जाना था जिनके तहत किसी एक पक्ष द्वारा सहमति वापस लेने के बावजूद तलाक दिया जाना था।
सर्वोच्च न्यायालय ने पति द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालतें तलाक का फैसला केवल तभी देती हैं जब वे बिना किसी संदेह के आश्वस्त हो जाते हैं कि शादी अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, पत्नी अपने रुख पर कायम है कि वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए दोनों पक्षों के बीच मौजूद सभी कड़वाहट को पीछे छोड़ने को तैयार है और अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है। ऐसे मामले में, जहां अभी भी संभावना है कि शादी चल सकती है, तलाक देना उचित नहीं होगा। जहां तक 18 महीने की अवधि पर विचार किया जाता है, अदालत ने कहा कि यह अवधि मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रदान की जाती है और यह किसी भी तरह से सहमति वापस लेने की अवधि निर्दिष्ट करने वाला निर्देश नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा आगे कहा गया कि यदि तलाक के मामले में दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि के भीतर शुरू नहीं होता है, तो न्यायालय आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला दायर होने की तारीख से 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले दोनों पक्षों द्वारा दूसरा प्रस्ताव नहीं दिया जाता है।
न्यायिक पृथक्करण और तलाक के बीच अंतर
न्यायिक पृथक्करण | तलाक |
न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत प्रदान किया गया है। | तलाक की डिक्री देने का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत है। |
न्यायिक पृथक्करण में, पक्षों के बीच का संबंध ख़त्म हो जाता है। | तलाक की डिक्री में, विवाह के दायित्व मौजूद नहीं रहते हैं। पति-पत्नी के बीच संबंध समाप्त हो जाते हैं। |
न्यायिक पृथक्करण के मामलों में, पक्षों की मूल वैवाहिक स्थिति बहाल की जा सकती है। हालाँकि, वे तलाक की डिक्री की मांग कर सकते हैं यदि दोनों न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक साथ नहीं रहे है। | तलाक की डिक्री पारित होने के बाद, पक्षों की वैवाहिक स्थिति बहाल नहीं की जा सकती है। |
न्यायिक पृथक्करण की डिक्री में पक्ष को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है। | तलाक की डिक्री पारित होने के बाद, पक्ष वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्विवाह का विकल्प चुन सकते हैं। |
न्यायिक घोषणाएँ
अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन (2009)
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पति ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, धारा 13B के तहत तलाक की मांग की और अदालत से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों को लागू करने के लिए कहा। पति और पत्नी ने अपने बीच मतभेदों के कारण धारा 13B के तहत एक संयुक्त याचिका दायर कर आपसी सहमति से तलाक की मांग की। तलाक की याचिका दायर होने के बाद, निचली अदालत ने पक्षों को छह महीने की वैधानिक अवधि तक इंतजार करने के लिए कहने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए तारीख तय की। अगली तारीख़ पर, पत्नी ने कहा कि, हालाँकि वह मतभेदों को स्वीकार करती है, लेकिन वह वैवाहिक संबंधों को ख़त्म नहीं करना चाहती। उधर, पति ने भी अपनी बात दोहराई। पत्नी द्वारा सहमति वापस लेने के आधार पर निचली अदालत ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका खारिज कर दी।
निचली अदालत द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर पति ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की। हालाँकि, चूँकि पत्नी अपने रुख पर अड़ी हुई थी कि वह दोनों के बीच मतभेदों के बावजूद अपनी शादी का विघटन नहीं चाहती थी, और इसलिए पति द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसमें आगे कहा गया कि पति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई असाधारण शक्ति नहीं है, जिससे ऐसी स्थिति में तलाक दिया जा सके, जब किसी एक पक्ष ने अपनी सहमति वापस ले ली हो। इसलिए, पति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई थी।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या अदालत अनुच्छेद 142 के तहत वर्तमान मामले में धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री दे सकती है या नहीं?
न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आम तौर पर यह आवश्यक है कि धारा 13B के तहत तलाक की कार्यवाही के अंत तक दोनों पक्षों की सहमति बनी रहे, और किसी एक पक्ष द्वारा सहमति वापस लेने से याचिका खारिज हो जाती है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में जाती है और न्यायालय संतुष्ट होता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तलाक की डिक्री दी जा सकती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग कर सकता है और तलाक की डिक्री प्रदान कर सकता है।
देवेन्द्र सिंह नरूला बनाम मीनाक्षी नांगिया (2012)
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध केवल सतही (सुपरफिशियल) आधार पर थे, और दोनों पक्ष अपनी शादी के बाद से अलग-अलग रह रहे थे। शादी होने के तीन महीने बाद, अपीलकर्ता ने एच.एम.ए., 1955 की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की। मामला बिचवई (मीडिएशन) में चला गया, और पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया। कुटुंब न्यायालय ने वैधानिक प्रतीक्षा अवधि के कारण अगली तारीख तय की। इस बीच, पक्षों ने अनुच्छेद 142 को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या धारा 13B के तहत तलाक अधिनियम के तहत प्रदान की गई वैधानिक प्रतीक्षा अवधि से पहले दिया जा सकता है या नहीं?
न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पाया कि दोनों पक्षों के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं था और विवाह केवल नाम के लिए था, छह महीने की वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले दोनों पक्षों को तलाक की अनुमति दे दी गई थी।
श्री उत्तम कुमार बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023)
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता एक कानूनी रूप से विवाहित पति है, हालांकि, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पत्नी का विवाहित जीवन शांतिपूर्ण नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादी की पत्नी का अत्यंत शत्रुतापूर्ण, अड़ियल और शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। प्रतिवादी पत्नी में विभिन्न चिकित्सीय स्थितियाँ और विकार विकसित हो गए, जिसके कारण वह बांझ (इंफर्टाइल) हो गई, जिससे वह गर्भधारण (कंसीव) करने में असमर्थ हो गई। प्रतिवादी पत्नी अपनी बीमारियों के लिए अपने पति को दोषी मानती थी और इस कारण उसे प्रताड़ित करती थी। इससे उत्तेजित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पत्नी को कानूनी नोटिस दिया, जिससे उसे आपसी सहमति से तलाक देने के लिए कहा गया। उपरोक्त कानूनी नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी पत्नी ने वर्तमान याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
मामले में शामिल मुद्दे
- क्या निचली अदालत ने आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देकर गलती की है या नहीं?
- क्या पत्नी के बांझपन की वर्तमान स्थिति तलाक का वैध आधार है?
न्यायालय का निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी का बांझपन तलाक के लिए वैध आधार नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे दोनों पक्ष माता-पिता बन सकते हैं, और पति को ऐसे मामलों में संवेदनशील होना होगा जहां पत्नी पहले से ही मानसिक रूप से पीड़ित है, जैसा कि वर्तमान मामले में उसके गर्भधारण करने में असमर्थ होने के कारण है। अदालत ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ पति द्वारा दायर पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका को खारिज कर दिया।
निष्कर्ष
तलाक एक गंभीर मुद्दा है और इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हालांकि, आजकल लोग तलाक लेने से पहले दो बार भी नहीं सोचते हैं। यह परिवारों को विभाजित करता है और अलग हो रहे जोड़े के बच्चे को अलग माता-पिता के साथ बड़े होने पर गंभीर आघात से गुजरना पड़ता है।
यह सब कहने के बाद, जिन देशों में तलाक की दर अधिक है, वहां महिला सशक्तिकरण के मानक ऊंचे हैं। यदि लोग खुश नहीं हैं तो उन्हें विवाह समाप्त करने का अधिकार चुनने का अधिकार है।
आपसी सहमति से तलाक, तलाक का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि पक्षों को अदालत में एक-दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलना पड़ता है और दोनों पक्ष आपसी सहमति से सभी मुद्दों पर समझौता कर सकते हैं और अपनी शादी खत्म कर सकते हैं।
विधायिका ने विवाह की कानूनी समाप्ति के लिए कई आधार निर्धारित किए हैं, लेकिन तलाक लेने का सम्मानजनक तरीका जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, वह आपसी सहमति है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या तलाक के लिए डिक्री ठीक उन्हीं आधारों पर प्राप्त करना संभव है जिन पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त की जाती है?
किसी नए वैवाहिक अपराध के अभाव में, याचिकाकर्ता तलाक की डिक्री के लिए उसी आधार पर आवेदन नहीं कर सकता, जिस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करते समय लिया गया था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि न्यायिक पृथक्करण और तलाक दोनों का दायरा गुणात्मक रूप से भिन्न है।
उन आधारों के अलावा जो दोनों पति-पत्नी के लिए सामान्य आधार हैं, वे कौन से दो अतिरिक्त आधार हैं जिन पर एक पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग कर सकती है?
एक पत्नी द्विविवाह (धारा 13(2)(i)) के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग कर सकती है, यानी, जब पति की शादी के समय पहले से ही उसकी एक पत्नी थी। हिंदू कानून के तहत प्रदान किया गया एक अन्य आधार बलात्कार, पुस्र्षमैथुन या पाशविकता है (धारा 13(2)(ii))। पत्नी को प्रदान किया गया तीसरा अतिरिक्त आधार यह है कि यदि उसकी शादी यौवन की उम्र (15 वर्ष) से पहले हुई थी, तो वह वयस्क होने के बाद न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग कर सकती है (धारा 13(2)(iv) i)।
तलाक के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
चाहे पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 13 या धारा 13B के तहत तलाक का विकल्प चुनते हैं, याचिकाकर्ता को याचिका दायर करते समय अपनी शादी का प्रमाण (विवाह प्रमाण पत्र), उस आधार का प्रमाण जो उसने तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए अपनाया है, और विवाह के पक्षों के संबंधित पहचान प्रमाण को दाखिल करने की आवश्यकता है। साथ ही, तलाक की याचिका एक हलफनामे के साथ दायर की जानी चाहिए।
71वीं अनुशंसा (रिकमेंडेशन) रिपोर्ट क्या है?
71 वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (1978) विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन की अवधारणा से संबंधित है। उपरोक्त रिपोर्ट में तलाक के लिए एक अलग आधार के रूप में “विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने” को जोड़ने की दृढ़ता से सिफारिश की गई है। विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, हालांकि इसे बहुमत नहीं मिली। विधेयक को वर्ष 2013 में विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के रूप में भी पेश किया गया था, जिसमें एच.एम.ए., 1955 की धारा 13C, और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28A, शामिल किया गया था, दोनों तलाक के आधार के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने से संबंधित थे। हालाँकि, विधेयक को अभी निचले सदन से मंजूरी नहीं मिली है।
संदर्भ