यह लेख Ambar Chaurasia द्वारा लिखा गया है। इस लेख में चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम और अन्य की पृष्ठभूमि और मुस्लिम स्वीय (पर्सनल) विधि के तहत गैरकानूनी संयोजन के सिद्धांत, मामले के तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, पक्षों के तर्क, शामिल कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई है, साथ ही निर्णय पर चर्चा और मामले का विश्लेषण भी किया गया है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ व्यक्तिगत कानूनों की एक प्रणाली है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विशिष्ट है और इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और संरक्षकता (गार्जियनशिप) जैसे मामलों में स्वायत्तता (ऑटोनोमी) शामिल है। विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून उनके संबंधित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर आधारित हैं। भारत में व्यक्तिगत कानूनों का ऐसा ही एक आयाम मुस्लिम व्यक्तिगत कानून है, जो इस्लामी कानून या शरिया के अनुसार मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा तैयार करता है। भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की ऐतिहासिक जड़ें मध्यकालीन काल और उसके बाद मुगल काल तक जाती हैं। भारत में मुस्लिम कानून मुख्य रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र के हनफ़ी स्कूल पर आधारित है, जो अपने सिद्धांतों को पवित्र कुरान और हदीस, यानी पैगंबर मुहम्मद के कथनों और प्रथाओं और इस्लामी विद्वानों की व्याख्याओं से प्राप्त करता है।
मुस्लिम कानून के बारे में एक गलत धारणा, जो अक्सर इसकी बारीकियों से अपरिचित लोगों में पाई जाती है, वह यह है कि पुरुषों को चार शादियाँ (निकाह) करने की अनुमति है; हालाँकि, यह पूरी कहानी का एक छोटा सा अंश मात्र है। हालाँकि यह सच है कि इस्लामी कानून एक आदमी को चार पत्नियाँ रखने की अनुमति देता है, लेकिन यह अनुमति कोई व्यापक अनुमति नहीं है और इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी जुड़ी हैं।
यह कहा जा सकता है कि ऐसा भत्ता एक जटिल और सशर्त प्रावधान है जो व्यक्ति से असाधारण नैतिक अखंडता और जिम्मेदारी की मांग करता है।
ऐसी ही एक शर्त यह है कि यदि कोई मुसलमान किसी अन्य मुसलमान से विवाह करने के लिए निषिद्ध स्तर (डिग्री) का संबंध रखता है, तो वह उससे विवाह नहीं कर सकता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह जो रक्त से या अन्य संबंधों जैसे कि आत्मीयता (विवाह के माध्यम से) या पालन-पोषण (स्तनपान के माध्यम से) से निकट रूप से संबंधित हों या रक्त संबंध (रक्त संबंध) से संबंधित हों, जैसे कि पिता और पुत्री, माता और पुत्र, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार जैसे कि चाचा और भतीजी, चाची और भतीजे।
हालांकि, यदि कोई विवाह निषिद्ध स्तर के संबंध में होता है, तो क्या इसे आरंभ से ही शून्य माना जाएगा, अर्थात, इसकी शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा या इसे अनियमित विवाह माना जाएगा, क्योंकि दोनों के अलग-अलग कानूनी परिणाम हैं।
एक अन्य प्रश्न जो उठ सकता है, वह यह है कि क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(A) के तहत भरण-पोषण के लिए विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को लागू किया जा सकता है।
इस मामले में, चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम और अन्य (2008), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुद्दों पर चर्चा की है और कानूनी व्याख्या को मजबूत किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 दोनों के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं। यह मामला इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के लागू होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है। अपीलकर्ता, चांद पटेल ने तर्क दिया कि यह अधिनियम विशेष रूप से ऐसे मामलों को नियंत्रित करता है, जिससे सीआरपीसी की धारा 125 को बाहर रखा जाता है।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बिस्मिल्लाह बेगम के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986, सीआरपीसी के सामान्य प्रावधानों को रद्द नहीं करता है और इसका उद्देश्य तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस फैसले ने सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को मजबूत किया, जिससे भारत में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों और वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम एवं अन्य।
- प्रकरण संख्या: अपील (आपराधिक) 488/2008
- मामले का प्रकार: आपराधिक अपील
- न्यायालय का नाम: सर्वोच्च न्यायालय
- पक्षों का नाम:
- याचिकाकर्ता: चांद पटेल
- प्रतिवादी: बिस्मिल्लाह बेगम और अन्य
- उद्धरण (साईटेशन): (2008), 4 एससीसी 774
- निर्णय की तिथि: 14.03.2008
- पीठ: माननीय न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल, न्यायमूर्ति ए.एम.
- मामले से संबंधित कानून: सीआरपीसी की धारा 125, मुस्लिम स्वीय विधि के सिद्धांत।
गैरकानूनी संयोजन (जामा बैन-अल-महरामैन)
मुस्लिम स्वीय विधि के तहत, गैरकानूनी संयोजन (कंजंक्शन) कुछ पारिवारिक रिश्तों को संदर्भित करता है, जो रक्त (सगोत्रीय संबंध), आत्मीयता (विवाह के माध्यम से) या पालन-पोषण (स्तनपान के माध्यम से) से बहुत निकट संबंध होने के कारण एक-दूसरे से विवाह करने से प्रतिबंधित हैं। इन संबंधों के आधार पर विवाह पर प्रतिबंध पारंपरिक इस्लामी न्यायशास्त्र से प्राप्त होते हैं, जो उन संबंधों को रेखांकित करता है जिन्हें विवाह के लिए अस्वीकार्य माना जाता है। मुस्लिम स्वीय विधि में कई गैरकानूनी संयोजन शामिल हैं जैसे कि पहले से शादीशुदा किसी व्यक्ति से विवाह करना, उसकी इद्दत अवधि के दौरान किसी महिला से विवाह करना, धर्मांतरण के बिना किसी गैर-मुस्लिम से विवाह करना, जबरन विवाह या बिना सहमति के विवाह करना, हज के दौरान विवाह करना और ऐसे संयोजनों में से एक है रिश्तेदारी/संबंध की निषिद्ध स्तर के भीतर विवाह करना। हालाँकि, ऐसे प्रतिबंध उतने सरल नहीं हैं जितने वे दिखते हैं; एक मुस्लिम पुरुष न केवल निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह कर सकता है, यानी, जिसके साथ उसका निकट संबंध है, बल्कि उसे उन महिलाओं से विवाह करने से भी प्रतिबंधित किया जाता है जो उसकी पत्नी के निषिद्ध डिग्री के भीतर हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए एक उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण: X, एक मुस्लिम पुरुष, Y, एक मुस्लिम महिला से विवाहित है और जब उनका विवाह चल रहा होता है, तो वह Z से विवाह कर लेता है। अब यहाँ, कानूनी कल्पना बनाई जाएगी, Y को एक मुस्लिम पुरुष माना जाएगा और Y और Z के बीच संबंधों की व्याख्या की जाएगी। यदि Y और Z संबंध की निषिद्ध डिग्री के अंतर्गत आते हैं, तो यह माना जाएगा कि X और Z भी निषिद्ध डिग्री के अंतर्गत आते हैं, और X और Z के बीच ऐसा विवाह अनुमेय (पर्मिसिबल) नहीं होगा।
मुस्लिम स्वीय विधि के तहत अमान्य और अनियमित विवाह
मुस्लिम कानून शून्य और अनियमित विवाह के बीच अंतर करता है। शून्य विवाह वह होता है जो अपनी शुरुआत (बतिल) से ही शून्य होता है, जबकि अनियमित (फ़ासिद) विवाह वह होता है जो अनियमितता को दूर करने पर वैध विवाह बनने में सक्षम होता है। मुल्ला के “मोहम्मडन कानून के सिद्धांत” में पैराग्राफ 260 से 264 में इस अंतर को स्पष्ट रूप से बताया गया है। पैराग्राफ 260-262 विवाह के पूर्ण निषेध से संबंधित हैं और ऐसे प्रावधान के उल्लंघन में किए गए किसी भी विवाह को शून्य माना जाएगा, जबकि पैराग्राफ 263 अवैध संबंध से संबंधित है और कहता है कि “एक आदमी एक ही समय में दो पत्नियाँ नहीं रख सकता है जो रक्त संबंध, आत्मीयता और पालन-पोषण के माध्यम से एक-दूसरे से इस तरह से संबंधित हों कि अगर उनमें से कोई एक पुरुष होता, तो वे कानूनी रूप से आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, जैसे कि दो बहनें या चाची और भतीजी। अवैध संबंध का प्रतिबंध विवाह को अनियमित बनाता है, शून्य नहीं।”
चाँद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम एवं अन्य के तथ्य
इस मामले में बिस्मिल्लाह बेगम और उनकी नाबालिग बेटी तहमान बानो, जो विवाहेतर संबंधों से पैदा हुई थीं, के भरण-पोषण के अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 और 2 थीं। बिस्मिल्लाह बेगम ने अपीलकर्ता चांद पटेल के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चिंचोली की अदालत में आवेदन दायर किया।
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित बातें दावा कीं:
- वह पिछले 8 वर्षों से अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और निकाहनामा भी किया गया था, लेकिन उसने इसे गलत जगह रख दिया है और उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता पहले से ही उसकी बड़ी बहन मशाक से विवाहित था और अपीलकर्ता ने अपनी पहली पत्नी की सहमति से प्रतिवादी नंबर 1 से विवाह किया और तब से वे तीनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं।
- समय बीतने के साथ, उनके बीच चीजें बिगड़ने लगीं और प्रतिवादी ने खुद के लिए 1000 रुपये और अपनी नाबालिग बेटी के लिए 1000 रुपये प्रति माह के भरण-पोषण भत्ते के लिए याचिका दायर की। प्रतिवादी (यहाँ अपीलकर्ता) ने इस बात से इनकार किया कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 से विवाह किया था। विचारण न्यायालय ने उसके बचाव को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। अदालत ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता ने दोनों प्रतिवादियों का भरण-पोषण करने में लापरवाही बरती है और अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 को उसके जीवन समर्थन भरण-पोषण के बदले में 1000 रुपये और प्रतिवादी संख्या 2 को उसके वयस्क होने तक 1000 रुपये मासिक भुगतान करने का निर्देश दिया।
- उक्त आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुलबर्ग की अदालत में पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। पुनरीक्षण (रिवीजन) अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों का व्यक्तिगत कानून सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकता है। यह निर्णय ज्ञानचंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल (1969) के फैसले पर आधारित है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पुरानी संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता, 1898) की धारा 488, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 के समान है, एक धर्म तटस्थ प्रावधान है और यह सभी धर्मों पर लागू होता है, चाहे उनके व्यक्तिगत कानूनों में कुछ भी कहा गया हो।
- पुनरीक्षण न्यायालय ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, विवाह की वैधता पर विचार नहीं कर सकता है और याचिकाकर्ता (चांद पटेल) अपनी पत्नी और अपनी बेटी का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, जब तक कि उनकी शादी को सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं कर दिया जाता। आवेदक ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया और विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय दोनों के आदेशों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। इसलिए, यह याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।
उठाए गए मुद्दे
- क्या किसी मुस्लिम पुरुष और उसकी पत्नी की बहन के बीच सम्पन्न विवाह, जबकि पिछला विवाह अभी भी विद्यमान है, वैध, अनियमित या शून्य है?
- क्या सीआरपीसी की धारा 125 मुसलमानों पर लागू है?
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता
अपीलकर्ता, चांद पटेल ने कई ऐसे तर्क दिए जो पुनरीक्षण और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में सुनवाई से पहले उठाए गए तर्कों से मिलते जुलते थे। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:
सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि मुस्लिम स्वीय विधि के तहत, “अवैध संबंध” विशेष रूप से निषिद्ध है और एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवनकाल में उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता है। इस मामले में, प्रारंभिक चरण से ही, अपीलकर्ता ने अपने और अपनी पत्नी की छोटी बहन के बीच विवाह से इनकार किया है और अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के पितृत्व पर भी विवाद कर रहा है।
अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि इस्लाम के तहत अवैध संबंध निषिद्ध है; इसलिए, अवैध संबंध में पड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह इस्लाम के तहत अमान्य है, और चूंकि यह अपने आरंभ से ही अमान्य है, इसलिए दोनों प्रतिवादियों को कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता।
अपने तर्कों के समर्थन में अपीलकर्ता ने रमेशचंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेशचंद्र डागा (2004) के मामले पर भरोसा जताया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला था। हालांकि यह मामला मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के सिद्धांतों पर आधारित था , लेकिन तथ्य कुछ हद तक इस मामले से मिलते-जुलते थे।
उपर्युक्त मामले में, पत्नी का पहला विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विघटित नहीं किया गया था, लेकिन माहेश्वरी समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार पत्नी और उसके पहले पति के बीच एक छोर चिट्ठी (विवाह विच्छेद का दस्तावेज) निष्पादित किया गया था और इसे पंजीकृत भी किया गया था।
इसके अलावा, महिला ने फिर से शादी कर ली और उसकी दूसरी शादी से एक बेटी पैदा हुई। दंपति के बीच मतभेद पैदा हो गए और महिला ने न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेपरेशन) और 3000 रुपये प्रति माह के भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की, जबकि दूसरे पति ने इस आधार पर प्रति-याचिका दायर करके अपनी शादी को अमान्य घोषित कर दिया कि उसकी पत्नी की पिछली शादी कानून के अनुसार भंग नहीं हुई थी।
दूसरे, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 का मसौदा तैयार करते समय विधायिका का इरादा एक ऐसी महिला को शामिल करना था जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है और धारा 125 के दायरे और परिधि को “पत्नी” अभिव्यक्ति में एक अवैध रूप से विवाहित महिला को शामिल करके विस्तारित नहीं किया जा सकता है, और अपीलकर्ता ने सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य (2005) पर भरोसा किया।
अपीलकर्ता ने अपने उपरोक्त तर्कों के आधार पर दलील दी कि विचारण, पुनरीक्षण और उच्च न्यायालय के त्रुटिपूर्ण विवाह के निर्णय को शून्य घोषित किया जाना चाहिए और इसलिए प्रतिवादियों को भरण-पोषण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रतिवादी
प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के निर्णय का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालयों को विवाह की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न्यायालय पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण के लिए आदेश पारित कर सकता है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अर्थात यदि विवाह शुरू से ही वैध लगता है, तो न्यायालय को ऐसे विवाह की वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।
प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार पक्षों को गैरकानूनी संयोजन के तहत शादी करने से प्रतिबंधित किया गया है, यह बात दोनों पक्षों को पता थी और अपीलकर्ता ने पूरी स्थिति जानने के बावजूद अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी कर ली और अब तकनीकी बातों का सहारा लेकर प्रतिवादियों को भरण-पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। एक विवाह जिसे अभी तक सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है, उसे शून्य नहीं माना जा सकता है और ऐसा विवाह और ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाले अधिकार कायम रहेंगे।
चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम एवं अन्य (2008) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले पूर्ववर्ती न्यायालयों के फैसले निम्नलिखित थे:
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विचारण न्यायालय का फैसला
विचारण न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों की उपेक्षा की है और ऐसा करने के लिए बाध्य होने के बावजूद उनका भरण-पोषण करने में विफल रहा है। मुकदमे के अनुसार, अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 विवाहित हैं और प्रतिवादी नंबर 2 उनकी बेटी है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोनों प्रतिवादियों को 1000-1000 रुपये की राशि देने का भी निर्देश दिया।
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पुनरीक्षण न्यायालय का फैसला
पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों का व्यक्तिगत कानून सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को छीन नहीं सकता या कम नहीं कर सकता है, उन्होंने ज्ञानचंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल के फैसले पर भरोसा किया।
जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्म तटस्थ प्रावधान है और यह सभी धर्मों पर लागू होता है, चाहे उनके व्यक्तिगत कानूनों में क्या कहा गया हो। पुनरीक्षण न्यायालय ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय विवाह की वैधता पर विचार नहीं कर सकता है।
तदनुसार, याचिकाकर्ता, चांद पटेल को अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल तब तक करनी होगी जब तक कि सक्षम न्यायालय उनके विवाह को शून्य घोषित नहीं कर देता।
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उच्च न्यायालय का फैसला
माननीय उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण एवं विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति जताते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया तथा माना कि चांद पटेल दोनों प्रतिवादियों का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर कि क्या प्रतिवादी भरण-पोषण पाने के हकदार हैं या नहीं, पूरी तरह से विवाह की स्थिति पर निर्भर करेगा, अर्थात, क्या अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विवाह शून्य या अनियमित है, क्योंकि दोनों मामलों में कानूनी परिणाम अलग-अलग होंगे, क्योंकि शून्य विवाह के मामलों में, प्रतिवादी संख्या 1 भरण-पोषण पाने का हकदार नहीं होगा, जबकि अनियमित विवाह के मामलों में, विवाह तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता है, इसलिए प्रतिवादी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने के हकदार होंगे।
न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम स्वीय विधि के तहत, शून्य और अनियमित विवाह के संबंध में स्पष्ट अंतर निर्धारित किया गया है। मुल्ला के मोहम्मडन कानून के सिद्धांत के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि एक विवाह जो गैरकानूनी संयोजन के अंतर्गत आता है वह एक अनियमित विवाह है न कि शून्य विवाह, जिसे मुल्ला के मोहम्मडन कानून के पैरा 263 में कहा गया है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर पिछले न्यायिक विचारों पर आगे चर्चा की, जैसा कि समय-समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है।
इस सिद्धांत पर सबसे पहले 1895 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचार किया गया था, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करीमुन्निसा खातून बनाम ऐजुन्निसा खातून (1895) में कहा था कि पहली शादी के रहते हुए मुस्लिम पुरुष और उसकी पत्नी की बहन के बीच विवाह को शुरू से ही शून्य माना जाएगा। हालांकि, 1917 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ताजबी बनाम मौला खान (1917) में, औरंगजेब द्वारा इस्लामी कानून पर लिखी गई पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी पर ज़्यादातर भरोसा करते हुए, मुस्लिम पुरुष और उसकी पत्नी की बहन के बीच विवाह को अनियमित माना और शून्य नहीं। न्यायालय ने तर्क दिया कि एक विवाह जो बाद की घटना, जैसे कि पहली पत्नी की मृत्यु या पति द्वारा तलाक़ का उच्चारण करने से वैध हो जाता है, शून्य नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के फैसले में निर्धारित कानून को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बैली द्वारा लिखी गई किताब ए डाइजेस्ट ऑन मोहम्मदन लॉ का भी हवाला दिया , जिसमें शून्य और अनियमित विवाह के बीच अंतर और ऐसे विवाह के परिणामों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। न केवल बॉम्बे उच्च न्यायालय बल्कि कई अन्य उच्च न्यायालयों ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को गलत माना, जैसे कि 1926 में अवध चीफ कोर्ट ने कनिजा बनाम हसन अहमद खान (1926), लाहौर उच्च न्यायालय ने तालीमंद बनाम मुहम्मद दीन (1930) और 1937 में मद्रास उच्च न्यायालय ने रहमान बीबी साहेबा, बाय एजेंट सैयद यूसुफ बनाम महबूब बीबी साहेबा और अन्य (1937) में भी गलत माना था।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक विवाह जो अस्थायी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद वैध होने की संभावना है, वह शून्य नहीं बल्कि अनियमित है; नतीजतन, यह तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि इसे सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता है, और इस तरह के विवाह से पत्नी और बच्चे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के हकदार होंगे। न्यायालय ने इन उच्च न्यायालयों की राय पर विचार किया और उनके तर्क से सहमत हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया और अपील को खारिज कर दिया। साथ ही, अपीलकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया।
इस निर्णय के पीछे तर्क
इस निर्णय के पीछे तर्क मुस्लिम कानून के सिद्धांतों को सीआरपीसी के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों के साथ संतुलित करने पर केंद्रित है, ताकि विवाह और भरण-पोषण के मामलों में कमजोर वर्गों की रक्षा की जा सके और इसमें कई कानूनी सिद्धांत और विचार शामिल हैं।
- मुस्लिम कानून में विवाह की प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम कानून में विवाहों के अलग-अलग वर्गीकरण को वैध (सहीह), शून्य (बतिल) और अनियमित (फ़सीद) के रूप में मान्यता दी। विवाह की स्थिति सीधे तौर पर इसमें शामिल पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करती है, जिसमें भरण-पोषण का प्रावधान भी शामिल है।
- विवाह की वैधता का निर्धारण: न्यायालय ने इस बात का मूल्यांकन करने के महत्व पर जोर दिया कि मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह वैध, शून्य या अनियमित था। प्रत्येक मामले में कानूनी प्रभाव अलग-अलग होगा और यह निर्धारण सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव प्रावधानों के आवेदन को प्रभावित करेगा।
- सीआरपीसी की धारा 125 का अनुप्रयोग: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न उदाहरणों में माना गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जिसका उद्देश्य आश्रितों जैसे पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करना है, और इस मामले में भी यही माना गया।
- भरण-पोषण का अधिकार: न्यायालय का तर्क इस बात पर केंद्रित था कि क्या संबंधित महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत “पत्नी” माना जा सकता है। यदि विवाह शून्य पाया जाता है, तो उसे पत्नी नहीं माना जाएगा और इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण का अधिकार नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि विवाह अनियमित था लेकिन अभी तक विघटित नहीं हुआ है, तो वह अभी भी भरण-पोषण का हकदार हो सकती है।
- कमजोर पक्षों की सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य पत्नियों और बच्चों जैसे कमजोर पक्षों को सुरक्षा प्रदान करना था, यह सुनिश्चित करके कि भरण-पोषण के प्रावधानों को न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है। यह सीआरपीसी की धारा 125 के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अभाव को रोकना है।
- स्वीय विधि को धर्मनिरपेक्ष कानून के साथ सामंजस्य बिठाना: न्यायालय का उद्देश्य मुस्लिम स्वीय विधि के सिद्धांतों को सीआरपीसी द्वारा प्रदान किए गए धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे के साथ सामंजस्य बिठाना था। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को उनके विवाह के धार्मिक संदर्भ की परवाह किए बिना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले।
पूर्ववर्ती निर्णय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से मुस्लिम कानून के पाठ, “मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांत” पर भरोसा किया, जो पैरा 260 से 264 के तहत मुस्लिम कानून के तहत शून्य और अनियमित विवाह के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव (1988) के मामले का हवाला देते हुए मुस्लिम कानून के तहत अनियमित और शून्य विवाह की अवधारणा की तुलना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और 12 के प्रावधानों से की, जो क्रमशः शून्य और शून्यकरणीय विवाह का प्रावधान करते हैं।
मुस्लिम स्वीय विधि के तहत शून्य और अनियमित विवाह के बीच अंतर को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर चर्चा की, क्योंकि पैरा 260 की व्याख्या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा की गई थी। जिन मामलों में उक्त प्रावधान पर विचार किया गया, उनकी सूची कालानुक्रमिक क्रम में इस प्रकार है।
- करीमुन्निसा खातून बनाम ऐजुन्निसा खातून (1895): इस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी पत्नी की बहन के बीच विवाह, जबकि पहला विवाह अभी भी अस्तित्व में है, शुरू से ही शून्य माना जाएगा।
- ताजबी बनाम मौला खान (1917) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने औरंगजेब द्वारा इस्लामी कानून पर लिखी गई किताब फतवा-ए-आलमगीरी पर ज़्यादातर भरोसा करते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी पत्नी की बहन के बीच विवाह को अनियमित और शून्य नहीं माना। कोर्ट ने तर्क दिया कि एक विवाह जो बाद की घटना, जैसे कि पहली पत्नी की मृत्यु या पति द्वारा तलाक़ का उच्चारण करने से वैध हो जाता है, उसे शून्य नहीं माना जा सकता और इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के फैसले में निर्धारित कानून को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- कनीज़ा बनाम हसन अहमद खान (1926) मामले में अवध उच्च न्यायालय ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
- तालीमंद बनाम मुहम्मद दीन (1930) मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- रहमान बीबी साहेबा बाय एजेंट सैयद यूसुफ बनाम महबूब बीबी साहेबा (1938) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
चाँद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम एवं अन्य का आलोचनात्मक विश्लेषण
यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही विवाह और भरण-पोषण से संबंधित मुस्लिम स्वीय विधि के सिद्धांतों के लिए भी। यहाँ इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया गया है, जिसमें इसके प्रभाव और निहितार्थों पर चर्चा की गई है:
व्यक्तिगत और धर्मनिरपेक्ष कानूनों का सामंजस्य (हार्मनी)
- ताकत: यहाँ न्यायालय ने मुस्लिम स्वीय विधि को सीआरपीसी की धारा 125 के साथ सफलतापूर्वक समायोजित किया, जो अन्यथा इस्लामी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह संतुलन भरण-पोषण के दावों को मुस्लिम कानून के साथ-साथ सीआरपीसी के अंतर्गत लाने में मदद करता है ताकि भरण-पोषण इस्लामी कानून के खिलाफ़ पूर्वाग्रह के बजाय वास्तविक योग्यता के आधार पर दिया जा सके।
- चुनौतियाँ: मुस्लिम कानून एक ऐसा कानून है जिसकी व्याख्या मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों द्वारा अलग-अलग तरीके से की जाती है, जिससे इसके अनुप्रयोग में असंगतियाँ पैदा हो सकती हैं और ऐसे व्यक्तिगत कानून को धर्मनिरपेक्ष कानून के साथ सामंजस्य स्थापित करने से कभी-कभी जटिलताएँ और अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसके तहत कानूनों की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उनमें टकराव न हो, यह सुनिश्चित हो कि सभी कानून समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों तथा यह सुनिश्चित हो कि सभी कानून एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करें।
- न्यायालय ने पाया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और सीआरपीसी की धारा 125 को अन्य कानूनों के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पर्याप्त भरण-पोषण मिले।
- न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सामान्य प्रावधानों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उनका पूरक बनने के लिए हैं।
अमान्य और अनियमित विवाहों का स्पष्टीकरण
- अवैध संबंध के मामले में शून्य और अनियमित विवाह के बीच अंतर को न्यायालय ने इस्लाम के सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही सटीक तरीके से किया है और भरण-पोषण के प्रावधान पर उनके प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। यह अंतर भविष्य के मामलों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करने में मदद करता है।
- चुनौतियाँ: हालाँकि, चूँकि समाज प्रकृति में गतिशील है और बदलता रहता है, इसलिए परिदृश्य भी गतिशील हैं। निर्णय में किया गया विभेदन सभी संभावित परिदृश्यों या जटिल वैवाहिक विवादों में उत्पन्न होने वाले ग्रे क्षेत्रों पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है।
कमजोर पक्षों की सुरक्षा
- ताकत: सोचने का यह तरीका उन पक्षों के कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि पत्नियां और बच्चे, जिसके तहत वे कुछ परिस्थितियों में रखरखाव का दावा कर सकते हैं, हालांकि विवाह को अन्यथा शून्य या शून्यकरणीय माना जा सकता है।
- चुनौतियाँ: भरण-पोषण प्रावधानों के अधिक उदार निर्माण के निहितार्थ हैं, जो निर्णय के आधार पर उचित हो सकते हैं, और इससे उन दावों के लिए नई संभावनाएँ खुल सकती हैं जहाँ विवाह वैधता के कुछ परीक्षणों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक मुकदमे बढ़ सकते हैं और निर्णयों में असंगतियाँ पैदा हो सकती हैं।
लाभकारी कानून और सामाजिक न्याय
हर कानून का एक उद्देश्य होता है; इसी तरह, सीआरपीसी की धारा 125 एक लाभकारी कानून है जिसे संकट में फंसे लोगों को त्वरित और संक्षिप्त उपाय प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में दरिद्रता को रोकना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
न्यायालय ने उसी सिद्धांत की पुष्टि की कि मुस्लिम महिलाओं सहित तलाकशुदा महिलाओं का कल्याण और संरक्षण सर्वोपरि है। उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के संरक्षण से बाहर रखना, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की जरूरतों की रक्षा करना है, प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर देगा।
संवैधानिक सिद्धांत
भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के व्यापक सिद्धांत निहित हैं; यह निर्णय भी समानता और सामाजिक न्याय के व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इससे व्यक्तियों, विशेषकर हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों के लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो सके।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों, जैसे “दानियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ ” (2001) पर भी भरोसा किया, जिसमें मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की वैधता को बरकरार रखा गया, जबकि यह सुनिश्चित किया गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार की रक्षा की जाए और उन्हें बेसहारा न छोड़ा जाए।
संक्षेप में, चांद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुस्लिम स्वीय विधि को भरण-पोषण के दावों के लिए धर्मनिरपेक्ष कानूनी मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक सुविचारित प्रयास दर्शाता है। हालाँकि यह निर्णय अपने स्पष्टीकरणों और मिसालों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मुस्लिम कानून की अलग-अलग व्याख्याओं और इसके दायरे में संभावित अस्पष्टताओं के कारण इसका अनुप्रयोग चुनौतियों को जन्म दे सकता है।
निष्कर्ष
निष्कर्ष रूप में, यह निर्णय मुस्लिम स्वीय विधि को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे के साथ सामंजस्य स्थापित करने में एक ऐतिहासिक निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में। यह मामला मुस्लिम स्वीय विधि के तहत वैध, शून्य और अनियमित (शून्यकरणीय) विवाहों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के दावों पर उनके प्रभाव को स्पष्ट करता है।
न्यायालय का निर्णय उन व्यक्तियों की कानूनी स्थिति को बढ़ाता है जो दुखी विवाह या शून्य या अपूर्ण विवाह से पीड़ित होने के जोखिम में हो सकते हैं, यह स्पष्ट निर्णय देकर कि किन परिस्थितियों में भरण-पोषण का दावा उचित होगा। यह सीआरपीसी की धारा 125 के सामान्य उद्देश्य के अनुरूप हो सकता है, जिसका उद्देश्य अभाव की संभावना को दूर करना और आश्रितों का समर्थन करना है।
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखने का न्यायालय का निर्णय समानता, गैर-भेदभाव और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को पुष्ट करता है। यह निर्णय समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं की रक्षा और उत्थान के लिए भारतीय संविधान के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। न्यायालय ने आगे कहा कि मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार अनियमित विवाह शुरू से ही अमान्य नहीं है।
हालांकि, यह निर्णय मुस्लिम स्वीय विधि की अलग-अलग व्याख्याओं और इसके अनुप्रयोग में संभावित अस्पष्टताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के संदर्भ में चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। हालांकि, निर्णय के प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, यह तर्क दिया जाता है कि भविष्य के मामलों पर इसका जो प्रभाव होगा, वह मुस्लिम स्वीय विधि की व्याख्या और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग पर क्षेत्रीय दिशानिर्देशों से प्रभावित भिन्नता के अधीन हो सकता है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि यह एक कानूनी मिसाल का आधार बनता है, जहां समान मामलों से निपटने वाले न्यायालय और व्यवसायी नागरिक कानून प्रणाली के दैवीय और कानूनी मानदंडों को मिलाते हैं। इसलिए, यह इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि स्वीय विधि के पक्षकारों की सुरक्षा कैसे की जाती है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उनके धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
अवैधानिक संयोजन के अंतर्गत आने वाले विवाह को अनियमित क्यों माना जाता है?
इस्लाम में, विवाह को शून्य या शून्यकरणीय करने योग्य घोषित करने के संबंध में दो प्रकार के निषेध हैं।
- पूर्ण प्रतिषेध: ऐसा विवाह जो पूर्णतया प्रतिबन्धित है, दूसरे शब्दों में, ऐसे विवाह को शून्य से वैध में बदलने का कोई संभव तरीका नहीं है, वह विवाह आत्मीयता, पालन-पोषण और रक्तसंबंध के आधार पर गैरकानूनी है।
- सापेक्ष निषेध: ऐसा निषेध जिसे हटाया जा सकता है और जिसका प्रभाव विवाह को वैध बनाना होगा जो अन्यथा अमान्य होगा, सापेक्ष निषेध कहलाता है। इन्हें अस्थायी प्रतिबंध भी माना जा सकता है, जैसे कि मुस्लिम व्यक्ति का पाँचवाँ विवाह। ऐसा विवाह वैध हो सकता है यदि पुरुष अपनी चार पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे देता है और अवैध संबंध सापेक्ष निषेध के अंतर्गत आता है; इस प्रकार, ऐसे विवाह वैध बनाए जा सकते हैं।
हालांकि, इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदायों यानी शिया और सुन्नी में यह अंतर भी अलग है। शिया के तहत, अनियमित विवाह जैसी कोई चीज नहीं होती है, विवाह या तो वैध होता है या शून्य; इसलिए, शिया के तहत अनियमित विवाह शून्य है, लेकिन सुन्नी के मामले में ऐसा नहीं है, सुन्नी कानून अनियमित विवाह को वैध होने में सक्षम विवाह के रूप में मान्यता देता है।
मुस्लिम स्वीय विधि और भरण-पोषण दावों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए इस निर्णय के क्या निहितार्थ हैं?
“चाँद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम और अन्य” (2008) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भविष्य के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, खासकर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार के संबंध में। कुछ प्रमुख निहितार्थ इस प्रकार हैं:
- सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अधिकारों की पुनः पुष्टि: इस फैसले में यह माना गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है, तथा यह सुनिश्चित किया गया कि वे भरण-पोषण के लिए सामान्य कानून के त्वरित और व्यापक उपाय से वंचित न रहें।
- अभाव के विरुद्ध संरक्षण: सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावों को अनुमति देकर, निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि तलाकशुदा महिलाओं को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, वित्तीय सहायता प्राप्त हो और उन्हें अभाव और आवारागर्दी से सुरक्षा मिले।
“चाँद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम और अन्य” (2008) के मामले में दिए गए फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दूरगामी निहितार्थ हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें भारत में सभी तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपलब्ध सामान्य कानूनी प्रावधानों से बाहर नहीं रखा गया है, जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत कानूनी प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। यह निर्णय भविष्य के मामलों के लिए एक मार्गदर्शक मिसाल के रूप में कार्य करता है, जो सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
मुस्लिम विवाह कानून में अवैध संयोजन (जमा बैन-अल-महरमैन) का क्या महत्व है?
“अवैध संयोजन” या “जमा बैन-अल-महरामैन” मुस्लिम विवाह कानून में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल उस प्रतिबंध को वर्णित करने के लिए किया जाता है जो किसी पुरुष को एक ही समय में दो महिलाओं से शादी करने से रोकता है, अगर उनके रिश्ते इतने अंतरंग हैं कि अगर वे पुरुष लिंग के हैं तो वे वैध रूप से एक-दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इस विचार का आधार इस्लामी पारिवारिक कानून है, जो परिवार के भीतर सीमाओं को बनाए रखने और समस्याओं से बचने का प्रयास करता है।
जामा बैन-अल-महरामैन के तहत निषिद्ध विवाहों के उदाहरण:
बहनें: एक आदमी एक ही समय में दो बहनों से शादी नहीं कर सकता। कुरान में इसका स्पष्ट उल्लेख है (सूरह अन-निसा, 4:23), जिसमें कहा गया है: “और [तुम पर यह भी हराम है] एक ही समय में दो बहनों से शादी करना…”
चाची और भतीजी: एक पुरुष एक महिला और उसकी भतीजी (या तो उसके भाई की बेटी या उसकी बहन की बेटी) से एक साथ विवाह नहीं कर सकता है।
“चाँद पटेल बनाम बिस्मिल्लाह बेगम और अन्य” (2008) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, खास तौर पर तलाक के बाद भरण-पोषण के उनके अधिकारों के संदर्भ में। इस फैसले का मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आइए जानते हैं।
इस फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के योग्य माना गया है। इद्दत अवधि के विपरीत, तलाक के बाद एक निश्चित अवधि जिसके दौरान महिला को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं होती है, यह धारा भरण-पोषण के लिए अधिक व्यापक और समावेशी संरचना प्रदान करती है।
धारा 125 क्या है और क्या व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद इसके तहत भरण-पोषण का दावा सभी द्वारा किया जा सकता है?
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 उन रिश्तेदारों के भरण-पोषण के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करती है जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा सभी पात्र व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे उनका धर्म या व्यक्तिगत कानून कुछ भी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जिसे अभाव को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कमजोर व्यक्तियों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता मिले।
सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) मामले में माना कि मुस्लिम महिला, मुस्लिम स्वीय विधि के प्रावधानों के बावजूद, धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार है, तथा इस बात पर बल दिया कि सीआरपीसी के प्रावधान व्यक्तियों को अभाव से बचाने के लिए हैं तथा स्वीय विधि पर वरीयता देते हैं।
पुनः, डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) मामले में , न्यायालय ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की व्याख्या इस प्रकार की कि यह मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण मांगने से नहीं रोकता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे अभी भी पर्याप्त भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं।
संदर्भ