भारत में फिल्म निर्माताओं के लिए कॉपीराइट अनुबंध

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यह लेख Uzma Naureen के द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन  में डिप्लोमा कर रही हैं। इस लेख में भारत में फिल्म निर्माताओं के लिए कॉपीराइट अनुबंध से जुड़े कानूनों और लाइसेंस के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

अपनी खुद की दृश्य शैली बनाएं… इसे अपने लिए अद्वितीय बनाएं जो दूसरों के लिए पहचाने जाने योग्य होगी।” 

 – ऑरसन वेल्स

फिल्म निर्माता वह व्यक्ति होता है जो फिल्मों के निर्माण, निर्देशन और विकास का प्रभारी होता है। फ़िल्में, फ़िल्म निर्माताओं के लिए अत्यधिक व्यक्तिगत होती हैं क्योंकि वे उनके विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति होती हैं। वे समय की सीमा के अंदर-अंदर फिल्म बनाने में घंटों बिताते हैं, साथ ही दर्शकों को मनोरंजन और ज्ञान भी प्रदान करते हैं और फिल्म में दिखाए गए कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करते हैं।  भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। हर साल यह लगभग 1000 फिल्में रिलीज करता है, जिन्हें दुनिया भर के लोगों द्वारा खूब सराहा जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करता है कि ये फिल्म निर्माता फिल्मों जैसे अपने रचनात्मक कार्यों को उन लोगों से कैसे बचाते हैं जो उनके कार्यों और रचनाओं की नकल करने और उन्हें अपना कहने की कोशिश करते हैं? यहीं पर कॉपीराइट अनुबंध चलन में आते हैं। 

कॉपीराइट क्या है और भारतीय फिल्म उद्योग (इंडस्ट्री) में इसकी क्या भूमिका है? 

भारत में फ़िल्में सबसे पहले 1896 में प्रदर्शित हुईं और पायरेसी के विषय ने 1928 में कानूनी ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और अदालतों तक पहुँचना शुरू कर दिया। ब्रुसेल्स अधिनियम से पहले, फिल्मों में स्वतंत्र कॉपीराइट का अभाव था और कथानक (स्क्रिप्ट), गाने आदि जैसे अनेक घटकों के कारण कॉपीराइट सुरक्षा के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता था। सिनेमैटोग्राफ फिल्मों को 1950 के दशक के बाद स्वतंत्र कॉपीराइट के रूप में मान्यता दी गई थी, जब 1948 के ब्रुसेल्स अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बनाने वाले देशों में से एक बन गया था, जिसने बर्न सम्मेलन (कन्वेंशन) को संशोधित किया था। कई वर्षों तक, फिल्म उद्योग में अनुबंध केवल मौखिक समझौतों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। बौद्धिक संपदा (आईपी) कानूनों की आवश्यकता के कारण इसमें बदलाव करना पड़ा, जो विवादों, कॉपीराइट उल्लंघन और अनुबंध के उल्लंघन आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुकदमे के जवाब में अधिनियमित किए गए थे।

कॉपीराइट क्या हैं?

  • कॉपीराइट बौद्धिक संपदा कानून का एक रूप है।
  • कॉपीराइट, सरल शब्दों में, निर्माता के मूल कार्यों की प्रतिलिपि बनाने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।
  • कॉपीराइट कानून सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध होने से पहले एक सीमित समय अवधि के लिए लेखकत्व (ऑथरशिप)  के मूल कार्यों की सुरक्षा करता है।
  • लेखक का कॉपीराइट आम तौर पर उसके जीवन की अवधि और उसकी मृत्यु के 60 साल बाद तक वैध होता है।
  • आपके काम के लिए कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकताएँ हैं। सबसे पहले, रचनात्मक कार्य मौलिक होना चाहिए और दूसरी बात, यह एक मूर्त माध्यम में होना चाहिए। ऐसे कार्यों में साहित्य, संगीत, नाटक, नाटक, कोरियोग्राफी, चित्रात्मक कार्य, ग्राफिक्स, मूर्तियां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर्स, ध्वनि रिकॉर्डिंग और वास्तुशिल्प कार्य शामिल हैं। लाइव आयोजन (इवेंट) के लिए कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता है, भारत में, यह 1957 के कॉपीराइट अधिनियम द्वारा शासित है।

विशेष रूप से भारतीय फिल्म उद्योग में कॉपीराइट कानूनों की भूमिका

कॉपीराइट ज्यादातर साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को शामिल करते हैं और इस प्रकार भारतीय फिल्म उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब कलाकार कॉपीराइट के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराते हैं तो उन्हें अपने रचनात्मक कार्यों पर स्वामित्व अधिकार मिल जाता है। उदाहरण के लिए, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत पंजीकृत कॉपीराइट अनुबंध में प्रवेश करने वाले एक फिल्म निर्माता को अपनी फिल्मों पर स्वामित्व अधिकार मिलता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14 के तहत कॉपीराइट धारक को विभिन्न अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जिन फिल्म निर्माताओं के पास अपनी फिल्मों के लिए कॉपीराइट है, उनके पास उनकी फिल्मों के पुनरुत्पादन, सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रतियां वितरित करने, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने और ‘व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) कार्य’ करने का विशेष कानूनी अधिकार है। इस तरह, वे अपनी रचनात्मकता को नकल होने या चोरी होने से बचाते हैं। लेकिन, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है।

मान लीजिए, एक फिल्म निर्माता किसी उपन्यास पर आधारित फिल्म बनाना चाहता है। वह आगे बढ़कर अपने विचारों को प्रकट करना शुरू नहीं कर सकता। उसे यह पता लगाना होगा कि क्या वह उपन्यास सार्वजनिक डोमेन में है या कॉपीराइट है। यदि उपन्यास कॉपीराइट है तो उसे उस कॉपीराइट के मालिक, यानी लेखक से अनुमति लेनी होगी। यदि उपन्यास लोकप्रिय है तो उसे उस पटकथा को लिखने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, जिससे उसे एक निश्चित अवधि के लिए उस उपन्यास पर कुछ अधिकार मिल जाएंगे। उसे उस समयावधि के भीतर पटकथा (स्क्रीनप्ले) लिखनी होगी। पटकथा लिखने और उसे अनुकूलित करने में अपना समय और ऊर्जा खर्च करने से पहले लेखक की अनुमति लेना उचित है।

एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म में क्या-क्या कॉपीराइट  हो सकता है

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि किसी फिल्म में कॉपीराइट सामग्री का प्रत्येक आइटम, संगीत से लेकर अभिनय प्रदर्शन तक, एक दृश्य की पृष्ठभूमि में पेंटिंग तक, और यहां तक कि कुछ संरचनाएं या अन्य वास्तुशिल्प कार्य जो एक शॉट में दिखाई दे सकते हैं, एक समान अवधारणा के अधीन हैं। इसी तरह अगर कोई दूसरा व्यक्ति फिल्म या उसके किसी हिस्से को अपने रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे फिल्म निर्माता से इजाजत लेनी होगी। ऐसी अनुमतियाँ कॉपीराइट लाइसेंस अनुबंध में प्रवेश करके ली जा सकती हैं जिस पर इस लेख में बाद में चर्चा की गई है। कॉपीराइट कानून के प्रयोजन के लिए, एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म को कथानक और संवादों सहित व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जो साहित्यिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं;  गाने के बोल, जो संगीत कार्यों की श्रेणी में आते हैं; संपूर्ण गाने, जो ध्वनि रिकॉर्डिंग की श्रेणी में आते हैं; पोस्टर और विज्ञापन, जो कलात्मक कार्यों की श्रेणी में आते हैं, इत्यादि।

जबकि इनमें से प्रत्येक अंतर्निहित कार्य कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत अलग कॉपीराइट संरक्षण का हकदार है, एक संपूर्ण सिनेमैटोग्राफ फिल्म भी अधिनियम के तहत संरक्षित होने की हकदार है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कॉपीराइट विचारों की रक्षा नहीं करता बल्कि कलाकार द्वारा उस विचार की विशेष अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। कॉपीराइट स्वामी को यह साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, उसने संरक्षित सामग्री की प्रतिलिपि बनाई है। विचार और ऐतिहासिक तथ्य गैर-कॉपीराइट योग्य हैं लेकिन प्रसंग (थीम), पात्र, संवाद, कथानक आदि कॉपीराइट योग्य हैं।

आइए कुछ मामलों पर चर्चा करें

  • यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री साई गणेश प्रोडक्शन एवं अन्य का मामला, साल 2010 में यशराज फिल्म्स ने रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा अभिनीत फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ रिलीज की थी। तेलुगु संस्करण के निर्माता, श्री साई गणेश प्रोडक्शंस ने 2013 में फिल्म रिलीज़ की, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रारूप में इसकी रिलीज़ पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटरिम इंजक्शन) जारी की। न्यायालय ने हाल ही में एक अंतिम निर्णय जारी किया, जिसमें वादी की फिल्म की आवश्यक विशेषताओं और रूपों की जानबूझकर नकल करने के लिए तेलुगु फिल्म को डीवीडी, वीसीडी, ब्लू-रे डिस्क और टेलीविजन सहित किसी भी मीडिया में रिलीज होने से रोक दिया गया।
  • लेकिन आर.जी.आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स एवं अन्य के मामले में पेशे से वास्तुकार और नाटककार, और निर्माता आर.जी.आनंद ने 1953 में ‘हम हिंदुस्तानी’ नामक एक नाटक लिखा और निर्मित किया, जो जबरदस्त सफल रहा और कई बार इसका मंचन किया गया। नाटक की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, श्री मोहन सहगल आनंद के संपर्क में आये और आनंद ने उन्हें पूरा नाटक “हम हिंदुस्तानी” सुनाया। मई 1955 के महीने में, सहगल ने फिल्म “न्यू दिल्ली” का फिल्मांकन शुरू किया, जो आनंद को लगा कि यह उनके नाटक पर आधारित है, बावजूद इसके कि सहगल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि फिल्म में उनके नाटक से कोई समानता नहीं है और इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि, सितंबर 1956 में फिल्म देखने के बाद, आनंद ने निष्कर्ष निकाला कि यह उनके नाटक की एक प्रति थी और उन्होंने “हम हिंदुस्तानी” नाटक में उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिए सहगल के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि फिल्म, हालांकि उसी अवधारणा पर आधारित थी, नाटक की नकल नहीं थी इसलिए इस मामले में कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हुआ।

उपरोक्त मामले में, यह माना गया कि किसी विचार, विषय वस्तु, थीम, कथानक या ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्यों के संबंध में कोई कॉपीराइट मौजूद नहीं है। उल्लंघन केवल कॉपीराइट किए गए कार्य के लेखक द्वारा विचार के रूप, तरीके, व्यवस्था और अभिव्यक्ति तक ही सीमित है। जब लेखक एक ही विचार को विकसित करता है और उस पर कार्य करता है तो उसका एक सामान्य स्रोत और समानताएं होना स्वाभाविक है। यदि विषय एक ही है, लेकिन प्रस्तुत अलग ढंग से किया गया है, तो कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मुद्दा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एक पूरी तरह से नया काम होता है।  उल्लंघन तब होता है जब कार्य का एक बड़ा या मौलिक भाग कॉपी किया गया हो।

कॉपीराइट अनुबंध क्या हैं और यह भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए कैसे काम करता है?

कॉपीराइट अनुबंध एक ऐसा समझौता है जो किसी व्यक्ति को प्रतिफल (कंसीडरेशन) के बदले एक निश्चित अवधि के लिए कॉपीराइट धारक के रचनात्मक कार्यों का उपयोग करने का विशेष अधिकार देता है या कुछ मामलों में, कॉपीराइट का संपूर्ण स्वामित्व उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है।

  • एक कॉपीराइट धारक कॉपीराइट लाइसेंस समझौते के माध्यम से अपने कुछ विशेष अधिकारों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने की अनुमति दे सकता है
  • मूल रूप से, यह कॉपीराइट के मालिक को यह तय करने की अनुमति देता है कि सामग्री का उपयोग दूसरों द्वारा कैसे, कब और कहाँ किया जा सकता है।

इसे कॉपीराइट कार्यभार (असाइनमेंट) के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जहां स्वामित्व का हस्तांतरण और कॉपीराइट का शीर्षक किसी अन्य व्यक्ति को होता है। सौंपे गए काम में, एक बार जब कॉपीराइट धारक अपना स्वामित्व अधिकार बेच देता है, तो वह यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि दूसरा पक्ष उन अधिकारों का उपयोग कैसे करता है। इसलिए, तीसरे पक्ष द्वारा कॉपीराइट के शोषण को सक्षम करने के लिए कॉपीराइट अनुबंध दो प्रकार के होते हैं –

  1. कॉपीराइट लाइसेंस समझौता और,
  2. कॉपीराइट कार्यभार समझौता।

कॉपीराइट  कार्यभार समझौता

शामिल पक्ष

कॉपीराइट कार्यभार समझौते के मामले में, कॉपीराइट निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति को समनुदेशक कहा जाता है, और ऐसे कॉपीराइट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संपत्ति-भागी के रूप में जाना जाता है। कॉपीराइट के मालिक के पास अपने सभी अधिकार या केवल कुछ अधिकार सौंपने का विकल्प होता है। पश्चातकथित के मामले में, केवल आंशिक कार्यभार है। असाइनी निर्दिष्ट कॉपीराइट का स्वामी होगा, जबकि असाइनर शेष अधिकारों का स्वामी होगा।

अवधि

कार्यभार संपूर्ण कॉपीराइट अवधि या केवल कुछ महीनों तक चल सकता है। यदि कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है तो इसे 5 वर्ष माना जाता है। जब कोई पूर्ण कार्यभार होता है, तो असाइनी को कॉपीराइट और उसकी बौद्धिक संपदा का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है।

यह समझौता कैसे काम करता है?

कॉपीराइट कार्यभार कॉपीराइट लाइसेंस से अधिक महंगा है क्योंकि यहां, संपत्ति-भागी(असाइनी) के पास काम का पूर्ण स्वामित्व है और वह इसे आगे लाइसेंस दे सकता है या इसे स्वयं पुनः बेच सकता है।

  • कार्यभार के बाद, असाइनी द्वारा कॉपीराइट किए गए कार्य के उपयोग पर असाइनर का कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं होता है।
  • कॉपीराइट कार्यभार  केवल तभी मान्य होता है जब वह लिखित रूप में हो और असाइनर द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित हो।
  • कार्यभार के विषय में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि किस कार्य का कॉपीराइट सौंपा जा रहा है।
  • इसमें सौंपे गए अधिकार, कार्यभार की अवधि, कार्यभार  की क्षेत्रीय सीमा और लेखक/मालिक को देय रॉयल्टी की राशि निर्दिष्ट होनी चाहिए।
  • यदि किसी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसे भारत के भीतर विस्तारित माना जाता है।
  • जब तक अनुबंध में अन्यथा न कहा और निर्दिष्ट किया गया हो, यदि समनुदेशिती कार्य की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहता है तो कार्य समाप्त माना जाता है।
  • किसी कार्य में कार्यभार के मामले में जो अभी तक नहीं बनाया गया है, कार्यभार तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कार्य बनाया और पूरा नहीं हो जाता।

समस्या तब उत्पन्न हो सकती है जब विधायिका तकनीकी प्रगति के कारण मौजूदा कार्यों पर नए अधिकार प्रदान करती है। फिर सवाल उठता है कि नए अधिकारों का मालिक कौन है: समनुदेशक, जिसने पहले से ही कार्य पर सभी मौजूदा अधिकार सौंपे हैं, या समनुदेशिती, जिसे कॉपीराइट कार्य पर पहले से ही सभी मौजूदा अधिकार सौंपे गए हैं।

कॉपीराइट लाइसेंस समझौता

शामिल पक्ष

कॉपीराइट लाइसेंस समझौते के मामले में, कॉपीराइट या उसके कॉपीराइट के कुछ विशेष अधिकारों को लाइसेंस देने वाले व्यक्ति को लाइसेंसकर्ता कहा जाता है, और कॉपीराइट या ऐसे विशेष अधिकारों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को लाइसेंसधारी कहा जाता है।

विशिष्ट या गैर-विशिष्ट

कॉपीराइट लाइसेंस समझौता या तो विशिष्ट या गैर-विशिष्ट हो सकता है। कॉपीराइट लाइसेंस के मामले में, लाइसेंसधारी को बौद्धिक संपदा में केवल एक निर्दिष्ट हित प्राप्त होता है, स्वामित्व नहीं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 30 कहती है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में किसी कार्य के लिए दिया गया कॉपीराइट लाइसेंस तभी प्रभावी होगा जब वह कार्य अस्तित्व में आएगा। यदि ऐसे मामलों में लाइसेंसधारी की मृत्यु कार्य के अस्तित्व में आने से पहले हो जाती है तो इसके विपरीत किसी प्रावधान के अभाव में, उसके कानूनी प्रतिनिधि ऐसे कार्यों के हकदार हैं। विशिष्ट कॉपीराइट लाइसेंस समझौतों में, लाइसेंसधारी को लाइसेंसदाता के खिलाफ पर्याप्त अधिकार मिलते हैं, जिसमें लाइसेंसकर्ता पर मुकदमा करने का अधिकार भी शामिल है। लाइसेंसधारी किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वह कॉपीराइट के मालिक के साथ उल्लंघन की कार्रवाई में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं हो जाता। सिवाय इसके कि जहां कॉपीराइट लाइसेंसिंग समझौता स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकार को प्रतिबंधित करता है, लाइसेंसधारी को परिवर्तन करने का अधिकार है। जब उनके कॉपीराइट रचनात्मक कार्यों का उपयोग दूसरों द्वारा किया जाता है तो लाइसेंसकर्ता रॉयल्टी का हकदार होता है। रॉयल्टी कॉपीराइट के निर्माता और मालिक को किया गया भुगतान है जिनके काम को उनके कॉपीराइट का उपयोग करने के बदले में लाइसेंस दिया जा रहा है। यदि लाइसेंसधारी रॉयल्टी का भुगतान करने में विफल रहता है तो लाइसेंसकर्ता लाइसेंस रद्द कर सकता है। कॉपीराइट लाइसेंस को लिखने या हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइसेंस मौखिक या निहित हो सकता है जब कॉपीराइट स्वामी और कथित लाइसेंसधारी के बीच लेनदेन से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाता है।

फिल्म उद्योग में लाइसेंसिंग की भूमिका

भारतीय सिनेमा में, फिल्म निर्माता आमतौर पर कॉपीराइट के मालिक होते हैं। निर्देशक, अभिनेता, लेखक और किसी कार्य के निर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लोग आम तौर पर अपने कॉपीराइट को छोड़कर और अपने समझौते के हिस्से के रूप में रॉयल्टी शर्तों की मांग करके अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। अभिनेताओं और सिने कलाकारों को उनके कार्यों के लिए कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है। इसके बजाय, उनके पास कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 38 के तहत कलाकारों के अधिकार कहे जाने वाले विशेष अधिकार हैं। इसलिए, एक फिल्म निर्माता अपनी फिल्म पर कॉपीराइट का पहला मालिक होता है। सिनेमैटोग्राफ़िक कार्यों पर कॉपीराइट जनता के लिए जारी होने के बाद 60 वर्षों तक रहता है, जबकि फ़ोटोग्राफ़िक कार्यों के लिए यह उनके निर्माण के बाद 25 वर्षों तक रहता है।

  • जैसा कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड (आईपीआरएस) बनाम ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन मामले में कहा गया है, किसी फिल्म के संगीतकार या गीतकार के अधिकारों को फिल्म के निर्माता द्वारा खारिज किया जा सकता है, जो कॉपीराइट का पहला मालिक बन जाता है, जब तक कि कोई व्यक्त न हो। पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौता या अनुबंध जो संगीतकार या गीतकार को उस फिल्म में इस्तेमाल किए गए अपने गीतों और रिकॉर्डिंग पर अपना कॉपीराइट बनाए रखने की अनुमति देता है। किसी गीतात्मक या संगीतमय कृति का लेखक बाद में अपने अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता यदि वह अपने काम का कॉपीराइट फिल्म निर्माता को हस्तांतरित कर देता है। 

इस प्रकार एक फिल्म निर्माता कॉपीराइट लाइसेंस समझौते के माध्यम से अपनी फिल्मों को किसी तीसरे पक्ष को लाइसेंस दे सकता है और बदले में, इसके लिए रॉयल्टी प्राप्त कर सकता है। कॉपीराइट लाइसेंसिंग का सबसे बड़ा उदाहरण नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी फिल्में उनकी अपनी नहीं होती हैं, बल्कि उनके पास लाइसेंस होता है। नेटफ्लिक्स फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के बदले में उनके मालिक को रॉयल्टी का भुगतान करता है। रॉयल्टी का मूल्य उत्पादन पर खर्च किए गए समय, आउटपुट के प्रकार और उस बाजार के आधार पर लगाया जाता है जिसमें उत्पाद प्रदर्शित होता है।

  • मेसर्स लाइका प्रोडक्शंस और अन्य  बनाम जे. मणिमारन के अनुसार, यह माना गया कि फिल्मों के शीर्षकों को कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक स्वतंत्र कार्य माने जाने के लिए बहुत छोटे हैं। कॉपीराइट अनुबंधों के अलावा, फिल्म निर्माता अपनी फिल्में बनाते समय प्रोडक्शन स्टेज से लेकर पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज तक कई अलग-अलग समझौते कर सकते हैं। ऐसे समझौतों में यदि अनुमति हो तो स्क्रिप्ट खरीदने के लिए अधिकार खरीद समझौता, जीवन अधिकार खरीद समझौता शामिल है, यदि कोई फिल्म निर्माता किसी व्यक्ति के जीवन पर जीवनी बनाने का निर्णय लेता है, तो विकल्प समझौता, लेखक समझौता, निर्देशक का रोजगार समझौता, जो निर्देशक को काम पर रखने की स्थिति में विकास और उत्पादन के लिए मुआवजा प्रदान करता है, आदि।

कॉपीराइट अनुबंध में महत्वपूर्ण खंड क्या हैं?

उचित रूप से तैयार किए गए कॉपीराइट अनुबंध में, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। भविष्य में विवादों से बचने के लिए जिन अधिकारों को हस्तांतरित या लाइसेंस दिया जा रहा है, उन्हें स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से बताया जाना चाहिए। कॉपीराइट समझौते पर बातचीत करने से पहले उचित परिश्रम करना आवश्यक है, जैसे प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी), सद्भावना और प्रतिष्ठा, बाजार हिस्सेदारी, संभावित भविष्य के विकास और मुनाफे आदि पर गहन शोध करना आवश्यक है।

कुछ महत्वपूर्ण खंड जो कॉपीराइट कार्यभार में शामिल होने चाहिए

लक्ष्य और दायरा

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उद्देश्य के साथ-साथ अनुबंध के दायरे या सीमा को स्पष्ट रूप से बताना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सही मुआवजे और अनुबंध के लक्ष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“समनुदेशक इसके द्वारा संपत्ति-भागी को निर्दिष्ट करता है, स्थानांतरित करता है और बताता है, और असाइनी असाइनर द्वारा असाइनमेंट को स्वीकार करता है, असाइन किए गए कॉपीराइट में और असाइनर के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों को, असाइनी द्वारा धारण करने और आनंद लेने के लिए  इसके स्वयं के उपयोग और लाभ के लिए, और इसके उत्तराधिकारियों, नियुक्तियों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों के उपयोग और लाभ के लिए, पूरी तरह से, क्योंकि यदि यह कार्यभार और बिक्री नहीं की गई होती तो यह संपत्ति-भागी द्वारा आयोजित और आनंद लिया गया होता।

इसके द्वारा समनुदेशक अपरिवर्तनीय रूप से संपत्ति-भागी, उसके/उनके/उसके उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करता है और दुनिया भर में कॉपीराइट में सभी अधिकार, शीर्षक और हित को हस्तांतरित करता है, जिसमें कोई भी नवीनीकरण या विस्तार भी शामिल है। कार्य में, अच्छे और मूल्यवान प्रतिफल के लिए, जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। (कॉपीराइट पंजीकरण संख्या _________)

अवधि

जिस अवधि के लिए कार्यभार (असाइनमेंट) किया गया है उसकी अवधि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए। असाइनमेंट या तो एक परिभाषित अवधि के लिए या स्थायी अवधि के लिए हो सकता है। अधिकार अनुबंध की तारीख के अनुसार उनकी शेष वैध अवधि के लिए सौंपे गए हैं। समझौते की अवधि तय करने की जरूरत है, अवधि की अनुपस्थिति के मामले में, कॉपीराइट अधिनियम के तहत असाइनमेंट स्वचालित रूप से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए माना जाएगा।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“यह समझौता प्रभावी तिथि पर लागू हुआ माना जाएगा और पांच 15 वर्षों की अवधि के लिए पूरी तरह से लागू रहेगा जब तक कि समझौते के प्रावधानों के अनुसार इसे पहले समाप्त न किया जाए”

गारंटी

लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी दोनों इस समझौते में शामिल होने की अपनी क्षमता, कॉपीराइट के स्वामित्व और इस समझौते की शर्तों और कानूनों के अनुपालन के बारे में वारंटी या आश्वासन देते हैं। यदि आवश्यक हो तो इस खंड के तहत ऐसी अतिरिक्त वारंटी का उल्लेख किया जा सकता है। यह खंड सुनिश्चित करता है कि असाइनर के पास उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का स्वामित्व है, कि असाइनमेंट कानूनी है, और यह किसी भी वैधानिक या संविदात्मक दायित्वों या आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं करता है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“समनुदेशक, संपत्ति-भागी का प्रतिनिधित्व करता है और उसे आश्वासन देता है कि समनुदेशक :

  1. बौद्धिक संपदा अधिकारों में सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों का एकमात्र मालिक है;
  2. किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार को सौंपा नही, हस्तांतरित, लाइसेंसीकृत, गिरवी नहीं रखा है, या अन्यथा भारग्रस्त नहीं किया है या असाइनी को छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी पक्ष को ऐसा करने के लिए सहमत नहीं किया है जो इस समझौते के निष्पादन के साथ टकराव और/या बाधा डालता है;
  3. इस अनुबंध में प्रवेश करने और खंड 2 में प्रदान किए गए असाइनमेंट को पूरा करने और इस अनुबंध की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने की पूरी शक्ति और अधिकार है;
  4. कॉपीराइट द्वारा किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों (या उसके किसी भी दावे) के किसी भी उल्लंघन या दुरुपयोग के बारे में पता नहीं है;
  5. किसी तीसरे पक्ष के नैतिक अधिकारों के उल्लंघन से अवगत नहीं है;
  6. बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या कॉपीराइट एप्लिकेशन के किसी भी दावे की वैधता के संबंध में किसी भी प्रश्न या चुनौती से अवगत नहीं है;
  7. यदि असाइनर ने किसी भी बौद्धिक संपदा को विकसित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष की सेवाएं ली हैं, तो उसने उस तीसरे पक्ष से उस बौद्धिक संपदा का कानूनी और लाभकारी शीर्षक प्राप्त कर लिया है ताकि इस अनुबंध के अनुसार इसे असाइनर को सौंपने में सक्षम हो सके;
  8. कंपनी को कॉपीराइट सौंपने के लिए अपने सभी वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों, संस्थापकों, निदेशकों, सलाहकारों और सलाहकारों के साथ लिखित समझौतों पर हस्ताक्षर और निष्पादन किया है।

आगे का आश्वासन

इस खंड में, समनुदेशक किसी भी अतिरिक्त प्रक्रियात्मक मंजूरी या विनियामक अनुमतियाँ, जैसे दस्तावेज़ पंजीकरण, किसी भी न्यायिक विरोध की रक्षा, प्राप्त करने में समनुदेशिती की सहायता करने का वादा करता है। या उसके पूर्ण उपयोग और आनंद के लिए उसके अधिकारों के स्वामित्व को प्रभावित करने और पूरी तरह से पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्यवाही। यह प्रावधान संपत्ति-भागी को स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने और कानूनी या प्रक्रियात्मक बाधाओं में उलझे बिना अधिकारों का उचित उपयोग करने में भी मदद करता है। यह प्रावधान हमेशा अनुबंध में शामिल नहीं होता है। एक पक्ष को दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसे सहायता देने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे सहयोग के बिना दूसरा पक्ष अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ होगा। हम नहीं चाहते कि पहला पक्ष यह दावा करे कि सहयोग की कमी के कारण दूसरा पक्ष चूक कर रहा है। परिणामस्वरूप, अनुबंध में स्पष्टता जोड़ने के लिए, उन मुद्दों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है जिन पर सहयोग की आवश्यकता होगी।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“समनुदेशक सभी आगे के कार्य और चीजें करेगा, साथ ही कानून द्वारा आवश्यक या संपत्ति-भागी द्वारा अनुरोध किए गए सभी अन्य दस्तावेजों को निष्पादित (एक्जिक्यूट) और वितरित करेगा, ताकि असाइनी को सौंपे गए अधिकार, शीर्षक और हित का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।  इस समझौते के तहत समनुदेशिती, जिसमें शामिल हैं:

  1. आवेदक या (जैसा लागू हो) सौंपे गए अधिकारों के मालिक के रूप में समनुदेशिती का पंजीकरण;  और
  2. असाइन किए गए अधिकारों को प्राप्त करने, बचाव करने और लागू करने में असाइनी की सहायता करना, साथ ही असाइन किए गए अधिकारों से संबंधित किसी तीसरे पक्ष द्वारा असाइन किए गए व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी भी अन्य कार्यवाही में सहायता करना।

गोपनीयता

यह खंड इस बारे में बात करता है कि समझौते की शर्तों को किसके साथ साझा किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में, इसकी सामग्री को गोपनीय रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, और अपवाद।  यदि आवश्यक हो, तो पार्टियां एक अलग गैर-प्रकटीकरण समझौता निष्पादित कर सकती हैं।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“संपत्ति-भागी, समझौते की शर्तों के उल्लंघन में या बिना अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मौखिक या लिखित रूप से संचारित गोपनीय जानकारी का खुलासा या उपयोग नहीं करेगा और असाइनर की गोपनीय जानकारी की प्रतियां बनाए रखेगा, सिवाय इसके कि समझौते के तहत अनुमति दी गई है। समनुदेशिती गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए यह प्रदान की गई है और किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकने के लिए साझा गोपनीय जानकारी की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।

अधिकारों का कार्यभार (असाइनमेंट)

यह एक मूल खंड है जो संविदात्मक रूप से समनुदेशिती को कॉपीराइट सौंपता है। यह निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि कौन से अधिकार सौंपे जा रहे हैं और असाइनमेंट का क्षेत्र क्या है। कार्यभार खंड (असाइनमेंट क्लॉज) आगे निर्दिष्ट करता है कि अधिकार का स्वामित्व असाइनर से असाइनी को कैसे स्थानांतरित किया जाता है।

दृष्टांत उपवाक्य

“समनुदेशक इसके द्वारा संपत्ति-भागी को __________ के क्षेत्र में और असाइन किए गए अधिकारों सहित उसके किसी भी और सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों की पूरी तरह से गारंटी देता है:

  1. कॉपीराइट में शामिल किसी भी आवेदन के अनुसरण में दिए गए किसी भी पंजीकरण का पूर्ण अधिकार;
  2. कॉपीराइट से जुड़ी कोई भी और सभी सद्भावना; और
  3. सौंपे गए अधिकारों में से किसी भी उल्लंघन, या स्वामित्व से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के किसी अन्य कारण के संबंध में कार्यवाही, दावों या कार्यों को लाने, बनाने, विरोध करने, बचाव करने, अपील करने और राहत प्राप्त करने (और किसी भी क्षति की वसूली को बरकरार रखने) का अधिकार चाहे वह इस अनुबंध की तारीख से पहले, या बाद में हो रहा हो।

इसके द्वारा समनुदेशक संपत्ति-भागी को एक गैर-अनन्य, रॉयल्टी-मुक्त, अपरिवर्तनीय, स्थायी, हस्तांतरणीय, विश्वव्यापी लाइसेंस (उपलाइसेंस के अधिकार के साथ) बनाने, उपयोग करने, बेचने की पेशकश करने, बेचने के लिए अनुदान देता है या प्रदान करेगा, किसी भी उत्पाद, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, विधियों या किसी भी प्रकार की सामग्री को आयात, कॉपी, संशोधित, व्युत्पन्न कार्यों के आधार पर बनाना, वितरित करना, उप-लाइसेंस देना, प्रदर्शित करना, निष्पादित करना और संचारित करना, असाइनी को सभी का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक सीमा तक इस समझौते के तहत कंपनी को सौंपे गए अधिकार।”

अधिकारों का हस्तांतरण

यह महत्वपूर्ण है कि पक्ष भविष्य के अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के संबंध में लिखित रूप में अपने इरादे बताएं और परिभाषित करें।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“समनुदेशक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, संपत्ति-भागी बौद्धिक संपदा में कोई अधिकार, शीर्षक, या हित, या इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी सहायक अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या आवंटित नहीं करेगा। इस खंड के उल्लंघन में किया गया कोई भी कथित स्थानांतरण या असाइनमेंट शून्य है।”

कार्यभार शुल्क का भुगतान

यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है और वित्तीय दायित्वों को नियंत्रित करता है।  यह पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे एक बार में भुगतान करना चाहते हैं या किश्तों में भुगतान करना चाहते हैं। यह खंड कॉपीराइट के असाइनमेंट के लिए असाइनी द्वारा असाइनर को भुगतान किए जाने वाले असाइनमेंट शुल्क को निर्दिष्ट करता है। चूंकि समझौते में कर खंड का भी ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए एग्रीमेंट में जीएसटी या किसी अन्य टैक्स क्लॉज से संबंधित एक खंड भी जोड़ा जाना चाहिए।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“संपत्ति-भागी को _____ (पार्टियों द्वारा समय और तारीख तय की जाएगी) पर समनुदेशक को रूपय_______ (शब्दों में भरे जाने वाले भारतीय रुपये) का भुगतान करना होगा।  जीएसटी की गणना राशि के ऊपर की जाएगी। भुगतान स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन किया जा सकता है।”

क्षतिपूर्ति (इंडेमनिटी)

कॉपीराइट समझौते में किसी भी गलत बयानी से समनुदेशिती को बचाने के लिए यह खंड अनुबंध में शामिल किया गया है। क्षतिपूर्ति खंड समनुदेशिती को बिना किसी गलती के उस पर थोपे गए किसी भी खर्च, निर्णय, दंड, दावों या मांगों से बचाता है, और इस प्रकार धोखाधड़ी या उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“असाइनर प्रतिनिधित्व करता है और आश्वासन देता है कि इस अनुबंध के संबंध में योगदान या बनाए गए सभी कॉपीराइट पर उसके पास उचित अधिकार हैं और रहेंगे।  यह इस समझौते के अनुसार बौद्धिक संपदा के उल्लंघन, या तीसरे पक्ष से ऐसे उल्लंघन के आरोपों या गोपनीय जानकारी से संबंधित किसी भी अन्य उल्लंघन के संबंध में सभी दावों के खिलाफ समनुदेशिती को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

समापन (टर्मिनेशन)

यह खंड बताता है कि समझौता कब समाप्त किया जा सकता है। पार्टियों के सबसे आवश्यक अधिकारों में से एक समझौते को समाप्त करने की शक्ति है। परिणामस्वरूप, समाप्ति खंड का उचित प्रारूप तैयार करना महत्वपूर्ण है। इस खंड पर पार्टी की प्रकृति, यानी असाइनी या असाइनर के आधार पर बातचीत की जाएगी।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“कोई भी पक्ष किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा और निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है:

  1. यदि कोई सक्षम कानूनी, विनियामक, वैधानिक, या पर्यवेक्षी प्राधिकारी कदाचार या धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए निर्देश, आदेश या नोटिस जारी करता है, या यदि लागू कानूनों द्वारा आवश्यक हो;
  2. ऐसी स्थिति में जब पार्टी इस अनुबंध के निष्पादन में समय-समय पर प्रभावी होने वाले किसी भी कानून या विनियमन का उल्लंघन करती है,
  3. किसी तीसरे पक्ष के कॉपीराइट का कोई उल्लंघन;
  4. इस अनुबंध में परिकल्पित किसी भी दायित्व का उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन।”

विवाद समाधान

यह प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि भविष्य में यदि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा। यह खंड पूर्व-निर्धारित है और विवाद को अदालत में जाने के बजाय मध्यस्थ की मदद से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमत है। मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की एक लागत प्रभावी विधि है जिसका उपयोग वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए किया जाता है। इस खंड के अंतर्गत क्षेत्राधिकार खंड और शासी कानून का उल्लेख किया जाना चाहिए।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“इस समझौते से या इसके संबंध में या इसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और दावे का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार संचालित होगा। यह समझौता पुणे, महाराष्ट्र की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

कुछ महत्वपूर्ण खंड जो कॉपीराइट लाइसेंस में शामिल होने चाहिए

लक्ष्य और दायरा 

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसकर्ता इसके द्वारा लाइसेंसधारी को अपने व्यवसाय के दौरान कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग करने और अन्यथा कार्य की प्रतिलिपि बनाने, बनाने, उपयोग करने और बेचने के लिए एक (गैर) विशिष्ट, गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्रदान करता है, जो इसके नियमों और शर्तों के अधीन समझौता है। लाइसेंसधारी नीचे निर्धारित शर्तों के अनुरूप कॉपीराइट कार्य के लिए विज्ञापन और अन्य प्रचार सामग्री सहित सामान्य विज्ञापन सामग्री के लिए कार्य की प्रतिलिपि बना सकता है और बेच सकता है।

अवधि

जिस अवधि के लिए कॉपीराइट का लाइसेंस दिया गया है उसकी अवधि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए। इसे या तो एक विशिष्ट तिथि या लाइसेंस की प्रभावी तिथि के बाद की समयावधि के रूप में बताया जाना चाहिए।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“यह समझौता ________ को प्रभावी होगा और ________ तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसके प्रावधानों के अनुसार समाप्त नहीं हो जाता।  इस समझौते की समाप्ति के बाद, लाइसेंसकर्ता इस समझौते के तहत लाइसेंसधारी को दिए गए सभी अधिकारों पर विशेष स्वामित्व प्राप्त कर लेगा।

नवीनीकरण (रिन्यूअल)

यह खंड निर्दिष्ट करता है कि क्या लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है और यदि हां, तो इसे कब नवीनीकृत किया जा सकता है। कभी-कभी लाइसेंस का नवीनीकरण स्वचालित होता है। नवीनीकरण का विवरण इस खंड में उल्लिखित है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसधारी इस समझौते को दूसरी लाइसेंस अवधि के लिए [दिनांक] से [दिनांक] तक नवीनीकृत कर सकता है, बशर्ते कि लाइसेंसधारी ने इस समझौते के तहत बताए गए अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा किया हो।  इस समझौते को दूसरी बार नवीनीकृत करने की इच्छा की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा [तिथि] से पहले दी जाएगी। लाइसेंसधारी इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि लाइसेंसधारी को इस समझौते के तहत बताई गई अवधि और नवीनीकरण विकल्पों से परे इस समझौते को बढ़ाने या नवीनीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है।

संशोधन

यह खंड निर्दिष्ट करता है कि क्या लाइसेंसधारी को उसे दिए गए कॉपीराइट अधिकारों में कोई बदलाव करने की अनुमति है, और यदि हां, तो उन संशोधनों के किसी भी डेरिवेटिव पर अधिकार और स्वामित्व किसके पास होगा।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसधारी, लाइसेंसदाता की पूर्व स्पष्ट लिखित मंजूरी के बिना उसे लाइसेंस प्राप्त किसी भी अधिकार में कोई संशोधन या उपयोग नहीं करेगा, जिसकी मंजूरी में अनुचित रूप से देरी या रोक नहीं लगाई जा सकती है।”

लाइसेंस प्राप्त संपत्ति का विवरण

अनुबंध के इस खंड के तहत लाइसेंस प्राप्त संपत्ति के विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।  यहां यह विवरण दिया जाना चाहिए कि लाइसेंसधारी को कौन से कॉपीराइट अधिकार लाइसेंस दिए जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो, तो समझौते की अनुसूची के तहत एक विस्तृत विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।

अधिकार प्रदान करना

यह खंड लाइसेंस प्राप्त संपत्ति के अधिकारों के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करता है। इसमें वह भौगोलिक (ज्योग्राफिकल) क्षेत्र शामिल है जिस पर कॉपीराइट का उपयोग प्रतिबंधित है और लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य भी शामिल है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसकर्ता इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन, लाइसेंसधारी को अपने आंतरिक व्यवसाय के लिए पूरे [देश] और उसके क्षेत्रों में अपने व्यवसाय के दौरान कार्य का उपयोग करने के लिए एक गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्रदान करता है प्रयोजनों के लिए, और लाइसेंसदाता की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

लाइसेंसधारी किसी भी तरह से कार्य को बेच या वितरित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सामान्य विज्ञापन सामग्री और बिक्री बिंदु प्रदर्शन, विज्ञापन, और कार्य के लिए अन्य प्रचार सामग्री और अपने स्वयं के आंतरिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कार्य की प्रतिलिपि बना सकता है।

लाइसेंसधारी द्वारा किया गया कोई भी अन्य उपयोग केवल लाइसेंसदाता से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

“इस अनुबंध की अवधि के दौरान, लाइसेंसकर्ता लाइसेंसधारी को इस अनुबंध के तहत लाइसेंस प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने के लिए एक गैर-विशिष्ट, विश्वव्यापी लाइसेंस प्रदान करता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, कुछ कॉपीराइट कार्य शामिल हैं, केवल लाइसेंसधारक के साथ लाइसेंसधारी के संबंधों को बढ़ावा देने के संबंध में। लाइसेंसधारी के उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन या प्रचार करना, और विनियामक फाइलिंग में उपयोग के लिए (जैसा कि लाइसेंसकर्ता द्वारा उचित समझा जाता है (जैसा कि यहां परिभाषित किया गया है)।”

उप-लाइसेंसिंग अधिकार

यह खंड निर्दिष्ट और स्पष्ट करता है कि क्या लाइसेंसधारी को कॉपीराइट कार्य के संबंध में समझौते के तहत उसे दिए गए अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को उप-लाइसेंस देने की अनुमति है और यदि हां, तो ऐसे उप-लाइसेंसिंग पर क्या प्रतिबंध या शर्तें लागू होती हैं।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसधारी इस समझौते में दिए गए किसी भी लाइसेंस को, स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से, कानून के संचालन द्वारा या अन्यथा, लाइसेंसकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, असाइन नहीं कर सकता है, प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है, या अन्यथा स्थानांतरित नहीं कर सकता है, जो सहमति लाइसेंसकर्ता के विवेकाधिकार में रोकी जा सकती है, और कोई भी प्रयास  इस अनुबंध का उल्लंघन करते हुए ऐसा करना अमान्य होगा। यदि कोई व्यापार रहस्य यहां पट्टे पर दिए गए आईपी अधिकारों में शामिल है, तो लाइसेंसधारी को व्यापार रहस्यों को किसी अन्य पार्टी के सामने प्रकट, वितरित या अन्यथा उजागर नहीं करना चाहिए।

प्रतिफल/रॉयल्टी

यह खंड एक परिवर्तनीय या निश्चित शुल्क के बारे में बात करता है जिसे लाइसेंसधारी को लाइसेंस का उपयोग जारी रखने के लिए लाइसेंसकर्ता को भुगतान करना होगा। यह शुल्क आमतौर पर शुद्ध बिक्री या सकल राजस्व का एक प्रतिशत होता है।यह लाइसेंसधारी की रॉयल्टी की गणना के लिए तंत्र को निर्दिष्ट करता है, लाइसेंसकर्ता को इसका भुगतान कैसे किया जाएगा, और लेनदेन पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान कौन करेगा। इसमें रॉयल्टी के देर से भुगतान पर जुर्माना भी शामिल है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसधारी इस समझौते की अवधि के लिए, साथ ही किसी भी नवीनीकरण या विस्तार के लिए लाइसेंसकर्ता को _____ रुपये की एकमुश्त रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए सहमत है।  लाइसेंसधारक कॉपीराइट कार्य के लाभ से सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत की रॉयल्टी लाइसेंसकर्ता को भुगतान करेगा। (बिक्री मूल्य में किसी छूट, डिस्काउंट या वास्तव में प्राप्त रिटर्न को घटाकर सकल प्राप्तियां कहा जाता है)। यदि लाइसेंसधारी इस अनुबंध के तहत आवश्यक किसी भी भुगतान को देय समय पर करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसकर्ता, अपने विवेक पर, इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि भुगतान की नियत तारीख के तीस (30) दिनों के भीतर आवश्यक भुगतान नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसधारक इस अनुबंध को समाप्त करने की लिखित अधिसूचना लाइसेंसधारी को प्रदान करेगा।

स्वामित्व

यह खंड स्पष्ट करता है और बताता है कि कॉपीराइट किए गए कार्य का स्वामित्व लाइसेंसकर्ता का है और लाइसेंसधारी को किसी भी तरह से इसका शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसधारी स्वीकार करता है कि लाइसेंसकर्ता कॉपीराइट कार्य का एकल और अनन्य (एक्सक्लूसिव) मालिक है, साथ ही सभी संबद्ध संघीय बौद्धिक संपदा पंजीकरण और लंबित पंजीकरण, यदि कोई हो, और वह लाइसेंसधारी किसी भी तरह से कार्य नहीं करेगा जो इस स्वामित्व के विपरीत है। लाइसेंसधारी इस बात पर भी सहमत है कि वह कार्य, या कॉपीराइट किए गए कार्य के किसी व्युत्पन्न, संकलन (कंपीलेशन), अगली कड़ी, या श्रृंखला, या लाइसेंसकर्ता के स्वामित्व वाले या उपयोग किए गए किसी भी समान कार्य के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। लाइसेंसधारी स्वीकार करता है कि इस अनुबंध में कुछ भी लाइसेंसधारी को कॉपीराइट कार्य में इसकी शर्तों के अनुसार उपयोग करने के अधिकार के अलावा कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं देता है। लाइसेंसधारी कॉपीराइट किए गए कार्य का कोई भी व्युत्पन्न नहीं बनाने के लिए सहमत है जो कॉपीराइट किए गए कार्य के बराबर हो। लाइसेंसधारी मानता है कि कार्य के लिए सभी कॉपीराइट और सभी संबंधित बौद्धिक संपदा पंजीकरण वैध हैं और कार्य के उपयोग के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त कोई भी और सभी अधिकार पूरी तरह से लाइसेंसकर्ता के लाभ के लिए होंगे।

लाइसेंस की प्रतिसंहरणीयता (रिवोकेबिलिटी)

यह खंड बताता है कि लाइसेंसकर्ता द्वारा कब और किन परिस्थितियों में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“ऐसी स्थिति में, लाइसेंसधारी सद्भाव के साथ शुरुआत नहीं करता है और इस समझौते के तहत निर्धारित नियमों और दायित्वों का उल्लंघन करता है, लाइसेंसदाता के पास उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अलावा लाइसेंसधारक को ऐसी समाप्ति की लिखित सूचना पर यहां दिए गए लाइसेंस को समाप्त करने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में जब लाइसेंसधारी दिवालियापन के लिए याचिका दायर करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या यदि लाइसेंसधारी के खिलाफ दिवालियापन की याचिका दायर की जाती है या यदि लाइसेंसधारी दिवालिया हो जाता है, या अपने लेनदारों के लाभ के लिए कोई असाइनमेंट करता है या किसी दिवालियापन कानून के अनुसार कोई व्यवस्था करता है, या यदि लाइसेंसधारी अपना व्यवसाय बंद कर देता है, या यदि उसके या उसके व्यवसाय के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है, या यदि इसके या इसके व्यवसाय के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया गया है, तो यहां दिए गए सभी अधिकार, बिना किसी सूचना के, ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।”

गोपनीयता

दृष्टांत उपवाक्य (सेंपल क्लॉज)

“लाइसेंसधारी मौखिक या लिखित रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचारित गोपनीय जानकारी का खुलासा या उपयोग नहीं करेगा, समझौते की शर्तों के उल्लंघन में या लाइसेंसकर्ता की अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए और समझौते के तहत अनुमति के अलावा लाइसेंसधारी की गोपनीय जानकारी की प्रतियां अपने पास रखेंगी। लाइसेंसधारी गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए यह प्रदान की गई है और किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकने के लिए साझा गोपनीय जानकारी की अखंडता (इंटेग्रिटी) की रक्षा करनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार, फिल्म उद्योग में, कॉपीराइट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि फिल्म बनाने और रिलीज होने से पहले और बाद में उचित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया जाता है। कॉपीराइट किसी फिल्म के निर्माताओं और योगदानकर्ताओं की सुरक्षा करते हैं, जिससे व्यवसाय को व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने की अनुमति मिलती है। कॉपीराइट अनुबंध का मसौदा तैयार करना कोई आसान काम नहीं है और इसमें बहुत सारी जटिलताएँ शामिल हैं। कॉपीराइट अनुबंध का मसौदा तैयार करने का प्रत्येक चरण समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि सही ढंग से प्रारूपित नहीं किया गया तो यह भविष्य में समस्याएँ पैदा कर सकता है। हर साल नई फिल्में रिलीज होने के साथ, कॉपीराइट अनुबंधों की मांग नाटकीय रूप से बढ़ जाती है और फिल्म निर्माताओं को अपनी कृतियों की सुरक्षा करने का अवसर मिलता रहता है।

संदर्भ

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