यह लेख Patil Abhijeet Aneel द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशीएशन एंड डिस्प्यूट रेज़लूशन में डिप्लोमा किया है और इसे Oishika Banerji द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता (एनफोर्सेबिलिटी) के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
हाल ही में भारत निर्वाचन (इलेक्शन) आयोग द्वारा भारतीय राज्य विधान सभा चुनाव की घोषणा की गई है। जैसा कि अपेक्षित था, लगभग हर राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र प्रकाशित करता है। भारत, अमेरिका, कनाडा आदि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए चुनावी घोषणापत्र अहम भूमिका निभाता है। यह लेख चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता पर चर्चा करता है।
चुनाव घोषणापत्र
चुनाव घोषणापत्र एक प्रकार का दस्तावेज़ होता है, जिसे किसी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान मतदाताओं से संपर्क करने के लिए प्रकाशित किया जाता है, कि वे कब चुने जाएंगे और सत्ता में आएंगे, वे नीति/कार्यक्रम/योजना/योजनाओं को पूरा करेंगे या उन पर काम करेंगे। एक चुनाव घोषणापत्र में मतदाताओं के प्रति विभिन्न वादे और प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं जैसे सामाजिक कल्याण, देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार आदि। कुछ प्रसिद्ध चुनाव घोषणापत्रों में 1972 के चुनाव अभियान के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा “घोषणापत्र“,आदि शामिल हैं। अब, हम चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता पर चर्चा करते हैं।
चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता
चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता का मतलब है कि उस घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं और वादे कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे और सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यदि वे प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो वे कानूनी कार्यवाही से गुजरेंगे। इस चुनाव घोषणापत्र को कई विभिन्न उपकरणों द्वारा कानूनी रूप से प्रयुक्त किया गया है, जैसे:
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)
संवैधानिक निकाय आदर्श आचार संहिता बनाती है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को दिशानिर्देशों का पालन करना होता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार करने की कोशिश न कर सके। ईसीआई सुनिश्चित करता है कि इन राजनीतिक दलों को “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव” लड़ना चाहिए, इसलिए, चुनाव घोषणापत्र में ये वादे निष्पक्ष और व्यावहारिक होने चाहिए और देश की अखंडता (इंटीग्रिटी), धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र सिद्धांतों जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ में “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव” को संविधान की बुनियादी संरचना माना।
चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश तैयार किए और इन्हें आदर्श आचार संहिता का हिस्सा बनाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
दिशानिर्देश VIII 3 (ii) “यह प्रावधान करता है कि राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को ख़राब कर सकते हैं या मतदाताओं पर उनके मताधिकार का प्रयोग करने में अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं।”
दिशानिर्देश VIII3 (iii) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि: “पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी), समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह उम्मीद की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी दर्शाते हैं और इसके लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके और साधने के विस्तार से सूचित किया जाए। मतदाताओं का भरोसा केवल उन्हीं वादों पर लेना चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो।”
घोषणापत्र से संबंधित कानूनी पूर्णवर्ती निर्णय
एस. सुब्रमणम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2013)
इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के बाद मतदाताओं की असहाय स्थिति को स्वीकार किया और चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के बाद चुनाव घोषणापत्र दिशानिर्देश विकसित करने का आदेश दिया। इसके आलोक में चुनाव आयोग ने नियम बनाये और उन्हें आदर्श आचार संहिता में शामिल किया। अदालत ने निर्धारित किया कि हालांकि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत “भ्रष्ट आचरण” नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह अपरिहार्य (अनवोइडेबल) है कि किसी भी प्रकार की मुफ्त चीजें देने से मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है।
अश्विनी के उपाध्याय बनाम राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार (2021)
इस मामले में, सर्वोच्च अदालत ने पाया कि चुनाव घोषणापत्र को वैधानिक समर्थन नहीं होता है और इसलिए, इसकी प्रवर्तनीयता अदालतों के दायरे में नहीं है और इसलिए, उस मामले में दिल्ली को निर्देश देने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया। सरकार जन लोकपाल विधेयक और स्वराज विधेयक पारित करेगी, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी घोषणापत्र में वादा किया था।
चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता के लाभ और नुकसान
लाभ
- राजनीतिक दलों की सत्यनिष्ठा और उनके चुनाव घोषणापत्र के प्रति जवाबदेही तय करना।
- मतदाताओं के हितों को सुरक्षित रखना और झूठे वादों के जाल से बचना।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना और मतदाताओं का विश्वास मजबूत करना।
- राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव में किए गए राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए चुनावों को गंभीरता से लेते हैं।
- आगामी वर्षों में राष्ट्र के विकास का मार्गमाप। चुनावों में विकास केंद्रीय विषय है, इसलिए राजनीतिक दल लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
नुकसान
- लोगों को खुश करने के लिए मुफ़्त योजना की संभावनाएँ बढ़ाना।
- राजनीतिक दल बहुसंख्यक लोगों के हितों पर काम करते है जिससे अल्पसंख्यकों के हित बाधित होते है।
- इससे मौलिक अधिकारों, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर विवाद उभर सकता है।
- चुनाव घोषणापत्र की कानूनी प्रवर्तनीयता के कारण राजनीतिक दलों के छिपे हुए मकसद को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है।
- गठबंधन प्रकार की सरकारों में चुनावी घोषणा पत्र लागू करना कठिन होता है।
दुनिया भर में चुनाव घोषणापत्र
संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में, चुनाव घोषणापत्र को चुनाव के दिन से दो महीने पहले जारी किया जाना अनिवार्य है। चूंकि कोई केंद्रीय चुनाव प्रबंधन निकाय नहीं है, इस लिए, चुनाव घोषणापत्र के संबंध में चुनाव अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती है।
यूनाइटेड किंगडम (यूके)
यूके में, चुनाव घोषणापत्र में महत्वपूर्ण, अधिक ठोस नीति विकल्प और उनके बजटीय निहितार्थ बताए गए है। पार्टियों को चुनाव घोषणापत्र में एक वित्तीय पैराग्राफ जोड़ना होगा और इसे ऑडिट कोर्ट (यदि मौजूद है) में जमा करना होगा, जो गणना करेगा कि यह घोषणापत्र कितना यथार्थवादी (रीयलिस्टिक) है। चुनाव प्राधिकरण प्रचार सामग्री के लिए दिशानिर्देश जारी करता है, जो घोषणापत्र पर भी लागू होता है।
भूटान
भूटान में, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव से पहले अपना चुनाव घोषणापत्र चुनाव आयोग को सौंपना होगा। चुनाव आयोग चुनाव घोषणापत्र में मामलों की जांच और फ़िल्टर कर सकता है। घोषणापत्र को मंजूरी मिलने के बाद इसे जनता के लिए जारी किया जाएगा। भूटान में चुनाव घोषणापत्र चुनाव के दिन से तीन सप्ताह पहले जारी किये जा सकते हैं।
लेखक के दृष्टिकोण पर एक नजर
चुनावी वादे संकेत करते हैं या उत्तरदायिता की दृष्टि से सख्त रूप से विवेक किये जाने पर ना तो वादे होते हैं और न ही खुद अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रकरण से ठीक रूप से समझा जा सकता है। हालाँकि प्रस्ताव को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार परिभाषित किया गया है। निमंत्रण देने के लिए कोई सीधा कानून नहीं है। हालाँकि, इस अवधारणा को प्रसिद्ध मामले कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी द्वारा मजबूत पूर्ववर्ती निर्णय माना गया है, जहां निर्णय वादी के पक्ष में था। यह एकतरफ़ा सामान्य प्रस्ताव था (हालाँकि अदालतों का मानना था कि अन्यथा कहा गया है कि यह इन्फ्लूएंजा संक्रमण से बचने के लिए उत्पाद को उपयोग के निर्देश का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 100 पाउंड का इनाम देने के प्रस्ताव के कारण एक विशिष्ट प्रस्ताव था।) यह प्रस्ताव एकतरफा या सामान्य था, और जैसे ही किसी ने उत्पाद खरीदा, दावा करने के बाद यह विशिष्ट हो गया। यह मामला कई सवालों पर विचार करता है जैसे कि सामान्य अनुबंध, एकतरफा अनुबंध, प्रतिफल क्या है? क्या यह एक विशिष्ट प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव है? और आदि।
यदि हम इस मामले को कंपनियों द्वारा बनाए गए विज्ञापनों पर लागू करते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आज झूठे विज्ञापनों के खिलाफ नए उपायों का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, मूल प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक दलों को उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करने वाले व्यवसायों के समान माना जाता है? निस्संदेह, वे सेवाएँ प्रदान करते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्ताव उन्हें बांध सकते हैं? प्रिंसिपल कौन है? क्या घोषणापत्रों में किये गये वादे प्रस्ताव हैं? इसे समझने के लिए, किसी को प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के बीच के अंतर को समझना होगा, लेखक ने प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के उदाहरण प्रदान किए हैं, जिनका वर्णन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में नहीं किया गया है।
- यदि कोई दुकान माल प्रदर्शित करती है, तो यह आम जनता के लिए दुकान पर आने और खरीदारी की पेशकश करने का निमंत्रण है। यदि दुकानदार, वस्तु बेचने के लिए सहमत होता है, तो यह किए गए प्रस्ताव पर एक समझौता है। यहां हालांकि दुकान ने प्रस्ताव देने के लिए निमंत्रण दिया था, वास्तविक प्रस्ताव उपभोक्ता द्वारा दिया गया है, क्योंकि दुकान उपभोक्ता के पास नहीं गई थी। यह एक बुनियादी अंतर है।
- उसी संदर्भ को लेते हुए, क्या राजनेता या राजनीतिक दलों के सदस्य, या पार्टियाँ स्वयं कुछ बेच रही हैं? क्या वे अपने वादों से कोई सेवा बेच रहे हैं? प्रतिनिधित्व के लिए किसी विशेष सदस्य को चुनने पर क्या पूरी पार्टी जिम्मेदार है? कोई इरादा कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या यह एक प्रस्ताव था या प्रस्ताव देने का निमंत्रण था?
- प्रस्ताव के निमंत्रण में, राजनेता जो कह रहे हैं वह यह है: – मुझे और मेरी पार्टी के अन्य सदस्यों को सत्ता में चुनें और हम X और Y काम करेंगे। वादे के माध्यम से X और Y का यह कार्य एक विज्ञापन है, यदि परिसर की पेशकश के लिए निमंत्रण का चयन किया गया है।
- इसका मतलब यह है कि जब हम उन्हें चुनते हैं तो हमने करों का भुगतान करने या अपना कर्तव्य निभाने की पेशकश की है जो उन्हें स्वीकृति के अपने हिस्से को सामने लाने में मदद करता है। वादे को क्रियान्वित (इम्पलिमेंटेड) किया जा सकता है लेकिन हमें पहले उन्हें इस तरह के वादे को पूरा करने की पेशकश करनी होगी, एक नीति मसौदा अनुरोध या आवेदन के माध्यम से, या हमारे इनपुट के माध्यम से कि इस तरह के वादे को कैसे लागू किया जा सकता है। वे हमारे प्रतिनिधि हैं लेकिन परियोजना रिपोर्ट (यदि हम इसे व्यावसायिक दृष्टि से मानें) हमारे द्वारा बनाई जानी चाहिए या हमारे द्वारा सुझाव किए जाने चाहिए। इसे कैबिनेट से स्वीकार कराया जाएगा और नीतियां बनाई जाएंगी। समेकित निधि तब नीतियों या योजनाओं को लागू करने के लिए मंत्रियों को धन आवंटित करेगी।
हालाँकि, समस्या इस तथ्य में निहित है कि हम मतदाता के रूप में इस प्रक्रिया के दैनिक कामकाज में शामिल नहीं होंगे। क्या ऐसे वादे संभव हैं? ऐसी योजना के लिए भुगतान कौन करता है?
- यदि पार्टी बहुमत में चुनी जाती है, तो राज्य में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व 100% नहीं है। हालाँकि, नीतियों से सभी को लाभ हो सकता है, भले ही उन्होंने वोट न दिया हो। यदि पार्टी अल्पमत में है तो उसे अन्य दलों से समर्थन लेना पड़ता है। कोई भी निर्णय लोगों की सामूहिक इच्छा माना जाएगा क्योंकि यह लोकतंत्र की प्रणाली के माध्यम से होता है।
- नीतियां और योजनाएं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं और सत्ता परिवर्तन के साथ बदल सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वादे पूरे हों, संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाना चाहिए, तभी सत्ता में आने वाले किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इसे लागू करने की संभावना होगी। नीति का निर्माण प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रति-प्रस्ताव के माध्यम से बातचीत के बाद ही विशेषज्ञों, आम आदमी और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से उत्पन्न रिपोर्टों के कमीशन के माध्यम से पूरा किया जाता है (प्रस्ताव पढ़ें)।
- पुनरीक्षण (रिविजन), संशोधन सभी बातचीत की जटिल प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो नीति या योजना बनने या स्वीकृत होने पर पूरा होता है। यह राजनीतिक दल द्वारा अपने दल के सदस्यों के माध्यम से स्वीकृति है। अब इन योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण करना होगा कि क्या इन्हें लागू किया जा सकता है और क्या इस पर अधिनियम या इसके नियम बनाने की आवश्यकता है। तभी कोई व्यक्ति घोषणापत्र के वादों को लागू कराने के लिए अदालत जा सकता है। एक अधिनियम या नियम जिसमें विशिष्टताओं का उल्लेख हो, उसे लागू किया जा सकता है।
सुझाव
- आदर्श आचार संहिता का पालन और निगरानी कड़ी तरह से ईसीआई द्वारा की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और दिशानिर्देशों को भी लागू करता है।
- पंजीकृत (रजिस्टर्ड) राजनीतिक दल की राय लें और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करें, जो चुनाव घोषणापत्र में राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- निगरानी घोषणापत्र और पार्टी या उम्मीदवार द्वारा घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने के संबंध में ईसीयू को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए।
- चुनाव घोषणापत्रों की पवित्रता के लिए पार्टियों के प्रति उनकी जवाबदेही की पुष्टि की जानी चाहिए, और वादों की विफलता के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या दंडात्मक सजा के रूप में कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक समाज के माध्यम से मतदाताओं और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, कॉलेजों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर सेमिनारों की व्यवस्था करना और शिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना है।
निष्कर्ष
जैसा कि हमने पहले चर्चा की, चुनावी घोषणापत्र निर्वाचित सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावहारिक और यथार्थवादी चुनाव घोषणापत्र के लिए, इसे कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए। कानूनी रूप से लागू करने योग्य यह नीति राजनीति को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगी। इसके अलावा, सरकार के लिए घोषणापत्र में किए गए वादों को निभाना और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है।