संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत अवयस्कता और संरक्षकता

1
5750
Guardian and Wards Act
Image Source- https://rb.gy/up6nsq

यह लेख Thiruthi Ashokan ने लिखा है। इस लेख में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (गार्डियन एंड वार्ड एक्ट), 1890 के तहत अवयस्कता (माइनॉरिटी) और संरक्षकता (गार्डियनशिप) के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम (एचजीएमए) की स्थापना 1890 के संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (जीडब्ल्यूए) को शक्ति देने और बच्चों के लिए बेहतर अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, न कि पहले से मौजूद कानून के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। वयस्कों और अवयस्को के बीच अधिकारों, दायित्वों, संबंधों को परिभाषित करने के उद्देश्य से इस कानून को मंजूरी दी गई थी। इस कानून में हिंदू, लिंगायत के अनुयायी (फॉलोवर), वीरशैव, ब्रह्मो, पार्थना समाज, आर्य समाज, बौद्ध, सिख और जैन शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। 1890 का संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम जाति, पंथ (क्रीड) या समुदाय की परवाह किए बिना सभी पर लागू होता है, जबकि हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम केवल हिंदू पर लागू होता है।

हिंदू संरक्षक और अवयस्कता अधिनियम 1956 में स्थापित किया गया था। इस दौरान तीन अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम भी बनाए गए जिनमें हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), और हिंदू दत्तक (एडोप्शन) और भरण पोषण अधिनियम (1956) शामिल हैं। 1956 के हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम का उद्देश्य 1890 के संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम में सुधार करना था।

यह कानून विशेष रूप से वयस्कों, अवयस्कों और सभी उम्र के लोगों और उनकी संबंधित संपत्तियों के बीच संरक्षकता संबंधों को परिभाषित करने का कार्य करता है। 1956 के एचएमजीए और 1890 के जीडब्ल्यूए के तहत बच्चे का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम 1956 की धारा 13 पूरी तरह से अधिनियम के सार और उद्देश्य को बताती है – संरक्षक द्वारा किए गए सभी उपाय और न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया कोई भी निर्णय बच्चे के कल्याण के लिए होना चाहिए।

अवयस्कता और संरक्षकता का अर्थ

अधिनियम की धारा 4(a) के अनुसार, किसी व्यक्ति की अवयस्कता को उस व्यक्ति की उम्र से परिभाषित किया गया है। वयस्क होने की आयु धर्म और समय के अनुसार भिन्न होती है, उदाहरण के लिए, प्राचीन हिंदू कानून में, वयस्क की आयु 15 या 16 वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, मुसलमानों के लिए, युवावस्था की उम्र को ही वयस्क की उम्र माना जाता है। वैध और नाजायज अवयस्क दोनों, जिनके कम से कम एक माता-पिता जो ऊपर वर्णित शर्तों का अनुपालन करते हैं, इस कानून के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस अवधारणा को वयस्कता कानून कहा जाता है। इस कानून के तहत वयस्क की आयु 18 वर्ष है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संरक्षक की देखरेख में है, तो वयस्क की आयु 21 वर्ष है।

संरक्षकता तब होती है जब एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति जिसमें विकलांगता के कारण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, की ओर से निर्णय लेने के लिए संरक्षक अधिनियम के तहत नियुक्त किया जाता है। अधिकांश विकलांग लोगों को संरक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। अवयस्कता और संरक्षक अधिनियम की धारा 4(b) के अनुसार, एक संरक्षक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और वह अवयस्क और उसकी संपत्ति और साथ ही साथ अपनी संपत्ति की पर्याप्त देखभाल कर सकता है।

संशोधन

विधि आयोग की रिपोर्ट ने हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम में निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया है:

  • यह अधिनियम की धारा 6 खंड (a) का विश्लेषण करता है जो बताती है कि अविवाहित लड़के या लड़की के मामले में, एक हिंदू अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक पिता और उसके बाद मां है। आयोग का मानना ​​है कि गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी, माता पिता के जीवनकाल के दौरान एक प्राकृतिक संरक्षक बन सकती है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में।
  • विधि आयोग ने सिफारिश की कि एक माता-पिता की दूसरे पर श्रेष्ठता को समाप्त किया जाना चाहिए और माता और पिता दोनों को अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माना जाना चाहिए। अवयस्क का कल्याण हमेशा सभी परिस्थितियों में प्राथमिक विचार होना चाहिए।
  • इसने अधिनियम की धारा 7 में बदलाव की भी सिफारिश की है। यह धारा बताती है कि एक अवयस्क दत्तक बच्चे की प्राकृतिक संरक्षकता, गोद लेने के समय, दत्तक पिता और बाद में, दत्तक माता के पास जाती है। लेकिन यह धारा केवल गोद लिए गए बच्चे की प्राकृतिक संरक्षकता के बारे में बात करती है और दत्तक बेटी के बारे में बात नहीं करती है।
  • जब हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम 1956 लागू हुआ, उस समय अदालतें बेटी को गोद लेने को मान्यता नहीं देती थीं। इस प्रकार, कानून के अनुमोदन (एप्रूवल) के समय, केवल रिवाज के अनुसार बेटियों को गोद लेने की अनुमति दी गई थी, न कि संहिताबद्ध (कोडीफाइड) कानून के अनुसार। इसे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 से पहले भी अधिनियमित किया गया था, जिसने कानून द्वारा बेटी को गोद लेने की कानूनी स्थिति को ठीक किया। इसलिए, यह सिफारिश करता है कि कानून में अब दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री दोनों को प्राकृतिक संरक्षकता के दायरे में शामिल किया जाए। साथ ही, आयोग ने सिफारिश की कि गोद लिए गए बच्चे के प्राकृतिक संरक्षकों में दत्तक माता-पिता दोनों शामिल होने चाहिए।

संरक्षकता कानूनों का विकास

मामलों की इस सूची के माध्यम से, कोई भी संरक्षक कानूनों के विकास को समझ सकता है:

  • पी.टी. छठू चेट्टियार बनाम वी.के.के. कानारन के मामले में, यह माना गया था कि यदि पिता जीवित है और यदि वह प्राकृतिक संरक्षक होने के लिए कानून के अनुसार किसी भी तरह से अयोग्य नहीं है, तो मां अवयस्क की संरक्षक होने का दावा नहीं कर सकती है।
  • राजलक्ष्मी बनाम रामचंद्रन के मामले में अदालत ने कहा था कि तथ्य यह है कि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को अवयस्क को सौंप देता है और खुद को उन संपत्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति कानून के अनुसार संरक्षक हैं।
  • न्यायालय ने एसाकयाल नादर बनाम श्रीधरन बाबू के मामले में एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में पिता के महत्व के विषय पर प्रकाश डाला था। इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, बच्चे अपने पिता के साथ नहीं रहते थे और मां की मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि पिता के अलावा कोई भी स्वयं अवयस्को का प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकता क्योंकि पिता जीवित था और कानून के अनुसार उसे किसी अन्य कारण से अनुपयुक्त संरक्षक घोषित नहीं किया गया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में लैंगिक समानता की एक नई लहर शुरू की थी। अदालत ने समस्याग्रस्त और पितृसत्तात्मक (पेट्रीआर्कल) धारणा को संबोधित किया कि पिता प्राकृतिक संरक्षक है और माता उसके बाद ही प्राकृतिक संरक्षक बनती है। एकल माताओं की स्थिति को समझने के लिए यह मामला एक अद्भुत उदाहरण है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार, एक शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र एकल माँ अपने बेटे को अपने निवेश के लिए एक उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से तब तक रोका गया जब तक कि उसने कागजी कार्रवाई के दायित्वों को पूरा करने के लिए बच्चे के पिता के बारे में विवरण साझा नहीं किया। निचली अदालतों ने घोषणा की कि उसके लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 11 के अनुसार पिता के बारे में विवरण देना अनिवार्य है।अपील करने पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही वह एक अकेली माँ हो, यह जाँचना आवश्यक था कि क्या  पिता की बच्चे में कोई संभावित रुचि है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य न्यायालयों के निर्णयों का समर्थन नहीं किया और इसके बजाय भविष्य में ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए दो आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की:
  1. किसी भी अभिरक्षा (कस्टडी) के मामले को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक यह जांचना है कि बच्चे का कल्याण किसमे है। यदि कानून के अनुसार परिस्थितियां ऐसी हैं कि माता का प्राकृतिक संरक्षक होना बच्चे के हित में है, तो वह प्राकृतिक संरक्षक हो सकती है।
  2. माता अपनी निजता (प्राइवेसी) बनाए रखने के लिए, जो उसका मौलिक अधिकार है, पिता के बारे में जानकारी देने से मना कर सकती है। यह मामला एक ऐतिहासिक मामला था, क्योंकि भारतीय कानूनी ढांचे में, स्कूल के फॉर्म, बैंक विवरण से लेकर आधिकारिक दस्तावेजों तक, सभी प्रशासनिक कार्य पिता के नाम पर होते हैं।
  • जाजाभाई बनाम पठानखान के मामले में यह प्रवृत्ति जारी रही। यहां दंपति अलग हो गए थे और सबसे छोटा बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। इन परिस्थितियों में, अदालत ने मां को बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माना।
  • बख्शी राम बनाम शीला देवी के मामले में एक और फैसला सुनाया गया था। अदालत ने माना कि मां के पुनर्विवाह के कारण एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में उसके अधिकारों पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता है या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
  • हिंदू अवयस्कता और संरक्षक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, जब तक अवयस्क कम से कम पांच वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक बच्चे को मां की देखभाल और संरक्षण में माना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रीमती डॉ स्नेहलता माथुर बनाम महेंद्र नारायण के मामले में अपनी बेटी की शारीरिक अभिरक्षा के लिए अनुरोध करने वाले पिता की अपील को खारिज कर दिया। इस मामले में मां को बच्चे की अभिरक्षा दी गई थी।

संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम (एचजीएमए) 1956 और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (जीडब्ल्यूए) 1890 का विश्लेषण

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम है जो भारत के प्रत्येक नागरिक और समुदायों पर लागू होता है, जबकि हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम 1965 केवल हिंदुओं और जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्मो के अनुयायियों, प्रार्थना समाज के अनुयायी, और वीरशैव जैसे हिंदुओं के सबसेट पर लागू होता है।

अन्य धार्मिक समुदाय जैसे मुस्लिम, पारसी और ईसाई इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। यह कानून 1860 के संरक्षकों और प्रतिपाल्यों के कानून में जोड़ा गया है और यह बाद वाले को प्रतिस्थापित नहीं करता है। जीडब्ल्यूए 1890 में संरक्षक की नियुक्ति के लिए अदालतों में याचिका दायर करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

परस्पर विरोधी कानून

भारतीय विधि आयोग ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में समाज में मौजूद लिंग भेदों और महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है पर प्रकाश डाला है जिसने लिंग अनुपात (रेश्यो) और भेदभाव को प्रभावित किया है। हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम के अधिनियमित होने के कुछ समय बाद, 1956 का हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम भी अधिनियमित किया गया, जिसने बेटियों को गोद लेने को मान्यता दी।

कानून आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि संसद ने हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम तब पारित किया जब बेटियों को गोद लेने को हिंदू कानून और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी; हालांकि, बेटियों की स्थिति में वैधानिक (स्टेच्यूटरी) रूप से सुधार हुआ, लेकिन इन दोनों कानूनों के बीच का संघर्ष अभी तक हल नहीं हुआ है। इस संघर्ष को हल करने के लिए, भारतीय कानूनी आयोग ने हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम की धारा 7 में संशोधन की सिफारिश की थी।

अभिरक्षा

भारत के कानूनी आयोग ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में फिर से पुष्टि की है कि हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता कानून की धारा 6 में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि अगर एक कानून ने ऐसी विसंगति को समाप्त कर दिया है, तो दूसरे को भी इसे लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए। इस रिपोर्ट में एक बच्चे की अभिरक्षा और उस अभिरक्षा में माता और पिता की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है और प्रस्ताव किया है कि पिता और माता को समान संरक्षकता अधिकार प्रदान करने के लिए, आयोग ने बच्चे की संयुक्त अभिरक्षा का सुझाव दिया है। संयुक्त अभिरक्षा की अवधारणा को सरल करने के लिए, आयोग ने इसके लिए कुछ दिशानिर्देश भी स्थापित किए थे ताकि अवयस्क की भलाई से समझौता न हो। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, संरक्षकता, अभिरक्षा और गोद लेने के संबंध में हमारे कानूनों को अद्यतन (अपडेट) करना सुविधाजनक है।

माता और पिता की स्थिति

आयोग ने हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम, धारा 6 के एक अन्य प्रावधान की भी सिफारिश की है, यह धारा एक बच्चे और उसकी संपत्ति की प्राकृतिक संरक्षकता से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, पहला प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है और उसके बाद ही माता को बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है।

इसका अर्थ यह है कि पिता के जीवित रहते हुए माता प्राकृतिक संरक्षक के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। कानूनी आयोग ने पाया कि प्राकृतिक संरक्षकता के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और पितृसत्ता का प्रभाव इतना मजबूत है कि यह एक मां के अधिकारों को खत्म कर रहा है। विधि आयोग ने धारा 6 में संशोधन की सिफारिश की क्योंकि माता और पिता दोनों को प्राकृतिक संरक्षकों के समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यह मामला 1999 में तब प्रकाश में आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने गीता हरिहरन द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें चुनौती दी गई थी कि केवल पिता ही पहले प्राकृतिक संरक्षक हो सकते हैं और उनके बाद ही मां को प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6 में “बाद” शब्द की व्याख्या की, जिसका मूल अर्थ “पिता की मृत्यु के बाद” था, लेकिन अब “पिता की अनुपस्थिति में” है। इस मामले में, अनुपस्थिति का मतलब है कि माता-पिता एक विस्तारित अवधि के लिए अनुपस्थित थे या बच्चे के प्रति लापरवाह थे या बीमारी के कारण अनुपयुक्त थे। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय जारी किए थे जहां पिता को हमेशा एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में, मां को एक प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है। यह प्रसिद्ध लेखिका गीता हरिहरन के मामले में देखा गया था जहाँ समानता के सिद्धांत को चुनौती दी गई थी। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 19 को 2010 में संशोधित किया गया था जिसमें इस अधिनियम ने अदालत को एक अवयस्क के लिए संरक्षक नियुक्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके पिता जीवित थे और जो उस जिम्मेदारी को लेने की स्थिति में नहीं थे। 2010 का संशोधन इस खंड को उन मामलों पर लागू करता है जहां मां भी जीवित है।

महत्वपूर्ण मामला

गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक

गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में, एक शिक्षित और नौकरीपेशा मां चाहती थी कि उसके निवेश के लिए उसके पांच साल के बेटे को नामांकित किया जाए, लेकिन कागजी कार्रवाई में, उसे पिता के नाम का खुलासा करना पड़ा। जिला अदालत ने उसके दावे को खारिज कर दिया क्योंकि 1890 के संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, उसे बच्चे के पिता की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता थी, जो वह करने को तैयार नहीं थी।

जब इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया गया, तो उन्होंने इस फैसले को बरकरार रखने का तर्क दिया कि अगर मां की शादी नहीं हुई है, तो भी बच्चे के पिता को बच्चे में कोई दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने दो मौलिक नियम स्थापित करके इस सजा को रद्द कर दिया;

  • पहला, बच्चे का हित सर्वोपरि हैं, और परिणामस्वरूप, एक माँ को संरक्षक माना जा सकता है;
  • दूसरा, गोपनीयता कारणों से, महिला को पिता की पहचान छिपाने का मौलिक अधिकार है।

इस मामले में दंपति अलग हो गए और मां ही बच्चे की संरक्षक थी।

कानून की अदालत ने माना कि संरक्षक के उद्देश्य के लिए माता-पिता दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और हिंदू अवयस्कता कानून और संरक्षकता में “बाद” शब्द को मां की स्थिति को गौण (सेकेंडरी) नहीं बनाना चाहिए। यह परीक्षण कम से कम कुछ अच्छा करेगा और एकल माताओं या नाजायज बच्चे के अधिकारों की रक्षा करेगा जिसका उल्लेख संरक्षकता कानून ने किया था लेकिन जिसे समाज ने अभी तक स्वीकार नहीं किया था। इस मामले में, संरक्षक के मामले में बच्चे की मां को समान अधिकार प्राप्त हुए। “बाद” शब्द की व्याख्या को “पति की अनुपस्थिति में” में बदल दिया गया है, ताकि अब माँ की स्थिति पर कभी सवाल न उठाया जाए और समान व्यवहार किया जाए। यह निर्णय विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चों या व्यावसायिक यौनकर्मियों के वंशजों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद होगा। यह ऐतिहासिक निर्णय भारत में स्वतंत्र और एकल महिलाओं द्वारा गोद लेने को भी प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

हिंदू संरक्षक और अवयस्कता अधिनियम 1956 ने स्थापित किया कि पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होगा और उसके बाद ही मां को संरक्षक माना जाएगा।  विवाहित अवयस्क के मामले में, पति को उसका संरक्षक माना जाएगा। एचएमजीए 1956 और जीडब्ल्यूए 1890 के तहत बच्चे का कल्याण हमेशा सर्वोच्च प्राथमिक रहा है। हिंदू संरक्षकता और अवयस्कता अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, गोद लेने के समय एक अवयस्क गोद लिए गए बच्चे की प्राकृतिक संरक्षकता दत्तक पिता के पास जाती है और उसके बाद ही यह दत्तक मां के पास जाती है। समय के साथ जैसे-जैसे समाज का विकास हुआ है, लिंग और लिंग अनुपात के मामले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कानूनी कदम उठाए गए हैं, लेकिन बेटी पर बेटे की गहरी वरीयता (प्रिफरेंस) के कारण इस खामी को दूर नहीं किया गया है। ऊपर वर्णित कानूनों में न केवल पितृसत्ता का एक संकेत देखा जा सकता है, जिसमें पिता पहले प्राकृतिक संरक्षक होते हैं और माता को पिता के बाद ही पहला संरक्षक माना जाता है। इसलिए आज के समय में जब महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और समाज का तेजी से विकास हो रहा है, इन कानूनों को बदलते परिवेश से निपटने के लिए संशोधन की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी के पास माता-पिता का कोई आंशिक आधार न हो।

संदर्भ

 

1 टिप्पणी

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here