भारत में विवाह को रद्द करना और तलाक

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यह लेख अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय से Harshita Varshney के द्वारा लिखा गया है और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए.एल.एल.बी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही Ishani Samajpati के द्वारा अपडेट किया गया है। लेख का उद्देश्य भारत में विवाह को रद्द करने और तलाक के बीच कानूनी और प्रक्रियात्मक अंतर को विस्तार से बताना है। यह सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों के फैसलों के साथ, भारत में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक और विवाह को रद्द करने दोनों के प्रावधानों पर भी प्रकाश डालता है। इसके अलावा, इसमें एक पक्ष के विकल्प पर विवाह को रद्द करने पर भी चर्चा की गई है। अंत में, यह विवाह के रद्द होने और तलाक होने पर पैदा हुए बच्चों के भाग्य की जांच करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

धर्म की विविधता के कारण लोगों में विवाह के प्रति धारणा अलग-अलग होती है। वेदों ने हिंदू विवाह को अनंत काल तक एक अविभाज्य संघ के रूप में देखा है। इसे हड्डियों के साथ हड्डियों, मांस के साथ मांस और त्वचा के साथ त्वचा के मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है, पति और पत्नी ऐसे बन जाते हैं जैसे वे एक ही व्यक्ति हों। मुस्लिम कानून के तहत, विवाह को एक नागरिक अनुबंध के रूप में माना जाता है जहां एक प्रस्ताव एक-दूसरे की उपस्थिति में पक्षों द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार किया जाता है।

भारत में धर्म की विविधता के कारण विवाह को पक्षों के व्यक्तिगत कानून का हिस्सा माना जाता है और लोगों को अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार विवाह करने की अनुमति होती है।

हालाँकि, समय की प्रगति और सामाजिक जागरूकता के साथ, भारत में लैंगिक मामलों और संबंधित संवेदनशील मुद्दों के संबंध में वर्तमान अलगाव प्रक्रिया को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कानून पारित किए गए हैं। प्रथम दृष्टया रद्द करना और तलाक नाम के दो शब्द समान लग सकते हैं क्योंकि ये दोनों विवाह के समाप्त होने से संबंधित हैं लेकिन उनके दो अलग-अलग अर्थ हैं।

प्राचीन काल से ही सभ्य मानव समाज में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः सबसे पुरानी सामाजिक संस्थाओं में से एक माना गया है। इसे आमतौर पर समाज द्वारा स्वीकृत और कानून द्वारा संरक्षित एक पुरुष और एक महिला के बीच मिलन के रूप में जाना जाता है। इसे परिवार बनाने के लिए एक आधार भी माना जाता है।

हिंदू शास्त्र विवाह को न केवल एक पवित्र संस्कार के रूप में बल्कि पवित्र भी मानते हैं। कई अनुष्ठान पति-पत्नी के बीच एक अटल बंधन स्थापित करते हैं। दूसरी ओर, इस्लाम और ईसाई धर्म में शादी को एक अनुबंध माना जाता है। समय के साथ, समाज ने समलैंगिक विवाह सहित विभिन्न प्रकार के विवाहों को स्वीकार कर लिया है, और दुनिया भर में इसे वैध बनाने के प्रयास हो रहे हैं।

इसके विपरीत, रद्द करना और तलाक दोनों शादी की संस्था को अंत तक ले जाते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ‘तलाक’ को ‘कानूनी रूप से गठित विवाह का औपचारिक कानूनी विघटन’ और ‘रद्द करने’ को ‘आधिकारिक तौर पर यह बताने का कार्य कि कोई चीज़, आमतौर पर विवाह, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, के रूप में परिभाषित करती है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जबकि दोनों शादी को समाप्त करते हैं, उनके बीच कुछ प्रक्रियात्मक और कानूनी अंतर हैं। इसके अलावा, भारतीय विवाह कानूनों में एक पक्ष के विकल्प पर विवाह को रद्द करने के प्रावधान भी हैं।

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह को रद्द करने का आधार

भले ही विवाह को रद्द करने को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, लेकिन मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह रद्द करने के आधार ज्यादातर समान हैं। उदाहरण के लिए, एक या एक से अधिक जीवित पति-पत्नी के रहते हुए विवाह (बहुविवाह) मुस्लिम कानून के तहत अपराध नहीं है, जबकि जीवित पति-पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी भी अन्य सभी धर्मों के लिए शुरू से ही अमान्य है। द्विविवाह के मामले में भी ऐसा ही है।

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत निम्नलिखित आधार उन विवाहों के लिए लागू होते हैं जो पूर्णतः शून्य हैं। भले ही पक्षों को अदालत से रद्द करने की डिक्री प्राप्त न हो, फिर भी यह शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि अदालत से डिक्री प्राप्त करना पक्षों के लिए विवेकाधीन है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह रद्द करने के सामान्य आधार इस प्रकार हैं:

जीवित जीवनसाथी

मुस्लिम विवाह को छोड़कर, यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष के पास जीवित जीवनसाथी है, तो ऐसा विवाह शून्य है। पति-पत्नी के बीच कोई रिश्ता न होने पर भी पहले वाला वैवाहिक बंधन अभी भी जारी है।

इस आधार पर विवाह को रद्द करने के प्रावधान सभी विवाह अधिनियमों में मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं:

द्विविवाह

द्विविवाह कानूनी रूप से दूसरे व्यक्ति से विवाहित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने का अपराध है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध है। अपवाद तब होते हैं जब पिछली शादी को अदालत द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के तहत पति या पत्नी के बारे में लगातार सात साल की अवधि तक सुना नहीं गया हो और पति/पत्नी के ठिकाने के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को पता नहीं है, जिसे अगर वह इस बीच जीवित होता तो पता होता।

हालाँकि, इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने हाल ही में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 जो आईपीसी की जगह लेना चाहती है, की धारा 81 द्विविवाह के अपराध से संबंधित है। इस नए विधेयक के तहत, नई शादी करते समय पिछली शादी को छुपाने पर भी दस साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

रिश्ते की निषिद्ध श्रेणी या सपिंड 

यदि विवाह के पक्ष रिश्ते की निषिद्ध श्रेणी के भीतर हैं या एक-दूसरे के सपिण्ड हैं, तो विवाह शून्य है। हालाँकि, यदि कोई प्रथा इस प्रकार के विवाह की अनुमति देती है, तो यह शून्य नहीं है।

इस आधार के प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 – धारा 4(d);
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 – धारा 5(iv) और (v), क्रमशः संबंध की निषिद्ध श्रेणी और सपिंड
  • भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 – धारा 88;
  • पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 – धारा 3(a);
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 – धारा 24(1)(i) के साथ पठित धारा 4(d);

दोषपूर्ण विवाह औपचारिकताएँ

कुछ व्यक्तिगत कानूनों में यह आधार शामिल है। उदाहरण के लिए, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 4 में कहा गया है कि धारा 5 के अनुसार अन्यथा किए गए विवाह शून्य होंगे। हालाँकि, अधिनियम की धारा 77 उन अनियमितताओं को सूचीबद्ध करती है जिनके लिए धारा 4 और 5 के प्रावधानों के तहत किए गए विवाह शून्य नहीं होंगे। इनमें सहमति या निवास, विवाह की सूचना, प्रमाणपत्र या उसका अनुवाद, विवाह का समय और स्थान और विवाह के पंजीकरण के संबंध में बयान शामिल हैं।

इसी तरह, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में कहा गया है कि विवाह हिंदू संस्कारों और समारोहों के तहत संपन्न किया जा सकता है। यदि संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी शामिल है, यानी, दूल्हा और दुल्हन द्वारा एक साथ सात कदम उठाना, तो सातवां कदम पूरा करने के बाद ही विवाह बाध्यकारी होगा। इससे पहले, यह दोषपूर्ण है, और विवाह रद्द किया जा सकता है।

अन्य आधार

  • विवाह योग्य आयु प्राप्त करने से पहले विवाह, जैसे कि नाबालिग का विवाह, शून्य है।
  • यदि पति/पत्नी में से कोई नपुंसक हो तो अमान्यता की डिक्री प्राप्त की जा सकती है।
  • यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष में पागलपन या मानसिक अस्वस्थता थी, तो विवाह शून्य हो जाएगा। विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 की धारा 4(b) में आगे कहा गया है कि विवाह केवल तभी संपन्न किया जा सकता है जब कोई भी पक्ष पागल न हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो।

जीवनसाथी पर मानसिक विकार का आरोप लगाने वाले पक्ष को इसे स्वयं साबित करना चाहिए। पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि जीवनसाथी को मानसिक बीमारी इस हद तक है कि सामान्य विवाहित जीवन जीना असंभव है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आर लक्ष्मी नारायण बनाम शांति (2001) के मामले में स्पष्ट रूप से समझाया था।

मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में रद्द करने का आधार

मुस्लिम विवाह को रद्द करने की कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं:

विवाह करने की क्षमता

प्रत्येक पुरुष जो युवावस्था की आयु प्राप्त कर चुका है और स्वस्थ दिमाग का है, विवाह का अनुबंध करने में सक्षम है। सामान्य धारणा यह है कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विवाह के लिए सक्षम हो जाता है। एक पुरुष जो स्वस्थ दिमाग का नहीं है या जिसने युवावस्था की आयु प्राप्त नहीं की है, वह अपने अभिभावक की देखरेख में विवाह कर सकता है। मुस्लिम कानून के विभिन्न संप्रदायों में लड़कियों की शादी के अनुबंध की सहमति अलग-अलग है। सामान्य कानून यह है कि एक लड़की जिसने वयस्कता (18 वर्ष) की आयु प्राप्त कर ली है, वह वली (अभिभावक) के बिना अपनी शादी का अनुबंध करने की क्षमता रखती है।

हालाँकि, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत, मद्रास उच्च न्यायालय ने एम मोहम्मद अब्बास बनाम मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार (2015) के मामले में माना कि 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी रोकना उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों के आनंद से वंचित करना नहीं है, बल्कि लड़कियों को सशक्त बनाना और समान दर्जा देना है।

अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह

मुस्लिम कानून किसी को भी अंतरजातीय विवाह करने से नहीं रोकता है, और इसलिए यह एक वैध विवाह है। हालाँकि, अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में शून्य विवाह की अवधारणा चलन में आती है। मुल्ला के मुस्लिम कानून के सिद्धांत कहते हैं कि शिया व्यक्तिगत कानून में, शिया और गैर-मुस्लिम के बीच विवाह शून्य है। दूसरी ओर, सुन्नी पुरुष का किताबिया महिला से विवाह वैध है। किताबिया शब्द का अर्थ आस्तिक है, जिसका अर्थ पवित्र पुस्तक में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। किताबिया में अग्नि पूजक या मूर्ति पूजक शामिल नहीं हैं। इसलिए, शिया पुरुष का किसी ईसाई या यहूदी महिला से विवाह वैध है, लेकिन हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध महिला के साथ ऐसा नहीं है।

एक सुन्नी मुस्लिम महिला को किसी भी शर्त पर किसी गैर-मुस्लिम से शादी करने की अनुमति नहीं है, और मुस्लिम कानून के तहत विवाह शुरू से ही अमान्य है। हालाँकि इस संबंध में विद्वानों के बीच कुछ मतभेद भी हैं।

दूसरी ओर, एक हनफ़ी पुरुष और एक अग्नि-पूजक या मूर्ति-पूजक महिला के बीच विवाह को अनियमित माना जाता है।

शून्य अंतर-धार्मिक विवाह को नागरिक विवाह के माध्यम से मान्य किया जाता है यदि यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत किया गया हो, और विवाह में पैदा हुए बच्चों का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होता है।

संबंध की निषिद्ध श्रेणी के भीतर विवाह

मुस्लिम कानून में, निषिद्ध संबंध संबंधों की उन श्रेणी को संदर्भित करता है जिसके तहत दो व्यक्तियों को शादी करने की अनुमति नहीं है, और यदि वे शादी करते भी हैं, तो शादी को या तो बातिल या फासिद माना जाता है। कुरान की आयतों (वर्सेस) में रिश्तों की निषिद्ध श्रेणी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। मुस्लिम कानून में रिश्तों की निषिद्ध श्रेणी निम्नलिखित हैं:

  • सगोत्रता (कंसेंग्यूनिटी);
  • सजातीयता (एफिनिटी);
  • पोषक (फॉस्टरेज); और,
  • गैरकानूनी संयुग्मन (कंज्यूगेशन)

पहली तीन श्रेणियों के भीतर विवाह को शुरुआत से ही शून्य और बतिल माना जाता है, जबकि अंतिम मानदंड विवाह को फासिद बनाता है। निषिद्ध संबंधों को परिभाषित करने के लिए दो अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है: कितना ऊंचा और कितना नीचा। इसका मतलब है कि ऐसे लग्न (एसेंडेंट्स) और वंशज (डिसेंडेंट), किसी भी हद तक, निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में आते हैं।

सगोत्रता

ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार, सगोत्रता, “एक सामान्य (पुरुष या महिला) पूर्वज से वंश पर आधारित रिश्तेदारी का रिश्ता है।” मुस्लिम कानून पुरुष पक्ष पर संबंधों पर रोक लगाता है। शियाओं और सुन्नियों के बीच सगोत्रता पर निषिद्ध संबंध समान हैं। एक मुस्लिम पुरुष को इन संबंधों से शादी करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, और ऐसी श्रेणी के भीतर शादी करने से शादी शुरू से ही शून्य हो जाती है:

  • पुरुष मुस्लिम की माँ या दादी कितनी ही ऊपर की क्यों न हों;
  • बेटी या पोती कितनी भी नीचे की क्यों न हो;
  • पूर्ण, सगोत्रता, या गर्भाशय बहन;
  • भतीजी या पोती कितनी भी नीचे की क्यों न हो; और,
  • पिता और माता दोनों की तरफ से चाची या दादी चाहे कितनी ही ऊपर की क्यों न हों।

सजातीयता

सजातीयता वो रिश्ते हैं जो शादी के बाद दो लोगों के बीच बनते हैं। शफ़ीई संप्रदाय को छोड़कर, शिया और सुन्नियों के अन्य सभी संप्रदाय न केवल विवाह के वैध होने के दौरान, बल्कि उसके शून्य होने के बाद भी सजातीयता के रिश्ते के अस्तित्व को मानते हैं। भले ही विवाह संपन्न नहीं हुआ है, वैध विवाह अनुबंधित होने के बाद सजातीयता के आधार पर निषेध की श्रेणी उत्पन्न होती है। हालाँकि, बतिल विवाह में सजातीयता पर आधारित कोई भी रिश्ता नहीं बनाया जाता है।

सजातीयता के आधार पर निषिद्ध रिश्ते इस प्रकार हैं:

  • पत्नी की माँ या दादी चाहे कितनी ही ऊपर की क्यों न हों;
  • पिता की पत्नी या पिता के पिता की पत्नी कितनी भी ऊपर की क्यों न हो;
  • पत्नी की बेटी या पोती कितनी भी नीचे की क्यों न हो; और,
  • बेटे की पत्नी या बेटे के बेटे की पत्नी कितनी भी नीचे की क्यों न हो।

पत्नी की बेटी या पोती के साथ संबंध कितना भी नीचे का क्यों न हो, केवल तभी निषिद्ध है जब विवाह संपन्न हो गया हो।

पोषक 

शियाओं और सुन्नियों के विचार पोषक की श्रेणी के आधार पर निषिद्ध संबंधों पर भिन्न-भिन्न हैं। शियाओं के अनुसार, पोषक संबंध तभी बनता है जब पोषक मां बच्चे का पोषण करती है और स्तनपान कराती है।

हालाँकि, सुन्नी कुछ हद तक पोषक संबंधों के साथ विवाह की अनुमति देते हैं:

  • बच्चे के पिता, बच्चे की पोषक माँ के साथ;
  • पोषक माँ की बेटी के साथ;
  • पोषक बच्चे के भाई के साथ पोषक माँ;
  • चाचा या चाची की पोषक माँ के साथ विवाह।

गैरकानूनी संयुग्मन

सगोत्रता, सजातीयता और पोषक पर आधारित रिश्तों की निषिद्ध श्रेणी के साथ विवाह, विवाह को शून्य बनाने के लिए पूर्ण आधार हैं, जबकि गैरकानूनी संयुग्मन एक सापेक्ष (रिलेटिव) आधार है। इसका मतलब है कि यह एक नैतिक आधार है और विवाह को शून्य या अनियमित बना देता है।

मुल्ला के अनुसार, एक आदमी दो पत्नियों से शादी नहीं कर सकता जो सगोत्रता, सजातीयता या पोषक से संबंधित हों। इस प्रकार, कोई व्यक्ति दो पूर्ण, सगोत्रता, या गर्भाशय बहनों या चाची और भतीजी से शादी नहीं कर सकता है। गैरकानूनी संयुग्मन का नियम तभी लागू होता है जब उक्त विवाह जिसके आधार पर गैरकानूनी संयुग्मन का संबंध घोषित किया गया है, अस्तित्व में हो। यदि विवाह विच्छेद हो गया है तो गैरकानूनी संयुग्मन के आधार पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

सुन्नी संप्रदायों के तहत, ऐसे विवाह अनियमित हैं; हालाँकि, शिया कानून में, ये विवाह बिल्कुल शून्य हैं।

भारत में इस्लामी कानूनों के स्रोत फतवा-ए-आलमगिरी के मुताबिक, ऐसी शादियों से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं।

अन्य सापेक्ष मानदंड

ये मानदंड अनिवार्य नहीं हैं बल्कि अनुशंसात्मक और नैतिक प्रकृति के हैं। ये सापेक्ष भी हैं क्योंकि इन मानदंडों के तहत विवाह की वैधता इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों में भिन्न-भिन्न है। ये आधार इस प्रकार हैं:

  • इद्दत से गुजर रही महिला के साथ विवाह शून्य नहीं बल्कि अनियमित है, जैसा कि मोहम्मद हयात बनाम मोहम्मद नवाज 1935 लाह 622 में निर्धारित किया गया है। इस फैसले का उपयोग अभी भी भारतीय अदालतों द्वारा विवाह की वैधता तय करने के लिए किया जाता है। मोहम्मद मुजीबुर रहमान बनाम हुस्ना बेगम (2017) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यही कहा। हालाँकि, शिया संप्रदायों में, ऐसी शादी शून्य है।
  • समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले विवाह अनियमित या शून्य किये जा सकते हैं। समानता को परिभाषित करने के संबंध में कुछ मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, हनफ़ी कानून के अनुसार, दोनों परिवारों की सामाजिक स्थिति समान होनी चाहिए। दूसरी ओर, शियाओं के अनुसार, केवल दो शर्तें आवश्यक हैं। पुरुष को एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए और उसके पास अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की वित्तीय क्षमता होनी चाहिए। हालाँकि, आधुनिक समय में, कोई भी भारतीय अदालत सामाजिक स्थिति की समानता के आधार पर ऐसे विवाहों को रद्द नहीं करेगी। अदालतें जिस एकमात्र समानता की जांच कर सकती हैं वह शारीरिक क्षमता के संदर्भ में समानता है। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष नपुंसक है, तो दूसरे पक्ष को विवाह रद्द करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, विवाह को रद्द करने का अधिकार स्वयं पक्ष का है, न कि वली का।
  • इथाना अशारी और सफी संप्रदायों के अनुसार, जो व्यक्ति तीर्थयात्रा पर है, उसे शादी नहीं करनी चाहिए और ऐसी शादी शून्य हो जाएगी।
  • जिस महिला को पुरुष ने तीन तलाक देकर तलाक दिया हो, उसके साथ पुनर्विवाह तब तक शून्य है जब तक कि वह महिला किसी अन्य पुरुष से पुनर्विवाह न कर ले। विवाह संपन्न होने के बाद, एक बार जब पुरुष उसे तलाक दे देता है, तो पुनर्विवाह हो सकता है।
  • हालाँकि, बहुविवाह मुस्लिम विवाहों को रद्द करने का आधार नहीं है। एक आदमी अधिकतम चार पत्नियों से शादी कर सकता है और यह मुस्लिम स्वीय (पर्सनल) विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 के अधीन है। हालाँकि, खुर्शीद अहमद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015), में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि “बहुविवाह धर्म (इस्लाम) का अभिन्न अंग नहीं था और अनुच्छेद 25 के तहत राज्य की शक्ति के भीतर एक विवाह एक सुधार था।”

किसी भी पक्ष के विकल्प पर विवाह को रद्द करने का आधार

वे विवाह जिन्हें किसी भी पक्ष की इच्छा पर रद्द किया जा सकता है, शून्यकरणीय विवाह कहलाते हैं। ये विवाह अवैध रूप से किए जाते हैं और यदि आपत्ति न की जाए तो ये स्वीकार्य हैं, लेकिन याचिका दायर होने पर अदालत विवाह को रद्द कर सकती है। विवाह रद्द करने की डिक्री घायल पक्ष के विकल्प पर प्राप्त की जा सकती है, और डिक्री पारित करने से पहले, विवाह बाध्यकारी है।

किसी भी पक्ष के विकल्प पर रद्द करने के आधार इस प्रकार हैं:

  • यदि प्रतिवादी विवाह के समय नपुंसक था और रद्द करने की कार्यवाही शुरू होने के दौरान भी वैसा ही है, तो यह याचिकाकर्ता के लिए विवाह विच्छेद पाने का एक आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(a), तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 19, और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 30 इस आधार के उदाहरण हैं।
  • तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 19, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c) और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 25(iii) के तहत धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, या गलत बयानी के आधार पर विवाह को रद्द करने की मांग की जा सकती है।

रद्द करने हेतु याचिका प्रस्तुत करने की एक सीमा अवधि होती है। विवाह रद्द करने की याचिका विवाह के एक वर्ष के भीतर या जब धोखाधड़ी का पता चले उसके एक साल के भीतर दायर की जानी चाहिए जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वी. राजा बनाम भुवनेश्वरी (1997) के मामले में कहा गया था।

  • हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(ii) के साथ पठित धारा 12(1)(b) के प्रावधानों के तहत, एक विवाह को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि विवाह के समय प्रतिवादी पागल या विकृत दिमाग का व्यक्ति था। मोहम्मडन कानून में भी यही मामला है, इसके बारे में लेख के बाद के भाग में अधिक विवरण में चर्चा की गई है।
  • किसी तीसरे पक्ष द्वारा विवाह पूर्व गर्भधारण रद्द करने का आधार है। लेकिन याचिकाकर्ता को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि शादी के समय वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था। वैवाहिक अधिकारों के प्रयोग की सीमा और अनुसमर्थन से संबंधित शर्तें भी सख्ती से लागू हैं।

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत इसके प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(d);
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 25(ii);

इन अधिनियमों में ऐसे प्रावधान वैवाहिक कारण अधिनियम, 1973 की धारा 12(f) के समान हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 में कहा गया है कि इस मामले में सबूत का भार याचिकाकर्ता पर है। यह तब लागू होता है जब वैध विवाह के दौरान या पत्नी के अविवाहित रहने पर विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर बच्चे का जन्म होता है। यह धारा कहावत पैटर इस्ट क्वेम नुप्टिया डिमॉन्स्टेंट (वह पिता है जिसे विवाह इंगित करता है) पर आधारित है। इसलिए, इस आधार के तहत रद्द कर पाने के लिए, याचिकाकर्ता को “गैर-पहुंच” तत्व साबित करना होगा। दुख्तार बनाम मोहम्मद फारूक (1987) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “अदालतें हमेशा हल्के ढंग से या जल्दबाजी में फैसला देने से बचती रही हैं और वह भी कमजोर सामग्री के आधार पर, जिसका प्रभाव एक बच्चे को अवैध संतान और उसकी मां को एक बदचलन औरत करार देने जैसा होगा।”

विवाह को रद्द करने का मुकदमा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विवाह विच्छेद के मुकदमे में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि पवन कुमार बनाम श्रीमती मुकेश कुमारी (2001) के मामले में हुआ था।

  • प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर विवाह संपन्न करने से इंकार करना एक शून्यकरणीय (वॉयडेबल) विवाह है और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 25(i) के तहत इसे रद्द करने का आधार है।
  • संचारी रूप में यौन रोग भी विवाह से बचने का एक आधार है।

फासिद विवाह

मुस्लिम कानून में फ़सीद विवाह को अनियमित विवाह के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि विवाह में कुछ सापेक्ष बाधाएँ हैं जिन्हें विवाह को वैध बनाने के लिए दूर किया जा सकता है। यह अन्य भारतीय कानूनों में शून्यकरणीय विवाह के समान नहीं है। शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध होता है जब तक कि एक पक्ष उसे रद्द नहीं करना चाहता और रद्द करने के बाद उस पर शून्य विवाह के समान ही कानूनी प्रभाव पड़ते हैं। हालाँकि, फासिद विवाह एक ऐसा विवाह है जो न तो वैध है और न ही शून्य। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की बहन से शादी करता है, तो गैरकानूनी संयुग्मन के आधार पर विवाह शून्य माना जाता है। यदि वह पहली पत्नी को तलाक दे दे तो बाधा दूर हो जाती है और विवाह वैध हो जाता है।

इसी तरह, यदि कोई सुन्नी पुरुष किसी मूर्ति या अग्नि पूजक से शादी करता है, तो यह विवाह मुस्लिम कानून के तहत तब तक वैध नहीं है जब तक कि पत्नी इस्लाम में परिवर्तित न हो जाए।

फासिद विवाह का समापन से पहले कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है, और पति तालाक कहकर तुरंत समाप्त कर सकता है। यदि समापन हो जाता है, तो पत्नी मेहर की हकदार है और उसे तलाक या पति की मृत्यु के बाद इदअत निभानी चाहिए। फासिद विवाहों से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं और उन्हें दोनों पक्षों से संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है।

मुस्लिम कानून में विवाह को निम्नलिखित आधारों पर फासिद माना जाता है:

  • बिना गवाहों के हुई शादी। हालाँकि, शिया विवाह के लिए किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है।
  • इद्दत से गुजर रही महिलाओं के साथ विवाह;
  • बिना धर्मपरिवर्तन के मूर्ति या अग्नि पूजक से विवाह;
  • पाँचवीं पत्नी से विवाह;
  • गैरकानूनी संयुग्मन।

फासिद विवाह को शिया के इथाना अशारी संप्रदाय में मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए, अंतिम चार स्थितियों में से किसी के साथ एक विवाह शून्य है।

विवाह को रद्द करना

विवाह को रद्द करने का अर्थ है एक आधिकारिक घोषणा जो विवाह के अस्तित्व को समाप्त करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ उचित कारणों से विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है और इन कारणों में विवाह के समय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाना भी शामिल है। जब विवाह के समय कुछ कानूनी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो विवाह को वैध विवाह नहीं माना जाता है। ऐसे विवाह को रद्द करने का आदेश उन अधिकारियों द्वारा पारित किया जाता है जो कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में नहीं थे क्योंकि कुछ कानूनी आवश्यकताओं की अनुपस्थिति थी जो विवाह को वैध बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। जब एक पक्ष द्वारा विवाह को रद्द करने की याचिका दायर की जाती है तो अदालत को यह तय करना होता है कि दोनों पक्षों के बीच वैध विवाह हुआ है या नहीं। जब विवाह विच्छेद का आदेश न्यायालय द्वारा पारित कर दिया जाता है तो विवाह के अस्तित्वहीन होने के साथ ही एक दूसरे के प्रति आगे के कर्तव्य या दायित्व भी समाप्त हो जाते हैं।

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत रद्द करने के प्रावधान

विवाह को रद्द करने से संबंधित प्रावधानों को विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में निपटाया गया है। उन कानूनों पर नीचे चर्चा की गई है:

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

विवाह को रद्द करने से संबंधित प्रावधान को “विवाह और तलाक की अमान्यता” शीर्षक के तहत निपटाया गया है। हिंदुओं में विवाह को दो व्यक्तियों के बीच पवित्र बंधन माना जाता है। पुराने कानूनों द्वारा प्रस्तुत सभी सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए विवाह के पुराने हिंदू कानूनों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया है। नए कानून में न केवल कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं बल्कि इसे अनुकूलित करने का भी प्रयास किया गया है ताकि सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके। हिंदू कानून के अनुसार, विवाह तीन प्रकार का हो सकता है: वैध विवाह, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद एचएमए) की धारा 5 वैध हिंदू विवाह के लिए शर्तें प्रदान करती है। वैध हिंदू विवाह के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • सबसे पहले तो दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए। धारा 5 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि “विवाह किन्हीं दो हिंदुओं के बीच संपन्न हो सकता है”। यदि विवाह का एक पक्ष गैर-हिन्दू है तो भी उनका विवाह इस कानून के अधीन नहीं होगा।
  • धारा 5(i) के अनुसार, विवाह के किसी भी पक्ष के पास विवाह के समय उसका जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान द्विविवाह या बहुविवाह के कार्य पर रोक लगाता है।
  • धारा 5(ii) के अनुसार, विवाह के समय पक्षों को निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए:
  1. विवाह का कोई भी पक्ष मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए;
  2. यदि विवाह के दोनों पक्ष वैध सहमति देने में सक्षम हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसे मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जो विवाह और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है;
  3. विवाह के किसी भी पक्ष को बार-बार पागलपन के हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए था।
  • धारा 5(iii) के अनुसार, विवाह के समय दूल्हे को इक्कीस वर्ष की आयु पूरी करनी होगी और दुल्हन को अठारह वर्ष की आयु पूरी करनी होगी;
  • पक्षों के रीति-रिवाज या प्रथा के अनुसार, उनका रिश्ता निषिद्ध रिश्ते की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, यदि ऐसा है तो इसे धारा 5(iv) द्वारा प्रदान किए गए अनुसार उनके रीति-रिवाज और प्रथा द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए;
  • धारा 5(v) में प्रावधान है कि पक्षों को एक-दूसरे का सपिण्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि विवाह के पक्षों को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाज या प्रथा अनुमति देती है तो ऐसा विवाह वैध विवाह होगा।

तो, ये वो शर्तें थीं जिन्हें हिंदू कानून के तहत वैध विवाह के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह

विवाह की अमान्यता की अवधारणा पहली बार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा पेश की गई थी। जब विवाह के समय, धारा 5 के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ऐसे विवाह को वैध विवाह नहीं माना जाता है। अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किया गया कोई भी विवाह, धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) का उल्लंघन करने पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा एक याचिका दायर की गई हो। बस, विवाह को इन शर्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए:

  • विवाह के किसी भी पक्ष का विवाह के समय उसका जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए;
  • उनका रिश्ता निषिद्ध रिश्ते की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, यदि ऐसा है तो इसे उनके रीति-रिवाज और प्रथा द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए; और
  • पक्षों को एक-दूसरे का सपिंड नहीं बनना चाहिए। लेकिन यदि विवाह के पक्षों को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाज या प्रथा अनुमति देती है तो ऐसा विवाह वैध विवाह होगा।

यदि इन तीन शर्तों में से कोई भी मौजूद होगी, तो इस धारा के तहत विवाह स्वतः ही शून्य हो जाएगा। विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत द्वारा अमान्यता की डिक्री पारित की जा सकती है। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने वाला कोई भी विवाह कानूनी तौर पर शून्य होगा। उनकी शादी को शून्य घोषित करने के लिए अदालत से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। यह केवल कानून के क्रियान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) से अशक्त और शून्य हो जाता है। हालाँकि, पक्ष अमान्यता की डिक्री प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यह विवाह के पक्षों पर छोड़ दिया गया है कि वे अदालत से औपचारिक घोषणा के बिना अपने विवाह को शून्य मान लें।

दूसरी ओर, शून्यकरणीय विवाह तब तक अस्तित्व में रहते हैं जब तक कि विवाह के पक्ष अपने विवाह को रद्द करने के लिए अदालत में नहीं पहुंच जाते। यह पक्षों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपनी शादी को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर करना चाहते हैं या नहीं। एचएमए की धारा 12 शून्यकरणीय विवाहों के बारे में बात करती है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी विवाह एक शून्यकरणीय विवाह होगा, या निम्नलिखित आधारों के आधार पर रद्द करने की डिक्री द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है:

  • कि प्रतिवादी की असमर्थता के कारण विवाह के पक्षों द्वारा विवाह सम्पन्न नहीं किया जा सका है; या
  • यह विवाह धारा 5(ii) के तहत निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन है और वे शर्तें हैं:
  1. विवाह का कोई भी पक्ष मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए;
  2. यदि विवाह के दोनों पक्ष वैध सहमति देने में सक्षम हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसे मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जो विवाह और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है;
  3. विवाह के किसी भी पक्ष को बार-बार पागलपन के हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए था;
  • कि याचिकाकर्ता की सहमति विवाह समारोह या प्रतिवादी से जुड़ी किसी भौतिक स्थिति के लिए धोखाधड़ी या बलपूर्वक प्राप्त की गई थी; या
  • यह कि विवाह के समय प्रतिवादी याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी।

इस धारा की उपधारा 2 में कुछ शर्तें भी दी गई हैं जिनका पालन रद्द करने की डिक्री प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करने से पहले आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता इस आधार पर रद्द करने की डिक्री के लिए याचिका दायर कर रहा है कि उसकी सहमति धोखाधड़ी या बल से प्राप्त की गई थी तो अदालत द्वारा याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा यदि:

  • याचिका एक वर्ष या उससे अधिक समय के बाद की गई है जब बल का प्रयोग बंद कर दिया था या धोखाधड़ी का पता चला था, जैसा भी मामला हो;
  • याचिकाकर्ता ने बल के प्रयोग बंद होने या धोखाधड़ी का पता चलने के बाद भी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष के साथ रहने का फैसला किया है या अपनी सहमति दी है।

इस धारा की उपधारा 2 द्वारा लगाई गई एक और शर्त यह है कि यदि याचिकाकर्ता इस आधार पर डिक्री रद्द करने के लिए याचिका दायर कर रहा है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने गर्भवती किया है, तो न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा यदि:

  • याचिकाकर्ता को शादी के समय कथित तथ्यों की जानकारी नहीं थी;
  • विवाह के मामले में जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले अनुष्ठापित हुआ था तो कार्यवाही ऐसे प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर शुरू की गई है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अनुष्ठापित विवाह के मामले में कार्यवाही विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर शुरू की गई हो;
  • याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित आधारों के खुलासे के बाद से, याचिकाकर्ता की सहमति से उनके बीच वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है।

इसलिए, शून्य और शून्यकरणीय विवाह के बीच मुख्य अंतर यह है कि शून्य विवाह आरंभ से ही शून्य है, जिसका अर्थ है कि यह शुरुआत से ही शून्य है। जबकि, शून्यकरणीय विवाह को विवाह के पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत में अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्धों के विवाह पर लागू होता है। इस कानून के प्रावधान न केवल उन भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं जो विभिन्न जातियों और धर्मों से हैं, बल्कि उन भारतीय नागरिकों पर भी लागू होते हैं जो विदेश में रहते हैं। अधिनियम की धारा 25 शून्यकरणीय विवाहों से संबंधित है। इसके अनुसार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किया गया कोई भी विवाह शून्यकरणीय होगा और रद्द करने की डिक्री द्वारा घोषित किया जा सकता है:

  1. यदि प्रतिवादी ने विवाह को सम्पन्न करने से इनकार कर दिया है;
  2. यदि विवाह के समय, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी;
  3. यदि किसी भी पक्ष की सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं थी, तो इसका मतलब है कि यह धोखाधड़ी, जबरदस्ती और गलत बयानी द्वारा प्राप्त की गई है, जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत परिभाषित किया गया है।

यह भी प्रावधान है कि अदालत को गर्भावस्था से संबंधित खंड (ii) के तहत निर्दिष्ट मामले में अमान्यता की डिक्री तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि:

  • याचिकाकर्ता को विवाह के समय कथित तथ्यों की जानकारी नहीं थी;
  • विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर अदालत में कार्यवाही शुरू की गई थी; और
  • चूंकि याचिकाकर्ता ने विवाह की अमान्यता के लिए डिक्री के आधार की खोज की है, इसलिए याचिकाकर्ता ने वैवाहिक संभोग के लिए सहमति नहीं दी है।

इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि अदालत को सहमति से संबंधित खंड (iii) के तहत निर्दिष्ट मामले में अमान्यता का आदेश नहीं देना चाहिए, जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि,

  • यदि या तो जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, सहमति प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं की गई है;
  • यदि याचिकाकर्ता अपनी स्वतंत्र सहमति से विवाह के दूसरे पक्ष के साथ जबरदस्ती खत्म होने के बाद या, धोखाधड़ी का पता चलने के बाद, जैसा भी मामला हो पति और पत्नी के रूप में रहा है।

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936

यह कानून पारसी समुदाय के विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है। लोगों ने पारसी विवाह को आशीर्वाद के एक धार्मिक समारोह के माध्यम से किया गया एक अनुबंध माना है जो इसकी वैधता के लिए आवश्यक है। ‘आशीर्वाद’ का शाब्दिक अर्थ शुभकामना, पक्षों को विश्वास के साथ अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन करने के लिए प्रार्थना या दैवीय उपदेश है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 30 विवाह की अमान्यता के लिए मुकदमों के बारे में बात करती है। इसके अनुसार, यदि किसी भी मामले में, प्राकृतिक कारणों से विवाह का समापन असंभव हो जाता है तो विवाह के किसी भी पक्ष के कहने पर इसे अमान्य या शून्य घोषित किया जा सकता है।

भारतीय तलाक अधिनियम (ईसाइयों के लिए), 1869

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 भारत में महत्वपूर्ण संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों में से एक है जो ईसाई समुदाय को नियंत्रित करता है। अधिनियम के प्रावधान न्यायालय की शक्ति को परिभाषित करते हैं और विवाह के पक्षों को अदालतों द्वारा दी गई राहत का वर्णन करते हैं जैसे कि विवाह का विघटन, उनके विवाह की अमान्यता या न्यायिक अलगाव (सेपरेशन)।

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 18 के तहत, कोई भी पति या पत्नी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके जा सकता है कि उसकी शादी को अमान्य घोषित किया जाए।

अधिनियम की धारा 19 विवाह की अमान्यता की ऐसी डिक्री पारित करने के लिए आधार प्रदान करती है। इसके अनुसार, विवाह की अमान्यता की डिक्री निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर पारित की जा सकती है:

  1. विवाह के अनुष्ठान के समय और साथ ही कार्यवाही शुरू करने के समय प्रतिवादी की नपुंसकता या पागलपन;
  2. विवाह के पक्ष सगोत्रता (चाहे प्राकृतिक हो या कानूनी) या सजातीयता की निषिद्ध श्रेणी से बंधे हों;
  3. विवाह का कोई भी पक्ष विवाह के समय पागल या मूर्ख था;
  4. विवाह के समय, किसी भी पक्ष का पिछला विवाह लागू था या नए विवाह के समय किसी भी पक्ष का पूर्व पति या पत्नी जीवित था।

यह भी प्रदान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत, उच्च न्यायालय के पास विवाह की अमान्यता की डिक्री पारित करने का अधिकार क्षेत्र है यदि विवाह के लिए पक्षों की सहमति धोखाधड़ी या बल द्वारा प्राप्त की गई थी और उच्च न्यायालय की यह शक्ति इस अधिनियम की धारा 19 के किसी भी प्रावधान से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

मुस्लिम कानून में विवाह को रद्द करना

मुस्लिम स्वीय विधि में विवाह रद्द करने पर कोई विशिष्ट संहिताबद्ध कानून नहीं है क्योंकि विवाह रद्द करने की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है। हालाँकि, मुसलमानों के संप्रदाय तीन प्रकार के विवाहों को मान्यता देते हैं, जिनमें शामिल हैं: 

  1. वैध विवाह, या सहीह, 
  2. अमान्य विवाह, या बातिल और 
  3. अनियमित विवाह, या फासिद। 

विवाहों की अंतिम दो श्रेणियाँ रद्द की जा सकती हैं, भले ही बातिल विवाह प्रारंभ से ही शून्य हों। इथारी अशारी संप्रदाय अनियमित विवाह (फ़ासिद) को मान्यता नहीं देता है और उनका विवाह या तो वैध या शून्य हो सकता है।

बातिल विवाह

बातिल विवाह का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है और यह शुरू से ही शून्य है। इसे विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पक्षों ने विवाह की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती हैं। हालाँकि, यह पति-पत्नी का दर्जा या इस विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता प्रदान नहीं करता है, न ही यह विवाह के माध्यम से दोनों के बीच वैवाहिक बंधन बनाता है।

चूँकि बतिल विवाह शुरू से ही शून्य है, इसलिए पत्नी सहित सभी पक्ष दूसरों से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता है। एक विवाह जो मुस्लिम स्वीय विधि के तहत विवाह की वैध आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, उसे शून्य विवाह कहा जाता है।

विवाह को रद्द करने के लिए किसी घोषणा या रद्द करने की डिक्री की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कोई इच्छुक व्यक्ति विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 के तहत घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 विदेशी देशों में भारतीय नागरिकों के बीच विवाह और एक भारतीय नागरिक और एक विदेशी के बीच विवाह को मान्यता देता है। अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि विवाह में कम से कम एक पक्ष भारतीय होना चाहिए। इसमें निम्नलिखित शर्तें भी बताई गई हैं, जिनका पालन न करने पर अमान्य माना जाना चाहिए:

  • विवाह के किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है;
  • कोई भी पक्ष मूर्ख या पागल नहीं है;
  • विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन ने क्रमशः इक्कीस और अठारह वर्ष पूरे कर लिए हों;
  • वे निषिद्ध रिश्तों की श्रेणी के भीतर नहीं हैं। हालाँकि अधिनियम इस शब्द को परिभाषित नहीं करता है, धारा 2(a) में कहा गया है कि इसका वही अर्थ है जो विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत है।

इस अधिनियम के तहत शून्य और शून्यकरणीय दोनों विवाहों को रद्द करने की याचिका केवल तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब विवाह इस अधिनियम के तहत अनुष्ठापित किया गया हो।

अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की वैवाहिक राहत विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अध्याय IV, V, VI और VII के प्रावधानों द्वारा शासित होनी चाहिए। किसी शून्यकरणीय विवाह को रद्द करने की डिक्री प्राप्त करने के लिए, धारा 18(3)(b) में कहा गया है कि कोई अदालत विवाह को रद्द करने की डिक्री बनाने के लिए अधिकृत नहीं है यदि:

  • अदालत में रद्द करने की याचिका पेश करने के दौरान पक्ष भारत में निवास करते हैं;
  • यदि रद्द करने की डिक्री के लिए याचिकाकर्ता पत्नी है, तो अदालत में याचिका पेश करने से पहले, वह तीन साल की अवधि से भारत में रह रही हो। वह एक “साधारण निवासी” होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह बिना किसी व्यावसायिक, शैक्षिक या अन्य दायित्वों के अपनी इच्छा से निवास कर रही है।

अधिनियम की धारा 18(3) के तहत खंड (c) रद्द करने की डिक्री देने की शर्तें प्रदान करता है। वे स्थितियाँ जहाँ कोई अदालत शून्य विवाह को रद्द करने की डिक्री नहीं देगी, वे इस प्रकार हैं:

  • रद्द करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने के दौरान, एक पक्ष भारत का निवासी है। इसका मतलब है कि शून्य विवाह को रद्द करने के लिए कोई भी याचिका इस अधिनियम के तहत तभी दायर की जा सकती है जब विवाह के दोनों पक्षों का निवास भारत से बाहर हो।
  • रद्द करने की मांग करने वाले पक्षों का विवाह इस अधिनियम के तहत संपन्न होना चाहिए कि याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता भारत में है। इसलिए, इस अधिनियम के तहत रद्द करने के लिए याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता को भारत से बाहर नहीं रहना चाहिए।

मुस्लिम स्वीय विधि के तहत तलाक

मुस्लिम स्वीय विधि के तहत विवाह निम्नलिखित तरीकों से समाप्त किया जा सकता है:

  • तलाक, यानी पति द्वारा अपनी इच्छा से तलाक;
  • विवाह के दोनों पक्षों की आपसी सहमति, खुला और मुबारत; या,
  •  न्यायिक डिक्री द्वारा तलाक

तलाक

मुस्लिम कानून में जब पति अपनी मर्जी से पत्नी को तलाक देता है तो इसे तलाक कहा जाता है। एक मुस्लिम पति जो स्वस्थ दिमाग का है और यौवन (प्यूबर्टी) की आयु प्राप्त कर चुका है, वह अपनी पत्नी को तलाक के माध्यम से तलाक दे सकता है।

तलाक के तीन तरीके इस प्रकार हैं:

  • तलाक-ए-अहसान: एक मुस्लिम पति तलाक-ए-अहसान के जरिए अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इसमें तुहर की अवधि के दौरान एक ही घोषणा शामिल है (जब पत्नी का मासिक धर्म नहीं चल रहा होता है) कि पति को संभोग से दूर रहना चाहिए। फिर पत्नी को उसकी इद्दत अवधि का पालन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

तलाक-ए-अहसान रद्द करने योग्य है, और पति महिला की इद्दत अवधि समाप्त होने से पहले तलाक रद्द कर सकता है। एक बार इद्दत ख़त्म हो जाने पर, तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है।

  • तलाक-ए-हसन: तलाक-ए-हसन के जरिए पत्नी को तलाक देने के लिए पति को लगातार तीन बार तुहर की अवधि में तीन बार तलाक कहना होगा। इस दौरान किसी भी तरह का संभोग नहीं करना चाहिए।

तलाक की तीसरी घोषणा से पहले इसे रद्द किया जा सकता है। एक बार तीसरी घोषणा हो जाने के बाद, इद्दत अवधि की परवाह किए बिना, तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है।

  • तलाक-उल-बिद्दत या तलाक-उल-बैन: यह मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी से तुरंत तलाक प्रदान करता है। घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाता है। यह तलाक का एक अस्वीकृत रूप है और तलाक-उल-बिद्दत या तलाक-उल-बैन द्वारा प्राप्त तलाक अपरिवर्तनीय है।

इसमें एक ही तुहर के दौरान तलाक की तीन घोषणाएं शामिल हैं। इसे तीन तलाक के नाम से भी जाना जाता है और शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य (2017) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराया था।

तलाक़-ए-तफ़वीज़

यह तलाक का एक प्रत्यायोजित (डेलीगेटेड) रूप है और तलाक का एकमात्र प्रकार है जो मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने में सक्षम बनाता है। आमतौर पर पति ही अपनी पत्नी को तलाक देता है। लेकिन कुछ मामलों में, वह तलाक की शक्ति अपनी पत्नी या अन्य तीसरे पक्ष को सौंप देता है। प्रत्यायोजन का अधिकार पूर्ण या सशर्त हो सकता है और अस्थायी या स्थायी अवधि के लिए दिया जा सकता है। ऐसे मामले में, पत्नी शादी से इनकार कर सकती है, और इसका वही प्रभाव होगा जो पति द्वारा तलाक कहने पर होता है।

हालाँकि, पत्नी को खुद तलाक देने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यह पति के प्रत्यायोजन पर निर्भर करता है। यदि प्रत्यायोजन द्विपक्षीय है, तो पत्नी अपनी इच्छा से अकेले तलाक नहीं ले सकती। मोंजिला बीबी बनाम नूर हुसैन (1992) के मामले में, यह माना गया कि पत्नी केवल बिना शर्त तलाक दे सकती है यदि पति एकतरफा प्रत्यायोजन करता है। चूँकि, इस मामले में, स्वीय विधि तलाक पर रोक नहीं लगाता है, पत्नी अपनी इच्छा से तलाक ले सकती है।

खुला और मुबारत

जबकि तलाक पति को अपनी पत्नी को तलाक देने का साधन प्रदान करता है, मुस्लिम स्वीय विधि के तहत पति और पत्नी के बीच समझौते से भी तलाक लिया जा सकता है। यह दो तरह से प्रभावित हो सकता है: खुला और मुबारत।

खुला तलाक का एक रूप है जहां पत्नी तलाक की पहल करती है और कार्यवाही उसकी सहमति से शुरू होती है। वह विवाह से मुक्ति के बदले में पति को प्रतिफल (कंसीडरेशन) देने के लिए सहमत होती है। वह अपने पति को प्रतिफल के रूप में महर का भुगतान करने से भी राहत दे सकती है। यदि पत्नी द्वारा कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है, तो पति उस पर दावा कर सकता है।

मुबारत में पति-पत्नी दोनों शादी ख़त्म करना चाहते हैं और आपसी सहमति से ऐसा कर सकते हैं। दोनों पक्ष तलाक की पहल करते हैं।

न्यायिक डिक्री द्वारा तलाक

मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2 पत्नी को अदालती डिक्री के माध्यम से तलाक लेने के लिए कुछ आधार प्रदान करती है। कुछ आधार में निम्नलिखित शामिल हैं- पति का चार साल से लापता होना, पति की ओर से लापरवाही या भरण पोषण देने में विफलता, पति को कारावास की सजा, नपुंसकता, वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में विफलता, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार आदि।

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत तलाक

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही इसमें विवाह विच्छेद का प्रावधान हो। इस अधिनियम के तहत तलाक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अध्याय VI द्वारा शासित होता है। तलाक के लिए आधार अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए हैं।

विवाह का अपूरणीय विघटन

भारत के विधि आयोग ने 1978 में अपनी 71वीं रिपोर्ट में विवाह के अपूरणीय विघटन की अवधारणा पर विचार किया। इसकी राय थी कि यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपूरणीय टूटने को तलाक का आधार होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में, अदालतों की स्थिति इस बात पर विकसित हुई है कि इसे तलाक के आधार के रूप में शामिल किया जाए या नहीं। विवाह के अपूरणीय विघटन का आधार सबसे पहले डॉ. एन.जी. दास्ताने बनाम श्रीमती एस दास्ताने (1975) के मामले में सामने आया था जहां पक्षों में लंबे समय तक लड़ाई हुई और उनका वैवाहिक बंधन इतना टूट गया कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर सका। मामले में उक्त आधार को तलाक के लिए एक अलग आधार के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया। लेकिन विभिन्न अदालतों में इस मुद्दे पर मतभेद था।

उदाहरण के लिए, हरेंद्र नाथ बर्मन बनाम श्रीमती सुप्रोवा बर्मन और अन्य (1989), के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक बंधनों का टूटना, भले ही कितना भी अपूरणीय हो, किसी भी भारतीय वैवाहिक कानून में अभी तक तलाक का आधार नहीं है। श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में वैवाहिक अधिकार केवल किसी क़ानून द्वारा नहीं बनाए गए हैं। यह विवाह संस्था में अंतर्निहित है। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय ने सुश्री जॉर्डन डिएंगदेह बनाम एस.एस. चोपड़ा (1985) और श्रीमती स्नेह प्रभा बनाम रविंदर कुमार (1995) जैसे मामलों में इस आधार पर विचार किया और तलाक दे दिया।

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को तलाक के लिए इस आधार को शामिल करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन पर विचार करने की सिफारिश की।

2009 में, भारत के विधि आयोग ने फिर से अपनी 217वीं रिपोर्ट में तलाक कानूनों के प्रावधानों के तहत विवाह के अपूरणीय टूटने को तलाक के आधार के रूप में शामिल करने की सिफारिश की।

अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसी खत्री बनाम गौरव खत्री (2023) के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति के माध्यम से इस आधार पर तलाक की अनुमति दी।

भारतीय कानूनों में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान

विभिन्न भारतीय कानूनों के तहत आपसी सहमति से तलाक के प्रावधान इस प्रकार हैं:

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मूल रूप से इस अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के तहत डाला गया था। यह संशोधन से पहले या बाद में हुए दोनों विवाहों के लिए लागू है। इसके तहत तलाक के आधार इस प्रकार हैं:

  • पति-पत्नी एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हों;
  • वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं;
  • वे आपसी सहमति से शादी ख़त्म करने पर सहमत हो गए हैं।

न्यायालय में याचिका पेश करने के बाद छह महीने का इंतजार करना पड़ता है। यदि छह से अठारह महीने के भीतर याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो अदालत, विवाह के समापन और याचिका में दिए गए कथनों के संबंध में जांच करने के बाद, तलाक की डिक्री दे देगी।

हाल ही में, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ, ने माना कि अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों के तहत, सर्वोच्च न्यायालय धारा 13B के तहत अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकता है।

ईसाई

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के समान, पहले के भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत आपसी सहमति से तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001 के माध्यम से, धारा 10A के तहत ऐसा प्रावधान डाला गया और अधिनियम आया जिसे तलाक अधिनियम, 1869 के नाम से जाना जाता था। अंतर केवल इतना है कि यहां पक्ष दो साल की अवधि के लिए अलग-अलग रहेंगे, जबकि अन्य क़ानूनों में यह एक वर्ष है।

पारसी

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के तहत आपसी तलाक का प्रावधान धारा 32B के तहत 1988 के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत आपसी सहमति के तहत तलाक के प्रावधान धारा 28 के तहत दिए गए हैं।

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969

अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत तलाक की प्रक्रिया विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इस अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 द्वारा शासित है।

विवाह को रद्द करने और तलाक में बच्चों का भाग्य

जबकि रद्द करना विवाह को खारिज करना है, और तलाक पति और पत्नी के बीच वैवाहिक बंधन को तोड़ देता है, विवाह में पैदा हुए बच्चे, यदि कोई हों, काफी हद तक पीड़ित होते हैं। इसलिए, सभी भारतीय कानूनों में ऐसे मामलों में बच्चों के भाग्य पर विचार किया गया है और उनकी सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, जब अदालत द्वारा अमान्यता की डिक्री दी जाती है, तो शून्य या शून्यकरणीय विवाह में पक्षों के बीच विवाह को रद्द कर दिया जाता है, डिक्री होने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया कोई बच्चा या जो जो पक्षों का वैध बच्चा है (वैवाहिक संबंध से बाहर पैदा नहीं हुआ है), विवाह के रद्द होने पर भी उन्हें उनकी वैध संतान माना जाएगा। बच्चे के पास वैध विवाह से पैदा हुए वैध बच्चे के समान अधिकार हैं। ऐसे बच्चे के पास माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर विरासत का अधिकार भी होगा। हालाँकि, यदि बच्चा नाजायज़ है तो संपत्ति के अधिकार लागू नहीं होते हैं।

व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16;
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 26;
  • तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 21 में कहा गया है कि रद्द करने की डिक्री से पहले पैदा हुए या गर्भ धारण किए गए बच्चे निम्नलिखित मामलों में वैध बच्चों के रूप में माता-पिता की संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार हैं:
  1. विवाह को द्विविवाह के आधार पर रद्द कर दिया गया था, लेकिन विवाह इस विश्वास के साथ सद्भावना में अनुबंधित किया गया था कि पति या पत्नी मर चुके थे;
  2. पागलपन के आधार पर विवाह रद्द कर दिया गया।

दूसरी ओर, तलाक के मामले में, बच्चे से संबंधित प्रमुख मुद्दा अभिरक्षा (कस्टडी) का है। बच्चे के उत्तराधिकार के अधिकार के प्रश्न पर कोई विवाद नहीं उठता। बच्चे की अभिरक्षा संबंधित धर्मों के अभिरक्षा कानूनों द्वारा शासित होती है। आम तौर पर, नाबालिग बच्चे के मामले में, माता-पिता दोनों के पास समान अधिकार होते हैं। यदि बच्चे के माता-पिता की ओर से कोई आपसी सहमति नहीं है, तो परिवार अदालत बच्चे की अभिरक्षा का फैसला करती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शेओली हाटी बनाम सोमनाथ दास (2019), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी बच्चे की अभिरक्षा का फैसला करते समय, “बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।” बच्चे की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों कानून हैं:

  • अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी भारतीय बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता को नियंत्रित करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के तहत, अदालत अंतरिम (इंटरिम) आदेश पारित कर सकती है और डिक्री में “नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा, उनकी इच्छाओं के अनुरूप” के संबंध में प्रावधान भी जोड़ सकती है। डिक्री पारित होने के बाद, यदि इस धारा के तहत कोई याचिका अदालत में दायर की जाती है, तो वह अभिरक्षा के संबंध में आदेश पारित कर सकती है। यह धारा अदालत को इससे संबंधित किसी भी आदेश को रद्द करने या संशोधित करने का भी अधिकार देती है।
  • हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 हिंदू बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाले संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 का एक पूरक (सप्लीमेंटल) अधिनियम है।
  • मुस्लिम स्वीय विधि के तहत, पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है, लेकिन लड़के के लिए सात साल की उम्र तक अभिरक्षा मां के पास रहती है, और लड़की के लिए, यह उसके यौवन की उम्र तक पहुंचने से पहले होता है।
  • पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 49 पारसी बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करती है।
  • तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 41 अदालत को ईसाई बच्चों के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार देती है।
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 38 उन माता-पिता के दोनों बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करती है जिनकी शादियाँ इस अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत भी पंजीकृत थीं।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में वैधानिक कानून नाजायज बच्चों और रद्द विवाह के बच्चों पर भी लागू होते हैं, यदि ऐसे कोई विवाद उत्पन्न होते हैं। तलाक की कार्यवाही में बच्चे की अभिरक्षा को लेकर विवाद अधिक आम है।

तलाकशुदा या विवाह के रद्द होने पर व्यक्तियों का पुनर्विवाह

रद्द विवाह में व्यक्तियों के पुनर्विवाह पर कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं हैं। मौजूदा कानूनी प्रावधानों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि किसी विवाह को शून्य विवाह होने के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो विवाह क़ानून द्वारा निषिद्ध है। भले ही रद्द होने के बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे से पुनर्विवाह करते हैं, फिर भी यह एक शून्य विवाह होगा और इसे कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। हालाँकि, शून्यकरणीय विवाहों के मामलों में, जहाँ पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर विवाह रद्द कर दिया गया था, वे अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं। दूसरी ओर, चूंकि रद्द करने की डिक्री विवाह को अमान्य कर देता है, इसलिए पक्ष तुरंत पुनर्विवाह कर सकती हैं क्योंकि पिछली शादी कानून की नजर में मौजूद नहीं थी। इसलिए एक बार जब विवाह रद्द हो जाता है, तो विवाह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। पक्ष, रद्द करने का डिक्री प्राप्त करने के बाद, किसी तीसरे व्यक्ति से पुनर्विवाह कर सकते हैं।

कानून में इस बात के प्रावधान हैं कि क्या तलाकशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर सकता है: आम तौर पर, पक्षों को तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है और कुछ समय सीमाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत, अदालत द्वारा तलाक की डिक्री दिए जाने के बाद तलाकशुदा व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है।

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक के प्रावधान

तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जहां अदालत द्वारा वैध विवाह को विघटन कर दिया जाता है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक के लिए आधार प्रदान करने वाले प्रावधान इस प्रकार हैं:

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के लागू होने से पहले तलाक की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि हिंदू कानून के तहत, विवाह को पति और पत्नी का एक अविभाज्य मिलन माना जाता था। लेकिन वर्तमान कानून ने विवाह और तलाक के कानून में कई महत्वपूर्ण और गतिशील परिवर्तन पेश किए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि किन परिस्थितियों में कोई दूसरे पक्ष से तलाक मांग सकता है और ऐसी परिस्थितियां अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित की गई हैं। इसमें वे आधार दिए गए हैं जो पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अनुसार, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ कोई भी विवाह, निम्नलिखित आधारों पर पति या पत्नी द्वारा दायर याचिका पर विघटन किया जा सकता है:

  • विवाह संपन्न होने के बाद अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो; या
  • विवाह संपन्न होने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है; या
  • तलाक के लिए याचिका शुरू करने से पहले कम से कम दो साल की लगातार अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है;
  • खुद को दूसरे धर्म में परिवर्तित कर लिया है; या
  • मानसिक रूप से असाध्य मानसिक विकार रहा हो, या लगातार या रुक-रुक कर इस तरह के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा हो कि याचिकाकर्ता से उचित रूप से प्रतिवादी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती; या
  • किसी संक्रामक रोग से पीड़ित रहा हो; या
  • धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करके संसार का त्याग कर दिया है; या
  • उन व्यक्तियों द्वारा सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक जीवित रहने के बारे में नहीं सुना गया है, जो स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी के बारे में सुनते, यदि प्रतिवादी जीवित होता; या

विवाह के पक्ष इस आधार पर भी अपने विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं:

  • जिस कार्यवाही में वे पक्ष थे, उसमें न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पक्षों के बीच सहवास की कोई बहाली नहीं हुई है; या
  • दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित कर दी गई है और डिक्री पारित होने के एक वर्ष के भीतर ऐसी डिक्री का अनुपालन नहीं किया गया है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

अधिनियम की धारा 27 में तलाक के लिए आधार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार, तलाक की याचिका पति या पत्नी द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है:

  1. प्रतिवादी ने विवाह संपन्न होने के बाद अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया था;
  2. प्रतिवादी ने तलाक के लिए याचिका शुरू करने से पहले कम से कम दो साल की लगातार अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है;
  3. प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिभाषित अपराध के लिए सात साल या उससे अधिक के कारावास की सजा का सामना करना पड़ रहा है;
  4. विवाह संपन्न होने के बाद से, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है; या मानसिक विकार का असाध्य रोग हो, या लगातार या रुक-रुक कर इस तरह के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा हो कि याचिकाकर्ता से उचित रूप से प्रतिवादी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती;
  5. प्रतिवादी यौन रोग, एक संचारी रोग से पीड़ित है;
  6. प्रतिवादी एक बीमारी, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जो याचिकाकर्ता से स्थानांतरित नहीं हुई है; और
  7. प्रतिवादी के बारे में उन व्यक्तियों द्वारा सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए जीवित होने के बारे में नहीं सुना गया है, जो स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी के बारे में सुनते, यदि प्रतिवादी जीवित होता।

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 32 में तलाक के लिए आधार निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार, विवाह का कोई भी पक्ष निम्नलिखित में से एक या दो आधारों पर दूसरे पक्ष पर मुकदमा कर सकता है:

  • प्रतिवादी की ओर से जानबूझकर इनकार करने के कारण विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह संपन्न नहीं हो सका;
  • विवाह की तारीख से लेकर उस समय तक जब तलाक के लिए मुकदमा शुरू किया गया था, प्रतिवादी मानसिक रूप से अस्वस्थ था;
  • कि प्रतिवादी विवाह के समय वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी;
  • विवाह संपन्न होने के बाद से, प्रतिवादी ने व्यभिचार (एडलटरी) या द्विविवाह या बलात्कार या कोई अप्राकृतिक अपराध किया है;
  • कि विवाह संपन्न होने के बाद से, प्रतिवादी ने स्वेच्छा से वादी को गंभीर चोट पहुंचाई है या वादी को यौन रोग से संक्रमित किया है या, जहां प्रतिवादी पति है और उसने अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया है;
  • कि प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिभाषित अपराध के लिए सात साल या उससे अधिक के कारावास की सजा का सामना करना पड़ रहा है;
  • कि प्रतिवादी ने कम से कम दो वर्षों के लिए वादी को छोड़ दिया है;
  • कि प्रतिवादी द्वारा वादी के लिए अलग से भरण-पोषण देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जाने के बाद से पक्षों ने एक वर्ष या उससे अधिक समय से अपनी शादी को संपन्न नहीं किया है;
  • यह कि प्रतिवादी अब दूसरे धर्म में परिवर्तित होकर पारसी धर्म का नहीं है।

भारतीय तलाक अधिनियम (ईसाइयों के लिए), 1869

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 भारत में महत्वपूर्ण संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों में से एक है जो ईसाई समुदाय को नियंत्रित करता है। भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के भाग III की धारा 10 में विवाह के विघटन के लिए आधार निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार, कोई भी पति जिला अदालत या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस आधार पर अपनी शादी को खत्म करने की प्रार्थना कर सकता है कि शादी के बाद से उसकी पत्नी व्यभिचार की दोषी रही है।

इसी प्रकार, कोई भी पत्नी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्नलिखित आधार पर अपने विवाह को समाप्त करने के लिए याचिका दायर करके प्रार्थना कर सकती है:

  • कि उसके पति ने ईसाई धर्म त्यागकर दूसरा धर्म अपना लिया है;
  • कि उसके पति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है;
  • कि उसका पति अनाचारपूर्ण व्यभिचार, या व्यभिचार के साथ द्विविवाह, या व्यभिचार के साथ किसी अन्य महिला के साथ विवाह, या बलात्कार, सोडोमी या पाशविकता (बेस्टियलिटी) का दोषी है;
  • यह कि उसके पति ने बिना किसी उचित कारण के उसे दो साल या उससे अधिक समय के लिए छोड़ दिया है।

ईसाई समुदाय के तलाक और अन्य वैवाहिक कारणों को नियंत्रित करने वाला भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 तलाक के अंग्रेजी कानून पर आधारित था और यह अधिनियम की धारा 7 द्वारा सुझाया गया है जो कहता है कि अदालत को अंग्रेजी तलाक के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तलाक के संबंध में इन प्रावधानों में भेदभावपूर्ण कानून शामिल हैं, पत्नी से तलाक लेने के लिए पति को यह साबित करना होगा कि उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया है। हालाँकि, एक पत्नी को अपने पति से तलाक लेने के लिए द्विविवाह जैसा अतिरिक्त वैवाहिक अपराध साबित करना पड़ता है।

इसलिए, वर्तमान भेदभावपूर्ण कानून में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने सुश्री जॉर्डन डिएंगदेह बनाम एस.एस. चोपड़ा (1985) के मामले में भी यही बात कही थी। धारा 10 की संवैधानिक वैधता को मैरी सोनिया जकारिया बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य (1995) के मामले में चुनौती दी गई थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संघ से छह महीने के भीतर कानून में संशोधन करने को कहा था।

इसने एक नया कानून धारा 10A दिया, जिसका शीर्षक ‘आपसी सहमति से विवाह का विघटन’ था, जिसे भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा पेश किया गया था। धारा 10A(1) के अनुसार, दोनों पक्षों द्वारा जिला अदालत में विवाह के विघटन के लिए याचिका निम्नलिखित आधार पर दायर की जा सकती है:

  • कि दोनों पक्ष दो या अधिक वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे;
  • कि वे एक साथ रहने में असमर्थ हैं;
  • कि वे आपसी सहमति से अपनी शादी ख़त्म करने पर सहमत हो गए हैं।

इस धारा की उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि कार्यवाही शुरू होने की तारीख के छह महीने बाद और उक्त तारीख के अठारह महीनों के बाद, पक्षों द्वारा याचिका वापस नहीं ली जाती है तो अदालत को दोनों पक्षों को सुनने के बाद संतुष्ट होने के बाद कि विवाह संपन्न हो गया है और याचिका में दिए गए कथन सही हैं, विवाह विच्छेद की डिक्री की तारीख से प्रभावी रूप से विघटित करने की डिक्री पारित करनी चाहिए।

विवाह को रद्द करना तलाक से किस प्रकार भिन्न है

विवाह को रद्द करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है। ये विवाह कानून की नजर में तब तक अच्छे हैं जब तक कि एक पक्ष द्वारा इसे टाला न जाए, जिसके विकल्प पर यह शून्यकरणीय है। तलाक पूरी तरह से एक अलग अवधारणा है। तलाक में, याचिकाकर्ता कुछ घटनाओं के कारण वैवाहिक बंधन को समाप्त करने की प्रार्थना करता है, जो कुछ घटनाओं के साथ अतिव्यापी (ओवरलैप) हो सकती हैं, जिसके तहत विवाह शून्य हो जाता है। प्रथम दृष्टया ये दोनों शब्द समान लग सकते हैं क्योंकि ये दोनों विवाह को रद्द करने से संबंधित हैं लेकिन इनके दो अलग-अलग अर्थ हैं।

रद्द करने का प्रभाव यह है कि अदालत द्वारा अमान्यता की डिक्री पारित होने के बाद पक्षों के बीच कोई विवाह नहीं हुआ था माना जाता है। जबकि तलाक के मामले में याचिकाकर्ता केवल बंधन तोड़ना चाहता है। याचिकाकर्ता ने विवाह को चुनौती नहीं दी है। रद्द करने की डिक्री की प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता ने विवाह की वैधता को चुनौती दी है। दोनों अवधारणाओं के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

  • रद्द करने का मुख्य उद्देश्य उस विवाह को शून्य घोषित करना है जो कभी वैध नहीं था। हालाँकि, पक्ष वैध विवाह को समाप्त करने के लिए तलाक की प्रार्थना करते है।
  • रद्द होने के बाद, पक्ष की स्थिति एकल या अविवाहित हो जाती है और तलाक के बाद, पक्ष तलाकशुदा हो जाते हैं।
  • विवाह रद्द होने के बाद कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं उठता लेकिन तलाक के बाद भरण पोषण देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यह मामले पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

विवाह को रद्द करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ उचित कारणों से विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है और इन कारणों में विवाह के समय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाना भी शामिल है। जब विवाह के समय कुछ कानूनी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो विवाह को वैध विवाह नहीं माना जाता है। तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जहां अदालत द्वारा वैध विवाह को विघटन कर दिया जाता है। ये दो शब्द दो अलग-अलग कानूनी अवधारणाओं से संबंधित हैं। तलाक के मामले में, याचिकाकर्ता केवल बंधन तोड़ना चाहता है। याचिकाकर्ता ने विवाह को चुनौती नहीं दी है। रद्द करने की डिक्री की प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता ने विवाह की वैधता को चुनौती दी है।

संदर्भ

 

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