भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164

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Constitution of India

यह लेख ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा के छात्र Mrinal Mukul ने लिखा है। यह लेख राज्य कार्यकारिणी (एक्जीक्यूटिव) के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

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परिचय

संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है, सरकारी एजेंसियों की बुनियादी संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्थापित करता है, और नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को स्थापित करता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 370 के निरस्त (रिपील) होने के बाद जम्मू-कश्मीर सहित) हैं। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, जिसे राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अनुच्छेद 164 राज्य विधानसभाओं (लेजिस्लैचर) और संसद के चुनावों से संबंधित है। यह संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों के लिए एक एकीकृत मतदाता भूमिका (यूनिफाइड वोटर रोल) प्रदान करता है। यह निर्धारित करता है कि संसद का सदस्य केवल एक संसद या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (कंसीट्यूएंसी) से चुना जा सकता है। अनुच्छेद 164 भारत के संविधान का वह हिस्सा है जिसमें संघीय सरकार (केंद्र) और उसके क्षेत्रीय प्रभागों: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक निर्देश शामिल हैं। 

संक्षेप में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 भारत में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (काउंसिल ऑफ मिनिस्टर) की नियुक्ति पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह मंत्रियों के शपथ ग्रहण और कुछ मामलों में, मंत्रिपरिषद में विधान सभा के गैर-सदस्यों की नियुक्ति पर केंद्रित है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रावधान

अनुच्छेद 164(1) : यह खंड मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित है। हालाँकि, यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, और मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाल की मर्जी से कार्य कर सकते हैं: बशर्ते कि बिहार, मध्य में प्रदेश और उड़ीसा में आदिवासी कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होना चाहिए, जो अतिरिक्त रूप से सूचीबद्ध जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण या किसी अन्य कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हो। 

अनुच्छेद 164(1)(a) : में उल्लेख है कि एक राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या, राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या की 15% सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

अनुच्छेद 164(1)(b): यह अनुच्छेद 91वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो राज्य मंत्री की अयोग्यता (डिसक्वालिफिकेशन) को संदर्भित करता है।

अनुच्छेद 164(2) : मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति जवाबदेह होती है। 

अनुच्छेद 164(3): मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची (शेड्यूल) में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों (फॉर्म्स) के आधार पर उन्हें संबंधित कार्यालय और सचिव की शपथ दिलाएगा।

अनुच्छेद 164(4) : यह खंड उस प्रावधान से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 164(5) मंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और जब तक राज्य की विधायिका ऐसा निर्धारित नहीं करती है, तब तक वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 164: सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान (एफर्मेशन)

राज्य परिषद के प्रत्येक सदस्य और लोक सभा के प्रत्येक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेनी चाहिए और शपथ या वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। तीसरी अनुसूची द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ और प्रतिज्ञान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 164(4) उस प्रावधान से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि यदि मुख्यमंत्री जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो प्रधान मंत्री एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। यह तब होता है जब पार्टी के बहुमत सदस्य एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए अपना समर्थन वापस ले लेते हैं जिसके पास संसदीय बहुमत के सदस्यों का समर्थन नहीं होता है। इसे आगे अनुच्छेद 75(5) द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि नए चुनाव की स्थिति में, यदि मंत्री पद ग्रहण करने के छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित (इलेक्टेड) नहीं होता है, तो वह मंत्री नहीं रह जाता है। हालांकि, वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति समग्र रूप से जवाबदेह होंगे। 

इस अनुच्छेद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता दी गई हैं। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के माध्यम से छूट पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि भले ही निर्वाचित व्यक्ति सदन का सदस्य न हो, फिर भी वे एक निश्चित समय अवधि के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।  

परिस्थितियों जिनमें अनुच्छेद 164 लागू होता है

हमारा भारतीय संविधान मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने की योग्यता का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसके अलावा, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

अनुच्छेद 164 में प्रयुक्त शब्दों से यह आभास होता है कि राज्यपाल का राज्य सरकार पर अंतिम अधिकार है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि एक मंत्री राज्यपाल की मर्जी के अनुसार (एट द प्लेजर) पद धारण करेगा। यह सब दर्शाता है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के पास विषय वस्तु के संबंध में अपार शक्ति है। 

अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 75 (5) में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है, भले ही वे सांसद या विधायक न हों, तो ऐसी स्थितियों में, उन्हें उस अवधि के दौरान विधायिका की किसी भी कार्यवाही का अभ्यास करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए वे कार्य करते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 164 सरकार की कार्यकारी शाखा की जिम्मेदारियों और शक्तियों को भी बताता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय  

हर शरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह

हर शरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह (1971), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक प्रभाग (डिवीजन) ने विचार किया कि क्या कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या नहीं? इस मामले में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में त्रिभुवन नारायण सिंह की नियुक्ति पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि जब उन्हें नियुक्त किया गया था तब वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उच्च न्यायालय में हर शरण वर्मा ने दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 164(1) गैर-विधायकों को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाता है। इस तर्क को खारिज करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक मुख्यमंत्री किसी भी अन्य मंत्री की तरह होता है, और वे 6 महीने तक पद धारण कर सकते हैं, भले ही वे विधानमंडल के सदस्य न हों।

एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 

एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 164 की व्याख्या करते हुए कहा कि संवैधानिक प्रावधानों को वस्तु-उन्मुख दृष्टिकोण (ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्रोच) के माध्यम से समझने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। संविधान को संकीर्ण (नैरो) अर्थ में नहीं समझना चाहिए। इस्तेमाल किए गए शब्द सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उनके वास्तविक संदर्भ और उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके पूर्ण और सही अर्थ को समझना चाहिए। फैसले में पहले उल्लेखित संविधान सभा की बहस ने यह स्पष्ट कर दिया कि कैबिनेट में प्रवेश करने वाले गैर-सदस्यों को केवल 6 महीने के लिए वैध माना जाता था, इस दौरान सदस्यों को चुना जाना था, या वे अब मंत्री नहीं रहेंगे। एक स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि संविधान सभा में बहस का उपयोग संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने वालों के इरादे को निर्धारित करने के लिए अदालत का काम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सरकार और उसके लोगों के लिए एक जीवित ढांचा है, और इसकी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक भावना पर निर्भर करती है, जिसका हर रूप में सम्मान किया जाता है। यह बहस स्पष्ट रूप से दिखाती है कि विशेषाधिकार (प्रिविलेज) केवल 6 महीने के लिए बढ़ाया जाना है। 

बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य 

एक अन्य ऐतिहासिक मामले बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य (2001), में कहा गया था कि अधिकांश न्यायाधीशों ने क्यो वारंटो की एक रिट पर अपना फैसला सुनाया कि यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत एक गैर-विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत उल्लिखित विधायक की सदस्यता की योग्यता पूरी करनी होगी।   

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के हाल ही के उदाहरण जो चर्चा में थे

सबसे हाल ही का उदाहरण पश्चिम बंगाल चुनाव का है जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी (भाजपा उम्मीदवार) से विधानसभा चुनाव हार गईं। उन्होंने कहा कि वह इसे चुनौती देंगी और अब भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 164(4) कहता है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा है, उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी के पास बंगाल के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए औपचारिक रूप से निर्वाचित होने के लिए 6 महीने का समय होगा। 2011 में भी पहली बार जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो वह संसद सदस्य थीं क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि, महीनों बाद ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनी गईं थी।

निष्कर्ष

यह लेख राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। यह लेख अनुच्छेद 164(4) को भी अपवाद प्रदान करता है कि वे परिषद के सदस्य न होने पर भी मुख्यमंत्री की आधिकारिक भूमिका और कर्तव्यों को निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी शाखा की शक्तियों और इस संदर्भ में राज्यपाल के विवेक की सीमा को समझने के लिए अनुच्छेद 164 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 164 मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, कर्तव्य, योग्यता, शपथ, वेतन और भत्ते से संबंधित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?  

  भारत के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। 

2. किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का उल्लेख है? 

अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 

3. हाल ही में अनुच्छेद 164 चर्चा में क्यों रहा?

अनुच्छेद 164 इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए अगले 6 महीने में चुनाव जीतना होगा।

4. अनुच्छेद 164(4) किस बारे में बात करता है?

एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा है, उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा।

5. अनुच्छेद 164(4) के पीछे क्या उद्देश्य है? 

अनुच्छेद 164 (4) और 75(5) में यह भी प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, हालांकि विधायक या सांसद नहीं है, उस कार्यकाल के दौरान किसी भी विधायिका की कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वे कार्य करते हैं।

6. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है।

संदर्भ

 

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