सीआर.पी.सी. के तहत निर्णय

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यह लेख राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा Shreya Tripathi द्वारा लिखा गया है। लेखिका ने निर्णय , इसके उद्देश्य और निर्णय की प्रक्रिया पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय 

दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XXVII निर्णय से संबंधित है। यहाँ, आप सोच रहे होंगे कि निर्णय क्या है? दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश या न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय या आदेश को निर्णय के रूप में जाना जाता है।

निर्णय की अवधारणा

निर्णय एक बहुत व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग हर व्यक्ति द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है। मनुष्य दिन भर अलग-अलग परिस्थितियों में व्यस्त रहता है जिसके लिए उचित निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए, इसे मानवीय विचार प्रक्रिया के एक मूलभूत भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।

निर्णय लेना महत्वपूर्ण है और इसके लिए उचित प्राधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। एक अच्छा निर्णय देने से न्याय वितरण प्रणाली की एक मजबूत छवि और धारणा बनती है और न्यायपालिका और मुकदमेबाजी में जनता का विश्वास बढ़ता है। हर समय, नागरिक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निर्णय की उम्मीद करते हैं। तथ्यों और कानूनों के विश्लेषण के साथ एक अच्छी तरह से लिखा गया निर्णय स्थापित होता है।

सीआरपीसी की धारा 353 से 365 तक निर्णय पर चर्चा की गई है। तो, आइए धारा 353 पर आगे बढ़ें जो “निर्णय” की व्याख्या करती है।

मामला: सुरेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर. 1954 एससीआर 330 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम फैसले या अंतिम निर्णय को न्यायालय द्वारा पक्षकारों को दिया जाने वाला तथा खुली अदालत में सुनाए जाने वाला फैसला बताया।

धारा 353

यह एक लिखित कानूनी दस्तावेज है जो किसी मुकदमे में विवाद को हल करने और व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को अंतिम रूप देने में मदद करता है। निर्णय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा डिक्री के आधार पर दिया गया अंतिम आदेश, फैसला या निर्णय होता है। डिक्री न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय का एक अभिन्न अंग है। यह सटीक और स्पष्ट होना चाहिए जिसमें पक्षों के नाम, धनराशि, समय सीमा आदि शामिल हों। आपराधिक न्यायालय में प्रत्येक मुकदमे में निर्णय दिया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे परीक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा खुली न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए और प्रत्येक पक्ष और उसके नियुक्त नेताओं को नोटिस दिया जाना चाहिए।

येल्चुरी मनोहर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2005 (2) एएलडी क्राई 751 में यह माना गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई प्रमुख तत्व या भाग नहीं दे सकता है।

निर्णय का उद्देश्य:

  • यह निर्धारित करना कि व्यक्ति दोषी है या निर्दोष– सभी तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनों पर विचार करने के बाद, न्यायालय किसी विशेष मामले में अंतिम निर्णय लेती हैं ताकि व्यक्ति की स्थिति निर्धारित की जा सके कि वह दोषी है या निर्दोष।
  • पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करना– अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण न्यायालय का मुख्य और अंतिम कार्य है।
  • कानूनी न्यायशास्त्र के विकास के लिए – जब न्यायालय ने दोनों पक्षों से सभी तथ्यों और साक्ष्यों को सुन लिया है, तो कुछ नए सिद्धांत पेश किए जा सकते हैं जो मामले को प्रभावित करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में कानूनों के विकास में मदद करेंगे।

उदाहरण के लिए, डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन मामले ने लापरवाही के कानून की अवधारणा पेश की।

  • मिसाल के तौर पर काम करना– आम कानून में, मिसाल का सिद्धांत एक अच्छे, प्रासंगिक और ईमानदार निर्णय पर निर्भर करता है। भविष्य में, इस तरह के मामले न्यायशास्त्र पर निर्भर करते हैं।
  • न्यायिक अधिकारियों को जवाबदेही प्रदान करें– न्यायालय को न्याय का मंदिर माना जाता है और न्यायाधीशों को न्याय देने के लिए भगवान माना जाता है। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के काम और विश्वसनीयता पर हमेशा नज़र रखी जाती है। अच्छे निर्णय देने से जनता का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ता है।
  • पक्षों को कारण बताया जाना चाहिए– दोनों पक्षों को उनके वकीलों के साथ मामले के परिणामी निर्णय के सभी कारण बताए जाएंगे। अगर वे मामला हार भी जाते हैं, तो भी उन्हें बताया जाएगा कि वे किस आधार पर मामला हारे हैं। उचित संचार बनाए रखा जाना चाहिए।

नोट– आम जनता को सूचित करने के संबंध में प्रश्न उठाने में लिखित निर्णय के माध्यम से संचार किया जाता है।

  • न्यायालय में अपील के लिए उचित आधार प्रदान करें– यदि दोनों में से कोई भी पक्ष अंतिम निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

निष्पक्ष निर्णय या फैसला देने में विफलता एक निर्दोष व्यक्ति के लिए न्याय के विचार को नष्ट कर देगी। निर्णय लिखना एक कला है जहाँ किसी भी अधिनियम के तहत कोई कठोर नियम नहीं होने चाहिए, चाहे वह सिविल प्रक्रिया संहिता हो या दंड प्रक्रिया संहिता।

धारा 354

  • निर्णय की भाषा और विषय-वस्तुधारा 354 के तहत प्रत्येक निर्णय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यायालय की स्थानीय भाषा में दर्ज और लिखा जाता है। अंतिम निर्णय देते समय निर्धारण के बिंदु पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से संबंधित विवरण, वह कानून जिसके अंतर्गत वह कार्य आता है, आदि स्पष्ट रूप से शामिल होने चाहिए, जो मुकदमे और निर्णय को समाप्त करने में मदद करते हैं। यदि अपराध के लिए एक ही धारा के दो भागों के बीच कोई अनिश्चितता है, तो न्यायालय को उनके अनुसार विशिष्ट होना चाहिए और निर्णय पारित करना चाहिए। यदि सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, तो न्यायालय इसका कारण बताने के लिए बाध्य है।

राम बली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2004) 6 एससीसी 533 में यह देखा गया कि भाषा और विषय-वस्तु भी आत्मनिर्भर होनी चाहिए और उसमें यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि न्यायालय ने निर्णय देते समय साक्ष्य और तथ्यों को लागू किया है।

निरंजन बनाम राज्य, 1978 सीआरआईएलजे 636 में, यह देखा गया कि यदि निर्णय की घोषणा प्रक्रिया के दौरान उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तो दिया गया निर्णय अप्रासंगिक और शून्य प्रकृति का माना जाएगा।

धारा 355

  • मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट का निर्णयधारा 355 के तहत अंतिम निर्णय दर्ज करने के बजाय, मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता का नाम, मामले की क्रम संख्या, अपराध करने की तारीख, अभियुक्त व्यक्ति का नाम और पता, जांच प्रक्रिया के बारे में जानकारी, यदि अभियुक्त द्वारा कोई दलील मांगी जाती है और अंतिम निर्णय या फैसले की तारीख दर्ज करनी चाहिए।

धारा 356

  • पूर्व में दोषी ठहराए गए अपराधी का पता अधिसूचित करने का आदेशधारा 356 के तहत यदि न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है और उसे वहां रद्द कर दिया जाता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा तथा वह भविष्य के निर्णय पर लागू नहीं होगा।

धारा 357

  • क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश– जब न्यायालय कोई सजा या जुर्माना लगाता है, तो निर्णय पारित करते समय न्यायालय अभियोजन प्रक्रिया में हुए सम्पूर्ण व्यय की गणना करके सम्पूर्ण या आंशिक राशि वसूलने का आदेश दे सकता है।

जब किसी व्यक्ति को किए गए अपराध के कारण नुकसान या चोट का सामना करना पड़ता है, तो वह सिविल न्यायालय के तहत मुआवज़ा राशि वसूल सकता है।

जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने या उसी कार्य को करने के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वह मरने वाले व्यक्ति के परिवार को “घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855” के तहत मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

जब किसी व्यक्ति को चोरी, दुर्विनियोजन (मिसएप्रोप्रिएशन), धोखाधड़ी या विश्वास का उल्लंघन करने या संपत्ति चुराने के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वह उस संपत्ति के वास्तविक क्रेता को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और संपत्ति का कब्जा हकदार व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

यदि किसी मामले में जुर्माना लगाया गया है, जो अपील के अधीन है, तो अपील की अवधि समाप्त होने तक भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। यदि अपील की जाती है, तो व्यक्ति को अपील के निर्णय होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

यदि सजा में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, तो न्यायालय प्रतिवादी को हुई हानि या चोटों के लिए अलग से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है।

इस धारा के तहत संशोधन का विकल्प चुनने की शक्ति अपीलीय और उच्च न्यायालय के पास है। मुआवज़ा देते समय, यह देखा जाना चाहिए कि उसी मामले के किसी भी बाद के सिविल मुकदमे में राशि का भुगतान या मुआवज़ा के रूप में वसूली की गई है।

धारा 357A

  • पीड़ित प्रतिकर अधिनियमधारा 357A के तहत प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार की योजना के साथ समन्वय एवं परामर्श करके पीड़ित व्यक्ति एवं उनके परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जब भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाएगा, तो मुआवजे की राशि का निर्धारण जिला एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

मुकदमे के अंत में यदि न्यायालय को लगता है कि पुनर्वास सुविधाओं के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है, तो न्यायालय मुआवज़े के लिए संस्तुति(रेकमन्डैशन) कर सकता है। जब पीड़ित की पहचान हो जाती है, लेकिन अभियुक्त व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है और मुकदमा नहीं चला है, तो पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य मुआवज़े की राशि देने के लिए जिला और राज्य विधिक प्राधिकरण को आवेदन लिख सकते हैं। 2 महीने के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुआवज़े की राशि दी जा सकती है। पीड़ित को तत्काल निःशुल्क प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं जिला या राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा प्रभारी अधिकारी के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के आदेश से प्रदान की जानी चाहिए।

धारा 357B

  • राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा- इस धारा के तहत धारा 357A में दिया गया मुआवजा भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 376AB, 376D, 376DA, 376DB के तहत पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अलावा होगा।

धारा 357C

  • पीड़ित का उपचारधारा 357C के तहत सभी अस्पतालों को, चाहे वे निजी हों या सार्वजनिक, आईपीसी की धारा 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और 376DE के अंतर्गत आने वाले पीड़ित को चिकित्सा और प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और घटना के बारे में यथाशीघ्र पुलिस को सूचित करना चाहिए।

धारा 358

  • निराधार गिरफ्तारी के लिए व्यक्ति को मुआवजाधारा 358 के तहत यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी उचित आधार के गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट यह निर्णय देता है कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति से समय और धन की हानि के लिए मुआवजा राशि प्राप्त करेगा। मुआवजा राशि 1000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक है, तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा राशि प्रदान करेगा, लेकिन यह 1000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसी समस्त राशि जुर्माने के अंतर्गत वसूल की जा सकती है और यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम 30 दिनों के कारावास की सजा दी जाएगी।

धारा 359

  • असंज्ञेय (नान- कॉग्निजेबल)अपराध में क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश- धारा 359 के तहत जब भी कोई असंज्ञेय अपराध किया जाता है, तो न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपराध करने के लिए उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि तथा इसके अतिरिक्त अभियोजन प्रक्रिया में व्यय हुई राशि जैसे यात्रा व्यय, न्यायालय शुल्क तथा गवाहों और नेताओं का शुल्क आदि को पीड़ित व्यक्ति को दे। राशि का भुगतान न करने पर उसे 30 दिनों से अधिक कारावास नहीं भुगतना पड़ेगा।

पुनरीक्षण की शक्ति अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के पास है।

धारा 360

  • अभियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा या चेतावनी पर रिहा करने का आदेश- धारा 360 के तहत परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में अच्छे व्यवहार के कारण अपराधी को हिरासत से रिहा करना है। चेतावनी उस व्यक्ति को चेतावनी देना है जिसने पहली बार और क्षणिक आवेश में आकर कोई कार्य किया है।

कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है, अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और उसे जुर्माना या 7 वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है, कोई भी महिला अपराध के लिए दोषी पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप आजीवन कारावास या मृत्युदंड होता है और उसके खिलाफ कोई पूर्व दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और यदि न्यायालय को लगता है कि वह अपराध के लिए दोषी है, तो उसके चरित्र, परिस्थिति को देखते हुए जिसमें अपराध किया गया था, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाएगा, और न्यायालय उसे निर्देश देगा कि वह प्रतिभू के साथ या उसके बिना प्रतिज्ञापत्र (बांड) में प्रवेश करे और जब भी उसे बुलाया जाए, न्यायालय के सामने उपस्थित हो और सजा भुगते।

यदि किसी प्रथम बार अपराध करने वाले को द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाता है, और मामले से निपटना उसकी शक्ति से बाहर है, तो वह उस विशेष मामले के संबंध में अपनी राय देगा और राय के साथ मामले को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को सौंप देगा, जो मामले से निपटेगा।

यदि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को लगता है कि यदि वह मामले से निपटता है तो इस अधिनियम के तहत एक विशेष दंड पारित किया जाना चाहिए, तो ऐसा सुझाव दिया जा सकता है और साक्ष्य के साथ और यदि वह किसी भी स्तर पर सोचता है कि ऐसी जांच की आवश्यकता है और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय साक्ष्य लिया जाना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति ने चोरी, दुर्विनियोजन या बेईमानी का अपराध किया है, तो उसे जुर्माना भरना होगा या अधिकतम 2 वर्ष की कैद हो सकती है। यदि कोई अन्य पूर्व दोष सिद्ध नहीं होता है और अन्य आवश्यक तत्व देखे जाते हैं, तो उसे चेतावनी देकर रिहा कर दिया जाएगा।

पुनरीक्षण का अधिकार अपीलीय या उच्च न्यायालय के पास है। आगे की अपील उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अधीन की जा सकती है तथा पुनरीक्षण और आदेश को रद्द करने का अधिकार भी उसके पास है।

किसी भी अपराधी को रिहा करने से पहले न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि अपराधी या उसके प्रतिभू के पास रहने या काम करने के लिए कोई निश्चित स्थान है, जिसके लिए न्यायालय ने कहा है या क्या अपराधी शर्तों के अनुपालन के लिए उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है। जब न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि अपराधी ने उस मामले में अपनी पहचान की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, जब न्यायालय ने अपराधी को दोषी ठहराया है या मूल अपराध के संबंध में अपराधी से निपट रहा है, तो वह इस गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। जिस अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उसे उस न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा जिसने वारंट जारी किया था; न्यायालय या तो मामले की सुनवाई होने तक उसे हिरासत में रख सकता है या उसे सजा के लिए उपस्थित होने की शर्त पर पर्याप्त प्रतिभू के साथ जमानत दे सकता है और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के बाद सजा सुना सकता है।

इस धारा का प्रावधान निम्नलिखित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है:

  1. अपराधियों की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिनियम
  2. बाल अधिनियम
  3. कोई अन्य कानून जो अपराधी के उपचार, पुनर्वास या प्रशिक्षण के लिए है।

धारा 361

  • विशेष मामलों में विशेष कारणों को दर्ज किया जाना आवश्यक है- धारा 361 के तहत जब न्यायालय ने किसी विशेष मामले जैसे धारा 360 के तहत अभियुक्त व्यक्ति या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत या बालकों के अधिनियम, 1960 के तहत एक युवा अपराधी के साथ अपराधी के व्यवहार को बढ़ाने के लिए उपचार, पुनर्वास या प्रशिक्षण सुविधा के उद्देश्य से निपटा है, तो इसे विशेष कारणों में निर्णय के साथ भी दर्ज किया जाएगा।

धारा 362

  • न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकताधारा 362 के तहत एक बार निर्णय सुना दिए जाने के बाद उसे बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लिपिकीय (क्लैरिकल) या अंकगणितीय (अर्थमेटिकल) त्रुटि के तहत, परिवर्तन किया जा सकता है।

धारा 363

  • निर्णय की प्रति हर पक्ष को दी जानी चाहिए- धारा 363 के तहत निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाएगी। अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर उसे निर्णय की प्रमाणित प्रति बिना किसी देरी के जिस भी भाषा में चाहे दी जाएगी।

धारा 364

  • जब निर्णय का अनुवाद किया जाना है धारा 364 के तहत मूल निर्णय को रिकॉर्ड के साथ दाखिल किया जाएगा और यदि मूल निर्णय न्यायालय या अभियुक्त की अपेक्षा से भिन्न है, तो इसका अनुवाद किया जाना चाहिए और इसे रिकॉर्ड में जोड़ा जाना चाहिए।

धारा 365

  • सत्र न्यायालय को निष्कर्षों और सजा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजने की आवश्यकता है – ऐसे मामले में जहां मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, तो निष्कर्षों या सजा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, जिनका स्थानीय अधिकार क्षेत्र में मुकदमे से संबंध है।

संदर्भ

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