मुस्लिम कानून के तहत कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराए गए बच्चे का उत्तराधिकार

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Right of Inheritance of an Artificially Inseminated Child under Muslim law

 यह लेख एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता से बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) कर रहे Ibtesam Rahaman और Fakhra Tanaz Akhter द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह मुस्लिम कानून के तहत कृत्रिम (आर्टिफीशियल) रूप से गर्भाधान कराए गए बच्चे के उत्तराधिकार (इन्हेरिटेंस) के अधिकार पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय 

प्रत्येक विवाहित जोड़ा अपने पवित्र रिश्ते को एक बच्चे के साथ आशीर्वाद देता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग चिकित्सीय विकार और बांझपन (इनफर्टिलिटी) के कारण शिशु को गर्भ में धारण नहीं कर पाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के विकास के साथ ऐसे मामलों का इलाज आ गया है। कृत्रिम गर्भाधान उन तकनीकों में से एक है जिसने कई जोड़ों को बच्चा पैदा करने में मदद की है। लेकिन इसमें तीसरे पक्ष की भागीदारी भी शामिल है। हमने इस्लाम में इसकी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) और ऐसे बच्चे के अधिकारों के संबंध में एक शोध किया है। इस लेख में कृत्रिम गर्भाधान के दो सबसे सामान्य प्रकार शामिल हैं, एक पति के शुक्राणु (स्पर्मेटोजोआ) द्वारा और दूसरा दाता के वीर्य द्रव (सेमिनल फ्लूड) के माध्यम से। यह लेख इस्लामी कानून के तहत इन तरीकों की प्रयोज्यता और इनमें से किसी भी तरीके से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों पर जोर देता है। इस्लाम में दुनिया भर में पालन किए जाने वाले दो मुख्य दिशानिर्देश हैं। इस लेख में दोनों स्कूलों के आधार पर इस तकनीक की प्रयोज्यता को स्पष्टता और सरलता के साथ विस्तृत किया गया है।

पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड)

“शादी मेरी सुन्नत है और जो लोग इस जीवन शैली का पालन नहीं करते वे मेरे अनुयायी नहीं हैं।”

  -इस्लाम के पैगम्बर स.अ.व

चूंकि इस्लाम भिक्षुणी (मॉन्करी) की अनुमति नहीं देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास क्षमता है और वह इस धर्म का पालन करता है, उसे इबादत और मुआमालत के इस भक्तिपूर्ण कार्य में भाग लेना चाहिए। इस्लाम में विवाह केवल शारीरिक संबंध को वैध बनाने और संतान पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है।

लेकिन नपुंसकता (इंपोटेंसी) या माता-पिता दोनों के युग्मकों (गैमेट्स) के उचित संलयन (फ्यूजन) की अक्षमता के कारण, बच्चे को गर्भ में धारण करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे मामलों के लिए, कृत्रिम गर्भाधान की वैज्ञानिक तकनीक एक चमत्कार है जो एक जोड़े को अपना विवाह संपन्न कराने में सक्षम बनाती है। इस विधि में पुरुष से एकत्रित शुक्राणुओं को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। यह प्रक्रिया जननमार्ग (बर्थ कैनल) में स्खलन (इजेकुलट) के प्राकृतिक दृष्टिकोण को बाहर करती है।

शरीयत स्रोतों की अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि इस्लाम में कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है या नहीं। इस पद्धति से गर्भित ऐसे बच्चे के लिए उत्तराधिकार की अवधारणा और उनके अधिकारों की प्रयोज्यता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि शरीयत कानून द्वारा इसकी अनुमति है या नहीं। ‘अनिवार्य सावधानी’ की धारणा मौजूद है जो दर्शाती है कि प्रक्रिया के लागू न होने या कानून द्वारा अनुमत न होने की एक निश्चित संभावना यह बताती है कि किसी को इससे बचना चाहिए। ऐसे मामलों से दूर रहना ही बेहतर है जिन पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई है बजाय इसके कि इसमें स्वयं घोषित प्रमुख के रूप में शामिल हो जाएं और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भुगतें। इस्लामी न्यायविद् कुरान की विभिन्न आयतों के माध्यम से एआई की अनुमेयता की पुष्टि होती हैं। इकतीसवीं आयत में सूरत अल नूर इसकी पुष्टि करते हुए कहते है की “और ईमान वाली महिला से कहो कि वे अपनी नज़रें झुकाएं और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें…(24:31)” जिसका अर्थ है कि सर्वशक्तिमान ने महिलाओं को आदेश दिया है कि वे अपने गुप्तांगों को उन लोगों से बचाएं जो उन पर हराम हैं।

हालाँकि इस श्लोक में स्पष्ट रूप से इसे गर्भाधान से बचाने का उल्लेख नहीं है। परन्तु शाब्दिक अर्थ में युग्मकों की रक्षा का संकेत इस श्लोक से लगाया जा सकता है। यह आयत सुरत अल-मुमिनुन की आयत द्वारा समर्थित है जिसमें कहा गया है “और जो अपने निजी अंगों की रक्षा करते हैं। उन्हें उनकी पत्नियों से या उन लोगों से बचा लो, जो उनके दाहिने हाथ के हैं, क्योंकि तब वे निःसन्देह दोषी नहीं ठहरेंगे। परन्तु जो कोई उस से आगे बढ़ना चाहे, वही अपराधी है। (23:5-7)”

इस्लाम के नियमों के अनुसार विवाह के बंधन के अलावा कोई संभोग क्रिया वर्जित है।

दुनिया भर में कई लोगों का मानना ​​है कि वाक्यांश يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (वह अपने निजी अंगों की सुरक्ष करते है) गर्भाधान पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन जब शरीयत कानून के तहत व्यापक रूप से विचार किया जाता है तो यह गर्भाधान को प्रतिबंधित करता है क्योंकि कानून द्वारा बताए गए श्लोक का अर्थ शादी के बंधन से बाहर यौन संबंध बनाने से मना करता है।

उत्तराधिकार का अधिकार

इस्लाम में विवाह बंधन से बाहर किसी भी तरीके से किसी महिला से पैदा हुआ कोई भी बच्चा नाजायज बच्चा होता है। इस्लामी दिशानिर्देश एक नाजायज बच्चे को मृत रिश्तेदार या पिता से कुछ भी उत्तराधिकार में लेने से रोकते हैं। 

मूल रूप से इस्लाम में एक नाजायज़ बच्चे को कोई महत्वपूर्ण मान्यता नहीं दी जाती है और किसी भी संपत्ति को उत्तराधिकार में देने से सख्ती से इनकार किया जाता है। इस्लाम में वलाद-उज़-ज़िना को नाजायज संतान भी कहा जाता है, वह अपने माता-पिता में से किसी से भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है; ऐसा शिया कानून में स्पष्ट किया गया है  साथ ही हनाफी विनियमन (रेगुलेशन) वंशज के लिए पुनर्विचार करता है और उसे मां की संपत्ति उत्तराधिकार में देने की अनुमति देता है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 स्पष्ट रूप से कहता है और पुष्टि करता है कि एक वैध बच्चे को संपत्ति का उत्तराधिकारी एकमात्र धर्मी वंशज माना जाता है और वह जो विवाह के शुद्ध बंधन से पैदा हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान के तरीकों के माध्यम से गर्भ धारण किए गए बच्चे तब तक वैध हैं जब तक वे जीवित पति जिससे महिला की शादी हुई है, के वीर्य से बने होते हैं। भारत में अपनाए जाने वाले व्यक्तिगत कानून दान किए गए वीर्य की मदद से पैदा हुए बच्चों को वैध नहीं मानते हैं। शिया स्कूल के अनुसार हनफ़ी कानून की शाखा ऐसे बच्चे को उस माँ के वंशज के रूप में मान्यता देती है जिसने उसे जन्म दिया है।

इस्लाम में शादी के बाद छह महीने के कार्यकाल के भीतर पैदा हुए शिशु को नाजायज माना जाता है, जबकि उस कार्यकाल के बाद पैदा हुए शिशु को तब तक वैध माना जाता है जब तक कि पति उसे लियान के माध्यम से अस्वीकार नहीं करता है।

एआईएच और एआईडी पर इस्लामी दृष्टिकोण 

अधिकांश विवाहित जोड़े बांझपन के कारण बच्चा पैदा करने में असफल होते हैं। इसलिए उनके पास कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। कृत्रिम गर्भाधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं अर्थात् एआईएच और एआईडी दृष्टिकोण। ‘एच’ आम तौर पर ‘समजात (होमोलॉगस)’ को संदर्भित करता है और ‘डी’ ‘विषम (हेटेरोलोगस)/दाता’ को इंगित करता है। एआईएच, एआईडी विधि के विपरीत, पति के वीर्य द्रव का उपयोग करता है जिसमें दाता पति के अलावा कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

इस्लाम का आस्तिक खुद को और दूसरों को धार्मिक सिद्धांत और नियमों के साथ मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य स्रोत कुरान और हदीस का पालन करता है। और जिन विषयों को इन स्रोतों में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए नियम न्यायविद् द्वारा स्पष्ट किए गए हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है, उसी का पालन किया जाता है। सरल अर्थों में उनके विचार अन्य लिखित स्रोतों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। चूंकि कृत्रिम गर्भाधान हालिया उत्पत्ति का विषय है। इस प्रकार इस्लाम के मूल स्रोतों में इसे पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, हम कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए ऐसे बच्चे की उत्तराधिकार पर निर्णय लेने के लिए इस्लामी न्यायविदों के विचारों पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इस्लाम में व्यभिचार (एडल्टरी) को ज़िना माना जाता है। एआईडी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के वीर्य का उपयोग किया जाता है। यह विधि पूरी तरह से व्यभिचार नहीं है लेकिन उत्तराधिकार की शुद्ध रेखा को नष्ट कर देती है और इस प्रकार यह इस्लाम में निषिद्ध है। इस विधि के प्रतिबंध के अन्य कारणों में सौतेली बहन या सौतेले भाई के साथ विवाह में अनैतिक पारस्परिक संबंधों का हस्तक्षेप शामिल है। ऐसे रिश्ते वाली शादियां इस्लाम में नाजायज़ हैं। अन्य कारणों में विवाहित जोड़े के बीच विश्वास और ईमानदारी का नष्ट होना शामिल है, खासकर जब कृत्रिम गर्भाधान पति की पूर्व सहमति के बिना किया जाता है। यदि किसी पिता को बाद में सूचित किया जाता है कि उसका बच्चा उसका नहीं है तो वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएगा और एक पिता के रूप में अपनी दायित्व पूरी तरह से नहीं निभा पाएगा। इस्लाम सुझाव देता है कि सीमाओं से परे जाकर गलत रास्ते पर न जाएं, भले ही इसके लिए सही कारण ही क्यों न हो।

इस्लाम में साफ कहा गया है कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी मौजूद है। निर्माता ने कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी से खुद को ठीक करने के लिए उचित विधि का उपयोग करने से मना नहीं किया है। लेकिन इलाज के लिए गलत तरीका चुनना नैतिक रूप से अनैतिक और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। जहां तक ​​कृत्रिम गर्भाधान की बात है तो यह उन लोगों के लिए एक इलाज है जो इस्लामी कानून के तहत विवाह के मूल तत्वों में से एक को पूरा नहीं कर सकते हैं जो कि संतान पैदा करना है। इस्लाम के अनुसार और विशेष रूप से शरीयत के नियमों की अनुमति के साथ एआईएच की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वीर्य केवल पति का हो। उस पर भी  प्रतिबंध हैं। जैसे कि ओनानिज़म की अनुमति नहीं है, लेकिन एआईएच के प्रयोजन के लिए केवल असाधारण मामलों में ही इसकी अनुमति है।

कृत्रिम गर्भाधान के विचार प्रारंभिक ‘रोमन कैथोलिक और उदार पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों’ से उत्पन्न हुए थे। रोमन कैथोलिक ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जबकि उदार पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों ने विवाह संबंधों के प्रतिबंध के बिना पूर्ण स्वीकार्यता प्रदान की। बाद में जब इस्लाम को इस पर निर्णय लेना था तो बीच का रास्ता चुना गया। इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि उस पति का वीर्य, ​​जिससे महिला का विवाह हुआ है, उपयोग किया जाता है। बाद में तलाक की कोशिश करने पर या पति की मृत्यु के बाद भी एआईएच लागू नहीं होता है। जमे हुए वीर्य द्रव का उपयोग करने का विचार बिल्कुल निषिद्ध है। जब तक पति जीवित है तब तक कृत्रिम गर्भाधान को मंजूरी दी जाती है और वे दोनों एक विवाहित जोड़े की तरह एक साथ रहते हैं। इतना ही नहीं आयोजन उचित उपायों के साथ और भरोसेमंद पेशेवरों की कड़ी निगरानी में किया जाना चाहिए।

सुन्नी दृष्टिकोण

दुनिया की लगभग 90% मुस्लिम आबादी सुन्नी स्कूल के दिशानिर्देशों का पालन करती है। 1985 से पहले सुन्नियों के बीच विवाहित जोड़े को बच्चा प्राप्त करने के लिए सरोगेसी की भी अनुमति थी। लेकिन पति और पत्नी के भ्रूण को विकसित करने के लिए कुछ अन्य महिलाओं के गर्भाशय का उपयोग करने से अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की बहुविवाह प्रथा शुरू हो गई, जिसे फ़िक़्ह परिषद द्वारा ग़ैरकानूनी घोषित कर दिया गया। तब से सुन्नी स्कूल एआई केवल पति के शुक्राणु के साथ प्रत्येक पति या पत्नी की सहमति और अनुमति के साथ होता है। आईवीएफ को अभी भी अनुमति है जब तक कि जोड़े केवल एक-दूसरे के युग्मकों का उपयोग करते हैं और इसे पत्नी के गर्भाशय में वापस इंजेक्ट करते हैं। किसी भी प्रकार की सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों (एआरटी) की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि इसमें पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य दाता की भागीदारी न हो। अनधिकृत अवैध प्रक्रिया से पैदा हुए बच्चे केवल मां के होंगे, हालांकि उन्हें फिर भी नाजायज संतान माना जाएगा। शुक्राणु बैंकिंग निषिद्ध है क्योंकि जमे हुए शुक्राणु और अंडे केवल विवाहित जोड़े की संपत्ति हैं और तलाक या पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु के बाद उनकी शादी समाप्त होने के बाद उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

सुन्नी विद्वान उत्तराधिकार की शुद्ध रेखा पर सख्ती से विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं जैसा कि ईश्वरीय स्रोत कुरान में पुष्टि की गई है। इस प्रकार, जब किसी तीसरे व्यक्ति के युग्मकों का उपयोग किया जाता है तो दूसरे जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया उस तीसरे व्यक्ति के दान की मदद से होती है। ऐसा निषेचन (फर्टिलाइजेशन) अमान्य है क्योंकि यह विवाहित जोड़े के रिश्ते से बाहर है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से व्यभिचार होता है। इस्लाम में व्यभिचार एक निषिद्ध पाप है और सभी परिस्थितियों में निषिद्ध है। नैतिक रूप से, बच्चे को गर्भ धारण करने के पवित्र उद्देश्य के लिए दाता का उपयोग करना अनैतिक है क्योंकि इस्लाम में किसी भी परिस्थिति में निषिद्ध मार्ग कभी भी स्वीकार्य नहीं है। जब बच्चे को जन्म देने के लिए किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जाता है, तो न केवल उत्तराधिकार की शुद्ध रेखा नष्ट हो जाती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे अनाचार संबंध को भी बढ़ावा मिल सकता है जो इस्लाम में पाप है और विवाह के अनुबंध का उल्लंघन है। इस्लाम में उत्तराधिकार की पूरी अवधारणा तब सवालों के घेरे में आ जाती है जब इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल होता है क्योंकि मोहम्मदी कानून के तहत उत्तराधिकार का नियम वास्तविक जन्म लेने वाले माता-पिता से संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर लिया जाता है और इस एकमात्र कारण से यह गोद लेने पर भी प्रतिबंध लगाता है।

शिया दृष्टिकोण

शिया स्कूल में पूरी मुस्लिम आबादी का 10% हिस्सा शामिल है। शिया आबादी में शुक्राणु दान को लेकर अलग-अलग राय हैं। इज्तेहाद के सिद्धांत को लागू करके, अयातुल्ला अली हुसैन खामेनेई, जो ईरान के नेता थे, ने कुछ प्रतिबंधों के साथ शुक्राणु दान की अनुमति दी और उनके विचार को मुता विवाह की अवधारणा का समर्थन किया गया। हालाँकि इराक के अयातुल्ला सिस्तानी सहित कई शिया विद्वानों ने पति के अलावा किसी अन्य दाता का उपयोग न करके एआई पर सुन्नी विद्वान के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

खामेनेई की घोषणा के अनुसार उन्होंने बच्चा पैदा करने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति से दान की अनुमति दी थी लेकिन संतान केवल अपने जैविक पिता से ही उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकती है। ऐसी प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा अपने बांझ पिता का नाम लेगा, जिसे उसे गोद लेने वाला भी माना जाएगा। विद्वान का फतवा वास्तविक पिता को पोषण पर प्रकृति को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक माता-पिता से अलग करता है। खामेनेई ने जो फतवा दिया है वह सटीक और कम जटिल है लेकिन अन्य धार्मिक विद्वान शुक्राणु दान के विभिन्न मुद्दों के संबंध में इस पर बहस करते हैं। फतवे के अनुसार केवल शुक्राणु का दान व्यभिचारी संबंध नहीं माना जाएगा क्योंकि यौन संबंध की अपेक्षित पूर्ति नहीं की गई है जो व्यभिचार करने के लिए एक आवश्यकता है, हालांकि शिया कानून में अधिकांश विद्वान इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह अभी भी विवाह के दायरे में नहीं आता है। ये फतवा दोनों प्रकार के युग्मकों के दान के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रूप से लाया गया था। इसी तरह, अगर किसी ने अपने अंडे दान किए हैं तो यह पितृत्व के धार्मिक नियमों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए और दान किए गए अंडे से पैदा हुआ बच्चा दाता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करेगा, न कि गोद लेने वाली मां से। उनके फतवे के बाद ईरानी कैबिनेट ने वर्ष 2003 में बांझ जीवनसाथी अधिनियम नामक एक अधिनियम पारित किया जो कृत्रिम गर्भाधान की अनुमति देता है। 

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस्लाम कृत्रिम गर्भाधान की अनुमति देता है और इस तकनीक से पैदा हुए बच्चे के अधिकारों के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। हालाँकि इस्लाम कुछ प्रतिबंधों के साथ इसकी इजाजत देता है। उपयोग किए गए युग्मक केवल पति के होने चाहिए और उनका उपयोग केवल उसकी पत्नी को निषेचित करने के लिए किया जाना चाहिए। इस तकनीक में हाल के विकास के अनुसार, ईरान में फतवे का पालन करने वालों को युग्मक दान करने की अनुमति है लेकिन कुछ सख्त नियमों के साथ। चूंकि शियाओं के सिद्धांत अलग-अलग हैं इसलिए सभी इससे सहमत नहीं हैं और इसका पालन नहीं करते हैं। इस विषय में अधिकांश शियाओं के विचार सुन्नियों जैसे ही हैं। इसलिए वे किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन पेशेवरों की निगरानी में केवल विवाहित जोड़े के लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करते हैं। जहां तक ​​इस प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे का सवाल है, यदि वह वैवाहिक अनुबंध में शामिल जैविक साझेदारों के युग्मकों से निर्मित होता है तो उसे समान अधिकार प्राप्त होते हैं। शिया कानून के अनुसार दान किए गए शुक्राणुओं की मदद से नवजात शिशु पैदा करना वर्जित है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा बच्चा पैदा होता है तो वह नाजायज है और उसे माता-पिता में से किसी से कुछ भी उत्तराधिकार में नहीं मिलता है। सुन्नी कानून ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली मां की मृत्यु के बाद उसे उत्तराधिकार में देने की इजाजत देता है लेकिन ऐसे बच्चे को इस्लाम में कोई सामाजिक या कानूनी दर्जा नहीं मिलता है। 

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