कांसेप्ट ऑफ़ कमिश्नर (सेक्शन- 75 to 78 आर्डर 26) अंडर सीपीसी,1908 (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत आयुक्त की अवधारणा (धारा 75 से 78 आदेश 26))

0
3694
Commissioner under CPC
Image Source - https://rb.gy/qis4zd

यह लेख जी.जी.एस.आई.पी विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन लॉ स्कूल के चौथे वर्ष के छात्र Aakash M Nair द्वारा लिखा गया है। इस लेख में उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आयुक्त की भूमिका और कार्यों पर चर्चा की। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

सीपीसी के तहत, कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए एक आयुक्त (कमिश्नर) की नियुक्ति (अप्पोइंटेड) की जाती है, जो पूर्ण न्याय (जस्टिस) देने के लिए कोर्ट के लिए आवश्यक है। संहिता की धारा 75 और आदेश 26 आयुक्त से संबंधित प्रमुख प्रावधान प्रदान करता है। इस लेख में, हम सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम आयोग (कमीशन) के मुद्दे और आयुक्त की नियुक्ति की अवधारणा (अक्क्रेडिटशन) को समझना शुरू करते हैं।

Table of Contents

कोर्ट द्वारा कमीशन जारी करने का क्या अर्थ है (व्हाट इज मैंट बाय इशू ऑफ़ कमीशन बाय द कोर्ट)

आयोग कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को कोर्ट की ओर से कार्य करने के लिए दिया गया निर्देश या भूमिका निभाता है और वह सब कुछ करने के लिए जो कोर्ट को पूर्ण न्याय देने के लिए आवश्यक है। आयोग का संचालन करने वाले ऐसे व्यक्ति को कोर्ट आयुक्त के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, जब भी कोर्ट को स्थानीय जांच करनी होती है, तो एक आयुक्त नियुक्त किया जाता है जो स्थानीय जांच (लोकल इन्वेस्टीगेशन) करता है। उसी तरह, एक गवाह के एविडेंस को दर्ज करने के लिए जो सबूत के लिए अदालत में नहीं आ सकता है, अदालत ऐसे एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए एक आयोग जारी कर सकती है।

आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है (हु कैन अप्पोइंट ए कमिश्नर)

सीपीसी के तहत आयोग जो कोर्ट जारी करता है वह आयुक्त की नियुक्ति (अप्पोइंट) कर सकता है। धारा 75, प्रदान करती है कि “कोर्ट” कमीशन जारी कर सकता है बशर्ते कि सीमाएं और प्रतिबंध लागू हों। इसलिए, जिस कोर्ट को वाद (सूट) का निर्णय करना है, वह आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। आयुक्त को उन कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है जिनके लिए आयोग जारी किया जाता है। कोर्ट के पास आयुक्त की नियुक्ति करने की विवेकाधीन (डिस्क्रिशनरी) शक्ति है और ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी पक्ष के आवेदन पर किया जा सकता है या कोर्ट आयोग सुओ मोटो जारी कर सकता है।

आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है (हु कैन बी अप्पोइंटेड एस ए कमिश्नर)

आम तौर पर, हाई कोर्ट द्वारा आयुक्तों का एक पैनल होता है जिसमें अधिवक्ताओं (एडवोकेट्स) का चयन (सिलेक्शन) किया जाता है जो कोर्ट द्वारा जारी किए गए आयोग को पूरा करने के लिए सक्षम (कम्पीटेंट) होते हैं।

आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति स्वतंत्र, निष्पक्ष (इम्पर्तिऑल), वाद में और उसमें शामिल पक्षों के प्रति उदासीन (डिसइन्टरेस्टेड) होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति में आयोग को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल (स्किल्स) होना चाहिए।

यह कोर्ट और पार्टियों के समय और संसाधनों (रिसौर्सेस) की पूरी बर्बादी होगी यदि कोई व्यक्ति जो खातों (एकाउंट्स) और दस्तावेजों (डाक्यूमेंट्स) को पढ़ और समझ नहीं सकता है, उसे खातों को ठीक जमा करने के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी तरह, जिस व्यक्ति में वैज्ञानिक जांच (साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन) करने की योग्यता नहीं है, उसे ऐसे कार्य के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) अधीनस्थ कोर्ट (सबोर्डिनेट कोर्ट्स) का पर्यवेक्षण (सुपरविशन) करता है जिन्हें आयुक्त(1) की नियुक्ति करते समय विशेष ध्यान रखना होता है। एक ही व्यक्ति को कोर्ट द्वारा सभी आयोगों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और जो व्यक्ति कोर्ट के बिच लटका हुआ है उसे नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है (व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ़ कमिश्नर)

प्रत्येक हाई कोर्ट के पास नियम और विनियम बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 227) है जिसका पालन सबोर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट के नियमों में एक आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान की जाती है।

उदाहरण के लिए, दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट नियम, 1967 का अध्याय (चैप्टर) 10, आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है (2):

  • आयुक्तों का एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 4 से ज़्यादा आयुक्त नहीं होते जिसमें एक महिला वकील सहित युवा व्यक्ति शामिल हों, जिन्हें साक्ष्य (एविडेंस) की रिकॉर्डिंग के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया हो।
  • जिला कोर्ट आयुक्तों की रिक्तियों (वेकन्सी) की संख्या के बारे में बार को सूचित करता है और बार उसी के लिए प्राप्त आवेदनों (ऍप्लिकेशन्स) को कोर्ट को अग्रेषित (फॉरवर्ड) करता है जो फिर उसे अपनी सिफारिश (रेकमेंडेशन्स) के साथ हाई कोर्ट को अग्रेषित करना है।
  • ऐसी नियुक्ति की अवधि (टर्म) आम तौर पर 3 वर्ष होती है जिसे हाई कोर्ट के आदेश द्वारा बढ़ाया जा सकता है लेकिन ऐसी नियुक्ति के 6 साल बाद कोई आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट  द्वारा आयुक्त की नियुक्ति कब की जा सकती है (व्हेन कैन ए कमिश्नर बी अप्पोइंटेड बाय द कोर्ट)

जब कोर्ट द्वारा आयोग जारी किया जाता है तो कोर्ट द्वारा एक आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। सीपीसी की धारा 75 के अनुसार, कोर्ट को निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक आयोग जारी करने की शक्ति है:

गवाहों की जांच करने के लिए: आदेश 26 नियम 1-8 (टू एक्सामिने विटनेसेस: आर्डर 26 रूल 1-8)

साक्ष्य का सामान्य नियम कोर्ट के समक्ष साक्ष्य लाना है और इसे खुले कोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन असाधारण परिस्थितियों (एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टान्सेस) में, गवाह की उपस्थिति से छूट दी जाती है और गवाह को अदालत में पेश हुए बिना सबूत पेश करने की अनुमति दी जाती है।

उपस्थिति में छूट दी गई है यदि (अपीयरेंस इज एक्सेम्पटेड इफ):

  1. एक गवाह बीमारी या दुर्बलता (इन्फॉर्मिटी) के कारण अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है, ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट  गवाह की उपस्थिति से छूट दे सकता है और गवाह को उसी के लिए नियुक्त आयुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। ऐसे गवाह को बीमारी या दुर्बलता के प्रमाण के रूप में एक पंजीकृत चिकित्सक (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर) द्वारा हस्ताक्षरित (साइंड) प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा। (आदेश XXVI नियम 1, सी.पी.सी.) ऐसी स्थितियों में कोर्ट आदेश 18 नियम 4 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और पूछताछ (3) पर जांच के लिए एक आयुक्त नियुक्त करेगा।
  2. एक गवाह अपने जीवन के लिए खतरे की आशंका करता है और अदालत को इस तरह के खतरे के बारे में सूचित करता है और अगर अदालत को लगता है कि गवाह का साक्ष्य दर्ज करना आवश्यक है, तो अदालत ऐसे गवाह के साक्ष्य दर्ज करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है। जहां धोखाधड़ी का आरोपी पक्ष खुद को कमीशन के साथ जांचना चाहता है, अदालत को कमीशन जारी नहीं करना चाहिए और इस तरह के आचरण वाले (डेमीनोर) व्यक्ति को प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।
  3. गवाह एक पर्दानशीन महिला है जिसकी उपस्थिति को संहिता (कोड) की धारा 132 के तहत छूट दी गई है।
  4. गवाह सरकार का एक सिविल या सैन्य अधिकारी (मिलिट्री अफसर) है, लोक सेवा को नुकसान पहुँचाए बिना उपस्थित नहीं हो सकता है। (आदेश XXVI नियम 4)
  5. यदि कोर्ट को लगता है कि यह न्याय के हित में है या मामले के शीघ्र निपटारे या किसी अन्य कारण से है, तो कोर्ट आदेश में दिए गए किसी भी नियम के बावजूद कमीशन जारी कर सकता है। (आदेश 26 नियम 4ए)
  6. एक व्यक्ति जिसे आदेश 16 नियम 19 के तहत व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, कोर्ट द्वारा एक आयोग जारी करके जांच की जा सकती है। (आदेश 26 नियम 4 परंतुक)
  7. जेल में बंद व्यक्ति की जांच के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। (आदेश 16ए नियम 7)

कोर्ट निम्नलिखित आधारों पर गवाह की परीक्षा के लिए कमीशन का आदेश जारी करेगा यदि ऐसा व्यक्ति: (आदेश 26 नियम 4)

  1. कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) से बाहर रहता है। [आदेश 26 नियम 3 (क)]
  2. कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से निकलने के बारे में। [आदेश 26 नियम 3 (बी)]
  3. एक सरकारी कर्मचारी और लोक सेवा को प्रभावित (अफ्फेक्टिंग) किए बिना उपस्थित नहीं हो सकता [आदेश 26 नियम 4 (सी)]।
  4. भारत से बाहर रहता है और कोर्ट निर्णय करता है कि उसका साक्ष्य आवश्यक है।
  5. आयोग किसी अन्य कोर्ट को जारी किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर वह व्यक्ति निवास कर रहा है और यदि वह व्यक्ति इसे जारी करने वाले कोर्ट की स्थानीय सीमा के भीतर रहता है, तो इस तरह के आयोग को करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है।

समन, गवाहों की उपस्थिति परीक्षा (अटेंडेंस टेस्ट ऑफ विटनेसेस), गवाह पर लगाए गए दंड से संबंधित कोर्ट के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे आयुक्त के समक्ष साक्ष्य देना या दस्तावेज पेश करना है। वह आयुक्त जो कोर्ट के आदेश को क्रियान्वित (एक्सेक्यूटिंग) कर रहा है, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर वह व्यक्ति रहता है, उसे सिविल कोर्ट  माना जाएगा।

यदि आयुक्त दीवानी (सिविल) कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है, तो आयुक्त दंड (पेनल्टी) नहीं लगा सकता है, लेकिन उस कोर्ट में आवेदन (एप्लीकेशन) कर सकता है जिसने उस व्यक्ति पर दंड लगाने के लिए आयोग जारी किया है। (आदेश 26 नियम 17)

स्थानीय जांच करने के लिए: आदेश 26 नियम 9-10 (टू मेक लोकल इंवेस्टीगेशंस: आर्डर 26 रूल 9-10)

कोर्ट स्थानीय जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है यदि कोर्ट की राय है कि स्थानीय जाँच आवश्यक है:

  1. विवाद में किसी भी मामले की उचित स्पष्टता (क्लैरिटी) के लिए, या
  2. किसी संपत्ति (प्रॉपर्टी) के बाजार मूल्य (मार्किट वैल्यू) का पता लगाने में, या
  3. मेंस रेया या वार्षिक शुद्ध लाभ (एनुअल नेट प्रॉफ़िट्स) जानने के लिए।

एक आयुक्त की नियुक्ति करते समय, कोर्ट को जांच करनी होती है (4)

  1. दोनों पक्षों की दलीलें (प्लीडिंग्स),
  2. राहत का दावा,
  3. पार्टियों के बीच असली विवाद।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना नहीं है जिसे पक्षकारों द्वारा कोर्ट  में लाया जा सकता है बल्कि एक निश्चित (फिक्स्ड) स्थान से साक्ष्य प्राप्त करना है। इसका उपयोग कोर्ट को मामले के तथ्यों (फैक्ट्स) के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।

प्रतिवादी (डिफेन्डन्ट) के खिलाफ पूर्व-परीक्षण (प्री-ट्रायल) डिक्री प्रदान करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, अर्थात, कोर्ट के अंतिम डिक्री पारित होने से पहले वादी (प्लैनटिफ) द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (डिरेक्ट्ली और इंडिरेक्टली) रूप से दावा की गई राहत प्रदान करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का कमीशन प्रतिवादी के निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

खातों को समायोजित करने के लिए: आदेश 26 नियम 11-12 (टू एडजस्ट एकाउंट्स: आर्डर 26 रूल 11-12)

एक मुकदमे में, यदि कोर्ट को लगता है कि वाद में शामिल खातों को सत्यापित (वेरिफ़िएड) करना आवश्यक है, तो कोर्ट  ऐसे खातों की जांच करने के लिए एक आयोग जारी कर सकता है और एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। (नियम 11) ऐसी नियुक्ति करते समय कोर्ट विशेष ध्यान रखता है। कोर्ट केवल ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो ऐसे अभिलेखों (रिकार्ड्स) की जांच करने के लिए सक्षम हो। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कोर्ट द्वारा साक्ष्य माना जाता है। (नियम 12)

विभाजन करना : आदेश 26 नियम 13-14 (टू मेक पार्टीशन: आर्डर 26 रूल 13-14)

कोर्ट एक सूट संपत्ति के विभाजन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। मान लीजिए, कोर्ट ने वाद संपत्ति के विभाजन (पार्टीशन) के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की है, ऐसी स्थिति में, कोर्ट डिक्री को पूरा करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। (नियम 13) आयुक्त को संपत्ति को शेयरों में विभाजित करना होता है और इसे सूट डिक्री के अनुसार पार्टियों के बीच वितरित (डिस्ट्रीब्यूट) करना होता है। इस तरह के विभाजन के पूरा होने के बाद आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। (नियम 14)

जांच करने के लिए आदेश 26 नियम 10-ए (टू होल्ड इन्वेस्टीगेशन: आर्डर 26 रूल 10-A)

जब कोर्ट को वैज्ञानिक जांच करनी हो, तो कोर्ट एक आयुक्त नियुक्त कर सकता है जो इस तरह की जांच के लिए जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए, विषय वस्तु (सब्जेक्ट मैटर) में कच्चे माल (राव मटेरियल) के रूप में प्रयुक्त पदार्थ (सब्सटांस) की पहचान करने के लिए, कोर्ट वैज्ञानिक जांच करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। (नियम 10-ए)

ऐसी जांच करने के बाद आयुक्त को कोर्ट द्वारा निर्धारित (प्रेसक्राइब्ड) समय के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होती है।

संपत्ति बेचने के लिए: आदेश 26 नियम 10-सी (टू सेल्ल द प्रॉपर्टी: आर्डर 26 रूल 10-C)

मान लीजिए कि किसी वाद की विषय वस्तु एक चल संपत्ति (मूवेबल प्रॉपर्टी) है जिसे आयुक्त द्वारा संरक्षित (प्रिजर्व्ड) नहीं किया जा सकता है और यदि इसे बेचा नहीं जाता है, तो इसका मूल्य वसूल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कोर्ट एक आयुक्त की नियुक्ति करता है जिसे संपत्ति बेचने और ऐसी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

मंत्रिस्तरीय कार्य करना: आदेश 26 नियम 10-बी (टू डू मिनिस्टीरियल वर्क: आर्डर 26 रूल 10-बी)

मंत्रिस्तरीय (मिनिस्टीरियल) कार्य का अर्थ है वह प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) कार्य जो कोर्ट को करना है, लेकिन न्यायिक प्रकृति का नहीं है जैसे लेखांकन (एकाउंटिंग), गणना (कैलकुलेशन) आदि। ऐसे कार्य में कोर्ट का बहुत मूल्यवान (वलुएअबले) समय लगता है जिसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों में किया जा सकता है।

अत: कोर्ट ऐसे कार्यों को करने के लिए कोर्ट की ओर से एक आयुक्त की नियुक्ति करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयुक्त न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं।(5)

आयोग के संचालन (ऑपरेशन्स) की प्रक्रिया:

  1. आयुक्त आयोग के आदेशानुसार स्थानीय जांच, गवाहों की परीक्षा, खातों को समायोजित (वेल एडजस्ट) करने और अन्य कार्यों का संचालन करेगा।
  2. समारोह के पूरा होने के बाद, आयुक्त लिखित रूप में निष्कर्षों (फाइंडिग्स) को कम करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
  3. आयुक्त अपने द्वारा हस्ताक्षरित (साइंड) रिपोर्ट कोर्ट  में दर्ज साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेगा।
  4. कमिश्नर की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी।
  5. रिपोर्ट की जांच करते समय, कोर्ट या संबंधित पक्ष, पूर्व अनुमति के बाद, आयुक्त की व्यक्तिगत रूप से खुली अदालत में जांच कर सकते हैं।
  6. यदि कोर्ट आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है तो कोर्ट आयोग पर आगे की जांच का आदेश दे सकता है या एक नया आयोग जारी कर सकता है और एक नया आयुक्त नियुक्त कर सकता है।

संक्षेप में, आयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है:

  1. एक स्थानीय जांच करने के लिए।
  2. खातों को समायोजित करने के लिए।
  3. विभाजन करना।
  4. जांच कराने के लिए।
  5. बिक्री का संचालन करने के लिए।
  6. मंत्रिस्तरीय कार्य करना।

आयुक्त की शक्तियां: आदेश 26 नियम 16-18 (पावर्स ऑफ़ द कमिश्नर: आर्डर 26 रूल 16-18)

आदेश 26 नियम 16 के तहत, एक आयुक्त की शक्तियाँ इस प्रकार हैं:

  1. आयुक्त के पास पार्टियों और गवाहों की जांच करने का अधिकार है और कोई अन्य व्यक्ति जो आयुक्त को लगता है कि उसे संदर्भित (रेफेरेंसेड) मामले में सबूत दे सकता है।
  2. आयुक्त पक्षकारों को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जिसकी जांच की जानी है।
  3. आयुक्त को कोर्ट की अनुमति से किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करने और तलाशी लेने का भी अधिकार है।
  4. यदि पक्ष कोर्ट के आदेश के बाद भी आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो आयुक्त एक पक्षीय (वन साइडेड) कार्यवाही कर सकता है।

क्या आयुक्त पारिश्रमिक का हकदार होगा (व्हेदर द कमिश्नर विल बी एंटाइटिल्ड टू ए रिम्यूनरेशन)

सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से आयुक्त को पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन) प्रदान करता है लेकिन आदेश 26 के नियम 15 में उन खर्चों का प्रावधान है जो आयुक्त द्वारा किए जा सकते हैं। कमीशन जारी करते समय, कोर्ट आवेदन को उस राशि को जमा करने का निर्देश देता है जिसका उपयोग आयुक्त द्वारा उन खर्चों के लिए किया जा सकता है जो आयोग को पूरा करते समय उनके द्वारा किए जा सकते हैं। पारिश्रमिक के संबंध में कोई अन्य निर्देश देने के लिए कोर्ट  के पास विवेकाधीन शक्ति है।

आयुक्त पर क्या सीमाएँ हैं (व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द कमिश्नर)

आयुक्त को न्यायिक कार्यों को करने में कोर्ट की सहायता करनी होती है लेकिन वह कोर्ट की ओर से न्यायिक कार्य नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक आयुक्त मुकदमे की संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक न्यायिक कार्य है और ऐसा करने की शक्ति केवल कोर्ट के पास है। एक आयुक्त सूट संपत्ति की योजनाओं जैसे दस्तावेजों का उत्पादन करके कोर्ट की सहायता कर सकता है जिसके द्वारा कोर्ट मूल्य का पता लगा सकता है।

पार्टियों के लिए सबूत हासिल करने के लिए आयोग जारी करने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए, यदि किसी पक्ष को यह आशंका है कि विरोधी पक्ष उस दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करेगा जो मामले से संबंधित है, तो कोर्ट को ऐसे दस्तावेजों को जब्त करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए।

आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य क्या है (व्हाट इज द एविडेन्टियरी वैल्यू ऑफ़ द रिपोर्ट सब्मिटेड बाय द कमिश्नर)

सीपीसी के आदेश 26 नियम 10(2) के अनुसार, आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और साक्ष्य रिकॉर्ड का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आयुक्त की रिपोर्ट के बिना साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे साक्ष्य रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते हैं। (6)

रिपोर्ट मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे केवल पर्याप्त आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, इस पर कोर्ट का अंतिम निर्णय है।

प्रमुख टेकअवे क्या है (व्हाट आर द कीस टेकअवेस)

आयोग पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। कोर्ट को कुछ परिस्थितियों में कमीशन जारी करने की शक्ति है। कोर्ट द्वारा जारी आयोग को पूरा करने के लिए कोर्ट द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। वह साक्ष्य लेकर, स्थानीय जांच-पड़ताल करके, मंत्रिस्तरीय कार्य करके कोर्ट की सहायता करता है और आयोग को क्रियान्वित (एक्सेक्यूटे) करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

एक आयुक्त, आम तौर पर, एक वकील होता है जो उच्च कोर्ट द्वारा गठित पैनल में होता है और ऐसे पैनल से कोर्ट  एक आयुक्त की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के लिए प्रक्रिया हाई कोर्ट द्वारा तैयार की जाती है।

आयोग को चलाने के लिए कोर्ट द्वारा दी गई कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह कोर्ट का न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। वह केवल ऐसे कार्यों को करने में कोर्ट की सहायता कर सकता है। अदालत में उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ साक्ष्य रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं।

संदर्भ (रेफरेन्सेस)

  • “आयोग और अनुरोध पत्र – दिल्ली उच्च कोर्ट ।”

http://delhiHighCourt.nic.in/writereaddata/upload/Courtrules/Courtrulefile_vs9kzqs0.pdf

  • “आयोग और अनुरोध पत्र – दिल्ली उच्च कोर्ट ।”

http://delhiHighCourt.nic.in/writereaddata/upload/Courtrules/Courtrulefile_vs9kzqs0.pdf

  • “श. सुधीर कुमार बनाम श्री. विरिंदर कुमार गोयल 6…- भारतीय कानून।” 6 अप्रैल 2016,

https://indiankanoon.org/doc/177231580/

  • “सरला जैन, डब्ल्यू / ओ महावीर जैन, 40 … बनाम संगु … – भारतीय कानून।” 19 फरवरी 2016

https://indiankanoon.org/doc/83956784/

  • “जगतभाई पंजाबभाई पालकीवाला … बनाम विक्रमभाई … – भारतीय कानून।”

https://indiankanoon.org/doc/1133556/

  • “किटनामल बनाम नल्लासेलवन और अन्य। 19 मार्च, 2005 को – भारतीय कानून।”

https://indiankanoon.org/doc/112613/

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here